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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2019- माघ 8 , शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2019
क्रमांक एफ ए 3-50/ 2016/1 / पांच (03) यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम , 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
75 76
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2019
संशोधन
उक्त नियमो में ,
1. नियम 54 में , उप नियम ( 1 ) में, परंतुक में , खण्ड (दस) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए , अर्थातः-
" (ग्यारह) वर्ष 2017-2018 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट किसी विलंब शुल्क के बिना 15 फरवरी , 2019 तक प्रस्तुत की जा सकेगी. "
2. नियम 23 में , उप नियम (1 ) में, खण्ड (दो) में दिए गए परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थातः--
"परंतु, रजिस्टीकृत व्यापारी जिनका वार्षिक सकल विक्रय 1 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा वर्ष 2017-2018 की पुनरीक्षित विवरणी 15 फरवरी , 2019 तक प्रस्तुत की जा सकेगी. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019
क्रमांक एफ ए- 3-50-2006-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-50-2016-1- पांच, ( 03 ) दिनांक 28 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 28th January 2019
F A 3-50/ 2016/1 / V (03 ) : WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh VAT Rules , 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.
NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section(1) of Section 71 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government , hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:-
AMENDMENTS
In the said rules , -
1. In the rule 54, in sub-rule (1), in the proviso , after clause (x) , the following new clause shall be added, namely:-
"(XI) the audit report pertaining to the year 2017-2018 can be furnished up to 15st February, 2019 without a late fee . " ;
2. In clause ( ii) of sub- rule (1) , in the rule 23, after the given proviso shall be added , namely: --
"Provided that, the revised return pertaining to the year 2017-2018 can be furnished up to 15st February, 2019, by a dealer having annual turnover exceeding rupees one crore ."
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.