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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 07, Part Part 1, 15 February 2019

Published 15 February 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
07
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-02-15.07.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2019- माघ 26 , शक 1940

विषय-सूची

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.-

भाग 1.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. एफ 5-19-2016 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अवकाश का प्रकार

अ. क्र.

अवकाश अवधि

अभियुक्ति

कुल दिन

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

01

03

दिनांक 5 दिसम्बर से

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 दिसम्बर 2018

पूर्ण वेतन तथा भत्तों

दिनांक 7 दिसम्बर 2018 तक.

सहित अवकाश.

एवं 9 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

727

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

728

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्र. एफ 1 ( ए) 151-1995-ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री अनन्त कुमार सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2018 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..

(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए) 400-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( पीटीआरआई ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 15 मार्च 2019 तक, सैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति करता है.

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विजय कटारिया , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण ) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, ( पीटीआरआई ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2019

क्र. एफ 1 ( ए) -26-2015-ब-2-दो राज्य शासन श्री विवेक अग्रवाल , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दमोह को दिनांक 17 से 26

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

दिसम्बर 2018 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में कटनी, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर , जयपुर, दमोह की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1 श्री विवेक अग्रवाल स्वयं 2 श्रीमती विनीता पत्नी 3 कुमारी मीमांसा पुत्री (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 162-1994- ब-2- दो. राज्य शासन श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 11 फरवरी 2019 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 फरवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक , रा. अ. अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

729

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्र. एफ 1 ( बी ) -83-2014- बी-4- दो इस विभाग द्वारा श्री पुष्पेन्द्र सिंह की वैज्ञानिक अधिकारी ( जीवविज्ञान ) के पद पर नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना हेतु जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 की कण्डिका-1 की तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में त्रुटिवश अंकित " अनुपूरक सूची के स . क्र.12 अनुक्रमांक-100767-अनुसूचित जाति- पुरुष ) एवं तालिका के कॉलम ( 2 ) में त्रुटिवश अंकित लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक-15 " के स्थान पर " अनुपूरक सूची के स. क्र. 14 ( अनुक्रमांक- 100078 - अन्य पिछड़ा वर्ग- पुरुष ) एवं तालिका के कॉलम ( 2 ) में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक-14 " पढ़ा जाये . समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 में शेष कण्डिकाओं में उल्लेखित प्रावधान व शर्तें यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक )582-( प्रतीक्षा सूची क्र. 02 ) .- राज्य शासन, श्री प्रियांशु पाण्डेय पुत्र श्री आशुतोष पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 03 फरवरी 1990 है.

फा. क्र. 17 ( ई) 2-2019-इक्कीस-ब ( एक) -103-019 .-विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, ( 1963 का 47 ) की धारा 20 ( ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से , एतद्वारा , नीचे अनुसूची केकॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को, उसके कॉलम ( 3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

क्षेत्र

अभिहित न्यायालय

अनुक्रमांक

(2)

(1) "01

(3) सिविल जिला अलीराजपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय (4) विशेष न्यायालय , अलीराजपुर द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर.

02

सिविल जिला अनूपपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, अनूपपुर.

द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनूपपुर

03

विशेष न्यायालय, अशोकनगर.

द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अशोकनगर.

सिविल जिला अशोकनगर की स्थानीय सीमाएं,

04

विशेष न्यायालय , बालाघाट.

द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालाघाट.

सिविल जिला बालाघाट की स्थानीय सीमाएं,

05

विशेष न्यायालय, बड़वानी.

सिविल जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाएं,

द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बड़वानी.

730

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

(1)

(2)

06 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैतूल.

07 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , भिण्ड.

08 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , भोपाल.

09 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर.

10 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , छतरपुर.

11

द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , छिंदवाड़ा..

12 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , दमोह.

13 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दतिया.

14 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , देवास.

15 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डिण्डौरी.

16 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , धार.

17 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , पूर्व निमाड़ खण्डवा.

18 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुना.

19 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,. ग्वालियर.

20 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हरदा.

[ भाग 1 (3)

(4)

सिविल जिला बैतूल की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , बैतूल.

विशेष न्यायालय, भिण्ड.

सिविल जिला भिण्ड की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, भोपाल.

सिविल जिला भोपाल की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला बुरहानपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , बुरहानपुर.

सिविल जिला छतरपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , छतरपुर.

सिविल जिला छिंदवाड़ा की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, छिंदवाड़ा.

विशेष न्यायालय , दमोह .

सिविल जिला दमोह की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, दतिया.

सिविल जिला दतिया की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, देवास.

सिविल जिला देवास की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला डिण्डौरी की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, डिण्डौरी.

विशेष न्यायालय , धार.

सिविल जिला धार की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, पूर्व निमाड़ खण्डवा.

सिविल जिला गुना की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , गुना.

विशेष न्यायालय , ग्वालियर.

सिविल जिला ग्वालियर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , हरदा.

सिविल जिला हरदा की स्थानीय सीमाएं, भाग 1 ]

731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

(2)

(1)

21 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , होशंगाबाद.

22 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , इन्दौर.

23 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , जबलपुर.

24 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, झाबुआ.

25 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , कटनी.

26 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंडला.

27 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर.

28 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुरैना.

29 जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर 30 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नीमच.

31 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पन्ना.

32 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायसेन.

33 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा) .

34 दुतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, स्तलाम.

35 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , सौवा.

(3)

(4)

सिविल जिला होशंगाबाद की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , होशंगाबाद.

विशेष न्यायालय , इंदौर.

सिविल जिला इन्दौर की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला जबलपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, जबलपुर.

सिविल जिला झाबुआ की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, झाबुआ.

विशेष न्यायालय , कटनी.

सिविल जिला कटनी की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , मंडला.

सिविल जिला मंडला की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , मंदसौर.

सिविल जिला मंदसौर की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला मुरैना की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , मुरैना.

सिविल जिला नरसिंहपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , नरसिंहपुर.

विशेष न्यायालय, नीमच.

सिविल जिला नीमच की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , पन्ना.

सिविल जिला पन्ना की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, रायसेन.

सिविल जिला रायसेन की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा) .

सिविल जिला राजगढ़ (ब्यावरा) की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , रतलाम .

सिविल जिला रतलाम की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , रीवा

सिविल जिला रीवा की स्थानीय सीमाएं, 732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

(1)

(2)

36 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सागर.

37 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना.

38 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर.

39 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिवनी.

40 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शहडोल.

41 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , शाजापुर .

42 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्योपुर.

43 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , शिवपुरी.

44 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीधी.

45 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिंगरौली.

46 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़.

47 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उज्जैन,

48 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उमरिया.

49 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , विदिशा.

50 द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.

[ भाग 1 (3)

(4)

विशेष न्यायालय , सागर .

सिविल जिला सागर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, सतना.

सिविल जिला सतना की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला सीहोर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, सीहोर.

विशेष न्यायालय, सिवनी

सिविल जिला सिवनी की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला शहडोल की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , शहडोल.

सिविल जिला शाजापुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , शाजापुर.

सिविल जिला श्योपुर की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, श्योपुर.

सिविल जिला शिवपुरी की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, शिवपुरी.

विशेष न्यायालय , सीधी.

सिविल जिला सीधी की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, सिंगरौली.

सिविल जिला सिंगरौली की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला टीकमगढ़ की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , टीकमगढ़.

विशेष न्यायालय, उज्जैन.

सिविल जिला उज्जैन की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , उमरिया.

सिविल जिला उमरिया की स्थानीय सीमाएं,

सिविल जिला विदिशा की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय, विदिशा.

सिविल जिला पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर. की स्थानीय सीमाएं,

विशेष न्यायालय , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.

733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

F. No. 17 (E) 02-2019 - XXI-B (one ) 103-2019 . In exercise of the powers conferred by Section 20(B ) of the Specific Relief Act , 1963 (No. 47 of 1963 ) the State Government in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, designates the Courts specified in column (2) of the schedule below in relation to the areas specified in the corresponding entries in column ( 3 ) thereof, as Special Courts specified in column (4) of the Schedule to exercise jurisdiction and to try suits under the aforesaid Act in respect of contracts relating to infrastructure projects , namely :-

Designated Court (2)

S. No. (1)

1. II Additional District Judge , Alirajpur

2. II Additional District Judge , Anooppur

3. II Additional District Judge , Ashoknagar

4. II Additional District Judge , Balaghat

5. II Additional District Judge , Barwani

6. II Additional District Judge , Betul

7. II Additional District Judge , Bhind

8. II Additional District Judge , Bhopal

9. II Additional District Judge , Burhanpur

10. II Additional District Judge , Chhatarpur

11. II Additional District Judge ,

Chhindwara

12. II Additional District Judge , Damoh

13. II Additional District Judge ,

Datia

14. II Additional District Judge ,

Dewas

NS. II Additional District Judge, Dindori

SCHEDULE

Special Court (4)

Area (3)

Special Court, Alirajpur.

Local limits of Civil District, Alirajpur

Special Court , Anooppur.

Local limits of Civil District , Anooppur

Special Court , Ashoknagar.

Local limits of Civil District , Ashoknagar

Local limits of Civil District, Balaghat

Special Court, Balaghat.

Special Court , Barwani .

Local limits of Civil District , Barwani

Special Court, Betul .

Local limits of Civil District , Betul

Special Court , Bhind .

Local limits of Civil District, Bhind

Special Court , Bhopal .

Local limits of Civil District , Bhopal

Special Court , Burhanpur.

Local limits of Civil District , Burhanpur

Special Court , Chhatarpur.

Local limits of Civil District , Chhatarpur

Local limits of Civil District , Chhindwara

Special Court , Chhindwara ,

Special Court, Damoh.

Local limits of Civil District , Damoh

Special Court , Datia

Local limits of Civil District , Datia

Special Court , Dewas

Local limits of Civil District , Dewas

Special Court , Dindori

Local limits of Civil District , Dindori 734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

(2)

(1)

16. II Additional District Judge , Dhar

17. II Additional District Judge , E. N. Khandwa

18. II Additional Sessions Judge , Guna

19. II Additional District Judge , Gwalior

20. II Additional District Judge , Harda

21. II Additional District Judge , Hoshangabad

22. II Additional District Judge , Indore

23. II Additional District Judge , Jabalpur

24. II Additional District Judge , Jhabua

25. II Additional District Judge , Katni

26 . II Additional District Judge , Mandla

27. II Additional District Judge , Mandsaur

28 . II Additional District Judge , Morena

29. II Additional District Judge , Narsinghpur

30. II Additional District Judge , Neemuch

31. II Additional District Judge , Panna

32. II Additional District Judge , Raisen

[ भाग 1 (3)

(4)

Special Court, Dhar

Local limits of Civil District , Dhar

Local limits of Civil District, E. N. Khandwa

Special Court, E. N. Khandwa

Special Court , Guna

Local limits of Civil District , Guna

Local limits of Civil District , Gwalior

Special Court , Gwalior

Local limits of Civil District , Harda

Special Court , Harda

Special Court, Hoshangabad

Local limits of Civil District, Hoshangabad

Local limits of Civil District, Indore

Special Court , Indore

Local limits of Civil District, Jabalpur

Special Court , Jabalpur.

Local limits of Civil District , Jhabua

Special Court , Jhabua

Local limits of Civil District, Katni

Special Court , Katni

Local limits of Civil District , Mandla

Special Court , Mandla

Local limits of Civil District, Mandsaur

Special Court , Mandsaur

Local limits of Civil District , Morena

Special Court , Morena

Local limits of Civil District , Narsinghpur

Special Court , Narsinghpur

Local limits of Civil District , Neemuch

Special Court, Neemuch

Special Court , Panna

Local limits of Civil District , Panna

Local limits of Civil District , Raisen

Special Court , Raisen 735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

33. II Additional District Judge , Rajgarh (Bioara)

34. II Additional District Judge , Ratlam

35. II Additional District Judge , Rewa

36. II Additional District Judge , Sagar

37. II Additional District Judge , Satna

38. II Additional District Judge , Sehore

39. II Additional District Judge , Seoni

40. II Additional District Judge , Shahdol

41. II Additional District Judge , Shajapur

42. II Additional District Judge , Sheopur

43. II Additional District Judge , Shivpuri

44. II Additional District Judge , Sidhi

45. II Additional District Judge , Singrauli

46. II Additional District Judge , Tikamgarh

47. II Additional District Judge , Ujjain

48. II Additional District Judge , Umaria

49. II Additional District Judge , Vidisha

50. II Additional District Judge , W. N. Mandleshwar (3)

(4)

Special Court , Rajgarh (Bioara)

Local limits of Civil District , Rajgarh ( Bioara)

Special Court, Ratlam

Local limits of Civil District , Ratlam

Special Court , Rewa

Local limits of Civil District, Rewa

Special Court, Sagar

Local limits of Civil District , Sagar

Local limits of Civil District , Satna

Special Court , Satna

Local limits of Civil District , Sehore

Special Court , Sehore

Special Court , Seoni

Local limits of Civil District, Seoni

Special Court , Shahdol

Local limits of Civil District , Shahdol

Local limits of Civil District, Shajapur

Special Court, Shajapur

Special Court , Sheopur

Local limits of Civil District , Sheopur

Local limits of Civil District , Shivpuri

Special Court , Shivpuri

Local limits of Civil District , Sidhi

Special Court , Sidhi

Special Court , Singrauli

Local limits of Civil District , Singrauli

Local limits of Civil District , Tikamgarh

Tikamgarh Special Court ,

Special Court , Ujjain

Local limits of Civil District , Ujjain

Local limits of Civil District, Umaria

Special Court , Umaria

Special Court , Vidisha

Local limits of Civil District, Vidisha

Local limits of Civil District , W. N. Mandleshwar

Special Court, W. N. Mandleshwar 736

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2019

फा. क्र. 656- इक्कीस - ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये निम्नलिखित विधि पदाधिकारीगण :-

