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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 02, Part Part 1, 11 January 2019

Published 11 January 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-01-11.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019- पौष 21 , शक 1940

क्रमांक 2]

विषय-सूची

1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2018

क्र. ई . - 5-843- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे, आयएएस. , आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प, मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

81

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री नीरज दुबे द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगीं.

( 5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

1

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

82

(2 ) श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे, का चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2018

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ 1 (ए) 347-1985- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे-83 पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 28-29 एवं 31 दिसम्बर 2018 व 1 जनवरी 2019 तक कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित दिल्ली की यात्रा एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

स्वयं

1. श्री ऋषि कुमार शुक्ला

पत्नी

2. श्रीमती नीलम शुक्ला

पुत्री

3. कु. प्रतिष्ठा शुक्ला

क्र. एफ 1 (ए) 107-2008- ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री गौरव तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंजु पवन भदौरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

(4 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 62-2012 - ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 7 से 16 जनवरी 2019 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी ( दक्षिण भारत ) भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री राकेश कुमार जैन

पत्नी

2. श्रीमती रजनी जैन

क्र. एफ 1 (ए) 66-2013- ब-2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री आर. ए. चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

पुत्री

3. कु. रोली जैन

पुत्र

4. सूर्यन जैन भाग 1 ]

(2) श्री आर . ए. चौबे, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री अरविन्द सक्सेना, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर . ए. चौबे , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. ए. चौबे , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

83

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्र. एफ 1 (ए) 31-2009-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को निरस्त करते हुए राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ , भापुसे 2007 , पुलिस अधीक्षक शहडोल को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में पोर्ट ब्लेयर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री कुमार सौरभ

पत्नी 2. श्रीमती मेघा सिन्हा

पुत्री 3. कु. प्रियांशी सहाय

(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. चौबे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . ए. चौबे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए)29-2013-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को दिनांक 18 से 28 दिसम्बर 2018 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर कोल्लम ( केरला ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. श्री रियाज इकबाल स्वयं 2. श्रीमती दिव्या मोहन पत्नी

पुत्री 3. कु. दिया डी. रियाज

(2 ) श्री रियाज इकबाल, भापुसे , का चालू कार्य श्री प्रदीप शेन्डे, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला- सिंगरौली द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री रियाज इकबाल , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. श्री आरव

पुत्र (2) श्री कुमार सौरभ , भापुसे, का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे. , अति. पुलिस अधीक्षक, जिला- शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ , भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 163-1989- ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( गुप्तवार्ता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) मुम्बई भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -

स्वयं 1. श्री आर. के. टण्डन

पत्नी 2. श्रीमती सीमा टण्डन

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

84

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

(2 ) श्री आर. के. टण्डन भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ए. टी. एस.पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टण्डन, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . के. टण्डन, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1 ( ए) 192-1991- ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन, द्वारा श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 व 26 दिसम्बर 2018 से 29 दिसम्बर 2018 तक, कुल पांच दिवस आकस्मिकअवकाश एवं दिनांक 23 , 25 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) जम्मू एवं कश्मीर भ्रमण की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 1 ( ए) 268-1986- ब-2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे-85, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 7 जनवरी 2019 तक, कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) गृह नगर कानपुर ( उ. प्र. ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार स्वयं 2. श्रीमती शुचि श्रीवास्तव पत्नी (2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1 ( ए ) 05-2012- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे/संचालक , जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश , भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2018 तक , इकतीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 62 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जनसंपर्क संचालनालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) 60-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा , ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर गाजीपुर ( उ. प्र. ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1 श्री सम्पत उपाध्याय स्वयं 2 श्रीमती दीपशिखा शर्मा पत्नी 3 कुमारी नीवा उपाध्याय पुत्री

माताजी 4 श्रीमती माधुरी उपाध्याय

(2 ) श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे का चालू कार्य श्री अताउल्लाह सिद्दीकी, रापुसे, उप सेनानी , पीटीएस , तिघरा जिला- ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

85

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5 ) अवकाशकाल में श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1 (ए) 165-1994- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, (सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 तक, पांच दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 147-1990-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , जेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2019 (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 30-2016- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे अति. पुलिस अधीक्षक, शहर ( पूर्व ) ग्वालियर का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2018 तक, आठ दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

क्र. एफ -1 ( ए) 28-2015- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे-06, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी , विसबल, ग्वालियर को दिनांक 12 से 22 दिसम्बर 2018 तक, कुल नौ दिवस अर्जित खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में पुरी, ( उड़ीसा ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

डॉ. हिमानी खन्ना

1 स्वयं

श्रीमती विनीत खन्ना

2 पत्नी

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जनसंपर्क संचालनालय , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे का चालू कार्य श्री एम. एल. छारी, भापुसे , सेनानी 14 वीं वाहिनी, विसबल, जिला- ग्वालियर द्वारा अपने अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(4) अवकाशकाल में श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी 2 री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

(4) डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

86

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2018

राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि अधिनियम की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग में के किसी न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से नियुक्त किया गया समझा जाएगा.

फा. क्र. 5690- इक्कीस ब ( दो)- 2018.- राज्य शासन, एतद्वारा, समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , खंडपीठ इन्दौर में नियुक्त श्री मनोज द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर के पद से उनके द्वारा प्रेषित त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करता है.

F. No. 17(E) 83-03 - XXI - B ( One) -5846-2018 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 , the State Government has notified Special Court vide Notification No. F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ - Β (One )-5846-2018 , dated 7th December , 2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 21st December 2018 .

फा. क्र. 5690- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन की जाती है:-

अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

(1 ) श्री वीर कुमार जैन, अधिवक्ता

उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता , इन्दौर

The State Government , hereby, declares that any Judge in the cader of Higher Judicial Services posted by the High Court of Madhya Pradesh in the notified Special Court under sub- section ( 1 ) of Section 153 of the said Act, shall be deemed to be appointed by the the State Government in exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh.

(1) श्री अभिनव पी. धनोदकर , अधिवक्ता

Bhopal , the 29th December 2018 इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब( एक ) 6390-.-( मेरिट क्र. 31 ) .- राज्य शासन , सुश्री दिव्या गुप्ता पुत्री श्री सुशील कुमार गर्ग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला करनाल ( हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी, 1994 है.

F.No. 5692-XXI - B ( II) -2018 . The State Government is pleased to appoint Sh . Rahul Kaushik, Advocate Supreme Court , New Delhi , as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India , other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order . His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason . Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005 /XXI - B ( II ) , Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014 -Administration of Justice- (114)-Legal Advisors and Counsel (6251 ) -Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003 ) -Fees to pleader.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

फा. क्र . 17- ( ई ) -83-03 - इक्कीस- ब- ( एक )-5846- 018.-विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन ने अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) -5846-018 , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित हुई थी, के द्वारा विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया है.

87

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-16-18-2013- बी- ग्यारह . राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018 ) एवं ' मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2017 ' अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) की कंडिका क्र. 10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.5 को निम्नानुसार स्थापित किया जावे:-

" उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) अन्तर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा." 2. उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) के क्रियान्वयन हेतु वृहद श्रेणी की औ‌द्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा. उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. 7-5-2016- छह. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अध्यक्ष श्री विजय दुबे एवं श्री महेन्द्र सिंह ( चाचू बना ) , उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगणों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है .

किरण मिश्रा , उपसचिव.

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. 1469- एफ (2 ) -25-05- दो-अड़तालीस.-पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की प्रबंध समिति का गठन आदेश . क्रमांक 116-एफ( 2 ) 25-05- दो- अड़तालीस, दिनांक 22 जनवरी 2018 द्वारा किया गया था.

(2) चतुर्दश विधान सभा का विघटन होने के फलस्वरूप उक्त आदेश , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र सोनूने , उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-5-21-2017-अ-तेहत्तर. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 की कंडिका '13 -रियायतें ' की उपकंडिका क्रमांक 13.8 के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:-

" 13.9 इस नीति अन्तर्गत प्रावधानित रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा. "

( 2 ) मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा लागू मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा. उक्त प्रावधान इस आदेश के जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

88

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश

रायसेन , दिनांक 10 दिसम्बर 2018

क्र. 11378- एस.सी. शाखा-2018 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2- 1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2019 हेतु जिला रायसेन के लिये निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-

अवकाश का नाम

दिन

दिनांक

स. क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

रंगपंचमी

सोमवार

25मार्च 2019

1

मंगलवार

भाई दूज (दीपावली) 2

29 अक्टूबर 2019

उर्स

सोमवार

3

9 दिसम्बर 2019

उक्त अवकाश जिले के कोषालय /उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे .

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन , दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. 11569.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-(क) -09-08-बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 2- ( क ) -10-20-15- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018 द्वारा जिला रायसेन में चौकी गौहरगंज, थाना औ. गंज का थाना गौहरगंज में उन्नयन स्थापना की जाना है.

अतएव दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्र. 2 ) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख सेः-

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(दो) " चौकी गौहरगंज " जो जिला रायसेन के पुलिस थाना औबेदुलगंज , तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत है को सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उन्नयन पुलिस थाना गौहरगंज , तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में सम्मिलित करती है:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम

क्र.

उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया

(3)

(2)

(1)

गौहरगंज

1

पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

89

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(2) (1)

2

पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

" 3

4

" 5

" 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

(3)

अमोदा

बीलखेडी

उदयपुर

घाना

चोपडा

गुटवारा

नयापुरा सोडरपुर

डगरवाडा

धामधूसर

साजडी

भदोडा

नन्दोरा

ठीकरी

बडवाई

डुंगरिया

हाथीप्लान

आलमपुर

पांजरा

झांझई

मोकलवाडा

उमरिया

बोरपानी

बांदरचूहा

गेरूआ

समनापुर

अगरिया

आमखौ

खोदरा

करकवानी

सर्रा

सीहोरा

हाथी खो

बरूआ

बराखेडा

लालाखेडी

पिपरिया गोली

जटानपुर

डोब

खाडी

पीपल चौक

झिरिया खो

लोलाट

पाझिर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

90

(3)

(2)

(1)

चिकलोद कलां

45

पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन .

बरवटपुर

46

बीजोर

47

भूरी टेकरी

48

खोहा गाडाखेर

49

बोरदा

50

अमरथोन

51

कामतोन

52

कांसिया

53

सौंथर

54

"

चमरिया

55

"

महोली

56

"

पिपलियां

57

बिनेका

58

थाना सुल्तानपुर

"

लुलका

59

बर्रूखार

थाना रायसेन

60

_"_

मेहरमांगा

61

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश )

इन्दौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. 2661 - री.ए.डी.एम. - 2018.- आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर एवं प्रबंध निदेशक, अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 5161 - एआईसीटीएसएल-2018, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रधान कार्यालय स्थान 30 , रेसीडेंसी एरिया , ए. बी. रोड ( एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज के सामने ) इन्दौर को यात्रियों की सुविधा के लिये बसों के आवागमन हेतु यात्री बस पिकअप स्टेशन घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः प्रमुख प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुवे मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी , जिला इन्दौर शहर में संचालित अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रधान कार्यालय स्थान 30 रेसीडेंसी एरिया, ए. बी. रोड ( एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज के सामने ) , इन्दौर को यात्रियों की सुविधा के लिये बसों के आवागमन हेतु यात्री बस पिकअप स्टेशन घोषित करता हूं:-

उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन - सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक, मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा , निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेंगी.

निशांत वरवड़े , जिला दण्डाधिकारी.

91

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. 12367 - एस. डब्ल्यू. 2018.- मैं, के. वी. एस . चौधरी , कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, जिला कटनी ( म. प्र. ) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 (क ) -15-99- बी- 3 -दो भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) 9-08- बी- 3- दो, भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में पुलिस चौकी बाकल के निम्नलिखित ग्रामों को पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची अनुसार एवं पुलिस चौकी रंगनाथ नगर के वार्डों को थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने की सूची अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूं:-

पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:-

ग्राम का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

बाकल

1

2

इमलिया

3

सिहुड़ी

खम्हरिया

4

मंगेला

5

पिपरिया राजा

6

पटोरीकला

7

राजा सलैया

8

9

अमाड़ी

10

चनपुरा

11

कूड़ा (मर्दानगढ़ )

खमतरा

12

13

मझगवां

निगझर

14

अगौध

15

पटौहा

16

बघराज

17

बासन

18

19

बरबसपुरा

20

मढ़िया

नगवां

21

संकरवारा

22

मर्दानगढ़

23

24

सिकारपुरा

25

कुम्हरवारा

26

खुर्सी

(2)

(1)

27

रतनपुरा

28

छुरिया

टिकरिया

29

नयागांव

30

31

हाथीभार जंगल

गौरहा

32

पटीरजा

33

34

रक्सेहा

मसंधा

35

छपरी

36

37

रैपुरा नन्हा

नैगवां

38

39

चांदनखेड़ा

40

बढैयाखेड़ा

41

घुमची पटौरी

42

धवाड़ीखेड़ा

साडा

43

44

मोहतरा

45

खजुरी

बरतरा

46

बरतरी

47

मनगवां

48

49

गाड़ा

पाकर

50

नयागांव

51

खरखरा

52

पटना

53

54

बसेहड़ी

55

क्वेलरहा

56

सलैयाखुर्द

हाथीभार

57

कछारगांव

58

चरगवां

59

60

कंचनपुरा

पुलिस थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:

वार्ड का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

मदनमोहन चौबे वार्ड

1

पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 2

वंशरूप वार्ड

3

4

सी.एल.पी. वार्ड

रामनिवास सिंह वार्ड

5

कावस जी वार्ड

6

फारेस्टर वार्ड

7

विवेकानंद वार्ड

8

9

रामकृष्ण परमहंस वार्ड

राजेन्द्र पसाद वार्ड

10

के. वी. एस. चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

92

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर , दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. एस. डब्ल्यू- 2018-311.- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ ग्रामों को प्रस्तावित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से-

(1 ) उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती है, और ;

(2) पुलिस थाना शुजालपुर मंडी जो कि जिला शाजापुर की तहसील शुजालपुर में है पुलिस थाना घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि उसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, ग्राम सम्मिलित होंगे:-

क्र.

पुलिस थाने का नाम , तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है (2) (1)

1

थाना शुजालपुर, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर

2

ग्राम पत्थर की अमलाय 3

ग्राम झाड़ला

4

ग्राम बनाहेड़ी

5

ग्राम सटेण्डी

6

ग्राम लसुड़लिया हेजम 7

ग्राम मउघांट

8

ग्राम बावनहेड़ा

ग्राम देहण्डी

9

ग्राम मगरानिया

10

11 ग्राम भादाहेड़ी

12

ग्राम भ्याना

13

ग्राम फतेहपुर

14 ग्राम जामनेर

15

ग्राम जेठड़ा

16 ग्राम राणोगंज

17 ग्राम रसलपुर

18 ग्राम किशोनी

19

ग्राम भूगोर

20

ग्राम भीलखेड़ी 21

ग्राम भोगीपुर

22

ग्राम डुंगलाय

सारणी

पुलिस थाना शुजालपुर मंडी जिसमें सम्मिलित किया जाना है (3)

शुजालपुर मंडी सम्पूर्ण क्षेत्र

ग्राम पत्थर की अमलाय

ग्राम झाड़ला

ग्राम बनाहेड़ी

ग्राम स्टेण्डी

ग्राम लसुड़लिया हेजम

ग्राम मउघांट

ग्राम बावनहेड़ा

ग्राम देहण्डी

ग्राम मगरानिया

ग्राम भादाहेड़ी

ग्राम भ्याना

ग्राम फतेहपुर

ग्राम जामनेर

ग्राम जेठड़ा

ग्राम राणोगंज

ग्राम रसलपुर

ग्राम किशोनी

ग्राम भूगोर

ग्राम भीलखेड़ी

ग्राम भोगीपुर

ग्राम डुंगलाय 93

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

ग्राम कमलिया

23

ग्राम कमलिया

24

ग्राम नान्दासुरा

ग्राम नान्दासुरा

25

ग्राम गेरखेड़ी

ग्राम गेरखेड़ी

ग्राम डाबरी

26

ग्राम डाबरी

27

ग्राम गुर्दाखेड़ी

ग्राम गुर्दाखेड़ी

ग्राम धोलपुर

28

ग्राम धोलपुर

ग्राम हिराना

29

ग्राम हिराना

ग्राम नान्याखड़ी

30

ग्राम नान्याखड़ी

31

ग्राम शिवपुरा

ग्राम शिवपुरा

ग्राम मेरखेड़ी

32

ग्राम मेरखेड़ी

बेचिराग गांव

ग्राम महेशपुरा

1

ग्राम महेशपुरा

ग्राम खासपुरा

2

ग्राम खासपुरा

ग्राम फफती

3

ग्राम फफती

4

ग्राम असगरीपुरा

ग्राम असगरीपुरा

ग्राम फरीदपुर

5

ग्राम फरीदपुर

श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर ( म. प्र. )

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. एफ- 1-6-18 - रा.स. यू.ए.1-02.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2018 से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 की धारा 57 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ- 1-6-18- रा.स. यू.ए.1-1640 , दिनांक 3 अक्टूबर 2018 के द्वारा अपर मुख्य सचिव , संस्कृति विभाग को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त किया गया था, जिनका स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है.

(2 ) अतः , राज्य शासन के परामर्श अनुसार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर ( म. प्र. ) के कुलपति के पद का प्रभार श्रीमती रेनू तिवारी , वर्तमान सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग , मंत्रालय , भोपाल को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है .

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

94

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 12710-अ- 2017-2018

धार, दिनांक 17 सितम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में लबरावदा- गरडावद-बिलौदा- तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

गरड़ावद

ग्राम-

क्रं.

विवरण

1. लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु

योग

तहसील धार जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर ) असिंचित

सिंचित

कुल

0.400

0.000

0.400

0.400

0.000

0.400

अनुसूची (2)

लबरावदा -गरडावद -बिलौदा- तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम गरड़ावद तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

खसरा क्रमांक क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

1045/2 1

धीरज पिता दुलेसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद

1036 2

रमेशचन्द्र पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद

852 3

मनोहरसिंह पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद

856 4

दुलेसिंह पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद

योग:-

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) असिंचित

सिंचित असिंचित कुल सिंचित

कुल

0.000 0.060

0.060

2.327

2.327 0.000

0.190

0.000

0.190

2.440 0.000 2.440

0.000 0.110 0.304 0.000 0.304 0.110

0.000

0.040

0:040 0.240

0.000 0.240

0.400

0.000

5.311 0.400

0.000

5.311 95

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

धार, दिनांक 20/25 सितम्बर 2018 प्र. क्र. 12992-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में लबरावदा- गरडावद- बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील धार जिला धार ग्राम- तीसगाँव

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.

विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल 1.

0.060

0.000

0.060

लबरावदा-गरडावद- बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु

0.060

0.000

0.060

योग

अनुसूची (2)

लबरावदा- गरडावद-बिलौदा- तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम तीसगाँव तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

सिंचित

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

कुल

0.060

0.506

0.000

0.506

छितर, तोलाराम , कंचनबाई, सुन्दरबाई, 1 गोकुलबाई पिता गंगाराम जाति चमार निवासी 324 ग्राम तीसगाँव

0.060

0.000

0.060

0.506

0.506 0.000

योग:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

96

प्र. क्र. 12999-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

तहसील धार जिला धार ग्राम- गुराडिया

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.

विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल 1.

0.000

0.150

0.150

लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु

0.150

0.000

0.150

योग

अनुसूची (2)

लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम गुराडिया तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

असिंचित

सिंचित

सिंचित

कुल

कुल

0.000 0.150

0.000

0.150

1.619

1.619

16

1

देवचंद पिता भागीरथ जाति कुलमी निवासी ग्राम आहू

0.000 0.150

1.619 0.150

0.000

1.619

योग:-

97

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

प्रः क्र. 13001 -अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

तहसील धार जिला धार ग्राम- खैरोद

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.

विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल 1.

0.010

0.000

0.010

लबरावदा- गरडावद- बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु

0.010

0.000

0.010

योग

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा--तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम खैरोद तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

असिंचित

सिंचित

सिंचित

कुल

कुल

0.010

0.010 0.000

0.885

0.000

0.885

466

1

जमुनाबाई पति स्व. अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम खैरोद

0.010

0.000 0.885

0.885

योग:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

98

प्र. क्र. 13005-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में -गरडावद -बिलौदा- तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील धार जिला धार

लबरावदा

ग्राम-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्र.

विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल 1.

