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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 3 जनवरी 2019- पौष 13 , शक 1940
क्रमांक 6 ]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2019
क्र. एफ- 1-02-2018 - एक( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 2 में, -
( 1 ) विद्यमान अनुक्रमांक " छः धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग " का लोप किया जाए;
(2) विद्यमान अनुक्रमांक " सड़सठ- आनंद विभाग " का लोप किया जाए;
(3) अनुक्रमांक " सड़सठ " के पश्चात् निम्नानुसार नवीन अनुक्रमांक एवं प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्ः- "अड़सठ-अध्यात्म".
2. अनुसूची में,-
( 1 ) विद्यमान शीर्षक " छः- धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग " एवं " सड़सठ- आनंद विभाग " एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
(2 ) शीर्षक " सड़सठ " के पश्चात् निम्नानुसार नवीन शीर्षक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्ः-
11 12
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2019
" अड़सठ- अध्यात्म विभाग
विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषयः
(अ)
भारत एवं मध्यप्रदेश की विविध संस्कृति के विकास के लिए सतत् प्रयास करना.
1.
2. प्रदेश के सभी समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मैत्री और बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए आध्यात्मिक गुरूओं का मार्गदर्शन एवं मध्यस्थता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना.
3. देश एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं नागरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न आस्था- प्रणालियों की संत शक्ति का उपयोग करना.
4. शासकीय देव स्थानों चल- अचल संपत्तियों का सुव्यवस्थित संधारण तथा धर्म स्थानों का विकास एवं संरक्षण.
5. उपासना स्थलों की संपदाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन.
6. उपासना स्थलों की सामाजिक- सांस्कृतिक उपस्थिति को विकसित करना तथा उनमें प्रासंगिक विषयों पर प्रवचन आदि अध्यात्मपरक कार्यक्रम का आयोजन करना.
7. धार्मिक पर्यटन का प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग से सामंजस्य करना.
8. पुजारियों/सेवादारों/मुजाविरों आदि के लिये नेमणुक/मानदेय की व्यवस्था तथा उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण एवं प्रवर्तन.
9. धार्मिक एवं पूर्त न्यासों का प्रशासन.
10. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से मंदिर उद्यानों एवं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मंदिर सरोवरों का पुनरूद्धार.
11. मॉ नर्मदा न्यास आदि विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं का विकास एवं प्रवर्तन.
12. सूर्य पुत्री मॉ ताप्ती नदी , मॉ मंदाकिनी नदी एवं मॉ क्षिप्रा नदी के न्यास के गठन संबंधी कार्यवाही.
13. शास्त्रों में उल्लेखित प्रदेश की पवित्र नदियों को जीवित इकाई बनाने के संबंध में कार्यवाही.
14. शासकीय धर्मस्थानों एवं अन्य धर्मों के ऐतिहासिक स्थानों के संधारण की कार्यवाही.
15. राम पथगमन के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास.
16. प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों एवं आयोजनों पर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाओं पर सुझाव देना.
17. धर्मस्थानों की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए राजस्व विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के साथ समन्वय करना.
18. प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर चिन्हांकित तीर्थ स्थलों की यात्रा का प्रबंधन.
19. पूर्त और पूर्त संस्थाएं.
20. पूर्त और धार्मिक धर्मस्व.
21. धार्मिक संस्थाएं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2019
22. लोक न्यास.
23. पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 ( चेरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 ) के अधीन पूर्त धर्मस्व के कोषाध्यक्ष के कार्य.
24. राज्य शासन के नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन माफी तथा औक़ाफ भूमियों तथा धार्मिक संस्थाओं की भूमियों का प्रबंधन .
25. पुजारियों, महन्तों तथा कथा वाचकों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना.
26. नगरों/शहरों/स्थानों को पवित्र घोषित करना तथा उनके विकास के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.
27. आनंद एवं सकुशलता मापने के पैमानों की पहचान करना तथा उन्हें परिभाषित करना.
28. राज्य में आनंद का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन के लिए दिशा- निर्देश तय करना.
आनंद की अवधारणा का नियोजन, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाना.
29.
30. आनंद की अनुभूति के लिए कार्य योजना एवं गतिविधियों का निर्धारण.
31. निरंतर अंतराल पर मापदण्डों पर राज्य के नागरिकों की मनःस्थिति का आंकलन करना.
32. आनंद की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना.
33. आनंद के प्रसार के माध्यमों, उनके आंकलन के मापदण्डों में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान करना.
34. आनंद के विषय पर एक ज्ञान संसाधन के रूप में कार्य करना.
35. ( एक ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/ अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी .
(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम-
1. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 .
2. मध्यप्रदेश धर्मादा निधि अधिनियम, 1951 .
3. मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, 1982 .
4. राज्य सलकनपुर मंदिर अधिनियम , 1956.
(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय-
1. धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व संचालनालय.
2. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालनालय.
3. तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2019
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(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम-
1. महाकालेश्वर मंदिर समिति.
2. सलकनपुर देवी मंदिर समिति.
3. राज्य आनंद संस्थान.
(उ) ऊपर ( ई ) के अधीन न आने वाली संस्थाएं तथा निकाय-
1. भूतपूर्व भोपाल रियासत की मंदिर समिति, भोपाल.
2. लक्ष्मण बाग समिति रीवा.
3. शारदा देवी मंदिर समिति, मैहर.
4. भूतपूर्व ग्वालियर रियासत का औक़ाफ न्यासी मंडल.
(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम , यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय , यदि कोई हो- कुछ नहीं".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2019.