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर 1. श्री वीर कुमार जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता 2. श्री अभिनव पी. धनोदकर, उप महाधिवक्ता को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपरलोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 871 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/ग्वालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 1 फरवरी 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिये , जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन करता है :-

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

नाम

(2)

नामांकन क्रमांक (3) क्र. (1)

1

2885/2000 श्री अजय कुमार मिश्रा

1100/2001 2 श्री महेन्द्र चौबे

1644/2010 3 श्री करूणानंदी बुंदेला

206/2009 4 श्री भूपेश तिवारी

1261/1998 5 श्री संदीप सिंह बघेल

1015/2000 श्री राज बहोर सिंह चौहान

6

13/2006 7 श्री विकल्प सोनी

1044/2007 8 श्री रोहित सहोगरा

822/2003 9 श्री जे. के. पिल्लई

3827/2004 10 श्रीमती गुलाब कली पटेल

3790/2010 11 श्री ईशान मेहता

12

1479/2004 श्री परितोष गुप्ता

1850/2001 13 श्री सोम मिश्रा

820/2009 14 श्री प्रत्यूश त्रिपाठी

1474/2003 15 श्री जावेद अरशी शाह

3456/1996 16 श्री प्रभात कुमार सिंह

1406/2003 17 श्री मकबूल खान

246/1999 18 श्री अतुल नेमा

2782/2010 19 श्री हरजश सिंह छावड़ा

20

433/1991 श्री प्रदीप शर्मा

2759/2008 21 श्री हिमांशु मिश्रा

2163/2011 22 श्री समर्थ अवस्थी

2158/2011 23 श्री मधुर शुक्ला

(2)

(3) (1)

1974/1995 24 श्री प्रवीण कुमार चतुर्वेदी

1022/1990 25 श्री सुनील कुमार वर्मा

26

2670/1997 श्री कुलदीप सिंह

2518/1999 27 श्री शमीम अहमद खान

1994/1995 28 श्री ए. टी. फरीदी

1466/2011 29 श्रीमती शिखा सिंह चौहान

1738/2001 30 श्री शशांक उपाध्याय

1245/2001 31 श्री सलीम रहमान

352/2005 32 श्री सत्येन्द्र ज्योतिषी

33

1858-ए/2006 श्री अंकित अग्रवाल

1472/2005 श्री अभय पांडे

34

2240/1996 35 श्री मनीष वर्मा

36

1570/2001 श्री विवेक रंजन पांडे

37

644/2002 श्री वृन्दावन तिवारी

1399/1998 38 श्री हरे कृष्ण उपाध्याय

2876/2006 39 मो. रिजवान खान

1860/1997 40 श्री राजेश कुमार तिवारी

3330/2002 41 श्री आशीष तिवारी

1887/2008 42 श्री सौरभ सुदंर

1417/2003 43 श्री वैभव सक्सेना

44 श्रीमती अंजना कुरारिया

996/2012 45 श्री रविकांत पाटीदार

46 श्री दिलीप पांडे

47 श्री एस. बी. अग्निहोत्री

निधि वर्मा

48

49 श्री आर. के. त्रिपाठी

50 श्री अखिल सिंह

51 श्री संजय पी . आर. मिश्रा

52 श्री अर्पित तिवारी

53 देविका सिंह ठाकुर

54 श्री सत्यप्रकाश मिश्रा

55 श्री चन्द्रभान सिंह

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

नामांकन क्रमांक

नाम

क्र.

(2)

(3) (1)

4156/2010 1 श्री विशाल यादव

2314/1998 2 श्री कुश सिंह

4134/2010 3 श्री दीपक सिंह

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर

क्र.

नाम

नामांकन क्रमांक

(2)

(3) (1)

2781/2000 श्री आकाश शर्मा

1

2

1659/2004 श्री अभिषेक टुगनावत 737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

1858/2011 श्री अमोल श्रीवास्तव

3

2413/1999 4

श्री सौरभ श्रीवास्तव

328/2005 5

श्री गौरव वर्मा

6

5154/2000 श्री लोकेश मेहता

783/2008 7

श्री विनय गांधी

8

श्री अनिल ओझा

3115/2004 9

श्री योगेश कुमार गुप्ता

1279/2001 10

श्री राहुल विजयवर्गीय

423/2006 11

श्री मनीष वर्मा

2027/1993 12

श्री एल. एस. चांदीरमानी

2133/2003 13

श्री मंयक पुरोहित

14

श्री अक्षत पहाड़िया

1745/2006 15

श्री रघुवीर सिंह दरबार

16

श्री संदीप मेहता

1840/2001 विनीति जय हार्डिया

17

श्री पवन शर्मा

18

2692/2003 19

श्री अरविंद शर्मा

20

श्री परेश जोशी

21

श्री निशित विशारत

22

श्री लोकेश भार्गव

23

साधना पाठक

981/1986 24

श्री अरविंद यादव

3194/2000 25

श्री विकास यादव

26

श्री निलेश पटेल

श्री अंकित खरे

27

28

श्री अंबर पारे

5116/2000 29

श्री रविन्द्र कुमार पाठक

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर

नामांकन क्रमांक (3)

नाम (2)

क्र. (1)

2818/2010 1

श्री शिशिर पुरोहित

2

श्री नीलेश जगताप

3

श्री परेश जोशी

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

नामांकन क्रमांक

नाम

क्र.

(3)

(2)

(1)

615/1987 1

श्री राजेन्द्र जैन

1603/1997 2

श्री मदन मोहन त्रिपाठी

2323/1997 3

श्री सत्येन्द्र सिंह राजपूत

1722/2000 4

श्री महेन्द्र सिंह रावत

2342/1996 5

श्री पुरूषोत्तम पांडे

(3)

(2)

(1)

1335/2000 6

श्री रामकृष्णा उपाध्याय

1185/2004 7

श्री आंनद भारद्वाज

1940/1996 8

श्री फैसल अली शाह

2227/1997 9

श्री सोमनाथ सेठ

2130/2001 10

श्री प्रतीप कुमार विसोरिया

390/2006 11

श्री राजीव शर्मा

501/1990 12

श्री रामकृष्णा सोनी

1791/2002 13

अनुराधा सिंह

1290/2007 14

श्री पवन सिंह रघुवंशी

15

2251/1996 श्री भंवर सिंह भदौरिया

3507/2004 16

श्री आदित्य सिंह घुरिया

2626/2007 17

श्री वरूण कौशिक

18

श्री शुशांत तिवारी

19

श्री क्षितीज शर्मा

64/2007 20

श्री राजकुमार मिश्रा

2622/2007 21

श्री संजीव कुमार मिश्रा

3296/2005 22

श्री अंकित सक्सेना

1655/2009 23

श्री रविन्द्र शर्मा

2377/2003 24

श्री मुकेश शर्मा

424/1994 25

श्री ऋषिकेश दत्त मिश्रा

26

श्री विक्रांत शर्मा

27

श्री मनोज द्विवेदी

गायत्री सर्वे

28

29

श्री आलोक शर्मा

30

श्री संजय बहरानी

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर क्र.

नाम

नामांकन क्रमांक

(3)

(2)

(1)

2768/2002 1

श्री रविशंकर गुप्ता

1801/2002 2

श्री रविशंकर बंसल

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2019

फा. क्र. 921 - इक्कीस - ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवचरण पाण्डे, उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019 फा. क्रमांक 1577- इक्कीस ( ब- दो ) 2019

राज्य शासन एतद द्वारा मे इस विभाग की अधिसूचना कमांक-2951 / 21 (ब- दो)/16, दिनांक 12.8 . 16 की सारणी के सरल क्रमांक-14 (4) , 14 (5) की प्रविशिष्टयों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला - गुना की तहसील कुभरांज से चाचौडा, जिला- गुना स्थानांतरित किये जाने के पश्चात कुभरांज एवं चाचौडा मे नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है : - स.कं. जिला / तहसील पूर्व स्वीकृत पद

बढाये गये पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पद

घटाई गये पदों की संख्या

नवीन आवंटित पद

1

2

3

4

5

6 03

0

01

01

03 14(5) कुंभराज (गुना)

05

01

01

07 14(4) चाचौडा (गुना)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2019 क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे. आर. शक्ति-2018-19-112

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. , कौड़िया, जिला- नरसिंहपुर (म . प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

क.

जिला/ तहसील

कय केन्द्र

ग्रामों की संख्या क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1

78

8760.29

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर / गाडरवाड़ा

78

8760.29 कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD .

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 01 Kodiya

Sr. No.

Distan ce ( KM)

VillageName (ग्राम)

Plant (नोरपा)

3

272 Koudiya

kenkara

7

89 3 Barheta

8

55 Bareli

9

A

74:

9

51 Kajrota

Total

542 नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना । जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना । त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । Zone - 02 Chirhkla

Distan

Sr. No.

ce (दूरी)

Plant (नोरपा) VillageName (ग्राम)

10

89 Chirhkla

12

52 Chamchoun

13

21 Khapa

14

62 Bagadara

16

15 Sangai

Dhokheda

15

44 Mahua kheda

18

11 Nimach

24

18 Total

311 नोट:-

नोरपा- वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना । जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना । त्रिज़ड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । Ratoon 1 (जडी)

Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

195.14 161.54

628.34

Factory Gate

60.32

59.92

208.91

Factory Gate

32.39

34.82

122.67

Factory Gate

Factory 41.30

34.01

149.80

Gate

32.39

37.65

121.46

Factory Gate

361.54 327.94 1,231.17

Ratoon 1 (जडी)

Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

66.80

24.70

180.16

Factory Gate

34.01

12.15

97.98

Factory Gate

34.01

14.17

68.83

Factory Gate

44.53

17.00

123.89

Factory Gate

10.53

4.45

30.36

Factory Gate

25.10

25.51

94.33

Factory Gate

Factory

5.67

11.34

27.53

Gate

2.43

2.83

23.08

Factory Gate

106

229

646 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

740

Zone - 03 Sukari

Purchase Center

Total (योग)

Ratoon 2 (मडी)

Sr. No.

Ratoon 1 (जडी)

Plant (नोरपा)

Distan ce (दूरी)

VillageName (ग्राम)

502.43

158.70 161.13

183

11

Factory Gate Sadumar

316.60

76.11

78.14

162

5

Factory Gate Chirriya

Factory

14.57

54.25

19.43

20

14

Gate Kothiya

3

173.28

46.96

51.01

75

7

Factory Gate Manhangva

159.92

44.13

74.49

6

41

5 sukari

Factory Gate

103.24

38.46

21.05

44

9

6

Factory Gate gunvey

21.86

0.81

8.91

12

10

Lilwani

Factory Gate

86.23

29.96

20.24

36

8

Factory Gate Imaliya sukri

8

385

1,418

459

574

Total

अमान्य 54.25 1363.75 नोटः-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

Shakti

Sugar MillPvt.Ltd ( SSMPL

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

Kodiva 741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 04 Paloha

Village Name

Sr. No.

Plant (नोरपा)

Ratoon 1 (जडी)

(ग्राग)

Distan ce (दूरी)

117.41

19

126 Paloha

104.86

17

97 Khairi ( paloha)

6.07

24

Richhawar

13

25

42.51

4

42 Amoda

25

25

15.79

Timrawan

22

28.34

6 Bhatera....

31

24.29

30 ✓✓Karjunagar

24

31.17

15 K & Bichhua

23

Narwara

21

21.46

47

16

61.94

10 Khakariya

18

15

24.29

11 Gujarkheda

12 12

25

Thareri

13.77

Bhaisa

15

99

80.97

13

13

68

67.21

✓✓ Gujarjhiriya

13

57 15 Atthaisa

61.13

Total

698 नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना । जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना । त्रिजड़ी- वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

60.73

303.64

Factory Gate

40.08

242.11

Factory Gate

23.89

4.45

Factory Gate

11.74

95.95

Factory Gate

3.24

43.72

Factory Gate

Factory

12.96

72.47

Gate

72.47

18.62

Factory Gate

51.01

4.45

अमान्य

Factory Gate

Factory

18.22

60.73

Gate

Factory

28.74

138.06

Gate

Factory

46.96

7.69

Gate

Factory

29.96

4.45

Gate

62.75

242.91

Factory Gate

Factory

163.16

27.53

Gate

Factory

31.98

150.20

Gate

701

338

1,737

अमान्य - 111.74

1625.26 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

742

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone -05 Bohani

Distan

Ratoon

Purchase Center

Total (योग)

2 (मडी)

Ratoon 1 (जडी)

Sr. No.

Plant (नोरपा)

ce (दूरी)

Village Name (ग्राम)

487.04

139.27

167.61

180

5.

Bohani

Factory Gate

36.03

10.93

11.74

13

8

Amai

Factory Gate

131.17

36.44

42.11

53

8

3 Rahali

Factory Gate

38.87

157.49

49.39

69

9

4

Factory Gate Nayaganv

40.49

10.12

13.36

17

10

Lakha

5

Factory Gate

86.64

26.72

29.96

30

13

6

Factory Gate Supari

164.37

53.04

42.11

69

14

7

Factory Gate Denguva

15.38

4.05

4.86

6

16

Factory Gate 8 Tinguva

47.77

10.53

14.98

22

18

Factory Gate Salaiya

2.02

6.48

2.43

2

25

Behra

Factory Gate 10

332

1,173 L

379

462

Total

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जडी- वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । 743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 06 Manakwara/

Distan

Ratoon

Ratoon

Sr. No.

ce (दूरी)

VillageName (ग्राम)

Plant (नोरपा) 1 (जडी) 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

56

49.80

Manakwara

8

134.82

29.15

Factory Gate

Factory 7

66

60.32

34.01

160.73

2 Baranjh

Gate

Factory 3

9

14

5.26

7.69

26.72

Gaganwara

Gate

Factory

22

4 4

9

23.89

Bamhori manak .