0.042

0.042

0.000

लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु

0.042

0.042

0.000

योग

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम लबरावदा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

सिंचित

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

कुल

0.000 0.021 0.021

0.000 0.021 0.021

1

160/3/2

फूलसिंह पिता लालसिंह व अयोध्याबाई पति स्व. लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लबरावदा

0.000 0.021 0.021

0.021

0.000 0.021

160/3/1

नारायण पिता लालसिंह व अयोध्याबाई पति 2 स्व. लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लबरावदा

0.000 0.042

0.000

0.042 0.042

0.042, योग:-

99

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

धार, दिनांक 20 दिसम्बर 2018 प्र. क्र. 19807-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

तहसील धार जिला धार बिलोदा

ग्राम-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.

विवरण

असिंचित

कुल

सिंचित

2.282

0.196

2.086

1.

मार्ग के निर्माण हेतु लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव खैरोद

2.282

0.196

2.086

योग:

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम बिलोदा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर मे) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

असिंचित कुल

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल

0.052

0.000

0.052

1.480

1.480 0.000

437/1/1

1

शकुन्तलाबाई पति स्व. कैलाश, प्रवीणकुमार पिता कैलाश जाति जैन निवासी ग्राम बिलोदा

0.028

0.000

0.028

1.770

0.000

1.770

52/1

2

जयप्रकाश पिता प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा

0.370

0.000

0.370

0.000 1.316

1.316

53

3

राजेश पिता रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा

0.040

0.000

0.040

2.000

0.000

2.000

52/2/2

4

रूकमाबाई पति स्व. रणछोड जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा

0.060

0.000

0.060

1.587

0.000

1.58750/2

सीमाबाई पति रामदयाल जाति अहीर 5 निवासी ग्राम बिलोदा

50/1

0.035

0.000

0.035

1.587

0.000

1.587

6

मांगुबाई पति रामश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा

0.152

0.000

0.152

1.370

0.000

1.370

48/2/1/1

7

0.038

0.000

0.405 0.038

0.000

0.405

48/2/3

हिन्दुसिंह पिता नानुराम जाति बागरी निवासी ग्राम बिलोदा

0.000 0.190

0.190

1.985

0.000

1.985

48/2/2

गोपाल पिता आत्माराम जाति तैली निवासी 9 ग्राम बिलौदा

0.028

0.028

0.000

0.230

0.230

0.000

48/2/1/2

प्रतिक, समिर, स्मृति पिता शांतिलाल 10 अयोध्याबाई पति स्व. शांतिलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा

0.000 0.114

0.114

0.834

0.000

0.834

48/3

कालूसिंह, बालिग खीमा, धन्ना, मनीराम गोपाल पिता मानसिंग , गीताबाई , राधाबाई 11 पिता मानसिंह अ.पा. कर्ता माता बालीबाई व बालीबाई पति स्व. मानसिंग जाति भील

निवासी ग्राम बिलौदा

0.044

0.000

0.044

0.708

0.000

0.708

37

12 हिन्दुसिंह पिता नानुराम जाति बागरी निवासी ग्राम बिलौदा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

100

21.63023/2 कल्याणसिंह, जसवंतसिंह पिता राजाराम 13 मैनाबाई पति स्व. राजाराम जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा

36 14

मोहनलाल पिता रतनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा

71/1 15

भारतसिंह, लालसिंह, विक्रमसिंह कालुसिंह रतनबाई पिता भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा

70/2 16

बनेसिंह पिता उमरावसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा

72 17

नारायणसिंह पिता पुंजराज जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा

73 18

कैलाश पिता परसराम जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा

86 19

गोपालसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा

87/1 20

राजेश पिता रणजितसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा

87/2 21

बसन्तकुमारसिह पिता कन्हैयालाल जाति अहीर निवास ग्राम बिलौदा

113 जानकीलाल पिता शोभाराम, प्रविण, सुरेश 22 मीरा पिता जानकीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा

104/1 कालू, सागर पिता हरिकिशन , राजुबाई 23 पति स्व. हरिकिशन जाति तैली निवासी ग्राम बिलौदा

104/2 24

रामरतन पिता गेंदालाल जाति तैली निवासी ग्राम बिलौदा

25

प्रेमाबाई पति विश्राम जाति बलाई निवासी ग्राम बिलौदा

163 26

गोपाल पिता मुन्नालाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा

164 27

छगन पिता गोरधन जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा

156/1 भागवन्तीबाई पति स्व. जगमोहन , मुकेश , निवासी ग्राम बिलौदा 28 राजेश पिता जगमोहन जाति अहीर

156/2 मथुरालाल पिता कन्हैयालाल , शांतिबाई 29 पति स्व. कन्हैयालाल जाति अहीर / निवासी ग्राम बिलौदा

110/1/2 रमेशगीर, मदनगीर, मोहनगीर पिता नर्मदागीर, मुन्नीबाई पति स्व. जगदीशगीर, दशरथगीर बा. राहुलगीर ना.बा. पिता जगदीशगीर पा.कर्ता. माता मुन्नीबाई, राजुबाई पति स्व. नर्मदागीर, मांगुगीर, 30 नाथुगीर, शांतिबाई पिता गुलाबगीर, गंगाबाई पति स्व. गुलाबगीर, भेरूगीर, बालूगीर बालिग सुभाषगीर पिता लक्ष्मणगीर, अ.पा.कर्ता माता धुलीबाई व धुलीबाई पति स्व. लक्ष्मणगीर जाति गुसाई निवासी ग्राम बिलौदा

योग:-

0.088

0.000

0.088

0.000 21.630

0.035

0.0000.035

0.784

0.000

0.784

0.040 0.093

0.093

0.000

0.060

0.060

0.000

0.211

0.000 0.211

0.114

0.000

0.114

0.835

0.000

0.835

0.114

0.000

0.114

0.000 0.291

0.291

0.126

0.000

0.000

0.126

0.291

0.291

0.000 0.028

0.028

0.050

0.000

0.050

0.028

0.028

0.000

0.051 0.051

0.000

0.048

0.000

0.048

0.455

0.000

0.455

0.020 0.000 0.114

0.114

0.030

0.253

0.000

0.253

0.035

0.035 0.000

0.000 0.662

0.662

0.000 0.198

0.198

0.000 3.794

3.794

0.092

0.000

0.092

0.000 2.140

2.140

0.032

0.032

0.000

0.156

0.156

0.000

0.008

0.008

0.000

0.156

0.156

0.000

0.035

0.000

0.035

0.566

0.566 0.000

2.282

0.196

2.086

0.897 47.804

46.907

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. अ- 82-02- भू-अर्जन अतिरिक्त- उ.म.रे.- 2017-18

मुरैना , दिनांक 6 अक्टूबर 2018 {भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- जयपुर उर्फ नयागांव तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 20 रकवा 2.196 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव, प०ह०नं०- 89, रा०नि०वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 2.196 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

अर्जनका क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. स

0.114

1

772

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2

0.026

773

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.159

3

774

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 4

भूमिस्वामी

775/1 1/1

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

775/1 1/2

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

775/1 /2

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

775/2

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी

महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी

सत्यनारायण, दिलीपराम , सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

0.380

कुंअरपाल रकवा 0.209 संतोषीलाल रकवा 0.449 बच्चू सिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह रामजीत दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर पता नि० ग्राम थाना का पुरा भूमिस्वामी ।

महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी

सत्यनारायण , दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामदरन पूजा नेमोदेवी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

102

कृषि भूमि

0.450

8

778 भूमिस्वामी

9

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

780/1

भूमिस्वामी कृषि भूमि 10 780/2

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

780/3

पुत्रियों रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी

0.115

पूरनसिंह ,रणवीरसिंह ,गब्बरसिंह ,चौबेसिंह पुत्रगण मनीराम समान भाग हि० 1/8 जाति गुर्जर भूमिस्वामी बनवारी राजकिशोर पुत्र नवलसिंह राजकुमारी पुत्री नवलसिंह मु० भागवती वेबा नवलसिंह स ० भाग रकवा 0.099 मु० कलिया वेबा भूखन राकेश नाबा० पुत्र भूखन सर ० मां खुद स ० भाग रकवा 0.025 गोपी पुत्र रामसिंह रकवा 0.125 कमला बाई पुत्री रामसिंह रकवा 0.079 मोतीराम सुघर सिंह पुत्र हरगोविन्द रतनसिंह मोहनसिंह पुत्र हरगोविन्द स० भाग 7/32 रामचन्द पुत्र खेमा हि0 9/64 में से रकवा 0.031 सियाराम पुत्र प्रीतम प्रीतम पुत्र लालाराम हि० 1/16 लोहरे पुत्र हंसा हि० 7/32 बाबू पतिराम पंचम भूरा पुत्र बालेराम गोदावरी वेबा बालेराम स० भाग रकवा 0.132 जाति रावत विजय कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति जैन नि० खेडापति कालोनी रकवा 0.105 भरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.108 रामभजन सिंह पुत्र रामवरन सिंह रकवा 0.011 है० नि. गणपति विहार धनिराम पुत्र परिमाल जाति रावत रकबा 0.020 निवासी वुद्दी का पुरा भूमिस्वामी।

भारतसिंह द्वारिका पुत्रगण शोभाराम मु० शंकरदे वेबा शेभाराम समान भाग रकवा 1.083 तोताराम पुत्र शोभाराम हि० रकबा 0.141 दाताराम सीताराम पुत्रगण गादीपाल दयाराम नेकरामसिंह पुत्रगण मोहरमनसिंह सत्यवीरसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह रकवा 0.219 दर भाग 3/4 भूमि स्वामी सरदारसिंह रामेश्वर औतार पुत्रगण चन्दनसिंह साजनदे वेबा चन्दनसिंह त्रिवेणी, सिरमंती , शान्ती भूरी पुत्रियां चन्दनसिंह 1/8 समान भाग रामवरन पुत्र महाराजसिंह रामरती पुत्री महाराजसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि० बुद्धीका पुरा 1/8 भाग भूमिस्वामी समान भाग 1/8 जाति गुर्जर पता नि. बुद्धी का पुरा भूमि स्वामी ।

विजयसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गु० ठा० पता मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

12

103 निवासी जरारा भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 4.00

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

780/4

13 802/1

महिला श्रीमती कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता बुद्दीसिंह का पूरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

14

मु० निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह रकबा 0.721 पातीराम पंचम भूरा पिता बाले राम रकबा 0.533 जाति रावत नि० बुद्धीसिंह का पूरा जाति रावत भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

802/2

15

802/3 भूमिस्वामी कृषि भूमि

कृषि भूमि 16

804 भूमिस्वामी

पतिराम भूपसिंह पुत्र बालेराम 1.223 है० रामवरन पु० महाराजसिंह रकवा 0.287 रामवती पुत्री महाराजसिंह रकवा 0.287 सरदारसिंह औतारसिंह पुत्रगण चंदनसिंह मु० जीगेन्द्र वेबा चंदनसिंह त्रिवेणी सिरमिति शान्ती भूरी पुत्रीयां चंदनसिंह समान भाग 0.503 मु. शीला देवी वेवा रामेश्वर वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर समान भाग 0.071 पंचम भूरा पुत्र बालेराम स० भाग रकवा 0.523 निवासी बुद्धी का पुरा निर्मला पत्नि सोवरनसिंह 0.563 कोम रावत नि० निरावली

0.619

रामचन्द्र पुत्र खेमराज हि० 1/3 रूमाली देवी वेवा पन्नालाल अनूप जयसिंह पुत्र पन्नालाल जाति रावत 0.034 मुन्नालाल पुत्र हजारीलाल रकवा 0.034 मु रामश्री वेवा हजारीलाल रकवा 0.034 कौशल्या सुमिता सुखनिया पुत्री हजारीलाल रकवा 0.104 दर भाग 1/6 संजू नावा सर माँ खुद गुडडी वेवा मुन्नालाल रकवा 0.115 पप्पू जीवाराम कल्लू नावा सर माँ खुद कलावती पत्नी सियाराम स भाग रकवा 0.115 रामभरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0073.दर भाग 1/4 मोतीराम सुघरसिंह रतनसिंह मोहनसिंह हरगोविन्द मु रामकली वेवा हुकमसिंह राजलाला जीतू नावा सर माँ खुद पुत्रगण हुकमसिंह स०भा० हिस्सा 1/4 जाति रावत भूमि स्वामी भू राजस्व 12.00

0.017

सरदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.006 त्रिवेणी भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह समान भाग रकबा 0.026 अवतार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.048 मु० साजन देवी वेबा चन्दन सिंह हि० रकबा 0.048 जाति गुर्जर दाताराम सिंह पुत्र गादीपाल नेकराम पुत्र मोहरमन सिंह समान भाग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

104

17

805

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.014

18

कृषि भूमि 963 भूमिस्वामी

19 965/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

20

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

965/2

कुल

1/2 दयाराम पुत्र मोहरमन सिंह भाग 1/2 रकबा 0.209 पता निवासी बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी मु० शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग 0.048 जाति गुर्जर पता नि० बुद्दी का पुरा भुमिस्वामी

0.088

सरदार सिंह अवतार सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह मु० साजन देवी वेबा चन्दन सिंह त्रिवेणी शान्ती भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह हि० 7/8 मु० शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग हि० 1/8 जाति गुर्जर पता नि० बुद्दी कां पुरा भुमिस्वामी

श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.30

श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा ० भूमिस्वामी

0.214 श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी भू०रा ०शा० 964 मि० 1

2.196

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:

- धारा 40(2) कै कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. अ- 82-02 - भू-अर्जन अतिरिक्त उ.म.रे. 2018-19

भूि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम पहाड़ी, तहसील मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 2 रकवा 0.155 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम पहाड़ी, प०ह०नं०- 89, रा ०नि० वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.151 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं

रमेश, लक्ष्मण , रामखिलाड़ी सुरेश पिता जण्डेलसिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेलसिंह मु भूरी बेवा जण्डेलसिंह 1/6 समान केदार

0.012

2173

कृषि भूमि

1

भूमिस्वामी

रघुनाथ छोटा पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पिता रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमिस्वामी ।

0.143

2182

कृषि भूमि

2

भूमिस्वामी

मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामि

0.155

कुल

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।.

विशेष:- धारा 40(2) कै कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

106

प्र. क्र. 85 अ- 06 - भू-अर्जन उ.म.रे. अतिरिक्त - 2018-14464 मुरैना, दिनांक 21 दिसम्बर 2018 { (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम सुमावली ,प ० ह ० क०-116 रा ०नि० वृत-07 तहसील जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में कुल 0.204 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सुमावली प० ह ०क0-116 रा०नि० वृत-07 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची 1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

जौरा

ख. तहसील

ग. ग्राम

सुमावली

0.204 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- क्र सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

कुल क्षेत्रफल *1868

1

कृषि भूमि

1.040

माफी डिपार्टमेन्ट

1874

2

कृषि भूमि

0.240

माफी डिपार्टमेन्ट

1875

3

कृषि भूमि

0.360

माफी डिपार्टमेन्ट

1.640 03

कुल

अर्जन का क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.087 मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना

0.065 मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना

0.052 मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना

0.204

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकांर अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता

विशेष:-धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू -अर्जन की

अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40

के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. 86 - अ-82 - भू-अर्जन- उ.म.रे. 2018-14464/2

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम थरा ,प० ह० क०-00042 रा० नि० वृत-02 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.091 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम थरा प०ह० क0-00042 रा०नि० वृत-02 तहसील जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

जौरा

ख. तहसील

थरा

ग. ग्राम

0.091 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः

क्र. स.

सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

कुल क्षेत्रफल

अर्जन का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

7

4

5

6

3

1

2

0.084

0.350

1

पडत

714

माफी डिपार्टमेन्ट

मंदिर श्री महादेव जी माफी औकाफ विभाग प्रबंधक कलेक्टर मुरैना

0.007

0.830

पडत

2

798

माफी डिपार्टमेन्ट

मन्दिरश्री महादेवजी माफी औकाफ विभाग प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना

0.091

1.180

कुल 02

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता

विशेष:-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

108

प्र. क्र. 89- अ-82- भू-अर्जन-उ.म.रे. 2018-14464/1

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- सांकरा ,प०ह० क0-24 रा०नि० वृत-02 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.744 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सांकरा प०ह०क०-24 रा० नि० वृत-02 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

जौरा

ख. तहसील

सांकरा

ग. ग्राम

घ. लगभग क्षेत्रफल 0.744 हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

अर्जनका क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

कुल क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

7

6

5

4

2

3

1

0.210

0.293

पडत

1 364

माफी डिपार्टमेन्ट

माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 2.28

0.042

0.042

पडत

2 374

माफी डिपार्टमेन्ट

माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो ० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.48

0.010

0.010

पडत

3 382

माफी डिपार्टमेन्ट

माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.08

0.031

0.031

पडत

4 441

माफी डिपार्टमेन्ट

मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट शा० प० ग्रहीता भू०रा०शा० 410

0.136

पडत 0.136

5 442

माफी डिपार्टमेन्ट

मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट शा० प० ग्रहीता भू०रा०शा० 410 109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.178

0.178

पडत

6 383

माफी डिपार्टमेन्ट

माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.73

0.376 0.132 आबादी

7

भूमिस्वामी

878

भवन भूखण्ड

0.261

आबादी

0.005

8

भूमिस्वामी

880

भवन भूखण्ड

1.327 0.744

08

कुल

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

110

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 क्र. 2ए-82-18-19-11203

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J- 12011/31 / 2014- IA- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

परियोजना का नाम:-

बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध

(1)

(2) भूमि का विवरण:-

सागर

1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

दरकोली

3. ग्राम

10

4. पटवारी हल्का नं.

232.420

5. अर्जित भूमि का हेक्टेयर

:: अनुसूची -01:

भूमि का प्रकार

खसरा क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स.क्र.

