वध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2019- पौष 14 , शक 1940
क्रमांक 1 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018
क्र. ई - 5-733- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मुकेश चंद गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 11 जनवरी 2019 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 एवं 12, 13जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मुकेश चंद गुप्ता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री तेजस्वी एस . नायक, भाप्रसे, संचालक, बजट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाताहै.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चंद गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री मुकेश चंद गुप्ता, द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
1
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
2
(5 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चंद गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2018 से 2 जनवरी 2019 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चंद गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई . - 5-766- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री शोभित जैन , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 , 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 3 दिसम्बर 2018 के स्थानीय को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निधि निवेदिता , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगी .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2018
क्र. ई. - 5-882- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस. , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से दिनांक 2 जनवरी 2019 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई . - 5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 14 से 19 दिसम्बर 2018 तक छह दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता , भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार चौहान, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर , जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार चौहान, राप्रसे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2018
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. -5-791- आयएएस- लीव-5( एक) .-( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 26 दिसम्बर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-886 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , कलेक्टर , अलीराजपुर को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2019 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
( 2 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री सुरेश वर्मा, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा कलेक्टर, अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेश वर्मा, राप्रसे, कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-972 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री आशीष भार्गव , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
3 भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2018
क्र. ई- 1-333-2018-5- एक. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 61 - MPLA- 2018 , दिनांक 5 दिसम्बर 2018 के परिपालन में सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे ( 2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कार्य के साथ- साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खुरई, जिला सागर का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति होने तक सौंपा जाता है.
(2) श्री विकास सिंह, राप्रसे ( पी -2014 ) , उप जिलाध्यक्ष , सागर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जिला सागर से स्थानांतरित कर अवर सचिव , मध्यप्रदेश मंत्रालय , भोपाल पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई-5-867 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला सीहोर को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत.
भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018
क्र. ई - 5-522 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 12 से दिनांक 16 नवम्बर 2018 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 12 से 22 नवम्बर 2018 तक ग्यारह दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
क्र. ई. - 5-952- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री नरेश पाल कुमार, आयएएस. , ( 2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
4
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेश पाल कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री नरेश पाल कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेश पाल कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-910- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2019 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री अमनवीर सिंह बैंस, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमनवीर सिंह बैंस, भाप्रसे कलेक्टर, जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018
क्र. ई. - 5-885- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक, ( कार्मिक ) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2018 तक, पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के. पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-948- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पंद्रह दिन का अर्जित अवकाश , स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 5-01-2017 - एक ( 1 ) . उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवाशर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते है:-
अवकाश अभियुक्ति
का प्रकार
अ. अवकाश अवधि कुल क्र.
(5)
दिन (4)
(1) (2) (3)
पूर्ववेतन
01 दिनांक 01-10- 06 2018 से दिनांक दिन तथा भत्तों 06-10-2018 सहित तक. अवकाश.
दिनांक 26-10-
अवकाश.
02 दिनांक 22-10- 2018से 05 पूर्ण वेतन दिन तथा भत्तों सहित 2018 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
5
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 क्र. एफ- 5-04-2011 - एक ( 1 ) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. के. 13025-01-2018 - यू. एस. II , दिनांक 14 नवम्बर 2018 द्वारा माननीय श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान , माननीय श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव माननीय श्री शैलेन्द्र शुक्ला, की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
क्र. एफ -1 ( ए) 11-2017- ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, इन्दौर ( पूर्व ) को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 27 दिसम्बर 2019 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
2. माननीय न्यायाधिपति श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं माननीय न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2018 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
1. श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, स्वयं
2. श्रीमती गीता गोस्वामी, पत्नी
3. कु. कनुप्रिया गोस्वामी पुत्री
पुत्री
4. कु. दिव्यांशी गोस्वामी
क्र. एफ-5-04-2011 - एक ( 1 ) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. के, 11017-14-2018- यू. एस. I, दिनांक 08 नवम्बर 2018 द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति श्री हुलुवादी गंगाधरप्पा रमेश को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है.
2. श्री अवधेश कुमार गोस्वामी , भापुसे का चालू कार्य श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला-इन्दौर ( पश्चिम) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
2. माननीय न्यायाधिपति श्री हुलुवादी गंगाधरप्पा रमेश द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2018 को अपरान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है .
3. अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक , इन्दौर (पूर्व) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
4. श्री अवधेश कुमार गोस्वामी , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018
5. अवकाशकाल में श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. ई- 5-593 - आयएएस लीव- 5- ( 1 ) .- श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें 22 से 26 नवम्बर 2018 तक, पांच दिन का संशोधित पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यतावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".
क्र. एफ-1 ( ए) 20-2006- ब-2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री आई. पी . कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 21 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों ( दिल्ली, बांगडोगरा , गुरूडोगमार, कलिम्पोंग , दार्जिलिंग ) वाया जबलपुर/रायपुर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
6
प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ,
पत्नी 2. श्रीमती विनीता कुलश्रेष्ठ,
पुत्र
3. अमन कुलश्रेष्ठ,
4. कु. अमिता कुलश्रेष्ठ, पुत्री
2. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे का चालू कार्य श्री प्रीतम सिंह भापुसे, पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
5. अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 123-2016- ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को दिनांक 13 दिसम्बर 2018 से 26 दिसम्बर 2018 तक कुल चौदह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री महेश चंद्र जैन,
पत्नी 2. श्रीमती उषा जैन,
पुत्र
3. निहित जैन,
4. सहित जैन
पुत्र
2. श्री महेश चंद्र जैन , भापुसे का चालू कार्य श्री प्रकाश परिहार, रापुसे , अति. पुलिस अधीक्षक, जिला- झाबुआ द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा .
3. अवकाश से लौटने पर श्री महेश चंद्र जैन , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला- झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. श्री महेश चंद्र जैन , भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
5. अवकाशकाल में श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंजु पवन भदौरिया , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018
क्र. एफ 1 (ए) 20-2016- ब-2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक (महिला अपराध ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018- 21 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15,16 व 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार सहित अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे का चालू कार्य श्री संदीप दीक्षित, रापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( महिला अपराध ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, (महिला अपराध ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
क्र. एफ 1 (ए) 54-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, अति. महानिदेशक , ईओडब्ल्यू, भोपाल को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2018 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर , 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
व्य. एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में परिवार सहित पूर्वोत्तर राज्यों ( असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा , अरूणाचल प्रदेश ) वाया पश्चिम बंगाल की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यूके पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
स्वयं
1. श्री मनोज शर्मा,
पत्नी
2. श्रीमती ज्योति शर्मा,
पुत्री
3. उदिता शर्मा,
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
2. श्री मनोज शर्मा , भापुसे का चालू कार्य डॉ. आशीष भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक ( सामान्य) , विशेष शाखा , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री मनोज शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक ( काउण्टर इंटेलिजेंस /का. व्य. एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 92-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( गुप्तवार्ता ) विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से दिनांक 2 जनवरी 2019 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश 15, 16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ की स्वीकृति प्रदान करता है.
4. श्री मनोज शर्मा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( का.व्य/ सु. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
5. अवकाश काल में श्री मनोज शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) विशेष शाखा , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाश काल में श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 31-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, सेनानी, 25वीं वाहिनी , विसबल, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश , एवं दिनांक 15, 16 व 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
स्वयं
1. श्रीमती मोनिका शुक्ला,
पति
2. श्री शशिकांत शुक्ला,
पुत्र
3. उदयन शुक्ला,
क्र. एफ 1 ( ए) 130-2011 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री मनोज शर्मा, भापुसे, उप महानिरीक्षक ( काउण्टर इंटेलिजेंस/का.
पुत्री
4. देवांशी शुक्ला, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
8
अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री अनिल कुमार
2. श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, का चालू कार्य श्री अजय पाण्डेय , रापुसे, उप सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
पत्नी
2. श्रीमती अनुपमा कुमार
3. अनिंदिता आनंद शर्मा
पुत्री
पुत्र
4. अनुनय कुमार शर्मा
3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी , 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
3. अवकाश काल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
5. अवकाश काल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2018
क्र. एफ 1 (ए) 148-95- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) म. प्र. भोपाल को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2018 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 , के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र. एफ 1 (ए) 03-2012 - ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री गौरव तिवारी, भापुसे 2010 पुलिस अधीक्षक, रतलाम को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक कुल छह दिवस अर्जित अवकाश , एवं दिनांक 15-16 व 23 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री गौरव तिवारी,
पत्नी
2. श्रीमती आभा तिवारी ,
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल ) म. प्र . भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
पुत्री
3. कु. अरन्या
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2. श्री गौरव तिवारी , भापुसे का चालू कार्य श्री प्रदीप शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
3. अवकाश से लौटने पर श्री गौरव तिवारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
4. श्री गौरव तिवारी , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
5. अवकाश काल में श्री गौरव तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 155-1995- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2018 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश , एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2018 के ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 15, 16 व 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) वेगामॉन, त्रिवेन्द्रम ( केरल ) भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव तिवारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
9
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
क्र. एफ 1 ( ए) 40-2003- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन , सागर को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक कुल चौदह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018में मदुराई, रामेश्वरम ( तमिलनाडू) की अवकाश यात्रा सुविधा श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना पत्नी के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री एस. के. सक्सेना , भापुसे का चालू कार्य श्री राकेश जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. सक्सेना , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एस . के. सक्सेना, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाश काल में श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 31-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री कुमार सौरभ , भापुसे 2007 , पुलिस अधीक्षक, शहडोल को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकांश , एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में पोर्ट ब्लेयर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री कुमार सौरभ
पत्नि 2. श्रीमती मेघा सिन्हा
3. प्रियांशी सहाय
पुत्री
पुत्री
4. आरव
2. श्री कुमार सौरभ, भापुसे का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. श्री कुमार सौरभ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
5. अवकाश काल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( बी ) 35-17- बी-4- दो. राज्य सेवा परीक्षा- 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. -08 ( अनुक्रमांक-151687 ) श्री अमन सिंह लोहान, ( सीट-अनारक्षित , श्रेणी- सामान्य) को समसंख्यक आदश दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्तिउपरान्त जिला ग्वालियर में पदस्थ किया गया है . श्री अमन सिंह लोहान द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त 2018 में यह लेख किया है कि उनका चयन भारत सरकार के अंतर्गत सहायक संचालक, विदेश व्यापार के पद पर हो गया है. उनके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त पद पर वे वर्तमान में परीक्षवीक्षा पर प्रशिक्षणरत है अतः म. प्र. शासन, गृह विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 के संदर्भ में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है.
(2) अतः विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त एवं जिला ग्वालियर में पदस्थ करने संबंधी श्री अमन सिंह लोहान, म. नम्बर 62 , सेक्टर-13 , बाग -2 , हिसार, हरियाणा -125001 का आदेश निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर, 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 143-2017- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, हरदा को दिनांक 22 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर बस्ती ( उत्तर प्रदेश ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री राजेश कुमार सिंह
पत्नि 2. श्रीमती वंदना सिंह
पुत्री 3. कु. सत्कृति सिंह
पुत्री 4. उत्प्रभ गौतम
2. श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती हेमलता कुरील, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
10
3. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
25 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) जम्मू एवं कश्मीर भ्रमण की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री विपिन कुमार माहेश्वरी
4. श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
पत्नि 2. श्रीमती प्रतिज्ञा माहेश्वरी
पुत्र
3.
आयुष माहेश्वरी
4.
वरूण माहेश्वरी
5. अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 62-2017- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नीमच को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत दिल्ली, पुणे, मुम्बई एवं दमन की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री तुषारकांत विद्यार्थी स्वयं 2. श्रीमती कामना विद्यार्थी पत्नि 3. श्री संस्कार विद्यार्थी
पुत्र
2. श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे का चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह पवार, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नीमच द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक , पुलिस अधीक्षक, नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
5. अवकाशकाल में श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 192-1991- ब-2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 24 व 26 से 29 दिसम्बर 2018 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23,
पुत्र
2. अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. अवकाशकाल में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 176-1997- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 23 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव , भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री इरशाद वली , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018
फा. क्र. 3(ए) 2017 - इक्कीस- ब( एक) 6078, ( मेरिट क्र. 40 ) .- राज्य शासन , श्री राहुल दुबे पुत्र श्री विनोद कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02जून 1993 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2017 - इक्कीस- ब( एक ) 6077, ( मेरिट क्र. 68 ).- राज्य शासन, सुश्री पूजा अहिरवार पुत्री श्री अशोक कुमार अहिरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1991 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2017 -इक्कीस- ब ( एक) 6043, ( मेरिट क्र. 76).- राज्य शासन, श्री जगत प्रताप अटल पुत्र श्री रामहेत सिंह अटल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई 1990 है.
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018
फा. क्र. 3 (ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक) 6114 , ( प्रतीक्षा सूची क्र. 04) .- राज्य शासन, डॉ. मुकेश मलिक पुत्र श्री किताब सिंह मलिक मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 ( यथा संशोधित) के नियम 5 ( 1 ) ( ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक
11 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा .
अभ्यर्थी का गृह जिला रोहतक ( हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1974 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक ) 6090, ( प्रतीक्षा सूची क्र. 10) .- राज्य शासन, श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री केशव कुमार सिंह मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथा संशोधित ) के नियम -5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश , दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला पटना ( बिहार ) है. उसकी जन्मतिथि 4जून 1979 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक) 5903, ( प्रतीक्षा सूची क्र. 09 ) .- राज्य शासन, श्री अनुज त्यागी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह त्यागी , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथा संसोधित ) के नियम -5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश , दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ ( उत्तर प्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1977 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
12
वेतनमान
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018
रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1993 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक) 5749, (मेरिट क्र. 56 ).- राज्य शासन , सुश्री शिवानी सैनी पुत्री श्री महेश कुमार सैनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 4 फरवरी 1992 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2017-इक्कीस - ब ( एक) 6176, ( प्रतीक्षा सूची क्र . 08 ) .- राज्य शासन , सुश्री लीना दीक्षित पुत्री श्री सूर्य नारायण दीक्षित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथा संशोधित ) के नियम -5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 3 (ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक) 6131 , (मेरिट क्र. 72 ).- राज्य शासन , श्री सीताराम दास पुत्र श्री गेंदा लाल दास को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश , दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 28 सितम्बर 1993 है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1979 है.