25.51

71.66

Gate

22.67

19

Matwara

11

19.03

60.32

Factory Gate ✓6

25

22.27

11

73.28

25.91

Purguva

Factory Gate

Factory 13

33

26.32

15.79

75.30

Tekapar

Gate

Factory 8

13

54

Sihora

27.53

29.15

110.93

Gate

Factory ✓✓Harrai

15

12.55

8.10

36.03

15

Gate

Factory 8

56

44.94

27.13

128.34

✓ Ghatpipariya

Gate Total

361

297

220

878

नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

744

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 07 Ajansara

Distan

VillageName

Sr. No.

ce (दूरी)

Plant (नोरपा)

Ratoon 1 (जडी)

(ग्राग)

30.36

17

47 Ajansara

20

10

19.43

ChirChira

19.43

3

11

17 Marka

Khiriya

6

16.19

10

Sujwara

35.63

6

34

17

Budhwara

63

51.42

11

✓✓ Dhadiya

6

5.26

16

Dudhwara

8

17

30

23.89

9 Sherbaranjh

Garha

20

68.83

X-10

50

286 Total

नोटः-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना । जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना । त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

Purchase Center

Total (योग)

Ratoon 2 (मडी)

25.10

102.83

Factory Gate

8.91

48.18

Factory Gate

44.94

8.10

Factory Gate

Factory

5.26

Gate

32.79

10.53

Factory Gate

Factory

31.58

101.21

Gate Factory

42.51

157.09

Gate

4.86

16.19

Factory Gate

70.04

16.60

Factory Gate

178.54

59.51

দল

Factory Gate

279

213

778

Factory Gate

अभान्य 204.86

573.14 745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 08 Panari

Distan

Sr. No.

VillageName (ग्राम)

ce (दूरी)

Plant (नोरपा)

Ratoon 1(जडी)

Panari

13

44

40.49

55 4291

2 Nargi

16

34

39.68

3 Imaliya kalyanpu 21

16

18

18.22

Thuti

X4

43

32.39

Malhanwara

14

Total

193 नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना । जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना । त्रिजड़ी वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD .

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 09 Gadarwara

Sr. No.

Plant (नोरपा) VillageName (ग्राम)

Distan ce (दूरी)

Gadarwara

10

45

12

13 Imaliya patlon

Patlon

13

3

16

26 Magarmuha

4

5

25

17

Dighori

18

53 6 Khairi sudras

26 DHOORPUR ( PA) 16

Total

192 नोटः-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना । जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना । त्रिजड़ी- वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । Ratoon 2 (मडी)

Purchase Center

Total (योग)

51.01

135.22

Factory Gate

30.06

Factory Gate

24.29

97.57

Factory Gate

15.79

52.23

Factory Gate

22.67

97.57

Factory Gate

174

519

323-48

152 अन्य

199.52

Ratoon

1 (जडी)

Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

31.17

27.94

104.45

Factory Gate

8.10

10.53

31.98

Factory Gate

1.21

1.21

5.67

Factory Gate

15.38 17.41

58.70

Factory Gate

11.34 15.38

51.82

Factory Gate

40.49

44.53

138.46

m

Factory Gate

15.79

11.74

53.44

Factory Gate

445

128

125

अमान्य- २५8.98

196.02 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

746

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone - 10 Kanharganv,

Distan

Sr. No.

ce (दूरी)

Plant (नोरपा)

Ratoon 1 (जडी)

Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

VillageName (ग्राग)

62.35

118 70.85

251.01

1 Kanhargany 16

Factory Gate

K2

26.72

52

20.65

99.60

Mahangvakla 18

Factory Gate

9

3

2.43

19.43

18

7.69

Mahangva khurd

Factory Gate

20

13

9.72

10.53

33.60

✓✓ Sireganv

Factory Gate

5 Thalwada

40

24.29 27.13

18

91.50

Factory Gate

14

23

10.53

Jamada

11.74

44.94

Factory Gate

Dahalwada

18

10.93

11

4.45

26.32

Factory Gate

266

566

148

Total

152

487.46

नोट:-

78.54

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी- वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD .

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone 11 Singhpur

Distan

Sr. No.

Plant (नोरपा)

VillageName (ग्राम)

Ratoon 1(जडी)

Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

ce (दूरी)

26.72

30

-31-

19.03-

76.52

1 Singhpur

Factory Gate-

13

8.50

31.58

16

10.53

Bareli

Factory Gate

Factory

24

39

42.51

28.34

110.12

3 Imaliya pipariya

Gate

23

29.96

25

74.09

21.46

Pipariya

Factory Gate

Factory

5

52

42.11

18

59.92

154.25

Kathotiya

Gate Factory

10

25

9.72

34.82

14.98

Golganv

Gate

Factory

15-38

Bhamka

22

15.38

42.91

Gate

28

10

7.69

13.77

31.17

Adeganv

Factory Gate

Total

189

200

166

555

अमान्य 76.52

नोटः-

= 478.48

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । 747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD .

Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Zone 12 Gardha

Distan

Sr. No.

VillageName (ग्राम)

Plant

(नोरपा)

се (दूरी)

Ratoon 1 (जडी)

Ratoon 2 (मडी) Total (योग)

Purchase Center

49

28.34

22.67

99.60

Gardha

17

Factory Gate 2

21

100

77.73

93.93

271.66

Bamhori gardha

Factory Gate 3 Niwari

19

23

17.41

25.10

65.59

Factory Gate 20

22

14.98

22.27

Khiriya

4

59.51

Factory Gate Total

194

138

164

496 L नोट:-

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

त्रिजड़ी- वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

748

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . Sugar Cane Crushing Season - 2018-19

Sr. No. Village Name (ग्राम)

Plant (नोरपा)

272 1 Koudiya

2 kenkara

89 3 Barheta

55 4 Bareli

74 5

51 Kajrota

6 Chirhkla

89 Chamchoun

52

21 8 Khapa

62 Bagadara

15 10 Sangai

11 Dhokheda

44 12 Mahua kheda

11 13 Nimach

18

183 14 Sadumar

162 15 Chirriya

20 16 Kothiya

75 17 Manhangva

41 18 sukari

19

44 gunvey

Total (योग)

Ratoon 1 (जडी)

Ratoon 2 (मडी)

Purchase Center

Factory

195.14 161.54 628.34

Gate

Factory

60.32

59.92

208.91

Gate

32.39

34.82

122.67

Factory Gate

41.30

34.01

149.80

Factory Gate

32.39

37.65

121.46

Factory Gate

66.80

180.16

24.70

Factory Gate

34.01

12.15

97.98

Factory Gate

Factory

34.01

68.83

14.17

Gate

Factory

17.00

44.53

123.89

Gate

Factory

10.53

30.36

4.45

Gate

Factory

25.10

25.51

94.33

Gate Factory

5.67

11.34

27.53

Gate

Factory

2.43

2.83

23.08

Gate

161.13

158.70

502.43

Factory Gate

78.14 76.11

316.60

Factory Gate

Factory

54.25

19.43 14.57

Gate

Factory

46.96

51.01

173.28

Gate

Factory

74.49

44.13

159.92

Gate

38.46

103.24

21.05

Factory Gate 749

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

8.91

12 Lilwani

20

36

29.96

21 Imaliya sukri

126

117.41

Paloha

22

97

104.86

23 Khairi (paloha)

6.07

13 24 Richhawar

42 Amoda

25

25 26 Timrawan

31 Bhatera

* 22

30 Karjunagar

28

15 29 Bichhua

21 30 Narwara

47 31 Khakariya

15 2 Gujarkheda

Thareri

12 33

99 Bhaisa

34

68 Gujarjhiriya

35

57 36 Atthaisa

180 Bohani

37

13 Amai

Rahali

53 39

69 Nayaganv

40

17 Lakha

41

30 Supari

42

69 43 Denguva

21.86

0.81

Factory Gate

Factory

20.24

86.23

Gate

Factory

60.73

303.64

Gate

Factory

242.11

40.08

Gate

4.45

23.89

Factory Gate

11.74

95.95

42.51

Factory Gate

43.72

3.24

15.79

Factory Gate

12967247

28.34-

Factory Gate

72.47

24.29

18.62

Factory Gate

Factory

51.01

4.45

31.17

Gate

Factory

60.73

18.22

21.46

Gate Factory

28.74

138.06

61.94

Gate

Factory

7.69

46.96

24.29

Gate

Factory

29.96

4.45

13.77

Gate

242.91

80.97

62.75

Factory Gate

163.16

27.53

67.21

Factory Gate

31.98

61.13

150.20

Factory Gate

Factory

487.04

167.61 139.27

Gate

Factory

36.03

10.93

11.74

Gate

Factory

36.44

131.17

42.11

Gate

38.87

49.39

157.49

Factory Gate

Factory

40.49

10.12

13.36

Gate

Factory

86.64

26.72

29.96

Gate

Factory

164.37

53.04

42.11

Gate

2764-35 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

750

6 44 Tinguva

22 Salaiya

15

Behra

2 46

Manakwara

56 47

66 Baranjh

48

14 49 Gaganwara

Bamhori manak .

22 50

51

19 Matwara

25 52 Purguva

33 53 Tekapar

54 4 Sihora

55 Harrai

15

56 Ghatpipariya

56

47 57 Ajansara

58 ChirChira

20 59 Marka

17 60 Khiriya

13

6 61 Sujwara

34 Budhwara

62

63 63 Dhadiya

64 Dudhwara

6

30 Sherbaranjh

65

66 Garha

50 Panari

67

44 4.86

4.05

15.38

Factory Gate

10.53

14.98

47.77

Factory Gate

2.43

2.02

6.48

Factory Gate

49.80

29.15

134.82

Factory Gate

Factory

60.32

34.01

160.73

Gate

5.26

7.69

26.72

Factory Gate

Factory

25.51

23.89

71.66

Gate

Factory

22.67

60.32

19.03

Gate

22.27

25.91

73.28

Factory Gate

Factory

26.32

75.30

15.79

Gate

Factory

27.53

29.15

110.93

Gate

12.55

8.10

36.03

Factory Gate

Factory

44.94

27.13

128.34

Gate

Factory

30.36

25.10

102.83

Gate

19.43

8.91

48.18

Factory Gate

19.43

8.10

44.94

Factory Gate

-8:50

5:26

26.32 FactoryComm

Gate

16.19

10.53

32.79

Factory Gate

Factory

35.63

31.58

101.21

Gate

51.42

42.51

157.09

Factory Gate

5.26

4.86

16.19

Factory Gate

23.89

16.60

70.04

Factory Gate

68.83

59.51

178.54 Factory ma

Gate

Factory

51.01-

40.49

135.22

Gate

1521.03 751

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

'भाग 1 ]

42.91

55 Nargi

34 Imaliya kalyanpur

69

18 70 Thuti

43 Malhanwara

45 72 Gadarwara

13 Imaliya patlon

73

3 Patlon

74

26 Magarmuha

75

25 Dighori

76

53 77 Khairi sudras

26 DHOORPUR (PATLON)

78

118 Kanhargany

79

52 Mahangvakła

30

Mahangva khurd

81

13 Sireganv

32

40 83 Thalwada

23 84 Jamada

Dahalwada

11 85

31 36 Singhpur

13 Bareli

87

39 88 Imaliya pipariya

23 Pipariya

52 Kathotiya

90

10 Golganv

Factory

136,03-

3806

Gate

24.29

97.57

39.68

Factory Gate

Factory

52.23

18.22

15.79

Gate

Factory

22.67

97.57

32.39

Gate

Factory

27.94

104.45

31.17

Gate

Factory

31.98

10.53

8.10

Gate

5.67

1.21

1.21

Factory Gate

Factory

58.70

17.41

15.38

Gate

Factory

51.82

15.30

11.34

Gate

Factory

138.46

40.49

44.53

Gate

Factory

53.44

11.74

15.79

Gate

Factory

62.35

251.01

70.85

min

Gate

Factory

26.72

99.60

20.65

Gate

Factory

2.43-

7.69

19.43

Gate

33.60

10.53

9.72

Factory Gate

Factory

27.13

91.50

24.29

Gate

44.94

10.53 11.74

Factory Gate

Factory

26.32

4.45

10.93

Gate

Factory

26.72

76.52

19.03

Gate

Factory

31.58

8.50

10.53

Gate

Factory

110.12

28.34

42.51

Gate

Factory

74.09

29.96

21.46

Gate

Factory

154.25

59.92 42.11

Gate

Factory

34.82

9.72

14.98

Gate [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

752

2 Bhamka

42.91.

12 15.381.5.38.

Factory Gate

7.69

10

13.77

31.17

Adeganv

93

Factory Gate

49

94

22.67

28.34

99.60

Gardha

Factory Gate 95

77.73

100

93.93

271.66

Bamhori gardha

Factory Gate Niwari

23

96

17.41

25.10

65.59

Factory Gate

Factory

22.27

22- 14.98

59.51

X97

Khiriya

Gate Total

4,270 3,493

2,680

468.02

10,443

अमान्य -136-1446.96 হশীল্কাশ্রদ্য ৪০

2074 10443 .

नोटः-

भोग 8996.

नोरपा - वर्ष 2017-18 में लगाया गया गन्ना ।

जड़ी - वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना ।

8760.29 त्रिजड़ी - वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना ।

Sugar MillPvt.Ltd.

( SSMPL

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2019

कमांकः एफ 4(ई)-5/ 2012 / ए-16, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का कमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1 ) तथा धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा श्री आशुतोष अवस्थी को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः " श्रम आयुक्त" तथा "मुख्य सुलहकार " नियुक्त करता है ।

No. F 4 (E) -5 /2012/XVI , In exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) of section 3 and Sub -section ( 1 ) of section 4 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) , in supersession of all the previous notifications in this respect , the State Government hereby , appoints Shri Ashutosh Awashthi to be the " Commissioner of Labour " and " Chief Conciliator " respectively for the State of Madhya Pradesh .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मालसिंह, अपर सचिव.