अर्जित भूमि (रकवा है. मे. )

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

1.610

1.610

भूमि स्वामी 10/1

1 मुन्ना वल्द ज्ञानी पला सा. देह

भमि स्वामी

1.620

1.620

10/2

भूमिस्वामी

2 रतिबाई बेवा परताप पता निवासी ग्राम

भमि स्वामी

0.820

0.820

11

भूमिस्वामी

3 रतीराम बल्द हल्काई पला सा. देह

0.440

52

0.440

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.670

0.670

236

भूमिस्वामी

2.190

2.190

237/1

भूमिस्वामी

1.190

1.190

भूमिस्वामी 13/1

4 राजू पिता शंकर फूलरानी वेवा शकर पता सा. देह भूमि स्वामी

1.180

1.180

भूमिस्वामी 13/2

विजय पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश

5

1/6 भाग भूमि स्वामी शंति पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राधा पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सीमा पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी संतोष पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मानकसिंह पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

1.180

1.180

13/3

भूमिस्वामी

6 गुंबरधन गोविंद पिता मोती केशरबाई वेवा मोती कोमलबाई पत्री भरोसी

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

7 फूलाबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पानबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6, भाग भूमि स्वामी दलीप पुत्र निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

8

भूमि स्वामी

गनेश बद्री सोनू पिता हरगोविन्द पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

9

भूमिस्वामी

कल्ला नंदू मुन्नीबाई पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

10

भूमि स्वामी

प्यारेलाल पिता तुलाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

11 कन्छेदी बल्द हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

12 रामचरण बल्द उद्देत पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

13

भूमि स्वामी

होतीलाल बल्द धन्नालाल पता सा. इतवारी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

14

भूमि स्वामी

नीलेश कुमार बल्द होतीलाल पता सा. सागर भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

15 मुन्ना लाल बल्द उद्देत पता सा. दरकोली भमि स्वामी

भूमिस्वामी

16 विष्णु प्रसाद बल्द उद्देत पता सा. बछलोन भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

17 मदन बल्द उद्देत पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

18 रूपराम बल्द उद्देत पता सा. देह भमि स्वामी

भूमिस्वामी

19 बालकृष्ण पुत्र हरीसिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

20 बालकृष्ण बल्द हरीसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

21 कृष्णकुमार गनपतसिंह पिस. कन्छेदी लाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

22 जाविद हसन बल्द आविद हसननबाब हसन बल्द जियाउल हसन पता सा. मोरोदा भूमि 23

भूमिस्वामी

धन्नू बल्द वारेलाल गुलाबबाई मुन्नीबाई रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

24 हरिशंकर पुत्र गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी अमानो पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी सरोज पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी रूक्काबाई बेवा गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी कड़ोरी बल्द सरू पता सा. देह

25

3.250

3.250

14

1.320

1.320

15/1

0.010

0.010

42/1

1.320

1.320

15/2

0.020

0.020

42/2

1.330

1.330

15/3

0.020

0.020

42/3

3.470

3.470

16

0.820

0.820

17/1

0.080

0.080

18/1

0.120

0.120

17/2

0.050

0.050

21

1.840

1.840

56

0.090

0.090

59/1

1.760

1.760

17/3

0.210

0.210

59/2

0.800

0.800

18/2

0.800

0.800

18/3

0.800

0.800

18/4

0.800

0.800

18/5

0.980

23

0.980

38

0.030

0.030

0.290

28

0.290

0.400

29

0.400

भूमिस्वामी

2.900

2.900

191

0.170

0.170

32

0.100

0.100

33/244

0.090

170

0.090

भूमि स्वामी

0.230

0.230

34

भूमि स्वामी

2.430

83

2.430

0.610

0.610

84

भूमिस्वामी

0.090

0.090

37

भूमिस्वामी

0.770

0.770

240

भूमि स्वामी

0.020

0.020

39

भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

112

1.910

48

1.910

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.130

146

0.130

भूमिस्वामी

0.040

0.040

40

भूमि स्वामी

26 रामचरण बल्द सुखलाल कोमलबाई गोपीबाई पुत्रियां सुखलाल कड़ोरी बल्द सरुझुतरो बल्द जालम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.050

0.050

41

भूमि स्वामी

27 राजाराम ब. जमुना पता सा. देह भूमि स्वामी

2.900

2.900

181

भूमि स्वामी

0.060

0.060

43

भूमिस्वामी

28 दरयाब बल्द चुन्ना पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.200

0.200

44

भूमिस्वामी

29 श्यामलाल भैयालाल दिलीप पिस.देवी बालचंद बल्द बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.170

45

0.170

भूमिस्वामी

30 कलाबाई बेवा कलुवा पता सा. देह सेवा खातेदार

0.900

187

0.900

भूमि स्वामी

2.750

204

2.750

भूमिस्वामी

0.150

0.150

47

भूमिस्वामी

31

1.670

1.670

190

भूमिस्वामी

0.460

0.460

205

भूमि स्वामी

कुंजीलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी हरप्रसाद पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी खुशीलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मानसींग पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी प्यारेलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मेदाबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी राजाबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी कस्तूरी पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मीराबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी

0.300

0.300

206

भूमि स्वामी

0.120

0.120

भूमिस्वामी 49/1

32

0.240

0.240

भूमिस्वामी 60/3

कन्छेदी बल्द श्यामलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

1.160

1.160

भूमिस्वामी 62/1

0.320

0.320

125

भूमिस्वामी

0.330

0.330

128/2

भूमिस्वामी

0.170

0.170

49/2

भूमिस्वामी

33

0.450

0.450

भूमिस्वामी 60/1

रामसेवक रामदीन पिस. अमान पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.500

0.500

भूमिस्वामी 62/2

0.150

0.150

भूमि स्वामी

72

0.160

0.160

50

भूमि स्वामी

34

0.510

149

0.510

भूमिस्वामी

पन्नालाल बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी

0.730

0.730

भूमिस्वामी 151/1

0.160

0.160

51

भूमिस्वामी

35 तुलसीराम महादेव भगतराम छोटेलाल पिस. बैजनाथ नर्मदा जोजे शिवलाल भूमि स्वामी शिलिया पुत्री बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

0.400

0.400

53

भूमि स्वामी

36 दामोदर बल्द बसन्ता पता सा. देह भूमि स्वामी 113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

37 जनाबाई बेवा चतर्भुज राजाराम गिरधारी पिता चतुर्भुजहरकवरबाई पुत्री चतुर्भुज पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

38 धनसींग बल्द दरयांव पता सा. खैजरामाफी भूमिःस्वामी

भूमि स्वामी

39 भू-राजस्व बिलमुक्ता ग्राम पंचायत दरकोली

भूमि स्वामी

40

भूमिस्वामी

जालम पितापरतीता सावित्री पुत्री परतीता पता का. खैजरा माफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

41

भूमिस्वामी

भैरो वल्द परतीता सरस्वती पुत्री परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामौ

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

42

भूमिस्वामी

मंदन वल्द परतीता सरस्वती वल्द परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

43 शिवराजसिंह बल्द कन्छेदी पता सा. खैजरा माफी भूमि स्वामी

44

भूमि स्वामी

हल्काई बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

45

भूमिस्वामी

दयाराम बल्द हरीनारायण पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

46 रामकुवरबाई पति भैरोप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

47 घासीराम पिला चुन्नीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

48 सुरेश पिता खुशीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

49 कृपाराम पिता खुशीलाल पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

50 हीरालाल बल्द चुन्नीलाल पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

51 रामकवर पत्नि भैरोप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

52 सुरेश वल्द कलुआ पता सा. देह भमि स्वामी

53 मानसींग बल्द बल्ले पता सा. देह भमि स्वामी

54 पूरन बल्द रामसींग पता सा. खैजरा माफी भूमि स्वामी

55 शैलेष नाबा. आर्यन नाबा. बल्द चंदनसींग सीताबाई राजकुमारी पूजा ज्योति पिता 56 शोभाराम बल्द बालमुकुन्द पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

57 लीलाबाई पति कन्छेदी पता सा. देह भमि स्वामी

58 शहवाज बल्द नसीम खान पता निवासी ककरुआ भूमि स्वामी

59 बलीराम बालचंद पिस. रामप्रसाद पता सा. खिरिया भूमि स्वामी

60 लक्ष्मीनारायण पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भान भूमि स्वामी बलराम पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी राजू पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यपदेश भात भूमि स्वामी रेखाबाई पत्री बन्दावन

3.320

3.320

54

0.140

0.140

58

0.490

0.490

60/2

0.350

0.350

61/1

0.270

0.270

66/1

0.260

0.260

69/1

0.180

0.180

61/2

0.140

0.140

66/2

0.120

0.120

69/2

0.170

0.170

61/3

0.140

0.140

66/3

0.120

0.120

69/3

0.320

0.320

62/3

3.270

3.270

63

0.130

67

0.130

1.590

1.590

129

0.180

221

0.180

0.080

0.080

68/1/1

0.100

0.100

68/1/2

0.500

0.500

68/1/3

भूमि स्वामी

0.500

0.500

भूमिस्वामी 68/1/4

0.980

0.980

भूमिस्वामी 68/1/5

0.800

0.800

68/2

भूमि स्वामी

0.810

0.810

71

भूमि स्वामी

0.600

0.600

73

भूमि स्वामी

0.460

0.460

75/1

भूमि स्वामी

0.690

0.690

95/1

भूमि स्वामी

0.960

0.960

75/2

भूमिस्वामी

0.710

0.710

93/1

भूमिस्वामी

0.750

76

0.750

भूमिस्वामी

0.180

0.180

भूमिस्वामी 94/1

0.210

0.210

99/2

भूमिस्वामी

0.490

0.490

77

भूमि स्वामी

1.220

1.220

78

भूमि स्वामी

0.230

0.230

79

भूमि स्वामी

0.610

0.610

80/1

भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

114

भूमिस्वामी

+

भूमि स्वामी

9 31 2 पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी हरकिशन पुत्र मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन पुत्र मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनिया पुत्री मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

61 भांवसींग बल्द रामप्रसाद पता सा. खिरिया भमि स्वामी

भूमिस्वामी

62 शंकर पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी पूरन पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी वीरेन्द्र पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पुत्री रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सरजूबाई बेवा रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

63 प्रेमनारायण काशीराम संजू बलराम पिता बद्रीप्रसाद द्रोपतीबाई बेवा बद्रीप्रसाद भमि स्वामी

भूमिस्वामी

64

जगदीश पिता भोगचंद पता निवासी खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

65 लक्ष्मीनारायण पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बलराम पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजू पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रेखाबाई पुत्री बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सीताबाई बेवा वृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

: 66

भूमिस्वामी

अब्दुल नईम वल्द अब्दुल सगीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

67

भूमि स्वामी

दौलत पिता शोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

68 मदन गोपाल पिता शालकराम ललित कुमार अंकितकु‌मार पिता ब्रजमोहन उषाबाई वैवा ब्रजमोहन उर्मिलाबाई वंन्दना पुत्रिया शालकराम कौशल किशोर अमित पिता बलरामरजनी पुत्री बलराम पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

69 वृन्दावन गोवरधन पिस. मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

70 बद्रीप्रसाद पि खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

71 कन्छेदी पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.310

0.310

92/1

0.120

0.120

97

0.440

0.440

80/2

0.230

0.230

81

1.030

1.030

85/1

1.030

85/2 1.030

0.240

92/2 0.240

1.580

1.580

93/2

0.560

0.560

93/3

1.120

93/4 1.120

0.190

0.190

94/2

0.620

0.620

99/3

0.810

0.810

95/2

0.020

0.020

95/3

0.440

0.440

95/4

96

0.100

0.100 115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

72 शोभाराम पिता बालमुकंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

73 पूरन पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रार्मलाल पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपी पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

74 गोविन्द वल्द जैसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

75 शिवनारायण वल्द जयसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

76 रामलाल बल्द भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

77 पूरन पिता भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

78 रघुवीर प्रसाद बल्दहरदयाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

79 अरविन्द कुमार बल्दरघु‌वीर प्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

80 गोर्वाधन तुलाराम हरीराम पिता जोरावल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

81 सुरेन्द्र कुमार बल्द रघुवीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

82 राकेश जगदीश सुरेन्द्र पिता सीताराम निर्मला पत्री सीताराम शांतिबाई बेवा सीताराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

83 रतन दुरग भगत राजकुमारलक्ष्मी पिस. नंदा पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

84 बाबूसीग चैनसीग पिता कन्छेदीलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

85 राजाराम बल्द पल्टू राम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

86 सरवन पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी खूबा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी मथुरा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रामप्यारी पुत्री तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

87 प्रेमसींग पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

88 प्रभू पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

89 दीपनारायण नरेश ना. वा. बल्दव वली प्रभ पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.200

0.200

भूमिस्वामी 99/1

0.750

0.750

101

भूमि स्वामी

0.360

0.360

भूमिस्वामी 102/2

0.730

0.730

भूमिस्वामी 200/2

1.420

1.420

भूमि स्वामी 102/1

0.720

0.720

भूमि स्वामी 200/1

0.570

0.570

भूमि स्वामी 103/1

0.260

0.260

भूमिस्वामी 103/2

1.760

1.760

104/1

भूमिस्वामी

1.790

1.790

भूमिस्वामी 233/1

0.880

0.880

104/2

भूमि स्वामी

2.030

2.030

105

भूमिस्वामी

0.120

0.120

106

भूमिस्वामी

0.960

0.960

भूमिस्वामी 108/1

0.900

0.900

107

भूमिस्वामी

1.600

1.600

108/2

भूमिस्वामी

2.000

2.000

110

भूमिस्वामी

0.320

0.320

116

भूमिस्वामी

1.130

1.130

109

भूमिस्वामी

0.480

0.480

111

भूमिस्वामी

1.040

1.040

113/1

भूमिस्वामी

0.400

0.400

113/2

भूमि स्वामी

0.550

0.550

115

भूमिस्वामी

0.370

0.370

121

भूमिस्वामी

0.270

0.270

118

भूमिस्वामी

0.370

0.370

119

भूमिस्वामी

0.160

0.160

120/1

भूमि स्वामी

0.150

0.150

120/2

भूमिस्वामी

0.160

0.160

122

भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

116

0.350

0.350

भूमिस्वामी

123

१० प्रभाबाई पुत्री इमरतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

0.100

124/1

भूमिस्वामी

91 नाथूराम छोटेलाल पिस. कन्हैयालाल प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.100

0.100

124/2

भूमिस्वामी

92 दीपनरायण नरेश ना बा पिता व पा प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.110

1.110

127

भूमिस्वामी

93. अब्दुलफहीम बल्द अब्दुल शहीद पता सा. ओसानखेडी भूमि स्वामी

1.380

1.380

128/1

भूमिस्वामी

94 कृपाराम पिता अनंतराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.250

0.250

130

भूमिस्वामी

95

1.930

215

1.930

भूमिस्वामी

मुन्नासिंह पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.300

0.300

131

भूमिस्वामी

96

227

1.310

1.310

भूमिस्वामी

पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिह पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

1.620

1.620

भूमिस्वामी 132/1

97

0.200

0.200

135/2

भूमिस्वामी

कुन्दनसींग पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

1.220

1.220

132/2

भूमिस्वामी

98 श्रीबाई पुत्री बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

2.180

2.180

134

भूमिस्वामी

99 रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

1.980

1.980

135/1

भूमिस्वामी

100 दिनेश पिता कुन्दन पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

0.970

0.970

136/1

भूमिस्वामी

101

2.320

2.320

भूमिस्वामी 213/1

गोवरधन पिता छतरसींग पता सा. खैजरामाफी . भूमि स्वामी

0.150

0.150

214/1

भूमिस्वामी

0.970

0.970

136/2

भूमिस्वामी

1.610

1.610

213/2

भूमिस्वामी

102 गुलाब पिता छत्तरसीग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.160

0.160

भूमिस्वामी 214/2

0.650

0.650

भूमिस्वामी 136/3

103

0.140

0.140

भूमि स्वामी 219/7

प्रेमबाई बेवा छत्तरसीग पता सा. खैजरांमाफी भूमि स्वामी

0.340

0.340

भूमिस्वामी 137/1

0.350

0.350

137/2

भूमिस्वामी

104 तुलाराम बल्द परम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.540

0.540

138

105

भूमिस्वामी

0.180

0.180

157

भूमिस्वामी

0.020

0.020

158

भूमि स्वामी

हरीराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नेतराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी धरमोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी लच्छोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

0.930

0.930

211

भूमि स्वामी

0.530

0.530

139

भूमिस्वामी

106 पुतरोबाई बेवा सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मंजू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मुलू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी धंसू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी हल्के पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती पत्री सखलाल पता 117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

+

दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी कुअरबाई पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल पुत्र फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा फुल्ला पता, दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगंढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी

107 सीताराम पि. प्यारेलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

108 हरिचंद पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

109 मोहन पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

110 कलाबाई बेबा कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

111 फुस्सा पिता धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी

112 महादेव प्रसाद पिता बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

113 भगतराम बल्द बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

114 रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

115 छोटेलाल बल्द बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

116 सीताराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

117 मुहम्मद सादिक पिता मुहम्मद इशाक पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी

118 बेनीसीग ऊर्फ राधेश्याम पिता हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

देवेन्द्र सिंह बल्द हीरालाल पता सा. देह 119

भूमि स्वामी

120 मुह .इशहाक बल्द पीरमुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

121 फुस्सा बल्द धुंधा मुन्नालाल खेतसींग जैराम रामगास पि.धर्मा मझलीबह बेवा धर्मा ललता शकुन कुशुम पुत्रियां धर्मा पता सा. देह भूमि स्वामी

122 गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. देह भमि स्वामी

123 खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी

124 मनवीबाई पुत्री धंधा पता सा. देह भमि स्वामी

125 काशीबाई पुत्री धुंधा पता सा. देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

159

0.170

0.170

160

भूमिस्वामी

0.920

0.920

212

भूमिस्वामी

0.380

0.380

140

भूमिस्वामी

0.800

0.800

141/1

भूमिस्वामी

0.800

0.800

भूमिस्वामी 141/2

0.400

0.400

141/3

भूमिस्वामी

2.180

2.180

142

भूमिस्वामी

0.170

0.170

169

भूमि स्वामी

0.090

0.090

143/1

भूमिस्वामी

1.260

1.260

147/1

भूमि स्वामी

0.090

0.090

भूमिस्वामी 143/2

1.260

1.260

भूमि स्वामी 147/2

2.630

2.630

148

भूमि स्वामी

1.330

232

1.330

भूमिस्वामी

1.160

1.160

150

भूमिस्वामी

1.460

1.460

151/2

भूमि स्वामी

0.750

0.750

152

भूमिस्वामी

0.200

0.200

भूमिस्वामी 153/2

0.800

0.800

154

भूमि स्वामी

0.130

0.130

174

भूमिस्वामी

0.800

0.800

भूमि स्वामी 153/1

1.720

1.720

155

भूमिस्वामी

0.130

0.130

भूमि स्वामी 165/1

0.060

0.060

165/2

भूमिस्वामी

0.060

0.060

165/3

भूमि स्वामी

0.060

0.060

165/4

भूमि स्वामी

0.060

0.060

भूमि स्वामी 165/5 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

118

126 प्रेम पुत्र सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी भूरीबाई बेवा सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी रमको पुत्री सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी दामोदर पुत्र बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नंदू पुत्र बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जनको पुत्री बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी लटकारी बेवा बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

127

भूमिस्वामी

कुन्जीलाल बल्द रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

128 रामाबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी भीकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी हुकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी रतीराम पुत्र हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी कमलसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

129

भूमि स्वामी

अब्दुल गफ्फार बल्द अब्दुलगफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

130 भीकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामाबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हुकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमलसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

131 राजकुमार पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

132

भूमिस्वामी

फूलबाई पति रामचरन पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

133 कमलसींग पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

134 विधावाई पुत्री श्यामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

135 सोनू बल्द रामप्रसाद सोनी पता सा. राहतगढ़ भमि स्वामी

[ भाग 1

0.170

0.170

भूमि स्वामी 166

0.210

0.210

167

2.760

2.760

192

0.750

0.750

203

0.330

171

0.330

0.130

0.130

172

4.170

4.170

196/1

1.610

1.610

176

1.460

1.460

178/1

0.800

0.800

182

1.220

1.220

183

1.460

1.460

178/2

2.100

180

2.100

4.040

184

4.040 119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.490

0.490

185/2

भूमि स्वामी

136. राकेश पुत्र हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बिनीता पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी तुलसा पुंत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी किरण पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भागवती बेवा हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

2.830

2.830

भूमिस्वामी

186

137 जाहर पवन ना.बा. पिता हरपा ममता अंगूरी बन्नो प्रीती भूरी कल्लों ना. बा.पुत्री हरपा बली खुद मॉ जगरानी बेवा हरपा पता सा. देह भमि स्वामी

1.330

1.330

188

भूमिस्वामी

138 तुलसीराम वल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.330

1.330

189

भूमिस्वामी

139 कृपाराम उर्फ कन्छेदी बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी

1.340

1.340

193/1

भूमि स्वामी

140 प्रेमसीग पिस. बाबूलाल पता सा. देह भूमि भूमि स्वामी

1.350

1.350

193/2

भूमिस्वामी

141 संतोष पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.150

1.150

195/1

भूमि स्वामी

142 हकमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भमि स्वामी

1.150

1.150

195/2

भूमिस्वामी

143 भीकम वल्द करनसंधीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.810

0.810

भूमि स्वामी 196/3

144

1.000

1.000

229/2

भूमिस्वामी

मु.आजम वल्द अब्दुल गफार खां पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

1.600

1.600

229/3

भूमिस्वामी

0.800

0.800

229/4

भूमि स्वामी

2.220

2.220

196/2

भूमिस्वामी

145 मु.असलम बल्द अब्दुलगफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.850

0.850

197/1

भूमिस्वामी

146 कृष्णकांत पुत्र चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मनीषा पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शिवानी पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

0.850

0.850

197/2

भूमिस्वामी

147 भारतसींग बल्द रामचरण पता सा. गावरी भूमि स्वामी

0.880

0.880

भूमिस्वामी

148

199/1

राजाराम बल्द हरचंद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

1.000

1.000

199/2

भूमिस्वामी

149 संतराम नाबा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.710

0.710

भूमिस्वामी 200/3

150

1.310

भूमि स्वामी

201

1.310

मु.असद बल्दअब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.820

0.820

भूमि स्वामी

202

151 सोनूराम बल्द सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.540

0.540

207

भूमि स्वामी

152 जगदीश बल्द मुन्जा पता सा. देह भूमि स्वामी

0.150

भूमिस्वामी

0.150

208

153 पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

1.160 1/160

भूमि स्वामी 209/1

154 मनकुवंर पति परषोत्तम प्यारीबाई पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

X [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

120

$55 सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

156 मन्नू वल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी

157 परसराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

158 शारदाबाई पति मुन्नासिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

159 अनवरशाह बल्द निशारशाह पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

160 तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी

161 श्यामलाल पिता भोले पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी

162 रामनरेश देशराज पिता गोवरधन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

163 रविशंकर पिता दिलीपसींग पता सा. खैजरामाफी अमि स्वामी

164 हदय पिता दिलीपसींग पता निवासी ग्राम खैजरामाफी भूमि स्वामी

165 कमलेश . पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

166 दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

167 माधव सींग वल्द तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

168 महेश सींग पिता तीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

169 बाबूलाल बल्द गुलाब पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

170 तारा. पुत्री श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी अनोप पुत्री हरनाम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी प्रहलाद पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी गंधर्व पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी ओमकार पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रनवीर सिंह पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रूपसींग पुत्र हरनाम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी

0.360

0.360

209/2

भूमिस्वामी

0.800

0.800

भूमिस्वामी 209/3

0.770

0.770

भूमिस्वामी 210/1

0.770

0.770

भूमिस्वामी 210/2

1.880

1.880

216

भूमि स्वामी

1.170

1.170

217

भूमिस्वामी

0.600

0.600

भूमिस्वामी 218/1

0.600

0.600

भूमिस्वामी 219/1

0.590

0.590

भूमिस्वामी 218/2

0.410

0.410

219/2

भूमिस्वामी

0.410

0.410

219/3

भूमिस्वामी

0.410

0.410

भूमिस्वामी 219/4

0.220

0.220

भूमिस्वामी 219/5

0.140

0.140

219/6

भूमिस्वामी

1.200

1.200

220/1

भूमिस्वामी

0.900

220/2 0.900

भूमिस्वामी

0.880

0.880

222/4

भूमिस्वामी

0.600

226

0.600

भूमिस्वामी

1.770

1.770

भूमिस्वामी 222/1

0.600

0.600

भूमिस्वामी

2.370

2.370

222/3

भूमिस्वामी

3.810

3.810

भूमिस्वामी 225/1

3.810

3.810

भूमिस्वामी 225/2

1.700

1.700

भूमिस्वामी 229/1

0.890

0.890

भूमिस्वामी 230/1 121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.440

0.440

230/2

भूमि स्वामी

171 कल्लू पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी रियाजं पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी शायदा पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी जरीना पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी इम्तयाज़ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी इरसाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी शायवा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी

1.790

1.790

भूमिस्वामी 233/2

कृष्णाबाई पति रघुवीरप्रसाद

172

0.700

0.700

231

भूमिस्वामी

पंता सा. खैजरामाफी भमि स्वामी शोकत बल्द सखावत पता सा. देह

173

1.000

1.000

237/2

भूमिस्वामी

174

भूमि स्वामी हरीशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.800

0.800

238

भूमि स्वामी

175 इन्द्राज बल्द रत्ती पता सा. देह भमि स्वामी

232.420

232.420

276

कुल योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को. जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ)दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ मे) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसारै । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

122

क्रमांक 4 A-82-18-19-11202

मौजा परासरी कला पटवारी हल्का नं. 24 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011/31/2014-1A-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

परियोजना का नाम :-

(1)

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

परासरी कला

3. ग्राम

24

4. पटवारी हल्का नं.

