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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019- पौष 21 , शक 1940
क्रमांक 2]
विषय-सूची
1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2018
क्र. ई . - 5-843- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे, आयएएस. , आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प, मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री नीरज दुबे द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगीं.
( 5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
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(2 ) श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे, का चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2018
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 347-1985- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे-83 पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 28-29 एवं 31 दिसम्बर 2018 व 1 जनवरी 2019 तक कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित दिल्ली की यात्रा एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
स्वयं
1. श्री ऋषि कुमार शुक्ला
पत्नी
2. श्रीमती नीलम शुक्ला
पुत्री
3. कु. प्रतिष्ठा शुक्ला
क्र. एफ 1 (ए) 107-2008- ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री गौरव तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंजु पवन भदौरिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2018
(4 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 62-2012 - ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 7 से 16 जनवरी 2019 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी ( दक्षिण भारत ) भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री राकेश कुमार जैन
पत्नी
2. श्रीमती रजनी जैन
क्र. एफ 1 (ए) 66-2013- ब-2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री आर. ए. चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
पुत्री
3. कु. रोली जैन
पुत्र
4. सूर्यन जैन भाग 1 ]
(2) श्री आर . ए. चौबे, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री अरविन्द सक्सेना, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर . ए. चौबे , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर. ए. चौबे , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
क्र. एफ 1 (ए) 31-2009-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को निरस्त करते हुए राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ , भापुसे 2007 , पुलिस अधीक्षक शहडोल को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में पोर्ट ब्लेयर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री कुमार सौरभ
पत्नी 2. श्रीमती मेघा सिन्हा
पुत्री 3. कु. प्रियांशी सहाय
(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. चौबे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . ए. चौबे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए)29-2013-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को दिनांक 18 से 28 दिसम्बर 2018 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर कोल्लम ( केरला ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
1. श्री रियाज इकबाल स्वयं 2. श्रीमती दिव्या मोहन पत्नी
पुत्री 3. कु. दिया डी. रियाज
(2 ) श्री रियाज इकबाल, भापुसे , का चालू कार्य श्री प्रदीप शेन्डे, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला- सिंगरौली द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री रियाज इकबाल , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. श्री आरव
पुत्र (2) श्री कुमार सौरभ , भापुसे, का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे. , अति. पुलिस अधीक्षक, जिला- शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कुमार सौरभ , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ , भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 163-1989- ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( गुप्तवार्ता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) मुम्बई भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
स्वयं 1. श्री आर. के. टण्डन
पत्नी 2. श्रीमती सीमा टण्डन
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
(2 ) श्री आर. के. टण्डन भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ए. टी. एस.पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टण्डन, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . के. टण्डन, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 192-1991- ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन, द्वारा श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 व 26 दिसम्बर 2018 से 29 दिसम्बर 2018 तक, कुल पांच दिवस आकस्मिकअवकाश एवं दिनांक 23 , 25 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) जम्मू एवं कश्मीर भ्रमण की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018
क्र. एफ. 1 ( ए) 268-1986- ब-2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे-85, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 7 जनवरी 2019 तक, कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) गृह नगर कानपुर ( उ. प्र. ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री राजेन्द्र कुमार स्वयं 2. श्रीमती शुचि श्रीवास्तव पत्नी (2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018
क्र. एफ 1 ( ए ) 05-2012- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे/संचालक , जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश , भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2018 तक , इकतीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 62 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जनसंपर्क संचालनालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 ( ए) 60-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा , ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर गाजीपुर ( उ. प्र. ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1 श्री सम्पत उपाध्याय स्वयं 2 श्रीमती दीपशिखा शर्मा पत्नी 3 कुमारी नीवा उपाध्याय पुत्री
माताजी 4 श्रीमती माधुरी उपाध्याय
(2 ) श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे का चालू कार्य श्री अताउल्लाह सिद्दीकी, रापुसे, उप सेनानी , पीटीएस , तिघरा जिला- ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2018
क्र. एफ 1 (ए) 165-1994- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, (सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 तक, पांच दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 147-1990-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , जेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2019 (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 30-2016- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे अति. पुलिस अधीक्षक, शहर ( पूर्व ) ग्वालियर का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2018 तक, आठ दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
क्र. एफ -1 ( ए) 28-2015- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे-06, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी , विसबल, ग्वालियर को दिनांक 12 से 22 दिसम्बर 2018 तक, कुल नौ दिवस अर्जित खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में पुरी, ( उड़ीसा ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
डॉ. हिमानी खन्ना
1 स्वयं
श्रीमती विनीत खन्ना
2 पत्नी
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जनसंपर्क संचालनालय , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे का चालू कार्य श्री एम. एल. छारी, भापुसे , सेनानी 14 वीं वाहिनी, विसबल, जिला- ग्वालियर द्वारा अपने अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(4) अवकाशकाल में श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी 2 री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
(4) डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
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विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2018
राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि अधिनियम की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग में के किसी न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से नियुक्त किया गया समझा जाएगा.
फा. क्र. 5690- इक्कीस ब ( दो)- 2018.- राज्य शासन, एतद्वारा, समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , खंडपीठ इन्दौर में नियुक्त श्री मनोज द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर के पद से उनके द्वारा प्रेषित त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करता है.
F. No. 17(E) 83-03 - XXI - B ( One) -5846-2018 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 , the State Government has notified Special Court vide Notification No. F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ - Β (One )-5846-2018 , dated 7th December , 2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 21st December 2018 .
फा. क्र. 5690- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन की जाती है:-
अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर
(1 ) श्री वीर कुमार जैन, अधिवक्ता
उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता , इन्दौर
The State Government , hereby, declares that any Judge in the cader of Higher Judicial Services posted by the High Court of Madhya Pradesh in the notified Special Court under sub- section ( 1 ) of Section 153 of the said Act, shall be deemed to be appointed by the the State Government in exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh.
(1) श्री अभिनव पी. धनोदकर , अधिवक्ता
Bhopal , the 29th December 2018 इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब( एक ) 6390-.-( मेरिट क्र. 31 ) .- राज्य शासन , सुश्री दिव्या गुप्ता पुत्री श्री सुशील कुमार गर्ग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला करनाल ( हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी, 1994 है.
F.No. 5692-XXI - B ( II) -2018 . The State Government is pleased to appoint Sh . Rahul Kaushik, Advocate Supreme Court , New Delhi , as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India , other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order . His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason . Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005 /XXI - B ( II ) , Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014 -Administration of Justice- (114)-Legal Advisors and Counsel (6251 ) -Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003 ) -Fees to pleader.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
फा. क्र . 17- ( ई ) -83-03 - इक्कीस- ब- ( एक )-5846- 018.-विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन ने अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) -5846-018 , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित हुई थी, के द्वारा विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया है.
87
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018
क्र. एफ-16-18-2013- बी- ग्यारह . राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018 ) एवं ' मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2017 ' अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-
1. उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) की कंडिका क्र. 10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.5 को निम्नानुसार स्थापित किया जावे:-
" उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) अन्तर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा." 2. उद्योग संवर्धन नीति-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) के क्रियान्वयन हेतु वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 ( यथा संशोधित 2018 ) को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा. उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2018
क्र. 7-5-2016- छह. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अध्यक्ष श्री विजय दुबे एवं श्री महेन्द्र सिंह ( चाचू बना ) , उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगणों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है .
किरण मिश्रा , उपसचिव.
संसदीय कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018
क्र. 1469- एफ (2 ) -25-05- दो-अड़तालीस.-पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की प्रबंध समिति का गठन आदेश . क्रमांक 116-एफ( 2 ) 25-05- दो- अड़तालीस, दिनांक 22 जनवरी 2018 द्वारा किया गया था.
(2) चतुर्दश विधान सभा का विघटन होने के फलस्वरूप उक्त आदेश , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र सोनूने , उपसचिव.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2018
क्र. एफ-5-21-2017-अ-तेहत्तर. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 की कंडिका '13 -रियायतें ' की उपकंडिका क्रमांक 13.8 के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:-
" 13.9 इस नीति अन्तर्गत प्रावधानित रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा. "
( 2 ) मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा लागू मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा. उक्त प्रावधान इस आदेश के जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
88
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
रायसेन , दिनांक 10 दिसम्बर 2018
क्र. 11378- एस.सी. शाखा-2018 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2- 1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2019 हेतु जिला रायसेन के लिये निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-
अवकाश का नाम
दिन
दिनांक
स. क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
रंगपंचमी
सोमवार
25मार्च 2019
1
मंगलवार
भाई दूज (दीपावली) 2
29 अक्टूबर 2019
उर्स
सोमवार
3
9 दिसम्बर 2019
उक्त अवकाश जिले के कोषालय /उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे .
षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
रायसेन , दिनांक 26 दिसम्बर 2018
क्र. 11569.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-(क) -09-08-बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.
मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 2- ( क ) -10-20-15- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018 द्वारा जिला रायसेन में चौकी गौहरगंज, थाना औ. गंज का थाना गौहरगंज में उन्नयन स्थापना की जाना है.
अतएव दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्र. 2 ) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख सेः-
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और
(दो) " चौकी गौहरगंज " जो जिला रायसेन के पुलिस थाना औबेदुलगंज , तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत है को सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उन्नयन पुलिस थाना गौहरगंज , तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
क्र.
उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
गौहरगंज
1
पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.
89
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(2) (1)
2
पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.
" 3
4
" 5
" 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
(3)
अमोदा
बीलखेडी
उदयपुर
घाना
चोपडा
गुटवारा
नयापुरा सोडरपुर
डगरवाडा
धामधूसर
साजडी
भदोडा
नन्दोरा
ठीकरी
बडवाई
डुंगरिया
हाथीप्लान
आलमपुर
पांजरा
झांझई
मोकलवाडा
उमरिया
बोरपानी
बांदरचूहा
गेरूआ
समनापुर
अगरिया
आमखौ
खोदरा
करकवानी
सर्रा
सीहोरा
हाथी खो
बरूआ
बराखेडा
लालाखेडी
पिपरिया गोली
जटानपुर
डोब
खाडी
पीपल चौक
झिरिया खो
लोलाट
पाझिर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
90
(3)
(2)
(1)
चिकलोद कलां
45
पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन .
बरवटपुर
46
बीजोर
47
भूरी टेकरी
48
खोहा गाडाखेर
49
बोरदा
50
अमरथोन
51
कामतोन
52
कांसिया
53
सौंथर
54
"
चमरिया
55
"
महोली
56
"
पिपलियां
57
बिनेका
58
थाना सुल्तानपुर
"
लुलका
59
बर्रूखार
थाना रायसेन
60
_"_
मेहरमांगा
61
षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश )
इन्दौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018
क्र. 2661 - री.ए.डी.एम. - 2018.- आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर एवं प्रबंध निदेशक, अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 5161 - एआईसीटीएसएल-2018, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रधान कार्यालय स्थान 30 , रेसीडेंसी एरिया , ए. बी. रोड ( एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज के सामने ) इन्दौर को यात्रियों की सुविधा के लिये बसों के आवागमन हेतु यात्री बस पिकअप स्टेशन घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.
अतः प्रमुख प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुवे मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी , जिला इन्दौर शहर में संचालित अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रधान कार्यालय स्थान 30 रेसीडेंसी एरिया, ए. बी. रोड ( एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज के सामने ) , इन्दौर को यात्रियों की सुविधा के लिये बसों के आवागमन हेतु यात्री बस पिकअप स्टेशन घोषित करता हूं:-
उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन - सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक, मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा , निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेंगी.
निशांत वरवड़े , जिला दण्डाधिकारी.
91
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
क्र. 12367 - एस. डब्ल्यू. 2018.- मैं, के. वी. एस . चौधरी , कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, जिला कटनी ( म. प्र. ) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 (क ) -15-99- बी- 3 -दो भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) 9-08- बी- 3- दो, भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में पुलिस चौकी बाकल के निम्नलिखित ग्रामों को पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची अनुसार एवं पुलिस चौकी रंगनाथ नगर के वार्डों को थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने की सूची अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूं:-
पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:-
ग्राम का नाम
क्रमांक
(2)
(1)
बाकल
1
2
इमलिया
3
सिहुड़ी
खम्हरिया
4
मंगेला
5
पिपरिया राजा
6
पटोरीकला
7
राजा सलैया
8
9
अमाड़ी
10
चनपुरा
11
कूड़ा (मर्दानगढ़ )
खमतरा
12
13
मझगवां
निगझर
14
अगौध
15
पटौहा
16
बघराज
17
बासन
18
19
बरबसपुरा
20
मढ़िया
नगवां
21
संकरवारा
22
मर्दानगढ़
23
24
सिकारपुरा
25
कुम्हरवारा
26
खुर्सी
(2)
(1)
27
रतनपुरा
28
छुरिया
टिकरिया
29
नयागांव
30
31
हाथीभार जंगल
गौरहा
32
पटीरजा
33
34
रक्सेहा
मसंधा
35
छपरी
36
37
रैपुरा नन्हा
नैगवां
38
39
चांदनखेड़ा
40
बढैयाखेड़ा
41
घुमची पटौरी
42
धवाड़ीखेड़ा
साडा
43
44
मोहतरा
45
खजुरी
बरतरा
46
बरतरी
47
मनगवां
48
49
गाड़ा
पाकर
50
नयागांव
51
खरखरा
52
पटना
53
54
बसेहड़ी
55
क्वेलरहा
56
सलैयाखुर्द
हाथीभार
57
कछारगांव
58
चरगवां
59
60
कंचनपुरा
पुलिस थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:
वार्ड का नाम
क्रमांक
(2)
(1)
मदनमोहन चौबे वार्ड
1
पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 2
वंशरूप वार्ड
3
4
सी.एल.पी. वार्ड
रामनिवास सिंह वार्ड
5
कावस जी वार्ड
6
फारेस्टर वार्ड
7
विवेकानंद वार्ड
8
9
रामकृष्ण परमहंस वार्ड
राजेन्द्र पसाद वार्ड
10
के. वी. एस. चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
92
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर , दिनांक 26 दिसम्बर 2018
क्र. एस. डब्ल्यू- 2018-311.- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ ग्रामों को प्रस्तावित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से-
(1 ) उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती है, और ;
(2) पुलिस थाना शुजालपुर मंडी जो कि जिला शाजापुर की तहसील शुजालपुर में है पुलिस थाना घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि उसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, ग्राम सम्मिलित होंगे:-
क्र.
पुलिस थाने का नाम , तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है (2) (1)
1
थाना शुजालपुर, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर
2
ग्राम पत्थर की अमलाय 3
ग्राम झाड़ला
4
ग्राम बनाहेड़ी
5
ग्राम सटेण्डी
6
ग्राम लसुड़लिया हेजम 7
ग्राम मउघांट
8
ग्राम बावनहेड़ा
ग्राम देहण्डी
9
ग्राम मगरानिया
10
11 ग्राम भादाहेड़ी
12
ग्राम भ्याना
13
ग्राम फतेहपुर
14 ग्राम जामनेर
15
ग्राम जेठड़ा
16 ग्राम राणोगंज
17 ग्राम रसलपुर
18 ग्राम किशोनी
19
ग्राम भूगोर
20
ग्राम भीलखेड़ी 21
ग्राम भोगीपुर
22
ग्राम डुंगलाय
सारणी
पुलिस थाना शुजालपुर मंडी जिसमें सम्मिलित किया जाना है (3)
शुजालपुर मंडी सम्पूर्ण क्षेत्र
ग्राम पत्थर की अमलाय
ग्राम झाड़ला
ग्राम बनाहेड़ी
ग्राम स्टेण्डी
ग्राम लसुड़लिया हेजम
ग्राम मउघांट
ग्राम बावनहेड़ा
ग्राम देहण्डी
ग्राम मगरानिया
ग्राम भादाहेड़ी
ग्राम भ्याना
ग्राम फतेहपुर
ग्राम जामनेर
ग्राम जेठड़ा
ग्राम राणोगंज
ग्राम रसलपुर
ग्राम किशोनी
ग्राम भूगोर
ग्राम भीलखेड़ी
ग्राम भोगीपुर
ग्राम डुंगलाय 93
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
ग्राम कमलिया
23
ग्राम कमलिया
24
ग्राम नान्दासुरा
ग्राम नान्दासुरा
25
ग्राम गेरखेड़ी
ग्राम गेरखेड़ी
ग्राम डाबरी
26
ग्राम डाबरी
27
ग्राम गुर्दाखेड़ी
ग्राम गुर्दाखेड़ी
ग्राम धोलपुर
28
ग्राम धोलपुर
ग्राम हिराना
29
ग्राम हिराना
ग्राम नान्याखड़ी
30
ग्राम नान्याखड़ी
31
ग्राम शिवपुरा
ग्राम शिवपुरा
ग्राम मेरखेड़ी
32
ग्राम मेरखेड़ी
बेचिराग गांव
ग्राम महेशपुरा
1
ग्राम महेशपुरा
ग्राम खासपुरा
2
ग्राम खासपुरा
ग्राम फफती
3
ग्राम फफती
4
ग्राम असगरीपुरा
ग्राम असगरीपुरा
ग्राम फरीदपुर
5
ग्राम फरीदपुर
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर ( म. प्र. )
राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019
क्र. एफ- 1-6-18 - रा.स. यू.ए.1-02.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2018 से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 की धारा 57 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ- 1-6-18- रा.स. यू.ए.1-1640 , दिनांक 3 अक्टूबर 2018 के द्वारा अपर मुख्य सचिव , संस्कृति विभाग को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त किया गया था, जिनका स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है.
(2 ) अतः , राज्य शासन के परामर्श अनुसार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर ( म. प्र. ) के कुलपति के पद का प्रभार श्रीमती रेनू तिवारी , वर्तमान सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग , मंत्रालय , भोपाल को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है .
आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
94
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 12710-अ- 2017-2018
धार, दिनांक 17 सितम्बर 2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में लबरावदा- गरडावद-बिलौदा- तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
गरड़ावद
ग्राम-
क्रं.
विवरण
1. लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु
योग
तहसील धार जिला धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर ) असिंचित
सिंचित
कुल
0.400
0.000
0.400
0.400
0.000
0.400
अनुसूची (2)
लबरावदा -गरडावद -बिलौदा- तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम गरड़ावद तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
1045/2 1
धीरज पिता दुलेसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद
1036 2
रमेशचन्द्र पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद
852 3
मनोहरसिंह पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद
856 4
दुलेसिंह पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद
योग:-
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) असिंचित
सिंचित असिंचित कुल सिंचित
कुल
0.000 0.060
0.060
2.327
2.327 0.000
0.190
0.000
0.190
2.440 0.000 2.440
0.000 0.110 0.304 0.000 0.304 0.110
0.000
0.040
0:040 0.240
0.000 0.240
0.400
0.000
5.311 0.400
0.000
5.311 95
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
धार, दिनांक 20/25 सितम्बर 2018 प्र. क्र. 12992-अ- 2017-2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में लबरावदा- गरडावद- बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील धार जिला धार ग्राम- तीसगाँव
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.
विवरण
असिंचित
सिंचित
कुल 1.
0.060
0.000
0.060
लबरावदा-गरडावद- बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु
0.060
0.000
0.060
योग
अनुसूची (2)
लबरावदा- गरडावद-बिलौदा- तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम तीसगाँव तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
सिंचित
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
कुल
0.060
0.506
0.000
0.506
छितर, तोलाराम , कंचनबाई, सुन्दरबाई, 1 गोकुलबाई पिता गंगाराम जाति चमार निवासी 324 ग्राम तीसगाँव
0.060
0.000
0.060
0.506
0.506 0.000
योग:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
96
प्र. क्र. 12999-अ- 2017-2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील धार जिला धार ग्राम- गुराडिया
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.
विवरण
असिंचित
सिंचित
कुल 1.
0.000
0.150
0.150
लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु
0.150
0.000
0.150
योग
अनुसूची (2)
लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम गुराडिया तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
असिंचित
सिंचित
सिंचित
कुल
कुल
0.000 0.150
0.000
0.150
1.619
1.619
16
1
देवचंद पिता भागीरथ जाति कुलमी निवासी ग्राम आहू
0.000 0.150
1.619 0.150
0.000
1.619
योग:-
97
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
प्रः क्र. 13001 -अ- 2017-2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील धार जिला धार ग्राम- खैरोद
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.
विवरण
असिंचित
सिंचित
कुल 1.
0.010
0.000
0.010
लबरावदा- गरडावद- बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु
0.010
0.000
0.010
योग
अनुसूची (2)
लबरावदा-गरडावद-बिलौदा--तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम खैरोद तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
असिंचित
सिंचित
सिंचित
कुल
कुल
0.010
0.010 0.000
0.885
0.000
0.885
466
1
जमुनाबाई पति स्व. अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम खैरोद
0.010
0.000 0.885
0.885
योग:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
98
प्र. क्र. 13005-अ- 2017-2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में -गरडावद -बिलौदा- तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील धार जिला धार
लबरावदा
ग्राम-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्र.