753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 13 फरवरी 2019 क्रमांक 349- भू-अर्जन-2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा मे एकल लाइन फ्लाइ ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होनें से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची सूची कम्माक-1

तहसील इटारसी

ग्राम सोनासावरी

जिला होशंगाबाद क्र० विवरण

अर्जित की जानें वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

314.144

0.360

निजी भूमि

पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु

314.144

0.360

योग

अनुसूची क्रमांक-2

ग्रामपाटली

खसरा नंबर

क्र०

रकबा भूमि का कुल

वाली भूमि का रकबा अर्जित की जानें

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

0.636

0.360

21/1, 21/2

कृष्ण कुमार वल्द रामकिशोर

0.636

0.360

योग

11. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

754

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्रमांक 2- अ-82-2018-19

रायसेन, दिनांक 13 फरवरी 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 का कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम तहसील

क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जितरकबा

लगभग

क्षेत्रफल (हे .में)

2

1

उदयपुरा

रायसेन म.प्र .

3 पिपरिया पुरिया, बम्होरी भुआरी , घाना बहेड़िया, बेरखेड़ी, तिखावन, शाहपुरा, निवाड़ी, भाड़ोन, केतोघान, खाड़ोन, आंवरिया, सिहोरा डुगरिया

6

4

6.329

5 कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की भुवारा उप नहर एवं छातैर उप नहर हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

बारना विस्तारीकरण मध्यम सिंचाई परियोजना में ग्राम भुआरा की निजी भूमि प्रभावित होने से क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 देवेन्द्र कुमार आ. रूपसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 2

यशवंत सिंह आ. रूप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 3 आयुष ना.वा.आ. नारायण सिंह सं. पिता नारायण सिंह जाति किरार खसरा क्र .

भूमि का कुल रकबा

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा

4

5

3

0.087

1.238

436

0.035

0.930

434

0.043

0.821

507/3/2 755

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

4

0.001

0.821

504/2/2

हेमलता वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वाम

5

519/2

राधेश्याम आ. रमेश प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 6

0.044

1.218

0.058

0.497

518/2/2

चैन सिंह आ. प्रताप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 7

564 सुरेश कुमार आ. गुलाबचंद जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी 8

146/1

मान सिंह आ. किशोरीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 9

133/5/1

तेजराम आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 10

0.002

0.995

0.001

1.821

0.022

0.174

0.027

0.174

133/5/2

रवि आ. वीरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 11

133/6

रमको वाई वेवा भगवत, गंगाराम, बाबूलाल मुन्नालाल , मुन्नीवाई, गुड्डीवाई आ. भगवत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

12

482

देवीसिंह आ. सूरतसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

409

13

0.032

1.231

0.184

1.153

0.013

0.886

0.002

0.032

407/1/2

407/2

408/2

भगवान सिंह आ. अजुद्वी प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

407/3

14

408/1

भगवान सिंह आ. अजुद्वी प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

0.016

0.405

0.011

0.166

0.018

0.405

0.032

0.170

0.005

0.105

407/1/1

15

0.003

0.267

402/2/2/2

गोविन्द्र सिंह आ. हरीसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

400/2

16

401/2-

विपिन आ. भगवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 17

402/1

लक्ष्मण दास आ. लल्लूदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी 18

0.004

0.405

0.019

0.202

0.016

0.449

0.015

0.809

402/2/1

लक्ष्मण दास आ. लल्लूदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी

0.001

0.809

402/2/2/1

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

756

19 श्री रामजानकी मंदिर पिपरिय पुआरिया पुजारी लल्लूदास बैरागी व्यावस्थापक श्री मान जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन 20 सिद्वार्थ आ. देवीसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 21 देवी सिंह आ. तुलसीराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 22 हरिसिह आ. नन्हेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 23

0.091 2.197

369

0.011 368/2/2

1.311

0.058 0.809

367/1/1

0.066 0.934

512/3

0.162 0.809

234/1/2/1

राजेन्द्र सिंह आ. हृदयराम जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 24 जसमन सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 25 अजव सिह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 26 जसमन सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 27

0.038 0.178

17/3

0.082 1.214

71/1

0.079 0.963

71/2

0.070 0.225

132/1/1/1

तुलाराम आ. गनपत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 28 श्रीगोस्वामी वल्लवलाल जी मंदिर दाऊजी मंदिर होशंगाबाद प्रबंधक जिला अध्यक्ष महोदय रायसेंन देवस्थान

29 प्रहलादसिंह आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी 30 रमेश्चन्द आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी 31 परषोत्तम, गोपाल सिंह आ. मिहीलाल, रामेती वाई , संतोषीवाई, गंगावाई आ. मिहीलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी 32 अम्बिका प्रसाद आ. फूलचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 33 जयवन्ती वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

34 कोमलप्रसाद आ. शदीलाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी

0.083 1.129

126

0.084 1.316

12/1/1

0.028 0.303

12/1/2

0.076 1.619

9/3

0.007 0.891

77/1/2

0.053 0.809

113/1

0.117 1.775

109/4 757

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

35

0.033 0.737

222/1/1

नारायण सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 36 देवीसिंह आ. हल्के कलीवाई, हल्के भैया, द्रोपती वाई , सावित्री वाई, किस्सोवाई, शीला, विनीता 1/2पुत्री हल्के निवासी ग्राम भू स्वामी

3.7 तुलसा वाइ वेवा कोमलसिंह, कस्तूरवा, गंगावाई, भरोजी वाई पुत्रीयां कोमल सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 38 विधावाई पत्नि रामगोपाल जाति मेहरा निवासी जबलपुर भू स्वामी 39 आनंद कुंवर वेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भूस्वामी

40 पूरनसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवसी गायव्यान भू स्वमी 41 कौशलेन्द्र आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी

42 सुरजीत सिंह आ. दिलीप सिंह जाति राजपूत निवसी गायव्यान भू स्वामी

43 शिवपाल आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी

44 रघुराजसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भूस्वामी

45 छोटेसिंह उर्फ कोमल सिंह आ. साहब सिंह जाति राजपूत 46 सम्पत वाई वेवा साहब सिंह , गिरवर सिंह, बैनी सिंह , मोहन सिंह आ. साहब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी

0.060 2.489

240

0.020 0.202

249/2

0.006 0.809

166/4

0.007 1.039

122/1/2

0.026 2.917

121/1

0.077 0.608

109/4

0.054 1.214

103/2

0.097 3.034

97/1

0.077 1.104

98

0.148 2.711

100

0.002 2.714

102

0.112 2.687

101 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

758

47 सुमन वाई पत्नि कौशलेन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी

48 रघुराजसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भूस्वामी

49 बैजन्ती वाई वेवा मेहरवान सिंह निवासी ग्राम भू स्वामी 50 गौरीशकर , रमेश प्रसाद, रामसेवक आदमोदर प्रसाद, केशव प्रसाद , रामगोपाल, शनत कुमार, मुन्ना भैया आ. जमना प्रसाद, सरजूवाई, प्रभावाई , राधा वाई , कोशल्या वाई पुत्री दामोदर प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी 51 रूप सिंह, भगवान सिंह ना.वा. आ. शंकर सिंह संरक्षक पिता स्वयं जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

52

ग्याप्रसाद आ. देवी सिंह जाति गौड़ निवासी ग्राम भू स्वामी 53 रजनी पत्नि बल्लभदास जाति गुठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी

54 पूजा पत्नि गोविन्द्र जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी 55 मनोरमा पत्नि गोपालदास जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी

56 श्रीमति सारिका पत्नि भरत कुमार जाति राठी निवासी ग्राम नूरनगर भूस्वामी

57 कुशुम वाई पत्नि जगदीश जाति महेश्वरी निवासी ग्राम नूरनगर भू स्वामी

57 गोमती वाई वेवा सरवाराम जाति गौड़ निवासी ग्राम भू स्वामी

0.002

1.214

109/2

0.077

1.619

109/5

0.010

0.223

43/1/1/1

0.101

1.850

202

0.040

0.271

199

0.001 1.043

321/1/1/1

0.193 2.189

111

0.062 0.082 1.375 1.369

112/2 113/2/1

0.047 2.222

113/1

0.030 0.514

112/1

0.163 2.733

113/2/2

0.282 3.238

128/1

0.029 1.295

345/2 759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

58

0.140

1.214

14/3/1

सुरेन्द्र सिंह आ. वीरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

59

0.148

1.416

14/2

जयश्रीवाई वेवा चूरामन सिंह , विक्रम सिंह , भवानी शंकर, अंबिका, किरण, मधुबाई, प्रेरणा वाई पुत्री चूरामनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

60

0.020

3.504

41/2

विष्णु सिंह आ. छतरसिंह , पर्वत सिंह, दिलीप सिंह, अतरसिंह, हरनामसिंह आ. हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

61

0.202

2.967

49/3

ऋषिराज सिंह आ. जशरथ सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

0.125

15.046

91

62 राम देवीं वेवा त्रिभुवन सिंह, राजश्री, चन्द्रप्रभा पुत्री त्रिभुवन सिंह आ. हरशंकरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

0.143

15.046

91

63 राम देवी वेवा त्रिभुवन सिंह, राजश्री , चन्द्रप्रभा पुत्री त्रिभुवन सिंह आ. हरशंकरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

0.244

8.413

69/1

64 तुलाराम आ. प्रेमनारायण संगीता, स्वेता पुत्री वालाराम, शांति वाई भुरिया वाई पुत्री प्रेमनारायण जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

0.048

1.756

284/1

65 संतोष उर्फ प्रदीप आ. श्री बलराम जाति विश्वकर्मा नि. ग्राम भू स्वामी

0.044

1.214

293/1

66 हरनामसिंह आ. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम बम्होरी भुआंरी भूस्वामी

0.002

0.809

26/2

67 राममूर्ति आ. रामगोपाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

[ भाग 1

31/1

4.051

0.148 68 रघुवीर, अजबसिंह, जसमन सिंह , जीवन सिंह, अशोक, भावसिंह, आ. हल्कू, सरजूवाई पुत्री हल्कू राधावाई वेवा सीताराम हरनारायण, राजेश आ. सीताराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

84/1

0.948

0.005 69 अभिषेक आ. देवेन्द्र सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

70

44/4/2

0.227

0.010 अंतराम आ. पतिराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

71

44/4/1

0.227

0.010 शिवंराज आ. पतिराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

72

44/5

0.226

0.008 हल्कीवाई विधवा लक्ष्मण सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम. भू स्वामी

73

44/9

0.453

0.020 शंकरसिंह, शिवनारायण, कारेलाल, नन्हेलाल आ. अन्धेर सिंह रामवाई सुक्को वाई आ. जीवन सिंह मुन्नी वाई पत्नि जीवन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

74

9

0.498

0.010 मल्लीवाई वि. लच्छू लेखराम नारायण , गुलाब आ. लच्छू पिता देवचंद जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी

75

0.337

8/1

0.001 बालगोविन्द ना.वा. आ. बली , मगंलसिंह, उमेद आ. सुखराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी

76

6/1/4

2.286

0.036 सूर्यप्रताप सिंह आ. रघुराजसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम छबारा भूस्वामी

77

20/2

0.980

0.115 दिनेश, महेश, योगेश आ. गोवर्धनदास , सावित्री वाई वि. गोवर्धनदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी

78

19/1

0.980

0.068 राकेश कुमार आ. लेखराज जाति ब्रा. निवासी केतोघान ग्राम भू स्वामी 761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

79

128/1

अर्जुन सिंह आ. वलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 80

124/1 भगवत सिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 81

124/2

प्रेमसिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 82

124/3

हरनारायण आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 83

145/1

निरपत सिंह आ. मुल्लू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 84

335/2

प्रताप सिंह आ. चेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी 85

1

परषोत्तम आ. नर्मदा प्रसाद उर्फ दलीपसिंह जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी 86

2/2

विपिन कुमार आ. दिलीप सिंह नि. भाड़ोन भूस्वामी 87

26/1

जयंत कुमार , प्रहलाद, धमेन्द्र आ. प्रेमसिंह जाति लोधी निवासी भाड़ोन भूस्वामी 88

27/1

भगवानदास आ. मिट्ठू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

50/1/2

89

फुल्लो वाई पत्नि नर्वदा प्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

50/3 90

वंशीलाल, मनसुखलाल, विच्चोवाई, मालती वाई, अगूरी वाई, मुन्नीवाई आ. हल्के नि. ग्राम भू स्वामी

56/2/1/1

91

56/2/1/2

गौरवकांत ना.वा. आ. वली नरवदा जातिसाहू नि. ग्राम भू स्वामी

61/1/1/1/1/2

92 रामकुमार आ. मुरारीलाल जाति रघु. हि. 1/2 भाग भूमि मोतीलाल आ. गुलाव सिंह जाति सिलावट नि. ग्राम भूस्वामी

64/1/1

93

जानकी वाई वि. टीकाराम नारायण सिंह, भवानीसिंह, भगवत सिंह आ. टीकाराम जाति मैना नि. ग्राम भू स्वामी

64/1/2

94

रणधीर सिंह, महाराज सिंह, माधोसिंह, केशरसिंह, मंगलसिंह, अशोक आ. दौलतराम एवं रूपावाई पुत्री दौलतराम जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

179/4/2

95 चन्द्रेश, हरीश, लखन ना.वा. आ. गोटरिया स. मॉ नर्वदी वाई जाति अहिरवार नि. भू स्वामी

159/2

96 अरविन्द्र सिंह आ. कोमल सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी कुल योग-

0.081

0.571

0.048

2.319

0.071

2.315

0.071

2.315

0.070

0.568

0.053

1.427

0.117

3.257

0.030

1.113

0.046

0.809

0.065

3.270

0.035

0.405

0.020

0.760

0.360

0.025 0.009

0.607

0.125

0.202

0.080

1.903

0.048

0.905

0.041

1.193

0.113

4.493

96 6.329 1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। 762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्रमांक 1- अ-82-2018-19

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 का कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम ( 6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा `सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील

क्रमांक

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (हे.में)

4

5

2.040

3 केतोधान

2 उदयपुरा

1 रायसेन म.प्र.

