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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 04, Part Part 1, 25 January 2019

Published 25 January 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
04
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-01-25.04.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य

शा

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2019- माघ 5 , शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. ई- 5-575- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस. , प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 21 से 23 जनवरी 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

347

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे, विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.

348

[ भाग 1.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2018 क्र. ई - 5-856 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती छबि भारद्वाज , आयएएस. , कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई- 1-124-2018-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2018 द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भा.पु.से. (2010) की सेवाएं गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेकर जनसंपर्क विभाग को सौंपते हुए उन्हें संचालक, जनसंपर्क संचालनालय , भोपाल के पद पर पदस्थकिया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री आशुतोष प्रताप सिंह , भा.पु.से. (2010 ) संचालक, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से गृह विभाग कोलौटाईजाती हैं.

क्र. ई- 1-308-2018-5- एक.- भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2010 के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियम -3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( Junior Administrative Grade ) रुपये 78800-209200 ( पे मेट्रिक्स -12 ) स्वीकृत किया जाता है:-

वर्तमान पदस्थापना (3)

क्र. (1)

अधिकारी का नाम (2)

1 श्री अनय द्विवेदी

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय , भोपाल

2 श्री गणेश शंकर मिश्रा

कलेक्टर, जिला सीहोर

3

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम , भोपाल श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल

4 श्री कैशलेन्द्र विक्रम सिंह

कलेक्टर, जिला विदिशा

5 श्री तरूण राठी

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक

(कार्मिक) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ( अ. प्र. ) तथा उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अ. प्र. ) .

6 श्री कर्मवीर शर्मा

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय , भोपाल

7

कलेक्टर, जिला सिंगरौली

श्री अनुराग चौधरी

8 श्री भास्कर लक्षकार

कलेक्टर, जिला गुना

9 श्री अभिजीत अग्रवाल

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय , भोपाल

10 श्री आशीष सिंह

आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (अ. प्र. ) .

कलेक्टर, जिला रायसेन

11 श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा

12 श्री छोटे सिंह

कलेक्टर, जिला भिण्ड

13

कलेक्टर, जिला निवाड़ी

श्री अक्षय कुमार सिंह

14 श्री दिनेश श्रीवास्तव

अपर कलेक्टर , जिला ग्वालियर

15 श्रीमती सपना निगम

अपर आयुक्त ( राजस्व) , ग्वालियर संभाग , ग्वालियर 349 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

(3)

(2)

(1)

कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर

16 श्री दीपक कुमार सक्सेना

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

17 श्री अनिल कुमार खरे

18 श्री रामप्रताप सिंह जादौन

कलेक्टर , जिला दतिया

19 श्री बसंत कुरें

कलेक्टर, जिला श्योपुर

अपर आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर

20 श्री संदीप कुमार माकिन

सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर

21 श्री सुरेश कुमार

22 श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे

सचिव, भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण ( रेरा ) , मध्यप्रदेश , भोपाल 23 श्री शीलेन्द्र सिंह

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर.

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों में से जिन अधिकारियों द्वारा मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, को छोड़कर शेष अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( Junior Administrative Grade ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वे वर्ष 2019 में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे.

क्र. ई- 1-313-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2015 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान रुपये 67,700-2,08,700/- ( पे मेट्रिक्स -11 ) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

वर्तमान पदस्थापना (3)

अधिकारी का नाम (2)

क्र. (1)

1

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मऊगंज , जिला रीवा सुश्री संस्कृति जैन

2

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , देपालपुर, जिला इन्दौर सुश्री अदिति गर्ग

3

श्री पार्थ जैसवाल

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शुजालपुर, जिला शाजापुर 4

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , वारासिवनी, जिला बालाघाट श्री रौशन कुमार सिंह

5

श्री मृणाल मीना

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सबलगढ़ , जिला मुरैना 6

श्री हर्ष सिंह

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , केवलारी , जिला सिवनी 7

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बागली, जिला देवास सुश्री रानी बंसल

8

श्री हर्षल पंचोली

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद, जिला झाबुआ 9

श्री हिमांशु चन्द्र

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा 10

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , देवसर, जिला सिंगरौली श्री रितुराज

श्री अर्पित वर्मा

11

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चुरहट, जिला सीधी 12

श्री बालागुरू के.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (2) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रभावशील होगा.

350

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. ई- 1-317-2018-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2003 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/ - ( पे मेट्रिक्स -14 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

1

सदस्य, राजस्व मण्डल

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.

डॉ. संजय गोयल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल .

2

सदस्य, राजस्व मण्डल

मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.

श्री निशांत वरवडे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.

विदेश प्रशिक्षण पर

3 श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, विदेश प्रशिक्षण पर.

4

सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.

श्री नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.

5

सदस्य, राजस्व मण्डल

वि. क. अ.-सह- अपर आयुक्त ( राजस्व) रीवा संभाग, रीवा.

श्री मधुकर आग्नेय , अपर आयुक्त ( राजस्व ) रीवा संभाग रीवा.

6

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना भोपाल.

श्री राजीव शर्मा, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना भोपाल.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषिविकास विभाग.

7 श्री मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

8 श्रीमती अलका श्रीवास्तव , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

से प्रभावशील होंगे.

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-315-2018-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2006 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- ( पे मेट्रिक्स-13 ) स्वीकृत किया जाता है एवं खाना ( 3 ) में दर्शित पद पर पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

नाम अधिकारी एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

(4) (2)

(1)

1

कलेक्टर, जिला भोपाल

डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, कलेक्टर, जिला भोपाल .

विदेश प्रशिक्षण पर

2 श्री धनंजय सिंह भदौरिया (विदेश प्रशिक्षण पर ) .

3

अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

श्री सभाजीत यादव, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

4 श्री आशकृत तिवारी ,

अपर आयुक्त ( राजस्व) नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.

अपर आयुक्त ( राजस्व) , नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.

5

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

श्री बाबूसिंह जामौद, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग .

6

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.

श्री अनिल सुचारी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.

7

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

श्री मालसिंह भयडिया, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

8 श्री रवि डफरिया,

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.

( 2) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रभावशील होगा.

352

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. ई- 1-348-2018-5- एक. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपसचिव , राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई- 1-353-2018-5- एक. श्रीमती भावना वालिम्बे , भाप्रसे (2008 ) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-444-2017-5- एक - राज्य शासन , एतद्वारा नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में अंकित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2018- एआईएस ( I ) - बी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए रा.प्र.से. संवर्ग के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से उक्त असंवर्गीय पद को उक्त अधिकारी के इस पद पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भा. प्र. से. ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गये भा. प्र. से. के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3 ) में अंकित पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :

तालिका

अधिकारी का नाम

क्रमांक

भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम (3) (1)

(2)

1

भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है. (4)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत

अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी

श्री अशोक कुमार चौहान

क्र. ई- 5-897- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री जे. के. जैन, आयएएस. , आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे , अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे . के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री जे . के. जैन द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-1019- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, ( 2015 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , चुरहट, जिला सीधी को दिनांक 27 दिसम्बर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , चुरहट, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1037- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री आशीष तिवारी , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कोलारस, जिला शिवपुरी को दिनांक 28 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, नौ भाग 1 ]

353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष तिवारी , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कोलारस, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष तिवारी , आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष तिवारी , आयएएस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. ई. 13-55-2018-5- एक.- राज्य शासन द्वारा श्री दीपक सिंह , भाप्रसे ( 2007 ) , कलेक्टर जिला धार को National University of Singapore में दिनांक 5 से 8 जनवरी , 2019 तक Urban Challenges with an emphasis on Environmentel & Social Issues in Cities विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने हेतु सिंगापुर जाने की अनुमति के साथ दिनांक 3 से 11 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 5 से 8 जनवरी 2019 तक की अवधि एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में ) दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 1-233-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/ - निश्चित वेतन ( पे मेट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री आई.सी.पी. केशरी ( 1988 ) ,

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) .