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018
फा. क्रं. 5540- इक्कीस -ब( दो) -2018 .- राज्य शासन, एतद्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 , 12 सितम्बर 2017 एवं 8 दिसम्बर 2017 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर एवं नई दिल्ली में निम्नानुसार नियुक्तः-
अतिरिक्त महाधिवक्ता
1. श्री सौरभ मिश्रा ( नई दिल्ली)
2. श्री आर. के. वर्मा ( जबलपुर)
3. श्री समदर्शी तिवारी ( जबलपुर)
श्री विशाल मिश्रा (ग्वालियर) 4.
5. श्री एल. एन. सोनी ( इंदौर)
फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक ) 6071, ( प्रतीक्षा सूची क्र. 03 ) .- राज्य शासन, श्री देवेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री करतार सिंह पाल मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 ( यथा संशोधित ) के नियम-5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
उप महाधिवक्ता
1. श्री पुष्पेन्द्र यादव ( जबलपुर)
2. श्री आशीष आनंद बर्नाड ( जबलपुर)
यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधींन रहेगा.
3. सुश्री अमी प्रबल ( ग्वालियर )
4. श्री पुष्यमित्र भार्गव ( इंदौर )
5. श्री उमेश गजांकुश ( इंदौर )
अभ्यर्थी का गृह जिला सन्त नगर ( उत्तरी दिल्ली ) है. उसकी जन्मतिथि 6 सितम्बर 1980 है.
शासकीय अधिवक्ता
1. श्री राहुल ए. सेठी ( इंदौर)
द्वारा प्रेषित त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुये उन्हें कार्यमुक्त करता है.
फा. क्र. 3 (ए ) 2017 - इक्कीस- ब ( एक ) 6146, ( मेरिट क्र. 63) .- राज्यशासन , श्री आनन्द बागरी पुत्र श्री इन्द्रभान बागरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
फा. क्र. 5540-अ-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ ग्वालियर/नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन की जाती हैं:-
अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर
1. श्री शंशाक शेखर दुगवेकर, अधिवक्ता
2. श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता
अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर
1. श्री रविन्द्र छाबड़ा, अधिवक्ता
अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर
1. श्री अंकुर मोदी, अधिवक्ता
उप महाधिवक्ता, जबलपुर सम्बद्ध - नई दिल्ली 1. श्री वरूण कुमार चोपड़ा, अधिवक्ता
2. श्री वैभव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 22-14-2000- ई- चार. राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा- 10(ए) सहपठित धारा 15 ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ए. पी . श्रीवास्तव , तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल के स्थान पर श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन, उपसचिव.
13 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2018
क्र. 1453-1081-2018- ए- ग्यारह. बॉयलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स जेपी निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी जिला सिंगरौली को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5024 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 29 नवम्बर 2018 से 28 मई 2019 तक की छूट प्रदान करता है.
(1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा -18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
( 5) भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मंदा राठौर, अवर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
14
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2018
क्र. 2681-3232-18-802.- किशोर न्याय ( बालको की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्ः-
अनुसूची
किशोर न्याय बोर्ड
क्र.
जिला का नाम
और उसका मुख्यालय
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4)
(3)
(2)
(1)
रायसेन
रायसेन
1
श्री मोहम्मद अरशद, CJM .
No. 2681-3232-18-802 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act , 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the Said Act , namely:-
SCHEDULE
Name of the District
S. No.
Name of the Juvenile Justice Board & its Head
Name of the Principal Magistrate & Designation
(4)
(3)
Quarter (2)
(1)
Raisen
Raisen
1
Shri Mohd. Arshad, CJM.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 23-11-2018- अठारह 6.- विभागीय आदेश क्रमांक 3-31-2015- अठारह-6- दिनांक 12 जुलाई 2016 द्वारा श्री कृष्ण मुरारी मोघे को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल नियुक्त किया गया था. तदोपरांत विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 23-11-2018-अठारह -6, दिनांक 18 जुलाई 2018 द्वारा इनके कार्यकाल में 02 वर्ष की वृद्धि प्रदान की गई थी.
2. राज्य शासन एतद्वारा , श्री कृष्ण मुरारी मोघे के मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल के अध्यक्ष का प्रभार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपता है .
क्र. एफ- 07-02-2018-अठारह 6.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 ( क्र. 3 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) ( च ) तथा धारा-6 एवं 7 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मीना राजेन्द्र पटेल , रेहटी , जिला सीहोर को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया था.
2. राज्य शासन, एतद्वारा उक्त मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 03-05-2016-62.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2017 द्वारा राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण में श्री संजय सिंह पिता श्री चैन सिंह जाधव मु. पो. सिरपुर, जिला बुरहानपुर को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था. राज्य शासन, एतद्वारा उक्त नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
क्र. एफ- 03-05-2016-62.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2017 द्वारा राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ 15
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
जाति विकास अभिकरण में निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया गया थाः-
1. श्री कृष्ण चन्द्र पिता बहादुर सिंह सिसौदिया, ग्राम पंथ पिपलोदा, तहसील- ताल, जिला- रतलाम, मध्यप्रदेश.
2. श्रीमती यमुना पति गोपाल सिंग, ग्राम मझान्या, पोस्ट सुनेरा, तहसील एवं जिला शाजापुर.
3. श्री नवल पिता रसा नायक, ग्राम - करपा, तहसील- पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
4. श्री सरदार नाथ पिता उमराव नाथ , ग्राम- झरपा , पोस्ट तनोडीया, जिला आगर .
5. श्री सौदान सिंग पिता हरीराम शमशाबाद, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.
राज्य शासन एतद्वारा उक्त नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश एस. थेटे , सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2018 क्र. डी- 17-27-2004- चौदह- 3.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये गये अध्यक्ष, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
प्रकाश कुमार माखीजा, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018 क्र. बी-15-1-2004- चौदह- 2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अध्यक्ष श्री माधव सिंह दांगी एवं उपाध्यक्ष श्री मुन्ना सिंह भदौरिया का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 5-4-2012- अट्ठावन. विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2018 के द्वारा राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रौपणी अधिनियम , ( विनियमन ) , 2010 की धारा 8 ( 1 ) ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी ( विनियमन ) , 2010 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन ) , नियम 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय / निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किए जाने वाले फल/पौधों की अधिकतम दरें 2018-19 के लिए घोषित की गई थी, जिसके अनुक्रमांक 07 में नीबू गूटी की दर रुपये 48/- एवं अनुक्रमांक 08 में नींबू बीजू की दर रुपये 30/ - की गई थी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है .
रिमार्क क्रमांक नाम फलपौध वर्ष 2018-19 में दर प्रति फलपौध
(3)
(4) (1) (2)
18/-
1
आरसीओ अनुसार नींबू गूटी
15/-
2
आरसीओ अनुसार नींबू बीजू
2. उक्त संबंध में शेष अधिसूचना यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बबीता वसुनिया, अवर सचिव.
कार्यालय , कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू, जिला इंदौर ( म. प्र. )
राजभवन , भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 क्र. एफ- 1-2-18 - रा.स. यू.ए.1-2152.-डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2015 ( क्र. 2 सन् 2016) की धारा 09 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम 05 की कंडिका 2.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इंदौर ( म. प्र. ) एतद्वारा प्रो . आशा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल ( म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इंदौर का कुलपति नियुक्त करती हूँ.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 5 के अनुसार शासित होंगी.
आनन्दीबेन पटेल, कुलाधिपति.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
16
कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन ( म. प्र. )
सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, थाना पार्वती की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-
राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018
(एक) नीचे दी सारणी कॉलम ( क ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी ) के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय थानों को अपवर्जित करते हैं.
सारणी
स्थानीय क्षेत्र
पुलिस का नाम
क्र. एफ- 1-4-18 - रा.स. यू.ए.1-2172.- प्रो. यजनेश्वर शास्त्री, कुलपति, सांची बौद्ध- भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय , सांची के दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम , 2012की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक के प्रावधान अनुसार प्रो. शास्त्री कुलपति पद पर कार्यरत नहीं रह सकेंगे .
ग्राम मोहल्ले
पुलिसका नाम (तहसील तथा जिला सहित)
का नाम
(तहसील तथा जिला सहित) जिसमें अपवर्जित किया गया है.
जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3)
(2)
(1)
2. अतः , मैं, आनन्दीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय , सांची, जिला रायसेन ( म. प्र. ) एतद्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय , भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए उनके वर्तमान दायित्वों के साथ- साथ सांची बौद्ध- भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करती हूं.
पुलिस थाना पार्वती,
1 . अलीपुर
पुलिस थाना आष्टा,
आनन्दीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.
तहसील- आष्टा,
2. अंतरालिया
तहसील आष्टा,
जिला-सीहोर.
जिला सीहोर
3. बनवीरपुर
4. बगडावदा
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
5. बोरखेड़ा
6. बरखेड़ा
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2018
7. भैरूपुर
8. चुपाड़िया
क्र. सह. अधि. स्था-18-2482.-मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा वर्ष 2018 में दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है .
9. चाचाखेड़ी
10. छापरी
11. चिन्नौठा
(2 ) अतः उक्त के अनुक्रम में एवं म. प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, विनियम 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक न्यायालय में शीतकालीन अवकाश रहेगा.
12. डोराबाद
13. दुपाडिया
(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
14. धनाना
(मान. प्र. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित )
15. डुका
रजिस्ट्रार.
16. डावरी
17. गोदी
18. गोपालपुर
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
19. हुशेनपुर खेड़ा
सीहोर दिनांक 21 दिसम्बर 2018
20. हीरापुर
21. हकीमाबाद
22. हमीदखेड़ी
क्र. 1641 - एस.डब्ल्यू- 18.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्र-2 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ- 2(क)-20-14-बी-3- दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा दी 17
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
पुलिस थाना आष्टा ,
पुलिस थाना पार्वती ,
23. कमालपुर खेड़ी
तहसील-आष्टा, तहसील आष्टा, 24. कुमडावदा
जिला-सीहोर.
25. किलेरामा
जिला सीहोर
26. खडीहाट
27. लोरासखुर्द
28. लसूडियासूखा
29. लक्ष्मीरामपुरा
30. मालखेड़ी
31. मालीपुरा
32. मीरपुरा
33. मुडला
34. मानकुंड
35. मैना
36. मिर्जापुर
37. निपानिया कलां
38. पावखेड़ी
39. पटारिया गोयल
40. पारदीखेड़ी
41. पगरियाराम
42. रूपेटा
43. रूपाहेडा
44. सेवदा
45 सूलखेड़ी
46. शंभुखेड़ी
47. सावतखेड़ी
48. टिटोरिया
49. ताजपुरा
50. मूदीखेड़ी
51. भमूरा
52. काजीखेड़ी
No. 1641 - SW -Collector- Sehore - 2018 . In exercise of the powers conferred by clause(s ) Section 2 of the code of criminal procedure 1973 ( No. 2 of 1974 ) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F2 (K) - 20-14-B -3 - Two Bhopal , Date 30th July 2010 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations men- tioned in the Table below the State Government hereby Notifies Police Station Parwatee Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.- 1. Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) thereof and 2. include the local area specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of said table .
NEW POLICE STATION PARWATEE TABLE
Name of Police Starion (with tehsil and distt .) from which
Local Area Name of Village , and Settlement
Name of Police Station (with tehsil and which excluded Distt.) from
included (3)
No. Ward No. (2)
(1)
1. Alipura 2. Atrilya
Police Thana Asta Tehil Asta , Distt . Sehore .
Police Thana Asta, Parwatee Teh . Asta ,
Distt. - Sehore
3. Banveerpur
4. Bagadavada
5. Borkheda
6. Badhkheda
7. Bhairopur
8. Chupadiya
9. Chachakhedi
10. Chapri
11. Chinnotha
12. Dorabad
13. Dupadiya
14. Dhanaana
15. Duka
16. Davri
17. Godi
18.Gopalpur
19. Husnerpur Khedi
20.Haripur [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
18
(3)
(2)
(1)
Police Thana
21. Hakimabad
Police Thana Asta
Parwatee
22. Hameedkhedi
Tehil Asta
Distt. Sehore . 23. Kamalpur Khedi Tehil Asta ,
Distt.
24. Kumdawad
Sehore
25. Kilyeram
26. Khadihat
27. Lorasakhurda
28. Lasudiyasukha
29. Laxmirampura
30. Maalkhedi
31.Malipura
32. Merapura
33. Mudla
34. Mankund
35. Maina
36.Mirzapur
37. Nipaniya Kala
38. Pavkhedi
39. Patariya Goyal
40. Pardikhedi
41.Pagariyaram
42.Roopeta
43.Roopaheda
44. Sevda
45. Sulkhedi
46. Sambhukhedi
47. Savtakhedi
48. Titoriya
49. Tajpura
50.Mudikhedi
51. Bhamura
52.Kajikhedi
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण पिथोडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग पंचम तल , मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016 भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2018
क्र. 1850 - मप्रविनिआ.- 2018 .-विद्युत् अधिनियम , 2003 की धारा 87 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग , एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक 252-मप्रविनिआ-2018, दिनांक 9 फरवरी 2018 द्वारा अधिसूचित राज्य सलाहकार समिति में श्री विवेक अग्रवाल के स्थान पर श्री द्वारिका गुप्ता, अध्यक्ष , विन्ध्य चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, सतना को नामांकित करता है.
राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य यथावत् रहेंगे.
No. 1850- MPERC - 2018 . In exercise of the powers under Section 87 ( 1 ) of the Electricity Act, 2003 , the Commission hereby nominates Shri Dwarika Gupta, President , Vindhya Chamber of Commerce and Industries , Satna in place of Shri Vivek Agrawal in the State Advisory Committee notified vide Notification No. 252-MPERC- 2018 , dated 9th February , 2018 .