242.870 हे०

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची -01:

भूमि का प्रकार

खसरा क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स.क्र.

अर्जित भूमि (रकवा हे. मे. )

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

स्वामित्व का प्रकार

0.310

0.310

2

भूमि स्वामी

1

0.310

0.310

3

भूमिस्वामी

सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी

2.550

2.550

40

भूमिस्वामी

0.070

0.070

79

भूमिस्वामी

0.710

0.710

158

भूमिस्वामी

0.050

0.050

भूमिस्वामी

180

1.080

1.080

208

भूमि स्वामी

0.010

0.010

216

भूमि स्वामी

0.130

0.130

4/1/1

भूमि स्वामी

2

0.690

0.690

41/1/1

भूमिस्वामी

गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

0.030

0.030

182

भूमिस्वामी

0.010

215

0.010

भूमिस्वामी

0.020

0.020

217/1

भूमिस्वामी

0.290

0.290

325/1

भूमिस्वामी

0.140

0.140

भूमिस्वामी 4/1/2

3 बलरामसींग कुन्दनसिंह अनिलसिंह

0.930

0.930

भूमिस्वामी 41/1/2

0.110

0.110

42/1

भूमिस्वामी

0.040

0.040

43/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी जागवेन्द्रसिंह सुग्रीवसिंह पिता भुजबलसिंह ज्ञानबाई पुत्री भुजबलसिंह पता निवासी ग्राम

0.030

0.030

181

भूमि स्वामी

0.020

0.020

भूमिस्वामी 217/2 123

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

4

भूमि स्वामी

मोतीसींग छोटेसींग पिता निर्भयसींग रामवती मीरा पुत्री निर्भयसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

5

भूमि स्वामी

रामकेश पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

6

भूमिस्वामी

अजयकुमार वल्द सूर्यप्रकाश पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

7

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

देवीसिग पूरनसिग पिस. मुलू उदयसींग प्रतापसींग राजाराम पिस. भागीरथ सुन्दरबाई पुत्री भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

8

भूमिस्वामी

मजबूत सिंह वल्द रामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

9.

भूमि स्वामी

सुखलाल पिस. धरमलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

10

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

लालचंद राजकुमार बालकिशन गनेश हरि चरण वल्द बुद्धा भुजो बाई जानकी बाई राधाबाई पुत्री बुद्धा पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

11

भूमि स्वामी

गायत्रीबाई पत्नि राजेशकुमार पता सा. बंडा भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

12

भूमि स्वामी

रामस्वरूप वल्द मूलचंद पता सा. देह सेवा खातेदार

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

13

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

खूबसीग रामसीग पिता फूल सिह शांतिबाई वेवा फूल सिह हीराबाई हकमबाई पुत्री फूलसींग रोहित पिता भारत सिह मिथलेश वैवा भारत सिह रुवी ऋतु वा. निकिता ना वा पुत्री भारत सिह वली माँ मिथलेश लाखनसींग रीतेश पिता हकमसींग शकुनबाई बेवा हुकमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी A

0.150

0.150

325/2

0.130

0.130

4/1/3

0.110

0.110

42/2

0.040

0.040

43/2

0.040

0.400

4/2

0.650

0.650

5

0.270

0.270

8/393

0.720

0.720

9

0.380

0.380

18

0.510

0.510

292

0.070

0.070

365/2

0.300

0.630

368

0.580

0.580

382

3.640

3.640

387

0.620

0.620

6

0.030

0.030

114

0.010

0.010

201

0.020

0.020

202

0.250

7

0.250

0.100

0.100

100

1.830

1.830

101

0.200

0.200

244/1

0.140

0.140

8/1

0.340

0.340

24/1

0.020

0.020

256/1

0.020

0.020

257/1

0.400

0.400

310/3

0.280

0.280

317/1

0.130

0.130

8/2

0.330

0.330

24/2

0.290

0.290

84/2

0.100

0.100

138/2

0.020

0.020

306/2

0.010

0.010

308/2

1.520

1.520

310/2

2.970

2.970

317/2

1.950

1.950

10

0.620

11

0.620

0.100

0.100

149

2.930

2.930

151

0.420

0.420

349

0.250

0.250

12

2.930

2.930

116

0.070

0.070

221

0.050

0.050

233

0.330

0.330

291 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

124

0.220

0.220

भूमिस्वामी 13/1

14

0.400

0.400

65

भूमिस्वामी

लाखनसींग रीतेश पिता हकमसींग शकुनबाई बेवा हुकमसींग पता सा .दैह भूमि स्वामी

0.450

0.450

98

भूमिस्वामी

1.520

1.520

99

भूमि स्वामी

0.230

0.230

13/2

भूमिस्वामी

15

0.030

0.030

219/2

भूमि स्वामी

0.370

301

0.370

भूमिस्वामी

ऋतु निकिता नाबा पुत्री भारतसीग वली खुद मां मिथलेश बेवा भारतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.250

319

0.250

भूमिस्वामी

0.780

0.780

321

भूमिस्वामी

0.570

0.570

322

भूमिस्वामी

0.350

0.350

14

16

भूमि स्वामी

0.170

76

0.170

भूमिस्वामी

0.160

0.160

भूमि स्वामी 93/2

विक्रम वल्द रामचरण प्रीति टिंकल प्रियंका रानू पुत्रियां रामचरण गुड्डी बेवा रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी

0.090

104

0.090

भूमिस्वामी

0.590

0.590

106

भूमि स्वामी

0.040

203

0.040

भूमिस्वामी

0.090

0.090

243

भूमिस्वामी

0.090

0.090

भूमि स्वामी 272/2

0.140

0.140

भूमिस्वामी 278/1

0.090

0.090

288

भूमिस्वामी

0.180

0.180

भूमिस्वामी 15/1

17

0.120

0.120

भूमिस्वामी 52/1

प्रेमसींग पिता महतापसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

56

0.110

0.110

भूमिस्वामी

1.190

102/1 1.190

भूमिस्वामी

0.350

107

0.350

भूमिस्वामी

0.170

0.170

भूमिस्वामी 15/2

18

0.130

0.130

भूमि स्वामी

माखनसींग पिता महतापसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

52/2

0.340

59

0.340

भूमिस्वामी

0.110

74

0.110

भूमिस्वामी

0.030

75

0.030

भूमिस्वामी

0.600

0.600

भूमिस्वामी 102/2

0.400

0.400

भूमिस्वामी 105/2

0.300

16

0.300

19

भूमि स्वामी

ऋषिराज वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.540

0.540

17

भूमिस्वामी

0.260

0.260

22

भूमिस्वामी

0.120

0.120

भूमिस्वामी 25/2

0.120

0.120

भूमिस्वामी 25/3

0.120

0.120

53

भूमिस्वामी

0.130

0.130

61

भूमि स्वामी

0.600

0.600

भूमिस्वामी 73/5

भूमि स्वामी

1.360

1.360

93/1

0.660

0.660

103

भूमिस्वामी

0.260

0.260

भूमिस्वामी 278/2

0.180

0.180

294

भूमि स्वामी

0.010

0.010

295

भूमिस्वामी

2.170

2.170

भूमिस्वामी 329/2

330

0.210

0.210

भूमिस्वामी

0.780

19

0.780

भूमिस्वामी

20

110

1.520

1.520

भूमिस्वामी

3.980

भूमि स्वामी

115

3.980

श्री मंदिर पारसनाथ जी मौजा हिनौतिया कलां मु. हीरालाल, प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी 125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

21 रामदयाल वल्द सरू पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

22 वीरेन्द्रसिंह रवेन्द्रसिह गजेन्द्रसिंह विजयसिंह पिस. महेन्द्रसिंह रामेश सिह यशवत सिंह अनार सिंह पिस. वलराम सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

23

भूमिस्वामी

सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी

24 बृजलाल बल्द देवी पता सा.देह. भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

25 श्रीमति पुष्पादेवी पति सन्तोष कुमार पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

26 बुन्देलसिंह वल्द बारेलाल पता सा .देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

27

भूमिस्वामी

निरंजन सींग जगतसींग पिस. प्रहलाद सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

28 नारायणसिंह शिवराजसिंह पिस. तांती सिंह गिरजाबाई बेवा तांतीसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

29

भूमिस्वामी

राजकुमारी मालतीबाई पुत्री राधेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

30

भूमिस्वामी

भागवर्धन वल्द बुन्देल सीग पता सा.देह भूमि स्वामी

273

0.100

0.100

276

0.830

0.830

0.940

0.940

भूमिस्वामी

298

0.270

0.270

20

0.070

0.070

251

भूमिस्वामी

0.250

21

0.250

1.010

1.010

23

0.110

0.110

भूमिस्वामी 25/1

1.610

1.610

73/1

0.030

0.030

भूमि स्वामी 258/1

0.340

0.340

भूमिस्वामी 282/1

0.130

0.130

284/1

0.120

0.120

286/3

0.850

0.850

26

भूमिस्वामी

0.210

0.210

भूमि स्वामी

54

0.460

0.460

82/1

86

0.250

0.250

0.750

0.750

136

139

0.700

0.700

27

0.810

0.810

6.560

6.560

109/1

0.090

113

0.090

0.120

0.120

184

0.200

28

0.200

0.810

37

0.810

39

0.120

0.120

45

0.270

0.270

68

0.120

0.120

71

1.470

1.470

97

1.530

1.530

0.120

0.120

189/1

0.570

30

0.570

1.520

31

1.520

0.120

135

0.120

0.030

0.030

188/1

0.010

0.010

199/1

212

2.410

2.410

2.170

2.170

285/1

1.570

1.570

32/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

126

31 शकरसीग वल्द बुन्देलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32 उदमसींग प्रतापसींग राजा राम उदयसींग पिस. भागीरथ सुन्दरबाई पुत्री भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी

33 देवी पूरन पिता मुलू ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी

34 रंधीरसींग वल्द खुमानसींग पता सा .देह भूमि स्वामी

35 शोभा बेवा सूर्यप्रकाश अजय उर्फ अनुज अभय उर्फ अभिनय पिस सूयप्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी 36 मोतीसीग पिता निर्भयसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

37 सुरेन्द्र दत्तक पुत्र हिम्तसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

38 नारायण सींग वल्द तांती पता सा.देह भूमि स्वामी

39 आकाश ना.वा. वल्द शिवराजसीग वली

1.580

1.580

भूमिस्वामी 32/2

33

0.900

0.900

भूमिस्वामी

1.010

1.010

भूमि स्वामी

117

130

1.360

1.360

भूमिस्वामी

0.010

0.010

भूमिस्वामी

307

1.400

1.400

312

भूमि स्वामी

0.890

0.890

313

भूमिस्वामी

0.260

0.260

314

भूमि स्वामी

0.890

0.890

316

भूमिस्वामी

0.020

0.020

337

भूमिस्वामी

0.890

0.890

34

भूमिस्वामी

1.040

1.040

118

भूमिस्वामी

128

1.160

1.160

भूमिस्वामी

0.030

0.030

भूमि स्वामी 305

0.280

0.280

311

भूमि स्वामी

1.460

315

1.460

भूमि स्वामी

0.200

0.200

333

भूमिस्वामी

0.210

0.210

334

भूमिस्वामी

0.030

336

0.030

भूमिस्वामी

1.080

1.080

35

भूमि स्वामी

1.550

81

1.550

भूमिस्वामी

0.010

0.010

224.

भूमिस्वामी

0.010

0.010

भूमिस्वामी 228/1

0.040

0.040

भूमि स्वामी 232/1

0.280

0.280

36

भूमि स्वामी

0.070

0.070

159

भूमिस्वामी

0.030

0.030

भूमिस्वामी 194

0.030

0.030

भूमि स्वामी 268/2

0.490

0.490

269

भूमिस्वामी

0.020

0.020

270

भूमि स्वामी

0.400

0.400

भूमिस्वामी 363/2

0.070

0.070

364/1

भूमि स्वामी

0.930

1.510

375

भूमिस्वामी

0.290

0.290

भूमिस्वामी 376

0.500

0.500

381

भूमिस्वामी

0.050

0.050

385

भूमि स्वामी

2.440

2.440

भूमि स्वामी 388/1

0.840

0.840

41/2

भूमि स्वामी

0.220

0.220

भूमिस्वामी 42/3

0.090

0.090

भूमिस्वामी 43/3

0.020

0.020

183

भूमि स्वामी

0.950

0.950

भूमिस्वामी 44/1

67

0.270

0.270

भूमिस्वामी

0.380

0.380

भूमिस्वामी 69/1

0.520

0.520

भूमिस्वामी 72/1/2

0.160

0.160

भूमि स्वामी 147/1

0.060

0.060

भूमिस्वामी 44/2 127

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

|नारायणसिह

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

40 रुद्र प्रकाश ना वा वल्द वली ओम प्रकाश पता सा. देह भूमि स्वामी

41 घनश्याम प्रसाद तुलसीराम पिस. सूरजप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

42 पचम सीग वल्द रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

43 सरदारसींग पिस. मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

44 राजेन्द्रसिंह वल्द रामेश्वर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी

45 प्रहलादसीग वल्द मोहनसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

46 चेनसीग वल्द रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

47

भूमिस्वामी

श्रीमति सेवाबाई पति प्रहलाद पता सा.देह भूमि स्वामी

48

भूमिस्वामी

मंदिर श्री हनुमानजी बांके मौजा देह मुह. जितेन्द्रकुमार पिता रामनारायण सा. देह प्रबंधक कलेक्टर महो. जिला सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

49 गिरजाबाई बेवा तांतीसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

50

भूमिस्वामी

पूरनसींग वल्द चंदनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.380

0.380

भूमिस्वामी 69/2

भूमिस्वामी

2/4

1.710

1.710

भूमिस्वामी 72/5

भूमिस्वामी

0.130

147/2 0.130

46

भूमिस्वामी

0.780

0.780

47

0.400

0.400

भूमिस्वामी

48

भूमिस्वामी

0.260

0.260

1.720

1.720

भूमिस्वामी

50

227

0.260

0.260

भूमिस्वामी

49

0.250

0.250

भूमिस्वामी

205

भूमिस्वामी

0.160

0.160

भूमिस्वामी

55

0.210

0.210

57

0.360

0.360

भूमि स्वामी

0.040

235

0.040

भूमिस्वामी

240

0.110

0.110

भूमिस्वामी

0.090

0.090

भूमिस्वामी 244/2

भूमिस्वामी

0.140

0.140

280/2

290

0.470

0.470

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 318

0.630 0.630

320

भूमिस्वामी

0.470

0.470

323

0.520

0.520

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

2.530

2.530

58/1

भूमि स्वामी

1.470

1.470

119/1

0:020

0.020

भूमिस्वामी 229/1

भूमि स्वामी

1.860

1.860

58/2

1.250

भूमिस्वामी 119/2 1.250

भूमिस्वामी

0.030

0.030

230/2

भूमिस्वामी 58/3 1.110

1.110

भूमिस्वामी

94

0.600

0.600

1.120

1.120

भूमि स्वामी 119/3

भूमि स्वामी

0.010

0.010

229/2

भूमिस्वामी

0.010

0.010

230/1

भूमि स्वामी

60

0.430

0.430

62

0.110

भूमि स्वामी

0.110

64

0.100

0.100

भूमिस्वामी

108

0.450

0.450

185

0.060

0.060

0.470

0.470

280/1

70

0.710

0.710

1.200

1.200

72/1/1

1.120

1.120

72/2

1.010

1.010

73/2

137

0.540

0.540 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

128

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

51

भूमि स्वामी

नंदलाल वल्द चंदसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

52

भूमिस्वामी

देवीसीग वल्द चन्दनसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

53

भूमिस्वामी

देवीसंठीग गनपतसींग नरेन्द्रसींग पिता सरदारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

54 सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग शान्तिबाई पुत्री जवाहरसिह उम्मेदसीग फूलसीग पि. भुगनसींग भगवानसीग पूरनसीग पि. गुलाबसीग शेरसींग राजेन्द्रसींग प्रानसींग पिस .रामेश्वर मुन्नीबाई गीताबाई बेनीबाई गुड्डी पुत्री रामेश्वर तुलसाबाई बेवा रामेश्वर प्रेमसींग माखनसींग पिस. महतापसींग मु. काशीबाई बेवा महतापसींग सूरजबाई बेवा खुमानसींग प्रतापसींग महेन्द्रसिंह चंदनसींग हरीसींग रंधीरसीग पिस. खुमानसींग हकमबाई ममताबाई पुत्री फूलसींग रामचरन महर्षिराज पिस.फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

55

भूमि स्वामी

दीपचंद वल्द मोतीलाल पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

56

भूमिस्वामी

श्रीमति ममता पति प्रकाश पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

57

भूमि स्वामी

०ठेग्याप्रसाद वल्द धरमलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

58

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

अभिषेक रविन्द्र अचला संयोगिता पिस. सनदकुमार साधना बेवा सनदकुमार राजंदेश विनोद चन्द्रकान्ता वंदना पुत्री देवेन्द्र कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

59

भूमि स्वामी

धीरजकुमार वल्द खुमानसिह पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

60 खूबसीग वल्द फूलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.120

0.120

286/2

1.610

1.610

73/3

0.070

0.070

77

0.030

0.030

258/4

0.120

0.120

286/4

0.040

287

0.040

1.610

1.610

73/4

0.030

0.030

258/3

0.340

0.340

282/2

0.130

0.130

284/2

0.120

0.120

286/1

1.220

1.220

78

0.190

0.190

89

2.520

2.520

122

0.140

0.140

80

0.420

0.420

82/2

1.720

1.720

87

0.660

0.660

132/1

1.870

83

1.870

0.020

0.020

256/2

0.020

0.020

257/2

0.280

0.280

84/1

0.100

0.100

138/1

0.030

0.030

306/1

0.400

0.400

310/4

0.100

0.100

88

1.990

1.990

91

0.210

120

0.210

2.090

2.090

131

0.030

0.030

188/2

0.010

0.010

199/2

1.830

1.830

285/2

0.570

0.570

90

2.270

2.270

121

0.010

0.010

228/2

0.040

0.040

232/2

0.410

0.410

95

0.420

0.420

96

0.020

0.029

219/1 129

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

61

भूमिस्वामी

काशीबाई बेवा महतापसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

62

भूमिस्वामी

प्रमोद कुमार वल्द मुलायमचंद जैन पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