विवरण
असिंचित
सिंचित
कुल 1.
0.042
0.042
0.000
लबरावदा- गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु
0.042
0.042
0.000
योग
अनुसूची (2)
लबरावदा-गरडावद-बिलौदा तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम लबरावदा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
सिंचित
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
कुल
0.000 0.021 0.021
0.000 0.021 0.021
1
160/3/2
फूलसिंह पिता लालसिंह व अयोध्याबाई पति स्व. लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लबरावदा
0.000 0.021 0.021
0.021
0.000 0.021
160/3/1
नारायण पिता लालसिंह व अयोध्याबाई पति 2 स्व. लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लबरावदा
0.000 0.042
0.000
0.042 0.042
0.042, योग:-
99
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
धार, दिनांक 20 दिसम्बर 2018 प्र. क्र. 19807-अ- 2017-2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची (1)
तहसील धार जिला धार बिलोदा
ग्राम-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) क्रं.
विवरण
असिंचित
कुल
सिंचित
2.282
0.196
2.086
1.
मार्ग के निर्माण हेतु लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव खैरोद
2.282
0.196
2.086
योग:
अनुसूची (2)
लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम बिलोदा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर मे) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
असिंचित कुल
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
0.052
0.000
0.052
1.480
1.480 0.000
437/1/1
1
शकुन्तलाबाई पति स्व. कैलाश, प्रवीणकुमार पिता कैलाश जाति जैन निवासी ग्राम बिलोदा
0.028
0.000
0.028
1.770
0.000
1.770
52/1
2
जयप्रकाश पिता प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा
0.370
0.000
0.370
0.000 1.316
1.316
53
3
राजेश पिता रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा
0.040
0.000
0.040
2.000
0.000
2.000
52/2/2
4
रूकमाबाई पति स्व. रणछोड जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा
0.060
0.000
0.060
1.587
0.000
1.58750/2
सीमाबाई पति रामदयाल जाति अहीर 5 निवासी ग्राम बिलोदा
50/1
0.035
0.000
0.035
1.587
0.000
1.587
6
मांगुबाई पति रामश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा
0.152
0.000
0.152
1.370
0.000
1.370
48/2/1/1
7
0.038
0.000
0.405 0.038
0.000
0.405
48/2/3
हिन्दुसिंह पिता नानुराम जाति बागरी निवासी ग्राम बिलोदा
0.000 0.190
0.190
1.985
0.000
1.985
48/2/2
गोपाल पिता आत्माराम जाति तैली निवासी 9 ग्राम बिलौदा
0.028
0.028
0.000
0.230
0.230
0.000
48/2/1/2
प्रतिक, समिर, स्मृति पिता शांतिलाल 10 अयोध्याबाई पति स्व. शांतिलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा
0.000 0.114
0.114
0.834
0.000
0.834
48/3
कालूसिंह, बालिग खीमा, धन्ना, मनीराम गोपाल पिता मानसिंग , गीताबाई , राधाबाई 11 पिता मानसिंह अ.पा. कर्ता माता बालीबाई व बालीबाई पति स्व. मानसिंग जाति भील
निवासी ग्राम बिलौदा
0.044
0.000
0.044
0.708
0.000
0.708
37
12 हिन्दुसिंह पिता नानुराम जाति बागरी निवासी ग्राम बिलौदा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
100
21.63023/2 कल्याणसिंह, जसवंतसिंह पिता राजाराम 13 मैनाबाई पति स्व. राजाराम जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा
36 14
मोहनलाल पिता रतनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा
71/1 15
भारतसिंह, लालसिंह, विक्रमसिंह कालुसिंह रतनबाई पिता भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा
70/2 16
बनेसिंह पिता उमरावसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा
72 17
नारायणसिंह पिता पुंजराज जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा
73 18
कैलाश पिता परसराम जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा
86 19
गोपालसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा
87/1 20
राजेश पिता रणजितसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा
87/2 21
बसन्तकुमारसिह पिता कन्हैयालाल जाति अहीर निवास ग्राम बिलौदा
113 जानकीलाल पिता शोभाराम, प्रविण, सुरेश 22 मीरा पिता जानकीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा
104/1 कालू, सागर पिता हरिकिशन , राजुबाई 23 पति स्व. हरिकिशन जाति तैली निवासी ग्राम बिलौदा
104/2 24
रामरतन पिता गेंदालाल जाति तैली निवासी ग्राम बिलौदा
25
प्रेमाबाई पति विश्राम जाति बलाई निवासी ग्राम बिलौदा
163 26
गोपाल पिता मुन्नालाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा
164 27
छगन पिता गोरधन जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा
156/1 भागवन्तीबाई पति स्व. जगमोहन , मुकेश , निवासी ग्राम बिलौदा 28 राजेश पिता जगमोहन जाति अहीर
156/2 मथुरालाल पिता कन्हैयालाल , शांतिबाई 29 पति स्व. कन्हैयालाल जाति अहीर / निवासी ग्राम बिलौदा
110/1/2 रमेशगीर, मदनगीर, मोहनगीर पिता नर्मदागीर, मुन्नीबाई पति स्व. जगदीशगीर, दशरथगीर बा. राहुलगीर ना.बा. पिता जगदीशगीर पा.कर्ता. माता मुन्नीबाई, राजुबाई पति स्व. नर्मदागीर, मांगुगीर, 30 नाथुगीर, शांतिबाई पिता गुलाबगीर, गंगाबाई पति स्व. गुलाबगीर, भेरूगीर, बालूगीर बालिग सुभाषगीर पिता लक्ष्मणगीर, अ.पा.कर्ता माता धुलीबाई व धुलीबाई पति स्व. लक्ष्मणगीर जाति गुसाई निवासी ग्राम बिलौदा
योग:-
0.088
0.000
0.088
0.000 21.630
0.035
0.0000.035
0.784
0.000
0.784
0.040 0.093
0.093
0.000
0.060
0.060
0.000
0.211
0.000 0.211
0.114
0.000
0.114
0.835
0.000
0.835
0.114
0.000
0.114
0.000 0.291
0.291
0.126
0.000
0.000
0.126
0.291
0.291
0.000 0.028
0.028
0.050
0.000
0.050
0.028
0.028
0.000
0.051 0.051
0.000
0.048
0.000
0.048
0.455
0.000
0.455
0.020 0.000 0.114
0.114
0.030
0.253
0.000
0.253
0.035
0.035 0.000
0.000 0.662
0.662
0.000 0.198
0.198
0.000 3.794
3.794
0.092
0.000
0.092
0.000 2.140
2.140
0.032
0.032
0.000
0.156
0.156
0.000
0.008
0.008
0.000
0.156
0.156
0.000
0.035
0.000
0.035
0.566
0.566 0.000
2.282
0.196
2.086
0.897 47.804
46.907
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. अ- 82-02- भू-अर्जन अतिरिक्त- उ.म.रे.- 2017-18
मुरैना , दिनांक 6 अक्टूबर 2018 {भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत}
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- जयपुर उर्फ नयागांव तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 20 रकवा 2.196 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव, प०ह०नं०- 89, रा०नि०वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 2.196 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
सर्वे नंबर
अर्जनका क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. स
0.114
1
772
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2
0.026
773
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.159
3
774
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 4
भूमिस्वामी
775/1 1/1
5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
775/1 1/2
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
775/1 /2
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
775/2
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
सत्यनारायण, दिलीपराम , सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.380
कुंअरपाल रकवा 0.209 संतोषीलाल रकवा 0.449 बच्चू सिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह रामजीत दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर पता नि० ग्राम थाना का पुरा भूमिस्वामी ।
महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
सत्यनारायण , दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामदरन पूजा नेमोदेवी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
102
कृषि भूमि
0.450
8
778 भूमिस्वामी
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
780/1
भूमिस्वामी कृषि भूमि 10 780/2
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
780/3
पुत्रियों रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
0.115
पूरनसिंह ,रणवीरसिंह ,गब्बरसिंह ,चौबेसिंह पुत्रगण मनीराम समान भाग हि० 1/8 जाति गुर्जर भूमिस्वामी बनवारी राजकिशोर पुत्र नवलसिंह राजकुमारी पुत्री नवलसिंह मु० भागवती वेबा नवलसिंह स ० भाग रकवा 0.099 मु० कलिया वेबा भूखन राकेश नाबा० पुत्र भूखन सर ० मां खुद स ० भाग रकवा 0.025 गोपी पुत्र रामसिंह रकवा 0.125 कमला बाई पुत्री रामसिंह रकवा 0.079 मोतीराम सुघर सिंह पुत्र हरगोविन्द रतनसिंह मोहनसिंह पुत्र हरगोविन्द स० भाग 7/32 रामचन्द पुत्र खेमा हि0 9/64 में से रकवा 0.031 सियाराम पुत्र प्रीतम प्रीतम पुत्र लालाराम हि० 1/16 लोहरे पुत्र हंसा हि० 7/32 बाबू पतिराम पंचम भूरा पुत्र बालेराम गोदावरी वेबा बालेराम स० भाग रकवा 0.132 जाति रावत विजय कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति जैन नि० खेडापति कालोनी रकवा 0.105 भरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.108 रामभजन सिंह पुत्र रामवरन सिंह रकवा 0.011 है० नि. गणपति विहार धनिराम पुत्र परिमाल जाति रावत रकबा 0.020 निवासी वुद्दी का पुरा भूमिस्वामी।
भारतसिंह द्वारिका पुत्रगण शोभाराम मु० शंकरदे वेबा शेभाराम समान भाग रकवा 1.083 तोताराम पुत्र शोभाराम हि० रकबा 0.141 दाताराम सीताराम पुत्रगण गादीपाल दयाराम नेकरामसिंह पुत्रगण मोहरमनसिंह सत्यवीरसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह रकवा 0.219 दर भाग 3/4 भूमि स्वामी सरदारसिंह रामेश्वर औतार पुत्रगण चन्दनसिंह साजनदे वेबा चन्दनसिंह त्रिवेणी, सिरमंती , शान्ती भूरी पुत्रियां चन्दनसिंह 1/8 समान भाग रामवरन पुत्र महाराजसिंह रामरती पुत्री महाराजसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि० बुद्धीका पुरा 1/8 भाग भूमिस्वामी समान भाग 1/8 जाति गुर्जर पता नि. बुद्धी का पुरा भूमि स्वामी ।
विजयसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गु० ठा० पता मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
12
103 निवासी जरारा भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 4.00
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
780/4
13 802/1
महिला श्रीमती कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता बुद्दीसिंह का पूरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
14
मु० निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह रकबा 0.721 पातीराम पंचम भूरा पिता बाले राम रकबा 0.533 जाति रावत नि० बुद्धीसिंह का पूरा जाति रावत भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
802/2
15
802/3 भूमिस्वामी कृषि भूमि
कृषि भूमि 16
804 भूमिस्वामी
पतिराम भूपसिंह पुत्र बालेराम 1.223 है० रामवरन पु० महाराजसिंह रकवा 0.287 रामवती पुत्री महाराजसिंह रकवा 0.287 सरदारसिंह औतारसिंह पुत्रगण चंदनसिंह मु० जीगेन्द्र वेबा चंदनसिंह त्रिवेणी सिरमिति शान्ती भूरी पुत्रीयां चंदनसिंह समान भाग 0.503 मु. शीला देवी वेवा रामेश्वर वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर समान भाग 0.071 पंचम भूरा पुत्र बालेराम स० भाग रकवा 0.523 निवासी बुद्धी का पुरा निर्मला पत्नि सोवरनसिंह 0.563 कोम रावत नि० निरावली
0.619
रामचन्द्र पुत्र खेमराज हि० 1/3 रूमाली देवी वेवा पन्नालाल अनूप जयसिंह पुत्र पन्नालाल जाति रावत 0.034 मुन्नालाल पुत्र हजारीलाल रकवा 0.034 मु रामश्री वेवा हजारीलाल रकवा 0.034 कौशल्या सुमिता सुखनिया पुत्री हजारीलाल रकवा 0.104 दर भाग 1/6 संजू नावा सर माँ खुद गुडडी वेवा मुन्नालाल रकवा 0.115 पप्पू जीवाराम कल्लू नावा सर माँ खुद कलावती पत्नी सियाराम स भाग रकवा 0.115 रामभरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0073.दर भाग 1/4 मोतीराम सुघरसिंह रतनसिंह मोहनसिंह हरगोविन्द मु रामकली वेवा हुकमसिंह राजलाला जीतू नावा सर माँ खुद पुत्रगण हुकमसिंह स०भा० हिस्सा 1/4 जाति रावत भूमि स्वामी भू राजस्व 12.00
0.017
सरदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.006 त्रिवेणी भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह समान भाग रकबा 0.026 अवतार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.048 मु० साजन देवी वेबा चन्दन सिंह हि० रकबा 0.048 जाति गुर्जर दाताराम सिंह पुत्र गादीपाल नेकराम पुत्र मोहरमन सिंह समान भाग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
104
17
805
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.014
18
कृषि भूमि 963 भूमिस्वामी
19 965/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
20
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
965/2
कुल
1/2 दयाराम पुत्र मोहरमन सिंह भाग 1/2 रकबा 0.209 पता निवासी बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी मु० शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग 0.048 जाति गुर्जर पता नि० बुद्दी का पुरा भुमिस्वामी
0.088
सरदार सिंह अवतार सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह मु० साजन देवी वेबा चन्दन सिंह त्रिवेणी शान्ती भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह हि० 7/8 मु० शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग हि० 1/8 जाति गुर्जर पता नि० बुद्दी कां पुरा भुमिस्वामी
श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.30
श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा ० भूमिस्वामी
0.214 श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी भू०रा ०शा० 964 मि० 1
2.196
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष:
- धारा 40(2) कै कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 105
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
प्र. क्र. अ- 82-02 - भू-अर्जन अतिरिक्त उ.म.रे. 2018-19
भूि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम पहाड़ी, तहसील मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 2 रकवा 0.155 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम पहाड़ी, प०ह०नं०- 89, रा ०नि० वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.151 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
सर्वे नंबर
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामित्व का प्रकार
क्र. सं
रमेश, लक्ष्मण , रामखिलाड़ी सुरेश पिता जण्डेलसिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेलसिंह मु भूरी बेवा जण्डेलसिंह 1/6 समान केदार
0.012
2173
कृषि भूमि
1
भूमिस्वामी
रघुनाथ छोटा पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पिता रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमिस्वामी ।
0.143
2182
कृषि भूमि
2
भूमिस्वामी
मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामि
0.155
कुल
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।.
विशेष:- धारा 40(2) कै कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
106
प्र. क्र. 85 अ- 06 - भू-अर्जन उ.म.रे. अतिरिक्त - 2018-14464 मुरैना, दिनांक 21 दिसम्बर 2018 { (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम सुमावली ,प ० ह ० क०-116 रा ०नि० वृत-07 तहसील जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में कुल 0.204 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सुमावली प० ह ०क0-116 रा०नि० वृत-07 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
जौरा
ख. तहसील
ग. ग्राम
सुमावली
0.204 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- क्र सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
कुल क्षेत्रफल *1868
1
कृषि भूमि
1.040
माफी डिपार्टमेन्ट
1874
2
कृषि भूमि
0.240
माफी डिपार्टमेन्ट
1875
3
कृषि भूमि
0.360
माफी डिपार्टमेन्ट
1.640 03
कुल
अर्जन का क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.087 मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
0.065 मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
0.052 मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
0.204
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकांर अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता
विशेष:-धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू -अर्जन की
अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40
के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
प्र. क्र. 86 - अ-82 - भू-अर्जन- उ.म.रे. 2018-14464/2
{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम थरा ,प० ह० क०-00042 रा० नि० वृत-02 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.091 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम थरा प०ह० क0-00042 रा०नि० वृत-02 तहसील जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
जौरा
ख. तहसील
थरा
ग. ग्राम
0.091 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः
क्र. स.
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
कुल क्षेत्रफल
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
7
4
5
6
3
1
2
0.084
0.350
1
पडत
714
माफी डिपार्टमेन्ट
मंदिर श्री महादेव जी माफी औकाफ विभाग प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
0.007
0.830
पडत
2
798
माफी डिपार्टमेन्ट
मन्दिरश्री महादेवजी माफी औकाफ विभाग प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना
0.091
1.180
कुल 02
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता
विशेष:-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
108
प्र. क्र. 89- अ-82- भू-अर्जन-उ.म.रे. 2018-14464/1
{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- सांकरा ,प०ह० क0-24 रा०नि० वृत-02 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.744 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सांकरा प०ह०क०-24 रा० नि० वृत-02 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
जौरा
ख. तहसील
सांकरा
ग. ग्राम
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.744 हैक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
अर्जनका क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
कुल क्षेत्रफल
सर्वे नंबर
स्वामित्व का प्रकार
क्र. सं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
7
6
5
4
2
3
1
0.210
0.293
पडत
1 364
माफी डिपार्टमेन्ट
माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 2.28
0.042
0.042
पडत
2 374
माफी डिपार्टमेन्ट
माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो ० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.48
0.010
0.010
पडत
3 382
माफी डिपार्टमेन्ट
माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.08
0.031
0.031
पडत
4 441
माफी डिपार्टमेन्ट
मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट शा० प० ग्रहीता भू०रा०शा० 410
0.136
पडत 0.136
5 442
माफी डिपार्टमेन्ट
मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट शा० प० ग्रहीता भू०रा०शा० 410 109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.178
0.178
पडत
6 383
माफी डिपार्टमेन्ट
माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.73
0.376 0.132 आबादी
7
भूमिस्वामी
878
भवन भूखण्ड
0.261
आबादी
0.005
8
भूमिस्वामी
880
भवन भूखण्ड
1.327 0.744
08
कुल
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
110
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 क्र. 2ए-82-18-19-11203
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J- 12011/31 / 2014- IA- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
परियोजना का नाम:-
बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
(1)
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
दरकोली
3. ग्राम
10
4. पटवारी हल्का नं.
232.420
5. अर्जित भूमि का हेक्टेयर
:: अनुसूची -01:
भूमि का प्रकार
खसरा क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स.क्र.