Other Members of the State Advisory Committee shall remain unchanged .
आयोग के आदेशानुसार, शैलेन्द्र सक्सेना , सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2018
क्र. 10727 - वरिष्ठ लिपिक-2018 .-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3- 2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के लिए नीचे दर्शाये निम्नांकित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष 2019 के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
दिन
त्यौहार का नाम दिनांक
क्रमांक
(3)
(4) (2)
(1)
1.
16-8-2019
भुजलिया पर्व
सोमवार
सोमवार
7-10-2019
दशहरा
2.
(महानवमी).
19
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
Government , hereby , with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette" :-
सोमवार
3. 28-10-2019
दीपावली का दूसरा दिन.
उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होगा .
(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and ;
श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश इन्दौर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018
(ii) Declares District Family Court to be out Post (Police Station Sanyogitaganj ) in Tehsil Indore , District indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-
TABLE
Local Areas
S. No. Name of Police Station (with Tehsil and Distt . ) from which excluded Name of Village क्र. 2615 -री.ए. डी. एम. - 2018.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 , सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से-
1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करती , और;
(2) 1. (1) (3) 1. All District , Indore मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशान्त वरबड़े , कलेक्टर/उपसचिव.
कार्यालय , तहसीलदार एवं प्राधिकृत अधिकारी ( मण्डी), राजनगर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश 2. कुटुम्ब न्यायालय नवीन पुलिस चौकी ( थाना संयोगितागंज ) जो कि जिला इन्दौर की तहसील में है, को पुलिस चौकी घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-
छतरपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017 सारणी
स. क्र.
उस पुलिस थाने
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
का नाम तहसील
क्र. 293- मण्डी उप-निर्वा.-17-18.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति-179 राजनगर, जिला छतरपुर के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किये गये है.
जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
निवास का
पद जिसके लिए
क्रमांक निर्वाचित सदस्य
(2)
(1)
का नाम
पूरा पता
निर्वाचित हुए
1.
(3) 1. सम्पूर्ण जिला इन्दौर.
(4)
(3)
(1) (2)
उपाध्यक्ष
1. श्रीमती श्रीबाई पटेल
ग्राम इमलिया, पोस्ट- पहरा, तहसील-राजनगर, जिला छतरपुर, (म. प्र. ) No. 2615 - R.A.D.M. -2018 .-- In exercise of the powers conferred by clause ( s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below , the State [ भागभ 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
20
भोपाल,दिनांक21दिसम्बर2018
3
उपान्तरणपश्चातउपांतरितप्रावधान
6.2क्षेत्राधिकार
12.अधिनियमकीधारा30एवं30(क)स्वीकृतिहेतुप्रस्तुतमानचित्रमें संशोधनआवश्यकहोसक्षमप्राधिकारीसभीआवश्यकसंशोधनमानचित्रमें
1.इसअध्यायमेंवर्णितविकासनियमनराज्यशासनद्वारामध्यप्रदेशनगर तथाग्रामनिवेशअधिनियम1973(क्रमांक23सन1973)कीधारा13(1)के अंतर्गतअधिसूचनाक्रमांक3403/एफ-1-101/तैतीस/73दिनांक29.12. 1973द्वारागठितनिवेशक्षेत्रपरलागूहोंगेतथाजोनियमनइसअध्यायमें वर्णितनहींहै,वेयथा-संशोधितमध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,2012में निहितप्रावधानोंकेअनुरूपलागूहोंगे।
अनुसूची
2
बालाघाटविकासयोजना2021मेंप्रस्तावितउपांतरणकीसूचना
संचालनालय,नगरतथाग्रामनिवेश,मध्यप्रदेश,भोपाल ई-5,पर्यावरणपरिसरअरेराकॉलोनी,हबीबगंज,पुलिसथानाकेपास,भोपाल-462016
विकासयोजनामेंनिर्दिष्टप्रावधान
12.कोईनही।
1.इसअध्यायमेंवर्णितविकासनियमनराज्यशासनद्वारामध्यप्रदेशनगर तथाग्रामनिवेशअधिनियम1973(क्रमांक23सन1973)कीधारा13(1)के अंतर्गतगठितनिवेशक्षेत्रपरलागूहोंगेतथाजोनियमनइसअध्यायमेंवर्णित नहींहैं,वेमध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,1984मेंनिहितप्रावधानोंकेअनुरूप लागूहोंगे। क्रमांक7450-वि.यो.496-2018
1
निम्नकार्यालयोंमेंउपलब्धहै:-
क्र. 1..6.2क्षेत्राधिकार
2.कलेक्टरबालाघाट,जिलाबालाघाट
3.उपसंचालक,नगरतथाग्रामनिवेश,जिलाकार्यालयछिंदवाडा
1.आयुक्तजबलपुर,संभागजबलपुर,
एतद्द्वारासूचनादीजातीहैकिबालाधाटविकासयोजना2021मेंउपांतरणकाप्रारूपमध्यप्रदेशनगरतथाग्रामनिवेशअधिनियम1973(क्रमांक23 सन1973),कीधारा23सहपठितधारा18कीउपधारा(1)केउपबंधोकेअनुसारनिम्नलिखितअनुसूचीमेंप्रकाशितकियागयाहै।जिसकीप्रतिनिरीक्षणकेलिये
4.मुख्यनगरपालिकाअधिकारी,नगरपालिकापरिषदबालाघाट
21
मध्यप्रदेश
राजपत्र,
दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
6.5.1-बहुमंजिलीइकाईनिर्माण
सारणी6-सा-2आवासीयभूखण्डोंकेविकासमापदण्ड टीप-
म०प्र०भूमिविकासनियम2012केनियम42केप्रावधानलागूहोगें।
2.सारणीकेअनुक्रमांक9से13मेंदर्शायेभू-खण्डआकारकोकेवल प्रस्तावितआवासीयक्षेत्रोंमेंबहुइकाईभूखण्डीयविकासकेरूपमेंमान्य कियाजासकताहै।ऐसेभूखण्डोंपरस्वीकार्यआवासीयइकाईयोंकी गणनाम०प्र०भूमिविकासनियम2012द्वाराअधिशासितहोंगे।
अंकितकरपुनःसंबंधितकोवापसकरेगें।स्वीकृतिकेवलसंशोधित मानचित्रपरहीअंकितकीजावेगी।
ऐसेभू-खण्डोकाआकार288वर्गमीटरसेकमनहींहोगातथाम०प्र०भूमि विकासनियम2012केअनुरूपपरिवारोंकोसमाहितकरनेहेतुविशिष्टरूप सेरूपांकितकियेजायेंगें।
6.5नवीनआवासीयक्षेत्रहेतुविकासनियमन (6)म०प्र०भूमिविकासनियम2012केपरिशिष्ठञ(नियम99)में निहितप्रावधानोंकेअनुरूपविशेषतःअल्पआयवर्गकाअभिन्यासतैयार कियाजानाचाहिये।
6.5नवीनआवासीयक्षेत्रहेतुविकासनियमन
13.विकासयोजनामेंविभिन्नउपयोगो,परिक्षेत्रोंतथाउपयोगपरिक्षेत्रोंके विकासहेतुउल्लेखितनियमोंमेंयदिकोईविरोधाभाषकीस्थितिनिर्मित होतीहैअथवाकिसीस्पष्टीकरण/व्याख्याकीआवश्यकताहोतीहैतोइस संबंधमेंराज्यशासनकानिर्णयअंतिमएवंबंधनकारीहोगा।
(4)एकभूखण्डमेंचारइकाईयोंसेअधिककोसमाहितकरनेहेतुप्रस्तावित आवासीयक्षेत्रमेंतैयारकियेगयेअभिन्यासकीस्वीकृतितभीदीजावेगी, जबआवश्यकप्रावधानजैसेजलप्रदाय,जल-मलनिकासतथावाहन विरामसुविधाकाप्रावधानकियाहोतथाभवननिर्माणकीअनुमतिदेनेसे पूर्वउक्तसेवायेएवंसुविधायेप्राकृतिकरूपसेउपलब्धहोनाचाहिये।
सारणी6-सा-2आवासीयभूखण्डोंकेविकासमापदण्ड
टीप- 2.सारणीकेअनुक्रमांक9से13मेंदर्शायेभू-खण्डआकारकोकेवल प्रस्तावितआवासीयक्षेत्रोंमेंबहु-इकाईभू-खण्डीयविकासकेरूपमेंमान्य कियाजासकताहै।ऐसेभूखण्डोंपरस्वीकार्यआवासीयइकाईयोंकीगणना म०प्र०भूमिविकासनियम1984केनियम82द्वाराअधिशासितहोगें।
(6)म०प्र०भूमिविकासनियम1984केपरिशिष्टएम(नियम94)मेंनिहित प्रावधानोंकेअनुरूपविशेषतःअल्पआयवर्गकाअभिन्यासतैयारकियाजाना चाहिये।
13.कोईनही।
(4)एकभूखण्डमेंचारइकाईयोंसेअधिककोसमाहितकरनेहेतुप्रस्तावित आवासीयक्षेत्रमेंतैयारकियेगयेअभिन्यासकीस्वीकृतितभीदीजाएगी,जब आवश्यकप्रावधानजैसेजलप्रदाय,जल-मलनिकासतथावाहनविराम सुविधाकाप्रावधानकियाहोतथाभवननिर्माणकीअनुमतिदेनेकेपूर्वउक्त सेवायेएवंसुविधायेप्राकृतिकरूपसेउपलब्धहोनाचाहिये।ऐसेभू-खण्डोका आकार288वर्गमीटरसेकमनहींहोगातथाभूमिविकासनियम1984के नियम82केअनुरूपपरिवारोंकोसमाहितकरनेहेतुविशिष्टरूपसेरूपांकित कियेजायेंगें।
4.
5.6.5.1-बहुमंजिलीइकाईनिर्माण म०प्र०भूमिविकासनियम1984केमापदंडअनुसारनियंत्रितहोगें।
3. 6.5नवीनआवासीयक्षेत्रहेतुविकासनियमन
2.6.5नवीनआवासीयक्षेत्रहेतुविकासनियमन [ भाग 1
मध्यप्रदेश
राजपत्र,
दिनांक 4 जनवरी 2019
22
टीप-उपरोक्तवाणिज्यिकक्षेत्रोंमेंतलघर,म०प्र०भूमिविकासनियम2012
6.8वाणिज्यिकक्षेत्रोंकेलिएरूपांकनमार्गदर्शिका
केनियम76केप्रावधानोंकेअनुरूपअनुज्ञेयहोगा।
6.6वनआवास(फार्महाउस)
वनआवास(फार्महाउस)केलियेम०प्र०भूमिविकासनियम-2012के नियम17केप्रावधानलागूहोगें।
आवश्यकतानुसारसमन्वितयोजनानगरतथाग्रामनिवेशद्वारा
अनुज्ञाप्राप्तकरेगा।
होगी।
तैयार/अनुमोदितकीजावेगी। 9.किसीभीकृषिभूमिकाभू-स्वामीउक्तमापदण्डोंकेअनुरूपवन आवासकेरूपमेंविकसितकरनेकेपूर्वनगरतथाग्रामनिवेशसे
7.वनआवाससेजलस्त्रोतप्रभावितअथवाप्रदूषितनहींहोनाचाहिये। 8.वनआवासमेंभवन/आच्छादितक्षेत्र/मार्गआदिकीसंख्यातथा
अभिन्याससंचालकद्वाराअनुमोदितहो। 6.वनआवासमेंसभीओरसेन्यूनतम10मीटरसीमान्तखुलाक्षेत्र होगा।
5.वनआवासकेवलउसीभूमिपरअनुज्ञेयहोगा,जिसकेलिये सार्वजनिकमार्ग(सड़क)द्वारापहुँचउपलब्धहोअथवाक्षेत्रका
4.वनआवासकेभूखण्डमेंन्यूनतम200जीवितवृक्षप्रति4045वर्गमीटर मेंप्राधिकारीकोभवननिर्माणअनुज्ञाहेतुआवेदनकरनेकेपूर्व आवेदकद्वारावृक्षारोपणकरनाहोगा।जिनकाविकासएवंसंरक्षणका दायित्वआवेदककाहोगा।
