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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019- माघ 1 , शक 1940
क्रमांक 32]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019
क्र. एफ- ए- 3-12-2018-1-पांच-( 02 ) .- आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम ( 5 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर-
(i) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-55-2017-1-पांच ( 103 ) , दिनांक 15 सितम्बर 2017 में; और (ii ) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-12-2018-1- पांच (34 ) , दिनांक 24 मार्च 2018 , में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में " जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 " और " 31 दिसंबर, 2018 " शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः " जुलाई, 2017 से फरवरी , 2019 " और " 31 मार्च , 2019 " शब्द और अंक रखे जाएंगे.
2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी.
पवन कुमार शर्मा , राज्य कर आयुक्त.
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2019
क्र. एफ- ए- 3-12-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-12-2018-1- पांच ( 02 ) , दिनांक 21 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
63 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2019
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Bhopal , the 21st January 2019
No. F A - 3-12-2018-1 - V( 02) . In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) read with sub - rule (5 ) of Rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , the Commissioner , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments-
(i ) in this department notification No. F -A- 3-55-2017-1 - V( 103 ) , dated 15th September 2017 ; and (ii) in notification No. F - A- 3-12-2018-1 - V ( 34) , dated the 24th March 2018 , namely:-
In the said notifications , in the first paragraph , in the proviso , for the words , figures and letters " July, 2017 to November , 2018 " and " 31st day of December , 2018 " , the words , figures and letters "July, 2017 to February , 2019 " and "31st day of March , 2019 " shall be respectively substituted.
2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December 2018 .
PAWAN KUMAR SHARMA, Commissioner of State Tax .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.