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

6 बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर की केतोघान माइनर नं. 2 हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

बारना विस्तारीकरण मध्यम सिंचाई परियोजना में ग्राम भुआरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

खसरा क्र .

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

1

2

4

5 1

9/1/2

2.213

0.050 गोवर्धन सिंह आ. फूल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

2

1.409

0.023 अमर सिंह आ. फूलसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

3

9/1/1/2

0.809

0.024 मलती देवी पत्नि हरिहर नायक जाति ब्राहम्ण पिवासी ग्राम भू स्वामी

4

9/2

0.030

0.809

भगवान सिंह आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

5

10

0.037

1.144

सरजू वाई वेवा खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

6

राजेन्द्र सिंह आ. सुन्दरलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी 7

हरकिशन सिंह आ. धन्नूलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 8

लक्ष्मीनारायण आ. परषोत्तम दास जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 9

परवती वाई पत्नि दयाराम जाति कलार निवासी ग्राम भूस्वामी 10

दयाराम आ. रामचरन जाति कलार निवासी ग्राम भू स्वामी 11

0.084

1.408

0.077

1.412

11/2

0.271

3.238

12

0.061

0.809

29/2/2

0.101

1.214

29/2/1

0.073

3.035

29/3/2/1/1

हरनारायण आ. कोमल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 12

लता बाई पत्नि मेहरवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 13

0.032 1.011

29/3/2/2

0.096 2.023

29/3/2/1/2

उमा वई पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 14

0.032 15.601

29/3/1/1/1/1

मदनमोहन दास आ. बृजमोहनदास जाति महेश्वरी निवासी ग्राम भू स्वामी 15 नाथूराम आ. छुट्टू जाति लोधी निवसी रायसेन भूस्वमी

16 शिवराज सिंह आ. छुट्टू जाति लोधी निवसी ग्राम भूस्वमी 17 नाथूराम आ. छुट्टू जाति लोधी निवसी रायसेन भूस्वमी

18

रामगोपाल आ. देवी सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी 19

रामगोपाल आ. देवी सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 20

भगवान सिंह, रामदयाल आ. गोरेलाल जाति किरार निवसी ग्राम भू स्वामी 21

भागवती वाई पत्नि दलीप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

0.016 0.191

30/1

0.055 0.558

30/2

0.040 0.372

30/3

0.115 2.274

31

0.113 0.405

32/2/1/2

0.109 0.809

32/2/1/1

0.028 0.607

32/2/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

764

22

0.109

51/2

1.109

गोबिन्द प्रसाद आ. रामभरोसे जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

23

0.016

1.105

51/1

दलीप सिंह आ. उमेदसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

24

0.057

0.809

32/1/2/1

कन्हैयालाल आ. बलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

25

0.295

7.470

50/1

कन्हैयालाल आ. बलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

26

0.012

0.202

157/2/1

महेश आ. भोपाल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

27

0.068

1.000

157/1

विजय सिंह आ. भोपाल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

28

0.016

0.696

196

लुड़को वाई वेवा पूरन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

2.040

28

कुल योग-

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। 765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 3- अ-82-2018-19

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 का कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील

क्रमांक

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (ह.में)

6

5

4

2 बरेली

4.032

1 रायसेन म.प्र.

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर एवं अलीगंज माइनर हेतु 3 छबारा बरहा कलां सिवनी ऊटिया कलां अलीगंज

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

बारना विस्तारीकरण मध्यम सिंचाई परियोजना में ग्राम भुआरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

खसरा क्र.

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5

3

2

4

1

1

0.166

1.339

110/2

नित्यगोपाल , सुरेश कुमार, केशव प्रसा, कमलेश कुमार, गायत्री वाई, गीता वाई आ. परमानंद लक्ष्मी वाई वेवा भगवत, महेश कुमार दिनेश कुमार आशा वाई आ. भगवत प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी

2

0.081

0.372

145

भारत सिंह आ. नंदराम जाति रघुवंशी निवासी भोपाल भू स्वामी

3

0.235

2.161

118/4/1

रार्जेश कुमार आ. गोपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी बरेली भू स्वामी

4

2.040

0.541

118/5/1

राजेश कुमार आ. गोपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी बरेली भू स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

766

5

458/1 केशर वाई वि. अर्जुन सिंह, जगदशी, हरिसिंह, रामसेवक रामेती वाई, रामवाई, सकुन वाई, सुनीता वाई आ. पन्नालाल जाँति किरार निवासी ग्राम छवारा 6

453/3

फूलसिंह आ. मोहन सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 7

447/2/1

रशिकनागर, रशिकलाल आ. रशिक बिहारी निरंजना वि. रशिकदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपरिया भू स्वामी 8

232/3

मानकसिंह आ. बालाराम, सकुन वाई वि. वालाराम, राधावाई शीलावाई आ. बालाराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 9

357 हरिसिंह आ. पन्नालाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 10

356 मंगल सिंह आ. मोहन सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 11

328/2

शिवराज सिंह आ. हल्कूसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 12

103/2

ब्रजेन्द्र सिंह आ. राधाशरण जाति रघुवंशी निवासी हाल भोपाल भू स्वामी 13

82/5 अशोक कुमार आ. भगवानदास जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी 14

84. श्री सरस्वती मंदिर संगीत आक्षम छवारा अध्यक्ष रशिक विहारीलाल आ. नाथूराम, राधाशरण आ. नाथूराम भू स्वमी कुंज विहारी आ. भवानी सिंह , रसिक श्याम आ. हरिचरण, रसिक दयाल चेता रसिक अलि निवासी ग्राम भू स्वामी जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन

15

118/1/2

कृष्ण वाई पत्नि छोटेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी 16

118/2

पदम सिंह आ. छोटेवीर जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वमी 17

118/5/1

राजेश कुमार आ. गोपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी बरेली भू स्वामी 18

37/3 गिरजेश कुमार आ. रामसेवक जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी 19

102 कमला प्रसाद आ. नर्मदा प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 20

73/1 अरविंद कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संतोष कुमार आ. राघव सिंह जातिकिरार नि. ग्राम भू स्वामी

21

77/2 सुखिया वाई वि. बैनी सिंह, अशीष कुमार, अरविंद कुमार आ. बैनी सिंह जाति किरार नि. बरहा कलां भू स्वामी 22

75/1 गनेशराम आ. इन्दर सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

0.171

1.829

0.136

1.704

2.424

0.004

0.666

0.016

0.076

1.708

0.070

1.708

0.013

0.609

0.150

5.666

0.036

1.509

0.128

9.510

0.151

2.428

0.106

1.214

0.016

2.040

0.024

2.987

0.021

2.100

0.020

4.617.

0.035

1.105

0.168

1.619 767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

23

पोहपसिंह, रामेशवर, बलवंत , नारायण सिंह, लालवीर, मुन्नीवाई, सुमन्त्रावाई पुत्र/पुत्री गण मिश्रीलाल जाति किरार नि. बरहा कलां भू स्वामी 24 अजुद्दीलाल आ. बिहारी लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी 25 अजुद्दीलाल आ. बिहारी लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी 26 खूबचंद , राधेश्याम आ. किशनलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी 27

राधावाई पत्नि राधव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूस्वामी 28 अरविंद कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संतोष कुमार आ. राघव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी

29 चंदन सिंह आ. भगवान सिंह जाति किरार नि. भूस्वामी

30 प्रेमनारायण आ. बारेवीर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी

31 भूरी वाई पत्नि धन्नूलाल, सुमन वाई पत्नि दौलत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू

स्वामी

32 नंदन सिंह आ. धन्नू जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

33 दौलत सिंह आ. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 34

रामगोपाल आ. भवानी जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी 35

दलपत सिंह आ. धनसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 36 रघुवंर प्रसाद आ. राधेलाल जाति बनिया निवासी ग्राम भू स्वामी 37 आन्नद आ. जगदीश प्रसाद निवासी डूब खेड़ा भू स्वामी

आन्नद आ. जगदीश प्रसाद निवासी डूब 38

खेड़ा भूस्वामी

39 शालूसिंह पत्नि मनोहर लाल पुत्री प्रहलाद सिंह जाति मेहरा नि. ग्राम भू स्वामी

हेमवती पत्नि कोमल सिंह 40

41 नरेश आ. हरिशंकर एवं गोपाल सिंह आ. हरिशंकर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी 42 लक्ष्मीनारायण आ. गनपतसिंह जाति किरार

नि. ग्राम भू स्वामी 43 भगगोवाई पत्नि गनपत सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी 44

मोहन सिंह आ. प्रताप सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूस्वामी 45 लक्ष्मण सिंह आ. फूलसिंह जाति किरार नि. ग्राम भूस्वामी कुल योग-

3.950

0.117

42

0.030

69/1

0.708

187

1.651

0.022

70

1.170

0.055

71/2

1.133

0.059

4.617

0.110

73/1

80/3

0.800

0.036

1.193

0.080

182

2.230

0.105

525/1/1

0.089

527/1

0.849

0.069

528/2

1.295

610/2

1.619

0.003

1.368

0.002

590/4

2.194

0.098

114/3

0.060

3.488

104/1

3.485

0.102

104/2

0.078

224/1

1.619

2.023

0.105

232/1

1.012

0.048

233/2/1

1.862

0.090

236/2

0.080

1.618

236/1

0.200

1.230

236/3

0.030

0.405

240/1/2

4.032

45 किर्या जा सकता है। 1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (य) बरेली के कार्यालय में

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

768

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 जनवरी 2019

क्रमांक 73-82-17-18-53.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

नगर/ ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

6

5

4

3

2

1

तीसरी रेल्वे लाईन

0.670

चापडामाल

शाहपुर

बैतूल (म०प्र०)

क्षेत्र के राजस्व अधिकारी उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल रकबा

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हैं० में

कमांक

5

4

3

2

1

0193

5.853

84/1

1

अशोक कुमार अजय कुमार वल्द शंकरलाल बेडरे

0.068

4.365

84/2

2

रजनी बाई उर्फ करूण जौजे प्रवीण नरेन्द्र वल्द शंकर लाल बेडरे

0.199

0.829

3

0.005

नगेन्द्र कुमार आनंद कुमार 83 नंदकिशोर कृष्ण कुमार वल्द गया प्रसाद मंशा बेवा बजेन्द्र कुमार कपिल वल्द बजेन्द्र कुमार सुमन सुनीति पिता गयाप्रसाद मेहतो

1.407

75

4 प्रेमलताबाई जौजे जे संतोष

0.149

0.388

74/1

5

अर्जन बेवा कन्हैया गर्व वल्द कन्हैया नाबा. महिमा पिता कन्हैया नाबा. वली मॉ अर्चना बेवा कन्हैया

0.056

1.449

73

प्रेमलताबाई जौजे जे संतोष

6

0.670

14.261

योग 769

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

1- चूंकि रेल्वे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

770

बैतूल, दिनांक 16/17 जनवरी 2019

क्रमांक 063-82-17-18- पौसेरा- 504.- चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे० में)

4

3

1

2

0.150

पौसेरा

शाहपुर

बैतूल

8

5

रेल्वे

तीसरी लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

2

1

1

संजय व० उमाशंकर, यशोदा, बेवा उमाशंकर, प्रतिमा, निर्जला पिता उमाशंकर बाहम्ण सा० देह 2

सुनिता बेवा रामअवतार, नरेन्द्र, पारस व ० रामावतार जाति कुडमी सा० देह

3

नरेन्द्र व० सुखराम जाति कुडमी निवासी सिलपटी 4

नारायण , फुलचंद व ० मंगल, गुडडन , क्रेस, कान्ति पुत्री मंगल जाति कुडमी नि० मयावाड़ी खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

अर्जितकीजाने वाली भूमिका रकबा हे० में

3

4

5

0.033

0.615

23/3

0.051

1.876

3/1

0.638

0.032

2/2

0.034

0.065

34/1

0.150

3.194

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 771

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 08 - अ- 82-17-18-जामपानी-506.- चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

2

3 1

जामपानी

शाहपुर

बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकबा क्षेत्रफल

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित लगभग (हे० में)

4

0.167

6 तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

5 उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक

1

2

1

रनको बाई बेवा दौलत, संतोष व ० दौलत कांति, इन्दौर, पिता दौलत, कशिश, करीना ना० बा ० पिता शून वली चाचा संतोष जाति कुड़मी निवासी सिलपटी

2

मंसा बेवा ब्रजेन्द्र कुमार कपिल कुमार व ० ब्रजेन्द्र मोहन जाति कुर्मी निवासी शाहपुर

3

मोहनलाल वल्द छोटेलाल जाति कुर्मी निवासी सोहागपुरढाना

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

5

0.038

0.809

92/1

6.589

0.087

91/1

0.042

89

0.178

0.167

7.576

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 772

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

क्रमांक 23-82-17-18- बांसपुर- 508.- चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 ,के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे० में)

1

2

3

4

0.160

बांसपुर

घोड़ाडोंगरी

बैतूल

6

5

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक

2

1

1 शंकर वल्द अलोप, ओझा वल्द मदन तुलसी, रामदीन व ० दलप, कोयली पिता दलप गोंड सा देह

2 महादेव वल्द मिटतू ढीमर सा० शोभापुर 3 राजेश कुमार वल्द राधेश्याम बनिया सा० देह 4 जगराम, जारू ,मंजू वल्द बुद्ध सुगन्ती बेवा बिहारी, रावन, सरवन व० बिहारी गगुंड सा० देह 5 शांतीबाई जौजे रामजी जाति गोंड सा० देह भूमि का कुल रकबा हे०