2.अधिकतमफर्शीक्षेत्रअनुपात0.10अनुज्ञेयहोगा।
3.ढलुआछतसहितसंरचना(निर्माण)कीअधिकतमऊँचाई6.50मीटर
1.भूखण्डकान्यूनतमआकार 4045वर्गमीटरहोगा।
विकासयोजनामेंप्रस्तावितविकसितक्षेत्रएवंनिवेशक्षेत्रसीमाकेमध्यकृषि क्षेत्रकेकृषककेनिजीरहवासहेतुनिर्मितक्षेत्रएवंफार्मसंबंधीअन्य गतिविधियांआच्छादितक्षेत्रआदिवनआवासकेअंतर्गतनिम्नानुसारप्रस्तावित कियाजाताहै।इसकेमापदण्डनिम्नानुसारहोगें।
7.6.8वाणिज्यिकक्षेत्रोंकेलिएरूपांकनमार्गदर्शिका टीप-उपरोक्तवाणिज्यिकक्षेत्रोंमेंतलघर,म०प्र०भूमिविकासनियम1984के प्रावधानोंकेअनुरूपअनुज्ञेयहोगा।
6.6.6वनआवास(फार्महाउस) 23
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
मार्गोकोछोड़कर) उपहारगृह(होटल)हेतु12मीटरऊँचाईतककेभवनहेतुबालाघाट
6.8.3उपहारगृह(होटल)हेतुमापदण्ड(नगरकेन्द्रएवंवर्तमानवाणिज्यिक
6.8.2छविगृहकेलियेमापदण्ड
मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,2012नियम53(3)(दो)केअनुरूपमान्य
होगें।
मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,2012केनियम53(चार)केअनुरूपअनुज्ञेय होगा।
6.8.1ईधनभरावएवंभराव-सहसेवाकेन्द्र
अधिकतम45X33मीटर
4.24मीटरसेकममार्गाधिकारवालेमार्गोपरनयेपेट्रोलपम्पनिषिद्ध होगें।
(स)भूखण्डकाअग्रभाग30मीटरसेकमनहींहोनाचाहिये।
3.न्यूनतमभूखण्डआकार:-
(ब)ईंधनभरावसहसेवाकेन्द्र न्यूनतमआकार36X30मीटरएवं
(द)भूखण्डकाअग्रभागमार्गसेलगाहुआतथाअग्रभागहोगा।
भूखण्डकानिर्मितक्षेत्र-बैठकक्षमता800सीटतककेलियेअधिकतम आच्छादितक्षेत्र40प्रतिशतस्वीकार्यहोगा।एवंउससेअधिकक्षमताके छविगृहोकेलियेअधिकतम33प्रतिशत। सीमांतखुलाक्षेत्र-
(अ)केवलईंधनभरावकेन्द्र30X17मीटर
मार्गोंकोछोड़कर) 1.भूतलपरअधिकतमआच्छादितक्षेत्र-33प्रतिशत 2.मार्गोकेमध्यसेपेट्रोलपम्पपेडस्ट्रलकीदूरीभारतीयसड़ककांग्रेस केमानकोकेअनुसारहोनाआवश्यकहै।
सामने-न्यूनतम15मीटर आजू-बाजू-न्यूनतम4.5मीटर/4.5मीटर
(अ)30मीटरसेकममार्गाधिकारवालेमार्ग150मीटर (ब)30मीटरअथवाइससेअधिकमार्गाधिकार(चौड़ाई)-250मीटर
1.मार्गसंगमसेन्यूनतमदूरी
छविगृहक्षमता2.3वर्गमीटरप्रतिकुर्सीकीदरसेछविगृहक्षमतामान्य होगी।
पेट्रोलसेवाकेन्द्रोंकेलियेनिम्ननियमनअनुशंसितहै:-
पार्किंगस्पेस/वाहनविरामक्षेत्रसीमांतखुलाक्षेत्रकेअतिरिक्तफर्शीक्षेत्र का1.67ई.सी.एस.100वर्गमीटरअथवाई.सी.एस.प्रति150कुर्सियोंकेलिए, इनमेंसेजोभीकमहो।
106.8.3उपहारगृह(होटल)हेतुमापदण्ड(नगरकेन्द्रएवंवर्तमानवाणिज्यिक पृष्ठ-न्यूनतम4.5मीटर
96.8.2छविगृहकेलियेमापदण्ड मार्गकीचौड़ाई-छविगृहकाभूखण्डजिसमार्गपरस्थितहोगा,उसकी चौड़ाई18मीटरसेकमनहींहोगी।
8. 6.8.1ईधनभरावएवंभराव-सहसेवाकेन्द्र [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
24
कुलअनुमतनिर्मितक्षेत्रका5प्रतिशतहोटलगतिविधियोंसेसंबंधित वाणिज्यिकउपयोगमेंलायाजासकेगा।
नियम84केअनुरूपहोगें।
मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,2012केनियम48केअनुरूपमान्यहोंगे।
6.9औद्योगिकविकासकेमानक
विकासयोजना2011अनुसारहीमानदंडअनुशंसितहै,किन्तु12मीटरसे ऊँचेभवनहेतुमापदण्डमध्यप्रदेशभूमिविकासनियम2012नियम42एवं सहपठितनियम57केअनुरूपहोगें।
-वाहनविरामस्थलहेतुप्रावधानमध्यप्रदेशभूमिविकासनियम2012के
0.75 0.75
0.75
1.0 0.8
7
कतम
फर्शी
क्षेत्रानु
पात
अधि
4.5
4.5
3.00.75
3.0
6 2.5 2.5
पीछे
क्षेत्र
6/6
6/6
5
4.5/6
आजूबाजू
3/4.5
3/2.5
4/2.5
सीमान्यखुला
12 15
10
प्रतिशत
3
9
5
4
मापदंडसारणी6-सा-6
न्यूनतम
सामने
33
45
45
50
3 60 55
विकास कतम निर्मि
अधि
त क्षेत्र ात)
(प्रतिश्
हेतु
2
औद्योगिकक्षेत्र
भूखण्डकाआकार
1.0हेक्टेयरतक
0.2हेक्टेयरसेअधिक
0.2हेक्टेयरतक
2.0हेक्टेयरतक
0.05हेक्टेयर
1.0हेक्टेयरसेअधिक
2.0हेक्टेयरसेअधिक
0.05हेक्टयरसेअधिक
0.1हेक्टेयरसेअधिक
0.1हेक्टेयरतक
6
5
4
3
2
1
1
1.00 फर्शीक्षेत्रअनुपात5प्रतिशतहोटल,गतिविधिसेसंबंधितवाणिज्यिक
अभिन्यासकेमानक औद्योगिकक्षेत्रोकेअभिन्यासकेमानकनिम्नानुसारहोगेः-
2.अधिकतमफर्शीक्षेत्रअनुपात
उपयोगमेंलायाजासकेगा। अधिकतमतलघरकाक्षेत्रफलभूतलस्वीकार्यनिर्मितक्षेत्रकेअंदरहीमान्य
होगा। यहपरिसरकिसीभीअन्यभूउपयोगमेंलिएजानेकीदशामेंनियम केवलउपहारगृहहेतुहीलागूहोगें।
3.दुकानेंएवंअन्यसुविधायें-न्यूनतम10
1.भू-खण्डकाक्षेत्र-अधिकतम60प्रतिशत 2.मार्गों,वाहनविरामएवंखुलेक्षेत्र-अधिकतम30प्रतिशत
-वाहनविरामस्थल6-सा-12अनुसारहोगें।
11 6.9औद्योगिकविकासकेमानक 25
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
सारणी6-सा-12
समस्तउपयोगपरिक्षेत्रोंमेंपार्किंगहेतुमापदण्डम०प्र०भूमिनियम2012के नियम84(1)प्रावधानोंकेअनुरूपहोगा।
6.13वाहनविरामस्थलकेमापदण्ड़ बालाघाटवाहनविराममापदण्ड
6.9.1फ्लेटेडफैक्ट्रियाँ
मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,2012केनियम48केअनुरूपमान्यहोंगे।
0.25-0.75
0.50-1.50
0.50-1.50
1.00-2.00
1.50-2.50
0.50-1.50
सारणी6-सा-12 ई०सी०एस०प्रति100 वर्गमीटरफर्शीक्षेत्रफल पर
1.50अधिकतम
स्थलस्थिति/वाहनविरामसुविधा सहितअभिन्यासकेमानकअनुसार
50प्रतिशतअधिकतम
शासकीयएवंअर्द्ध-शासकीय
कार्यालय
आवासीय
अल्पाहारहारगृह सार्वजनिकएवंअर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं
उपयोग
उपयोगपरिक्षेत्र
परिसर(लोडिंग,अनलोडिंगवाहन
विरामकीआवश्यकतासहित)
(ब)विद्यालय,महाविद्यालय,विश्व विद्यालय,शासकीयचिकित्सालय
(अ)नर्सिंगहोम,चिकित्सालय (शासकीयकोछोडकर)सामाजिक, सांस्कृतिकएवंअन्यसंस्थायें,
(स)सामुदायिककेन्द्र,स्थानीय दुकानें,सुविधाजनक दुकानें,
वाणिज्यिक
(अ)थोकव्यापारएवंपरिवहन
(ब)नगरकेन्द्र,उपनगरकेन्द्र, होटल,सिनेमाएवंअन्य
समूहआवासीय,भूखण्डीयविकास (250वर्गमीटरसेबड़े)एवंमिश्रित
वाहनविराममापदण्ड
3.
2.
1.
सीमान्तखुलाक्षेत्र
न्यूनतमभूखण्डआकार1000वर्गमीटर
निर्मितक्षेत्र
फर्शीक्षेत्र
बालाघाट
क्रमांक
136.13वाहनविरामस्थलकेमापदण्ड़
126.9.1फ्लेटेडफॅक्ट्रियाँ [ भाग 1
मध्यप्रदेश
राजपत्र,
दिनांक 4 जनवरी 2019
26
सार्वजनिकएवंअर्द्धसार्वजनिक(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारा
धर्मशाला,सभागृह,सांस्कृतिकप्रचारकेंद्र,प्रदर्शनीकेंद,कलाकेंद्र, संग्रहालय,संगीतनृत्यएवंनाटकप्रशिक्षणकेंद्र,पुस्तकालयएवंकर्मशाला, आवासीयफ्लेट,सेवाउद्योग,प्रेसपरिसर,कर्मशाला,शॉपिंगमॉल, मल्टीप्लेक्सतथामध्यप्रदेशभूमिविकासनियम2012केनियम37(1) परिशिष्ट-जेमेंसम्मिलितउद्योग,पेट्रोलपंपसहसर्विसस्टेशन।
पेट्रोलपंप,परिवहनसंस्थाएं,कूडाकरकटस्थान(जंकयार्ड)शोरूम, दुकानें,उपाहारगृह,मालगोदाम,अग्रेषणअभिकरण,मध्यप्रदेशभूमिविकास नियम2012केनियम37मेंवर्णितउद्योगतथासूचनाप्रौद्योगिकीसे संबंधितउद्योग।
आवश्यकश्रमिकआवास,बसडिपोकर्मशाला,गोदामबसटर्मिनल गृह,रेलवेमालगोदाम,सेवाकर्मशाला,मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम2012 केनियम37मेंवर्णितउद्योगतथासूचनातकनीकीसेसंबंधितउद्योग।
(ब)अन्यउद्योग
6.15उपयोगपरिक्षेत्रोंमेंउपयोगपरिसरोंकीअनुमति बालाघाटस्वीकृतएवंस्वीकार्यउपयोगसारणी6-सा-14
व्यवसायिककार्यालययाधरेलूव्यवसायिकइकाई,नर्सिंगहोम कार्यालय,होटल,आटाचक्की,पेट्रोलपंप,हल्केवाहनोकीमरम्मतसे संबंधितदुकानें,छविगृह,मल्टीप्लेक्स,संग्रहालय,पैकिंगइकाई,गैसबुकिंग केंद्र,सहकारीउपभोक्ताभण्डार,सामुदायिकभवन,तथामध्यप्रदेशभूमि विकासनियम2012केनियम37(1)परिशिष्ट-जेभाग-1एवंभाग-2में
3.औद्योगिक(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग) (अ)सेवाउद्योग
सम्मिलितउद्योग। 2.वाणिज्यिक(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
1.आवासीय(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
0.50-1.00
फैक्ट्री,वृहद्उद्योग
छोटेएवंसेवाउद्योग,फ्लेटेडग्रुप
4.औद्योगिक
सारणी6-सा-14
पेट्रोलपंप,परिवहनसंस्थाएं,कूडाकरकटस्थान(जंकयार्ड)शोरूम, दुकानें,उपाहारगृह,मालगोदाम,अग्रेषणअभिकरण,मध्यप्रदेशभूमिविकास नियम1984केनियम38मेंवर्णितउद्योगतथासूचनातकनीकीसेसंबंधित उद्योग।
आवश्यकश्रमिकआवास,बसडिपोकर्मशाला,गोदामबसटर्मिनलगृह, रेलवेमालगोदाम,सेवाकर्मशाला,मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम1984के नियम38मेंवर्णितउद्योगतथासूचनातकनीकीसेसंबंधितउद्योग। व्यवसायिककार्यालययाधरेलूव्यवसायिकइकाई,नर्सिंगहोम कार्यालय,होटल,आटाचक्की,पेट्रोलपंप,हल्केवाहनोकीमरम्मतसेसंबंधित दुकानें,छविगृह,संग्रहालय,पैकिंगइकाई,गैसबुकिंगकेंद्र,सहकारीउपभोक्ता भण्डार,सामुदायिकभवन,तथामध्यप्रदेशभूमिविकासनियम1984केनियम
धर्मशाला,सभागृह,सांस्कृतिकप्रचारकेंद्र,प्रदर्शनीकेंद,कलाकेंद्र, संग्रहालय,संगीतनृत्यएवंनाटकप्रशिक्षणकेंद्र,पुस्तकालयएवंकर्मशाला, आवासीयफ्लेट,सेवाउद्योग,प्रेसपरिसर,कर्मशालातथामध्यप्रदेशभूमि विकासनियम1984केनियम38(1)परिशिष्ट-जेमेंसम्मिलितउद्योग,पेट्रोल पंपसहसर्विसस्टेशन।
2.वाणिज्यिक(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
4.सार्वजनिकएवंअर्द्धसार्वजनिक(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्य4.