63 प्रमोद कुमार वल्द मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

64 प्रशांतकुमार वल्द मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

65 मु. कस्तूरीबाई जोजे मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

66 विनीतकुमार वल्द मुलायमचंद पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

67

भूमि स्वामी

प्रतापसिह वल्द भागीरथ ठाकुर पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

68

भूमिस्वामी

नर्मदाप्रसाद वल्द दुर्गाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

69 हरि प्रसाद वल्दनर्मदाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

70 रूपसिंह वल्द चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

पूरनसींग वल्द चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी 71

भूमिस्वामी

72

भूमिस्वामी

धन्नालाल वल्द मोतीलाल पता सा .देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

73 राजाराम वल्द भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

74 सुधारानी पति मुन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

75

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

रूपसींग पूरनसींग पिस. चेतूबेनीबाई नन्नीबाई पूत्री चेतू हरीसींग वल्द रामचरणराजू वल्द हरीसींग

भूमिस्वामी

76 श्री हनुमानजी स्वामीमंदिर मुह. सूर्यप्रकाश वल्दविष्णुप्रसाद प्रब.कले. महो. सागर पता सा. देह भूमि स्वामी

A

0.830

0.830

105/1

0.070

186

0.070

0.070

0.070

200

0.080

0.080

234

0.070

0.070

236

0.160

0.160

241

0.270

0,270

279

0.080

0.080

289

0.800

0.800

109/2

2.400

2.400

111/2

1.260

1.260

112/1

0.800

0.800

109/3

1.900

1.900

0.800

0.800

111/3

1.260

1.260

112/2

0.150

0.150

112/3

1.260

1.260

112/4

2.250

2.250

123

0.160

0.160

141

0.030

0.030

190

0.010

0.010

191

0.550

0.550

300

0.810

0.810

124

0.680

0.680

125

0.480

0.480

126/1

0.480

0.480

126/2

2.800

2.800

132/2

0.030

0.030

198

0.480

0.480

126/3

0.480

0.480

126/4

1.600

1.600

127

0.150

0.150

142

0.010

0.010

192

0.220

0.220

129 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

130

भूमिस्वामी

77

भूमिस्वामी

अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

78

भूमिस्वामी

रामसीग पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

79 रामनरेश पिता फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

80

भूमिस्वामी

कमलरानी बेवा फूलसिंह राजकुमारी ऊषा पुत्री फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

81

भूमिस्वामी

कस्तूरीबाई पत्नि मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

82

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

नारायण सिंह देवीसींग नंदलाल पूरनसींग पिस.चंदनसिंह बुद्धा वल्द राईसे सुखलाल ग्याप्रसाद तुलसीराम पिस. धरमलाल लक्ष्मीबाई पुत्री धरमलाल श्यामलाल महतापसिंह महेन्द्रसिंह पिस. राम वल्द रामकली पुत्री रामबक्श मोतीबाई दशोदाबाई धन्नाबाई बेवा रामबक्स पता सा. खजुरिया भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

83 बहादुरसिंह वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

84

भूमिस्वामी

राजेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

85 सुरेन्द्रसिंहदत्तक पुत्र हिम्मतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

86

भूमिस्वामी

राजेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

87 प्रतापसिंह हीरासिंह रंधीरसिंह महेन्द्रसींग पिस. खुमान प्रेमबाई सुशीलाबाई पिता खुमान रघुराज गजेन्द्र साधना मोहिनी छोटीबाई पिता चंदनसींग लीलाबाई बेवा चंदनसींग तुलसाबाई बेवा रामेश्वर शेरसिंह राजेन्द्रसिंह मानसिंह वल्द राजेश्वर मन्नीबाई गीता बाई नंदीबाई गुड्डी बाई पुत्री रामेश्वर प्रहलाद सिंह सरदार सिंह पिता मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

88 अभिषेक बा. रविन्द्र ना.वा. वल्द वली सनत कुमार अंचला वालिग सयोक्ता ना वा पुत्री सनत कुमार साधना वेवा सनत कुमार पता सा.देह. भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

89 निरंजनसींग वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.300

143

0.300

0.610

373

1.210

0.210

0.210

145

0.610

293

0.610

1.670

326

1.670

4.000

4.000

332/1

2.620

2.620

148/1

0.200

0.200

148/2

0.090

0.090

162/2

0.150

0.150

163

0.530

206

0.530

0.020

0.020

213

152

0.150 0.150

0.190

0.190

155

0.060

0.060

153

0.010

0.010

193

0.810

0.810

366

0.380

377

0.380

0.260

0.260

154

0.760

0.760

210

0.500

281

0.500

0.690

157

0.690

0.380

0.380

209

0.110

0.110

160

0.300

0.300

161

0.500

0.500

162/1

1.000

167

1.000

0.170

0.170

187

0.340

0.340

189/2 131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

90 पन्ना पप्पू माखन वल्दहरलाल प्रेमबाई बेवा हरलाल शम्मोबाई देवकाबाई गुड्डीबाई पुत्री हरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

91

भूमिस्वामी

सियाबाई पत्नि प्रेमनारायण सा.झिला गुलाबबाई पत्नि रामनारायण पता सा. गंभीरिया भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

कल्यान वल्द पुत्री पता सा.चौकी भूमि स्वामी 92

भूमिस्वामी

93 रविशंकर कमलेश अखिलेश सावित्री नेत्राबाई शांतिबाई पिस. जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

94

भूमिस्वामी

कमलेश पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

95 गोपालसिंह वल्द निर्भयसिंह भुजबलसिंह वल्द नन्हेंसिंह सुरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह रामेन्द्रसिंह निरंजनसिंह जाहरसिंह बहादुरसिंह दुर्गसिंह प्रेमनारायण रामनरेश राकेश पिता फूलसींग कमलरानी बेवा फूलसींग रामकुमारी ऊषा पुत्री फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी

96

भूमि स्वामी

राजेन्द्रसिंह जवाहरसिंहपिस. फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

97

भूमि स्वामी

ओमप्रकाश पिता रामनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

98 सरदारसिंह प्रहलादसिंहपिस.मोहनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

99 खूबसींग रामसींग हकमसींग पिता फूलसींग शांतिबाई बेवा फूलसींग हीराबाई हकमबाई पुत्री फूलसींग रोहित पिता भारतसिंह मिथलेश बेवा भारतसिंह रितु रुबी निकीता पुत्री भारत प्रेमबाई बेवा उमेद गुलाब रामेश्वर पिता अमानसींग मदनसींग खेतसींग पिता रघुनाथसींग पानबाई पुत्री भगुन्तसिंह पता

भूमि स्वामी

100

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

सा देह भमि स्वामी रामकिशन पिता गोरा दयाशंकर नीरज पिता. बल्लूराम कल्पना प्रभाबाई नोनी बाई तुलसा पानबाई पुत्री बल्लूराम मालतीबाई वेवा

भूमिस्वामी

101 नंनीबाई पत्नि मूलचंद प्रवेश विनोद पिस. खुमान नंनीबाई पत्नि खुमान सावित्रीबाई बेवा मोहनलाल मोती कल्यान प्रकाश पिस. मोहनलाल कस्तूरीबाई मीराबाई मुन्नीबाई पुत्री मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

102 सोहनलाल वल्द मूलचंद पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

103

भूमिस्वामी

प्रेमबाई जोजे किशनसींग लुहार पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

104 ऊधमसिंह इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह कल्यान रमेश ओमकार रामाधार राघवेन्द्र पिता भगवानसींग सुनीता अनीता पुत्री भगवानसींग शेरसींग राजेनद्रसींग पितारामेश्वरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.040

0.040

195

0.020

0.020

196

0.050

211

0.050 ,

0.010

197

0.010

0.030

0.030

204/1

0.030

0.030

204/2

1.520

1.520

328/2

0.060

0.060

214

0.040

218

0.040

0.020

220

0.020

246

0.030

0.030

0.010

0.010

222

0.010

223

0.010

0.050

0.050

225

0.530

0.530

303

0.180

0.180

346

0.040

0.040

226/1

0.010

0.010

226/2

0.010

0.010

226/3

0.180

0.180

302/2

0.090

0.090

304/3

0.120

0.120

231 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

132

भूमिस्वामी

105 देवीसिंह मोहनसिंह पि. सरदारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी

106 नारायणसिंह वल्द प्रहलाद पता सा.देह भूमि स्वामी

107 मुलायमचंद वल्द बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

108 जितेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार पिता रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

109 जीवन पिता गजराज कमलाबाईद्रोपतीबाई पुत्री पंचा पता सा. देह भूमि स्वामी

110 रामस्वरूप वल्द मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी

111 नन्नाबाई बेवा जवाहरशांतिबाई पुत्री जवाहरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी

112 अनुज कुमार पिता सूर्यप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

113 मंगू मुन्ना पिता दौलत गुड्‌डीबाई कल्लोबाई पुत्री दौलत पता सा.देह भूमि स्वामी श्याम वल्द आलम पता सा.देह भूमि स्वामी 114

115 परसराम श्रीबाई शीलाबाई पिस. घासीराम प्रदीप जयदीप नाबा. पिस . गनेश बली व खुद मां कविता बेवा गनेश हरपा धनसींग पिस. बुद्धा भुग्गाबाई पुत्री बुद्धा हरीनारायण रामशंकर पिता तुलसीराम शशी पुत्री तुलसीराम भागवती बेवा तुलसीराम पता सा .देह भूमि स्वामी

116 शंकरलाल रामप्रसाद रमेश देवी पिस.हीरा छोटेलाल निरपत अशोक महेश सुरेश बल्ले पिस. हरीराम चिरोजीबाई पूत्री हरीरामकैलाश संतोष पिता मुल्ले हरिबाई पुत्री मुल्ले पोथीबाई पुत्री छिमाधर प्रभाबाई गुड्डीबाई पुत्री प्यारेलाल सूरजबाई बेबा प्यारेलाल दीपक जोगेश पिता गोपाल लक्ष्मी बेवा गोपाल दीपाली पुत्री गोपाल विजय प्रमेश संतराम पिता आशाराम सियाबाई बेवा आशाराम संपना पुत्री आशाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

जितेन्द्रकुमार वल्द रामनारायण पता स्प.देह 117

0.340

0.340

237

0.330

0.330

239

भूमि स्वामी

0.310

238

0.310

भूमिस्वामी

0.040

0.040

245

भूमिस्वामी

0.190

0.190

भूमिस्वामी 272/1

0.380

0.380

344

भूमिस्वामी

0.350

0.350

355

भूमिस्वामी

0.860

0.860

357

भूमि स्वामी

0.680

0.680

361

भूमि स्वामी

0.020

0.020

247/2

भूमि स्वामी

0.020

0.020

262

भूमिस्वामी

0.020

266

0.020

भूमिस्वामी

0.260

0.260

267

भूमि स्वामी

0.030

0.030

267/392

भूमिस्वामी

0.030

0.030

268/1

भूमिस्वामी

1.280

1.280

348

भूमिस्वामी

0.400

0.400

भूमिस्वामी 363/1

0.270

0.270

383/1

भूमिस्वामी

1.000

389

1.000

भूमि स्वामी

0.030

0.030

249

भूमिस्वामी

0.040

250

0.040

भूमिस्वामी

0.040

0.040

252

भूमि स्वामी

0.030

0.030

258/2

भूमिस्वामी

0.170

0.170

भूमिस्वामी 317/4

1.050

1.050

259/1

भूमिस्वामी

1.050

1.050

259/2

भूमिस्वामी

0.040

0.040

260

भूमिस्वामी

0.050

0.050

264

भूमि स्वामी

0.020

265

0.020

भूमि रवामी 133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

118 जनपद विकास खंड राहतगढ़प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

भूमिस्वामी

119 हरिओम वल्द ऋषिराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

120

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

प्रिंस वल्द महेन्द्र कुमार माया वेवा महेन्द्र रचना राखी पुत्री महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

121

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

रामिल अनशुल स्नेहा ना वा पिस बालाप्रसाद वली व खुद मां राधारानी बेवा बालाप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

122

भूमि स्वामी

अभिनय वल्द सूर्य प्रकाश पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

123

भूमिस्वामी

तुलसीराम वल्द धरमलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

124 श्रीदेव जानकी रमनजी मंदिर बांक मौजा प्रसाद, प्रब. कले. महो.सागर मु.सूर्यप्रकाश वल्दविष्णु पता सा. देह भूमि स्वामी

125 श्रीमंदिर श्री रामलाल जीमुह. सूर्यप्रकाश वल्द विष्णुप्रसाद बांके देह पता सा .देह भूमि स्वामी 126 रविशंकर पिता जगत्राथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

127 भोगीराम वल्द सुखलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

128 विनयसिंह पिता ऋषिराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

रोहित पिता भारतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी 129

130 मिथलेश कुमारी पत्नि भारतसिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

131 संध्यारानी पत्नि रविशंकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

132 चन्द्रा बाई पति मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी

133 रिषभकुमार वल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी

2.840

2.840

362

0.210

0.210

271

0.710

0.710

296

0.190

0.190

298/394

0.300

0.300

343

0.150

0.150

352

0.730

0.730

353

0.180

0.180

302/1

0.190

0.190

304/2

0.190

0.190

304/4

0.070

0.070

365/1

0.180

0.180

304/1

1.200

1.200

317/3

0.440

0.440

374

0.010

0.010

308/1

0.200

0.200

310/1

0.530

0.530

310/5

0.240

0.240

317/5

0.470

0.470

324

भूमिस्वामी

2.350

2.350

327

भूमिस्वामी

0.750

0.750

328/1

भूमिस्वामी

0.320

0.320

347

भूमिस्वामी

1.360

1.360

329/1

भूमिस्वामी

0.800

0.800

329/3

भूमिस्वामी

1.740

1.740

332/2

भूमि स्वामी

2.800

2.800

332/3

भूमि स्वामी

0.720

0.720

341

भूमि स्वामी

0.560

0.560

345

भूमिस्वामी

0.450

0.450

356

भूमिस्वामी

0.820

0.820

351

भूमिस्वामी

0.200

0.200

354

भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

134

0.020

0.020

भूमिस्वामी 364/2

134 महेन्द्रकुमार वल्द लालचंद पता सा .देह भूमि स्वामी

0.120

0.120

भूमिस्वामी 383/2

135

0.150

0.150

383/3

भूमिस्वामी

प्रभा पुत्री द्वारका प्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

0.150

0.150

भूमिस्वामी 384/3

0.780

0.780

386

भूमिस्वामी

0.300

0.300

384/1

भूमिस्वामी

1.530

1.530

391

भूमिस्वामी

136 राजेन्द्र कुमार वल्द रामनारायण पता सा .देह भूमि स्वामी

0.150

0.150

भूमिस्वामी 384/2

137 गनेशप्रसाद वल्द मोहनलाल पता सा. देह गनेशप्रसाद वल्द मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

2.000

2.000

388/2

भूमि स्वामी

138 श्रीमति शोभा देवी पत्नि सूर्यप्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी

242.870

244.740

438

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

135 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 90- अ-82 वर्ष 2018-19- मौजा छिन्दी

बैतूल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत. यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर / ग्राम

2

3 1

छिन्दी मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

अ.क.

खसरा नंबर

रकबा हे० में अर्जित रकबा हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5

6

17.096

छिन्दी लघु जलाशय

2

अनुसूची

भूमि स्वामी का नाम

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

1

2

3 1

0.270 164/2

0.128 164/3

0.420 171/2

2

1.153 529/2

171/1

0.421

1.153 529/1

4

5

0.270

सुभाष वल्द हरिकृष्णा वल्द डबल सा देह 0.128

0.198

0.239

नान्हु बे. जियालाल पंखुडीया मुंननी जुरसो पि. जियालाल उत्रो बे . बिकट प्रभू छोटे प्रहलाद मुत्री व. बिकट सरस्वती मुनी पि. बिकट जाति रघुवंशी पता निवास गांम भूमि स्वामी 0.199

0.239 136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

3

172/1

0.322 4

0.322

172/2

165

0.543

167

0.283 5

174

0.806

531

0.178

534

0.275 6

161

2.185 7

0.555

160/1

8

0.069

160/2

9

159

0.243 10

158.

0.397 11

1.007

155

12

0.603

156/1

13

0.461

156/2

14

162

0.514 0.191 मुन्नी बाई अंजनसिंह रघुवंशी

0.191 बत्ता बाई पिता अजनसिंह रघुवंशी सा. देह 0.543

रामकिशोर हरिकृष्णा पिता झब्बल सा. देह 0.283

0.425

0.178

0.275

1.578

सिदटी रघु गुरुदयाल वल्द प्रेम अनिता अनरूपा पिता प्रेम उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह इमरत बेवा प्रेम कंचनिया पिता छोटे फुला कंचनिया पिता छोटे सा० देह

0.555

गुलजार व. ज्ञानी सा० देह

0.069

लालसिंह उर्फ उपेनद्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह सा० देह.

0.243

गुलजारसिंह व. ज्ञानीसिंह रघुवंशी सा० देह 0.397

राजेन्द्रसिंह बिन्द्रसिंह व. गलजारसिंह सा० देह.

0.453

धनपाल मनु व. सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल बिल्लो बेवा सोमलाल सा० देह रामदयाल धनपाल मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे ० सोमलाल धनलाल बेवा भदू तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह

0.130

चरणलाल वल्द धनलाल सा. देह

0.154

सुखनन्दन व. उमकी सा०देह

0.514

सिटटीसिंह रग्धुसिंह गुरूदयाल व. प्रेमसिंह इम्रत बेवा प्रेमसिह अनिता अनरूपा पिता 137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.405

166

0.178

170

15

0.372

532

1.214

168

16

0.405

169

17

1.344

538

18

4.917

539

19

0.263

540

0.570

530/2

20

0.902

535

0.417

536

21

0.297 22

542/1

0.364

163

23

0.611

173

0.128 24

164/1

प्रेमसिह सा० देह.

0.405

कल्लूव. झब्बलसा ०देह.

0.178

0.372

रामसिंग व . माखनसिंह सा० देह

1.214

0.405

रतनिया बेवा हिकमत प्रेम व. छोटे फुला कचनिया पिता छोटे सा०देह

1.255

रामसिंह व. रघुबिर देवकन्या, राजकन्या, रंजना मंजु पिता रघुबीर कल्लू रामकिशोर हरि कष्णा व. झब्बलसिह गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल रघुवंशी सा० देह.

2.073

0.024

हरिकष्णा व. झब्बल गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल सा० देह सिटटी रग्धु गुरूदयाल व. प्रेम इमरत बेवा प्रेम अबला पिता हिकमत सा० देह अनित अनरूपा पि. प्रेम 0.570

रामकिशन व. माखन रघुवंशी सा०देह

0.902

0.417

नन्हु व. जियालाल प्रभुछोटे प्रहलाद मन्नु व. विकट सरस्वती मुन्नी पिंता विकट धन्ना बेवा रघुवीर भूमि स्वामी देवकी रंजू मंचू मुन्नी पि. रघुवीर दिपवती बे. रघुवीर सा०देह

0.023

मुन्ना व. लखन रघुवंशी सा०देह.

0.364

प्रेम व. छोटे सा०देह.

0.389

0.128

नानहु व. जियालाल पखुडिया मुननी जुस्सी पिता जियालाल उन्नो बेवा बिकट प्रभु छोटे प्रहलाद व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

138

बिकटलाल सा०देह

542/2

0.298

0.022 महादेव व. लखन, रघुवंशी सा.देह

25

530/1

0.571

0.571

0.142

156/3

0.142 फुलवन्ती जौ. इन्द्रे सिंह रघुवंशी सा० देह 26

156/4

0.142

0.142

522

0.636

0.024

अबला पिता हिकमत सा. देह

27

527

0.607

0.024

43

27.091

17.096

महायोग

(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

बैतूल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018 क्रमांक 91 - अ-82 वर्ष 2017-18- मौजा हिवरा-14491

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची-1

नगर/ ग्राम अर्जित रकबा हे.

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन,

6

5

2

3

1

हिवरा

12.335

छिन्दी लघु जलाशय मुलताई

बैतूल (म०प्र० )

अनुसूची

2

अ.क.