(2 ) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 जनवरी , 2019 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई . 1-354-2016-5- एक.- श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, भाप्रसे (1993) , प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वि.क.अ. सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-940- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राजीव शर्मा , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 7 से 18 जनवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है

(4)

(3)

अध्यक्ष राजस्व मंडल

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उर्जा विभाग तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-1002- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे ( 2007 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) को दिनांक 354

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

28 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-1040- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कुक्षी जिला धार को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुक्षी जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. ई- 5-859- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री भरत यादव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री भरत यादव की अवकाश अवधि में श्री दिनेश श्रीवास्तव , भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री भरत यादव द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. ई- 1-6-2019-5- एक. श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे ( 2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महू, जिला इन्दौर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. ई- 1-07-2019-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (1)

1

(2) श्री एम. बी. ओझा (2001 ), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.

2

श्री अजीत कुमार ( 2002 ) ,

आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग .

3

श्री शशांक मिश्रा ( 2007 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन. मंत्रालय 4

श्री मनीष सिंह (2009 ) , कलेक्टर, जिला उज्जैन.

तालिका

नवीन पदस्थापना

(3) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन

कलेक्टर जिला उज्जैन

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय भाग 1 ]

क्र. ई- 1-353-2018-5-एक. श्रीमती भावना वालिम्बे, भाप्रसे (2008 ) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, उपायुक्त, पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. ई-5-883 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 2 से 8 जनवरी 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-887 - आयएएस- लीव- 5- एक.-(1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल , आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 3 से 11 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-899- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश , मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-928 - आयएएस- लीव- 5 -एक.- ( 1 ) श्री अनुराग वर्मा , आयएएस. , आयुक्त , नगर पालिक निगम, सागर को दिनांक 2 से 11 जनवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 जनवरी 2019 के सावर्जनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1018- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री रानी बंसल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बागली , जिला देवास को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल , आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल , आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-1020- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री अदिती गर्ग, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देपालपुर, जिला इन्दौर को दिनांक 7 से 11 जनवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 एवं दिनांक 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अदिती गर्ग , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देपालपुर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

356

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री अदिति गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदिती गर्ग अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-1065 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव , आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 8 से 15 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 19-01-2006- एक- 4.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड ( K ) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर श्री बसंत प्रताप सिंह, भा.प्र.से. ( 1984) को दिनांक 1 जनवरी 2019 से 06 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रभांशु कमल , अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. ई- 1-351-2018-5- एक. श्री सुधि रंजन मोहन्ती , भाप्रसे ( 1982 ) , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश को श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे ( 1984 ) , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को सेवानिवृत्ति उपरान्त अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रश्मिअरूण शमी, प्रमुख सचिव " कार्मिक ".

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-479- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 द्वारा 10 से 12 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 5-873- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित , भोपाल ( वर्तमान में कलेक्टर, जिला सीधी) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई- 5-880 - आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्री मोहनलाल मीणा, आयएएस. , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2018 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मोहनलाल मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहनलाल मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. ई - 5-560- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग , उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को समसंख्यक आदेश दिनाकं 11 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते 357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

हुए, अब, उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई. -5-1084- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार को दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. एफ-1 ( ए) 28-2013-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( दक्षिण ) , भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 7 जनवरी 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर जलगांव ( महाराष्ट्र ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री राहुल कुमार लोढ़ा

पत्नी 2. श्रीमती शुभि

पुत्री 3. कु. स्वरा

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक ( दक्षिण ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. एफ 1 ( ए) 116-2011 - ब- 2- दो - राज्य शासन, द्वारा श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर को दिनांक 10 जनवरी से 10 फरवरी 2019 तक, बत्तीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

(2 ) श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य सेनानी 15वी वाहिनी विसबल इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्र. एफ 1-98-2018-ब- 2- दो. राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को "Yoshida International school in Colombo , Sri Lanka " में दिनांक 5 से 7 जनवरी 2019 तक स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को सम्बोधित करने हेतु श्रीलंका की विदेश यात्रा ( Ex- India Tour ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश यात्रा के दौरान महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका का आतिथ्य स्वीकार करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

358

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविशंकर डेहरिया , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर भापुसे, यात्रा पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2019

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2019 क्र. एफ 1 (ए) 155-1993- ब- 2- दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर एवं विशेष अभियान ( गुप्तवार्ता) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 19 जनवरी 2019 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. एफ 1 (ए) 131-2011 - ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 10 से 17 सितम्बर 2018 तक, आठ दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(2 ) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री निरंजन व्ही. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सायबर पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर एवं विशेष अभियान ( गुप्तवार्ता) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द प्रकाश सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 162-1994- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री आदर्श कटियार, भापुसे , अति. महानिदेशक, रा.अ.अ. ब्यूरो , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 4 से 11 फरवरी 2019 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 फरवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2019

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रा.अ.अ. ब्यूरो, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ-1 ( ए) 68-2013 - ब- 2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री रविशंकर डेहरिया, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक ( शिकायत) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 एवं 26 से 29 दिसम्बर 2018 तक, कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23 , 25 तथा 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित दार्जिलिंग ( पश्चिम बंगाल ) भ्रमण एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाता है :-

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

स्वयं

1. श्री रविशंकर डेहरिया

2. श्रीमती बबीता डेहरिया पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेहरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 58-2015- ब-2- दो. श्री हितेश चौधरी , भापुसे, सेनानी 36वीं वाहिनी, विसबल, बालाघाट को दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश एवं दिनांक 08-09 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 36 वीं (3) अवकाशकाल में श्री रविशंकर डेहरिया , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

वाहिनी , विसबल , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 126-2011- ब- 2- दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री रूडोल्फ अलवारेज भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, जिला- भिण्ड को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक, बारह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रूडोल्फ अलवारेज, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , पुलिस अधीक्षक, जिला- भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रूडोल्फ अलवारेज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रूडोल्फ अलवारेज, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

फा. क्र. 52 - इक्कीस - ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये श्री राजेन्द्र तिवारी , महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश को उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं.

फा. क्र. 52- इक्कीस- ब( दो ) 2019.- राज्य शासन , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों को उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभर ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं:-

अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

1. श्री शंशांक शेखर दुगवेकर

2. श्री अजय गुप्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

1. श्री रविन्द्र छाबड़ा

अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. श्री अंकुर मोदी

उप महाधिवक्ता, जबलपुर सम्बद्ध - नई दिल्ली 1. श्री वरूण कुमार चोपड़ा

2. श्री वैभव श्रीवास्तव

क्र. 145- इक्कीस -ब( दो )2019.-विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री एच. जी. रमेश, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है.

No. 145 -XXI - B ( Two ) -2019 . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities ( Amendment ) Act , 1994 ( No. 59 of 1994 ) , the Governor of Madhya Pradesh in consultaion with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri H. G. Ramesh , Judge , Madhya Pradesh Hight Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority from the date of his assuming charge of the office.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

फा. क्र . 2019- इक्कीस ब ( एक )( एक ) 83.83. -- राज्यरा शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 21 दिसम्बर 2018 को मान्य करते हुए, श्री अमन मलिक, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 9 जनवरी 2019 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस ब ( एक ) 82.- ( प्रतीक्षा सूची क्र . 02 ) , राज्य शासन श्री संजय अग्रवाल पुत्र स्व.

360

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

श्रीअमीचन्दअग्रवाल मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 ( यथा संशोधित ) के नियम-5( 1 ) (ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेशमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517- 2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिवानी ( हरियाणा ) है . उसकी जन्मतिथि 02मार्च, 1972 है.

