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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019

Published 09 January 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
13
Identifier
in.gazette.madhya.2019-01-09.13.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, बुधवार , दिनांक 9 जनवरी 2019- पौष 19 , शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्र. 339- मप्रविस- 15- विधान-2019 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 ( क्रमांक 1 सन् 2019 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

25 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2019

26

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक , २०१ ९

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१ ९ है.

संक्षिप्तनाम.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९

के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपयें २,२३,४७,६५,८४ , ९ ०० कादिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों, से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ पैसठ लाख चौरासी हजार नौ सौ मात्र होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये )

(आंकड़े रुपयों में ) (१)

(२)

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

सेवाएं और प्रयोजन

योग अनुदान का संख्यांक

संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये

रुपये

रुपये

०१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

६,८०,२००

४०,३ ९,८०,७००

४०,३३,००,५००

०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व

२,०४,००,०००

२,०४,००,०००

०३. पुलिस

राजस्व

१,४८,०००

१,१८,५०,५८,२००

१,१८,५२,०६,२०० १५,३६,००,०००

पूंजी

१५,३६,००,०००

०४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व

३४,४६,०००

३४,४६,०००

०५ . जेल

°

राजस्व 26 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2019

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व

१,५९ , ६५,००,०००

१,५९ , १५,००,०००

०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

१०. वन

७,१७,३२,००,०००

पूंजी

७,१७,३२,००,०००

१२. ऊर्जा

राजस्व

२४,५१,५३,००,०००

२४,५१,५३,००,०००

५,४०,२०,००,०००

पूंजी

५,४०,२०,००,०००

१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

७६, ९ २,८१,४०,७००

७६, ९ २,७१,४०,७००

१४. पशुपालन

राजस्व

पूंजी

३,२४,००,०००

३,२४,००,०००

१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

राजस्व

३,२८,१०,०००

३,२८,१०,०००

१७. सहकारिता

पूंजी

१ ९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राजस्व

१४,००,२००

१४,००,२००

१००

पूंजी

१००

२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

राजस्व

३६,७५,००,०००

३६,७५,००,०००

२२. नगरीय विकास एवं आवास

राजस्व

३२,३४,०८ , ९९, २००

२७,७७,०००

३२,३३,८१,२२,२००

पूंजी

२३. जल संसाधन

पूंजी

३,५३,००,०१,६००

३,४६,००,०१,६०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2019

26 (2)

(३ )

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

२४. लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

राजस्व

३२,०७,००,०००

३२,०७,००,०००

पूंजी

१५, ९ ७,००,००,०۰۰

१५, ९ ७,००,००,०००

२५. खनिज साधन

राजस्व

१,५८,७५,०००

१,५८,७५,०००

२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )

पूंजी

२९. विधि और विधायी कार्य

राजस्व

१,०९ , ३८,५८,२००

१,०७,२४,५८,१००

२,१४,००,१००

३०. ग्रामीण विकास

पूंजी

१,५०,००,००,१००

१,५०,००,००,१००

३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

१००

राजस्व

१००

५,१६,५२,५००

पूंजी

५,१६,५२,५००

३२. जनसंपर्क

राजस्व

९९,८७,००,०००

९९, ८७,००,०००

३३. जनजातीय कार्य

१००

१००

पूंजी

३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

राजस्व

१,०९ , ५४,००,०००

१,० ९ ,५४,००,०००۰

३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

राजस्व

२,१०,७४,०००

१,८४,००,०००

२६,७४,०००

पूंजी

२,३०,००,००,०००

२,३०,००,००,००० ३६. परिवहन

पूंजी

२५,७५,०८,०००

२५,७५,०८,०००

३७. पर्यटन

७००

७००

पूंजी

३८. आयुष

राजस्व

६२,३८, ९५,३००

६२,३८ , ९ ५,३००

26 (3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2019

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

३९ . खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्तासंरक्षण

१,००,००,००,२००

राजस्व १,००,००,००,२००

४४. उच्च शिक्षा

राजस्व

३, ९ २ , ९ ३,०१,२००

३, ९ २, ९ ३,०१,२००

१००

१००

पूंजी

४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

४००

४००

राजस्व

४८. नर्मदा घाटी विकास

१,५५,००,००,०००

पूंजी

१,५५,००,००,०००

४९ . अनुसूचित जाति कल्याण

राजस्व

१८,६४,००,०००

१८,६४,००,०००

५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

११,२४,४८,०००

राजस्व

११,२४,४८,०००

५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व

राजस्व

५२. चिकित्सा शिक्षा

राजस्व

१,४१,००,००,०००

१,४१,००,००,०००

१,६५,००,००,०००

पूंजी

१,६५,००,००,०००

५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राजस्व

२२,२३,८६,४२ ,९ ००

२२,२३,८६,४२ , ९ ००

१७,१४,५००

पूंजी

१७,१४,५००

५६. कुटीर एवं ग्रामोद्योग

४००

४००

राजस्व

५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व

३०,०८,००,०००

३०,०८,००,०००

६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

राजस्व

७५,००,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2019

26(4)

(३)

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

६५. विमानन

राजस्व

३,५४,००,०००

३,५४,००,०००

६७. लोक निर्माण कार्य- भवन

राजस्व

४५,० ९, २८,२००

४५,० ९ , २८,२००

पूंजी

६९ . विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

राजस्व

१००

१००

राजस्व :

७३,३६,७ ९ , ३०० १,७२,५८,४५,०७,०००

१,७१,८५,०८,२७,७००

योग :

५०,८९ , २०,७७ , ९ ०० पूंजी :

५०,८२,२०,७७, ९ ००

२,२३,४७,६५,८४, ९ ००

८०,३६,७९ , ३००

२,२२,६७,२ ९ , ०५,६००

वृहद-योग:

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

तरुण भनोत भोपाल :

भारसाधक सदस्य .

तारीख ७ जनवरी , २०१९ .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-01-09.13.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-01-09.13.Extraordinary.