(ब)अन्यउद्योग
(अ)सेवाउद्योग
3.औद्योगिक(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
38(1)परिशिष्ट-जेभाग-1एवंभाग-2मेंसम्मिलितउद्योग।
1.आवासीय(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
14 6.15उपयोगपरिक्षेत्रोंमेंउपयोगपरिसरोंकीअनुमति बालाघाटस्वीकृतएवंस्वीकार्यउपयोग 27
मध्यप्रदेशदेश राजपत्र,
दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
3.भूमिकाविवरण(स्थानकेसाथसड़क/सड़कोंकेनामजिसपर
2.स्वामित्वसंबंधीप्रमाणखसरापंचसाला,खसराखतौनी,पंजीयननामा प्रश्नाधीनभूमिकानामांतरण।
1.म०प्र०भूमिविकासनियम2012केनियम17(1)केअंतर्गत निर्धारितअनुज्ञाप्रपत्रमेंअनुज्ञाआवेदनपत्रप्रस्तुतकरनाचाहिये, जिसमेंनियम17मेंउल्लेखितजानकारीकासमावेशहो।
6.18विकास/निवेशअनुज्ञाप्राप्तिकीप्रक्रिया
स्वीकार्यभूमिउपयोग)
विकासयोजनाप्रस्तावोंकेअंतर्गतआवेदनकर्ताकोअनुज्ञाप्राप्तकरनेहेतु अपनेआवेदनपत्रकेसाथम०प्र०नगरतथाग्रामनिवेशअधिनियम,1973 एवंम.प्र.भूमिविकासनियम2012केप्रावधानानुसारनिम्न दस्तावेज/जानकारीसंलग्नितकीजानाआवश्यकहै-
पेट्रोलपंप,सहसर्विसस्टेशन,कब्रिस्तान,श्मशान,मल-शोधनकेंद्र, खंतीस्थान,ईटभट्टेएवंकुम्हारीकार्य,पत्थरतोडनेकाकार्य,दूधएवं कुक्कुटपालन,मालगोदाम,चारागाहएवंवृक्षारोपण,एल.पी.जी.गोदाम,ट्रक पार्किंग,दुग्धशीतजनकेंद्रसेवाएं,खादएवंबीजसंग्रहणकेंद्र,कृषि यांत्रिकीसुधारप्रतिष्ठान,खुलामॉल,शीतगृह,ढाबा।सूचनाप्रौद्योगिकीएवं गैरप्रदूषणकारीउद्योग**कृषिपर्यटनसुविधा***एवंसमस्तप्रकारके भण्डारणजोसक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यहोगें।
धर्मशाला,आश्रयगृह,क्लब,फुटकरएवंमरम्मतकीदुकानें, आवश्यकआवासगृह,उपहारगृहएवंखेलमैदान,कलाकेंद्र,पेट्रोलपंप, सहसर्विसस्टेशन।सूचनाप्रौद्योगिकीएवंगैरप्रदूषणकारीउद्योग**
7.कृषि(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
2.स्वामित्वसंबंधीप्रमाणखसरापंचसाला,खसराखतौनी,पंजीयननामा प्रश्नाधीनभूमिकानामांतरण।
3.भूमिकाविवरण(स्थानकेसाथसड़क/सड़कोंकेनामजिसपरया
1.म०प्र०भूमिविकासनियम1984केनियम17(1)केअंतर्गतनिर्धारित अनुज्ञाप्रपत्रमेंअनुज्ञाआवेदनपत्रप्रस्तुतकरनाचाहिये,जिसमेंनियम 17मेंउल्लेखितजानकारीकासमावेशहो।
विकासयोजनाप्रस्तावोंकेअंतर्गतआवेदनकर्ताकोअनुज्ञाप्राप्तकरनेहेतु अपनेआवेदनपत्रकेसाथम०प्र०नगरतथाग्रामनिवेशअधिनियम,1973एवं म.प्र.भूमिविकासनियम1984केप्रावधानानुसारनिम्नदस्तावेज/जानकारी संलग्नितकीजानाआवश्यकहै-
धर्मशाला,आश्रयगृह,क्लब,फुटकरएवंमरम्मतकीदुकानें,आवश्यक आवासगृह,उपहारगृहएवंखेलमैदान,कलाकेंद्र,पेट्रोलपंप,सहसर्विस स्टेशन।
पेट्रोलपंप,सहसर्विसस्टेशन,कब्रिस्तान,श्मशान,मल-शोधनकेंद्र, खंतीस्थान,ईट-भट्टएवंकुम्हारीकार्य,पत्थरतोडनेकाकार्यदूधएवं कुक्कुटपालन,मालगोदाम,चारागाहएवंवृक्षारोपण,एल.पी.जी.गोदाम,ट्रक ट्रक पार्किंग,दुग्धशीतजनकेंद्रसेवाएं,खादएवंबीजसंग्रहणकेंद्र,कृषियांत्रिकी सुधारप्रतिष्ठान,शीतगृह,ढाबा।
भूमिउपयोग)
7.कृषि(कॉलम4सक्षमअधिकारीद्वारास्वीकार्यभूमिउपयोग)
व्याख्या
टीप:-उपरोक्त।एवंiiकेभूखण्डहेतुपंहुचमार्गकीन्यूनतमचौडाई12.0मीटरहोगी। 156.18विकास/निवेशअनुज्ञाप्राप्तिकीप्रक्रिया
।•सूचनाप्रौद्योगिकीसेतात्पर्यहैकिम.प्रशासनद्वारासूचनाएवंप्रौद्योगिकीविभागकीनीतिपत्रमेंवर्णितउद्योगएवंसंस्थायें।
ii..गैरप्रदूषणकारीउद्योगसेतात्पर्यहैकिम.प्र.प्रदूषणनिवारणमंडलद्वारासफेदश्रेणीमेंवर्गीकृतउद्योग। iii...कृषिपर्यटनसुविधासेतात्पर्यहै,मध्यप्रदेशभूमिविकासनियम2012केनियम17(क)मेंवर्णितअनुसार। [ भाग 1
देश राजपत्र , दिनांक
मध्यप्रदेश
4जनवरी
2019
28
याजिसकेसामनेसंपदास्थितहोएवंभूसीमाएं)
केअंर्तगतप्रश्नाधीनभूमिकाविकासयोजनामेंप्रावधानप्राप्तकर विकासअनुज्ञाआवेदनकेसाथसंलग्नितकरें। 14.अनुज्ञाहेतुप्रस्तुतसामान्यमानचित्रोंकेअतिरिक्तअपनेप्राधिकृत
13.म०प्र०भूमिविकासनियम2012कीधारा49(3)मेंनिहितप्रावधानों
12.अधिनियमकेअंतर्गतआवश्यकप्रमाण/जानकारीयाअधिनियमके अर्तगतशासनद्वाराजारीपरिपत्रोंकेअनुरूपप्रमाण/जानकारीएवं प्रश्नाधीनभूमिकेविकासप्रस्तावआवेदनकेसाथसंलग्नितहोना होगा।
10.विकासप्रस्तावकेप्रकारजैसेआवासीय,वाणिज्यिक,औद्योगिक आदिपरएकप्रतिवेदन।
11.म०प्र०भूमिविकासनियम2012केप्रावधानोकेअनुरूप विकास/निवेशअनुज्ञाआवेदनकेसाथनिर्धारितर्शीषमेंजमा शुल्ककाचालानसंलग्नितहोनाचाहिये।
9.प्रस्तावोंकेयथोचितपरीक्षणहेतुभवनकेवास्तुविदीयविवरण प्रस्तुतकरनाहोगे।
हेतुआवश्यकहो। 8.सामान्यप्रतिवेदनकेसाथप्रश्नाधीनभूमिसेसंबंधितसभी विकासीयप्रस्तावदर्शाताप्लान/मानचित्र
7.1:500/1000/2000केस्केलपरसर्वेप्लानजिसमेंप्रश्नाधीनभूमि कीसीमा,प्राकृतिकस्वरूपजैसेनाले,गड्डे,पहाड़ियाँ,वृक्षयदि भूमिसमतलनहोतोकंटूरप्लान,प्रश्नाधीनभूमिमेंसेया200 मीटरतककीसमीपस्थभूमिसेजारहीउच्चदाबविद्युतलाईन, राइटऑफवेदर्शातेवर्तमानमार्गविद्युतएवंटेलीफोनकेखंभे,वृक्ष एवंअन्यसभीसंबंधितस्वरूपजोसमीपस्थक्षेत्रोंमेंसामंजस्यकरने
5.विकसितक्षेत्रकेप्रकरणमेंभूखण्डक्रमांकतथास्वीकृतअभिन्यास केविस्तृतविवरणसहित।
6.स्थलमानचित्रजिसमेंप्रश्नाधीनभूमिचिन्हितहो,साथहीमुख्य पहुंचमार्ग,भूमिकेआसपासवर्तमानभूउपयोगएवंमहत्वपूर्ण भवन।
4.मूलखसरामानचित्रजिसमेंप्रश्नाधीनभूमिकेक्रमांकअंकितहो साथहीप्रश्नाधीनभूमिकीबाहरीसीमासे200मीटरकेअंतर्गत निहितपासकेखसराक्रमांकदर्शाएहो,प्रश्नाधीनभूमिखसरा मानचित्रपरलालरंगसेचिन्हितकीजाये।
जिसकेसामनेसंपदास्थितहोएवंभूसीमाएं)
संबंधितस्वरूपजोसमीपस्थक्षेत्रोंमेंसामंजस्यकरनेहेतुआवश्यक हो।
कीसीमा,प्राकृतिकस्वरूपजैसेनाले,गड्डे,पहाड़ियाँ,वृक्षयदिभूमि समतलनहोतोकंटूरप्लान,प्रश्नाधीनभूमिमेंसेया200मीटरतक कीसमीपस्थभूमिसेजारहीउच्चदाबविद्युतलाईन,राइटऑफवे दर्शातेवर्तमानमार्गविद्युतएवंटेलीफोनकेखंभे,वृक्षएवंअन्यसभी
14.अनुज्ञाहेतुप्रस्तुतसामान्यमानचित्रोंकेअतिरिक्तअपनेप्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजकद्वाराहस्ताक्षरितयथोचितभू-दृश्यीकरण
13.म०प्र०भूमिविकासनियम1984कीधारा49(3)मेंनिहितप्रावधानोंके अंर्तगतप्रश्नाधीनभूमिकाविकासयोजनामेंप्रावधानप्राप्तकर विकासअनुज्ञाआवेदनकेसाथसंलग्नितकरें।
12.अधिनियमकेअंतर्गतआवश्यकप्रमाण/जानकारीयाअधिनियमके अर्तगतशासनद्वाराजारीपरिपत्रोंकेअनुरूपप्रमाण/जानकारीएवं प्रश्नाधीनभूमिकेविकासप्रस्तावआवेदनकेसाथसंलग्नितहोना होगा।
10.विकासप्रस्तावकेप्रकारजैसेआवासीय,वाणिज्यिक,औद्योगिकआदि परएकप्रतिवेदन।
11.म०प्र०भूमिविकासनियम1984केप्रावधानोकेअनुरूप विकास/निवेशअनुज्ञाआवेदनकेसाथनिर्धारितर्शीषमेंजमाशुल्क काचालानसंलग्नितहोनाचाहिये।
9.प्रस्तावोंकेयथोचितपरीक्षणहेतुभवनकेवास्तुविदीयविवरणप्रस्तुत करनाहोगें।
8.सामान्यप्रतिवेदनकेसाथप्रश्नाधीनभूमिसेसंबंधितसभीविकासीय प्रस्तावदर्शाताप्लान/मानचित्र
5.विकसितक्षेत्रकेप्रकरणमेंभूखण्डक्रमांकतथास्वीकृतअभिन्यासके विस्तृतविवरणसहित।
7. 6.स्थलमानचित्रजिसमेंप्रश्नाधीनभूमिचिन्हितहो,साथहीमुख्यपहुंच मार्ग,भूमिकेआसपासवर्तमानभूउपयोगएवंमहत्वपूर्णभवन। 1:500/1000/2000केस्केलपरसर्वेप्लानजिसमेंप्रश्नाधीनभूमि
4.मूलखसरामानचित्रजिसमेंप्रश्नाधीनभूमिकेक्रमांकअंकितहोसाथ हीप्रश्नाधीनभूमिकीबाहरीसीमासे200मीटरकेअंतर्गतनिहित पासकेखसराक्रमांकदर्शाएहो,प्रश्नाधीनभूमिखसरामानचित्रपर लालरंगसेचिन्हितकीजाये। 29
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
गुलशनबामरा,आयुक्त-सह-संचालक.