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2019

फा. क्र. 214- इक्कीस- ब (दो) - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन श्री राजाराम बदोड़िया, XII ADJ , जिला जबलपुर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , धार श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ- 1-15-2013- छब्बीस-2.- राज्य शासन , द्वारा , विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-06-2012- छब्बीस -2, दिनांक 20 जनवरी 2012 द्वारा श्री बालेन्दु शुक्ल, पूर्व विधायक, निवासी, ग्वालियर को किया गया मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

" यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अलका श्रीवास्तव , अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2019

क्र. 15-21-2019 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(3) (1)

1

छतरपुर छतरपुर

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4)

श्रीमती सोनाली शर्मा , JMFC

No. 15-21-2019 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof 361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

Name of the Principal Magistrate & Designation

(4)

(2)

(3)

(1)

1

Smt . Sonali Sharma , JMFC

Chhatarpur

Chhatarpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के.ठाकुर, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग 76 , अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. 311-157-16.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17 - ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , इन्दौर क्र. 2 में लम्बित निम्नानुसार प्रकरणों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, इन्दौर क्रमांक 1 में स्थानांतरित किया जाता है:-

1. वर्ष 2008 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

2. वर्ष 2010 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

3. वर्ष 2012 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

4. वर्ष 2014 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

5. वर्ष 2016 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2019

क्र. 311-204-17.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 17 - ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, भोपाल क्र. 1 में लम्बित निम्नानुसार प्रकरणों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, भोपाल क्रमांक 2 में स्थानांतरित किया जाता है:-

1. वर्ष 2010 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

2. वर्ष 2012 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

3. वर्ष 2014 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

4. वर्ष 2016 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2019

क्र. 311-205-17.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 17 - ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जबलपुर क्र. 2 में लम्बित निम्नानुसार प्रकरणों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जबलपुर क्रमांक 1 में स्थानांतरित किया जाता है:-

1. वर्ष 2017 में संस्थित किये गये समस्त लम्बित प्रकरण.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

हरेन्द्रसिंह , रजिस्ट्रार .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

362

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. 12367- एस. डब्ल्यू. - 2018.- मैं, के. वी. एस . चौधरी , कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला कटनी ( म . प्र. ) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2( क ) -15-99- बी-3 - दो भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-2(क) 9-08- बी-3- दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में पुलिस चौकी बाकल के निम्नलिखित ग्रामों को पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची अनुसार एवं पुलिस चौकी रंगनाथ नगर के वार्डों को थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने की सूची अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूं:-

पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:-

ग्राम का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

बाकल

1

2

इमलिया

3

सिहुड़ी

4

खम्हरिया

मंगेला

5

पिपरिया राजा

6

पटोरीकला

7

राजा सलैया

8

9

अमाड़ी

10

चनपुरा

11

कूड़ा (मर्दानगढ़ )

खमतरा

12

13

मझगवां

14

निगझर

अगौध

15

पटौहा

16

बघराज

17

बासन

18

19

बरबसपुरा

20

मढ़िया

नगवां

21

संकरवारा

22

23

मर्दानगढ़

24

सिकारपुरा

25

कुम्हरवारा

26

खुर्सी

27

रतनपुरा

28

छुरिया

(2)

(1)

टिकरिया

29

नयागांव

30

31

हाथीभार जंगल

गौरहा

32

पटीरजा

33

रक्सेहा

34

मसंधा

35

36

छपरी

37

रैपुरा नन्हा

नैगवां

38

39

चांदनखेड़ा

40

बढैयाखेड़ा

41

घुमची पटौरी

42

धवाड़ीखेड़ा

साडा

43

44

मोहतरा

45

खजुरी

बरतरा

46

बरतरी

47

मनगवां

48

49

गाड़ा

50

पाकर

नयागांव

51

खखरा

52

पटना

53

54

बसेहड़ी

55

क्वेलरहा

56

सलैयाखुर्द

57

हाथीभार

कछारगांव

58

चरगवां

59

60

कंचनपुरा

पुलिस थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने वाले वार्डों की सूची:

वार्ड का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

मदनमोहन चौबे वार्ड

1

पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 2

वंशरूप वार्ड

3

4

सी.एल.पी. वार्ड

रामनिवास सिंह वार्ड

5

कावस जी वार्ड

6

फारेस्टर वार्ड

7

विवेकानंद वार्ड

8

9

रामकृष्ण परमहंस वार्ड 10

राजेन्द्र पसाद वार्ड

के. वी. एस. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. 286-2018 -न्या. लि. 532.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सं. 2 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) व मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 2(क) 15-99- बी.3 - दो भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2- (क) -9-08- बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 7 जनवरी 2019 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक:- नीचे दी गयी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी ) के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

दो:-सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-

अनुसूची

रामनगर चौकी में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

नाम थाना

आबादी क्र.

प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम

(3)

(4) (1)

(2)

40000 1 सिटी कोतवाली

रामनगर

लगभग सिटी कोतवाली

चिराखदान

2

वारको सिटी 3 सिटी कोतवाली

4 सिटी कोतवाली

सर्वोदय कालोनी 5 सिटी कोतवाली

सिद्धीपुरम

सिटी कोतवाली

6

कृष्णयादव नगर

कंचन नगर 7 सिटी कोतवाली

8

अवस्थी चौराहा सिटी कोतवाली

9 सिटी कोतवाली

कृषि महाविद्यालय 10 सिटी कोतवाली

अनमोल विहार सिटी कोतवाली

11

विटठ्ल नगर 12

पोस्टमेन कालोनी सिटी कोतवाली

माताचौक

13 सिटी कोतवाली

14 सिटी कोतवाली

नर्मदापुरम

नारायणनगर सिटी कोतवाली

15

जगदम्बानगर 16 सिटी कोतवाली

17 सिटी कोतवाली

लक्ष्मीनगर

18 सिटी कोतवाली

ग्राम जसवाड़ी 19 सिटी कोतवाली

ग्राम बेड़ियाव सिटी कोतवाली

ग्राम भण्डारिया 20

ग्राम ठिठियाजोशी 21 सिटी कोतवाली

क्षेत्रफल

प्रस्तावित चौकी से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा

(7)

वर्तमान थाने से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा (6)

(5)

0 किमी 25वर्ग

02किमी

किमी.

03 किमी

आधा किमी

आधा किमी 03 किमी

आधा किमी 01 किमी

01 किमी

आधा किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी 01 किमी

01 किमी

आधा किमी

आधा किमी 01 किमी

01 किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी 01 किमी

आधा किमी 01 किमी

08 किमी 10किमी

09 किमी 11 किमी

2किमी 03किमी

03 किमी 05 किमी 364

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

(4)

(3)

(1)

(2)

ग्राम दिपला 22 सिटी कोतवाली

23 सिटी कोतवाली

ग्राम हापला 24 सिटी कोतवाली

ग्राम तीरंदाजपुर 25 सिटी कोतवाली

ग्राम लोहारी 26 सिटी कोतवाली

ग्राम लाड़नपुर

ग्राम टिगरियाव 27 सिटी कोतवाली

ग्राम बमनगांव 28 सिटी कोतवाली

29 सिटी कोतवाली

ग्राम खड़की 30 सिटी कोतवाली

ग्राम सेंगवाल (6)

(7) (5)

13किमी 15किमी

15किमी

13किमी

04किमी 06 किमी

10 किमी 12किमी

05 किमी 07 किमी

12किमी

10किमी

06 किमी 08 किमी

10किमी 12किमी

13किमी 15 किमी

रामेश्वर चौकी में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

आबादी

प्रस्तावित चौकी में नाम थाना

क्र.