अर्जित भूमि (रकवा है. मे. )
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
1.610
1.610
भूमि स्वामी 10/1
1 मुन्ना वल्द ज्ञानी पला सा. देह
भमि स्वामी
1.620
1.620
10/2
भूमिस्वामी
2 रतिबाई बेवा परताप पता निवासी ग्राम
भमि स्वामी
0.820
0.820
11
भूमिस्वामी
3 रतीराम बल्द हल्काई पला सा. देह
0.440
52
0.440
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.670
0.670
236
भूमिस्वामी
2.190
2.190
237/1
भूमिस्वामी
1.190
1.190
भूमिस्वामी 13/1
4 राजू पिता शंकर फूलरानी वेवा शकर पता सा. देह भूमि स्वामी
1.180
1.180
भूमिस्वामी 13/2
विजय पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश
5
1/6 भाग भूमि स्वामी शंति पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राधा पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सीमा पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी संतोष पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मानकसिंह पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी
1.180
1.180
13/3
भूमिस्वामी
6 गुंबरधन गोविंद पिता मोती केशरबाई वेवा मोती कोमलबाई पत्री भरोसी
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
7 फूलाबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पानबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6, भाग भूमि स्वामी दलीप पुत्र निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
8
भूमि स्वामी
गनेश बद्री सोनू पिता हरगोविन्द पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
9
भूमिस्वामी
कल्ला नंदू मुन्नीबाई पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
10
भूमि स्वामी
प्यारेलाल पिता तुलाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
11 कन्छेदी बल्द हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
12 रामचरण बल्द उद्देत पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
13
भूमि स्वामी
होतीलाल बल्द धन्नालाल पता सा. इतवारी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
14
भूमि स्वामी
नीलेश कुमार बल्द होतीलाल पता सा. सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
15 मुन्ना लाल बल्द उद्देत पता सा. दरकोली भमि स्वामी
भूमिस्वामी
16 विष्णु प्रसाद बल्द उद्देत पता सा. बछलोन भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
17 मदन बल्द उद्देत पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
18 रूपराम बल्द उद्देत पता सा. देह भमि स्वामी
भूमिस्वामी
19 बालकृष्ण पुत्र हरीसिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
20 बालकृष्ण बल्द हरीसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
21 कृष्णकुमार गनपतसिंह पिस. कन्छेदी लाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
22 जाविद हसन बल्द आविद हसननबाब हसन बल्द जियाउल हसन पता सा. मोरोदा भूमि 23
भूमिस्वामी
धन्नू बल्द वारेलाल गुलाबबाई मुन्नीबाई रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
24 हरिशंकर पुत्र गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी अमानो पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी सरोज पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी रूक्काबाई बेवा गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी कड़ोरी बल्द सरू पता सा. देह
25
3.250
3.250
14
1.320
1.320
15/1
0.010
0.010
42/1
1.320
1.320
15/2
0.020
0.020
42/2
1.330
1.330
15/3
0.020
0.020
42/3
3.470
3.470
16
0.820
0.820
17/1
0.080
0.080
18/1
0.120
0.120
17/2
0.050
0.050
21
1.840
1.840
56
0.090
0.090
59/1
1.760
1.760
17/3
0.210
0.210
59/2
0.800
0.800
18/2
0.800
0.800
18/3
0.800
0.800
18/4
0.800
0.800
18/5
0.980
23
0.980
38
0.030
0.030
0.290
28
0.290
0.400
29
0.400
भूमिस्वामी
2.900
2.900
191
0.170
0.170
32
0.100
0.100
33/244
0.090
170
0.090
भूमि स्वामी
0.230
0.230
34
भूमि स्वामी
2.430
83
2.430
0.610
0.610
84
भूमिस्वामी
0.090
0.090
37
भूमिस्वामी
0.770
0.770
240
भूमि स्वामी
0.020
0.020
39
भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
112
1.910
48
1.910
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.130
146
0.130
भूमिस्वामी
0.040
0.040
40
भूमि स्वामी
26 रामचरण बल्द सुखलाल कोमलबाई गोपीबाई पुत्रियां सुखलाल कड़ोरी बल्द सरुझुतरो बल्द जालम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.050
0.050
41
भूमि स्वामी
27 राजाराम ब. जमुना पता सा. देह भूमि स्वामी
2.900
2.900
181
भूमि स्वामी
0.060
0.060
43
भूमिस्वामी
28 दरयाब बल्द चुन्ना पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.200
0.200
44
भूमिस्वामी
29 श्यामलाल भैयालाल दिलीप पिस.देवी बालचंद बल्द बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.170
45
0.170
भूमिस्वामी
30 कलाबाई बेवा कलुवा पता सा. देह सेवा खातेदार
0.900
187
0.900
भूमि स्वामी
2.750
204
2.750
भूमिस्वामी
0.150
0.150
47
भूमिस्वामी
31
1.670
1.670
190
भूमिस्वामी
0.460
0.460
205
भूमि स्वामी
कुंजीलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी हरप्रसाद पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी खुशीलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मानसींग पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी प्यारेलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मेदाबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी राजाबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी कस्तूरी पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मीराबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी
0.300
0.300
206
भूमि स्वामी
0.120
0.120
भूमिस्वामी 49/1
32
0.240
0.240
भूमिस्वामी 60/3
कन्छेदी बल्द श्यामलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
1.160
1.160
भूमिस्वामी 62/1
0.320
0.320
125
भूमिस्वामी
0.330
0.330
128/2
भूमिस्वामी
0.170
0.170
49/2
भूमिस्वामी
33
0.450
0.450
भूमिस्वामी 60/1
रामसेवक रामदीन पिस. अमान पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.500
0.500
भूमिस्वामी 62/2
0.150
0.150
भूमि स्वामी
72
0.160
0.160
50
भूमि स्वामी
34
0.510
149
0.510
भूमिस्वामी
पन्नालाल बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी
0.730
0.730
भूमिस्वामी 151/1
0.160
0.160
51
भूमिस्वामी
35 तुलसीराम महादेव भगतराम छोटेलाल पिस. बैजनाथ नर्मदा जोजे शिवलाल भूमि स्वामी शिलिया पुत्री बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
0.400
0.400
53
भूमि स्वामी
36 दामोदर बल्द बसन्ता पता सा. देह भूमि स्वामी 113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
37 जनाबाई बेवा चतर्भुज राजाराम गिरधारी पिता चतुर्भुजहरकवरबाई पुत्री चतुर्भुज पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
38 धनसींग बल्द दरयांव पता सा. खैजरामाफी भूमिःस्वामी
भूमि स्वामी
39 भू-राजस्व बिलमुक्ता ग्राम पंचायत दरकोली
भूमि स्वामी
40
भूमिस्वामी
जालम पितापरतीता सावित्री पुत्री परतीता पता का. खैजरा माफी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
41
भूमिस्वामी
भैरो वल्द परतीता सरस्वती पुत्री परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामौ
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
42
भूमिस्वामी
मंदन वल्द परतीता सरस्वती वल्द परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
43 शिवराजसिंह बल्द कन्छेदी पता सा. खैजरा माफी भूमि स्वामी
44
भूमि स्वामी
हल्काई बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
45
भूमिस्वामी
दयाराम बल्द हरीनारायण पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
46 रामकुवरबाई पति भैरोप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
47 घासीराम पिला चुन्नीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
48 सुरेश पिता खुशीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
49 कृपाराम पिता खुशीलाल पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
50 हीरालाल बल्द चुन्नीलाल पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
51 रामकवर पत्नि भैरोप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
52 सुरेश वल्द कलुआ पता सा. देह भमि स्वामी
53 मानसींग बल्द बल्ले पता सा. देह भमि स्वामी
54 पूरन बल्द रामसींग पता सा. खैजरा माफी भूमि स्वामी
55 शैलेष नाबा. आर्यन नाबा. बल्द चंदनसींग सीताबाई राजकुमारी पूजा ज्योति पिता 56 शोभाराम बल्द बालमुकुन्द पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
57 लीलाबाई पति कन्छेदी पता सा. देह भमि स्वामी
58 शहवाज बल्द नसीम खान पता निवासी ककरुआ भूमि स्वामी
59 बलीराम बालचंद पिस. रामप्रसाद पता सा. खिरिया भूमि स्वामी
60 लक्ष्मीनारायण पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भान भूमि स्वामी बलराम पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी राजू पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यपदेश भात भूमि स्वामी रेखाबाई पत्री बन्दावन
3.320
3.320
54
0.140
0.140
58
0.490
0.490
60/2
0.350
0.350
61/1
0.270
0.270
66/1
0.260
0.260
69/1
0.180
0.180
61/2
0.140
0.140
66/2
0.120
0.120
69/2
0.170
0.170
61/3
0.140
0.140
66/3
0.120
0.120
69/3
0.320
0.320
62/3
3.270
3.270
63
0.130
67
0.130
1.590
1.590
129
0.180
221
0.180
0.080
0.080
68/1/1
0.100
0.100
68/1/2
0.500
0.500
68/1/3
भूमि स्वामी
0.500
0.500
भूमिस्वामी 68/1/4
0.980
0.980
भूमिस्वामी 68/1/5
0.800
0.800
68/2
भूमि स्वामी
0.810
0.810
71
भूमि स्वामी
0.600
0.600
73
भूमि स्वामी
0.460
0.460
75/1
भूमि स्वामी
0.690
0.690
95/1
भूमि स्वामी
0.960
0.960
75/2
भूमिस्वामी
0.710
0.710
93/1
भूमिस्वामी
0.750
76
0.750
भूमिस्वामी
0.180
0.180
भूमिस्वामी 94/1
0.210
0.210
99/2
भूमिस्वामी
0.490
0.490
77
भूमि स्वामी
1.220
1.220
78
भूमि स्वामी
0.230
0.230
79
भूमि स्वामी
0.610
0.610
80/1
भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
114
भूमिस्वामी
+
भूमि स्वामी
9 31 2 पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी हरकिशन पुत्र मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन पुत्र मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनिया पुत्री मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
61 भांवसींग बल्द रामप्रसाद पता सा. खिरिया भमि स्वामी
भूमिस्वामी
62 शंकर पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी पूरन पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी वीरेन्द्र पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पुत्री रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सरजूबाई बेवा रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
63 प्रेमनारायण काशीराम संजू बलराम पिता बद्रीप्रसाद द्रोपतीबाई बेवा बद्रीप्रसाद भमि स्वामी
भूमिस्वामी
64
जगदीश पिता भोगचंद पता निवासी खैजरामाफी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
65 लक्ष्मीनारायण पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बलराम पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजू पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रेखाबाई पुत्री बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सीताबाई बेवा वृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
: 66
भूमिस्वामी
अब्दुल नईम वल्द अब्दुल सगीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
67
भूमि स्वामी
दौलत पिता शोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
68 मदन गोपाल पिता शालकराम ललित कुमार अंकितकुमार पिता ब्रजमोहन उषाबाई वैवा ब्रजमोहन उर्मिलाबाई वंन्दना पुत्रिया शालकराम कौशल किशोर अमित पिता बलरामरजनी पुत्री बलराम पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
69 वृन्दावन गोवरधन पिस. मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
70 बद्रीप्रसाद पि खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
71 कन्छेदी पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.310
0.310
92/1
0.120
0.120
97
0.440
0.440
80/2
0.230
0.230
81
1.030
1.030
85/1
1.030
85/2 1.030
0.240
92/2 0.240
1.580
1.580
93/2
0.560
0.560
93/3
1.120
93/4 1.120
0.190
0.190
94/2
0.620
0.620
99/3
0.810
0.810
95/2
0.020
0.020
95/3
0.440
0.440
95/4
96
0.100
0.100 115
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
72 शोभाराम पिता बालमुकंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
73 पूरन पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रार्मलाल पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपी पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी
74 गोविन्द वल्द जैसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
75 शिवनारायण वल्द जयसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
76 रामलाल बल्द भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
77 पूरन पिता भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
78 रघुवीर प्रसाद बल्दहरदयाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
79 अरविन्द कुमार बल्दरघुवीर प्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
80 गोर्वाधन तुलाराम हरीराम पिता जोरावल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
81 सुरेन्द्र कुमार बल्द रघुवीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
82 राकेश जगदीश सुरेन्द्र पिता सीताराम निर्मला पत्री सीताराम शांतिबाई बेवा सीताराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
83 रतन दुरग भगत राजकुमारलक्ष्मी पिस. नंदा पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
84 बाबूसीग चैनसीग पिता कन्छेदीलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
85 राजाराम बल्द पल्टू राम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
86 सरवन पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी खूबा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी मथुरा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रामप्यारी पुत्री तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी
87 प्रेमसींग पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
88 प्रभू पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
89 दीपनारायण नरेश ना. वा. बल्दव वली प्रभ पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.200
0.200
भूमिस्वामी 99/1
0.750
0.750
101
भूमि स्वामी
0.360
0.360
भूमिस्वामी 102/2
0.730
0.730
भूमिस्वामी 200/2
1.420
1.420
भूमि स्वामी 102/1
0.720
0.720
भूमि स्वामी 200/1
0.570
0.570
भूमि स्वामी 103/1
0.260
0.260
भूमिस्वामी 103/2
1.760
1.760
104/1
भूमिस्वामी
1.790
1.790
भूमिस्वामी 233/1
0.880
0.880
104/2
भूमि स्वामी
2.030
2.030
105
भूमिस्वामी
0.120
0.120
106
भूमिस्वामी
0.960
0.960
भूमिस्वामी 108/1
0.900
0.900
107
भूमिस्वामी
1.600
1.600
108/2
भूमिस्वामी
2.000
2.000
110
भूमिस्वामी
0.320
0.320
116
भूमिस्वामी
1.130
1.130
109
भूमिस्वामी
0.480
0.480
111
भूमिस्वामी
1.040
1.040
113/1
भूमिस्वामी
0.400
0.400
113/2
भूमि स्वामी
0.550
0.550
115
भूमिस्वामी
0.370
0.370
121
भूमिस्वामी
0.270
0.270
118
भूमिस्वामी
0.370
0.370
119
भूमिस्वामी
0.160
0.160
120/1
भूमि स्वामी
0.150
0.150
120/2
भूमिस्वामी
0.160
0.160
122
भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
116
0.350
0.350
भूमिस्वामी
123
१० प्रभाबाई पुत्री इमरतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100
0.100
124/1
भूमिस्वामी
91 नाथूराम छोटेलाल पिस. कन्हैयालाल प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.100
0.100
124/2
भूमिस्वामी
92 दीपनरायण नरेश ना बा पिता व पा प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.110
1.110
127
भूमिस्वामी
93. अब्दुलफहीम बल्द अब्दुल शहीद पता सा. ओसानखेडी भूमि स्वामी
1.380
1.380
128/1
भूमिस्वामी
94 कृपाराम पिता अनंतराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.250
0.250
130
भूमिस्वामी
95
1.930
215
1.930
भूमिस्वामी
मुन्नासिंह पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.300
0.300
131
भूमिस्वामी
96
227
1.310
1.310
भूमिस्वामी
पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिह पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
1.620
1.620
भूमिस्वामी 132/1
97
0.200
0.200
135/2
भूमिस्वामी
कुन्दनसींग पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
1.220
1.220
132/2
भूमिस्वामी
98 श्रीबाई पुत्री बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
2.180
2.180
134
भूमिस्वामी
99 रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
1.980
1.980
135/1
भूमिस्वामी
100 दिनेश पिता कुन्दन पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी
0.970
0.970
136/1
भूमिस्वामी
101
2.320
2.320
भूमिस्वामी 213/1
गोवरधन पिता छतरसींग पता सा. खैजरामाफी . भूमि स्वामी
0.150
0.150
214/1
भूमिस्वामी
0.970
0.970
136/2
भूमिस्वामी
1.610
1.610
213/2
भूमिस्वामी
102 गुलाब पिता छत्तरसीग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.160
0.160
भूमिस्वामी 214/2
0.650
0.650
भूमिस्वामी 136/3
103
0.140
0.140
भूमि स्वामी 219/7
प्रेमबाई बेवा छत्तरसीग पता सा. खैजरांमाफी भूमि स्वामी
0.340
0.340
भूमिस्वामी 137/1
0.350
0.350
137/2
भूमिस्वामी
104 तुलाराम बल्द परम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
0.540
0.540
138
105
भूमिस्वामी
0.180
0.180
157
भूमिस्वामी
0.020
0.020
158
भूमि स्वामी
हरीराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नेतराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी धरमोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी लच्छोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
0.930
0.930
211
भूमि स्वामी
0.530
0.530
139
भूमिस्वामी
106 पुतरोबाई बेवा सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मंजू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मुलू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी धंसू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी हल्के पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती पत्री सखलाल पता 117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमि स्वामी
+
दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी कुअरबाई पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल पुत्र फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा फुल्ला पता, दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगंढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी
107 सीताराम पि. प्यारेलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
108 हरिचंद पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
109 मोहन पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
110 कलाबाई बेबा कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
111 फुस्सा पिता धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी
112 महादेव प्रसाद पिता बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
113 भगतराम बल्द बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
114 रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
115 छोटेलाल बल्द बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
116 सीताराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
117 मुहम्मद सादिक पिता मुहम्मद इशाक पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी
118 बेनीसीग ऊर्फ राधेश्याम पिता हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
देवेन्द्र सिंह बल्द हीरालाल पता सा. देह 119
भूमि स्वामी
120 मुह .इशहाक बल्द पीरमुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
121 फुस्सा बल्द धुंधा मुन्नालाल खेतसींग जैराम रामगास पि.धर्मा मझलीबह बेवा धर्मा ललता शकुन कुशुम पुत्रियां धर्मा पता सा. देह भूमि स्वामी
122 गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. देह भमि स्वामी
123 खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी
124 मनवीबाई पुत्री धंधा पता सा. देह भमि स्वामी
125 काशीबाई पुत्री धुंधा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.020
0.020
159
0.170
0.170
160
भूमिस्वामी
0.920
0.920
212
भूमिस्वामी
0.380
0.380
140
भूमिस्वामी
0.800
0.800
141/1
भूमिस्वामी
0.800
0.800
भूमिस्वामी 141/2
0.400
0.400
141/3
भूमिस्वामी
2.180
2.180
142
भूमिस्वामी
0.170
0.170
169
भूमि स्वामी
0.090
0.090
143/1
भूमिस्वामी
1.260
1.260
147/1
भूमि स्वामी
0.090
0.090
भूमिस्वामी 143/2
1.260
1.260
भूमि स्वामी 147/2
2.630
2.630
148
भूमि स्वामी
1.330
232
1.330
भूमिस्वामी
1.160
1.160
150
भूमिस्वामी
1.460
1.460
151/2
भूमि स्वामी
0.750
0.750
152
भूमिस्वामी
0.200
0.200
भूमिस्वामी 153/2
0.800
0.800
154
भूमि स्वामी
0.130
0.130
174
भूमिस्वामी
0.800
0.800
भूमि स्वामी 153/1
1.720
1.720
155
भूमिस्वामी
0.130
0.130
भूमि स्वामी 165/1
0.060
0.060
165/2
भूमिस्वामी
0.060
0.060
165/3
भूमि स्वामी
0.060
0.060
165/4
भूमि स्वामी
0.060
0.060
भूमि स्वामी 165/5 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
118
126 प्रेम पुत्र सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी भूरीबाई बेवा सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी रमको पुत्री सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी दामोदर पुत्र बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नंदू पुत्र बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जनको पुत्री बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी लटकारी बेवा बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
127
भूमिस्वामी
कुन्जीलाल बल्द रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
128 रामाबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी भीकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी हुकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी रतीराम पुत्र हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी कमलसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
129
भूमि स्वामी
अब्दुल गफ्फार बल्द अब्दुलगफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
130 भीकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामाबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हुकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमलसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
131 राजकुमार पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
132
भूमिस्वामी
फूलबाई पति रामचरन पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
133 कमलसींग पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
134 विधावाई पुत्री श्यामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
135 सोनू बल्द रामप्रसाद सोनी पता सा. राहतगढ़ भमि स्वामी
[ भाग 1
0.170
0.170
भूमि स्वामी 166
0.210
0.210
167
2.760
2.760
192
0.750
0.750
203
0.330
171
0.330
0.130
0.130
172
4.170
4.170
196/1
1.610
1.610
176
1.460
1.460
178/1
0.800
0.800
182
1.220
1.220
183
1.460
1.460
178/2
2.100
180
2.100
4.040
184
4.040 119
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.490
0.490
185/2
भूमि स्वामी
136. राकेश पुत्र हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बिनीता पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी तुलसा पुंत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी किरण पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भागवती बेवा हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
2.830
2.830
भूमिस्वामी
186
137 जाहर पवन ना.बा. पिता हरपा ममता अंगूरी बन्नो प्रीती भूरी कल्लों ना. बा.पुत्री हरपा बली खुद मॉ जगरानी बेवा हरपा पता सा. देह भमि स्वामी
1.330
1.330
188
भूमिस्वामी
138 तुलसीराम वल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.330
1.330
189
भूमिस्वामी
139 कृपाराम उर्फ कन्छेदी बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी
1.340
1.340
193/1
भूमि स्वामी
140 प्रेमसीग पिस. बाबूलाल पता सा. देह भूमि भूमि स्वामी
1.350
1.350
193/2
भूमिस्वामी
141 संतोष पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.150
1.150
195/1
भूमि स्वामी
142 हकमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भमि स्वामी
1.150
1.150
195/2
भूमिस्वामी
143 भीकम वल्द करनसंधीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.810
0.810
भूमि स्वामी 196/3
144
1.000
1.000
229/2
भूमिस्वामी
मु.आजम वल्द अब्दुल गफार खां पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
1.600
1.600
229/3
भूमिस्वामी
0.800
0.800
229/4
भूमि स्वामी
2.220
2.220
196/2
भूमिस्वामी
145 मु.असलम बल्द अब्दुलगफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.850
0.850
197/1
भूमिस्वामी
146 कृष्णकांत पुत्र चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मनीषा पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शिवानी पुत्री चेनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
0.850
0.850
197/2
भूमिस्वामी
147 भारतसींग बल्द रामचरण पता सा. गावरी भूमि स्वामी
0.880
0.880
भूमिस्वामी
148
199/1
राजाराम बल्द हरचंद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
1.000
1.000
199/2
भूमिस्वामी
149 संतराम नाबा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.710
0.710
भूमिस्वामी 200/3
150
1.310
भूमि स्वामी
201
1.310
मु.असद बल्दअब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.820
0.820
भूमि स्वामी
202
151 सोनूराम बल्द सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.540
0.540
207
भूमि स्वामी
152 जगदीश बल्द मुन्जा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.150
भूमिस्वामी
0.150
208
153 पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
1.160 1/160
भूमि स्वामी 209/1
154 मनकुवंर पति परषोत्तम प्यारीबाई पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
X [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
120
$55 सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
156 मन्नू वल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी
157 परसराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
158 शारदाबाई पति मुन्नासिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
159 अनवरशाह बल्द निशारशाह पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
160 तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी
161 श्यामलाल पिता भोले पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी
162 रामनरेश देशराज पिता गोवरधन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
163 रविशंकर पिता दिलीपसींग पता सा. खैजरामाफी अमि स्वामी
164 हदय पिता दिलीपसींग पता निवासी ग्राम खैजरामाफी भूमि स्वामी
165 कमलेश . पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
166 दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
167 माधव सींग वल्द तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
168 महेश सींग पिता तीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
169 बाबूलाल बल्द गुलाब पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी
170 तारा. पुत्री श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी अनोप पुत्री हरनाम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी प्रहलाद पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी गंधर्व पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी ओमकार पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रनवीर सिंह पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रूपसींग पुत्र हरनाम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी
0.360
0.360
209/2
भूमिस्वामी
0.800
0.800
भूमिस्वामी 209/3
0.770
0.770
भूमिस्वामी 210/1
0.770
0.770
भूमिस्वामी 210/2
1.880
1.880
216
भूमि स्वामी
1.170
1.170
217
भूमिस्वामी
0.600
0.600
भूमिस्वामी 218/1
0.600
0.600
भूमिस्वामी 219/1
0.590
0.590
भूमिस्वामी 218/2
0.410
0.410
219/2
भूमिस्वामी
0.410
0.410
219/3
भूमिस्वामी
0.410
0.410
भूमिस्वामी 219/4
0.220
0.220
भूमिस्वामी 219/5
0.140
0.140
219/6
भूमिस्वामी
1.200
1.200
220/1
भूमिस्वामी
0.900
220/2 0.900
भूमिस्वामी
0.880
0.880
222/4
भूमिस्वामी
0.600
226
0.600
भूमिस्वामी
1.770
1.770
भूमिस्वामी 222/1
0.600
0.600
भूमिस्वामी
2.370
2.370
222/3
भूमिस्वामी
3.810
3.810
भूमिस्वामी 225/1
3.810
3.810
भूमिस्वामी 225/2
1.700
1.700
भूमिस्वामी 229/1
0.890
0.890
भूमिस्वामी 230/1 121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.440
0.440
230/2
भूमि स्वामी
171 कल्लू पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी रियाजं पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी शायदा पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी जरीना पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी इम्तयाज़ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी इरसाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी शायवा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी
1.790
1.790
भूमिस्वामी 233/2
कृष्णाबाई पति रघुवीरप्रसाद
172
0.700
0.700
231
भूमिस्वामी
पंता सा. खैजरामाफी भमि स्वामी शोकत बल्द सखावत पता सा. देह
173
1.000
1.000
237/2
भूमिस्वामी
174
भूमि स्वामी हरीशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.800
0.800
238
भूमि स्वामी
175 इन्द्राज बल्द रत्ती पता सा. देह भमि स्वामी
232.420
232.420
276
कुल योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को. जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ)दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ मे) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसारै । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
122
क्रमांक 4 A-82-18-19-11202
मौजा परासरी कला पटवारी हल्का नं. 24 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011/31/2014-1A-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
परियोजना का नाम :-
(1)
भूमि का विवरण:-
(2)
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
परासरी कला
3. ग्राम
24
4. पटवारी हल्का नं.