वास्तुविद/यंत्री/नियोजकद्वाराहस्ताक्षरितयथोचितभू-दृश्यीकरण। प्लान,जहाँआवश्यकहो,वहांकीपरिवहनप्लानजिसमेंवाहनएवं नगरीयरूपांकनयोजनादर्शायीगयीहो,कोआवेदनकेसाथ प्रस्तुतकरनाहोगें।
15.म.प्र.नगरपालिका/ग्रामपंचायत(कालोनाईजरकारजिस्ट्रीकरण निर्बन्धनतथाशर्ते)नियम1998मध्यप्रदेशग्रामपंचायत (कालोनाईजरकारजिस्ट्रीकरणकानिर्बन्धनतथाशर्ते)नियम1999 केतहतरजिस्ट्रीकरण
1. आवेदकद्वाराप्रस्तुतयोजनाप्रस्तावकेपरीक्षणकरतेसमयराज्य शासनद्वारासमय-समयपरअधिनियमकेप्रावधानोंकेअंर्तगत प्रसारितनिर्देशोंएवंमार्गदर्शनकाकड़ाईसेपालनकियाजाएगा।
2.भूमिविकास/निवेशअनुज्ञासंबंधीम०प्र०भूमिविकासनियम2012 केप्रावधानोंकोभीध्यानमेंरखनाहोगा।
अध्याय-7
विकासयोजनाकाकियान्वयन
विकासयोजनाकोकार्यान्वितएवंप्रभावशीलकरनेहेतुयथासंभवपूर्ण प्रयत्नकियाजानाआवश्यकहै।यहअपेक्षितहैकिइसमेंनागरिकोंद्वारा व्यक्तिगतयासंगठितरूपसेनिर्माण,पुर्ननिर्माणऔरविभिन्नउपयोगहेतु भूमिविकासकरकेयोगदानकरनाहोगा।इसलिएयहआवश्यकहोगाकि ऐसेप्रयासोंकामार्गदर्शनतकनीकीसलाहदेकरकियाजाए,जिससेकि प्रस्तावितनिर्माण,अनुमोदितविकासयोजनाकेउपबंधोंकेअनुरूप हो।विकासयोजनाकाप्रभावीकरणतभीसंभवहोसकेगाजबकिमध्यप्रदेश नगरतथाग्रामनिवेशअधिनियम,1973केप्रावधानोंकेअंतर्गतकोईभी विकासकार्यचाहेवहशासकीय,अर्द्धशासकीययाव्यक्तिगतहो,उसकी अनुज्ञानगरतथाग्रामनिवेशसेप्राप्तकरकियाजाए।भूमिउपयोगतथा भूमिविकासकेनियंत्रणसंबंधीप्रावधानमध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,2012 एवंनगरतथाग्रामनिवेशअधिनियम,1973मेंनिहितहै।
टीप:-
7.2योजनाकियान्वयनकीनीति 9.ऐसेआवासीयप्रक्षेत्रमेंभू-खण्डकाआकारम.प्र.भूमिविकासनियम, 2012केनियम-53(1)एवं(2)केअनुसारएवंखुलाक्षेत्रनियम55एवं56 केअनुसारजंहाकहींविशेषरूपसेउल्लेखितनकियागयाहो,नियंत्रित होगा।
रजिस्ट्रीकरण
प्लान,जहाँआवश्यकहो,वहांकीपरिवहनप्लानजिसमेंवाहनएवं नगरीयरूपांकनयोजनादर्शायीगयीहो,कोआवेदनकेसाथप्रस्तुत करनाहोगें।
2.भूमिविकास/निवेशअनुज्ञासंबंधीम०प्र०भूमिविकासनियम1984के प्रावधानोंकोभीध्यानमेंरखनाहोगा।
1.आवेदकद्वाराप्रस्तुतयोजनाप्रस्तावकेपरीक्षणकरतेसमयराज्य शासनद्वारासमय-समयपरअधिनियमकेप्रावधानोंकेअंर्तगत प्रसारितनिर्देशोंएवंमार्गदर्शनकाकड़ाईसेपालनकियाजाएगा।
15.म.प्र.नगरपालिका/ग्रामपंचायत(कालोनाईजरकारजिस्ट्रीकरण निर्बन्धनतथाशर्ते)नियम1998मध्यप्रदेशग्रामपंचायत(कालोनाईजर कारजिस्ट्रीकरणकानिर्बन्धनतथाशर्ते)नियम1999केतहत
टीप:-
9.ऐसेआवासीयप्रक्षेत्रमेंभू-खण्डकाआकारम.प्र.भूमिविकासनियम,1984 केनियम-53(1)एवं(2)केअनुसारएवंखुलाक्षेत्रनियम55एवं56के जंहाकहींविशेषरूपसेउल्लेखितनकियागयाहो,नियंत्रितहोगा। अनुसार
विकासयोजनाकाकियान्वयन विकासयोजनाकोकार्यान्वितएवंप्रभावशीलकरनेहेतुयथासंभवपूर्णप्रयत्न कियाजानाआवश्यकहै।यहअपेक्षितहैकिइसमेंनागरिकोंद्वाराव्यक्तिगत यासंगठितरूपसेनिर्माण,पुर्ननिर्माणऔरविभिन्नउपयोगहेतुभूमिविकास करकेयोगदानकरनाहोगा।इसलिएयहआवश्यकहोगाकिऐसेप्रयासोंका मार्गदर्शनतकनीकीसलाहदेकरकियाजाए,जिससेकिप्रस्तावितनिर्माण, अनुमोदितविकासयोजनाकेउपबंधोंकेअनुरूपहो।विकासयोजनाका प्रभावीकरणतभीसंभवहोसकेगाजबकिमध्यप्रदेशनगरतथाग्रामनिवेश अधिनियम,1973केप्रावधानोंकेअंतर्गतकोईभीविकासकार्यचाहेवह शासकीय,अर्द्धशासकीययाव्यक्तिगतहो,उसकीअनुज्ञानगरतथाग्रामनिवेश सेप्राप्तकरकियाजाए।भूमिउपयोगतथाभूमिविकासकेनियंत्रणसंबंधी प्रावधानमध्यप्रदेशभूमिविकासनियम,1984एवंनगरतथाग्रामनिवेश अधिनियम,1973मेंनिहितहै।
177.2योजनाकियान्वयनकीनीति
16अध्याय-7
अवधिकाअवसानहोनेकेपूर्व,सम्यकविचारहेतुप्रस्तुतकियाजासकताहै।
प्रस्तावितउपांतरणकेब्यौरेसूचनाप्रकाशनकीतिथिसे30दिनकीसमयावधिकेलियेआमजनताकेनिरीक्षणहेतु www.mptownplan.gov.inबेवसाईटपरभीउपलब्धहोंगे।यदिकोईआपत्तियासुझावप्रारूपउपांतरणकेसंबंधमेंहो,उसेलिखितमेंकार्यालयीन समयमेंनगरतथाग्रामनिवेशकेउपरोक्तवर्णितजिलाकार्यालयमें"मध्यप्रदेशराजपत्र"मेंसूचनाकेप्रकाशितहोनेकेदिनांकसे30दिनकी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
30
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला गुना, मध्यप्रदेश
गुना, दिनांक 27 दिसम्बर 2018
क्र. एस. डब्ल्यू- नौ - 20-2018-150.- जिला गुना के थाना कुंभराज अंतर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी मृगवास का थाने में उन्नयन के संबंध में, राज्य शासन, गृह विभाग , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ2 ( क) -10-2015- बी-3- दो, भोपाल दिनांक 6 सितम्बर 2018 द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्रामों को नवीन पुलिस चौकी के हिस्से में एतद्वारा सम्मिलित किया जाता है :-
ग्राम/मोहल्ले का नाम
क्र. पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला ) जिसे अपवर्जित किया गया.
पुलिस थाने का नाम जिसे सम्मिलित किया गया. (4)
(3)
(1)
(2)
1. थाना कुंभराज चौकी मृगवास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों कीसूची
थाना कुंभराज की चौकी मृगवास बांसाहेड़ा, सानई एवं चाचौड़ा के 08 ग्राम कुल 94 ग्रामों को मिलाकर चौकी मृगवास का थाना उन्नयन के
मृगवास, बटावदा, कांकरया, बकान्या, टटूजखेड़ी, कराड़या, गाद्या, विसातपुर, कड़ईयाखुर्द, गूजरखेड़ी, कालीकराड़, सोलई, तलावड़ामेड़ा, गोविन्दपुरा , पंडितपुरा , जामुन्याखुर्द, साल्याखेड़ी, हाथीपुरा , मेतीपुरा , बंजाराखुर्द, गोमुख , बोरखेड़ी, जेहरीपुरा , मोईया , उमरयाखुर्द , पीपल्या, बोरकाखेड़ा, रामपुरा, फतेहपुर, पटनावाड़ी, लीलवेह , लीलवेहखुर्द, रामपुरया, सेजीपुरा, डोलीपुरा , लामपठार, बड़खुआ.
2. थाना कुंभराज चौकी बांसाहेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची.
बांसाहेड़ाकला , बांसाहेड़खुर्द, खेड़ीकला, झीकनी, जामोन्याजागीर, कोलूखेड़ी, बड़ागांव, मोतीपुरा , बूड़ाखेड़ा, घीस्याखेड़ी, खानपुरया, कमलपुरा , पगड़ीघटा, बाड़ाबर्रा, तरीपटनी, बांकखेड़ा, मसूरीखो, केकड़ीवीरान, खेड़ीआवा , खेड़ीघटा, सेवन्या, घोरलाखेड़ी.
3. थाना कुंभराज चौकी सानई के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची.
सानई, कड़याकला, करमोदिया, मदागनखेड़ी, आम्वेहचक्क, गसोनी , बड़नगर, पोलासपुरा , गोपालगढ़ , तलवड़ा वेहनजदीकसानई, बेड़ावेहचक्क, दाताकाचक, झिरी , साल्यावेह , खेरवेह , बंजारीकला , कोलम्बेह , नाथूकापुरा, पीपलखेड़ा, भोगीपुरा, दांत, बेड़ावेह, बड़ोद, ऑखखेड़ी, लम्बाचक्क,
पीपलहेड़ा, पीपलखेड़ी, नैनवास, मोहम्मदपुर, कुसुमपुरा , सागोदिया, तलावटी, बलावली.
4. थाना चाचौड़ा के ग्राम जिनको मृगवास में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है.
पुलिस थाना चाचौड़ा के 08 ग्राम चौकी मृगवास के 37 ग्राम चौकी बोसाहेड़ा के 23 ग्राम चौकी सानई के 25 ग्राम के उपरोक्तानुसार कालम नं. 3 में वर्णित कुल 94 ग्रामों/मौहल्ले एतद्वारा सम्मिलित किये गये हैं, तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग क के विनियम 575 के प्रावधान अनुसार पुलिस अधीक्षक गुना के कार्यालय में रखी गई है .
उक्त नव सृजित नवीन पुलिस थाना मकसूदनगढ़ के अस्तित्व में आने से थाना मकसूदनगढ़ के संचालन , संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
विजय दत्त , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
31
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018
क्रमांक एफ. 15-13/ 2018 / सात / शाखा-7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 108 की उप- धारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए ।
अनुसूची
जिला-देवास
अनुक्रमांक
ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (1 )
(2)
(4)
तहसील- देवास
1.
1. मूल ग्राम- भैसूनी, प.ह.नं.- 10
अधीक्षक भू- अभिलेख ( नियमित) 2. नवीन ग्राम-विजयगंज मंडी
तहसील-हाटपीपल्या
2.
मूल ग्राम- मानकुण्ड प.ह.नं. - 07
1 .
अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित) 2. नवीन ग्राम-धानीघाटी
3.
1. मूल ग्राम - महूखेडा प.ह.नं. - 35
2. नवीन ग्राम- लालाखेडी
4.
1. मूलग्राम- पालखा प.ह.नं.-28
2. नवीन ग्राम-लक्ष्मीपुरा
5.
1. मूलग्राम- ग्यारसपुरा प.ह.नं.-27
2. नवीन ग्राम- नया ग्यारसपुरा
तहसील-बागली
6.
1. मूलग्राम- मुकुन्दगढ प.ह.नं. -27
अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित)
2. नवीन ग्राम-अम्बाझर
7.
1. मूलग्राम-धावडिया प.ह.नं. - 29
2. नवीन ग्राम-खेडा
8.
1. मूलग्राम करनावद प.ह.नं.- 03
2. नवीन ग्राम-हीरापुर
9.
1. मूलग्राम - होरियाखो प.ह.नं.-03
2. नवीन ग्राम- विश्राम
तहसील- उदयनगर
10.
अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित )
1. मूलग्राम-आगराखुर्द प.ह.नं. -53
2. नवीन ग्राम- झुलादड
तहसील-कन्नौद
11.
अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित)
1. मूलग्राम- बाबडीखेडा प.ह.नं. - 06
2. नवीन ग्राम- सेतीखेडा
12.
1. मूलग्राम-अम्बाडा प.ह.नं.- 32
2. नवीन ग्राम-दावतपुरा [ भाग 1 32
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
तहसील-सतवास
अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित )
13.
1. मूलग्राम- गर्डीझाबरिया प.ह.नं.- 32
2. नवीन ग्राम- गर्डी
14.
1. मूलग्राम- बडकनखारी प.ह.नं.- 39
2. नवीन ग्राम-खारी
15.
1. मूलग्राम- निमासा प.ह.नं.-38
2. नवीन ग्राम- इन्द्रापुरी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2018
क्र. एफ- 15-13-2018- सात- शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-06-2018- सात- शा.-6, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
Bhopal , the 31st December 2018
No. F. 15-13 /2018 /VII/ Sec.6- In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 , (No. 20 of 1959), the State Government, hereby , directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE
District- Dewas
S.No. Name of the Village (s) with P.C.No.
Designation of the Officer Authorised to prepare record of rights (3)
(2)
(1)
TAHSIL- DEWAS
Superintendent of Land Records (regular) 1. 1. Original Village- Bhaisuni
2. New Villages- Vijayganj Mandi P.C.No. 10
TAHSIL -HATPIPLYA
Superintendent of Land Records (regular) 2. 1. Original Village- Mankund
2. New Villages- Dhanighati
P.C.No.07
3. 1. Original Village- Mahukheda
2. New Villages- Lalakhedi
P.C.No. 35
4.
1. Original Village- Palkha
2. New Villages- Laxmipura
P.C.No. 28
5. 1. Original Village- Gyaraspura
2. New Villages- Naya Gyaraspura
P.C.No. 27 33
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
TAHSIL- BAGLI
6.
Superintendent of Land Records ( regular ) Original Village- Mukundgarh
1 .
2. New Villages- Ambajhara
P.C.No. 27
7. 1. Original Village- Dhavdia
2. New Villages- Kheda
P.C.No. 29
8. 1 . Original Village- Karnawad
2. New Villages- Hirapur
P.C.No. 03
9. 1 . Original Village- Horiyakho
New Villages- Visram
2.
P.C.No. 03
TAHSIL- UDYANAGAR
Superintendent of Land Records (regular) 10.
Original Village- Agrakhurd
1.
New Villages- Jhuladad
2.