शामिल ग्राम/मोहल्लों

के नाम

(3)

(4) (2)

(1)

मोघटरोड

1

सुभाष नगर

2 मोघटरोड

रेल्वे कालोनी

3 मोघटरोड

शास्त्री नगर

4 मोघटरोड

दीनदयालपुरम

5 मोघटरोड

बेडेकर कालोनी 6 मोघटरोड

पीएनटी कालोनी 7

रामेश्वर रोड

मोघटरोड

चम्पा नगर

8 मोघटरोड

9 मोघटरोड

एलआईजी कालोनी 10 मोघटरोड

एमआईजी कालोनी 11 मोघटरोड

लवकुश नगर

तिलक नगर

12 मोघटरोड

13 मोघटरोड

आजाद नगर

14 मोघटरोड

आनंद नगर

15

मेडिकल कालोनी मोघटरोड

मोघटरोड

16

बी.टी.आई. कोलनी 17

आई.टी.आई. कोलनी मोघटरोड

पॉलीटेक्निक कालोनी 18 मोघटरोड

19 मोघटरोड

सेठी नगर

20

नवचंडी नगर

मोघटरोड

मोघटरोड

21

शकुन नगर

22 मोघटरोड

प्रोफेसर कालोनी

किशोर नगर

23 मोघटरोड

24 मोघटरोड

अशोक नगर

मोघटरोड

25

परदेशीपुरा

मीठाराम नगर

26 मोघटरोड

27 मोघटरोड

शुक्ला कालोनी

प्रस्तावित चौकी से क्षेत्रफल

ग्रामों/मोहल्लों की

दूरी व दिशां वर्तमान थाने से ग्रामों/मोहल्लों की दूरी व दिशा

(5)

(6)

(7)

61640 लगभग 45 वर्ग कि.मी. 01 किमी

01 किमी

आधा किमी

आधा किमी 01 किमी

01 किमी 02किमी

01 किमी 02किमी

02किमी

01 किमी 01 किमी

० किमी 01 किमी

आधा किमी

01 फर्लांग 01 किमी

01 किमी

आधा किमी 01 किमी

01 किमी

02किमी 01 किमी

01 किमी 01. किमी

आधा किमी 02किमी

आधा किमी 02किमी

1 किमी ढाई किमी

01 किमी ढाई किमी

01 किमी ढाई किमी

01 किमी

01 किमी 01 किमी

आधा किमी

01 किमी 02किमी

आधा किमी 02किमी .

01 किमी 02किमी

01 किमी ढाई किमी

01 फर्लांग आधा किमी

01 किमी

01 किमी

01 किमी 02किमी 365 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

(2)

(4)

(5)

(6)

(7) (1)

(3)

28

ब्रज नगर

01 किमी

02किमी

मोघटरोड

8 किमी

8 किमी

ग्राम मथेला

29 मोघटरोड

440

10किमी

1100

10 किमी 30 मोघटरोड

ग्राम गोकुलगांव

6 किमी

मोघटरोड

1500

6 किमी 31

ग्राम पिपल्या तहार

1200

3 किमी 32

4किमी

मोघटरोड

ग्राम बड़गांव भीला

1000

11 किमी

10किमी

33 मोघटरोड

ग्राम सुरगांव निपानी

12किमी

1100

12किमी

34 मोघटरोड

ग्राम बड़ियातुला

8300

8 किमी

8 किमी मोघटरोड

35

ग्राम सिहाड़ा

करोली चौकी में सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

क्षेत्रफल

क्र.

नाम थाना

आबादी

प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम

वर्तमान थाने से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा किमी में

(6)

प्रस्तावित चौकी से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा किमी में (7).

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

0

30

1100

1

मांधाता

करौली

511

33

3 2

मांधाता

कामनखेड़ा

7

37

700

घोघलगांव

3

मांधाता

03 4

678

33

टौंकी

मांधाता

28

2

1714

5

मांधाता

एखंड

45

15 पालडी

6

मांधाता

डूब क्षेत्र

452

24

6 मांधाता

मसलाय

7

24

6

275

8

लौंदी

मांधाता

600

24

6 मांधाता

9

बिलाया

350

21

9 10

पिपल्या

मांधाता

2465

25

5 मांधाता

11

गुंजली

700

18

12

घोंसली

12 मांधाता

20

50

13

मांधाता

डूब क्षेत्र

सुकवा

2300

2

30

14

गोल

मांधाता

चौकी मोरटक्कामें सम्मिलित ग्रामों/मोहल्लों की सूची

क्षेत्रफल

आबादी

क्र.

नाम थाना

प्रस्तावित चौकी में शामिल ग्राम/मोहल्लों के नाम

प्रस्तावित चौकी से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा

वर्तमान थाने से ग्राम/मोहल्लों की दूरी व दिशा

(7) (3)

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

उत्तर पश्चिम 04 कि.मी.

मोरटक्कामाफी

2900 06 कि.मी. 17 कि.मी.

1

मांधाता

1000

16 कि.मी. उत्तर 04 कि.मी.

02 कि.मी.

2

मांधाता

खेड़ीघाट

1020

15 कि.मी.

04 कि.मी.

० कि.मी.

3

मांधाता

मोरटक्का

4

20कि.मी.

310

05 कि.मी.

उत्तर पश्चिम 07 कि.मी.

मांधाता

कटार

मांधाता

बिल्लौरा

625

04 कि.मी.

5

पूर्व उत्तर 10 कि.मी.

08 कि.मी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

366

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

75

03 कि.मी.

पूर्व उत्तर 11 कि.मी.

08 कि.मी.

बाघनगर

मांधाता

6

1800

05 कि.मी.

पूर्व उत्तर 08 कि.मी.

08 कि.मी.

थापना

7

मांधाता

2250 05 कि.मी.

पूर्व 03 कि.मी.

8

मांधाता

12 कि.मी.

मोरघड़ी कॉलोनी

पूर्व 02 कि.मी.

2128

12 कि.मी.

02 कि.मी.

मांधाता

9

मोरघड़ी कॉलोनी

3500

पूर्व 03 कि.मी.

07 कि.मी. 11 कि.मी.

10

मांधाता

इनपुन पुनर्वास

3600 07 कि.मी.

पूर्व 05 कि.मी.

09 कि.मी.

भोगावा

11

मांधाता

विशेष गढ़पाले , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 9/10 जनवरी 2019 क्रमांक - एस.डब्ल्यू- 2019-214

नवीन स्वीकृत पुलिस चौकी पाढर, थाना कोतवानी स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले ग्रामों की सूची

जनसंख्या

गांव/मोहल्ले का नाम

क्र. उस पुलिस थाने का

वार्षिक अपराध

वर्तमान थाने

का नाम

क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)

नाम- तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

12

6648

8

पाढर

1

कोतवाली बैतूल

थाना कोतवाली बैतूल, तहसील व जिला- बैतूल

3

1212

3

पीसाजोडी

2

7

1279

4

3

कुप्पा

3

762

3

4

बंजरवाड़ा

2

1025

4

5

मेढ़ापानी

1456.

5

6

मर्दवानी रैयत

6

4

6

1056

ढोलीढाना

7

5

1122

5

माथनी

8

5

1300

6

9

कुम्हारिया

8

847

3

धौल

10

1032

6

5

11

लावन्या

8

1911

6

12

बडगीखुर्द

4

865

3

13

बडगीबुजुर्ग

5

612

2

14

कल्याणपुर

2

795

3

गोहची

15

3

520

2

रावनवाडी

16

7

1259

7 17

गजपुर

6

160

1

नयेगांव

18

3

1123

6

बासपानी

19

1

425

2

ठानी

20

4

7

1090

उमरवानी

21

2100

8

7

सिल्लौट

22

6

4

896

बोरगांव

23

तरूण कुमार पिथोड़े , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2019 क्रमांक 283 - भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक F - 22/ 03 /2017-18/ लसि / 31 /1154, दिनांक 29.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुन्दरपुरा तालाब तहसील ब्यावरा जिला राजगढ के ग्राम सुन्दरपुरा , बागरीपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि सुन्दरपुरा तालाब का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ): -

जिला-राजगढ तहसील:- ब्यावरा

सुन्दरपुरा तालाब के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,

ग्राम सुन्दरपुरा, बागरीपुरा

विवरण

स.क.