242.870 हे०
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची -01:
भूमि का प्रकार
खसरा क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स.क्र.
अर्जित भूमि (रकवा हे. मे. )
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
स्वामित्व का प्रकार
0.310
0.310
2
भूमि स्वामी
1
0.310
0.310
3
भूमिस्वामी
सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी
2.550
2.550
40
भूमिस्वामी
0.070
0.070
79
भूमिस्वामी
0.710
0.710
158
भूमिस्वामी
0.050
0.050
भूमिस्वामी
180
1.080
1.080
208
भूमि स्वामी
0.010
0.010
216
भूमि स्वामी
0.130
0.130
4/1/1
भूमि स्वामी
2
0.690
0.690
41/1/1
भूमिस्वामी
गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.030
0.030
182
भूमिस्वामी
0.010
215
0.010
भूमिस्वामी
0.020
0.020
217/1
भूमिस्वामी
0.290
0.290
325/1
भूमिस्वामी
0.140
0.140
भूमिस्वामी 4/1/2
3 बलरामसींग कुन्दनसिंह अनिलसिंह
0.930
0.930
भूमिस्वामी 41/1/2
0.110
0.110
42/1
भूमिस्वामी
0.040
0.040
43/1
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी जागवेन्द्रसिंह सुग्रीवसिंह पिता भुजबलसिंह ज्ञानबाई पुत्री भुजबलसिंह पता निवासी ग्राम
0.030
0.030
181
भूमि स्वामी
0.020
0.020
भूमिस्वामी 217/2 123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
4
भूमि स्वामी
मोतीसींग छोटेसींग पिता निर्भयसींग रामवती मीरा पुत्री निर्भयसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
5
भूमि स्वामी
रामकेश पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
6
भूमिस्वामी
अजयकुमार वल्द सूर्यप्रकाश पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
7
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
देवीसिग पूरनसिग पिस. मुलू उदयसींग प्रतापसींग राजाराम पिस. भागीरथ सुन्दरबाई पुत्री भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
8
भूमिस्वामी
मजबूत सिंह वल्द रामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
9.
भूमि स्वामी
सुखलाल पिस. धरमलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
10
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
लालचंद राजकुमार बालकिशन गनेश हरि चरण वल्द बुद्धा भुजो बाई जानकी बाई राधाबाई पुत्री बुद्धा पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
11
भूमि स्वामी
गायत्रीबाई पत्नि राजेशकुमार पता सा. बंडा भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
12
भूमि स्वामी
रामस्वरूप वल्द मूलचंद पता सा. देह सेवा खातेदार
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
13
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
खूबसीग रामसीग पिता फूल सिह शांतिबाई वेवा फूल सिह हीराबाई हकमबाई पुत्री फूलसींग रोहित पिता भारत सिह मिथलेश वैवा भारत सिह रुवी ऋतु वा. निकिता ना वा पुत्री भारत सिह वली माँ मिथलेश लाखनसींग रीतेश पिता हकमसींग शकुनबाई बेवा हुकमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी A
0.150
0.150
325/2
0.130
0.130
4/1/3
0.110
0.110
42/2
0.040
0.040
43/2
0.040
0.400
4/2
0.650
0.650
5
0.270
0.270
8/393
0.720
0.720
9
0.380
0.380
18
0.510
0.510
292
0.070
0.070
365/2
0.300
0.630
368
0.580
0.580
382
3.640
3.640
387
0.620
0.620
6
0.030
0.030
114
0.010
0.010
201
0.020
0.020
202
0.250
7
0.250
0.100
0.100
100
1.830
1.830
101
0.200
0.200
244/1
0.140
0.140
8/1
0.340
0.340
24/1
0.020
0.020
256/1
0.020
0.020
257/1
0.400
0.400
310/3
0.280
0.280
317/1
0.130
0.130
8/2
0.330
0.330
24/2
0.290
0.290
84/2
0.100
0.100
138/2
0.020
0.020
306/2
0.010
0.010
308/2
1.520
1.520
310/2
2.970
2.970
317/2
1.950
1.950
10
0.620
11
0.620
0.100
0.100
149
2.930
2.930
151
0.420
0.420
349
0.250
0.250
12
2.930
2.930
116
0.070
0.070
221
0.050
0.050
233
0.330
0.330
291 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
124
0.220
0.220
भूमिस्वामी 13/1
14
0.400
0.400
65
भूमिस्वामी
लाखनसींग रीतेश पिता हकमसींग शकुनबाई बेवा हुकमसींग पता सा .दैह भूमि स्वामी
0.450
0.450
98
भूमिस्वामी
1.520
1.520
99
भूमि स्वामी
0.230
0.230
13/2
भूमिस्वामी
15
0.030
0.030
219/2
भूमि स्वामी
0.370
301
0.370
भूमिस्वामी
ऋतु निकिता नाबा पुत्री भारतसीग वली खुद मां मिथलेश बेवा भारतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.250
319
0.250
भूमिस्वामी
0.780
0.780
321
भूमिस्वामी
0.570
0.570
322
भूमिस्वामी
0.350
0.350
14
16
भूमि स्वामी
0.170
76
0.170
भूमिस्वामी
0.160
0.160
भूमि स्वामी 93/2
विक्रम वल्द रामचरण प्रीति टिंकल प्रियंका रानू पुत्रियां रामचरण गुड्डी बेवा रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी
0.090
104
0.090
भूमिस्वामी
0.590
0.590
106
भूमि स्वामी
0.040
203
0.040
भूमिस्वामी
0.090
0.090
243
भूमिस्वामी
0.090
0.090
भूमि स्वामी 272/2
0.140
0.140
भूमिस्वामी 278/1
0.090
0.090
288
भूमिस्वामी
0.180
0.180
भूमिस्वामी 15/1
17
0.120
0.120
भूमिस्वामी 52/1
प्रेमसींग पिता महतापसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
56
0.110
0.110
भूमिस्वामी
1.190
102/1 1.190
भूमिस्वामी
0.350
107
0.350
भूमिस्वामी
0.170
0.170
भूमिस्वामी 15/2
18
0.130
0.130
भूमि स्वामी
माखनसींग पिता महतापसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
52/2
0.340
59
0.340
भूमिस्वामी
0.110
74
0.110
भूमिस्वामी
0.030
75
0.030
भूमिस्वामी
0.600
0.600
भूमिस्वामी 102/2
0.400
0.400
भूमिस्वामी 105/2
0.300
16
0.300
19
भूमि स्वामी
ऋषिराज वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.540
0.540
17
भूमिस्वामी
0.260
0.260
22
भूमिस्वामी
0.120
0.120
भूमिस्वामी 25/2
0.120
0.120
भूमिस्वामी 25/3
0.120
0.120
53
भूमिस्वामी
0.130
0.130
61
भूमि स्वामी
0.600
0.600
भूमिस्वामी 73/5
भूमि स्वामी
1.360
1.360
93/1
0.660
0.660
103
भूमिस्वामी
0.260
0.260
भूमिस्वामी 278/2
0.180
0.180
294
भूमि स्वामी
0.010
0.010
295
भूमिस्वामी
2.170
2.170
भूमिस्वामी 329/2
330
0.210
0.210
भूमिस्वामी
0.780
19
0.780
भूमिस्वामी
20
110
1.520
1.520
भूमिस्वामी
3.980
भूमि स्वामी
115
3.980
श्री मंदिर पारसनाथ जी मौजा हिनौतिया कलां मु. हीरालाल, प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी 125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
21 रामदयाल वल्द सरू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
22 वीरेन्द्रसिंह रवेन्द्रसिह गजेन्द्रसिंह विजयसिंह पिस. महेन्द्रसिंह रामेश सिह यशवत सिंह अनार सिंह पिस. वलराम सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
23
भूमिस्वामी
सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी
24 बृजलाल बल्द देवी पता सा.देह. भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
25 श्रीमति पुष्पादेवी पति सन्तोष कुमार पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
26 बुन्देलसिंह वल्द बारेलाल पता सा .देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
27
भूमिस्वामी
निरंजन सींग जगतसींग पिस. प्रहलाद सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
28 नारायणसिंह शिवराजसिंह पिस. तांती सिंह गिरजाबाई बेवा तांतीसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
29
भूमिस्वामी
राजकुमारी मालतीबाई पुत्री राधेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
30
भूमिस्वामी
भागवर्धन वल्द बुन्देल सीग पता सा.देह भूमि स्वामी
273
0.100
0.100
276
0.830
0.830
0.940
0.940
भूमिस्वामी
298
0.270
0.270
20
0.070
0.070
251
भूमिस्वामी
0.250
21
0.250
1.010
1.010
23
0.110
0.110
भूमिस्वामी 25/1
1.610
1.610
73/1
0.030
0.030
भूमि स्वामी 258/1
0.340
0.340
भूमिस्वामी 282/1
0.130
0.130
284/1
0.120
0.120
286/3
0.850
0.850
26
भूमिस्वामी
0.210
0.210
भूमि स्वामी
54
0.460
0.460
82/1
86
0.250
0.250
0.750
0.750
136
139
0.700
0.700
27
0.810
0.810
6.560
6.560
109/1
0.090
113
0.090
0.120
0.120
184
0.200
28
0.200
0.810
37
0.810
39
0.120
0.120
45
0.270
0.270
68
0.120
0.120
71
1.470
1.470
97
1.530
1.530
0.120
0.120
189/1
0.570
30
0.570
1.520
31
1.520
0.120
135
0.120
0.030
0.030
188/1
0.010
0.010
199/1
212
2.410
2.410
2.170
2.170
285/1
1.570
1.570
32/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
126
31 शकरसीग वल्द बुन्देलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
32 उदमसींग प्रतापसींग राजा राम उदयसींग पिस. भागीरथ सुन्दरबाई पुत्री भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी
33 देवी पूरन पिता मुलू ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी
34 रंधीरसींग वल्द खुमानसींग पता सा .देह भूमि स्वामी
35 शोभा बेवा सूर्यप्रकाश अजय उर्फ अनुज अभय उर्फ अभिनय पिस सूयप्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी 36 मोतीसीग पिता निर्भयसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
37 सुरेन्द्र दत्तक पुत्र हिम्तसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
38 नारायण सींग वल्द तांती पता सा.देह भूमि स्वामी
39 आकाश ना.वा. वल्द शिवराजसीग वली
1.580
1.580
भूमिस्वामी 32/2
33
0.900
0.900
भूमिस्वामी
1.010
1.010
भूमि स्वामी
117
130
1.360
1.360
भूमिस्वामी
0.010
0.010
भूमिस्वामी
307
1.400
1.400
312
भूमि स्वामी
0.890
0.890
313
भूमिस्वामी
0.260
0.260
314
भूमि स्वामी
0.890
0.890
316
भूमिस्वामी
0.020
0.020
337
भूमिस्वामी
0.890
0.890
34
भूमिस्वामी
1.040
1.040
118
भूमिस्वामी
128
1.160
1.160
भूमिस्वामी
0.030
0.030
भूमि स्वामी 305
0.280
0.280
311
भूमि स्वामी
1.460
315
1.460
भूमि स्वामी
0.200
0.200
333
भूमिस्वामी
0.210
0.210
334
भूमिस्वामी
0.030
336
0.030
भूमिस्वामी
1.080
1.080
35
भूमि स्वामी
1.550
81
1.550
भूमिस्वामी
0.010
0.010
224.
भूमिस्वामी
0.010
0.010
भूमिस्वामी 228/1
0.040
0.040
भूमि स्वामी 232/1
0.280
0.280
36
भूमि स्वामी
0.070
0.070
159
भूमिस्वामी
0.030
0.030
भूमिस्वामी 194
0.030
0.030
भूमि स्वामी 268/2
0.490
0.490
269
भूमिस्वामी
0.020
0.020
270
भूमि स्वामी
0.400
0.400
भूमिस्वामी 363/2
0.070
0.070
364/1
भूमि स्वामी
0.930
1.510
375
भूमिस्वामी
0.290
0.290
भूमिस्वामी 376
0.500
0.500
381
भूमिस्वामी
0.050
0.050
385
भूमि स्वामी
2.440
2.440
भूमि स्वामी 388/1
0.840
0.840
41/2
भूमि स्वामी
0.220
0.220
भूमिस्वामी 42/3
0.090
0.090
भूमिस्वामी 43/3
0.020
0.020
183
भूमि स्वामी
0.950
0.950
भूमिस्वामी 44/1
67
0.270
0.270
भूमिस्वामी
0.380
0.380
भूमिस्वामी 69/1
0.520
0.520
भूमिस्वामी 72/1/2
0.160
0.160
भूमि स्वामी 147/1
0.060
0.060
भूमिस्वामी 44/2 127
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
|नारायणसिह
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
40 रुद्र प्रकाश ना वा वल्द वली ओम प्रकाश पता सा. देह भूमि स्वामी
41 घनश्याम प्रसाद तुलसीराम पिस. सूरजप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
42 पचम सीग वल्द रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
43 सरदारसींग पिस. मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
44 राजेन्द्रसिंह वल्द रामेश्वर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी
45 प्रहलादसीग वल्द मोहनसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
46 चेनसीग वल्द रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
47
भूमिस्वामी
श्रीमति सेवाबाई पति प्रहलाद पता सा.देह भूमि स्वामी
48
भूमिस्वामी
मंदिर श्री हनुमानजी बांके मौजा देह मुह. जितेन्द्रकुमार पिता रामनारायण सा. देह प्रबंधक कलेक्टर महो. जिला सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
49 गिरजाबाई बेवा तांतीसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
50
भूमिस्वामी
पूरनसींग वल्द चंदनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.380
0.380
भूमिस्वामी 69/2
भूमिस्वामी
2/4
1.710
1.710
भूमिस्वामी 72/5
भूमिस्वामी
0.130
147/2 0.130
46
भूमिस्वामी
0.780
0.780
47
0.400
0.400
भूमिस्वामी
48
भूमिस्वामी
0.260
0.260
1.720
1.720
भूमिस्वामी
50
227
0.260
0.260
भूमिस्वामी
49
0.250
0.250
भूमिस्वामी
205
भूमिस्वामी
0.160
0.160
भूमिस्वामी
55
0.210
0.210
57
0.360
0.360
भूमि स्वामी
0.040
235
0.040
भूमिस्वामी
240
0.110
0.110
भूमिस्वामी
0.090
0.090
भूमिस्वामी 244/2
भूमिस्वामी
0.140
0.140
280/2
290
0.470
0.470
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 318
0.630 0.630
320
भूमिस्वामी
0.470
0.470
323
0.520
0.520
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
2.530
2.530
58/1
भूमि स्वामी
1.470
1.470
119/1
0:020
0.020
भूमिस्वामी 229/1
भूमि स्वामी
1.860
1.860
58/2
1.250
भूमिस्वामी 119/2 1.250
भूमिस्वामी
0.030
0.030
230/2
भूमिस्वामी 58/3 1.110
1.110
भूमिस्वामी
94
0.600
0.600
1.120
1.120
भूमि स्वामी 119/3
भूमि स्वामी
0.010
0.010
229/2
भूमिस्वामी
0.010
0.010
230/1
भूमि स्वामी
60
0.430
0.430
62
0.110
भूमि स्वामी
0.110
64
0.100
0.100
भूमिस्वामी
108
0.450
0.450
185
0.060
0.060
0.470
0.470
280/1
70
0.710
0.710
1.200
1.200
72/1/1
1.120
1.120
72/2
1.010
1.010
73/2
137
0.540
0.540 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
128
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
51
भूमि स्वामी
नंदलाल वल्द चंदसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
52
भूमिस्वामी
देवीसीग वल्द चन्दनसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
53
भूमिस्वामी
देवीसंठीग गनपतसींग नरेन्द्रसींग पिता सरदारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
54 सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग शान्तिबाई पुत्री जवाहरसिह उम्मेदसीग फूलसीग पि. भुगनसींग भगवानसीग पूरनसीग पि. गुलाबसीग शेरसींग राजेन्द्रसींग प्रानसींग पिस .रामेश्वर मुन्नीबाई गीताबाई बेनीबाई गुड्डी पुत्री रामेश्वर तुलसाबाई बेवा रामेश्वर प्रेमसींग माखनसींग पिस. महतापसींग मु. काशीबाई बेवा महतापसींग सूरजबाई बेवा खुमानसींग प्रतापसींग महेन्द्रसिंह चंदनसींग हरीसींग रंधीरसीग पिस. खुमानसींग हकमबाई ममताबाई पुत्री फूलसींग रामचरन महर्षिराज पिस.फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
55
भूमि स्वामी
दीपचंद वल्द मोतीलाल पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
56
भूमिस्वामी
श्रीमति ममता पति प्रकाश पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
57
भूमि स्वामी
०ठेग्याप्रसाद वल्द धरमलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
58
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
अभिषेक रविन्द्र अचला संयोगिता पिस. सनदकुमार साधना बेवा सनदकुमार राजंदेश विनोद चन्द्रकान्ता वंदना पुत्री देवेन्द्र कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
59
भूमि स्वामी
धीरजकुमार वल्द खुमानसिह पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
60 खूबसीग वल्द फूलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.120
0.120
286/2
1.610
1.610
73/3
0.070
0.070
77
0.030
0.030
258/4
0.120
0.120
286/4
0.040
287
0.040
1.610
1.610
73/4
0.030
0.030
258/3
0.340
0.340
282/2
0.130
0.130
284/2
0.120
0.120
286/1
1.220
1.220
78
0.190
0.190
89
2.520
2.520
122
0.140
0.140
80
0.420
0.420
82/2
1.720
1.720
87
0.660
0.660
132/1
1.870
83
1.870
0.020
0.020
256/2
0.020
0.020
257/2
0.280
0.280
84/1
0.100
0.100
138/1
0.030
0.030
306/1
0.400
0.400
310/4
0.100
0.100
88
1.990
1.990
91
0.210
120
0.210
2.090
2.090
131
0.030
0.030
188/2
0.010
0.010
199/2
1.830
1.830
285/2
0.570
0.570
90
2.270
2.270
121
0.010
0.010
228/2
0.040
0.040
232/2
0.410
0.410
95
0.420
0.420
96
0.020
0.029
219/1 129
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
61
भूमिस्वामी
काशीबाई बेवा महतापसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
62
भूमिस्वामी
प्रमोद कुमार वल्द मुलायमचंद जैन पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
63 प्रमोद कुमार वल्द मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
64 प्रशांतकुमार वल्द मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
65 मु. कस्तूरीबाई जोजे मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
66 विनीतकुमार वल्द मुलायमचंद पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
67
भूमि स्वामी
प्रतापसिह वल्द भागीरथ ठाकुर पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
68
भूमिस्वामी
नर्मदाप्रसाद वल्द दुर्गाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
69 हरि प्रसाद वल्दनर्मदाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
70 रूपसिंह वल्द चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
पूरनसींग वल्द चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी 71
भूमिस्वामी
72
भूमिस्वामी
धन्नालाल वल्द मोतीलाल पता सा .देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
73 राजाराम वल्द भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
74 सुधारानी पति मुन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