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० 3

5

4

132

0.006

1.428

2.428

0.009

78/4

1.914

0.090

83/1

0.035

0.405

83/2

84

0.020

1.052

0,160

7.227

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 13-82-17-18- घोड़ाडोंगरी - 509.- चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः- तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे० में)

4

3

1

2

0.526

घोड़ाडोंगरी

घोड़ाडोंगरी

बैतूल

5

6

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक

2

1

1

मानसिंह वल्द चिन्दू जाति गोंड सा० देह 2 बंडू,शिव, झामसिंग, संतोष व० भूता राजोबाई, सकीला, कमला पिता भूता जाति गोंड सा० देह 3 स्पर्श वल्द कृष्णगोपाल, शिवाणी पिता कृष्णगोपाल ,जाति 1196 बनिया सा० देह

4 उमदा बेवा ननकू , शंकर, समलू व० दुर्री जाति गोंड सा०देह

5

रून्दीबाई बेवा गजराज सिंग जाति गोंड सा० देह 6 संतरी, फुल्लो मन्नीबाई पिता बिहारी, सुनिल, सुशीला, झब्बा, रिना, कंचन, मोनिका पिता रामसू गोंड सा० देह

7 मधुकर, संतोष, पंचम, रामगोपाल व ० बलीराम गोंड सा०देह

8

रमेश, विलेश, विनोद , व० मोतीलाल ,शांति पिता मोतीलाल, पतिबाई बेवा गोंविन्द, राजकुमार, कमलकिशोर, कपील व ० गोविंद, सावित्रीश्नमिशा पिता गोविंद गोंड सा० देह

योग

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

4

5

3

0.032

1234

0.405

0.142

0.563

1197

0.174

0.085

1224

0.107

0.514

0.113

2.566

1188

0.015

1238

0.279

0.001

0.360

1236

0.200

0.015

1233/1

0.016

0.201

1233/2

0.526

5.262

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा /कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

774

क्रमांक 5अ-82-17-18- कुण्डी-512.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)

4

3

2

1

0.758 शाहपुर कुण्डी

बैतूल

लगभग धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

5

6

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता /पति का नाम क्रमांक

1

2

1 फूलसिंग व ० धन्नु सिंग गोंड सा० देह 2

इलाशवती बेवा बलीराम विजन व० बलीराम, श्रीराम व. बिहारी, संतलाल व. बिहारी सा० देह 3 भूता, चमन, बालकसिंग व० छन्नूलाल जाति गोंड सा० जामुनढाना

4

स्वदेश व ० प्रेमलाल गोंड सा० देह

मस्तान सिंह व० मोतीलाल जाति गोंड सा देह 5

6 महेशकुमार, संजय कुमार व ० भगवंतराव, आशाबाई, सुधाबाई, पुत्री भगवंतराव, कौशल्याबाई बेवा भगवंतराव कुन्बी सा० देह

7 कैलाश, मनोज व० बाबूराव संजयकुमार व० भगवंतराव सा० देह

8 जमनाबाई बेवा सुकलू तुलसीबाई, सुकलू, सूकन 9 भूरा, कन्नू मन्नू खुड्डा व० भूता सा० देह 10 सोहमतसिंग , ईश्वरसिंग व० अम्मू देवलीलाल व० पतल सा० देह योग

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

0.010

1.181

602

0.050

2.157

603

0.028

0.129

516

2.659

0.113

517

0.027

0.611

287/1

0.202

2.217

282

0.059

0.530

280

0.053

0.166

279

0.738

0.144 149/1

0.072 156

0.223

0.758

10.611

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 93-82-17-18- भयावाड़ी-515.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास , और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील

प्राधिकृत

नगर / ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन का

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

6

4

5

3

1

2

0.984

रेल्वे भयावाडी

बैतूल शाहपुर

तीसरी लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे०

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

5

3

4

2

1

0.104

0.414

543/1

1

नन्हे वल्द मनीराम जाति कुडमी सा० देह

0.235

0.024

2

542

गज्जू,रघ्धू,लखन वल्द सालक जाति गोंड सा० देह

0.083

1.733

3

541/1

दशरथ वल्द रामबालक जाति कुडमी सा देह

0.001

1.710

4

537/2

सुनील व० प्रेमलाल कुडमी सा० देह

0.147

536

0.991

5 कोमल वल्द शिवबालक, कृष्णा पुत्र शिवबालक जाति कुडमी

0.223

0.004

535

6 राजाराम व ० रामभरोस जाति कुड़मी सा० देह

0.223

0.011

525

अनिल व० रंगलाल जाति तेली सा०देह

7

0.168

0.570

486/1

8

सम्पत्तिबाई जौजे हरिचंद जाति कुंडमी जाति कुर्मी सा० देह

0.571

0.118

486/2

9 सब्बो जौजे गोपाल जाति कुड़मी सा० देह

0.049

1.198

10

491/2

शिवप्रसाद वल्द राधे जाति कुडमी सा०देह

0.043

2.113

11

491/1

तिजिया बेवा बबलू , रामस्वरूप कुंवरलाल, गोकुल, धन्ना, व० बबलू, राजो पिता बबलू जाति कुडमी सा देह

0.034

0.125

47/4

12 सुखराम व० जुगरा कुडमी सा० देह

0.048

1.116

44/1

13 भागीरथ व ० इमरत जाति कुडमी सा० देह

0.087

1.117

14

44/2

सुनिल वल्द प्रेमलाल , जाति कुडमी सा० देह

0.032

0.032

43

15 हरिदास वल्द धनजी जाति कुडमी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

776

16

0.004

2.072

28

मनको बेवा सोनूलाल, श्रीराम लीलादास, गणेश , व०सोनू, पुष्पा बे० देवीप्रसाद, विनोद प्रमोदव० देवीप्रसाद, विनीता पिता देवीप्रसाद, जाति तेली सा० देह

17

0.239

0.027

26

ललीता जौजे सुनिल जाति कुडमी सा० देह योग

14.672

0.984

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 123-82-17-18-घोड़ावाड़ी- 517.- चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अन्तर्गत

12 के प्राधिकृत अधिकारी

रकबा धारा

लगभग क्षेत्रफल

अर्जित (हे० में)

4

3

1

2

0.107

घोड़ावाड़ी

घोड़ाडोंगरी

बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

5

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रमावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम क्रमांक

2

1

भैयालाल वल्द सीताराम गौली सा० देह 1

2 दिनेश वल्द नत्थू गौली सा० देह 3 नत्थू वल्द मन्साराम सा० अनकवाड़ी

योग

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 3

5

4

0.039

74

1.481

0.027

0.251

75

0.041

2.605

76/1

0.107

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

778

क्रमांक 133-82-17-18 - नान्दू-519.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनूसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

नगर / ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन का

अर्जित रकबा

लगभगक्षेत्रफल

(हे० में)

6

4

3

5

2

1

0.579

रेल्वे नान्दू

घोड़ाडोंगरी

बैतूल

तीसरी लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

5

2

1

0.083

1.526

82

1

भंगी वल्द झुम्मक जाति गोंड सा० घोड़ाडोंगरी

83

1.497 0.039 2

भंगीलाल , गज्जू वल्द झुम्मक गोंड सा० अनकवाड़ी

85

0.054

0.837

3

सालक वल्द माडू गोंड सा० घोड़ाडोंगरी

86

1.546 0.004 4

सेवाराम वल्द महादेव जाति मेहरा सा० देह

0.023

0.267

87

5 सालक वल्द माडू जाति गोड सा घोड़ाडोंगरी

1.214 0.066

90/1

6

सालक वल्द माडू जाति गोड सा घोड़ाडोंगरी सा० घोड़ाडोंगरी

0.024

0.193,

7

98/1 ,

मुन्नालाल वल्द वक्कू जाति कोरकू जग्गू वल्द वक्कू,कोरकू

0.194

98/2

0.009

0.099

123/1

8 माडू वल्द भददूवक्कु सुदिया बेवा रामचरण, व० मंगल जाति कोरकू सा० देह

0.013

0.062

124/2

9

उमेश , दिलीप वल्द मंगू जाति कोरकू सा० देह

0.063 0.012

124/1

10 मुलिया पिता भददू ,रमेश सुरेश पिल्लू, गणेश, दिनेश वल्द तुलसीराम , शकुन,सीमा पिता तुलसीराम जाति कोरकू सा० देह

0.042

0.046

125/2

नरेन्द्र व० सीताराम जाति मेहरा सा० देह

11

0.035

1.344

141

12 फतमा बेगम वल्द शेख ईमाम जाति मुसलमान सा ० देह

0.789

13

155/2,

0.130

2.023

155/3

इकबाल शकील फिरोज, जुमदरशाहिद व० अब्दुल, हसीब जाति मुलसमान , चिन्धु व भादया जाति मेहरा सा० चिन्धु व ० भाद्या जाति मेहरा सा० देह

0.011

146

0.148

14 चितिया जौ फुंदुलाल जाति कोरकू सा० देह 779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

0.263 0.016 15

147

रामलाल, रामदयाल व मंगलू, कारी बेवा मंगलू जाति कोरकू सा०देह

0.344 0.018

148

16 रामलाल वल्द मंगल , भीला बेवा सुकू जाति कोरकू सा० खोकरा

142 आबादी

17 इकबाल व० अब्दुल हसील सा० देह

एककच्चा मकान

0.579

12.455

योंग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

780

क्रमांक 103-82-17-18- खकरा कोयलारी - 521.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5)में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे० में)

6

5

4

3

2

1

0.153

खकरा कोयलारी

घोड़ाडोंगरी

बैतूल

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे०में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

खसरा क्रमांक

5

4

3

2

1

0.076

1.197

12

1 नत्थू फत्तेसिंह मुन्ना व० झबली , मिठिया पुत्री झबली , रामसू, ज्ञामसिंग, व ० फगन, जाति गोंड सा० देह

0.077

0.999

2 मंगू वल्द सूखराम जाति गोंड सा० देह 13

0.153

2.196

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 113-82-17-18-522.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अन्तर्गत धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्र०

(हे० में)

5

4

3

2

1

0.330

सड़कवाड़ा

घोडाडोंगरी

बैतूल

6 तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

उपमुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे ०

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०

5

4

3

2

1

0.001

1.534

210

1 भगीया बेवा उदेसिंग, सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग व ० उदसिंग जाति गोंड सा० देह

0.001

0.283

217

2

बिजंती बाई पिता फागू जाति गोंड सा०देह

0.026

0.089

3 नबिया बेवा फगनू कलेसिया, कलावति, सुमन, 218 सुमरंती, फूलवती, सुलन्ती पिता फगनू मंगलसिंग व० मन्नू झम्मी बेवा मोडडा, भैयालाल, गजमल, विसिंग, विसनू व० मोड्डा झुनकी, फूलवंती, श्यामवती , पिता मोड्डा, रमो, डोंगरी, रामबाई पिता श्यामू, कमला बे डेबू, रामदास, व० डेबू ?, छतन व. लक्ष्मण , मन्दी, झबली बेवा सम्मल , इमरत व० सम्मल , रामजी किसन व० जोगी, लक्ष्मी , रामबाई पिता जोगी गोड सा० देह०

0.031

0.097

233

मिश्रीलाल व बिहारीलाल सा० देह

4

0.023

0.065

234

5 भगिया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग व ० उदेसिंग जाति गोंड सा० देह

0.022

0.121

236

6 गुंडा व झीटू जाति गोंड पता निवासी

0.039

0.772

7 कालू व दुकारी , किशोरी व मकडन, नजरू, 256 भिक्की, व० दसन , कज्जो, मुल्लों पिता दसन, बसंत , सोमजी व० देलू, झुनका, बिलन्ती, प्रेमवती पिता देलू , माटू, कारू व० चिक्कू जाति गोंड सा० [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

782

8

कन्छेदीलाल व रामकिसन जाति तेली सा० घोड़ाडोंगरी

9 छुट्टन व सुखनंदन जाति गोंड सा० देह 10 गजानंद व मुन्नी जाति गोंड सा० देह संतलाल व० गजानंद जाति गोंड सा० देह 11

12 रामदास व रामसिंग रामरती , भागरती, सुगरती पिता रामसिंग जाति गोंड सा० देह 13 शकुनबाई सरबती बेवा झामसिंग गोड सा० देह 14 जगन व कान्हूलाल जाति गोंड सा० देह 15 प्रेमतीबाई जौ. भग्गुलाल जाति गोंड 16 छोटू व ० मनीराम जाति गोंड सा० महेन्द्रवाड़ी ब्रजलाल व० गजानंद जाति गोंड सा० देह 17

योग

0.023

0.142

257

0.019

0.239

283

0.012

0.700

291/1

0.011

0.636

291/2

0.042

0.117

292

0.017

0.328

293/1,

0.007

0.348

293/2

0.015

0.308

294

0.005

0.432

335/2

0.036

1.266

337/4

0.330

7.477

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4-

समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 783

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 043-82-17-18- चिखल्दाखुर्द- 525.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनूसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1 , के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे० में)

6

5

4

3

2

1

रेल्वे

0.406

चिखल्दा खुर्द

शाहपुर

बैतूल

तीसरी लाईन हेतु

अभियन्ता मध्य उपमुख्य रेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमांक

भूमि का कुल रक़बा हे० में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०में

5

4

3

2

1

0.015

0.211

132/2

1

सेवकराम व० नानकराम, आशा, रूखमणी, पिता नानकराम, सुन्दरबाई बेवा ओंमकार, कमला, त्रिवेणी पुत्री ओंमकार आशा बेवा कांन्ती गोलू, सूरज, मोहनी, नाबा व० कान्तिवली मां आशा बेवा कांन्तिलाल कीर जाति कीर सा० देह

0.086

0.538

121/1

2

0.538

121/2

प्रहलाद व ० बालमुकुन्द, रज्जो, मरी, जयवंती पिता बालमुकुन्द, अजुद्दी बेवा मुकुन्दी, महेश , दिनेश, सुशीला, दुजिया व० मुकुन्दी सा० देह