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा

अर्जित किया जाने वाला रकबा

(4)

(3)

(2)

(1)

31.285

47.288

1

सुन्दरपुरा

0.220

2.540

2

बागरीपुरा

कुलयोग :-

31.505

49.828 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

368

सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम सुन्दरपुरा एवं बागरीपुरा

तहसील:- ब्यावरा

जिला:- राजगढ

ग्राम सुन्दरपुरा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

देवचन्द्र पिता नारान रामसिंह ना. बा. माता तंतबाई बेवा नारान जाति मेहतर पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

2 बद्री आ गंगाधर जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूस्वामी

योग

3 रमेश आ नन्दराम जाति गाडरी पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

4 प्रेमसिंह आ रामलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

5 मानसिंह आ प्रेमसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

6 मंजुबाई पति मांगीलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी योग

7 देवचन्द पिता प्यारा जाति चमार पता. नि. ग्राम भू स्वामी योग

भंवरलाल पिता धूलजी भगवानसिंह पिता नारानसिंह जाति सोदिया पता नि. 8 ग्राम कुण्डीखेडा भू स्वामी

योग

9 मांगीलाल पिता दोलजी जाति सोदिया पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

10 मांगीलाल पिता प्यारजी जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी योग

11

लक्ष्मीनारायण पर्वत पिता रंगलाल घीसीबाई पुत्री रंगलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूस्वामी

योग

12 प्रेमबाई , धापूबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

कृष्पालसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

13

योग

14

शुभमसिंह परमार पिता महेशचन्द्रसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी योग

सर्वे नंबर

प्रभावित रकबा कुल रकबा

4

5

3

0.211

0.506

23/11

0.506

0.211 1

0.346

0.506

28/1

0.346

0.506

1

0.197

0.506

28/2

0.197 1

0.506

0.506

0.253 29/2

0.822

0.698 49

1.328

0.951 2

0.436

0.854

29/3/1

0.974

0.974

33

1.828

1.410 2

0.488

1.359

29/3/2

0.488

1.359

1

0.864

2.023

29/4

0.864 1

2.023

0.418

1.265

30

1.265

0.418 1

0.936

0.936

31

1.126

1.126

32

1.063

1.063 34

3.125

3.125 3

0.300

1.543

43

0.300

1.543

1

0.120

0.228

44

0.746

0.100 45

0.220

0.974

2

0.962

1.366

48

0.962

1.366

1

0.114

0.114

50

0.114

0.114

1

1.972

1.972

51

1.972

1.972

1 369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

रामदयालसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

15

योग 16 विक्रमसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

योग 17 महेन्द्रसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

योग 18

राजेन्द्रसिंह पिता शिवदयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग गिरीराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

19

योग देवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

20

योग 21 नारानसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी योग 22 विवेकसिंह पिता रणविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी योग 23

कुं. रणविरसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी योग 24 हरेन्द्रसिंह पिता रणविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी योग 25

भंवरलाल शिवनारायण रामलाल पिता मांगीलाल कमलाबाई जमनीबाई पुत्री मांगीलाल छीतर पिता पून्या जाति लोदा पता नि. ग्राम भूमि स्ववामी

योग 26

हरिसिंह आ रामलाल नोरंगबाई प. हरिसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

योग 27

धीरपसिंह आ. मांगीलाल , अजबबाई प. धीरजसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग 28

पूनमचन्द आ. माधूजी, अनारबाई पत्नि पूनमचन्द्र जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग हेमराज आ. जालम जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

29

योग 30 सुरेश आ. प्रेमसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार योग 31 भंवरलाल आ . रतनलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार योग

0.091

0.091

52/1

0.841

0.841

54/1

0.932

2

0.932

0.369

0.369

52/2

0.369

0.369

1

0.091

0.091

52/3

0.841

0.841

54/2

0.932

0.932

2

0.792

0.952

52/4

0.792

0.952

1

0.860

53

0.860

0.860

0.860

1

0.632

55

0.632

0.632

0.632

1

2.162

2.162

56

2.162

2.162

1

2.162

57

2.162

2.162

1

2.162

2.970

2.970

59/1

1

2.970

2.970

3.000

3.000

59/2

3.000

3.000

1

0.396

0.506

60

0.506

0.396

1

0.260

62

0.379

0.316

0.316

63

0.576

2

0.695

0.160

0.600

64/1

0.160

0.600

1

0.600

0.072

64/2

0.072

1

0.600

0.240

0.600

64/3

0.240

0.600

1

0.260

0.600

64/4

0.260

0.600

1

0.260

0.600

64/5

0.260

1

0.600 370

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

32

कंबरलाल आ. चेना, चन्दाबाई प. कंबरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

33

जगदीश आ. बद्रीराम, कलावाई प. जगदीश जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

34

मांगीलाल आ. प्रभु, रेशमबाई प. मांगीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

35

रामप्रसाद आ. बन्शीलाल , कान्तीबाई प. रामप्रसाद जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

36

कंवरलाल पिता नाथूलाल, सीमाबाई पति कंवरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

37 मांगू आ देवजी, सुमित्राबाई प. मांगू जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

38

भंवरलाल आ नाथू, शान्तिबाई प. भंवरलाल जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

योग

39

सरीफ बालिक सईद पिता अकबर ना.बा. माता रुस्तम पुत्र पीरु जाति फकीर पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

योग

40 रुपसिंह पुत्र लालसिह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वाामी

योग नारानसिंह आ प्रेमसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भू स्वामी 41

योग

42 फून्दिया पिता दोलाजी जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

कुलयोग

ग्राम:- बागरीपुरा

1 चैनसिंह पिता प्रभुलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम सुन्दरपुरा भूमि स्वामी योग

2 राजू आ नन्नूलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

कुल योग

महायोग

64/6

0.600

0.190 1

0.600

0.190 64/8

0.600

0.058 1

0.600

0.058 81/2

0.666

0.470 1

0.666

0.470 81/3

0.667

0.270 1

0.667

0.270 81/4

0.667

0.270 1

0.667

0.270 84/1

0.563

0.500 1

0.563

0.500 84/2

0.563

0.500 1

0.563

0.500 96

0.240

0.100 1

0.240

0.100 97

0.240

0.013 36

1.164

0.036 2

1.404

0.049 35

1.404

0.358 46

0.367

0.060 2

1.771

0.418 42

1.960

0.107 1

1.960

0.107 52

47.288

31.285 36/1

1.022

0.020 1

1.022

0.020 36/2/1

1.518

0.200 1

1.518

0.200 2

2.540

0.220 54

49.828

31.505 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधि निवेदिता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक- 35-जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018 भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2019

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक / एफ-2/(क) /15 /99/बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र कमांक / एफ-2/(क) /9 /08/बी-3/दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।

(2) (1)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

मंत्रालय

4

विधान सभा

5

भीमनगर बस्ती

6

ओम नगर

7

वल्लभ नगर

8

पुलिसथाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

9 सतपुड भवन झुग्गी

10 नेपाली मोहल्ला

11 मराठी मोहल्ला

12ग्वाला मोहल्ला

रोशनपुरा

13

14 कुम्हारपुरा बस्ती बस्ती

मालवीय नगर क्षेत्र

15

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

पुलिस कंट्रोल रूम

18

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स

33

33 तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

33

33

33

33

24

33

33

24

33

33 372

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

क्रमांक- 35- जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा -2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश क्रमांक/ एफ-2 /(क) /15 / 99 / बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/ एफ -2/ (क) /9/08 / बी-3/ दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।

(2) (1)

ग्राम/मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

4 मंत्रालय

विधान सभा

5

भीमनगर बस्ती

6

ओम नगर

7

8 वल्लभ नगर पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

सतपुड भवन झुग्गी

9

10 नेपाली मोहल्ला

11 मराठी मोहल्ला

12ग्वाला मोहल्ला

13रोशनपुरा

14 कुम्हारपुरा बस्ती

15 मालवीय नगर क्षेत्र

राज भवन

16

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

33

33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

33

33

33

33

24

33

33

24

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33 373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक-35-जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2 / (क) /15/ 99/ बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/ एफ-2/ (क)/9/08/ बी-3 / दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