75
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
रूपसींग पूरनसींग पिस. चेतूबेनीबाई नन्नीबाई पूत्री चेतू हरीसींग वल्द रामचरणराजू वल्द हरीसींग
भूमिस्वामी
76 श्री हनुमानजी स्वामीमंदिर मुह. सूर्यप्रकाश वल्दविष्णुप्रसाद प्रब.कले. महो. सागर पता सा. देह भूमि स्वामी
A
0.830
0.830
105/1
0.070
186
0.070
0.070
0.070
200
0.080
0.080
234
0.070
0.070
236
0.160
0.160
241
0.270
0,270
279
0.080
0.080
289
0.800
0.800
109/2
2.400
2.400
111/2
1.260
1.260
112/1
0.800
0.800
109/3
1.900
1.900
0.800
0.800
111/3
1.260
1.260
112/2
0.150
0.150
112/3
1.260
1.260
112/4
2.250
2.250
123
0.160
0.160
141
0.030
0.030
190
0.010
0.010
191
0.550
0.550
300
0.810
0.810
124
0.680
0.680
125
0.480
0.480
126/1
0.480
0.480
126/2
2.800
2.800
132/2
0.030
0.030
198
0.480
0.480
126/3
0.480
0.480
126/4
1.600
1.600
127
0.150
0.150
142
0.010
0.010
192
0.220
0.220
129 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
130
भूमिस्वामी
77
भूमिस्वामी
अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
78
भूमिस्वामी
रामसीग पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
79 रामनरेश पिता फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
80
भूमिस्वामी
कमलरानी बेवा फूलसिंह राजकुमारी ऊषा पुत्री फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
81
भूमिस्वामी
कस्तूरीबाई पत्नि मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
82
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
नारायण सिंह देवीसींग नंदलाल पूरनसींग पिस.चंदनसिंह बुद्धा वल्द राईसे सुखलाल ग्याप्रसाद तुलसीराम पिस. धरमलाल लक्ष्मीबाई पुत्री धरमलाल श्यामलाल महतापसिंह महेन्द्रसिंह पिस. राम वल्द रामकली पुत्री रामबक्श मोतीबाई दशोदाबाई धन्नाबाई बेवा रामबक्स पता सा. खजुरिया भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
83 बहादुरसिंह वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
84
भूमिस्वामी
राजेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
85 सुरेन्द्रसिंहदत्तक पुत्र हिम्मतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
86
भूमिस्वामी
राजेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
87 प्रतापसिंह हीरासिंह रंधीरसिंह महेन्द्रसींग पिस. खुमान प्रेमबाई सुशीलाबाई पिता खुमान रघुराज गजेन्द्र साधना मोहिनी छोटीबाई पिता चंदनसींग लीलाबाई बेवा चंदनसींग तुलसाबाई बेवा रामेश्वर शेरसिंह राजेन्द्रसिंह मानसिंह वल्द राजेश्वर मन्नीबाई गीता बाई नंदीबाई गुड्डी बाई पुत्री रामेश्वर प्रहलाद सिंह सरदार सिंह पिता मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
88 अभिषेक बा. रविन्द्र ना.वा. वल्द वली सनत कुमार अंचला वालिग सयोक्ता ना वा पुत्री सनत कुमार साधना वेवा सनत कुमार पता सा.देह. भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
89 निरंजनसींग वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.300
143
0.300
0.610
373
1.210
0.210
0.210
145
0.610
293
0.610
1.670
326
1.670
4.000
4.000
332/1
2.620
2.620
148/1
0.200
0.200
148/2
0.090
0.090
162/2
0.150
0.150
163
0.530
206
0.530
0.020
0.020
213
152
0.150 0.150
0.190
0.190
155
0.060
0.060
153
0.010
0.010
193
0.810
0.810
366
0.380
377
0.380
0.260
0.260
154
0.760
0.760
210
0.500
281
0.500
0.690
157
0.690
0.380
0.380
209
0.110
0.110
160
0.300
0.300
161
0.500
0.500
162/1
1.000
167
1.000
0.170
0.170
187
0.340
0.340
189/2 131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमि स्वामी
90 पन्ना पप्पू माखन वल्दहरलाल प्रेमबाई बेवा हरलाल शम्मोबाई देवकाबाई गुड्डीबाई पुत्री हरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
91
भूमिस्वामी
सियाबाई पत्नि प्रेमनारायण सा.झिला गुलाबबाई पत्नि रामनारायण पता सा. गंभीरिया भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
कल्यान वल्द पुत्री पता सा.चौकी भूमि स्वामी 92
भूमिस्वामी
93 रविशंकर कमलेश अखिलेश सावित्री नेत्राबाई शांतिबाई पिस. जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
94
भूमिस्वामी
कमलेश पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
95 गोपालसिंह वल्द निर्भयसिंह भुजबलसिंह वल्द नन्हेंसिंह सुरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह रामेन्द्रसिंह निरंजनसिंह जाहरसिंह बहादुरसिंह दुर्गसिंह प्रेमनारायण रामनरेश राकेश पिता फूलसींग कमलरानी बेवा फूलसींग रामकुमारी ऊषा पुत्री फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी
96
भूमि स्वामी
राजेन्द्रसिंह जवाहरसिंहपिस. फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
97
भूमि स्वामी
ओमप्रकाश पिता रामनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
98 सरदारसिंह प्रहलादसिंहपिस.मोहनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
99 खूबसींग रामसींग हकमसींग पिता फूलसींग शांतिबाई बेवा फूलसींग हीराबाई हकमबाई पुत्री फूलसींग रोहित पिता भारतसिंह मिथलेश बेवा भारतसिंह रितु रुबी निकीता पुत्री भारत प्रेमबाई बेवा उमेद गुलाब रामेश्वर पिता अमानसींग मदनसींग खेतसींग पिता रघुनाथसींग पानबाई पुत्री भगुन्तसिंह पता
भूमि स्वामी
100
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
सा देह भमि स्वामी रामकिशन पिता गोरा दयाशंकर नीरज पिता. बल्लूराम कल्पना प्रभाबाई नोनी बाई तुलसा पानबाई पुत्री बल्लूराम मालतीबाई वेवा
भूमिस्वामी
101 नंनीबाई पत्नि मूलचंद प्रवेश विनोद पिस. खुमान नंनीबाई पत्नि खुमान सावित्रीबाई बेवा मोहनलाल मोती कल्यान प्रकाश पिस. मोहनलाल कस्तूरीबाई मीराबाई मुन्नीबाई पुत्री मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
102 सोहनलाल वल्द मूलचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
103
भूमिस्वामी
प्रेमबाई जोजे किशनसींग लुहार पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
104 ऊधमसिंह इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह कल्यान रमेश ओमकार रामाधार राघवेन्द्र पिता भगवानसींग सुनीता अनीता पुत्री भगवानसींग शेरसींग राजेनद्रसींग पितारामेश्वरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.040
0.040
195
0.020
0.020
196
0.050
211
0.050 ,
0.010
197
0.010
0.030
0.030
204/1
0.030
0.030
204/2
1.520
1.520
328/2
0.060
0.060
214
0.040
218
0.040
0.020
220
0.020
246
0.030
0.030
0.010
0.010
222
0.010
223
0.010
0.050
0.050
225
0.530
0.530
303
0.180
0.180
346
0.040
0.040
226/1
0.010
0.010
226/2
0.010
0.010
226/3
0.180
0.180
302/2
0.090
0.090
304/3
0.120
0.120
231 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
132
भूमिस्वामी
105 देवीसिंह मोहनसिंह पि. सरदारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी
106 नारायणसिंह वल्द प्रहलाद पता सा.देह भूमि स्वामी
107 मुलायमचंद वल्द बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
108 जितेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार पिता रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
109 जीवन पिता गजराज कमलाबाईद्रोपतीबाई पुत्री पंचा पता सा. देह भूमि स्वामी
110 रामस्वरूप वल्द मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी
111 नन्नाबाई बेवा जवाहरशांतिबाई पुत्री जवाहरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी
112 अनुज कुमार पिता सूर्यप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
113 मंगू मुन्ना पिता दौलत गुड्डीबाई कल्लोबाई पुत्री दौलत पता सा.देह भूमि स्वामी श्याम वल्द आलम पता सा.देह भूमि स्वामी 114
115 परसराम श्रीबाई शीलाबाई पिस. घासीराम प्रदीप जयदीप नाबा. पिस . गनेश बली व खुद मां कविता बेवा गनेश हरपा धनसींग पिस. बुद्धा भुग्गाबाई पुत्री बुद्धा हरीनारायण रामशंकर पिता तुलसीराम शशी पुत्री तुलसीराम भागवती बेवा तुलसीराम पता सा .देह भूमि स्वामी
116 शंकरलाल रामप्रसाद रमेश देवी पिस.हीरा छोटेलाल निरपत अशोक महेश सुरेश बल्ले पिस. हरीराम चिरोजीबाई पूत्री हरीरामकैलाश संतोष पिता मुल्ले हरिबाई पुत्री मुल्ले पोथीबाई पुत्री छिमाधर प्रभाबाई गुड्डीबाई पुत्री प्यारेलाल सूरजबाई बेबा प्यारेलाल दीपक जोगेश पिता गोपाल लक्ष्मी बेवा गोपाल दीपाली पुत्री गोपाल विजय प्रमेश संतराम पिता आशाराम सियाबाई बेवा आशाराम संपना पुत्री आशाराम पता सा. देह भूमि स्वामी
जितेन्द्रकुमार वल्द रामनारायण पता स्प.देह 117
0.340
0.340
237
0.330
0.330
239
भूमि स्वामी
0.310
238
0.310
भूमिस्वामी
0.040
0.040
245
भूमिस्वामी
0.190
0.190
भूमिस्वामी 272/1
0.380
0.380
344
भूमिस्वामी
0.350
0.350
355
भूमिस्वामी
0.860
0.860
357
भूमि स्वामी
0.680
0.680
361
भूमि स्वामी
0.020
0.020
247/2
भूमि स्वामी
0.020
0.020
262
भूमिस्वामी
0.020
266
0.020
भूमिस्वामी
0.260
0.260
267
भूमि स्वामी
0.030
0.030
267/392
भूमिस्वामी
0.030
0.030
268/1
भूमिस्वामी
1.280
1.280
348
भूमिस्वामी
0.400
0.400
भूमिस्वामी 363/1
0.270
0.270
383/1
भूमिस्वामी
1.000
389
1.000
भूमि स्वामी
0.030
0.030
249
भूमिस्वामी
0.040
250
0.040
भूमिस्वामी
0.040
0.040
252
भूमि स्वामी
0.030
0.030
258/2
भूमिस्वामी
0.170
0.170
भूमिस्वामी 317/4
1.050
1.050
259/1
भूमिस्वामी
1.050
1.050
259/2
भूमिस्वामी
0.040
0.040
260
भूमिस्वामी
0.050
0.050
264
भूमि स्वामी
0.020
265
0.020
भूमि रवामी 133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
118 जनपद विकास खंड राहतगढ़प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी
119 हरिओम वल्द ऋषिराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
120
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
प्रिंस वल्द महेन्द्र कुमार माया वेवा महेन्द्र रचना राखी पुत्री महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
121
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
रामिल अनशुल स्नेहा ना वा पिस बालाप्रसाद वली व खुद मां राधारानी बेवा बालाप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
122
भूमि स्वामी
अभिनय वल्द सूर्य प्रकाश पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
123
भूमिस्वामी
तुलसीराम वल्द धरमलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
124 श्रीदेव जानकी रमनजी मंदिर बांक मौजा प्रसाद, प्रब. कले. महो.सागर मु.सूर्यप्रकाश वल्दविष्णु पता सा. देह भूमि स्वामी
125 श्रीमंदिर श्री रामलाल जीमुह. सूर्यप्रकाश वल्द विष्णुप्रसाद बांके देह पता सा .देह भूमि स्वामी 126 रविशंकर पिता जगत्राथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
127 भोगीराम वल्द सुखलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
128 विनयसिंह पिता ऋषिराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
रोहित पिता भारतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी 129
130 मिथलेश कुमारी पत्नि भारतसिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
131 संध्यारानी पत्नि रविशंकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
132 चन्द्रा बाई पति मुलायमचंद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी
133 रिषभकुमार वल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी
2.840
2.840
362
0.210
0.210
271
0.710
0.710
296
0.190
0.190
298/394
0.300
0.300
343
0.150
0.150
352
0.730
0.730
353
0.180
0.180
302/1
0.190
0.190
304/2
0.190
0.190
304/4
0.070
0.070
365/1
0.180
0.180
304/1
1.200
1.200
317/3
0.440
0.440
374
0.010
0.010
308/1
0.200
0.200
310/1
0.530
0.530
310/5
0.240
0.240
317/5
0.470
0.470
324
भूमिस्वामी
2.350
2.350
327
भूमिस्वामी
0.750
0.750
328/1
भूमिस्वामी
0.320
0.320
347
भूमिस्वामी
1.360
1.360
329/1
भूमिस्वामी
0.800
0.800
329/3
भूमिस्वामी
1.740
1.740
332/2
भूमि स्वामी
2.800
2.800
332/3
भूमि स्वामी
0.720
0.720
341
भूमि स्वामी
0.560
0.560
345
भूमिस्वामी
0.450
0.450
356
भूमिस्वामी
0.820
0.820
351
भूमिस्वामी
0.200
0.200
354
भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
134
0.020
0.020
भूमिस्वामी 364/2
134 महेन्द्रकुमार वल्द लालचंद पता सा .देह भूमि स्वामी
0.120
0.120
भूमिस्वामी 383/2
135
0.150
0.150
383/3
भूमिस्वामी
प्रभा पुत्री द्वारका प्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.150
0.150
भूमिस्वामी 384/3
0.780
0.780
386
भूमिस्वामी
0.300
0.300
384/1
भूमिस्वामी
1.530
1.530
391
भूमिस्वामी
136 राजेन्द्र कुमार वल्द रामनारायण पता सा .देह भूमि स्वामी
0.150
0.150
भूमिस्वामी 384/2
137 गनेशप्रसाद वल्द मोहनलाल पता सा. देह गनेशप्रसाद वल्द मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
2.000
2.000
388/2
भूमि स्वामी
138 श्रीमति शोभा देवी पत्नि सूर्यप्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी
242.870
244.740
438
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
135 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 90- अ-82 वर्ष 2018-19- मौजा छिन्दी
बैतूल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत. यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर / ग्राम
2
3 1
छिन्दी मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
अ.क.
खसरा नंबर
रकबा हे० में अर्जित रकबा हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5
6
17.096
छिन्दी लघु जलाशय
2
अनुसूची
भूमि स्वामी का नाम
अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
1
2
3 1
0.270 164/2
0.128 164/3
0.420 171/2
2
1.153 529/2
171/1
0.421
1.153 529/1
4
5
0.270
सुभाष वल्द हरिकृष्णा वल्द डबल सा देह 0.128
0.198
0.239
नान्हु बे. जियालाल पंखुडीया मुंननी जुरसो पि. जियालाल उत्रो बे . बिकट प्रभू छोटे प्रहलाद मुत्री व. बिकट सरस्वती मुनी पि. बिकट जाति रघुवंशी पता निवास गांम भूमि स्वामी 0.199
0.239 136
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
3
172/1
0.322 4
0.322
172/2
165
0.543
167
0.283 5
174
0.806
531
0.178
534
0.275 6
161
2.185 7
0.555
160/1
8
0.069
160/2
9
159
0.243 10
158.
0.397 11
1.007
155
12
0.603
156/1
13
0.461
156/2
14
162
0.514 0.191 मुन्नी बाई अंजनसिंह रघुवंशी
0.191 बत्ता बाई पिता अजनसिंह रघुवंशी सा. देह 0.543
रामकिशोर हरिकृष्णा पिता झब्बल सा. देह 0.283
0.425
0.178
0.275
1.578
सिदटी रघु गुरुदयाल वल्द प्रेम अनिता अनरूपा पिता प्रेम उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह इमरत बेवा प्रेम कंचनिया पिता छोटे फुला कंचनिया पिता छोटे सा० देह
0.555
गुलजार व. ज्ञानी सा० देह
0.069
लालसिंह उर्फ उपेनद्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह सा० देह.
0.243
गुलजारसिंह व. ज्ञानीसिंह रघुवंशी सा० देह 0.397
राजेन्द्रसिंह बिन्द्रसिंह व. गलजारसिंह सा० देह.
0.453
धनपाल मनु व. सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल बिल्लो बेवा सोमलाल सा० देह रामदयाल धनपाल मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे ० सोमलाल धनलाल बेवा भदू तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह
0.130
चरणलाल वल्द धनलाल सा. देह
0.154
सुखनन्दन व. उमकी सा०देह
0.514
सिटटीसिंह रग्धुसिंह गुरूदयाल व. प्रेमसिंह इम्रत बेवा प्रेमसिह अनिता अनरूपा पिता 137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.405
166
0.178
170
15
0.372
532
1.214
168
16
0.405
169
17
1.344
538
18
4.917
539
19
0.263
540
0.570
530/2
20
0.902
535
0.417
536
21
0.297 22
542/1
0.364
163
23
0.611
173
0.128 24
164/1
प्रेमसिह सा० देह.
0.405
कल्लूव. झब्बलसा ०देह.
0.178
0.372
रामसिंग व . माखनसिंह सा० देह
1.214
0.405
रतनिया बेवा हिकमत प्रेम व. छोटे फुला कचनिया पिता छोटे सा०देह
1.255
रामसिंह व. रघुबिर देवकन्या, राजकन्या, रंजना मंजु पिता रघुबीर कल्लू रामकिशोर हरि कष्णा व. झब्बलसिह गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल रघुवंशी सा० देह.
2.073
0.024
हरिकष्णा व. झब्बल गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल सा० देह सिटटी रग्धु गुरूदयाल व. प्रेम इमरत बेवा प्रेम अबला पिता हिकमत सा० देह अनित अनरूपा पि. प्रेम 0.570
रामकिशन व. माखन रघुवंशी सा०देह
0.902
0.417
नन्हु व. जियालाल प्रभुछोटे प्रहलाद मन्नु व. विकट सरस्वती मुन्नी पिंता विकट धन्ना बेवा रघुवीर भूमि स्वामी देवकी रंजू मंचू मुन्नी पि. रघुवीर दिपवती बे. रघुवीर सा०देह
0.023
मुन्ना व. लखन रघुवंशी सा०देह.
0.364
प्रेम व. छोटे सा०देह.
0.389
0.128
नानहु व. जियालाल पखुडिया मुननी जुस्सी पिता जियालाल उन्नो बेवा बिकट प्रभु छोटे प्रहलाद व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
138
बिकटलाल सा०देह
542/2
0.298
0.022 महादेव व. लखन, रघुवंशी सा.देह
25
530/1
0.571
0.571
0.142
156/3
0.142 फुलवन्ती जौ. इन्द्रे सिंह रघुवंशी सा० देह 26
156/4
0.142
0.142
522
0.636
0.024
अबला पिता हिकमत सा. देह
27
527
0.607
0.024
43
27.091
17.096
महायोग
(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
बैतूल , दिनांक 12 दिसम्बर 2018 क्रमांक 91 - अ-82 वर्ष 2017-18- मौजा हिवरा-14491
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची-1
नगर/ ग्राम अर्जित रकबा हे.