भूमि स्वामी का नाम

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

खसरा नंबर

रकबा हे० में

5

4

2

1

3

0.300

1

10.469

1.473

1.473

294

1

1.926

2.351

296

धनपालसिंह वल्द सोमलालसिंह इन्द्रेयसिंह वल्द धनपाल , राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेश हरिशंकर गोपाल वल्द रामदयाल सोनम ना.बा.वली मां राधेश्याम तन्ली बेवा रामदयाल रघुवंशी सा

2

0.223

बोन्द्रया वल्द किसन पता सा. देह

1.214

292/1

3

1.068

0.130

292/2

मदन उर्फ फकीर गन्नू व किसन सा.देह 4

रामभरोसे वल्द जसवन्त पंवार सा. देह 0.524

0.032

3/1

5

0.089

1.214

291/1

तुलसी जौ. कृष्णा पंवार सा.देह

6

चन्द्रकिशोर वल्द कमलकिशोर पंवार सा. देह

0.202

4.046

291/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

140

7

1.280

297/1

8

1.213

297/2

9

2.549

299

0.700

300/3

10

0.780

300/5

11

2.262

307/2

0.406

300/4

12

0.780

300/6

13

0.061

2

32.39 1.280 लालसिंह वल्द ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी 1.213 गुलजारसिंह ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी 1.028

ढोडी बेवा अल्पू भोजू अभिराम, बाकेलाल वल्द अल्पूरेखा पिता अल्पू सरस्वती सुमरती बिलसी वल्द झबली श्यामवती पिता ढीमर सा.देह 0.350

0.780

नान्ही बेवा मोहनलाल लखन प्रीतम अंजू फुन्टू वल्द मोहनलाल बिरबती पिता मोहनलाल जाति मेहरा सा.देह

2.062

शिवपाल वल्द फुस्या सा. देह ग्राम नौकर कोटवार

0.406 किसन, रतन वल्द छेदी, चती, सुकलो कचरा पिता छेदी मिट्ठन जौ. रतन महेरा सा. देह 0.780

0.061

सा.देह रामदीन, रामराव, मल्लू वल्द गुलाब तुलसीया पिता तुला सुरतलाल वल्द राधेलाल कृष्णा , रामकिशोर वल्द राधेलाल माहो बेवा राधेलाल महायोग

12.335

(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्रमांक 8678

राजगढ़ , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पिपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, चौंसला, टोड़री के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम पीपल्या

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

1 रामा पिता भेरू अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

2 बीरमसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

3 भेरूसिंह पिता रोड जी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

4 प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

5 मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

6 कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

7 मोतीलाल, किशनलाल, बद्रीलाल , सरदारबाई, दरियावबाई पिता दोला मु. भूलाबाई बेवा दोला जाति दांगी नि ग्राम भू- स्वामी

योगः-

8 बालूसिह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

प्रभावित भूमि सर्वे नंबर कुल रकबा

4

5

3

2.656

2.656

1/5/1

2.656

2.656

1

1.012

1.012

3/4

1.012

1.012

1

0.338

0.338

320/1

0.338

0.338

1

0.231

0.231

320/2

0.231

0.231

1

0.200

0.579

316/1/1

0.200

0.579

1

0.200

0.579

316/1/2

0.200

0.579

1

0.316

313

1.303

0.316

1.303

1

0.359

0.359

316/1/3

0.359

0.359

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

142

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

9 प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

10 बालू पिता प्रभू अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

11 बंशी पिता पन्ना अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

12 घनश्याम पिता प्रभू, सोरमबाई पति घनश्याम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

13 भंवरलाल पिता गोपी, सोरम पति भंवरलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

14 अमृतीबाई पति मांगीलाल भगवती मनीषा, भैयालाल ना.बा पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

15 बीरम पिता बापू रेखाबाई पति बीरम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

16 प्यारजी पिता गुलाबजी, सरदार बाई बेवा गुलाबजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

17 शिवसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

18 कालूसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

19 मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

20 भंवरीर्बाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

3

4

5

0.092

0.092

319/1

0.092 1

0.092

0.500

0.500

321/1/2

1

0.500

0.500

0.500

0.500 321/2

1

0.500

0.500

0.500

0.250 321/3

0.500

0.250 1

0.500

0.250 321/4

0.250 1

0.500

0.500

0.100 321/5

1

0.500

0.100

0.500

0.500

321/11

1

0.500

0.500

0.350

0.060 332/1/1

0.060 1

0.350

0.212

1.012

335/8

1

1.012

0.212

0.775

0.775 3/11

1

0.775

0.775

0.775

0.775

3/12

1

0.775

0.775

0.775

0.775 3/13

1

0.775 0.775 143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

21 बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

22 हजारी पिता गोपी अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

23 भंवरीर्बाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

24 धूलजी पिता हीरालाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

25 प्रभू पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

26 रतन पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी

योगः-

27 पूरा पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी

योगः-

28 प्रेम पिता पन्ना अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी

योगः-

29 मांगीलाल , कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

30 प्रेमसिंह पिता पन्नालाल , पारीबाई , बेवा पन्नालाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

31 भंवरीया पिता देवा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

32 भंवरीया, कमलाबाई, रेशमबाई, सोरमबाई पिता देवीलाल, गुलाब बाई बेवा देवीलाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

33 बापूलाल पिता देवीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

सर्वे नंबर

कुल रकबा प्रभावित भूमि 3

4

5

0.775

0.775

3/14

1

0.775

0.775

0.522

0.522

3/15/1

0.522

0.522

1

0.253

0.253

3/15/2

1

0.253

0.253

0.684

0.684

3/16

0.684

0.684

1

0.700

0.700

3/17

0.337

0.114

3/5/1/1

2

1.037

0.814

0.700

0.700

3/18

1

0.700

0.700

0.600

0.600

3/19

1

0.600

0.600

0.785

0.785

3/20

1

0.785

0.785

0.400

0.400

3/21

0.400

0.400

1

0.385

0.385

3/22

1

0.385

0.385

0.775

0.775

3/23

1

0.775

0.775

0.775

0.775

3/24

1

0.775

0.775

0775

3/25

0.775

1

0.775

0.775 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

144

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

2

1

34 कालू पिता गंगाराम, घीसाबाई, अनोखबाई होकमबाई पिता गंगाराम गंगाबाई बेवा गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

35 कंवरलाल, अमरसिंह पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

36 गोपी पिता हीरा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

37 कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

38 मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया नि.ग्राम भमि स्वगी

योगः-

39 कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

योगः-

40 बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योगः-

41 बीरमसिंह पिता नाथू जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

42 बीरमसिह ,करणसिंह ,सुल्तानसिंह पिता नाथूलाल गंगाबाई ,रतनबाई,छीताबाई पिता नाथूलाल जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

43 रामलाल पिता भेरू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

44 प्रभूलाल पिता देबीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

महायोग:-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि कुल रकबा

3

4

5

0.759

0.759

1/6/2

1

0.759

0.759

0.253

0.253

1/1/2

0.253

1

0.253

0.506

0.506

1/1/3

1

0.506

0.506

0.152

0.380

315/1

1

0.380

0.152

0.530

0.530

0.530

0.530

1

0.310

0.310

314/1

1

0.310

0.310

0.310

0.310

314/2

1

0.310

0.310

0.394

0.146

3/2/1

1

0.394

0.146

0.365

0.329

3/2/2

0.365

1

0.329

0.337

0.337

3/5/1/2

1

0.337

0.337

1.012

0.063

3/8

1

1.012

0.063

45

27.458

22.039

00 145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम 1

2

1 जगन्नाथ पिता मदन अनुसूचित जाति नि. गाम भूमि स्वामी

योगः-

2 जसवनतसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

3 रतनसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

4 कृष्णपालसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

5 कन्हैयालाल पिता मदन अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

6 प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

7 महेन्द्रपालसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत पता नि.राजगढ़ भूमि स्वामी

योगः-

8 प्रहलादसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भुमि स्वामी

योगः-

9 विजयसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भुमिस्वामी

योगः-

10 कृष्णाकुंवर पति चित्रभानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भुमि स्वामी

योगः-

महायोग:-

स.क.

भू-स्वामित्वधारी का नाम 1

2

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम टोडरी

1 मांगीलाल पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

महायोग:-

योजना का महायोग:-

सर्वेनंबर

कुल रकबा प्रभावित भूमि

3

4

5

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम चौंसला

0.050

0.050

85/4/1/1

1

0.050

0.050

1.138

0.228

85/1/1

1

1.138

0.228

0.189

0.189

85/1/2

1

0.189

0.189

0.190

0.190

85/1/3

1

0.190

0.190

0.064

0.064

85/4/2/1

1

0.064

0.064

0.159

0.159

88/1/1

1

0.159

0.159

0.132

0.132

88/2/1

1

0.132

0.132

0.232

0.232

90/1/2/1

0.232

1

0.232

0.380

0.380

90/1/3/1

1

0.380

0.380

0.341

0.341

90/2/1

0.341

1

0.341

2.875

10

1.965

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

3

4

5

0.150

0.500

131/2

0.500

0.150

1

0.500

0.150

1

56

30.833

24.154

भूमि के नक्ण (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ तहसील

सकता है । राजगढ जिल्ला राजगड के कायालय में किया जा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

146

कमांक / 8896 / भू- अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके सलग्न अनुसूची के खान (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 19 /1-82/ 2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में व्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में शेष प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम कचनारिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमिअर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की शेष प्रभावित भूमि

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.

विवरण

क.

3 .

2

1

2.573

1. ग्राम कचनारिया ( निजी भूमि)

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियाजना निर्माण में शेष प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी

भमि का विवरण

प्रभावित रकबा

सर्वे नं. कुल भूमि रकबा

क्र. नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

5

4

3

2

1

ग्राम कचनारीया

सर्वे नं. कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा नाम कृषक, पिता का नाग जाति ग्राम

0.051

0.051

623

दशरथ पिता रामा जाति दागी नि ग्रा

1

0.051

0.051

1

योगः

0.350

0.480

972

2

0.044

0.544

1241

भंवरी बाई पुत्री हीरालाल, सोदर बाई बैवा हीरालाल जाति खात

0.099

0.278

1242

0.600

1.683

1245

1.093

2.985

4

योग

0.042

0.042

1233/2

3

0.076

0.076

1234/2

महेश पिता दीशालाल शालियाई बेवा धीसालाल विक्रम गिरिराज दि ॥ लक्ष्मीनारायण जाति खाती नि ग्रा

0.080

0.097

1246/2 147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.198

0.215.

3

योगः-

0.042

0.042

1233/3

4

0.076

0.076

1234/3

कैलाश राधेश्याम सुखराम रामबाबू पिता उमराव सिंह समरथबाई बंवा उमराव सिंह जाति खाती नि ग्रा

0.097

0.097

1246/1

0.215

0.215

3

योगः-

0.044

0.164

1235/1

5 सुखराम पिः॥ ईशर लाल जाति खाती नि ग्रा

0.075

0.206

1239/1

0.177

0.177

1240/1

0.173

0.379

1282

0.469

0.926

4

योगः-

0.044

0.240

1235/2

अर्नाखीलाल सीताराम पिता हरिप्रसाद जाति खाती नि ग्रा

6

0.205

0.414

1239/2

0.284

0.354

1240/2

0.533

1.008

3

0.620 0.014

56/1

7 राजेश साहू पिता शिवनारायण जाति तेली नि. ग्रा.भू.

0.014

0.620

1

योगः-

2.573

6.020

किता-22

योगः -

भूमि नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

148

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 क्रमांक 2361 - भू-अर्जन-17

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम कमाक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम कमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक हैं ।

//अनुसूची//

बिच्छाखेडी

1. ग्राम का नाम :-

सतवास

2. तहसील :-

देवास

3. जिला :-

01

4. कुल प्रस्ताव -

सर्वे क्रं.

क्र.

कृषक का नाम

संपत्तिका विवरण

अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा

कुल प्रस्तावित मूल्य

4

3

1

38080

0.028

120

श्रीमती लक्ष्मीबाई पति चतुर्भुज देशवाली

2 कृषि भूमि

01

कुल सर्वे नंबर- 01 कुल प्रस्ताव- 01

दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बिच्छाखेडी की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में भूमि कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

श्रीकान्त पाण्डेय , कलेक्टर.

149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

न्यायालय,, कलेक्टर, ( नजूल ) , जिला- सीधी मध्यप्रदेश (पीठासीन अधिकारी दिलीप , आए.ए.एस. , कलेक्टर, जिला सीधी )

प्र. क्र. 0001-अ-20( 1) 2018-2019 आवेदन क्रमांक- 0115 - आर.सी.एम.एस.

२३ प्रकरण क्रमांक / 0001 /अ -20(1 )/2018-2019 आवेदन क्रमांक / 0115 / आर.सी.एम.एस .

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा- नजूल अधिकारी जिला सीधी (म०प्र०). आवेदक ।

बनाम

1. मोहन लाल सेन तनय बाबादीन सेन निवासी ग्राम चुरहट

2. अब्दुल गफ्फार तनय जहूर मोहम्मद निवासी ग्राम चुरहट

3. हारून रसीद तनय अब्दुल मुमताज निवासी ग्राम चुरहट

4. रामस्वयम्बर तनय मोलइया सोनार, निवासी ग्राम दादर तहसील चुरहट जिला सीधी (म०प्र०).. आपत्तिकर्ता ।

आदेश

(दिनांक 01 अक्टूबर , 2018 को पारित)

सीधी जिला अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सीधी एवं नगर पंचायत चुरहट/रामपुर नैकिन/ मझौली की शासकीय भूमियों को नजूल भूमि घोषित किये जाने के लिये प्रत्येक भूमि खसरा नम्बर एवं रकबा सहित ग्राम वार सूची प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 2. उपरोक्त विवरण प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 50,51,52,53 ,/कले० /नजूल/2018 सीधी दिनांक 24.04.2018 को इश्तहार का प्रकाशन कराया जाकर दिनांक 03. 05.2018 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी ।

3. (1) आपत्तिकर्ता मोहनलाल सेन के द्वारा इस आशय की आपत्ति पेश की गई कि ग्राम राजघाट की भूमि पुराना खसरा क्रमांक 6 रकबा 8.37 एकड़, 8 रकबा 2.95 एकड़, 9 रकबा 0.45 एकड़ मेरे परदादा स्व ० रामप्रसाद नाई के नाम तत्कालीन इलाकेदार द्वारा रैयत पट्टा प्रदान किया गया था । अधिकार अभिलेख आराजी नम्बर 10, 12 व 13 निर्मित किये गये हैं जिनसे हाल बन्दोबस्त के समय नवीन नम्बर 7 रकबा 3.30 हे० तैयार किया गया है शेष रकबा मध्यप्रदेश शासन घोषित कर दिया गया । मेरे द्वारा नक्शा एवं खसरा सुधार हेतु आवेदन दिया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये निरस्त कर कर दिया गया था तथा प्रकरण माननीय न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया था जिसे भी निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील मेरे द्वारा अपर आयुक्त रीवा लिंक कोर्ट सीधी के समक्ष अपील की गयी है जा विचाराधीन है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

150

(2) आपत्तिकर्ता अब्दुल गफ्फार, हारून रसीद द्वारा इस आशय की आपत्ति पेश की गयी है कि ग्राम गुलबासपुर की उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 170 , 172, 174, 175 के मध्य में शासकीय भूमि नम्बर 171 , 173 हैं, जिसमें हमेशा से हमारा कब्जा रहा है ।

(3) आपत्तिकर्ता रामस्वयम्बर सोनार द्वारा इस आशय की आपत्ति की गयी कि ग्राम दादर की भूमि क्रमांक 150/2 रकबा 0.92 हे० पुराना नम्बर 124 का रकबा 2.73 एकड़ इलाके की भूमि थी । अंश रकबा 2.30 एकड़ प्रार्थी के बाबा ददनी सोनार का कब्जा दखल व अकार अभिलेख में खसरा नम्बर 106 तैयार किया गया व हाल बन्दोबस्त में नया नम्बर 150 रकबा 2.95 हे० तैयार किया गया एवं शासकीय दर्ज किया गया । अंश रकबा 2.00 हे० ग्रामीण विकास विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के नाम कर दिया गया । बन्दोबस्त त्रुटि का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी चुरहट में प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया है जिसकी अपील कमिश्नर न्यायालय में की गयी है जो लंबित है ।

4. आपत्तिकर्ता गण को दिनांक 04.06.2018 को समक्ष में सुना गया । आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति में अंकित भूमियों के सम्बन्ध में किसी वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण * के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि आपत्ति में अंकित भूमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के लिये वरिष्ठ न्यायालय से स्थगित किया गया है । चूँकि उपरोक्त भूमियाँ भू-अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज हैं । आपत्तिकर्तागण में से किसी के द्वारा चाहे जाने पर भी स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया । वाद विचार प्राप्त उक्त भूमियों शासकीय होने से आपत्तियों को निरस्त किया जाता है । उपरोक्त आपत्तिकर्तागण के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गई है ।

5. अतएव राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार, क्रमांक-1 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2018 को जारी इश्तहार के अनुसार नगर पालिका परिषद सीधी के ग्राम जमोड़ी खुर्द की कुल 34 किता, ग्राम सीधी खुर्द की कुल 46 किता, ग्राम अधियार खोह कि कुल 06 किता, नगर पंचायत रामपुर नैकिन के ग्राम बेलकेशरी की कुल 82 किता, ग्राम मुर्तला कोठार की कुल 39 किता, ग्राम मुर्तला पवाई की कुल 50 किता, ग्राम कोदईडॉड़ की कुल 41 किता, ग्राम रामपुर की कुल 16 किता, ग्राम बिहरिया टोल की कुल 03 किता, ग्राम रायखोर की कुल 30 किता, नगर पंचायत मझौली के ग्राम डांगी की कुल 19 किता, ग्राम चुवाही की कुल 138 किता, ग्राम भैसवाही की कुल 36 किता, ग्राम मझौली की कुल 71 किता, ग्राम कोटमा की कुल 10 किलः एवं नगर पंचायत चुरहट के ग्राम गुलबासपुर की कुल 13 किला, ग्राम राजघन्त की 151

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कुल 03 किता, ग्राम दादर की कुल 16 किता, ग्राम बरहाई की कुल 22 किता, ग्राम रामनगर की कुल 02 किता, ग्राम रमकुड़वा की कुल 30 किता, ग्राम भटहा की कुल 22 किता, ग्राम उमरिया की कुल 15 किता, ग्राम नकबेल की कुल 63 किता शासकीय भूमियों जिसका विवरण निम्नानुसार है, को नजूल घोषित किया जाता हैः-

तहसील मझौली

रकवा

खसरा

ग्राम का नाम

कमांक

0.01

38/2

1

डांगी

0.02

46/2

2

0.01

47/2

3

0.01

73/2

4

0.01

82/2

5

0.16

238

6

0.50

330

7

0.73

332

8

0.12

517

9

0.20

519/2

10

0.65

5

01. चुवाही

0.008

21/3

02

0.34

23/1

03

0.101

25

04

0.338

38

05

0.243

39

06

0.466

46

07

0.362

48/1

08

0.129

51

09

1.051

58/4

10

0.607

62

11..

8:59

66/1

12

1.235

67/1

13

0-405

157/1

14

0-206

159/1

15

0-016

160/1

16

0-073 17

161/1

1-462

166/1

18

0-259

168/1

19

0-021

179/2

20

0-194

188

21

0-640

194/1

22

0-271

195

23

1-728

196

24 चुवाही...

रकवा

खसरा

कमांक ग्राम का नाम

0.467

521

11

डांगी

14261

523

12

0-88

524

13

0-50

525

14

0.59

527

15

1.25

531

16

1.57

536/1/1

17

0.35

540

18

0.69

542

19

कुल किता उन्नीस

0.173

579

55 चुवाही..