मंत्रालय

4

5 विधान सभा

6 भीमनगर बस्ती

ओम नगर

7

वल्लभ नगर

8

पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

सतपुड भवन झुग्गी

9

नेपाली मोहल्ला

10

11 मराठी मोहल्ला

ग्वाला मोहल्ला

12

13रोशनपुरा

कुम्हारपुरा बस्ती

14

15 मालवीय नगर क्षेत्र

राज भवन

16

पुरानी विधन सभा

17

18 पुलिस कंट्रोल रूम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स

33

33 तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

33

33

33

33

24

33

33

24

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33 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

374

क्रमांक-35-जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/ एफ-2 / (क) / 15/99/ बी-3 /दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र कमांक/एफ-2/(क) /9/08/ बी-3 / दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

4 मंत्रालय

5 विधान सभा

भीमनगर बस्ती

6

7 ओम नगर

8 वल्लभ नगर पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

सतपुड भवन झुग्गी

9

नेपाली मोहल्ला

10

11 मराठी मोहल्ला

12ग्वाला मोहल्ला

रोशनपुरा

13

14 कुम्हारपुरा बस्ती बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

33

33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

33

33

33

33

24

33

33

मालवीय नगर क्षेत्र

15

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम 24

33

33 375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक-35-जे.सी. -1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/ एफ-2/ (क)/15 / 99/ बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क) / 9 /08 / बी-3 / दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

4 मंत्रालय

5 विधान सभा

भीमनगर बस्ती

6

पुलिस थाना जहाँगीराबाद

ओम नगर

7

वल्लभ नगर

8

तहसील हुजूर जिला भोपाल

9 सतपुड भवन झुग्गी

नेपाली मोहल्ला

10

मराठी मोहल्ला

11

ग्वाला मोहल्ला

12

रोशनपुरा

13

14कुम्हारपुरा बस्ती

15 मालवीय नगर क्षेत्र

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स

33

तहसील हुजूर जिला भोपाल

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24

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33 376

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्रमांक-35-जे.सी.-1- कलेक्टर - भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/ एफ-2/(क) /15 /99/ बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/ एफ-2/ (क) /9 /08 / बी-3 /दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

4 मंत्रालय

विधान सभा

5

भीमनगर बस्ती

6

ओम नगर

7

8 वल्लभ नगर पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

9 सतपुड भवन झुग्गी

10 नेपाली मोहल्ला

11 मराठी मोहल्ला

12 ग्वाला मोहल्ला

रोशनपुरा

13

कुम्हारपुरा बस्ती

14

15 मालवीय नगर क्षेत्र

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

33

33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल

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24

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33 377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक-35-जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश कमांक/ एफ-2 / (क) /15/99 /बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र कमांक/ एफ-2/ (क) / 9 / 08 / बी-3 / दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड

क्रमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

मंत्रालय

4

विधान सभा

5

भीमनगर बस्ती

6

ओम नगर.

7

वल्लभ नगर

8

पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

सतपुड भवन झुग्गी

9

नेपाली मोहल्ला

10

मराठी मोहल्ला

11

12 ग्वाला मोहल्ला

रोशनपुरा

13

14कुम्हारपुरा बस्ती

मालवीय नगर क्षेत्र

15

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

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33

पुलिस थाना अरेरा हिल्स

33

33

तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

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33 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

378

क्रमांक-35-जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2 ) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश कमांक / एफ-2 /(क) /15/ 99/बी-3 /दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क) /9 /08/बी-3 / दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम ( तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

4 मंत्रालय

विधान सभा

5

भीमनगर बस्ती

6

ओम नगर

7

वल्लभ नगर

8

पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

9 सतपुड भवन झुग्गी

10 नेपाली मोहल्ला

11 मराठी मोहल्ला

12ग्वाला मोहल्ला

रोशनपुरा

13

कुम्हारपुरा बस्ती

14

मालवीय नगर क्षेत्र

15

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

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पुलिस थाना अरेरा हिल्स तहसील हुजूर जिला भोपाल

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33 379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक-35-जे.सी.-1- कलेक्टर- भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/ एफ -2/ (क)/15 /99/ बी-3 /दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक / एफ-2/(क) /9 / 08/ बी-3 /दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम / मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

क्रमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है। पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।

(3)

(2)

(1)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

1 विधायक विश्राम गृह

33

2 सतपुडा भवन

33

विंध्याचल

3

33

मंत्रालय

4

33

5 विधान सभा

पुलिस थाना अरेरा हिल्स

33

6 भीमनगर बस्ती

पुलिस थाना जहाँगीराबाद

33

ओम नगर

7

तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

8 वल्लभ नगर

तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

9 सतपुड भवन झुग्गी

33

10 नेपाली मोहल्ला

33

मराठी मोहल्ला

11

33

12ग्वाला मोहल्ला

24

13रोशनपुरा

33

14 कुम्हारपुरा बस्ती

33

15 मालवीय नगर क्षेत्र

24

16 राज भवन

33

पुरानी विधन सभा

17

33

पुलिस कंट्रोल रूम

18 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

380

क्रमांक- 35-जे.सी. - 1- कलेक्टर - भोपाल-2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा -2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश कमांक/एफ-2/(क)/15/99/ बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क) /9/08 / बी-3 / दो दिनांक 30जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 27.12.2018 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुये थाना अरेरा हिल्स की स्थापना मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड

कमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।

(2) (1)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।

(3)

ग्राम/मोहल्ले का नाम

1 विधायक विश्राम गृह

2 सतपुडा भवन

3 विंध्याचल

मंत्रालय

4

विधान सभा

5

6 भीमनगर बस्ती

ओम नगर

7

वल्लभ नगर

8

पुलिस थाना जहाँगीराबाद तहसील हुजूर जिला भोपाल

सतपुड भवन झुग्गी

9

नेपाली मोहल्ला

10

मराठी मोहल्ला

11

ग्वाला मोहल्ला

12

रोशनपुरा

13

कुम्हारपुरा बस्ती

14

मालवीय नगर क्षेत्र

15

16 राज भवन

17 पुरानी विधन सभा

18 पुलिस कंट्रोल रूम बंदोबस्तनं० वार्ड क०

33

33

33

33

33

पुलिस थाना

33

अरेरा हिल्स

33 तहसील हुजूर जिला भोपाल

33

33

33

33

33

24

33

33

24

33

33

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम पी. खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

क्रमांक- 35-जे.सी. - 1- कलेक्टर- भोपाल- 2018.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. क्रमांक- 35-जे.सी.-1- भोपाल-2018, दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

No. 35 - J.C.I. -Collector- Bhopal - 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम पी. खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

17th January 2019 In exercise of the powers conferred by clause (s) section 2 of the Code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F - 2 (K) 15 / 99 /B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F -2 (K) 9/08 /B - 3/ two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table .

TABLE

LOCAL AREA

Name of police station (with tehsil and distt . ) from which included

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil anddistt.) from which excluded

(2) (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt . Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13. Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15.Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt . Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

382

No. 35 -J.C.I. - Collector-Bhopal -2018

In exercise of the powers conferred by clause(s ) section 2 of the Code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police ) Department order number F -2(K) 15/ 99 /B -3 / two dated 11/10/2004 and number F - 2 (K) 9 / 08/B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO , in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name of police station (with tehsil and distt.) from which included

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which excluded

(2) (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt . Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15. Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward.No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt . Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

wardNo 33

ward No 33 383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

No. 35 - J.C.I. -Collector - Bhopal - 2018

In exercise of the powers conferred by clause (s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F - 2 (K) 15 / 99 /B - 3/two dated 11/10/2004 and number F -2 (K) 9 / 08 /B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column (2 ) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which included

Name of Villages, and Settlement No , Ward No

(2) Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which excluded (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. OmNagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10.Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15. Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt . Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

384

No. 35 - J.C.I. -Collector - Bhopal - 2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police ) Department order number F- 2(K) 15 /99/B -3/two dated 11/10/2004 and number F - 2 (K) 9 /08 /B -3 / two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector /SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which included

Name of Villages, and Settlement No ,Ward No

(2) Name ofpolice station (with tehsil anddistt .) from which excluded (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt . Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15. Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

No. 35 - J.C.I. -Collector- Bhopal - 2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F - 2( K) 15/ 99/B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F -2 (K) 9 /08 /B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP /DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table .