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन,
6
5
2
3
1
हिवरा
12.335
छिन्दी लघु जलाशय मुलताई
बैतूल (म०प्र० )
अनुसूची
2
अ.क.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
खसरा नंबर
रकबा हे० में
5
4
2
1
3
0.300
1
10.469
1.473
1.473
294
1
1.926
2.351
296
धनपालसिंह वल्द सोमलालसिंह इन्द्रेयसिंह वल्द धनपाल , राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेश हरिशंकर गोपाल वल्द रामदयाल सोनम ना.बा.वली मां राधेश्याम तन्ली बेवा रामदयाल रघुवंशी सा
2
0.223
बोन्द्रया वल्द किसन पता सा. देह
1.214
292/1
3
1.068
0.130
292/2
मदन उर्फ फकीर गन्नू व किसन सा.देह 4
रामभरोसे वल्द जसवन्त पंवार सा. देह 0.524
0.032
3/1
5
0.089
1.214
291/1
तुलसी जौ. कृष्णा पंवार सा.देह
6
चन्द्रकिशोर वल्द कमलकिशोर पंवार सा. देह
0.202
4.046
291/3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
140
7
1.280
297/1
8
1.213
297/2
9
2.549
299
0.700
300/3
10
0.780
300/5
11
2.262
307/2
0.406
300/4
12
0.780
300/6
13
0.061
2
32.39 1.280 लालसिंह वल्द ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी 1.213 गुलजारसिंह ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी 1.028
ढोडी बेवा अल्पू भोजू अभिराम, बाकेलाल वल्द अल्पूरेखा पिता अल्पू सरस्वती सुमरती बिलसी वल्द झबली श्यामवती पिता ढीमर सा.देह 0.350
0.780
नान्ही बेवा मोहनलाल लखन प्रीतम अंजू फुन्टू वल्द मोहनलाल बिरबती पिता मोहनलाल जाति मेहरा सा.देह
2.062
शिवपाल वल्द फुस्या सा. देह ग्राम नौकर कोटवार
0.406 किसन, रतन वल्द छेदी, चती, सुकलो कचरा पिता छेदी मिट्ठन जौ. रतन महेरा सा. देह 0.780
0.061
सा.देह रामदीन, रामराव, मल्लू वल्द गुलाब तुलसीया पिता तुला सुरतलाल वल्द राधेलाल कृष्णा , रामकिशोर वल्द राधेलाल माहो बेवा राधेलाल महायोग
12.335
(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्रमांक 8678
राजगढ़ , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पिपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, चौंसला, टोड़री के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम पीपल्या
स.क.
भू-स्वामित्वधारी का नाम
2
1
1 रामा पिता भेरू अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
2 बीरमसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
3 भेरूसिंह पिता रोड जी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
4 प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
5 मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
6 कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
7 मोतीलाल, किशनलाल, बद्रीलाल , सरदारबाई, दरियावबाई पिता दोला मु. भूलाबाई बेवा दोला जाति दांगी नि ग्राम भू- स्वामी
योगः-
8 बालूसिह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
प्रभावित भूमि सर्वे नंबर कुल रकबा
4
5
3
2.656
2.656
1/5/1
2.656
2.656
1
1.012
1.012
3/4
1.012
1.012
1
0.338
0.338
320/1
0.338
0.338
1
0.231
0.231
320/2
0.231
0.231
1
0.200
0.579
316/1/1
0.200
0.579
1
0.200
0.579
316/1/2
0.200
0.579
1
0.316
313
1.303
0.316
1.303
1
0.359
0.359
316/1/3
0.359
0.359
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
142
स.क.
भू-स्वामित्वधारी का नाम
2
1
9 प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
10 बालू पिता प्रभू अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
11 बंशी पिता पन्ना अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
12 घनश्याम पिता प्रभू, सोरमबाई पति घनश्याम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
13 भंवरलाल पिता गोपी, सोरम पति भंवरलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
14 अमृतीबाई पति मांगीलाल भगवती मनीषा, भैयालाल ना.बा पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
15 बीरम पिता बापू रेखाबाई पति बीरम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
16 प्यारजी पिता गुलाबजी, सरदार बाई बेवा गुलाबजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
17 शिवसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
18 कालूसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
19 मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
20 भंवरीर्बाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी
योगः-
सर्वे नंबर
प्रभावित भूमि कुल रकबा
3
4
5
0.092
0.092
319/1
0.092 1
0.092
0.500
0.500
321/1/2
1
0.500
0.500
0.500
0.500 321/2
1
0.500
0.500
0.500
0.250 321/3
0.500
0.250 1
0.500
0.250 321/4
0.250 1
0.500
0.500
0.100 321/5
1
0.500
0.100
0.500
0.500
321/11
1
0.500
0.500
0.350
0.060 332/1/1
0.060 1
0.350
0.212
1.012
335/8
1
1.012
0.212
0.775
0.775 3/11
1
0.775
0.775
0.775
0.775
3/12
1
0.775
0.775
0.775
0.775 3/13
1
0.775 0.775 143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
स.क.
भू-स्वामित्वधारी का नाम
2
1
21 बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
22 हजारी पिता गोपी अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
23 भंवरीर्बाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
24 धूलजी पिता हीरालाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
25 प्रभू पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
26 रतन पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी
योगः-
27 पूरा पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी
योगः-
28 प्रेम पिता पन्ना अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी
योगः-
29 मांगीलाल , कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
30 प्रेमसिंह पिता पन्नालाल , पारीबाई , बेवा पन्नालाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
31 भंवरीया पिता देवा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
32 भंवरीया, कमलाबाई, रेशमबाई, सोरमबाई पिता देवीलाल, गुलाब बाई बेवा देवीलाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
33 बापूलाल पिता देवीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
सर्वे नंबर
कुल रकबा प्रभावित भूमि 3
4
5
0.775
0.775
3/14
1
0.775
0.775
0.522
0.522
3/15/1
0.522
0.522
1
0.253
0.253
3/15/2
1
0.253
0.253
0.684
0.684
3/16
0.684
0.684
1
0.700
0.700
3/17
0.337
0.114
3/5/1/1
2
1.037
0.814
0.700
0.700
3/18
1
0.700
0.700
0.600
0.600
3/19
1
0.600
0.600
0.785
0.785
3/20
1
0.785
0.785
0.400
0.400
3/21
0.400
0.400
1
0.385
0.385
3/22
1
0.385
0.385
0.775
0.775
3/23
1
0.775
0.775
0.775
0.775
3/24
1
0.775
0.775
0775
3/25
0.775
1
0.775
0.775 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
144
स.क.
भू-स्वामित्वधारी का नाम
2
1
34 कालू पिता गंगाराम, घीसाबाई, अनोखबाई होकमबाई पिता गंगाराम गंगाबाई बेवा गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
35 कंवरलाल, अमरसिंह पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
36 गोपी पिता हीरा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
37 कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी
योगः-
38 मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया नि.ग्राम भमि स्वगी
योगः-
39 कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी
योगः-
40 बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योगः-
41 बीरमसिंह पिता नाथू जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
42 बीरमसिह ,करणसिंह ,सुल्तानसिंह पिता नाथूलाल गंगाबाई ,रतनबाई,छीताबाई पिता नाथूलाल जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
43 रामलाल पिता भेरू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
44 प्रभूलाल पिता देबीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
महायोग:-
सर्वे नंबर
प्रभावित भूमि कुल रकबा
3
4
5
0.759
0.759
1/6/2
1
0.759
0.759
0.253
0.253
1/1/2
0.253
1
0.253
0.506
0.506
1/1/3
1
0.506
0.506
0.152
0.380
315/1
1
0.380
0.152
0.530
0.530
0.530
0.530
1
0.310
0.310
314/1
1
0.310
0.310
0.310
0.310
314/2
1
0.310
0.310
0.394
0.146
3/2/1
1
0.394
0.146
0.365
0.329
3/2/2
0.365
1
0.329
0.337
0.337
3/5/1/2
1
0.337
0.337
1.012
0.063
3/8
1
1.012
0.063
45
27.458
22.039
00 145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
स.क.
भू-स्वामित्वधारी का नाम 1
2
1 जगन्नाथ पिता मदन अनुसूचित जाति नि. गाम भूमि स्वामी
योगः-
2 जसवनतसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
3 रतनसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
4 कृष्णपालसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
5 कन्हैयालाल पिता मदन अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
6 प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
7 महेन्द्रपालसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत पता नि.राजगढ़ भूमि स्वामी
योगः-
8 प्रहलादसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भुमि स्वामी
योगः-
9 विजयसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भुमिस्वामी
योगः-
10 कृष्णाकुंवर पति चित्रभानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भुमि स्वामी
योगः-
महायोग:-
स.क.
भू-स्वामित्वधारी का नाम 1
2
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम टोडरी
1 मांगीलाल पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
महायोग:-
योजना का महायोग:-
सर्वेनंबर
कुल रकबा प्रभावित भूमि
3
4
5
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम चौंसला
0.050
0.050
85/4/1/1
1
0.050
0.050
1.138
0.228
85/1/1
1
1.138
0.228
0.189
0.189
85/1/2
1
0.189
0.189
0.190
0.190
85/1/3
1
0.190
0.190
0.064
0.064
85/4/2/1
1
0.064
0.064
0.159
0.159
88/1/1
1
0.159
0.159
0.132
0.132
88/2/1
1
0.132
0.132
0.232
0.232
90/1/2/1
0.232
1
0.232
0.380
0.380
90/1/3/1
1
0.380
0.380
0.341
0.341
90/2/1
0.341
1
0.341
2.875
10
1.965
सर्वे नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
3
4
5
0.150
0.500
131/2
0.500
0.150
1
0.500
0.150
1
56
30.833
24.154
भूमि के नक्ण (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ तहसील
सकता है । राजगढ जिल्ला राजगड के कायालय में किया जा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
146
कमांक / 8896 / भू- अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके सलग्न अनुसूची के खान (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 19 /1-82/ 2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में व्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में शेष प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम कचनारिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमिअर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-(1)
ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की शेष प्रभावित भूमि
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
विवरण
क.
3 .
2
1
2.573
1. ग्राम कचनारिया ( निजी भूमि)
अनुसूची (2)
रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियाजना निर्माण में शेष प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी
भमि का विवरण
प्रभावित रकबा
सर्वे नं. कुल भूमि रकबा
क्र. नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम
5
4
3
2
1
ग्राम कचनारीया
सर्वे नं. कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा नाम कृषक, पिता का नाग जाति ग्राम
0.051
0.051
623
दशरथ पिता रामा जाति दागी नि ग्रा
1
0.051
0.051
1
योगः
0.350
0.480
972
2
0.044
0.544
1241
भंवरी बाई पुत्री हीरालाल, सोदर बाई बैवा हीरालाल जाति खात
0.099
0.278
1242
0.600
1.683
1245
1.093
2.985
4
योग
0.042
0.042
1233/2
3
0.076
0.076
1234/2
महेश पिता दीशालाल शालियाई बेवा धीसालाल विक्रम गिरिराज दि ॥ लक्ष्मीनारायण जाति खाती नि ग्रा
0.080
0.097
1246/2 147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.198
0.215.
3
योगः-
0.042
0.042
1233/3
4
0.076
0.076
1234/3
कैलाश राधेश्याम सुखराम रामबाबू पिता उमराव सिंह समरथबाई बंवा उमराव सिंह जाति खाती नि ग्रा
0.097
0.097
1246/1
0.215
0.215
3
योगः-
0.044
0.164
1235/1
5 सुखराम पिः॥ ईशर लाल जाति खाती नि ग्रा
0.075
0.206
1239/1
0.177
0.177
1240/1
0.173
0.379
1282
0.469
0.926
4
योगः-
0.044
0.240
1235/2
अर्नाखीलाल सीताराम पिता हरिप्रसाद जाति खाती नि ग्रा
6
0.205
0.414
1239/2
0.284
0.354
1240/2
0.533
1.008
3
0.620 0.014
56/1
7 राजेश साहू पिता शिवनारायण जाति तेली नि. ग्रा.भू.
0.014
0.620
1
योगः-
2.573
6.020
किता-22
योगः -
भूमि नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
148
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 क्रमांक 2361 - भू-अर्जन-17
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम कमाक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम कमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक हैं ।
//अनुसूची//
बिच्छाखेडी
1. ग्राम का नाम :-
सतवास
2. तहसील :-
देवास
3. जिला :-
01
4. कुल प्रस्ताव -
सर्वे क्रं.
क्र.
कृषक का नाम
संपत्तिका विवरण
अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा
कुल प्रस्तावित मूल्य
4
3
1
38080
0.028
120
श्रीमती लक्ष्मीबाई पति चतुर्भुज देशवाली
2 कृषि भूमि
01
कुल सर्वे नंबर- 01 कुल प्रस्ताव- 01
दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बिच्छाखेडी की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में भूमि कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
श्रीकान्त पाण्डेय , कलेक्टर.
149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
न्यायालय,, कलेक्टर, ( नजूल ) , जिला- सीधी मध्यप्रदेश (पीठासीन अधिकारी दिलीप , आए.ए.एस. , कलेक्टर, जिला सीधी )
प्र. क्र. 0001-अ-20( 1) 2018-2019 आवेदन क्रमांक- 0115 - आर.सी.एम.एस.
२३ प्रकरण क्रमांक / 0001 /अ -20(1 )/2018-2019 आवेदन क्रमांक / 0115 / आर.सी.एम.एस .
मध्यप्रदेश शासन
द्वारा- नजूल अधिकारी जिला सीधी (म०प्र०). आवेदक ।
बनाम
1. मोहन लाल सेन तनय बाबादीन सेन निवासी ग्राम चुरहट
2. अब्दुल गफ्फार तनय जहूर मोहम्मद निवासी ग्राम चुरहट
3. हारून रसीद तनय अब्दुल मुमताज निवासी ग्राम चुरहट
4. रामस्वयम्बर तनय मोलइया सोनार, निवासी ग्राम दादर तहसील चुरहट जिला सीधी (म०प्र०).. आपत्तिकर्ता ।
आदेश
(दिनांक 01 अक्टूबर , 2018 को पारित)
सीधी जिला अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सीधी एवं नगर पंचायत चुरहट/रामपुर नैकिन/ मझौली की शासकीय भूमियों को नजूल भूमि घोषित किये जाने के लिये प्रत्येक भूमि खसरा नम्बर एवं रकबा सहित ग्राम वार सूची प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 2. उपरोक्त विवरण प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 50,51,52,53 ,/कले० /नजूल/2018 सीधी दिनांक 24.04.2018 को इश्तहार का प्रकाशन कराया जाकर दिनांक 03. 05.2018 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी ।
3. (1) आपत्तिकर्ता मोहनलाल सेन के द्वारा इस आशय की आपत्ति पेश की गई कि ग्राम राजघाट की भूमि पुराना खसरा क्रमांक 6 रकबा 8.37 एकड़, 8 रकबा 2.95 एकड़, 9 रकबा 0.45 एकड़ मेरे परदादा स्व ० रामप्रसाद नाई के नाम तत्कालीन इलाकेदार द्वारा रैयत पट्टा प्रदान किया गया था । अधिकार अभिलेख आराजी नम्बर 10, 12 व 13 निर्मित किये गये हैं जिनसे हाल बन्दोबस्त के समय नवीन नम्बर 7 रकबा 3.30 हे० तैयार किया गया है शेष रकबा मध्यप्रदेश शासन घोषित कर दिया गया । मेरे द्वारा नक्शा एवं खसरा सुधार हेतु आवेदन दिया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये निरस्त कर कर दिया गया था तथा प्रकरण माननीय न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया था जिसे भी निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील मेरे द्वारा अपर आयुक्त रीवा लिंक कोर्ट सीधी के समक्ष अपील की गयी है जा विचाराधीन है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
150
(2) आपत्तिकर्ता अब्दुल गफ्फार, हारून रसीद द्वारा इस आशय की आपत्ति पेश की गयी है कि ग्राम गुलबासपुर की उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 170 , 172, 174, 175 के मध्य में शासकीय भूमि नम्बर 171 , 173 हैं, जिसमें हमेशा से हमारा कब्जा रहा है ।
(3) आपत्तिकर्ता रामस्वयम्बर सोनार द्वारा इस आशय की आपत्ति की गयी कि ग्राम दादर की भूमि क्रमांक 150/2 रकबा 0.92 हे० पुराना नम्बर 124 का रकबा 2.73 एकड़ इलाके की भूमि थी । अंश रकबा 2.30 एकड़ प्रार्थी के बाबा ददनी सोनार का कब्जा दखल व अकार अभिलेख में खसरा नम्बर 106 तैयार किया गया व हाल बन्दोबस्त में नया नम्बर 150 रकबा 2.95 हे० तैयार किया गया एवं शासकीय दर्ज किया गया । अंश रकबा 2.00 हे० ग्रामीण विकास विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के नाम कर दिया गया । बन्दोबस्त त्रुटि का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी चुरहट में प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया है जिसकी अपील कमिश्नर न्यायालय में की गयी है जो लंबित है ।
4. आपत्तिकर्ता गण को दिनांक 04.06.2018 को समक्ष में सुना गया । आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति में अंकित भूमियों के सम्बन्ध में किसी वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण * के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि आपत्ति में अंकित भूमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के लिये वरिष्ठ न्यायालय से स्थगित किया गया है । चूँकि उपरोक्त भूमियाँ भू-अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज हैं । आपत्तिकर्तागण में से किसी के द्वारा चाहे जाने पर भी स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया । वाद विचार प्राप्त उक्त भूमियों शासकीय होने से आपत्तियों को निरस्त किया जाता है । उपरोक्त आपत्तिकर्तागण के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गई है ।
5. अतएव राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार, क्रमांक-1 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2018 को जारी इश्तहार के अनुसार नगर पालिका परिषद सीधी के ग्राम जमोड़ी खुर्द की कुल 34 किता, ग्राम सीधी खुर्द की कुल 46 किता, ग्राम अधियार खोह कि कुल 06 किता, नगर पंचायत रामपुर नैकिन के ग्राम बेलकेशरी की कुल 82 किता, ग्राम मुर्तला कोठार की कुल 39 किता, ग्राम मुर्तला पवाई की कुल 50 किता, ग्राम कोदईडॉड़ की कुल 41 किता, ग्राम रामपुर की कुल 16 किता, ग्राम बिहरिया टोल की कुल 03 किता, ग्राम रायखोर की कुल 30 किता, नगर पंचायत मझौली के ग्राम डांगी की कुल 19 किता, ग्राम चुवाही की कुल 138 किता, ग्राम भैसवाही की कुल 36 किता, ग्राम मझौली की कुल 71 किता, ग्राम कोटमा की कुल 10 किलः एवं नगर पंचायत चुरहट के ग्राम गुलबासपुर की कुल 13 किला, ग्राम राजघन्त की 151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कुल 03 किता, ग्राम दादर की कुल 16 किता, ग्राम बरहाई की कुल 22 किता, ग्राम रामनगर की कुल 02 किता, ग्राम रमकुड़वा की कुल 30 किता, ग्राम भटहा की कुल 22 किता, ग्राम उमरिया की कुल 15 किता, ग्राम नकबेल की कुल 63 किता शासकीय भूमियों जिसका विवरण निम्नानुसार है, को नजूल घोषित किया जाता हैः-
तहसील मझौली
रकवा
खसरा
ग्राम का नाम
कमांक
0.01
38/2
1
डांगी
0.02
46/2
2
0.01
47/2
3
0.01
73/2
4
0.01
82/2
5
0.16
238
6
0.50
330
7
0.73
332
8
0.12
517
9
0.20
519/2
10
0.65
5
01. चुवाही
0.008
21/3
02
0.34
23/1
03
0.101
25
04
0.338
38
05
0.243
39
06
0.466
46
07
0.362
48/1
08
0.129
51
09
1.051
58/4
10
0.607
62
11..
8:59
66/1
12
1.235
67/1
13
0-405
157/1
14
0-206
159/1
15
0-016
160/1
16
0-073 17
161/1
1-462
166/1
18
0-259
168/1
19
0-021
179/2
20
0-194
188
21
0-640
194/1
22
0-271
195
23
1-728
196
24 चुवाही...
रकवा
खसरा
कमांक ग्राम का नाम
0.467
521
11
डांगी
14261
523
12
0-88
524
13
0-50
525
14
0.59
527
15
1.25
531
16
1.57
536/1/1
17
0.35
540
18
0.69
542
19
कुल किता उन्नीस
0.173
579
55 चुवाही..