0.004

0.077

3 लुथियाबाई बेवा भैयालाल, रामभरोस, 120 रामाधार, अशोक, राजेश, व० भैयालाल, गुलता, इन्द्रवति, उर्मिला, पिता भैयालाल, सुनिता बेवा राकेश, रिन्कू व ० राकेश, सोहित ना बा व० राकेश, प्रीति, प्रियंका, ना बा पिता राकेश वली मां सुनिता बेवा राकेश सा० देह

0.007

0.235

118

4 बाबूलाल वल्द ठप्पू गोंड सा० देह

0.113

3.015

116

5 सुर्यकांत वल्द मिश्रीलाल जाति सोनी सा० देह

0.108

1.113

96

6 कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा०देह

0.051

0.162

94

कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह

7

0.022

0.113

8 भागवती बेवा बाबूलाल, लक्ष्मीनारायण, 92 देवनारायण, जीवनलाल, प्रेमवती, मीरा , गीता व० बाबूलाल जाति कीर सा० देह

0.406

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

784

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापित नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) कि तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहींकरेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 3अ-82-17-18 - रातामाटी- 527.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

5

4

3

1

2

0.837

घोड़ाडोंगरी रातामाटी

6 तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

क०

खसरा नम्बर

कुल रकबा

कुल अर्जित रकबा हे० में

4

5

3

2

1

0.022

297

0.866

1 दशरथ पिता भैयालाल मु.बिस्सों बेवा भैयालाल, इमरता वल्द भारतु सम्मल वल्द महाजन मौती वल्द फुस्सा धीरन वल्द सुंदर सददू वल्द जिर्रा जाति गाँड साकिन देह

0.178

304

0.579

2 जानकी बेवा चिक्कू फकीरचंद्र वल्द चिक्कू जाति गोंड साकिन देह

0.094

1.620

305/3

3 लिक्खू वल्द मदन जाति गौड

0.287

0.068

316

4 सुन्दर वल्द दसरू झिकों, मुन्नी पिता दसरू कमला बेवा इन्द्रर मंजीत, अमरजीत, राजकुमार वल्द इन्द्रर शिवकली, फुलवंती पिता इन्द्रर भूमिस्वामी

0.599

321

0.048 5 मन्तो बेवा चिमन ,जगदीश, रामसा वल्द चिमन कुसुम पिता चिमन जाति गौड साकिन देह

0.054

0.825

323

6 मोडडा वल्द बातू जनी पुत्री बातू भूरे वल्द सम्मूशिवराम वल्द गोरे सुबदा बेवा बब्बू भूता, मनोज नाबा.वल्द बब्बू भूमिस्वामी

0.534 0.006

75

7 मन्तो बाई पति कान्हूलाल, जगिया बाई बेवा पोलजी, गोड सा० देह

0.065

0.441

8

31/1

मोती ,सुखराम वल्द मंगलू, गेंदीबाई बेवा मांजू मुन्ना सुरेश वल्द मांजू मिन्ता पुत्री मांजू बज्जू झिल्लों, दुग्गे, बाबूलाल वल्द देलन नबिया बेवा बिरसा कालूराम मनीराम शनिराम वल्द बिरसा ओझा, मदरसा वल्द हन्नू डोमे पुत्री हन्नू जाति गोड साकिन देह [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

786

0.0

0.110

31/2

9 नबीया पुत्री पूरन रैनोबाई पिता पूरन जाति गोंड साकिन देह

0.0681

1-154

30/2

10 पिरमू धरमसिंग वल्द छोटे, सुमत्रा बेवा धरमू सूक्कन वल्द धरमू सुखदेव अंकेश नाबा. वल्द धरमू सुकिता ,सन्नों रविता, कविता,नाबा. वल्द धरमू वली मॉ सुमत्रा, चिडमू वल्द श्यामलाल, इमरता कमोदी बेवा श्यामलाल जाति गोंड साकिन देहभूमिस्वामी

0.016

0.384

30/1

देवकी जोजे बारेलाल जाति गोंड साकिन देह

11

0.237

29/1

सम्मूलाल वल्द मानसिंग जाति गोंड साकिन देह

12

0.022

0.237

29/2

कुमानसिंग पिता मानसिंग जाति गोंड साकिन देह

0.029

0.417

28

गुडडन, लखन, पिता सालकराम जाति गोंड साकिन देह भूमिस्वामी,

13

0.035

0.704

14

14 इमरती बेवा भिक्कू सुमत्रा बेवा गंजू चुन्नीलाल वल्द गंजू दसम बेवा जगराम सुब्बा मनीराम वल्द सकडू धम्मा पुत्री फुंदन परबितया बेवा नंदराम बालकसिंग , तकेसिंग वल्द नदंराम मनीराम ओझा मनजी संजू वल्द छोटे भूरिया मुलिया पुत्री भंगी हन्नू वल्द फुंदन साकिन देह भूमिस्वामी

0.303 0.035

13/3

मुन्नीबाई जोजे भिखारीलाल गोंड साकिन देह

15

0.011

0.303

13/1

हिरदू , धीरन वल्द किसनू जाति गोंड साकिन देह

16

0.009

0.166

12

17 झाडू वल्द पन्नी जाति परधान साकिन देह भूमिस्वामी

0.009

1.230

3/1

18 झूना बेवा शेरसिंग लखन वल्द शेरसिंग झूलमा अनोपा, पिता शेरसिंग भग्गो बेवा शेरसिंग बलराम ,चैतराम वल्द शेरसिंग गजानंद वल्द शेरसिंग संतरी पिता शेरसिंग रमेश श्रीराम वल्द शेरसिंग सन्नो पिता शेरसिंग गजराज पिता शेरसिंग सरोज, चंद्रकला पिता शेरसिंग जबरसिग वल्द जुंगी जाति ठाठिया साकिन देह भूमिस्वामी

0.017

0.587

1

19 संतोष , अनंतराम ,हरिशंकर वल्द दसन संन्तरी ,कांता पुत्री दसन जाति गोंड साकिन देह

0.837

योग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया 2-

जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन , दिनांक 7 जनवरी 2019

क्र. 59- भू- अर्जन- 2018.-

प्रकरण क्रमांक 27/ भू- अर्जन / 2017-18 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नहीं किया जायेगा ।

ग्राम का नाम - सुल्तानपुर

क्र.

भूमिस्वामी का नाम ग्राम का नाम

1

2

3

1

तहसील- बरेली

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकबा हेक्टेयर

में

अर्जित किये जाने वाले खसरा न.

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

4

6

7

8 26/2/2/

सुल्तानपुर रामसेवक, हरिसिंह आ. कडोरीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 2 सुल्तानपुर खेमचन्द आ. हल्के जाति किरार निवासी बरेली भू स्वामी 5 2.337 0.162 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल

लो.नि. विभाग द्वारा। ग्राम बरेली से । गगनवाड़ा मार्ग में | घोघरा नदी पर । पुल निर्माण हेतु 0.073

0.494 0.243 0.065

31/1/1/2

39/1

40/1

3 सुल्तानपुर महेश कुमार आ. चेतराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी 0.2310.024

30/2 0.336 0.024

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय /भूअर्जन अधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

788

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2019

कमांक / 286 / भू-अर्जन / 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक /अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम धुरला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.

विवरण

3

2

1

1.758

1

धुरला (निजी भूमि)

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का

विवरण

सर्वे नं.

प्रभावित रकबा

कुल भूमि रकबा

क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

5

4

3

2

1

ग्राम धुरला

0.104

2.290

2/4

1 गंगाराम पिता खीमा जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.057

0.569

28/1/1

2 रमेशचंद्र पिता राम चन्द्रर जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

0.073

1.505

29

3 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रा.भूस्वामी

0.152

2.416

40

4 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

0.372

1.163

231/4/2

5 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

0.305

1.973

328/2

6 गौरव पिता अरविंद कुमार जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

2

1

7 ओमप्रकाश पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा. भू.

8 विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

9 मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूस्वामी.

प्रभुलाल आ किशन लाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.

10

बृजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण 11

12 केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसे नारान पिता छगनलाल हि. 20 पै. जाति बलाई अरूण पिता हरिप्रसाद हि. 2 पै. जाति ग्रहम्ण नि. ग्राभू

मानसिह पिता रतनलाल जाति दांगी

13

14 रमेशचंद्र कैलाशनारायण पिता रामचन्द्र जाति ब्बग्रहम्ण नि.ग्रा.भू.

योगः-ग्राम धुरला

4

5 3

0.050

1.898

340/1/2

0.106

0.422

340/3

0.077

0.169

325/4

0.117

0.987

317/1

0.120

0.342

231/5/1

0.050

0.126

243/1

0.013

0.013

321/1

0.051

0.051

317/3/1

0.017

0.017

317/3/2

0.017

0.017

317/3/3

0.008

0.016

317/3/4

0.069

0.361

28/3

1.758

14.335

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 790

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

क्र. 288- भू- अर्जन-2018.-

क्रमांक/ / /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

ग्राम गीलाखेडी

तहसील नरसिंहगढ़

विवरण

स.क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है ०

रकबा

कुल रकबा

3

5 1

2

निजी

4.998 हे0

4.998 हे0

भूमि

अनुसूची(2)

स०क ०

खसरा नं ०

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा

रकबा कुल रकबा

3

4

6 1

2

5

1

0.620

0.050

0.050

200

स्वर्ण सिंह पिता घनश्याम सिंह जाती घोसी

0.110

0.110 2 नाखीखा पिता करामात खा जाती फ़क़ीर

199

0.304

3

0.246

0.036

0.036

198/1

पृथवी सिंह पिता नानूराम जाती घोसी 791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

रामचरण पिता धूलजी जाती घोसी 4

भगवत सिंह , श्रवणसिंह , कृष्णाबाई पिता घनश्याम मु० रूकमाबाई बैवा घनश्याम जाति घोषी 5

मुकेश कुमार पिता पन्नालाल जाती घोसी 6

जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाती कलाल 7

8

विष्णुदयाल घनश्याम पिता कन्हैयालाल अभिषेक नेहा पिता रामेश्वर सावित्रीबाई बेवा रामेश्वर जाती कलाल

गंगाराम पिता रामप्रसाद जाती कलाल 9

श्यामबाबूपिता दयाराम जाती कलाल 10

0.247

0.030

0.030 198/2

197

0.519

0.015

0.015 1.069

0.053

0.053 211/2

212

0.038

0.019

0.019

423

0.670

0.463

0.463 1.476

0.292

0.292 409/1

0.569

0.222

0.222 426/1

0.504

0.187

0.187

426/2/3/1

रसिदखा पिता करमातखा जाती फ़क़ीर 11

शैतानबाई बेवा देवा जाती कलाल

12

गोपाल सिंह पिता खानचंद जाती घोसी 13

0.658

0.084

0.084 735/1/1

0.544

0.408

0.408 736/2/3

4.251

0.723

0.723 737/1

1.897

0.754

0.754 738/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

792

बाबूलाल पिता हरलाल जाती चमार 14

रघुबीर सिंह पिता चन्दर सिंह जाती घोसी 15

शांतिबाई बेवा बाबूलाल राकेश बिक्रम सिंह अनोखीलाल पिता बापूलाल जाती चमार 16

लाड़कुंवर बैवा मानसिंह ,कमलसिंह, रामनाथ सिंह, प्रेमसिंह , गोपालसिंह , गब्बरसिंह ,मिथुन, देवबाई पिता मानसिंह जाति राजपूत 17

मगया पिता खुशाल जाती बसोड़ 18

भवरलाल रामदयाल बृजेश कुमार पिता लालजी जाती बसोड़

19

राजमल पिता भवानीराम जाती दरजी 20

महेश कुमार पिता बाबूलाल जाती सोनी 21

22 जगन्नाथ पिता गोकुल जाती भंगी

योग कुल किता

0.079

1.265

0.079

778/8

0.442

0.350

0.350

778/14/1

0.443

0.250

0.250

778/14/4

0.506

0.200

0.200

735/12

0.183

0.253

0.183

735/13

0.150

0.253

0.150

735/14

0.110

0.506

0.110

735/16

0.506

0.157

0.157

735/19

0.506

0.073

0.073

735/7

4.998

22

4.998

18.292

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 793 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्र. 289- भू- अर्जन-18.-

क्रमांक/ / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम सराना

तहसील नरसिंहगढ़ विवरण

स.क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है ०

रकबा

कुल रकबा

4 1

3

2

11.144 हे०

11.144 हे0

निजी

भूमि

अनुसूची (2)

स०क ०

खसरा नं ०

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा

रकबा

कुल रकबा

6

4

1

2

3

5

1

0.205

0.205 हीरालाल पिता भागीरथ दांगी

3.794

321/1

2

0.180

0.506

0.180 दरखवबाई पति गोरेलाल चमार

350/1/1

3

0.214

0.214

0.611

श्याम सुंदरसिंह नारायणसिंह

351/1/3

0.126

0.126

0.348

349/1/1

रमेश चंद्र पिता मांगीलाल जाती तेली 793

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

क्र. 289- भू-अर्जन-18.-

/ क्रमांक/ / भू-अर्जन/ 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम सराना

विवरण

स.क्र.