TABLE

LOCAL AREA

Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which included

Name ofVillages, and Settlement No ,Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which excluded

(2) (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3..Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15. Malviya Nagar

16.Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt . Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

386

No. 35 - J.C.I. - Collector-Bhopal - 2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F - 2 ( K) 15 /99 /B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F - 2 (K) 9 /08 /B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which included

Name of Villages, and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt . ) from which excluded

(2) (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim NagarBasti

7. OmNagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13. Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15.Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station AreraHills Tehsil Hujur Distt . Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

wardNo 33 भाग 1 ]

387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

No. 35 - J.C.I. - Collector - Bhopal - 2018

In exercise of the powers conferred by clause(s ) section 2 of the Code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F - 2 (K) 15 /99 /B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F - 2(K) 9/ 08 /B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector /SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name of police station (with tehsil and distt . ) from which included

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which excluded

(2) (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt . Bhopal

Marathi Mohalla

11.

Gwala Mohalla

12.

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15. Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 388

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

No. 35 - J.C.I. - Collector - Bhopal -2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F -2 ( K) 15 / 99/B - 3 / two dated 11/10/2004 and number F - 2 ( K) 9 / 08 /B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector / SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name of police station (with tehsil and distt .) from which included

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which excluded

(2) (1)

Name ofVillages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3. Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt . Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15.Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

No. 35-J.C.I. - Collector -Bhopal -2018

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F -2 (K) 15 / 99 /B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F - 2 (K) 9/08 /B - 3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

LOCAL AREA

Name of police station (with tehsil and distt .) from which included

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which excluded

(2) (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3. Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10.Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal

11. Marathi Mohalla

Gwala Mohalla

12.

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15.Malviya Nagar

16. Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

390

No. 35 - J.C.I. -Collector -Bhopal -2018

In exercise of the powers conferred by clause (s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F - 2 (K) 15 / 99/B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F-2 (K) 9 /08 /B - 3 /two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO . in meeting Dated 27/12/2018 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Arera Hills Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table .

TABLE

LOCAL AREA

Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which included

Name ofVillages, and Settlement No , Ward No

(2) Name ofpolice station (with tehsil and distt.) from which excluded (1)

Name of Villages ,

1. MLA Rest House

2. Satpura Bhavan

3.Vindhyachal

4. Vallabh Bhavan

5. Vidhan Sabha

6. Bhim Nagar Basti

7. Om Nagar

8. Vallabh Nagar

9. Satpura Bhavan Juggi

10. Nepali Mohalla Police Station Jahagirabad Tehsil HujurDistt. Bhopal

11. Marathi Mohalla

12. Gwala Mohalla

13.Roshanpura

14. Kumharpura Basti

15.Malviya Nagar

16.Raj Bhavan

17. Purani Vidhan sabha

18. Police Control Room

(3)

Settlement, No

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

ward No 33

Police Station Arera Hills Tehsil Hujur Distt. Bhopal

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

ward No 24

ward No 33

ward No 33

By the order and in the name of the Governor Madhya Pradesh ,

SUDAM P. KHADE , Collector & Ex - officio Dy . Secy.

391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) सांवेर

जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश

सांवेर, दिनांक 22 जनवरी 2019 क्रमांक 246 - भू- अर्जन - 2018-19

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक 23- अ-82-2017-18.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाइपलाइन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मॅजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.004

291/3

सांवेर

इन्दौर

320/1/1

0.034

कदावली बुजुर्ग,

अविभागीय अधिकारी

प.ह.नं.- 61

0.004

320/1/2/1 [ भाग 1 392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

3

4

5

326/1/3

0.005

2 सांवेर

इन्दौर

326/2/1

0.026

326/2/2

0.023

कदावली

बुजुर्ग,

प.ह.नं.- 61

362

0.004

}

363/1

0.008

0.009

327/1

327/5

0.005

0.008

353/1/5

327/2

0.005

327/3

0.005

327/4

0.007

327/6

0.007

327/9

0.004

0.008

353/1/6

327/7

0.006

0.005

327/8

328/1/1

0.009

0.009

328/1/2

328/2/1

0.013

328/2/2

0.011

336

0.029

345/2

0.014

350/2

0.014

357

0.013

359

0.010

0.007

360

विमीयअधिकारी

363/3

0.005

380/1

381/3

{

0.007

380/2

373/1

0.011

0.004

378/1

378/2

0.005

0.005

378/3

378/4

0.004

0.003

379/1

0.004

379/2 393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

458/2/1

0.010 इन्दौर सांवेर

460/1

0.008

458/2/2

0.005

कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61

460/2

0.010

0.007

476/2/1

476/2/5

0.006

0.020

485/1

476/2/4

0.010

476/2/6

0.002

476/2/8/1

0.007

483/1

0.017

0.021

643/1/1

643/1/2

0.021

661/2

0.020

675/1

0.035

646/1

0.032

646/2/1

0.019

661/1

0.023

675/2

0.035

662/1

0.033

709/1/1

0.017

}

0.006

709/2/1

0.009

718/1/1/2

709/1/2

0.012

}

709/2/2

0.013

0.016

718/1/1/3

718/1/1/1

0.014

709/1/4

0.010

}

709/2/4

0.013

718/1/1/4

0.014 文 अविभागीयअधिकारी जिला-इन्दौर (म.प्र.)

718/2/1

0.009

0.021

718/2/2

0.037

718/2/3

725/2

0.011

72

0.897

कुल योग

[ भाग 1 394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्रमांक 253 - भू-अर्जन- 2018-19

क्रमांक 25 - अ-82-2017-18 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मॅजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

0.012

103/2/2

वर

पीरकराडिया,

प.ह.नं.- 53

0.006

103/2/3

0.007

106/2

आवर * 395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

5

3

262/3/2

0.008 सांवेर

इन्दौर

107

0.017

पीरकराडिया, प.ह.नं.- 53

108

0.009

112/1

0.012

119

0.024

145/2

0.032

146

0.010

149/1

0.012

149/2

0.013

149/3

0.013

151

0.023

261

0.015

271

0.002

152

0.021

210

0.030

227/1/2

0.014

227/2

0.004

228

0.011

229/2

0.012

257

0.016

257/617

0.014

265/1

0.013

0.018

265/2

0.006

265/3

267/1

0.005

268

0.011

269

0.011

270

0.011 निविभागीयअधिकारी( जिला-इन्दौर(म.प्र.) *

0.412

31

कुल योग

[ भाग 1 396

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्रमांक 258 - भू- अर्जन - 2018-19

क्रमांक 27- अ- 82-2017-18 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.021

215/7

सांवेर

इन्दौर

बरोदा अर्जुन,

प.ह.नं.- 53

0.012

217

0.016

228/3 पैकी

विभागीय अधिकारी( 397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

226/1

0.009

सांवेर

इन्दौर

बरोदा अर्जुन,

प.ह.नं.- 53

0.004

227/1

226/2

}

227/2

0.007

226/3

0.010

227/3

0.005

228/1 }

0.014

228/3

0.016

332

0.009

358

0.022

370/1

0.012

357

0.016

333/2/1

0.014

335/2/1

0.005

336/2

0.016

337/2

0.011

337/483

0.008

339/1/2/1

0.008

338

0.022

339/1/2/2

0.004

347/1/2

0.008

347/1/3

347/1/4

0.007

0.006

347/2

0.007

347/4

0.005

347/5

विभागीय अधिकारी

0.002

347/8

347/3

0.010

0.007

347/6

(म.प्र.)