0.093
583
56
0.125
603
57
0.364
623
58
0.197
658
59
0-081
703
60
0.097
783
61
0.214
788
62
0-077
804
63 चुवाही
0.008
833/9
64
0.006
835/2
65
0.006
839/6
66
0.101
844
67
0.016
845/2
68
0.012
846/2
69
0.307
497
70
0.006
502/2
71
0.006
503/2
72
0.008
504/2
73
0.02
507/2
74
0.012
509/2
75
0.02
509/3
76
0.02
510/2
77
1-878
513
78 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
152
0-401 25
197/1
चुवाही,
0.097
226
26
0.692
231
27
0.263
251
28
0.138
257
29
0.024
259
30
0.757
270/2
31
0.073
338
32
0.032
340
33
0.121
351
34
0-081
358
35
0.036
387
36
0.001
403/1/क मिन-1
37
0.036
434
38
0.073
445
39
0.375
460/1/1
40
0-008
461/1
41
0-219
462/1
42
0-599
467/1
43
0.089
476/6
44
0.04
477/3
46
0-154
479/1
46
0.693
479/2
47
0.089
480/1
48
1.113
480/3
49
0.439
482/1
50
0.303
483/1/ क
1
0.345
484/1/ क
52
0.526
489/2
53
0-121
493/1
54
0.024
4
1 भैसवाही
1.044
7
2
0.053
9
3
0.036
14
4
0.093
15
5 भैसवाही
0.186
16
6
0.073
27
7
0.121
60
8
0.505
64
9
0.061
70
10
0
92
11
0.283
129/2
12
0.339
136/2
13
0.308
136/3
14
1.003
137/1
15
155/1/ min - 2
16
002
0.235
175
1
0.186
211/2
18
0.219
514
79
0.004 80
528/1/क मिन-2
0.004
528/1/ख मिन-1
81
0.004
528/1/ ग मिन-2
82
0.004
528/1/ घ मिन-2
83
0.016
529/2
84
0.008
531/2
85
0.016
532/2
86
0.01
534/1/ मिन-2
87
0.01
534/2/ मिन-2
88
0.016
848/2
89
0.008
849/6
90
0.008
849/7
91
0-02
850/3
92
0-008
851/2
93 चुवाही..
0-008
851/4
94 चुवाही..
0-008
851/6
"
95
0-008
851/8
96
0-008
852/2
97
0-012
853/2
98
0.022
867/2
99
0-011
867/3
100
0-198
868
101
0-008
874/2
102
0-012
875/2
103
0-02
877/5
104
0-04
881/2
105
4-856
600/916
106
14-596
602/919
107
एक सौ सात
कुल किता
0.085
229
19 भैसवाही
0.02
232/3
20
0.02
302
21
0.134
308
22
0.008
310
23 भैसवाही
0.028
313
24
0.121
315/1
25
0.04
316/1
26
0.024
330/1
27
0.032
338/1
28
0.049
344/1
29
0.053
346/1
30
0.024
347/1
31
0.004
349/2
32
356
33
0.097
418
34
0.947
505
35
0.004
529/1
36
कुल किता छत्तीस 153
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.085
69/996/2
1
मझौली
0.016
70/997/2
2
0.032
93/1
3
0.166
95/1
4
0.01
111/2
5
0.093
116
6
0.004
121/3
7
0.162
123
8
0.105
125
9
0.186
134
10
0.083
153
11
0.121
197/2
12
0.101
198/1
13
0.049
267
14
0.012
276/2
15
0.068
280/2
16
0.009
281/2
17
0.024
292/2
18
0.089
308
19
0.049
313
20
1.639
338/1
21
0.097
346
122
0.53
351
23
0.717
352
24
0.158
353
251
0.34
354
26
0.162
363/2
27
0.134
364
28
0.117
367
29
0.817
368
30
2.399
371/1
31
0.146
389
32
0.049
403/2
33
0.081
414
34
0.324
415
35
0.916
440/1
36
5.83
7
1 कोटमा
0.82
43
2
0.09
58
3
0.08
59
4
35
5
गोपद बनास
तहसील
0.065
01
1 जमोंड़ी खुर्द
0.012 2
25/1/ख
0.2
33
3
0.125
34
4
0.00
37
5
0.069
38
6
0.005
112
7
0.002
475/2
37 मझौली
0.38
504
38
0.15
514
39
0.138
515
40
0.247
516
41
0.024
519
42
0.041
567/1/1
43
0.166
568
44
0.206
609
45
0.016 46
632/ 1क
0.032
632/4
47
0.016
640
48
0.065
647
49
0.001
758/3
50
0.562
785
51
0.105
794/1
52
0.166
828
53
0.008
830/ग
54
0.028
835
55
0.271
848
56
0.518
883
57
0.235
909
58
0.571
915
59
0.008
922/1/min-2
60
0.134
924
61
0.069
934
62
0.405
950
63
0.077
962
64
0.081
964
65
0.045
966
66
0.057
969
67
0.016
977
68
0.036
979
69
0.121
984
70
0.045
991/1
71
इकहत्तर
कुल किता
0.13
148
6
कोटमा
0.01
159/2
7
0- 8
171/4
0.1
186
9
0.04
196
10
कुल किता दस
0.036
377
18 जमोंड़ी खुर्द
0.162
388
19
408
0.081 20
0.121
425
21
0.032
426
22
0.028
429
23
0.255
431
24 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
154
0.259
147
8
0.012
232
9
0.024
250
10
0.393
254
11
0.061
287
12
0.100 13
309/मिन-1
0.028
319
14
0.372
335
15
0.385 16
370/ मिन-2
0.032
375/1
17
0.085
6
1 सीधी खुर्द
22
0.312 2
2.509
106/2
3
0.226
111
4
0.089
114
5
0.020
119
6
0.712
138
7
0.227
148
8
0.134
149
9
0.963
171
10
0.024
182
1
0.101
187
12
0.057
191
13
0.040
193
14
0.024
199
15
202
0.008 16
0.121
215
17
0.008
219
18
0.591
220
19
227/1
0.519 20
0.134
01
1 अधियार खोह
0.097
7
2
0.053
8
3
0.142
10
4
0.061
20
5
0.065
53
6
कुल छः
चरहट
तहसील
505
0.012 1
चुरहट
512/1
0.028 2
539
0.049 3
+
559
4
0.093
684/2
0.012 5
867
0.012 6
0.126
870/1/95/1/990 '
0.060
1072/1
0.202
436
25
0.142
486
26
0.530
496
27
0.154
497
28
0.125
500
29
0.405
525
30
0.202
534/4
31
0.040
552
32
0.291 33
557/ मिन-2
0.206
595
34
कुल किता चौतीस
0.045
230
21 सीधी खुर्द
0.146
240
22
0.036
246
23
0.162
251
24
0.166
254
25
0.040
259
26
0.040
274
27
0.223
295
28
0.020
299
29
0.032
339
30
0.016
375
31
0.154
386/1
32
0.405
390
33
0.053
393
34
0.125
395
35
0.053
396
36
0.854
407
37
0.816
409/1
38
0.202
409/2
39
1.600
409/3
40
किता चालीस
1121
0.162 11
1274
5.099 12
चुरहट
1309
0.036 13
0.064
1315/5/2
14
0.89 )
1319
15
0.506
1326
16
1334
0.081 17
1341
4.784 18 155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
1072/3
0.053 9
0.712
1076/1d
10
0.121
126
1 गुलबासपुर
0.024
129
2
0.036
138
3
0.024
171
4
0.032
173
0.097
196
6
3.160
1/1
1
दादर
0.41
12/2
2
"
2.40
13
3
5-83
14
4
1.50
15
5
0.30
37
6
0.35
39
7
0-52
60
8
9.53
80/1
9
0-04
96
10
0.09
48
1
राजघाट
0.47
67
2
0.12
138
3
कुल किता तीन
0.07
1
1 कोल्दहा
0.02
12
2
0.07
15
3
0.08
17
4
0.12
20
5
0.02
21
6
0.16
27
7
0.12
69
8
0.03 9
88
0.04
152
10
0.04
190
11
0.18
191
12
0.39
193
13
0.50
195
14
1.68
2
1
बरहाई
0.74
3
2
+
040
11
3
0.37 4
12
13
0.12 5
14
0.15 6
0.36
15
0.020
1351
19
कुल किता उन्नीस
0.036
198
7 गुलबासपुर
0.70
206/2
8
1.348
207
9
0.588
213/2
10
13.504
219/1
11
कुल ग्यारह किता
0.04
98
11
दादर
0.03
99
12
2-12
113
13
7.43
147
14
0.22
148
15
0.92
150/2
16
1.86
152
17
0.90
208
18
0.11
210
19
कुल किता उन्नीस
0.19
444
1
रामनगर
0.04
1319
2
कुल किता दो
0.06
199
15 कोल्दहा
0.01
209
16
0.60
253
17
0.01
275
18
0.03
292
19
0.25
295
20
0.10
296
21
0.09
297
22
0.25
301
23
0.03
302
24
0.06
303
25
0.05
304
26
0.06
306
27
0.51
315
28
अठ्ठाईस मात्र
कुल किता
0.78
88
12
बरहाई
157 13
89
0.38
93
14
073
94
15
013
95
16
96
17
6!!
98
18 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
156
0.32
17
8
0.54
85
9
0.01
86
10
0.45
87
11
0.04
1/208
1
रमकुड़बा
0.11
23
2
0.17
24
3
0.01
30
4
0.15
31
5
0.15
63
6
0.02
64
7
0.11
106
8
0.08
107
9
0.04
116
10
0.01
117
11
0.06
118
12
0.02
119
13
0.22
121
14
0.46
122
15
2.19
122/202
16
0.18
123
17
0.03
13
01
भटहा
0.14
37
02
0.11
41
03
0.09
59
4
0.03
62
5
0.04
65
6
0.09
67
7
0.24
69
8
0.07
80
9
0.02
87
10
0.02
89
11
0.34
47
1 उमरिहा
0.05
60/2
2
0.22
71
3
0.01
80/2
4
0.04
81-
5
0.04
88
6
0.08
94
7
0.04
118
8
0-04
1
1
नकबेल
0.045
2
2
0.036
3
3
I
0.04
145/1
19
0.04
145/2
20
0.03
212
21
इक्कीस मात्र
कुल किता
0.17
132
18 रमकुड़बा
0.06
133
19
1.71
135
20
0.08
159
21
0.02
162
22
0.27
163
23
0.02
173
24
0.02
174
25
0.22
179
26
0.06
180
27
0.04
181
28
0.13
182
29
0.49
183
30
1.98
187
31
0.05
188
32
0.41
190
33
2.19
202
34
चौतीस मात्र
कुल किता
0.49
91/1
12
भटहा
0.19
93
13
0.02
95
14
0.01
97
15
0.08
118
16
0.06
124
17
0.483
144/1
18
0-09 19
150
0.385
154/1
20
0-08
156
21
0.02
161
22
बाईस मात्र
कुल किता
0.26 9
119
उमरिहा
0.15
122
10
0.06
140
11
0.04
157
12
0.04
171
13
0.03
193
14
0.23
194
15
कुल किता पन्द्रह
0.299
1333/2
45 नकबेल
0.053
1334/1
46
0.154
1377/1
47 157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.077
4
4
नकबेल
0.045
5
5
0.081
8
6
0.105
9
7
0.101
10
8
0.073
14/1
9
0.032
14/3
10
0.032
28/2
11
0.524
33
12
0.036
37/2
13
0.012
38/4
14
0.178
110
15
0.121
114
16
0.158
118
17
0.008
774/1
18
0.121
868/1
19
0.053
901/1
20
0.121
970
21
0.105
973
22
0.028
976/1
23
0.077
978/2
24
0.029 25
979/1 क
0.158
986
26
0.016
999
27
0.036
1000
2B
0.04
1002
29
0.081
1003
30
0.045
1004
31
0.125
1006/1
32
0.02
1009
33
0.032
1017
34
0.053
1018
35
0.251
1019
36
0.032
1020
37
0.012
1024
38
0.032
1025
39
0.04
1028
40
0.057
1038
41
0.040
1109/1
42
0032
1292/2
43
0.065
1300
44
2.86
2
1 सर्रा
1.16
3
2
2.50
5
3
0.68
6
0.049
1399/6
48 नकबेल
0.174
1406/1
49
0.591
1438
50
0.016
1439/2/11
51
0.089
1475
52
0.073
1489
53
0.04
1490
54
0.036
1520
55
0.032
1647
56
0.012
1778
57
0.02
1879
58
0.045
1967/1
59
0.024
1970
60
0.012
1982
61
0.024
1983
62
0.024
1986
63
0.032
2002
64
0-093
6
65
0-069
22/1
66
0-190
25
67
43
0-117 68
0-049
45
69
0-065
46
70
0-028
48
71
0-053
50
72
0-023
56
73
0-162
64
74
0-077
65
75
0.105
66
76
73
0.049 77
79
0.198 78
0.121
111
79
0.065
116
80
+
0.073
117
81
0.158
118
82
138/2
0.061 83
0.040
141
84
0.036
974
85
0.081
1229/2
86
0.077 87
1439/2/मिन.6
कुल किता सतासी
0.17
265
53
सर्रा
11.05
288
54
02
293
55
20
318
56 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
158
57
1.39
7
5
58
2.76
8
6
सर्रा
59
2.18
9
7
60
2.76
10
8
61
5.43
11
9
62
0.30
12
63
0.10
15
11
64
1.03
16
12
65
0-03
13
17
66
4.97
19
14
67
0.54
22
15
68
0.01
23
16
69
0.35
25
17
70
0.25
28
71
0.03
30
19
72
3.58
32
20
73
1.56
33
21
74
1.79
35
22
75
0.08
36
76
0.11
41
24
77
0.58
101
25
78
0.04
103
26
79
0.56
104
27
80
1.07
116
28
0.25
81
168
29
82
0.49
171
30
83
1.36
179
31
84
0.38
180
32
85
2.49
181
33
86
3.69
182
34
87
2.68
183
35
88
1.06
184
36
0.06
89
185
37
90
0.21
235
38
91
0.36
236
39
91
0.05
237
40
93
0.62
238
41
94
0.03
239
42
95
0.0 "
240
43
96
072
241
44
97
06.1
242
45
98
091
244
46
10
99
960
47
100
961
48
0.08
330
0.10
340
सर्रा
0.49
399
0.25
403/1
0.02
419
0.08
481
0.07
614
0.02
813
0.03
856
0.04
857
0.11
902
0.05
903
0.16
906
0.10
909
0.11
910
0.13
911
0.06
912
0.02
936
0.05
938
1.02
117
0.14
219
0.17
220
2.05
252
0.04
316
0.07
547
0.06
730
1.10
731
0.29
732
0.64
734
0.70
742
0.98
746
0.25
747
0.47
748
0.09
759
0.82
772
0.25
821
0.52
823
0.23
827
0.03
848
0.43
854
0.10
855
0.11
858
0.36
943
0.29
950 159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.24
963
49
1.91
984
50
सर्रा
0.04
257
51
0.04
264
52
रामपुर नैकिन
0.23
5
1
तहसील बेलकेसरी
0.60
6
2
0.76
14
3
0.13
15
4
0.16
44
5
2.95
50
6
0.10
79
7
5.15
89
8
0.18
107
9
0.15
112
10
0.03
117
11
0.16
118/1
12
0.02
160/2
13
0.03
162/2
14
0.09
163/2
15
0.10
188
16
0.07
189
17
0.15
194
18
0.91
208
19
0.11
211
20
0.01
212/2
21
213/2
0.01
0.06
214/2
23
2.71
218/1
24
0.63
220
25
0.02 26
0.05
223
0.01
224/2
28
0.05
229
29
0.05
230
30
0.05
247
31
0.01
251/2
32
0.11
261/2
33
0.13
263/2
34
0.03
280/2
35
0.09
281/2
36
0.05
283/2
137
0.06
284/2
38
0.01
286/2
39
0.17
953
101
0.90 102
955
सर्रा
1.90 103
958
0.99 104
959
एक सौ चार
कुल किता
0.04
290/2
41 बेलकेसरी
0.04
290/2
42
0.01
297/2
43
0.70
314
44
0.10
316
45
0.04
318
46
0.38
320
47
0.26
321
48
0.15
323
49
0.03
324
50
0.15
326
51
0.36
327
52
0.17
352
53
+
0.17
361
54
0.11
364
55
1.79
365
56
0.36
375/1
57
0.02
377
58
0.21
379/2
59
0.19
380
60
0.45
383/1
61
0.48
386/2
62..
0.05
395
63
0.17
397
64
0.35
430
65
0.75
434
66
0.58
440
67
0.69
441
68
1.00
442
69
0.14
448
70
0.17
449
71
0.72 72
452/मिन.1
0.39
453
73
12.24 74
456/ मिन-1
0.04
457
75
0.30
458
76
0.40
459
77
(0.40
460
8T
0.80
461
9 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
160
288/2
0.04 40
0.081
36
1 मुर्तला कोठार
0.036
38/2
2
40/2
0.077 3
0.121
41/2
4
0.061
42/2
5
0.069 6
167/2
0.428
218/1
7
219
0.044 8
0.368
220
9
0.134
346
10
0.198
347
11
0.324
348/1
12
0.162
348/2
13
0.235
349
14
0.445
350
15
0.725
351
16
352
0.142 17
0.219 18
353
19
354
0.04
0.02
33/1/2
मुर्तला पवाई
36/2
0.31 20
0.26 3
37/1/1/2
0.192 4
74/2
75/2
0.048 5
76/3/2
0.031 6
78/2/2
0.048 7
78/3/2
0.031 8
0.235 9
86/2/2
10
87/1/2
0.100
0.101
87/2/2
11
12
111
0.121 13
0.170
153/2
160/1/2
0.110 14
161/2
15
0 101
162/2
0-070 L
167/2
10.154 17
13
1113
169/1
0.23
2
कोदईडाड
4
2
0.15 ?
6
0.08
8
0.17
9
904 6
10
0.28 L
किता उन्यासी
कुल
0.162
355
20 मुर्तला कोठार
0.607
356/1
21
0.202 22
356/2
357
0.421 23
0.081 24
358
0.178
362
25
0.539
363
26
0.235
495
27
0.704 28
580
1.376
620
29
0.199
624
30
633
0.061 31
720
0.024 32
763
0.178 33
34
768
0.295
0.263
782
35
0.166 36
787
0.089
791
37
817
0.121 38
कुल किता अड़तीस
2.514
170
19 मुर्तला पवाई
0.925
171
20
0.050 21
200/2
0.200 22
201/2
0.150
202/1/2
23
0.150 24
0.090
218/2
25
0.070 26
219/2/2
0.024 27
223
0.080 28
226/2
29
227/2
0.050 30
228/2
0.030 31
229/2
0:070
0.120
247/2
32
0.050 33
248/2
249/1/2
0.048 34
0.115 35
250/2
कुल किता पैतीस
72
15
0.18 कोदईडाड
73
19
0.58 20
104
0.03
126
21
0.23
9.3i 22
139
23
159
0.42 161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
0.14
17
,7 कोदईडाड़
0.4
20
8
0.46
25
9
0.04
30
10
0.04
40
11
0.28
46
12
0.05
47
13
0.24
48
14
0.53
53
15
0.67
58
16
1.22
62
17
4.429
19/1
1 रामपुर
0.946
23
2
0.0.65
74
3
9.790
140
4
0.575
144
5
1.991
352
6
5.293
353/1
7
कुल किता सात
A
0.10
173
24 कोदईडाड़
0.28
178
25
0.30
179
26
0.18
182
27
0.05
187
28
0.34
191
29
0.23
196/1
30
0.57
206
31
0.35
208
32
0.18
211
33
कुल किता तैतीस
6.839
127
1 विहरियाटोला
0.04
128/2
2
2.832
131
3
3.675
132
4
0.162
33
5
कुल किता पॉच
1.214
774
1
रायखोर
3.027
1305/1
2
0.405
1305/2
3
0.405
1305/4
4
कुल किता चार
दिलीप कुमार, कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
162
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 दिसम्बर 2018
रा. प्र. क्र. 05- अ- 82-2017-2018- भू-अर्जन. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात शा .2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
क्रय किये जाने
खसरा
क्रय की जाने वाली
नगर/ग्राम
जिला तहसील
वाला प्रस्तावित
नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
रकबा
(हेक्टेयर में)
प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(6)
(5)
(3)
0.032
378
पेंच व्यपवर्तन वृहद (2) मोहखेड़ ग्राम- भांडखापा
(1) छिन्दवाड़ा
0.036
377/1
प.ह.न. -58 ,
(4) 1. रमेश पिता किसनू किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
ब. न.-429,
रा.नि.मं.-
(7) परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
मोहखेड़.
0.064
383/1
2. कुश्मा पुत्री उत्तम किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.132
कुल योग ..
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
163 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018
पत्र क्र. 821 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम - भनमार
खसरा नम्बर स. क्र.
(2) (1)
368 1
369 2
365 3
4
363
362 5
361 6
360/1 7
359 8
348 9
355 10
352 11
354 12
356 13
349 14
350 15
327 16
324 17
325 18
अनुसूची
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.566 हेक्टर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
0.032
0.070
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी
0.060
(म. प्र. ) .
0.036
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.024
0.010
0.007
0.002
0.010
0.010
0.001
0.005
0.026
0.090
0.090
0.020
0.060
0.040 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
164
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.025
262
19
0.080
261
20
0.020
263
21
0.020
264
22
265
0.004
23
0.001
266
24
0.110
25
260
0.029
357
26
0.012
256
27
0.005
255
28
0.008
258/1
29
0.110
30
250
0.032
216
31
0.030
219
32
0.001
213
33
0.045
217
34
0.080
212
35
0.070
203
36
0.070
205/1
37
205/2
38
0.008
206
39
0.012
204
40
0.001
202
41
0.045
257
42
0.020
215
43
0.045
257
44
0.040
358
45
0.050
364
46
1.566
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
(2)
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 823- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम - भटिगवॉ
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.669 हेक्टर.
