मध्यप्र
श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 15 जनवरी 2019- पौष 25, शक 1940
क्रमांक 26 ]
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2019
क्र. एफ- 73-01-2012 - अड़तीस -3 -.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 15 - ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची - एक में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
(7)
(8)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
25%
75 %
15600-39100+ 5400
45
"3. सहायक कुलसचिव
उपाबंध 1 एवं 2 देखिए. ".
No. F- 73-01-2012 - XXXVIII - 3- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 15 -C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules , 1983 , namely:-
51 52
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2018
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule- I , for Serial number 3 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
(5)
(8)
(6)
(7)
(3)
(4)
(1)
(2)
See Annexture 45
25%
15600-39100+ 5400 75%
"3. Assistant Registrar
1 & 2. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.