मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 4]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 2 जनवरी 2019- पौष 12 , शक 1940
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019
क्र. एफ-22-12-2015- आठ.- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , ऐसे कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ट्रेक्टर अनुयान और हारवेस्टर कम्बाईन यान के संबंध में कर की रियायत दर विहित करती है जो 3 वर्ष की अवधि के लिये वास्तविक कृषकों के भिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में है और जिसका अवसान 22 मई 2018 के हो गया है.
अतएव, राज्य सरकार 2 वर्ष की अवधि के लिए यानों की उक्त श्रेणियों के संबंध में कर की रियायत दर के उद्ग्रहण को और विस्तारित करती है जो कि दिनांक 23 मई 2018 से प्रभावी होगी.
No. F - 22-12-2015- VIII .--In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 ( No. 25 of 1991 ) , the State Government , here by, prescribes the Concessional rate of tax in respect of Tractor Trailer and Harvester combine vehicles used for agricultural purpose which are owned by the persons other than bonafide agriculturists for a period of 3 years which has expired on dated 22nd May 2018 .
Now, the State Government further extend the levy of concessional rate of tax in respect of the said category of vehicles further for a period of 2 years which shall be efective w . e. f. 23rd May 2018 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमल नागर, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.