P.C.No. 53
TAHSIL- KANNAUD
Superintendent of Land Records (regular ) 11. 1. Original Village- Bawdikheda
2. New Villages- Setikheda
P.C.No. 06
12. 1. Original Village- Ambada
2. New Villages- Dawatpura
P.C.No. 32
TAHSIL- SATWAS
Superintendent of Land Records (regular) 13. 1. Original Village- Gardijhabria
2. New Villages- Gardi
P.C.No. 32
14. 1. Original Village- Badkankhari
2. New Villages- Khari
P.C.No. 39
15. 1. Original Village- Nimasa
2. New Villages- Indrapuri
P.C.No. 38
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy. Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
34
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) उज्जैन
जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर 2018
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक 6088 - ए- भू- अर्जन- 2018 - क्र. 02-अ- 82-2018-19.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.023
ग्राम- निकेवड़ी,
49
उज्जैन
उज्जैन
प.ह.नं.- 82
0.067
50
0.025
52
भूविभाषीय
अधिकारी(राजस
0.090
95
+
0.005
96 35
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
उज्जैन
0.016
112/2
3 ग्राम- निकेवड़ी, प.ह.नं.- 82
0.009
112/3
0.019
115
0.020
117/1
0.025
135
0.003
154
0.013
158
0.030
136
0.020
152
0.029
155
0.037
157/1
अधिकारी
0.431
16
कुल योग
राजस्द [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
36
क्र. 02- अ- 82-2018-19.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.023
49
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- निकेवड़ी,
प.ह.नं.- 82
0.067
50
नागीय अधिकारी
0.025
52
0.090
95
鳳
0.005
96
Pin 37
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.016 उज्जैन
112/2
उज्जैन
ग्राम- निकेवड़ी,
प.ह.नं.- 82
0.009
112/3
0.019
115
0.020
117/1
0.025
135
0.003
154
0.013
158
0.030
136
0.020
152
0.029
155
0.037
157/1
0.431
16
कुल योग
अनुविभागीयअधिकारी(२ [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
38
क्रमांक 6090- ए- भू-अर्जन-2018- क्र. 06-अ-82-2018-19.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.053
118
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- सेमल्यानसर,
प.ह.नं.- 80
0.014
119
0.026
121
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्
0.013
122
* 39
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
ग्राम / पटवारी हल्का
तहसील
जिला
खसरा कमांक
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
0.017
123/2
उज्जैन
1 उज्जैन
124
0.030
ग्राम- सेमल्यानसर, प.ह.नं.- 80
0.029
319
0.020
322/2/1
0.007
0.005
322/3/1
0.005
322/3/2
0.002
323/1
0.010
323/2
0.005
323/3
0.005
323/4
0.004
323/5
0.022
342
0.004
351
0.020
343/1
343/2
0.023
0.015
345/1/1/1
0.006
345/1/1/2
0.041
348/4
0.002
352/2
0.055
352/3
0.052
445/2
0.006
457/1
457/2
0.018
0.016
457/3
458
0.008
459
0.008 अनुविभागीयअधिकारी (राजद)
460
0.010
*
461
0.008
463
0.004
0.010
464/1
0.041
464/2
0.614
36
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
40
क्रमांक भू- अर्जन- 2018 - क्र. 06- अ- 82-2018-19.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.053
118
ग्राम- सेमल्यानसर,
उज्जैन
उज्जैन
प.ह.नं.- 80
0.014
119
0.026
121
अनुविभागीयअधिकारी
122
0.013 41
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का
कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
5
123/2
0.017 उज्जैन
1 उज्जैन
124
ग्राम- सेमल्यानसर, प.ह.नं.- 80
0.030
319
0.029
322/2/1
0.020
0.007
322/3/1
0.005
322/3/2
0.005
323/1
0.002
323/2
0.010
323/3
0.005
323/4
0.005
323/5
0.004
342
0.022
351
0.004
343/1
0.020
0.023
343/2
345/1/1/1
0.015
345/1/1/2
0.006
348/4
0.041
352/2
0.002
352/3
0.055
0.052
445/2
0.006
457/1
457/2
0.018
457/3
0.016
458
0.008
459
0.008
460
0.010
461
0.008
463
0.004
464/1
0.010
464/2
0.041
36
0.614
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
42
क्रमांक 6092 - ए- भू-अर्जन- 2018- क्र. 03-अ-82-2018-19.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.020
1/3
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- कासमपुर,
प.ह.नं.- 82
0.041
13
0.040
14/1
अनुविभागीयअधिकार
0.013
359
*
0.029
360 43
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.044 2 उज्जैन
372
1 उज्जैन
ग्राम- कासमपुर,
प.ह.नं.- 82
0.036
373
0.036
380
0.025
381
0.005
387
0.019
390
0.002
388/2
0.009
389/1
0.016
389/2
0.029
400/1
0.003
400/2
0.017
401/2
0.007
402
0.391
18
कुल योग
मय अधिकार [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
44
क्रमांक भू- अर्जन- 2018 - क्र . 03- अ - 82-2018-19.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.020
1/3
उज्जैन उज्जैन ग्राम- कासमपुर, प.ह.नं.- 82
0.041
13
0.040
14/1
अनुविभागीयअधिकारी
0.013
359
0.029
360
* 45
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.044
उज्जैन
372
उज्जैन
ग्राम- कासमपुर,
प.ह.नं.- 82
0.036
373
0.036
380
0.025
381
0.005
387
0.019
390
0.002
388/2
0.009
389/1
0.016
389/2
0.029
400/1
0.003
400/2
0.017
401/2
0.007
402
0.391
कुल योग
18 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
46
क्रमांक 6094 - ए- भू-अर्जन- 2018- क्र. 01-अ- 82-2018-19 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.024
87
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम खोकरिया,
प.ह.नं.- 82
0.041
91
0.024
276.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस
0.005
95/2/2
*
0.045
99 47
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.016
100
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम खोकरिया,
प.ह.नं.- 82
0.013
102
0.005
257/2
0.024
263
0.024
264
0.002
265
0.013
270
0.010
271
0.022
272
0.017
273
0.007
274
0.024
275/1
0.316
17
कुल योग
अभादीयअधिका [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
48
क्रमांक भू- अर्जन - 2018- क्र. 01- अ- 82-2018-19.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
0.024
87
उज्जैन
ग्राम खोकरिया,
प.ह.नं.- 82
0.041
91
મનુવિમાપીયલહોકારો(1 ) (राजस्व)
0.024
276
*
0.005
95/2/2
0.045
99 49
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
उज्जैन
0.016 1 उज्जैन
100
ग्राम खोकरिया,
प.ह.नं.- 82
0.013
102
0.005
257/2
263
0.024
0.024
264
0.002
265
0.013
270
0.010
271
0.022
272
0.017
273
0.007
274
0.024
275/1
0.316
17
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
50
क्रमांक 6096 - ए- भू-अर्जन- 2018- क्र. 05-अ- 82-2018-19.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.017
10/1
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
0.016
18/1
0.002
811/3
अधिकारी।
भाषीय
0.010
19
0.003
23
*अनुविभ
* 51
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
0.006
20/1
उज्जैन
1 उज्जैन
20/2
0.014
ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
20/963
0.012
0.002
32/मिन -2
33
0.035
0.009
34
0.024
35/2
0.048
85
35/1
0.005
86
0.020
0.006
87/1/1
87/1/2
0.002
0.011
127/1/मिन-1
127/2/2
0.014
0.012
127/3/2
129/1
0.014
0.021
132
133
0.011
0.026
134
0.019
135
0.014
217
0.016
218/2
0.007
635
0.005
218/3
0.022
633
634
0.011
0.021
636/1
738/2
0.009
0.006
739
0.021
740/1
0.014
742
0.004
743
0.016
810/1
0.024
810/2
अनुविभागीयअधिकारी (राजस्व) *
0.024
837
0.027
811/1
0.022
811/2
निरंतर- 3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
52
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
836
उज्जैन
उज्जैन
0.016
838
ग्राम- खजूरिया रेहवारी , प.ह.नं.- 73
0.023
839
841/1
0.016
0.020
872/2
0.005
875
0.017
841/2
869
0.018
0.009
870/1
0.043
870/2
0.015
871/1
881
0.011
0.018
934
0.032
935
0.008
954
0.008
955/1
0.017
956/1
0.010
956/2
0.013
957
0.002
958
0.925
62
कुल योग
बीय अधिकारी 53
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कमांक- 05/ अ-82 / 2018 19 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.017
10/1
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
0.016
18/1
0.002
811/3
0.010 विभागीय अधिकार ज
19
23
0.003 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
54
जिला तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
20/1
0.006
उज्जैन
उज्जैन
20/2
0.014
ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
0.012
20/963
0.002
32/मिन-2
33
0.035
34
0.009
35/2
0.024
85
0.048
0.005
35/1
0.020
86
87/1/1
0.006
0.002
87/1/2
0.011
127/1/मिन -1
0.014
127/2/2
0.012
127/3/2
0.014
129/1
0.021
132
0.011
133
0.026
134
135
0.019
0.014
217
0.016
218/2
635
0.007
0.005
218/3
0.022
633
634
0.011
0.021
636/1
738/2
0.009
0.006
739
740/1
0.021
742
0.014
743
0.004
दुविभ आयीय अधिकारी(रा
0.016
810/1
0.024
810/2
0.024
837
0.027
811/1
0.022
811/2 55
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
836
0.002 उज्जैन
3 ग्राम- खजूरिया रेहवारी,
उज्जैन
0.016
838
प.ह.नं.- 73
0.023
839
0.016
841/1
0.020
872/2
0.005
875
0.017
841/2
0.018
869
0.009
870/1
0.043
870/2
0.015
871/1
0.011
881
0.018
934
0.032
935
0.008
954
0.008
955/1
0.017
956/1
0.010
956/2
0.013
957
0.002
958
0.925
62
कुल योग
भोषीय अधिकारी राज [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
56
क्रमांक 6098 - ए- भू-अर्जन-2018-क्र. 08-अ-82-2018-19.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.008
40/2
ग्राम- भंवरी,
उज्जैन
उज्जैन
प.ह.नं.- 80
0.034
41/2
0.080
42/1
अनुविभागीय
0.048
96/2 57
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
उज्जैन
1 उज्जैन
0.025
96/4
ग्राम- भंवरी,
प.ह.नं.- 80
0.002
97
0.029
176
0.006
125/2
0.011
128/1
126
0.037 अधिका
0.036
153/1
अनुविभाषीय
0.023
175
* *
0.024
177
0.072
183
0.435
14
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
58
क्रमांक भू- अर्जन - 2018- क्र. 08-अ-82-2018-19.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.008
40/2
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- भंवरी,
प.ह.नं.- 80
0.034
41/2
0.080
42/1
विभागीयअधिकारी(स
0.048
96/2 59
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
उज्जैन
उज्जैन
0.025
96/4
ग्राम- भंवरी,
प.ह.नं.- 80
0.002
97
0.029
176
0.006
125/2
0.011
128/1
0.037
126
0.036
153/1
0.023
175
0.024
177
विभागीयअधिकारी
0.072
183
0.435
14
*
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
60
क्रमांक 6104- ए- भू- अर्जन- 2018- क्र. 07-अ-82-2018-19.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
41
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम-देवराखेड़ी,
प.ह.नं.- 81
0.019
42
0.014
43/2
0.028
78/2
उज्जैन
उज्जैन
0.004
51
ग्राम देवराखेड़ी,
प.ह.नं.- 81
0.020
54
0.013
57
0.019
58
0.003
107/3
0.124
9
कुल योग
61
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कमांक 4 अ-82 / 2018 19 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
उज्जैन उज्जैन
41
0.004
ग्राम- देवराखेड़ी,
प.ह.नं.- 81
42
0.019
43/2
0.014
अनुविभागीयअधिकारी
0.028
78/2
उज्जैन उज्जैन
51
0.004
ग्राम- देवराखेड़ी,
प.ह.नं.- 81
54
0.020
57
0.013
58
0.019
107/3
0.003
9
कुल योग
0.124 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
62
क्रमांक 6106 - ए- भू- अर्जन-2018- क्र. 04-अ- 82-2018-19. - अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी -उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.009
228/3
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- कल्याणपुरा,
प.ह.नं.- 73
0.019
228/4
0.028
02
कुल योग
भागीय आ 63
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
क्रमांक भू- अर्जन- 2018 - क्र. 04- अ- 82-2018-19.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछायें जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.009
228/3
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम- कल्याणपुरा,
प.ह.नं.- 73
0.019
228/4
0.028
02
कुल योग
विभागीय का
अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व).
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
64
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 13 दिसम्बर 2018
प्र. क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
ग्राम विश्रामगंज की
विश्रामगंज
पन्ना अजयगढ़
रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब में प्रभावित मकानों काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
शासकीय आराजी का क्षेत्रफल 8656.30 वर्ग मी. पर निर्मित कुल 134मकान.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इंदौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018
क्र. 729- भू-अर्जन- 2017-18-प्र. क्र. 1-अ-82-2018.- उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक इंदौर- डब्ल्यू-दिनांक एवं इंदौर- डब्ल्यू- दिनांक 18 दिसम्बर 2018 प्रस्तुत कर इंदौर- देवास-उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु इंदौर- देवास के मध्य निजी भूमि के अधिग्रहण एवं उपयोग में ली जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णताः लोकहित से संबंधित होने के कारण धारा 9 के तहत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ( म. प्र. ) के ज्ञापन क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 65
मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
करते हुये मैं , निशांत वरवडे, कलेक्टर, जिला इंदौर ( म. प्र. ) एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10ए अनुसार लोकहित के दृष्टिगत प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम का नाम
प.ह.न.
जिला तहसील
(3)
(4) (1)
(2)
इन्दौर
इन्दौर
केलोदहाला शक्करखेड़ी भानगढ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(5)
(6)
0.594
0.261
इंदौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.
0.219
(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी जिला इंदौर ( म. प्र. )/उप मुख्य इंजीनियर निर्माण ( पश्चिम रेलवे ) इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 731 - भूर्जन-2017-18-प्र. क्र. 1-अ-82-2017-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित इंदौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ ) की धारा 4 समाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन में आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम का नाम
तहसील
जिला
(4)
(3)
(1)
(2)
इन्दौर
इन्दौर
0.594 0.261
केलोदहाला शक्करखेड़ी
0.219
भानगढ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
इंदौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.
उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे इंदौर (म. प्र. ) .
नोट.-( 1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जिला इंदौर (म. प्र. ) उप मुख्य इंजीनियर निर्माण ( पश्चिम रेलवे ) इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
66
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
पत्र क्र. 1785 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.328 (2) जवा
(1) रीवा
(3) गड़ेहरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब - माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन, एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1787 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
देवखर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.569 (2) जवा
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/ सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन , एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
67
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1789- प्रका.- भू-अर्जन-18 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/ माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.500
(3) रिसदा
(2) त्योंथर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सब- माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1791 - प्रका. - भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.500 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) कुचावट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सब- माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1793 - प्रका. - भू-अर्जन-18-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अंनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/ माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 68
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.500 (2) त्योंथर
(3) मझियारी
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1795 - प्रका. - भू-अर्जन-18 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.200 (2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) घुसरूम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक एवं पुनर्वास, भू-अर्जन , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1799 - प्रशा. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 1913 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि रहट सब- माइनर नं. 3 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि काअर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.016
(3) मकरवट
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) . (5)
रहट सब- माइनर नं. 3 नहर में छूटे हुये रकबे के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
69
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018
प्र. क्र. 13460 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम-माफीपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.151 हेक्टर .
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.147
406/1
0.080
401
1.518
405
0.721
403
0.685
407
योग .. 3.151
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" बाण्डी सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018
प्र. क्र. 13677 - भू-अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- धार
(ग) ग्राम-मूसापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.495 हेक्टर .
