इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 फरवरी 2019 - माघ 17, शक 1940
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भुवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2019
क्र. एफ - 6-1-2019- सत्रह मेडि- 1.- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 69 ( 1 ) , 90( 1 ) , 138( 1 ) और 150- बी( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त नियमों के भाग सात, आठ एवं चौदह के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा भाग पन्द्रह ( ए ) के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन और अनुमोदन अधिकारी नियुक्त करता है , अर्थात्ः-
(1 ) श्री मनमोहन मोलासरिया , औषधि निरीक्षक
No. F. 6-1-2019 -XVII- Medi - 1 . In exercise of the powers conferred by the rules 69( 1 ) , 90( 1 ) , 138 ( 1 ) and 150- B ( 1 ) of the Druge and Cosmetice Rules , 1945, the State Government, hereby appoint the following officer of the Food and Drugs Administration Madhya Pradesh to be Licensing Authority for the purpose of part VII , VIII and XIV and Licensing and Approving Authority for the purpose of Part XV( A) of said Rules , namely :-
(1) Shri Manmohan Molosaria, Druge Inspactor
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भागीरथ सुनहरे, उपसचिव .
93
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.