0.093

583

56

0.125

603

57

0.364

623

58

0.197

658

59

0-081

703

60

0.097

783

61

0.214

788

62

0-077

804

63 चुवाही

0.008

833/9

64

0.006

835/2

65

0.006

839/6

66

0.101

844

67

0.016

845/2

68

0.012

846/2

69

0.307

497

70

0.006

502/2

71

0.006

503/2

72

0.008

504/2

73

0.02

507/2

74

0.012

509/2

75

0.02

509/3

76

0.02

510/2

77

1-878

513

78 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

152

0-401 25

197/1

चुवाही,

0.097

226

26

0.692

231

27

0.263

251

28

0.138

257

29

0.024

259

30

0.757

270/2

31

0.073

338

32

0.032

340

33

0.121

351

34

0-081

358

35

0.036

387

36

0.001

403/1/क मिन-1

37

0.036

434

38

0.073

445

39

0.375

460/1/1

40

0-008

461/1

41

0-219

462/1

42

0-599

467/1

43

0.089

476/6

44

0.04

477/3

46

0-154

479/1

46

0.693

479/2

47

0.089

480/1

48

1.113

480/3

49

0.439

482/1

50

0.303

483/1/ क

1

0.345

484/1/ क

52

0.526

489/2

53

0-121

493/1

54

0.024

4

1 भैसवाही

1.044

7

2

0.053

9

3

0.036

14

4

0.093

15

5 भैसवाही

0.186

16

6

0.073

27

7

0.121

60

8

0.505

64

9

0.061

70

10

0

92

11

0.283

129/2

12

0.339

136/2

13

0.308

136/3

14

1.003

137/1

15

155/1/ min - 2

16

002

0.235

175

1

0.186

211/2

18

0.219

514

79

0.004 80

528/1/क मिन-2

0.004

528/1/ख मिन-1

81

0.004

528/1/ ग मिन-2

82

0.004

528/1/ घ मिन-2

83

0.016

529/2

84

0.008

531/2

85

0.016

532/2

86

0.01

534/1/ मिन-2

87

0.01

534/2/ मिन-2

88

0.016

848/2

89

0.008

849/6

90

0.008

849/7

91

0-02

850/3

92

0-008

851/2

93 चुवाही..

0-008

851/4

94 चुवाही..

0-008

851/6

"

95

0-008

851/8

96

0-008

852/2

97

0-012

853/2

98

0.022

867/2

99

0-011

867/3

100

0-198

868

101

0-008

874/2

102

0-012

875/2

103

0-02

877/5

104

0-04

881/2

105

4-856

600/916

106

14-596

602/919

107

एक सौ सात

कुल किता

0.085

229

19 भैसवाही

0.02

232/3

20

0.02

302

21

0.134

308

22

0.008

310

23 भैसवाही

0.028

313

24

0.121

315/1

25

0.04

316/1

26

0.024

330/1

27

0.032

338/1

28

0.049

344/1

29

0.053

346/1

30

0.024

347/1

31

0.004

349/2

32

356

33

0.097

418

34

0.947

505

35

0.004

529/1

36

कुल किता छत्तीस 153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.085

69/996/2

1

मझौली

0.016

70/997/2

2

0.032

93/1

3

0.166

95/1

4

0.01

111/2

5

0.093

116

6

0.004

121/3

7

0.162

123

8

0.105

125

9

0.186

134

10

0.083

153

11

0.121

197/2

12

0.101

198/1

13

0.049

267

14

0.012

276/2

15

0.068

280/2

16

0.009

281/2

17

0.024

292/2

18

0.089

308

19

0.049

313

20

1.639

338/1

21

0.097

346

122

0.53

351

23

0.717

352

24

0.158

353

251

0.34

354

26

0.162

363/2

27

0.134

364

28

0.117

367

29

0.817

368

30

2.399

371/1

31

0.146

389

32

0.049

403/2

33

0.081

414

34

0.324

415

35

0.916

440/1

36

5.83

7

1 कोटमा

0.82

43

2

0.09

58

3

0.08

59

4

35

5

गोपद बनास

तहसील

0.065

01

1 जमोंड़ी खुर्द

0.012 2

25/1/ख

0.2

33

3

0.125

34

4

0.00

37

5

0.069

38

6

0.005

112

7

0.002

475/2

37 मझौली

0.38

504

38

0.15

514

39

0.138

515

40

0.247

516

41

0.024

519

42

0.041

567/1/1

43

0.166

568

44

0.206

609

45

0.016 46

632/ 1क

0.032

632/4

47

0.016

640

48

0.065

647

49

0.001

758/3

50

0.562

785

51

0.105

794/1

52

0.166

828

53

0.008

830/ग

54

0.028

835

55

0.271

848

56

0.518

883

57

0.235

909

58

0.571

915

59

0.008

922/1/min-2

60

0.134

924

61

0.069

934

62

0.405

950

63

0.077

962

64

0.081

964

65

0.045

966

66

0.057

969

67

0.016

977

68

0.036

979

69

0.121

984

70

0.045

991/1

71

इकहत्तर

कुल किता

0.13

148

6

कोटमा

0.01

159/2

7

0- 8

171/4

0.1

186

9

0.04

196

10

कुल किता दस

0.036

377

18 जमोंड़ी खुर्द

0.162

388

19

408

0.081 20

0.121

425

21

0.032

426

22

0.028

429

23

0.255

431

24 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

154

0.259

147

8

0.012

232

9

0.024

250

10

0.393

254

11

0.061

287

12

0.100 13

309/मिन-1

0.028

319

14

0.372

335

15

0.385 16

370/ मिन-2

0.032

375/1

17

0.085

6

1 सीधी खुर्द

22

0.312 2

2.509

106/2

3

0.226

111

4

0.089

114

5

0.020

119

6

0.712

138

7

0.227

148

8

0.134

149

9

0.963

171

10

0.024

182

1

0.101

187

12

0.057

191

13

0.040

193

14

0.024

199

15

202

0.008 16

0.121

215

17

0.008

219

18

0.591

220

19

227/1

0.519 20

0.134

01

1 अधियार खोह

0.097

7

2

0.053

8

3

0.142

10

4

0.061

20

5

0.065

53

6

कुल छः

चरहट

तहसील

505

0.012 1

चुरहट

512/1

0.028 2

539

0.049 3

+

559

4

0.093

684/2

0.012 5

867

0.012 6

0.126

870/1/95/1/990 '

0.060

1072/1

0.202

436

25

0.142

486

26

0.530

496

27

0.154

497

28

0.125

500

29

0.405

525

30

0.202

534/4

31

0.040

552

32

0.291 33

557/ मिन-2

0.206

595

34

कुल किता चौतीस

0.045

230

21 सीधी खुर्द

0.146

240

22

0.036

246

23

0.162

251

24

0.166

254

25

0.040

259

26

0.040

274

27

0.223

295

28

0.020

299

29

0.032

339

30

0.016

375

31

0.154

386/1

32

0.405

390

33

0.053

393

34

0.125

395

35

0.053

396

36

0.854

407

37

0.816

409/1

38

0.202

409/2

39

1.600

409/3

40

किता चालीस

1121

0.162 11

1274

5.099 12

चुरहट

1309

0.036 13

0.064

1315/5/2

14

0.89 )

1319

15

0.506

1326

16

1334

0.081 17

1341

4.784 18 155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

1072/3

0.053 9

0.712

1076/1d

10

0.121

126

1 गुलबासपुर

0.024

129

2

0.036

138

3

0.024

171

4

0.032

173

0.097

196

6

3.160

1/1

1

दादर

0.41

12/2

2

"

2.40

13

3

5-83

14

4

1.50

15

5

0.30

37

6

0.35

39

7

0-52

60

8

9.53

80/1

9

0-04

96

10

0.09

48

1

राजघाट

0.47

67

2

0.12

138

3

कुल किता तीन

0.07

1

1 कोल्दहा

0.02

12

2

0.07

15

3

0.08

17

4

0.12

20

5

0.02

21

6

0.16

27

7

0.12

69

8

0.03 9

88

0.04

152

10

0.04

190

11

0.18

191

12

0.39

193

13

0.50

195

14

1.68

2

1

बरहाई

0.74

3

2

+

040

11

3

0.37 4

12

13

0.12 5

14

0.15 6

0.36

15

0.020

1351

19

कुल किता उन्नीस

0.036

198

7 गुलबासपुर

0.70

206/2

8

1.348

207

9

0.588

213/2

10

13.504

219/1

11

कुल ग्यारह किता

0.04

98

11

दादर

0.03

99

12

2-12

113

13

7.43

147

14

0.22

148

15

0.92

150/2

16

1.86

152

17

0.90

208

18

0.11

210

19

कुल किता उन्नीस

0.19

444

1

रामनगर

0.04

1319

2

कुल किता दो

0.06

199

15 कोल्दहा

0.01

209

16

0.60

253

17

0.01

275

18

0.03

292

19

0.25

295

20

0.10

296

21

0.09

297

22

0.25

301

23

0.03

302

24

0.06

303

25

0.05

304

26

0.06

306

27

0.51

315

28

अठ्ठाईस मात्र

कुल किता

0.78

88

12

बरहाई

157 13

89

0.38

93

14

073

94

15

013

95

16

96

17

6!!

98

18 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

156

0.32

17

8

0.54

85

9

0.01

86

10

0.45

87

11

0.04

1/208

1

रमकुड़बा

0.11

23

2

0.17

24

3

0.01

30

4

0.15

31

5

0.15

63

6

0.02

64

7

0.11

106

8

0.08

107

9

0.04

116

10

0.01

117

11

0.06

118

12

0.02

119

13

0.22

121

14

0.46

122

15

2.19

122/202

16

0.18

123

17

0.03

13

01

भटहा

0.14

37

02

0.11

41

03

0.09

59

4

0.03

62

5

0.04

65

6

0.09

67

7

0.24

69

8

0.07

80

9

0.02

87

10

0.02

89

11

0.34

47

1 उमरिहा

0.05

60/2

2

0.22

71

3

0.01

80/2

4

0.04

81-

5

0.04

88

6

0.08

94

7

0.04

118

8

0-04

1

1

नकबेल

0.045

2

2

0.036

3

3

I

0.04

145/1

19

0.04

145/2

20

0.03

212

21

इक्कीस मात्र

कुल किता

0.17

132

18 रमकुड़बा

0.06

133

19

1.71

135

20

0.08

159

21

0.02

162

22

0.27

163

23

0.02

173

24

0.02

174

25

0.22

179

26

0.06

180

27

0.04

181

28

0.13

182

29

0.49

183

30

1.98

187

31

0.05

188

32

0.41

190

33

2.19

202

34

चौतीस मात्र

कुल किता

0.49

91/1

12

भटहा

0.19

93

13

0.02

95

14

0.01

97

15

0.08

118

16

0.06

124

17

0.483

144/1

18

0-09 19

150

0.385

154/1

20

0-08

156

21

0.02

161

22

बाईस मात्र

कुल किता

0.26 9

119

उमरिहा

0.15

122

10

0.06

140

11

0.04

157

12

0.04

171

13

0.03

193

14

0.23

194

15

कुल किता पन्द्रह

0.299

1333/2

45 नकबेल

0.053

1334/1

46

0.154

1377/1

47 157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.077

4

4

नकबेल

0.045

5

5

0.081

8

6

0.105

9

7

0.101

10

8

0.073

14/1

9

0.032

14/3

10

0.032

28/2

11

0.524

33

12

0.036

37/2

13

0.012

38/4

14

0.178

110

15

0.121

114

16

0.158

118

17

0.008

774/1

18

0.121

868/1

19

0.053

901/1

20

0.121

970

21

0.105

973

22

0.028

976/1

23

0.077

978/2

24

0.029 25

979/1 क

0.158

986

26

0.016

999

27

0.036

1000

2B

0.04

1002

29

0.081

1003

30

0.045

1004

31

0.125

1006/1

32

0.02

1009

33

0.032

1017

34

0.053

1018

35

0.251

1019

36

0.032

1020

37

0.012

1024

38

0.032

1025

39

0.04

1028

40

0.057

1038

41

0.040

1109/1

42

0032

1292/2

43

0.065

1300

44

2.86

2

1 सर्रा

1.16

3

2

2.50

5

3

0.68

6

0.049

1399/6

48 नकबेल

0.174

1406/1

49

0.591

1438

50

0.016

1439/2/11

51

0.089

1475

52

0.073

1489

53

0.04

1490

54

0.036

1520

55

0.032

1647

56

0.012

1778

57

0.02

1879

58

0.045

1967/1

59

0.024

1970

60

0.012

1982

61

0.024

1983

62

0.024

1986

63

0.032

2002

64

0-093

6

65

0-069

22/1

66

0-190

25

67

43

0-117 68

0-049

45

69

0-065

46

70

0-028

48

71

0-053

50

72

0-023

56

73

0-162

64

74

0-077

65

75

0.105

66

76

73

0.049 77

79

0.198 78

0.121

111

79

0.065

116

80

+

0.073

117

81

0.158

118

82

138/2

0.061 83

0.040

141

84

0.036

974

85

0.081

1229/2

86

0.077 87

1439/2/मिन.6

कुल किता सतासी

0.17

265

53

सर्रा

11.05

288

54

02

293

55

20

318

56 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

158

57

1.39

7

5

58

2.76

8

6

सर्रा

59

2.18

9

7

60

2.76

10

8

61

5.43

11

9

62

0.30

12

63

0.10

15

11

64

1.03

16

12

65

0-03

13

17

66

4.97

19

14

67

0.54

22

15

68

0.01

23

16

69

0.35

25

17

70

0.25

28

71

0.03

30

19

72

3.58

32

20

73

1.56

33

21

74

1.79

35

22

75

0.08

36

76

0.11

41

24

77

0.58

101

25

78

0.04

103

26

79

0.56

104

27

80

1.07

116

28

0.25

81

168

29

82

0.49

171

30

83

1.36

179

31

84

0.38

180

32

85

2.49

181

33

86

3.69

182

34

87

2.68

183

35

88

1.06

184

36

0.06

89

185

37

90

0.21

235

38

91

0.36

236

39

91

0.05

237

40

93

0.62

238

41

94

0.03

239

42

95

0.0 "

240

43

96

072

241

44

97

06.1

242

45

98

091

244

46

10

99

960

47

100

961

48

0.08

330

0.10

340

सर्रा

0.49

399

0.25

403/1

0.02

419

0.08

481

0.07

614

0.02

813

0.03

856

0.04

857

0.11

902

0.05

903

0.16

906

0.10

909

0.11

910

0.13

911

0.06

912

0.02

936

0.05

938

1.02

117

0.14

219

0.17

220

2.05

252

0.04

316

0.07

547

0.06

730

1.10

731

0.29

732

0.64

734

0.70

742

0.98

746

0.25

747

0.47

748

0.09

759

0.82

772

0.25

821

0.52

823

0.23

827

0.03

848

0.43

854

0.10

855

0.11

858

0.36

943

0.29

950 159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.24

963

49

1.91

984

50

सर्रा

0.04

257

51

0.04

264

52

रामपुर नैकिन

0.23

5

1

तहसील बेलकेसरी

0.60

6

2

0.76

14

3

0.13

15

4

0.16

44

5

2.95

50

6

0.10

79

7

5.15

89

8

0.18

107

9

0.15

112

10

0.03

117

11

0.16

118/1

12

0.02

160/2

13

0.03

162/2

14

0.09

163/2

15

0.10

188

16

0.07

189

17

0.15

194

18

0.91

208

19

0.11

211

20

0.01

212/2

21

213/2

0.01

0.06

214/2

23

2.71

218/1

24

0.63

220

25

0.02 26

0.05

223

0.01

224/2

28

0.05

229

29

0.05

230

30

0.05

247

31

0.01

251/2

32

0.11

261/2

33

0.13

263/2

34

0.03

280/2

35

0.09

281/2

36

0.05

283/2

137

0.06

284/2

38

0.01

286/2

39

0.17

953

101

0.90 102

955

सर्रा

1.90 103

958

0.99 104

959

एक सौ चार

कुल किता

0.04

290/2

41 बेलकेसरी

0.04

290/2

42

0.01

297/2

43

0.70

314

44

0.10

316

45

0.04

318

46

0.38

320

47

0.26

321

48

0.15

323

49

0.03

324

50

0.15

326

51

0.36

327

52

0.17

352

53

+

0.17

361

54

0.11

364

55

1.79

365

56

0.36

375/1

57

0.02

377

58

0.21

379/2

59

0.19

380

60

0.45

383/1

61

0.48

386/2

62..

0.05

395

63

0.17

397

64

0.35

430

65

0.75

434

66

0.58

440

67

0.69

441

68

1.00

442

69

0.14

448

70

0.17

449

71

0.72 72

452/मिन.1

0.39

453

73

12.24 74

456/ मिन-1

0.04

457

75

0.30

458

76

0.40

459

77

(0.40

460

8T

0.80

461

9 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

160

288/2

0.04 40

0.081

36

1 मुर्तला कोठार

0.036

38/2

2

40/2

0.077 3

0.121

41/2

4

0.061

42/2

5

0.069 6

167/2

0.428

218/1

7

219

0.044 8

0.368

220

9

0.134

346

10

0.198

347

11

0.324

348/1

12

0.162

348/2

13

0.235

349

14

0.445

350

15

0.725

351

16

352

0.142 17

0.219 18

353

19

354

0.04

0.02

33/1/2

मुर्तला पवाई

36/2

0.31 20

0.26 3

37/1/1/2

0.192 4

74/2

75/2

0.048 5

76/3/2

0.031 6

78/2/2

0.048 7

78/3/2

0.031 8

0.235 9

86/2/2

10

87/1/2

0.100

0.101

87/2/2

11

12

111

0.121 13

0.170

153/2

160/1/2

0.110 14

161/2

15

0 101

162/2

0-070 L

167/2

10.154 17

13

1113

169/1

0.23

2

कोदईडाड

4

2

0.15 ?

6

0.08

8

0.17

9

904 6

10

0.28 L

किता उन्यासी

कुल

0.162

355

20 मुर्तला कोठार

0.607

356/1

21

0.202 22

356/2

357

0.421 23

0.081 24

358

0.178

362

25

0.539

363

26

0.235

495

27

0.704 28

580

1.376

620

29

0.199

624

30

633

0.061 31

720

0.024 32

763

0.178 33

34

768

0.295

0.263

782

35

0.166 36

787

0.089

791

37

817

0.121 38

कुल किता अड़तीस

2.514

170

19 मुर्तला पवाई

0.925

171

20

0.050 21

200/2

0.200 22

201/2

0.150

202/1/2

23

0.150 24

0.090

218/2

25

0.070 26

219/2/2

0.024 27

223

0.080 28

226/2

29

227/2

0.050 30

228/2

0.030 31

229/2

0:070

0.120

247/2

32

0.050 33

248/2

249/1/2

0.048 34

0.115 35

250/2

कुल किता पैतीस

72

15

0.18 कोदईडाड

73

19

0.58 20

104

0.03

126

21

0.23

9.3i 22

139

23

159

0.42 161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

0.14

17

,7 कोदईडाड़

0.4

20

8

0.46

25

9

0.04

30

10

0.04

40

11

0.28

46

12

0.05

47

13

0.24

48

14

0.53

53

15

0.67

58

16

1.22

62

17

4.429

19/1

1 रामपुर

0.946

23

2

0.0.65

74

3

9.790

140

4

0.575

144

5

1.991

352

6

5.293

353/1

7

कुल किता सात

A

0.10

173

24 कोदईडाड़

0.28

178

25

0.30

179

26

0.18

182

27

0.05

187

28

0.34

191

29

0.23

196/1

30

0.57

206

31

0.35

208

32

0.18

211

33

कुल किता तैतीस

6.839

127

1 विहरियाटोला

0.04

128/2

2

2.832

131

3

3.675

132

4

0.162

33

5

कुल किता पॉच

1.214

774

1

रायखोर

3.027

1305/1

2

0.405

1305/2

3

0.405

1305/4

4

कुल किता चार

दिलीप कुमार, कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

162

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 दिसम्बर 2018

रा. प्र. क्र. 05- अ- 82-2017-2018- भू-अर्जन. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात शा .2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

क्रय किये जाने

खसरा

क्रय की जाने वाली

नगर/ग्राम

जिला तहसील

वाला प्रस्तावित

नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

रकबा

(हेक्टेयर में)

प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(6)

(5)

(3)

0.032

378

पेंच व्यपवर्तन वृहद (2) मोहखेड़ ग्राम- भांडखापा

(1) छिन्दवाड़ा

0.036

377/1

प.ह.न. -58 ,

(4) 1. रमेश पिता किसनू किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

ब. न.-429,

रा.नि.मं.-

(7) परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

मोहखेड़.

0.064

383/1

2. कुश्मा पुत्री उत्तम किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.132

कुल योग ..

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

163 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

पत्र क्र. 821 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम - भनमार

खसरा नम्बर स. क्र.

(2) (1)

368 1

369 2

365 3

4

363

362 5

361 6

360/1 7

359 8

348 9

355 10

352 11

354 12

356 13

349 14

350 15

327 16

324 17

325 18

अनुसूची

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.566 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(4)

(3)

0.032

0.070

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

0.060

(म. प्र. ) .

0.036

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.024

0.010

0.007

0.002

0.010

0.010

0.001

0.005

0.026

0.090

0.090

0.020

0.060

0.040 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

164

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.025

262

19

0.080

261

20

0.020

263

21

0.020

264

22

265

0.004

23

0.001

266

24

0.110

25

260

0.029

357

26

0.012

256

27

0.005

255

28

0.008

258/1

29

0.110

30

250

0.032

216

31

0.030

219

32

0.001

213

33

0.045

217

34

0.080

212

35

0.070

203

36

0.070

205/1

37

205/2

38

0.008

206

39

0.012

204

40

0.001

202

41

0.045

257

42

0.020

215

43

0.045

257

44

0.040

358

45

0.050

364

46

1.566

योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 823- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम - भटिगवॉ

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.669 हेक्टर.