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
0.040
161
1
2
163
0.055
0.009
164
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी (म. प्र.) .
165
0.035
4
0.012
5
175/1
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.060
6
180
0.004
7
181
0.002
182
8
0.060
9
178
201/1
10
0.040
11
201/2
12
201/3
200
0.015
13
0.085
202
14
0.070
15
199/1
199/2
16
0.030
17
197
0.035
101
18
0.003
98
19
0.024
20
99
0.090
100
21
योग . 0.669 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
166
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 825- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम पैगमा आबाद
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.515 हेक्टर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.240
162/1
1
0.070
164
2
0.055
163
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र.) .
0.110
4
245
0.040
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दायी तरफ) निर्माण हेतु.
5
244
योग . 0.515
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 827- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -गोड़ाही
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.584 हेक्टर.
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(3)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(2)
(1)
1
1005
0.074
1004
0.035
2
0.020
1013
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी (म. प्र.) .
1007/3
0.018
4
0.003
5
1012
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.044
6
1011/2
0.100
7
1011/1
0.018
8
1010
1021
0.080
9
0.164
10
1020
0.020
11
1026
1023
0.004
12
0.004
13
1019/1
योग . 0.584
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
168
पत्र क्र. 829- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला-सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम -अमडिहा
खसरा नम्बर स. क्र.
(2) (1)
564 1
113 2
95 3
90/1 4
129 5
120 6
118/1 7
106 8
115 9
114 10
109/1 11
124 12
499/11 13
499/2 14
498/1 15
16
497
496/1 17
490 18
491 19
492 20
21
493 अनुसूची
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.296 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
0.020
0.028
0.001
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
0.130
0.003
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.100
0.044
0.007
0.080
0.032
0.040
0.088
0.028
0.140
0.060
0.076
0.070
0.024
0.023
0.010 169
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.260
486
22.
0.032
110
23.
1.296
योग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
(2)
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 831 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम - पड़रिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.470 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना
0.050
261
1
के बहरी नहर विस्तार योजना
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी
0.190
256
2
0.080
(म. प्र.) .
265
3
(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ)
0.090
4
262
0.060
निर्माण हेतु.
264
5
0.470
योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
170
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 833 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम -देवगवॉ
खसरा नम्बर स. क्र.
(2) (1)
331 1
2
329
330 3
328 4
327 5
325 6
323 7
322 8
321 9
320 10
318 11
319 12
316 13
317 14
अनुसूची
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.857 हे.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
0.019
0.012
0.030
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र.) .
0.002
0.023
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर (बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.160
0.001
0.008
0.064
0.050
0.003
0.010
0.020
0.001 171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.004
15
363
0.001
314
16
0.010
315
17
0.038
18
300
0.001
19
301
0.032
362
20
0.070
298
21
0.075
364
22
0.160
365
23
0.056
366
24
0.001
25
370
0.006
26
299
0.857
योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. (4)
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 835 - भू-अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -चोराही
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.135 हेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
172
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
0.160
486
1
0.060
2
484
0.160
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
657
3
0.040
664
4
0.030
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
665
5
0.020
666
6
0.080
653
7
0.110
667
8
0.120
656
9
0.030
10
485/1
0.050
385
11
0.040
383
12
382/1
13
0.050
14
382/2
0.040
381
15
0.010
380
16
0.030
379
17
0.030
377
18
0.050
487
19
0.010
488
20
0.015
669
21
1.135
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(2)
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 837 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व 173 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग ) ग्राम -मौहरिया
खसरा नम्बर स. क्र.
(2) (1)
322 1
290 2
290/1 3
4
292/2
273/1 5
269 6
223/1 7
226 8
227 9
228 10
244/1 11
231 12
232 13
233 14
235 15
312 16
300 17
299 18
280 19
278 20
292 21
279 22
277 23
275 24
25
274/11 26
274/2 अनुसूची
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.106 हेक्टर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
0.016
0.016
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
0.050
0.002
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.020
0.015
0.004
0.010
0.002
0.003
0.004
0.016
0.038
0.020
0.040
0.100
0.080
0.004
0.050
0.016
0.010
0.010
0.009
0.040 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
174
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.030
267
27
0.050
268
28
0.100
29
265
242
0.050
30
241
0.050
31
0.040
32
230
0.025
33
240
239
0.030
34
0.060
238
35
0.056
237
36
0.040
236
37
योग . 1.06
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 839- भू-अर्जन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -चोराही 175 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
खसरा नम्बर स. क्र.
(1)
(2)
497 1
495/1 2
495/2 3
495/3 4
353 5
352 6
7
351
350 8
360 9
361/1 10
11
361/2
371 12
372 13
354 14
503 15
498 16
501 17
508/1 18
508/2 19
509/2/1 20
21
509/2/2
578 22
579 23
580 24
583/1 25
26
588/2
583/3 27
28
583/4
583/5 29
30
569/1
569/2 31
569/3 32
33
569/4 34
569/5 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 3.277 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
0.090
0.260
(म. प्र. ). कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी
0.160
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण )के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.057
0.060
0.045
0.012
0.110
0.027
0.030
0.060
0.040
0.100
0.300
0.090
0.200
0.100
0.165
0.020
0.170
0.040
0.036 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
176
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
568/11
35
568/2
36
0.038
568/3
37
568/4
38
568/51
39
567/1/1
40
567/1/2
41
0.180
567/1/3
42
567/1/4
43
567/1/5
44
541/1
45
0.040
541/2
46
541/3
47
48
541/4
0.010
542
49
50
543/1
0.060
51
543/2
52
543/3
544/11
53
0.178
544/2
54
55
544/3
0.016
545
56
0.004
591
57
546/1
58
0.150
59
546/2
0.070
558
60
0.004
559
61
557/1
62
0.020
63
557/2
0.065
556
64
0.090
582
65
3.277
योग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(2)
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .
177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 841 - भू- अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
(1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला-सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम - भनमारी
खसरा नम्बर स. क्र.
(2) (1)
723 1
725 2
726 3
727 4
729 5
739 6
743 7
709 8
710 9
707 10
708 11
700 12
699 13
679 14
678 15
680 16
681 17
675 18
अनुसूची
(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.425 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
0.035
0.020
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी
0.025
(म. प्र.) .
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बांयी तरफ ) 0.001
0.020
निर्माण हेतु.
0.090
0.030
0.060
0.010
0.070
0.025
0.001
0.070
0.050
0.060
0.050
0.030
0.001 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
178
(2) (1)
682 19
20
674
673 21
649 22
671 23
470 24
25
473
497 26
495 27
28
496
510 29
507 30
531 31
532 32
530 33
540 34
35
529
524 36
523 37
522 38
520 39
526 40
527 41
528 42
529 43
(5)
(4)
(3)
0.020
0.020
0.010
0.010
0.060
0.110
0.050
0.020
0.107
0.060
0.008
0.060
0.004
0.030
0.015
0.040
0.008
0.001
0.050
0.004
0.015
0.002
0.050
0.015
0.008
योग 1.425
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 843 - भू- अर्जन -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग ) ग्राम -करकचहा जगदीश
(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.210 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत
खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
स. क्र.
(हे. में. )
(5)
प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना
0.040
18
1
के बहरी नहर विस्तार योजना
0.070
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी
17
2
(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर
0.058
(म. प्र. ) .
12
3
की टेल माईनर ( बांयी तरफ)
0.020
13
4
0.002
निर्माण हेतु.
14
5
0.020
10
6
योग .. 0.210 हैक्टेयर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
[भाग 1 180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
पत्र क्र. 845 - भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग ) ग्राम -करकचहा गयादीन
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.490 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(3)
(2)
(1)
0.010
1
58
0.250
2
(4) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी
59
0.090
61
3
(म. प्र. ) .
0.140
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) 4
62
निर्माण हेतु.
योग ... 0.490
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. (4)
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 847 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन 181
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम पैगमा वीरान
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.860 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
70
1
0.020
69 .
2
0.182
3
71
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).
4
0.143
72
0.010
5
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
73
0.160
77
6
0.016
76
7
0.010
80
8
0.010
9
74
82
0.178
10
0.011
85
11
0.100
83
12
योग . 0.860
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
182
पत्र क्र. 849 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -मटिहनी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.283 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
(2).
(1)
0.200
1
451
0.030
425
2
0.120
445
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ).
3
0.210
443
4
0.090
(5) महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
442
5
0.060
457
6
0.010
441
7
0.040
462
8
0.030
461
9
0.020
538
10
0.050
539
11
0.080
529
12
0.070
525/1
13
0.260
528
14
0.010
527/1
15
540/2
16
0.003
540/3
17
540/3
18
19
540/3
योग 1.283 183
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
( 4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 851 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा.. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -मौहार
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.287 हेक्टेयर .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
0.100
658
1
0.180
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी
571
2
0.020
568
3
(म. प्र. ).
0.060
565
4
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.001
566
5
0.100
569
6
0.010
629
7
0.001
630
8
0.002
631
9
0.017
632
10
0.060
633
11 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
184
(2) (1)
634 12
699 13
700 14
701 15
702 16
708 17
709 18
19
710
698 20
643 21
644 22
645/1 23
625 24
25
624
626 26
646 27
697 28
649 29
648 30
641 31
650 32
651 33
574 34
35
575
576 36
642 37
(5)
(4)
(3)
0.003
0.017
0.022
0.020
0.014
0.022
0.030
0.030
0.130
0.024
0.004
0.020
0.100
0.025
0.001
0.004
0.080
0.080
0.008
0.002
0.006
0.004
0.050
0.030
0.002
0.008
1.287
योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. (4)
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 853 - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -बैरिहा पैपखरा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.400 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
स. क्र.
(हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना
कार्यपालन यंत्री, महान नहर
0.120
1
77
के बहरी नहर विस्तार योजना
संभाग सीधी, जिला-सीधी
0.120
83
2
(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर
0.160
(म. प्र.) .
86
3
की टेल माईनर ( बांयी तरफ)
0.400
योग ..
निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है . (2)
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 855- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
186
नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग ) ग्राम - देवरी
(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.84 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(2)
(1)
0.260
223
1
0.004
222
2
0.070
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला- सीधी (म. प्र.).
224
3
0.160
226
4
0.100
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
227
5
0.150
6
230
207
0.110
7
0.008
206
8
0.208
204/1
9
0.014
202
10
योग .. 1.084
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक, नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
(5)
पत्र क्र. 857 - भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध 187 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
( 1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला- सीधी (ख) तहसील- बहरी (ग) ग्राम - बहेरा
खसरा नम्बर स. क्र.
(2) (1)
114 1
110 2
111 3
112 4
5
113
104 6
105 7
106 8
88 9
87 10
82/2 11
140 12
141 13
63 14
60 15
59 16
17
55
56 18
160 19
159 20
162 21
163 22
अनुसूची
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.386 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
0.080
0.020
0.070
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
0.030
0.032
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर (दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
0.010
0.045
0.080
0.020
0.048
0.018
0.050
0.044
0.059
0.030
0.030
0.011
0.044
0.005
0.050
0.030
0.035 [भाग 1 188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
(3)
(5) (1)
(2)
(4)
0.052
23
165
0.020
24
166
176
0.110
25
26
275
0.080
0.030
27
305/1
0.025
28
302
0.058
300
29
0.020
30
297
299
0.004
31
0.028
298
32
0.049
33
288
164
0.008
34
0.020
35
175/2
36
274
0.001
37
0.040
276
योग .. 1.386
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 859 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -बैरिहा कोठार
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.217 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
0.030
95
1
0.007
96
2
0.090
98
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
3
0.070
99
4
0.020
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
103
5
योग . 0.217
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 861 - भू- अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
190
(ग) ग्राम - धुम्मा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.967 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(2)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(1)
0.004
216
1
0.080
212
2
0.085
202
3
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
201/1
4
0.050
5
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
201/2
0.053
200/1
6
0.036
181
7
0.007
183
8
180/1
0.033
9
0.050
184
10
0.111
11
185
0.030
188
12
0.005
258/1
13
0.113
14
259
217
0.080
15
0.120
221
16
187
0.110
17
योग .. 0.967 हेक्टेयर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 863 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के 191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग ) ग्राम -कुशियारी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकबा 1.065 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.340
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना 445
1
0.070
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी
2
414/2/ख
0.015
417/1/1
3
(म. प्र.).
4
390/719
0.110
के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
0.110
391/720
5
365
0.001
6
0.140
366
7
0.007
8
363
0.012
424
9
0.210
387
10
0.020
399
11
0.030
392/721
12
योग . 1.065 हेक्टेयर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
192
पत्र क्र. 865 - भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम -कचरी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.322 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
0.010
47
1
0.018
46
2
0.050
45
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
3
41/1
4
0.050
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माईनर ( बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
41/2
5
0.003
41/102
6
0.001
42
7
39/1
8
0.025
39/2
9
0.002
40
10
43/1
11
0.025
43/2
12
0.045
37
13
0.013
35
14
0.028
36
15
31/1
16
0.048
31/2
17
0.004
30
18
0.322
योग 193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 2018
प्रकरण क्र. 01 - अ-82-वर्ष2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 0.276
(2) पिपरिया
(3) बाँसखेड़ा
(1) होशंगाबाद
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं
पिपरिया.
(6) ग्राम बाँसखेड़ा में रेल्वे क्रासिंग क्र. 238 शासकीय पिपरिया- जबलपुर मार्ग में ओव्हर ब्रिज ( सेतु ) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. ग्राम बाँसखेड़ा में रेल्वे क्रासिंग क्र. 238, शासकीय पिपरिया- जबलपुर मार्ग में ओव्हर - ब्रिज (सेतु) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लानं ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , पिपरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
194
कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला मुरैना , मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 2 जनवरी 2019
प्र. क्र. 06-2018 - भू-अर्जन -एम.पी.ई. बी. देवपुरमाफी.- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत)
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन ( श्योपुर जिला एवं इसके आस- पास के क्षेत्र में सतत एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना ) के लिये ग्राम देवपुरमाफी, तहसील सबलगढ़ , जिला मुरैना में कुल 0.0837 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है , और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः, जिला मुरैना, तहसील सबलगढ़ के ग्राम देवपुरमाफी में उक्त परियोजना के लिये 0.0837 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :-
अनुसूची
सर्वे नंबर
क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में. )
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार
(6)
(5)
(3)
(2)
0.0837
20मिन-3
(1) 01
(4) कृषि भूमि
भूमिस्वामी
श्रीमती उमा देवी पत्नि ब्रहमानंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी देवपुरमाफी सबलगढ़.
यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है.
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीगण को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचिना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे .
प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनुसूची
सतना, दिनांक 28 सितम्बर 2018
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- चांद, प.ह.नं. 24, ब.नं. 80, रा.नि.मंडल- चॉद.
क्र. 487- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 04.508 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन(म. प्र. शासन/ निजी खाता)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
प्रस्तावित खसरा नम्बर
(2) (क) जिला- सतना
(1)
(ख) तहसील- उचेहरा
0.122
173/3, 174/3
(ग) नगर/ ग्राम- महाराजपुर
0.102
176/3 , 178/1 , 176/1
(घ) क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.
0.128
176/7 , 178/2
खसरा नं.
0.112
173/6 , 174/6 , 176/8
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
0.120
176/4, 177, 186/2
(2)
(1)
0.080
156/4, 175/4
0.418
253/3
0.136
187/1, 188/1
0.418
0.208 निजी खाता भूमि योग ..
205/4/1
0.160
206/8
0.205
205/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- महाराजपुर बांध निर्माण हेतु.
0.088
205/3
0.112
206/21 , 206/22 , 222/11-12,
223/15-16-17
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
206/20, 222/1 ख , 223/10-11 ख 0.065
0.018
206/1क, 207/1/1
0.035
222/5क
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
0.060
222/22, 223/1
0.055
222/8, 223/12-13 , 224/4
0.032
222/16
0.064
206/25-26, 222/7-17 , 223/20
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
0.033
222/4-19
0.042
206/6, 206/24 , 222/2
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर 2018
0.030
206/11-12 , 206/27 , 206/28 ,
211/2, 222/20
0.027
222/15 , 223/18 , 206/7,
206/13 .
0.029
223/25 , 557/ 1 ङ
0.029
223/27 , 557/ 1 छ
0.029
223/26, 557 /1 च
क्र. 10711 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा
0.029
223/24, 557/1 घ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
196
(2)
(1)
शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
0.029
223/5, 557/1 ग
0.020
225/2
0.074
226
0.120
227
0.240
228/1 ख , 558/ 1 ख
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई- जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
0.048
228/2, 558/3
0.060
566/1 , 564/1
0.080
566/2, 564/2
0.030
488/8, 552/1
0.096
488/1 , 488/2 , 488/6
0.090
488/7/1/1
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
0.138
490/2, 545/1
0.106
540/1
0.090
540/2
0.076
506/2
0.080
506/1
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक 01 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
0.038
508/5
0.065
508/3
0.118
529/1
0.048
छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2018 528/1 ख -2 ख
0.070
528/1क, 528/2
0.070
527/1
0.064
625/1 , 624/2 , 626/1
0.048
624/1, 625/1
0.050
624/11
0.085
624/9
0.062
624/5, 626/3
0.058
648/1
0.048
क्र. 10762- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की 'सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
448/2
0.020
648/3
0.025
648/4
अनुसूची
0.064
649/1
0.048
649/2
(1 ) भूमि का वर्णन-
योग.. कुल रकबा 04.508 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सिंगोड़ीटोला, प.ह.नं. 37, ब.नं. 279 , रा.नि.मंडल-चॉद.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 16 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.861 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019
भाग 1 ]
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.040
11/10
0.086
105/6 , 105/9 , 110/1
0.042
110/2
0.012
110/3
0.020
111/2
0.080
105/14, 109/2, 111/1
0.034
109/3 , 105/13
0.152
105/12, 105/15 , 107/ 1-2 , 108/10 , 108/2 , 121/1 , 121/2
0.025
125
0.014
124/8, 127/2
0.039
124/1, 127/1
0.056
124/5
0.045
260/4
0.028
124/4
0.009
124/9
0.009
124/10
0.009
124/3
0.028
257/4-5 , 258/1 , 258/2 , 259/3
0.028
257/3 , 257/6 , 258/8, 259/5 ,
259/6
0.028
258/7, 259/4
0.028
258/3 , 259/1-2
0.049
260/1
योग .. कुल रकबा 0.861 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग , क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 10763- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ ग्राम- लोनीकला, प.ह.नं. 28 , ब.नं. 261 , रा.नि.मंडल- चॉद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा 05.155 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.030
430/4
0.093
430/3, 431/4, 431/5
0.258
430/6
0.034
429/3
0.030
429/5
0.029
429/6
0.032
429/1
0.034
429/4
0.110
429/2
0.130
425/11 , 425/9, 426/4
0.045
425/7, 425/10 , 426/1
0.028
425/1 425/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019
198
(2) (1)
0.096 425/3
0.057 424/1
0.005 439/1
0.130 416/4, 416/5-6
0.225 416/11
0.210 184/1-2-3-4
0.020 414/1-2-3 , 415/1-3
0.064 412
0.176 413/1
0.048 403/1, 403/4
0.061 402/1
0.052 401/4
0.043 401/1
0.096 400/1-2-3
0.016 420/4
0.048 197/1
0.064 197/2
0.176 198/1-2-3, 199/1-2-3 , 208/3
0.054 424/2
0.062 424/4
0.072 141/1
0.024 139
0.056 422/1
0.072 422/2
0.088 421
0.048 419/1-2-3
0.064 420/2
0.080 164/1
0.056 164/2
0.023 163/3/2
0.016 163/1/2
0.020 163/5
0.072 161/2, 162/2
0.132 163/2, 152/1 , 153/1 , 154/1 ,
155, 156 , 160/2
0.144 152/2, 153/2 , 154/2 , 160/1 ,
161/1 , 162/1
0.004 124/5
0.072 413/2
0.040 185/3
0.040 185/1
0.032 133/8 , 186/1 , 190/2
0.080 186/2, 190/3
0.120 187
0.019 189/8 , 192/3
0.048 189/3, 189/4
0.016 141/2
0.072 140
0.080 224/1/2/3
0.192 225/3
(2)
(1)
0.018
266/3 , 267/2
0.024
265/4
0.031
265/7
0.029
265/5
0.062
264
0.036
260/2, 260/3
0.090
265/1/1
0.010
265/1/2
0.080
271/1
0.073
272/1
0.057
274/2
0.057
274/3
0.080
277/1 , 278/1 , 279/1
0.030
436/1
0.100
436/2
0.040
436/14
योग .. कुल रकबा 05.155 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग , क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.