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.465
154/1
0.405
155/1
0.210
155/2
0.270
159
0.550
163/1
0.450
163/2
0.280
163/3
0.305
163/4
0.405
164
0.155
166/2
3.495
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" बाण्डी सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 6 दिसम्बर 2018
क्र. 360 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
70
आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- पछाया
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल- 57.153 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.065
2/1/1
0.041
2/1/2/1
0.142
0.745
2/1/3
0.235
2/1/4
2.032
2/2/1
0.732
0.405
2/3/1
0.203
2/3/2
0.113
2/4/1
0.185
2/4/2
1.230
2/5
0.138
2/8
0.020
2/16
0.130
2/17
0.182
2/18
1.275
159/3 , 160/3
0.550
159/4, 160/4
0.356
159/5 , 160
1.068
161/1/1 , 162/1/1
0.809
161/1/2, 162
0.809
161/1/3 , 162/1/3
2.020
161/2/1 , 162/2
1.505
161/2/2/1 , 162/2/2/1
1.505
161/2/2/2 , 162/2/2/2
1.505
161/2/2/3 , 162
(2)
(1)
0.204
161/3/1 , 162
0.372
161/3/2, 162
0.445
161/4 , 162
0.608
161/5, 162
0.360
161/6, 162
0.405
163/1
0.304
163/2
0.344
163/3
0.328
163/4
0.283
163/5
0.769
164/1
0.203
164/2/1
0.202
164/2/2
0.283
164/3/1
0.284
164/3/2
2.072
165
166
1.161
1.712
167/1
0.486
167/2
0.146
167/3
0.542
167/4
167/5
0.830
0.736
167/6
0.332
167/7
0.299
167/8
167/9
1.497
0.494
167/10
1.052
161/11
167/12
0.587
0.736
167/13
0.223
172/1
0.223
172/2
0.445
172/3
0.242
172/4
0.222
172/5
4.042
173
0.053
195/2
0.348
195/3 71
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.073
195/4
1.008
195/5
0.045
196
0.534
197, 198
0.889
199, 201/2
2.324
200
2.678
202
1.835
204
205
1.315
0.235
206
2.085
207
2.193
214
0.065
217
57.153
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 361- भू- अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम-जेनूद
(घ ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-6.414 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.300
25/1, 27/2
25/2/2/1 , 28 , 29 , 31/1 ,
0.421
32, 33 , 34/1 , 31/119/1
25/2/3 , 28 , 29, 31/1 , 32 ,
0.075
33, 34/1 , 31/191/1
25/2/5 , 28, 29 , 31/1 ,
0.016
32, 33 , 34/1 , 31/119/1
0.089
25/2/6 , 28 , 29 , 31/1 , 32, 33 , 34/1 , 31/119/1
0.069
26/1/2, 27
0.504
36/1
0.204
36/2
0.221
36/3
0.190
38/1
0.048
39/1
0.558
39/2/1
0.380
39/2/2
0.387
39/3
2.111
39/4
0.040
39/5
40/1
0.049
0.283
40/2
0.168
42/3, 43/1 , 43/2 , 43/3 , 9502/1 42/1/ख/1 , 42/2 , 42/1 ,
0.130
0.123
42/1/ख/2, 42/2/ख/2, 42/3, 43/1 , 43/2, 43/3/ख/2 42/1/1 , 42/2, 42/3 , 43/143/1, 43/2, 43/3
0.048
45/1
योग . 6.414
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु ".
72
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 362- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम- मेहत्याखेडी
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-44.546 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.728
127
163/1
0.465
0.061
163/2
0.178
165/1
0.364
165/2
0.057
166/1
0.040
166/2
0.020
166/3
0.162
167
1.178
169/1
1.173
169/2
0.121
171
0.417
173
0.121
175/1
1.141
175/2
(2)
(1)
1.336
176/1
0.577
176/2
0.586
178/1
0.223
178/2
0.243
179
0.478
181
182
0.433
0.202
184
0.121
186
1.619
193/1 , 194/1
0.801
193/2/1 , 194/2/1
1.335
193/2/2 , 194/2/2
0.607
196/1/1
196/1/2
1.941
3.528
196/2/1 , 200
2.513
196/2/2, 200
0.202
196/2/3 , 200
0.526
202/1/1
1.052
202/1/2
202/2
0.550
1.141
202/3
0.550
202/4
0.866
204/1/1
0.911
204/1/2
0.963
204/2
0.656
204/3
2.246
204/4
0.809
204/5
0.526
204/6
204/7
1.592
0.081
208, 209
1.100
209/2
1.109
210/2
0.090
213/1
0.049
227/2
0.105
228/1/1
0.105
228/1/2
0.170
228/2 73
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.227
228/3
0.050
261
0.040
269/1
0.041
269/2
क्र. 363 - भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.020
271/2/1/1
अनुसूची
0.020
271/2/2
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.030
276/2
(क) जिला-खरगोन
0.101
280
(ख ) तहसील- भीकनगांव
0.105
281/2
(ग) ग्राम- बोरगांव
0.567
282
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल- 12.220 हेक्टर .
0.132
284
रकबा
खसरा नम्बर
0.098
285
(हेक्टर में) 0.020
286/1
(2)
(1)
0.020
286/2
0.081
387
0.113
292/1/3
0.809
414/1/1
0.012
292/2
0.822
414/1/2, 414/3/1
0.090
1.542 293, 297/3
414/2
0.016
0.825 296/1
414/3/2
0.020
0.275 305/5
415/1
0.235
3.157 305/6/1
417/1/1
0.259
0.348 305/6/2
417/1/2
0.142 0.623
417/1/3
305/6/3
0.567
417/1/4
0.090
305/7
417/1/5
0.146 0.186
306/2
1.432
417/3
0.923
307/1/2/1
0.283
417/4
2.340
307/1/2/2
0.050
417/5/1
योग 44.546
0.022
417/5/2
0.022
417/5/3
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु ".
0.040
417/5/4
0.057
417/5/5
0.081
417/5/6
0.097
417/5/7
0.130
417/5/8
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
0.450
417/6
0.429
417/7
0.413
418/1
योग .. 12.220 (4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
74
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 364- भू - अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम-खेरदा
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-6.951 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
0.100
(1) 15/1
0.575
15/2/1
1.200
15/2/2
2.023
15/2/3
1.480
17
0.522
20/1
0.325
20/2
0.523
20/4
0.146
21/1/1
0.057
22
योग .. 6.951
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु" .
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशि भूषण सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
पत्र. क्र. 1797- प्रका. भू-अर्जन 18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-फुलदेउर
(घ) क्षेत्रफल-7.357 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि ( अ ) शासकीय भूमि ( ब ) (3) (1)
(2)
0.710
50
0.430
51 75
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.355
52
0.320
53
0.760
55
0.540
56
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
0.460
58
अनुसूची
0.320
61
0.200
(1 ) भूमि का वर्णन-
62
0.260
63
(क) जिला-सतना
0.036
64
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
0.080
(ग) ग्राम- ऐंजी
65/5
(घ) क्षेत्रफल-7.085 हेक्टेयर.
0.220
209
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) 0.328
खसरा
211
0.032
शासकीय भूमि
नम्बर
212/1
निजी भूमि
(3)
(2)
0.038
(1)
212/2
0.018
212/3
0.145
120
0.090
213/1
0.405
121
0.052
213/2
1.166
135
213/3
0.036
0.202
136
0.032
213/4
0.058
145
0.336
214
0.180
154
0.168
215
0.230
155
0.360
216
156
0.144
0.120
217/3
0.016
159
0.220
217/6
0.288
160
0.156
217/8
0.331
161
0.161
217/10
166
0.310
0.084
237
0.101
167
0.384
239
0.043
169
0.151
241
0.238
170
0.351
योग : 7.006
0.022
198
कुल योग अ एवं ब 7.357
0.123
201
0.095
202
0.224
204
215
0.146
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
0.560
217
0.017
218
0.017
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
221
0.162
253
रीवा, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
0.020
254
0.097
255
पत्र. क्र. 1801- भू-अर्जन प्रकाशन 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 76
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
(3)
(2)
(1)
0.049
256
257
0.085
258
0.045
0.259
259
0.024
268
0.069
269
0.022
270
0.348
271
0.022
272
0.493
273
0.072
282
0.136
283
300
0.064
0.057
290
7.085
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 1803 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-सोनवर्षा
(घ) क्षेत्रफल-1.248 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
नम्बर (1)
0.041
263
0.026
264
(3)
(2)
(1)
0.058
265
0.020
266
0.027
267
0.176
270
0.078
271
0.069
272
0.120
273
0.088
274
0.058
275
276
0.086
0.078
279
0.323
280
1.248
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र. क्र. 1805 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-तिघरा
(घ) क्षेत्रफल-6.117 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
0.704
130
0.077
131 77
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.352
133
0.275
134
0.220
135
0.032
136
0.473
137
138
0.101
234
0.067
0.307
235
236
0.102
0.278
237
0.008
238
0.048
239
0.005
243
244
0.050
0.042
248
0.115
270
0.192
271
272
0.016
0.010
295
0.120
296
0.138
297
0.269
301
0.019
302
0.020
303
0.128
304
0.090
308
309
0.096
0.008
310
0.004
311
0.197
321
0.173
322
334
0.015
0.255
335
0.259
336
0.129
337
0.016
338
0.218
339
0.006
340
0.045
573
0.020
585
0.004
587
0.235
588
0.018
590
0.065
591
0.032
592
0.064
600
योग 6.117
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग महू, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
" भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार " अधिनियम 2013 की धारा 93( 1) के अंतर्गत
क्र. 4178- भू- अर्जन-रीडर- 2017-18.- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर, जिला-इंदौर ( म. प्र. ) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के लिये नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम टीही तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर- महू, जिला- इंदौर ( म. प्र. ) के निम्नानुसार भूमि को अर्जित किये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2013-14 में पारित अवार्ड दिनांक 26 फरवरी 2016 से निम्न भूमि अर्जित की गई थी:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील-डॉ. अम्बेडकर नगर- महू
(ग) ग्राम-टीही
) लगभग क्षेत्रफल-5.086 हेक्टेयर.
(घ
रकबा
(हे. में)
खसरा क्रमांक
(2)
(1)
52
0.841
0.369
0.368
53/1 53/2
54
0.518
55/क/ 1 पार्ट
1.103
55/ख/ 1
0.697
0.332
118
0.558
119/1
119/2
0.300
योग .. 5.086
उपरोक्त अर्जित भूमि की निर्धारित मुआवजा राशि 14,99,24,827/- (अक्षरी अवार्ड राशि चौदह करोड़ निन्यानवे लाख चौबीस हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये मात्र ) का भुगतान संबंधित भूमि स्वामी को नहीं हुआ तथा संबंधित विभाग द्वारा अर्जित भूमि का अधिपत्य भी प्राप्त नहीं किया गया.
78
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
उक्त संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना क्र. 546- भू-अर्जन-2014, महू, दिनांक 3 जनवरी 2014 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 274-275 पर दिनांक 10 जनवरी 2014 को किया गया था. धारा -4 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् शासन से प्राप्त निर्देशानुसार " भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार" अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत घोषणा- पत्र क्रमांक 724- भू-अर्जन-2014 , महू, दिनांक 8 अगस्त 2014 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 2555 पर दिनांक 22 अगस्त 2014 को किया जाकर इसके अतिरिक्त स्थानीय दैनिक समाचार - पत्र इन्दौर समाचार एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 15 अगस्त 2014 में भी प्रकाशन करवाया गया साथ ही सर्वधारण व प्रभावित हितधारकों की व्यक्तिशः जानकारी के लिए लोक कार्यालयों , ग्राम पंचायत एवं उनके सूचना पटल पर अधिसूचना की प्रति चस्पा कराई गई.
मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , भोपाल के सहमति पत्र क्रमांक 1850-858-2016-ए- ग्यारह भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2016 एवं कार्यकारी संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर , जिला इन्दौर (म. प्र. ) के पत्र क्रमांक क्र. औ. के. वि. नि.- इं-तक- 18-29, इन्दौर, दिनांक 28 सितम्बर 2018 से प्राप्त डिनोटिफाय के प्रस्ताव से यह ज्ञात हो गया है कि संबंधित विभाग को उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि सर्वे नम्बर की आवश्यकता नहीं है.
अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार " अधिनियम 2013 की धारा 93 ( 1 ) के उपबंधों अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों/हितधारकों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , भोपाल ( म. प्र. ) एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर, जिला इंदौर ( म. प्र. ) को उक्त भूमि की आवश्यकता न होने से प्रकरण क्रमांक 01-अ-82- 2013-14 से अर्जित उपरोक्त भूमि को अर्जन से मुक्त करते हुये डिनोटिफाय की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 दिसम्बर 2018
क्र. 10778- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- जुन्नारदेव
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- घानाउमरी , प.ह.नं. 68, ब.नं. 144, रा.नि.मं. - नवेगांव
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
क्षेत्रफल पर (1) 44 48/2 (2) 02.500 01.500 योग कुल रकबा 04.000 हेक्टयर एवं प्रस्तावित आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खापरकला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2018
क्र. B -6577- दो- 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 नवम्बर 2016 से दिनांक 21 नवम्बर 2018 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि की अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
क्र. D- 7358-दो-2-60-2014- श्री राजेश कुमार शर्मा , डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा , डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2018
क्र. B-6613-दो- 2-75-2018.-श्री बी. पी . शर्मा , रजिस्ट्रार (डी. ई . ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. शर्मा , रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
79
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी . शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 7369-दो-2-87-2018- श्री दीपक बन्सल , रजिस्ट्रार (जे-1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2018 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री दीपक बन्सल , रजिस्ट्रार ( जे-1 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक बन्सल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( जे-1 ) के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-7371-दो-2-32-2018- श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार (जे-2 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2018 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार ( जे -2 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( जे-2 ) के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
80
जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2018
क्र. D- 7232-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018
क्र. D- 7252-दो- 2-67-2016- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 7294-दो- 2-34-2018- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर को दिनांक 23 से 25 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2019
मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D -7296-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 7298- दो-2-23-2014.- श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन . शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.