0.016

348/1

*सांवेरजि

0.025

348/2

इन्दौर

0.002

351/2/1

बरोदा अर्जुन,

प.ह.नं.- 53

351/2/2

0.002

0.006

351/4/3/2

0.013

351/3

0.008

351/5

0.385

37

कुल योग

[ भाग 1 398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्रमांक 264- भू-अर्जन-2019

क्रमांक 24-अ-82-2017-18 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

0.006

72/3/2/1

इन्दौर सबिर बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52

0.006

72/3/2/2

0.006 सांवेर

72/3/2/3 399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

सांवेर

73/1

0.008 इन्दौर

बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52

78/2/1

0.020

0.010

73/2

0.030

78/1/1

79/1/3

0.022

0.022

87/1

0.026

79/1/4

87/2/3

0.012

0.014

87/3

0.007

88/2

89/2/1

0.013

0.034

89/1/1

0.017

89/1/2

89/2/2

0.009

89/3/1

0.013

0.014

89/3/2

0.035

111/2

0.008

141/1

0.026

144/2

0.019

145/1/1

0.003

144/3

0.030

145/1/3/1

0.021

156/1/1/1

165/1

0.004

0.018

165/2

175/4/2

0.005

0.026

168/1/1

0.005

168/1/3

*सांवेर, जिलो- इन्दौर विभागीयअधिका

0.008

168/1/4

निरंतर- २ [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

400

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम/ पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

सांवेर

इन्दौर

174/2

0.064

बुढी बरलाई,

प.ह.नं.- 52

0.011

177/3/1

0.004

177/3/2

0.005

191/5

36

0.581

कुल योग

क्रमांक 269 - भू- अर्जन -2019

क्रमांक 26-अ- 82-2017-18.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

329/1/1

सांवेर

इन्दौर

ग्राम- पुवार्ड दाई,

0.014

331/1/1

नविभागीयअधिकार

प.ह.नं.- 48

0.005

329/2/1/1 401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

0.005

329/2/2/1

सांवेर

इन्दौर

0.014

339/2/1

0.002

330/3/1

3 ग्राम- पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48

0.005

330/3/2/1

0.004

340/1

0.007

344/1

0.020

354/712/2/3

0.010

449/26/2

0.006

345/1/1

0.006

345/2/1

0.005

345/3/1

0.017

350/1

0.008

353/2

0.033

354

355

0.004

442/1/2/मीन 2

0.027

442/3

0.022

442/4/2

0.008

442/8

449/23

0.017

0.004

449/28

449/35

0.010

0.034

462/697/1/1

0.004

464/1/1

464/3/3

0.010

0.004

464/1/2

0.013

464/3/4

0.001

464/3/1/1

467

0.019

0.040

510

0.033

511/2

0.008

512/1/1/1

0.009

512/1/1/2

0.007

512/2

0.040

643/1

0.010

512/3/1

सांवेर नविभागीयआधकारी

0.006

512/3/2

0.010

512/4/1

सविर

इन्दौर

0.010

512/4/2

0.025

644/1

ग्राम पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48

0.023

644/3

0.563

43

कुल योग

बिहारी सिंह , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .

402

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. B - 103-दो- 2-61-2017.- श्री बी . एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 13 से 14 दिसम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. औहरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. औहरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 105-दो- 2-65-2018 .- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 107-दो- 2-50-2011.- श्री प्रदीप कुमार व्यास, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार व्यास , डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार व्यास, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

क्र. D- 240-दो- 2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 1 से 7 दिसम्बर 2018 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-242-दो- 2-53-2014.-श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 244-दो-2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

क्र. D- 257-दो-2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायादीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायादीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -259-दो- 2-46-2017.- श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. D- 295-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक, छह दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश सहित दिनांक 30 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़- ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

403 क्र. D - 297- दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 299-दो-2-3-2018 .- श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्द्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्द्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 301- दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 10 से 12 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

404

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 303-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 7 से 12 जनवरी 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 305-दो- 2-8-2012.- श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्र. A- 122-दो-2-34-2018.- कु. नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 11 से 12 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 29 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीना आशापुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्र. D -419-दो- 2-70-2017.- श्री राजेन्द्र चौरसिया , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -421- दो- 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-423-दो- 2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीशं, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. D- 238-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री भारत सिंह औहरिया, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 के अनुसार श्री औहरिया को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 210 90

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश=

के एवज में नगद भुगतान. 30 X90 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 3rd January 2019

No. 01 -CJ - II - 877.- WHEREAS , a enquiry has been ordered to be intiated against Shri Rambresh Yadav, Vth Additional District & Sessions Judge , Katni for committing acts of grave misconduct .

AND , WHEREAS , Serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary, Authority under sub- rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification , Control & Appeal ) Rules , 1966 , and all other poers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court hereby places Shri Rambresh Yadav , VthAdditional District & Sessions Judge , Katni under suspension with the headquarters at Rewa . The High Court furher directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

Jabalpur, the 7th January 2019

No. 06- CJ- II - 1000.- WHEREAS , a enquiry has been ordered to be initiated against Shri Rakesh Kumar Singh , II Additional District & Sessions Judge , Alirajpur for committing acts of grave misconduct .

AND , WHEREAS , Serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary, Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification , Control & Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court hereby places Shri Rakesh Kumar Singh , II Additional District & Sessions Judge , Alirajpur under suspension with the headquarters at Mandsaur. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .

By order of the High Court, PRAKASH CHANDRA GUPTA , Principal Registrar

(vigilance).

406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

Jabalpur, the 7th January 2019

No.C-93-1-7-3-2018 (Part - I) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2019 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958, is hereby published for general information:--

Name of Holidays

Sr. No.

(2)

(1)

1 New Year's Day

2 Republic Day

3 Mahashivratri

4 Holi (Dhuredi )

5 Bhai Dooj

6 Gudi Padwa/Chaiti Chand

7

Ramnavmi

8 Mahaveer Jayanti

9 Good Friday

10

Id-Ul-Fitar

11 Id-Ul -Zuha

12 Independence Day/Raksha Bandhan 13 Janmashtmi

Ganesh Chaturthi

14

15 Moharrum

16 Sarv Pitra Moksha Amavasya 17 Gandhi Jayanti

Dussehra

Mahanavmi 18

(8-10-2019)

19 Depawali (27-10-2019 Sunday) 20 Gurunanak Jayanti

21 Christmas Day

Total: 27 Days

Days of Week Dates as per

Gregorian Calendar (3)

(4)

01-01-2019

Tuesday

26-01-2019

Saturday

04-03-2019

Monday

21-03-2019

Thursday 22-03-2019

Friday

06-04-2019

Saturday

13-04-2019

Saturday

17-04-2019

Wednesday 19-04-2019

Friday

05-06-2019

Wednesday 10-08-2019

Saturday

15-08-2019

Thursday 23-08-2019

Friday

02-09-2019

Monday

10-09-2019

Tuesday

28-09-2019

Saturday

02-10-2019

Wednesday 07-10-2019

Monday

08-10-2019

Tuesday

09-10-2019

Wednesday 10-10-2019

Thursday 25-10-2019

Friday

26-10-2019

Saturday

28-10-2019

Monday

29-10-2019

Tuesday

12-11-2019

Tuesday

25-12-2019

Wednesday 407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019

भाग 1 ]

NOTES :-

1. Dr.Ambedkar Jayanti/ Baisakhi Dated 14 April 2019 , Deepawali Dated 27 October 2019 , Id- milad un -Nabi dated 10 November 2019 , falls on Sunday & Buddh Purnima dated 18 May 2019 , fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays , falling on 19th January , 16th February, 16th March , 20th April , 18th May, 15th June , 20th July, 17th August , 21St September , 19th October, 16th November , 21 December will be closed Saturdays for Subordinate Court .

3. SummerVacation of Subordinate Court shall be from 20th May, 2019 to 14th June , 2019 and Winter Vacation From 23rd December 2019 to 31st December , 2019 .

4. Subordinate Courts will not obbserve the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

6. The holidays in respect of Id - ul - Fitar, Id- ul -Zuha , Moharrum and Id - milad un - Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon .

ARVIND KUMAR SHUKLA, Registrar General .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-01-25.04.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-01-25.04.Ordinary.