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

0.040

161

1

2

163

0.055

0.009

164

3

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी (म. प्र.) .

165

0.035

4

0.012

5

175/1

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.060

6

180

0.004

7

181

0.002

182

8

0.060

9

178

201/1

10

0.040

11

201/2

12

201/3

200

0.015

13

0.085

202

14

0.070

15

199/1

199/2

16

0.030

17

197

0.035

101

18

0.003

98

19

0.024

20

99

0.090

100

21

योग . 0.669 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

166

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 825- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम पैगमा आबाद

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.515 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.240

162/1

1

0.070

164

2

0.055

163

3

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र.) .

0.110

4

245

0.040

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दायी तरफ) निर्माण हेतु.

5

244

योग . 0.515

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

167

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 827- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -गोड़ाही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.584 हेक्टर.

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(3)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(2)

(1)

1

1005

0.074

1004

0.035

2

0.020

1013

3

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी (म. प्र.) .

1007/3

0.018

4

0.003

5

1012

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.044

6

1011/2

0.100

7

1011/1

0.018

8

1010

1021

0.080

9

0.164

10

1020

0.020

11

1026

1023

0.004

12

0.004

13

1019/1

योग . 0.584

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

168

पत्र क्र. 829- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला-सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम -अमडिहा

खसरा नम्बर स. क्र.

(2) (1)

564 1

113 2

95 3

90/1 4

129 5

120 6

118/1 7

106 8

115 9

114 10

109/1 11

124 12

499/11 13

499/2 14

498/1 15

16

497

496/1 17

490 18

491 19

492 20

21

493 अनुसूची

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.296 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

0.020

0.028

0.001

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

0.130

0.003

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.100

0.044

0.007

0.080

0.032

0.040

0.088

0.028

0.140

0.060

0.076

0.070

0.024

0.023

0.010 169

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.260

486

22.

0.032

110

23.

1.296

योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 831 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम - पड़रिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.470 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना

0.050

261

1

के बहरी नहर विस्तार योजना

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

0.190

256

2

0.080

(म. प्र.) .

265

3

(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ)

0.090

4

262

0.060

निर्माण हेतु.

264

5

0.470

योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

170

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 833 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम -देवगवॉ

खसरा नम्बर स. क्र.

(2) (1)

331 1

2

329

330 3

328 4

327 5

325 6

323 7

322 8

321 9

320 10

318 11

319 12

316 13

317 14

अनुसूची

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.857 हे.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

0.019

0.012

0.030

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र.) .

0.002

0.023

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर (बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.160

0.001

0.008

0.064

0.050

0.003

0.010

0.020

0.001 171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.004

15

363

0.001

314

16

0.010

315

17

0.038

18

300

0.001

19

301

0.032

362

20

0.070

298

21

0.075

364

22

0.160

365

23

0.056

366

24

0.001

25

370

0.006

26

299

0.857

योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. (4)

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 835 - भू-अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -चोराही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.135 हेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

172

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

0.160

486

1

0.060

2

484

0.160

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .

657

3

0.040

664

4

0.030

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.

665

5

0.020

666

6

0.080

653

7

0.110

667

8

0.120

656

9

0.030

10

485/1

0.050

385

11

0.040

383

12

382/1

13

0.050

14

382/2

0.040

381

15

0.010

380

16

0.030

379

17

0.030

377

18

0.050

487

19

0.010

488

20

0.015

669

21

1.135

योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 837 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व 173 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग ) ग्राम -मौहरिया

खसरा नम्बर स. क्र.

(2) (1)

322 1

290 2

290/1 3

4

292/2

273/1 5

269 6

223/1 7

226 8

227 9

228 10

244/1 11

231 12

232 13

233 14

235 15

312 16

300 17

299 18

280 19

278 20

292 21

279 22

277 23

275 24

25

274/11 26

274/2 अनुसूची

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.106 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)

0.016

0.016

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .

0.050

0.002

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.020

0.015

0.004

0.010

0.002

0.003

0.004

0.016

0.038

0.020

0.040

0.100

0.080

0.004

0.050

0.016

0.010

0.010

0.009

0.040 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

174

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.030

267

27

0.050

268

28

0.100

29

265

242

0.050

30

241

0.050

31

0.040

32

230

0.025

33

240

239

0.030

34

0.060

238

35

0.056

237

36

0.040

236

37

योग . 1.06

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है .

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 839- भू-अर्जन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -चोराही 175 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

खसरा नम्बर स. क्र.

(1)

(2)

497 1

495/1 2

495/2 3

495/3 4

353 5

352 6

7

351

350 8

360 9

361/1 10

11

361/2

371 12

372 13

354 14

503 15

498 16

501 17

508/1 18

508/2 19

509/2/1 20

21

509/2/2

578 22

579 23

580 24

583/1 25

26

588/2

583/3 27

28

583/4

583/5 29

30

569/1

569/2 31

569/3 32

33

569/4 34

569/5 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 3.277 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

0.090

0.260

(म. प्र. ). कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

0.160

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण )के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.057

0.060

0.045

0.012

0.110

0.027

0.030

0.060

0.040

0.100

0.300

0.090

0.200

0.100

0.165

0.020

0.170

0.040

0.036 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

176

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

568/11

35

568/2

36

0.038

568/3

37

568/4

38

568/51

39

567/1/1

40

567/1/2

41

0.180

567/1/3

42

567/1/4

43

567/1/5

44

541/1

45

0.040

541/2

46

541/3

47

48

541/4

0.010

542

49

50

543/1

0.060

51

543/2

52

543/3

544/11

53

0.178

544/2

54

55

544/3

0.016

545

56

0.004

591

57

546/1

58

0.150

59

546/2

0.070

558

60

0.004

559

61

557/1

62

0.020

63

557/2

0.065

556

64

0.090

582

65

3.277

योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .

177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 841 - भू- अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला-सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम - भनमारी

खसरा नम्बर स. क्र.

(2) (1)

723 1

725 2

726 3

727 4

729 5

739 6

743 7

709 8

710 9

707 10

708 11

700 12

699 13

679 14

678 15

680 16

681 17

675 18

अनुसूची

(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.425 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

0.035

0.020

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी

0.025

(म. प्र.) .

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बांयी तरफ ) 0.001

0.020

निर्माण हेतु.

0.090

0.030

0.060

0.010

0.070

0.025

0.001

0.070

0.050

0.060

0.050

0.030

0.001 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

178

(2) (1)

682 19

20

674

673 21

649 22

671 23

470 24

25

473

497 26

495 27

28

496

510 29

507 30

531 31

532 32

530 33

540 34

35

529

524 36

523 37

522 38

520 39

526 40

527 41

528 42

529 43

(5)

(4)

(3)

0.020

0.020

0.010

0.010

0.060

0.110

0.050

0.020

0.107

0.060

0.008

0.060

0.004

0.030

0.015

0.040

0.008

0.001

0.050

0.004

0.015

0.002

0.050

0.015

0.008

योग 1.425

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 843 - भू- अर्जन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम -करकचहा जगदीश

(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.210 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत

खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

स. क्र.

(हे. में. )

(5)

प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना

0.040

18

1

के बहरी नहर विस्तार योजना

0.070

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

17

2

(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर

0.058

(म. प्र. ) .

12

3

की टेल माईनर ( बांयी तरफ)

0.020

13

4

0.002

निर्माण हेतु.

14

5

0.020

10

6

योग .. 0.210 हैक्टेयर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

[भाग 1 180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

पत्र क्र. 845 - भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम -करकचहा गयादीन

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.490 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(3)

(2)

(1)

0.010

1

58

0.250

2

(4) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

59

0.090

61

3

(म. प्र. ) .

0.140

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) 4

62

निर्माण हेतु.

योग ... 0.490

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. (4)

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 847 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन 181

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम पैगमा वीरान

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.860 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

70

1

0.020

69 .

2

0.182

3

71

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).

4

0.143

72

0.010

5

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.

73

0.160

77

6

0.016

76

7

0.010

80

8

0.010

9

74

82

0.178

10

0.011

85

11

0.100

83

12

योग . 0.860

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

182

पत्र क्र. 849 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -मटिहनी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.283 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

(2).

(1)

0.200

1

451

0.030

425

2

0.120

445

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ).

3

0.210

443

4

0.090

(5) महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.

442

5

0.060

457

6

0.010

441

7

0.040

462

8

0.030

461

9

0.020

538

10

0.050

539

11

0.080

529

12

0.070

525/1

13

0.260

528

14

0.010

527/1

15

540/2

16

0.003

540/3

17

540/3

18

19

540/3

योग 1.283 183

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

( 4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 851 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा.. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -मौहार

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.287 हेक्टेयर .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

0.100

658

1

0.180

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी

571

2

0.020

568

3

(म. प्र. ).

0.060

565

4

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.001

566

5

0.100

569

6

0.010

629

7

0.001

630

8

0.002

631

9

0.017

632

10

0.060

633

11 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

184

(2) (1)

634 12

699 13

700 14

701 15

702 16

708 17

709 18

19

710

698 20

643 21

644 22

645/1 23

625 24

25

624

626 26

646 27

697 28

649 29

648 30

641 31

650 32

651 33

574 34

35

575

576 36

642 37

(5)

(4)

(3)

0.003

0.017

0.022

0.020

0.014

0.022

0.030

0.030

0.130

0.024

0.004

0.020

0.100

0.025

0.001

0.004

0.080

0.080

0.008

0.002

0.006

0.004

0.050

0.030

0.002

0.008

1.287

योग .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. (4)

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 853 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -बैरिहा पैपखरा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.400 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

स. क्र.

(हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना

कार्यपालन यंत्री, महान नहर

0.120

1

77

के बहरी नहर विस्तार योजना

संभाग सीधी, जिला-सीधी

0.120

83

2

(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर

0.160

(म. प्र.) .

86

3

की टेल माईनर ( बांयी तरफ)

0.400

योग ..

निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है . (2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 855- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

186

नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम - देवरी

(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.84 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)

(2)

(1)

0.260

223

1

0.004

222

2

0.070

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला- सीधी (म. प्र.).

224

3

0.160

226

4

0.100

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.

227

5

0.150

6

230

207

0.110

7

0.008

206

8

0.208

204/1

9

0.014

202

10

योग .. 1.084

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक, नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

(5)

पत्र क्र. 857 - भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध 187 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

( 1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम - बहेरा

खसरा नम्बर स. क्र.

(2) (1)

114 1

110 2

111 3

112 4

5

113

104 6

105 7

106 8

88 9

87 10

82/2 11

140 12

141 13

63 14

60 15

59 16

17

55

56 18

160 19

159 20

162 21

163 22

अनुसूची

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.386 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

0.080

0.020

0.070

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

0.030

0.032

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर (दांयी तरफ) निर्माण हेतु.

0.010

0.045

0.080

0.020

0.048

0.018

0.050

0.044

0.059

0.030

0.030

0.011

0.044

0.005

0.050

0.030

0.035 [भाग 1 188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

(3)

(5) (1)

(2)

(4)

0.052

23

165

0.020

24

166

176

0.110

25

26

275

0.080

0.030

27

305/1

0.025

28

302

0.058

300

29

0.020

30

297

299

0.004

31

0.028

298

32

0.049

33

288

164

0.008

34

0.020

35

175/2

36

274

0.001

37

0.040

276

योग .. 1.386

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 859 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 189

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -बैरिहा कोठार

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.217 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

0.030

95

1

0.007

96

2

0.090

98

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

3

0.070

99

4

0.020

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

103

5

योग . 0.217

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 861 - भू- अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

190

(ग) ग्राम - धुम्मा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.967 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(2)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)

(1)

0.004

216

1

0.080

212

2

0.085

202

3

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

201/1

4

0.050

5

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.

201/2

0.053

200/1

6

0.036

181

7

0.007

183

8

180/1

0.033

9

0.050

184

10

0.111

11

185

0.030

188

12

0.005

258/1

13

0.113

14

259

217

0.080

15

0.120

221

16

187

0.110

17

योग .. 0.967 हेक्टेयर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 863 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के 191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम -कुशियारी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकबा 1.065 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.340

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना 445

1

0.070

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

2

414/2/ख

0.015

417/1/1

3

(म. प्र.).

4

390/719

0.110

के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

0.110

391/720

5

365

0.001

6

0.140

366

7

0.007

8

363

0.012

424

9

0.210

387

10

0.020

399

11

0.030

392/721

12

योग . 1.065 हेक्टेयर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

192

पत्र क्र. 865 - भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम -कचरी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.322 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

0.010

47

1

0.018

46

2

0.050

45

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

3

41/1

4

0.050

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

41/2

5

0.003

41/102

6

0.001

42

7

39/1

8

0.025

39/2

9

0.002

40

10

43/1

11

0.025

43/2

12

0.045

37

13

0.013

35

14

0.028

36

15

31/1

16

0.048

31/2

17

0.004

30

18

0.322

योग 193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 2018

प्रकरण क्र. 01 - अ-82-वर्ष2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 0.276

(2) पिपरिया

(3) बाँसखेड़ा

(1) होशंगाबाद

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं

पिपरिया.

(6) ग्राम बाँसखेड़ा में रेल्वे क्रासिंग क्र. 238 शासकीय पिपरिया- जबलपुर मार्ग में ओव्हर ब्रिज ( सेतु ) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. ग्राम बाँसखेड़ा में रेल्वे क्रासिंग क्र. 238, शासकीय पिपरिया- जबलपुर मार्ग में ओव्हर - ब्रिज (सेतु) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लानं ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , पिपरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

194

कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला मुरैना , मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 2 जनवरी 2019

प्र. क्र. 06-2018 - भू-अर्जन -एम.पी.ई. बी. देवपुरमाफी.- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन ( श्योपुर जिला एवं इसके आस- पास के क्षेत्र में सतत एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना ) के लिये ग्राम देवपुरमाफी, तहसील सबलगढ़ , जिला मुरैना में कुल 0.0837 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है , और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः, जिला मुरैना, तहसील सबलगढ़ के ग्राम देवपुरमाफी में उक्त परियोजना के लिये 0.0837 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :-

अनुसूची

सर्वे नंबर

क्र.

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में. )

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार

(6)

(5)

(3)

(2)

0.0837

20मिन-3

(1) 01

(4) कृषि भूमि

भूमिस्वामी

श्रीमती उमा देवी पत्नि ब्रहमानंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी देवपुरमाफी सबलगढ़.

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है.

भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीगण को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचिना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे .

प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुसूची

सतना, दिनांक 28 सितम्बर 2018

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- चांद, प.ह.नं. 24, ब.नं. 80, रा.नि.मंडल- चॉद.

क्र. 487- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 04.508 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन(म. प्र. शासन/ निजी खाता)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2) (क) जिला- सतना

(1)

(ख) तहसील- उचेहरा

0.122

173/3, 174/3

(ग) नगर/ ग्राम- महाराजपुर

0.102

176/3 , 178/1 , 176/1

(घ) क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.

0.128

176/7 , 178/2

खसरा नं.

0.112

173/6 , 174/6 , 176/8

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

0.120

176/4, 177, 186/2

(2)

(1)

0.080

156/4, 175/4

0.418

253/3

0.136

187/1, 188/1

0.418

0.208 निजी खाता भूमि योग ..

205/4/1

0.160

206/8

0.205

205/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- महाराजपुर बांध निर्माण हेतु.

0.088

205/3

0.112

206/21 , 206/22 , 222/11-12,

223/15-16-17

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

206/20, 222/1 ख , 223/10-11 ख 0.065

0.018

206/1क, 207/1/1

0.035

222/5क

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.060

222/22, 223/1

0.055

222/8, 223/12-13 , 224/4

0.032

222/16

0.064

206/25-26, 222/7-17 , 223/20

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

0.033

222/4-19

0.042

206/6, 206/24 , 222/2

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

0.030

206/11-12 , 206/27 , 206/28 ,

211/2, 222/20

0.027

222/15 , 223/18 , 206/7,

206/13 .

0.029

223/25 , 557/ 1 ङ

0.029

223/27 , 557/ 1 छ

0.029

223/26, 557 /1 च

क्र. 10711 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

0.029

223/24, 557/1 घ [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

196

(2)

(1)

शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

0.029

223/5, 557/1 ग

0.020

225/2

0.074

226

0.120

227

0.240

228/1 ख , 558/ 1 ख

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई- जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.048

228/2, 558/3

0.060

566/1 , 564/1

0.080

566/2, 564/2

0.030

488/8, 552/1

0.096

488/1 , 488/2 , 488/6

0.090

488/7/1/1

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.138

490/2, 545/1

0.106

540/1

0.090

540/2

0.076

506/2

0.080

506/1

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक 01 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

0.038

508/5

0.065

508/3

0.118

529/1

0.048

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2018 528/1 ख -2 ख

0.070

528/1क, 528/2

0.070

527/1

0.064

625/1 , 624/2 , 626/1

0.048

624/1, 625/1

0.050

624/11

0.085

624/9

0.062

624/5, 626/3

0.058

648/1

0.048

क्र. 10762- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की 'सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

448/2

0.020

648/3

0.025

648/4

अनुसूची

0.064

649/1

0.048

649/2

(1 ) भूमि का वर्णन-

योग.. कुल रकबा 04.508 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सिंगोड़ीटोला, प.ह.नं. 37, ब.नं. 279 , रा.नि.मंडल-चॉद.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 16 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.861 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019

भाग 1 ]

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.040

11/10

0.086

105/6 , 105/9 , 110/1

0.042

110/2

0.012

110/3

0.020

111/2

0.080

105/14, 109/2, 111/1

0.034

109/3 , 105/13

0.152

105/12, 105/15 , 107/ 1-2 , 108/10 , 108/2 , 121/1 , 121/2

0.025

125

0.014

124/8, 127/2

0.039

124/1, 127/1

0.056

124/5

0.045

260/4

0.028

124/4

0.009

124/9

0.009

124/10

0.009

124/3

0.028

257/4-5 , 258/1 , 258/2 , 259/3

0.028

257/3 , 257/6 , 258/8, 259/5 ,

259/6

0.028

258/7, 259/4

0.028

258/3 , 259/1-2

0.049

260/1

योग .. कुल रकबा 0.861 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग , क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 10763- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ ग्राम- लोनीकला, प.ह.नं. 28 , ब.नं. 261 , रा.नि.मंडल- चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा 05.155 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.030

430/4

0.093

430/3, 431/4, 431/5

0.258

430/6

0.034

429/3

0.030

429/5

0.029

429/6

0.032

429/1

0.034

429/4

0.110

429/2

0.130

425/11 , 425/9, 426/4

0.045

425/7, 425/10 , 426/1

0.028

425/1 425/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019

198

(2) (1)

0.096 425/3

0.057 424/1

0.005 439/1

0.130 416/4, 416/5-6

0.225 416/11

0.210 184/1-2-3-4

0.020 414/1-2-3 , 415/1-3

0.064 412

0.176 413/1

0.048 403/1, 403/4

0.061 402/1

0.052 401/4

0.043 401/1

0.096 400/1-2-3

0.016 420/4

0.048 197/1

0.064 197/2

0.176 198/1-2-3, 199/1-2-3 , 208/3

0.054 424/2

0.062 424/4

0.072 141/1

0.024 139

0.056 422/1

0.072 422/2

0.088 421

0.048 419/1-2-3

0.064 420/2

0.080 164/1

0.056 164/2

0.023 163/3/2

0.016 163/1/2

0.020 163/5

0.072 161/2, 162/2

0.132 163/2, 152/1 , 153/1 , 154/1 ,

155, 156 , 160/2

0.144 152/2, 153/2 , 154/2 , 160/1 ,

161/1 , 162/1

0.004 124/5

0.072 413/2

0.040 185/3

0.040 185/1

0.032 133/8 , 186/1 , 190/2

0.080 186/2, 190/3

0.120 187

0.019 189/8 , 192/3

0.048 189/3, 189/4

0.016 141/2

0.072 140

0.080 224/1/2/3

0.192 225/3

(2)

(1)

0.018

266/3 , 267/2

0.024

265/4

0.031

265/7

0.029

265/5

0.062

264

0.036

260/2, 260/3

0.090

265/1/1

0.010

265/1/2

0.080

271/1

0.073

272/1

0.057

274/2

0.057

274/3

0.080

277/1 , 278/1 , 279/1

0.030

436/1

0.100

436/2

0.040

436/14

योग .. कुल रकबा 05.155 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग , क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-01-11.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-01-11.02.Ordinary.