2

1

निजी

भूमि

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है०

रकबा

कुल रकबा

4 3

11.144 हे0 11.144 हे0

अनुसूची (2)

प्रभावित भूमि

खसरा नं ०

स०क ० प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 हीरालाल पिता भागीरथ दांगी

2 दरखवबाई पति गोरेलाल चमार 3 श्याम सुंदरसिंह नारायणसिंह

4 रमेश चंद्र पिता मांगीलाल जाती तेली

कुल भूमि का रकबा

रकबा

कुल रकबा

6

5

4

3

0.205

0.205

3.794

321/1

0.180

0.180

0.506

350/1/1

0.214

0.214

0.611

351/1/3

0.126

0.126

0.348

349/1/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

794

5

0.126

0.126 349/1/2 0.348

जगदीश पिता मांगीलाल तेली 6 भारत पिता मांगीलाल तेली 7 सुरेश पिता मांगीलाल तेली 8 मांगीलाल पिता नाथूलाल जाती तेली

9 देवीलाल पिता जगन्नाथ गुजर 10 कस्तूरी बाई पत्नि देवीलाल

0.126

0.126

0.349

349/1/3

0.126

0.126 0.349

349/1/4

0.126

0.126 0.349

349/1/5

0.155

0.155

0.488

349/2/1

0.190 0.759

0.190

349/2/2

11 देवीलाल पिता जगन्नाथ गुजर 12 सुरज सिंह पिता दयालसिंह गुजर 13 अमर सिंह पिता जगन्नाथ 14 अमर सिंह पिता जगन्नाथ 15 भगवती पिता शिवनारायण 16 गजराज सिंह पिता देवी सिंह 17 जगदीश पिता मांगीलाल जाती तेली

18 बालाबगस पिता गंगाधर

19

0.260

0.260 0.497

349/2/3

0.200

0.200

0.871

349/3

0.065

0.065

0.485

346/2

0.569

0.569 0.969

346/3

0.364 0.970

0.364

346/4

0.025 0.025

0.025

347

0.139 1.153

0.139

374/2/1

0.015

0.015

0.108

287/2/1

0.038 0.038

0.038

287/3/1/1

अमरचंद पिता प्रभुलाल गाड़री भगवानसिंह पिता अमरचंद गाडरी 20

0.028 0.072

0.028

287/3/1/2

21

0.050

0.050

0.110

287/3/2

भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री 22 रामनारायण पिता श्यामलाल गाड़री 23

0.125 0.291

0.125

281/1

0.026

0.016

0.016

281/2/1

अमरचंद पिता प्रभुलाल गाड़री 24

0.050

0.030

0.030 281/2/2

भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री 795

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

25 लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर

0.060

0.060

0.145

281/3/1

26 बालाबगस पिता गंगाधर

0.080

0.080

0.146

281/3/2

27 रामनारायण पिता श्यामलाल गाड़री 28 भगवान सिंह पिता अमरचंद गाड़री 29 भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री 30 वालाबगस पिता गंगाधर 31 लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर

0.001

0.001

0.101

282/1

0.033 0.055

0.033

282/2/1

0.050

0.050

0.084

0.019

0.032

0.019 282/3/1

0.019

0.019

0.032

282/3/2

32 सरदारबाई पुत्री दौलीवाई 33 बालाबगस पिता गंगाधर

0.005

0.005

0.114

283/1

0.041

0.041

0.069

283/2/1

34 लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर

0.042 0.070

0.042

283/2/2

35 अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह 36 अर्जुनसिंहपिता बनेसिंह 37 अमरचंद पिता प्रभुलाल गाड़री 38 भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री 39

0.268

0.268

0.759

280/1

0.140

0.140

278/1

1.518

0.057

0.057

0.095

246/1

0.057

0.057 0.095

246/2

0.038

0.038 0.063

249/1/1/1

अमरचंद पिता प्रभुलाल गाड़री 40

0.038 0.063

0.038

249/1/1/2

भंवरलाल पिता प्रभुलाल गाड़री 41 बालाबगस पिता गंगाधर

0.068

0.068

0.113

249/1/2/1

42 लक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर

0.068

0.068 0.113

249/1/2/2

43 रामनारायण पिता श्यामलाल गाड़ी

कमलसिंह पिता भंवरलाल 45 कमलसिंह पिता भंवरलाल

0.120

0.120 0.190

249/1/3

0.468

0.250

0.250 239/1/1

0.120

0.120

0.468

239/1/2

46 सरदारबाई पुत्री दौलीवाई 47 सरदारबाई पुत्री दौलीवाई

0.020

0.020 0.278

233

1.134

1.134

234

3.579 796

48

240

सरदारबाई पुत्री दौलीवाई

49 रामनाथसिंह पिता खेमचंद

231

50

232

रामनाथसिंह पिता खेमचंद

51

230

बापूलाल पिता लालजीराम

52

229

बापूलाल पिता लालजीराम

53

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

0.003

0.003

0.177

0.010 0.101

0.010

0.700

0.700 2.238

0.144 0.493

0.144

0.087 0.455

0.087

0.095

0.095 0.520

228/1/1

बापूलाल पिता लालजीराम

54

0.210 0.872

0.210

226/1/1

बापूलाल पिता लालजीराम

55 सेवाराम पिता लालजीराम

0.584

0.584 2.100

226/1/2

56 मनोहर पिता लीलाकिशन

226/2

57 मनोहर पिता लीलाकिशन

224/1

58

224/2

रघुवीरसिंह पिता लीलाकिशन 59 सेवाराम पिता लालजीराम

0.075 0.215

0.075

0.134 0.700

0.134

0.100 1.040

0.100

0.005

0.005

1.250

225/1/2

60

0.063

0.063

0.421

225/2/1

मनोहर पिता लीलाकिशन 61 रघुवीरसिंह पिता लीलाकिशन 62 दयालसिंह पिता लीलाकिशन

0.320

0.320 0.808

0.370

0.370 0.809

225/2/3

63 भगवान सिंह पिता लीलाकिशन

0.370 0.809

0.370

225/2/4

64

223

सुशीलावाई पनि कैलाप्रसाद

65

222/1

सुशीलाबाई पनि कैलाप्रसाद

66 सेवाराम पिता लालजीराम

67 पदमसिंह पिता सेवाराम

218

68 नारान सिंह पिता धनीराम

215/3

69

216/1

रामनिवास पिता नारायण सिंह देशवाली

0.018

0.018

0.190

0.340

0.340

1.719

0.506

0.506 0.759

0.380 1.947

0.380

0.025 0.066

0.025

0.232

0.232 1.015 797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

0.112

0.112

1.084

70

217/2/1

जगदीश पिता बापूलाल देशवाली

0.020

0.020 71

1.084

217/2/2

नंवरलाल पिता बापूलाल जाति देशवाली

0.015 72

0.015

0.594

215/1

जीतेन्द्र पिता नारायण सिंह

11.144

11.144

43.682

72

योग कुल किता

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

798

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 22 जनवरी 2019

प्र. क्र. 51 अ- 82- भू-अर्जन - उ.म.रे. 2017-18-747-2.-

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम देवपुरमांफी, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.142 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम देवपुरमांफी प.ह.नं. 55, रा.नि. वृत-०५ में उक्त परियोजना के लिये 0.142 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं.

4

5

3

2

1

0.061

कृषि भूमि 41

1

भूमिस्वामी

0.068

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 1

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 2

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 3

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 4

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

शम्मी पुत्र कुददु हि 1/2 नाजिर पुत्र यासिन खां हि 1/2 जाति मुसलमान पता नि ग्राम भूमिस्वामी

प्रकाश पुत्र राधेश्याम हि 797 बर्गफुट श्यामा पुत्र दुल्ली हि 1000 बर्गफुट कमलेश बेबा शम्भू सोनू मोनू नाबा. पुत्र शम्भू सर मां स्वयं खुशबू नाबा. पुत्री शम्भू सर. मां स्वयं समान भाग हि 1000 बर्गफुट जाति नट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीमादेवी पत्नि मनोज कुमार जाति बैश्य नि सबलगढ रकबा 10010 बर्गफुट केदार केशव पुत्रगण किशनलाल हि रकबा 1200 वर्गफुट सुनील मातादीन पुत्रगण केदार हि रकबा 1200 वर्गफुट वैकुण्ठी पत्नि केदार जाति गौड हि रकबा 675 वर्गफुट श्रीनिवास पुत्र रामचरण जाति प्रजापति रकबा 1187 बर्गफुट गजाधर नेकराम आदिराम भोगीराम रामसिंह पुत्रगण पन्नालाल जाति प्रजापति समान भार हि रकबा 4337 बर्गफुट काति देवी पत्नि जगनू माया पत्निमुन्ना नि रूनघान जागीर स.भा हि रकबा 2603 वर्गफुट जाति प्रजापति

रमेश चन्द्र पुत्र मिश्रीलाल जाति कुम्बर नि ग्राम भूमिस्वामी

श्रीराम रामदीन हरिओम अशोब पुत्रगण रामकिशुन समान भाग जाति त्यागे पता नि ग्राम 799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1]

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 5

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 6

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9 42/मिन 8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/ मिन 9

10

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42/मिन 10

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

43/मिन 1

12

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

43/ मिन 2

13

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

43/ मिन 3

14

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

43/मिन 4

15

16

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

43/मिन 5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

43/मिन 6

17

कुल 17

रतिराम केशव अतिराज पुत्रगण मिश्री समान भाग जाति कुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वमी

रामचरण जगन्नाथ लखपति पुत्रगण अंगद हि 3/4 समान भाग दीनदयाल पुत्र बाला भारती पूजा पुत्री बाला हि 1/4 जाति कुम्हार

विघाराम रामगोविन्द पुत्रगण पूरनमल समान भाग जाति गौड पता नि ग्राम भूमिस्वामी

देवीलाल पुत्र रघुआ जाति कुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वामी

रोशन लाल पुत्र मिश्री जाति कुम्हार नि ग्राम भूमिस्वामी

परिमाल पुत्र दौजी जीवनलाल पुत्र मोतीराम समान भाग जाति कुम्हार

0.013 श्रीपति पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति नि ग्राम

रामजीलाल पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति नि ग्राम प्रेम बेबा लालपति द्वारिका ओमप्रकाश हरिओम पुत्रगण लालपति रूमाली पुत्री लालपति स.भा. हि रकबा 2695 वर्गफुट पाना पत्नि तातिया बैकुण्ठी पत्नि रामजीलाल, जाति कुम्हार सामन भाग हि रकबा 950 वर्गफुट

मु.पाना बेबा तातिया मटरे रामअवतार जितेन्द्र पुत्रगण तातिया सुनीता पुत्री तातिया स.भा. जाति प्रजापति नि ग्राम

भैरोलाल पुत्र भूरा जाति प्रजापति नि ग्राम

गुडडी पुत्री मठरू जाति नाई पता नि ग्राम

0.142

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । विषेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

800

प्र. क्र. 59 अ- 82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. -2017-18-747-3.-

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम- बकसपुर, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला-मुरैना में कुल रकवा 9.803 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- बकसपुर प.ह.नं.5.0, रा.नि. वृत- में उक्त परियोजना के लिये 9.803 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है: -

सर्वे नंबर

क्र.

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

स्वामित्व का प्रकार

6

4

5

3

2

1

0.580

1

कृषि

भूमिस्वामी

1

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/ 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि० 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स ० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल 801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि० 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्गांम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

0.099

2

कृषि

2 भूमिस्वामी

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/ 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि0 11.5/ 1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

802

गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० गाम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

0.496

कृषि

भूमिस्वामी

3/1

3

लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम मुरवई समान भाग हि० 7/26 नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गुर्जर निवासी मुरवई हि0 19/26 भूमिस्वामी 4

कृषि

भूमिस्वामी

3/2

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/ 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा ० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि० 11.5/ 1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्गाम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल 803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

अहुग 1]

शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि० 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि० 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्गप्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

0.412

5

भूमिस्वामी कृषि

5

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5 / 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु ० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा ० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि0 11.5/ 1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्गप्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

804

गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि० 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

0.371

6 6/1 भूमिस्वामी कृषि

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5 / 1020 मु ० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि० 11.5/ 1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्प्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम 805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि010/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान्स सबलगढ

कृषि

6/27

भूमिस्वामी

नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गुर्जर निवासी मुरवई भूमिस्वामी

0.664

8

कृषि

7 भूमिस्वामी

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5 / 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स ० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

806

पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि० 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्प्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

9

कृषि 0.473

भूमिस्वामी

8

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/ 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि० 11.5/ 1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि० 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतधान सबलगढ

0.200

10

कृषि

9 भूमिस्वामी

शान्ती बेवा रामस्वरूप रामसिंह रामभजन रामकुमार पुत्र रामस्वरूप ममता पुत्री रामस्वरूप समान भाग 1/3 अन्जली रामबाई पुत्रीयां किसुनलाल समान भाग 2/3 जाति खटिक नि बकसपुर भू-दान कृषक

0.220

11

कृषि

भूमिस्वामी

10

शान्ती बेवा रामस्वरूप रामसिंह रामभजन रामकुमार पुत्र रामस्वरूप ममता पुत्री रामस्वरूप समान भाग 1/3 अन्जली रामबाई पुत्रीयां किसुनलाल समान भाग 2/3 जाति खटिक नि बकसपुर भू-दान कृषक

0.024

12

कृषि

भूमिस्वामी

11

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5 /1020 मु ० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स ० भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्गप्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

808

समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्गप्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

0.027

13

कृषि

18 भूमिस्वामी

काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5 / 1020 मु० किन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झांगुरिया स ० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अमीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम हलुके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्गाम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल 809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

1 ]

14

19

कृषि

भूमिस्वामी

15

कृषि 20 भूमिस्वामी

16

कृषि

भूमिस्वामी

21

17

कृषि

भूमिस्वामी

22/1

18

कृषि

भूमिस्वामी

22/2

19

कृषि 38 भूमिस्वामी

20

भूमिस्वामी कृषि 39

शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पु. गण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां समान भाग हि० 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्गप्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोनेराम पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ

0.460 बाकेलाल सूखा महेश पिता किशुनलाल शान्ती मुन्नी पिता किशुनलाल जाति पहार नि० बकसपुर समान भाग बाबूलाल दयालीराम पुत्रगण लल्लूराम जाति गौड निवासी ग्राम समान भाग

0.849 बाकेलाल सूखा महेश पिता किशुनलाल शान्ती मुन्नी पिता किशुनलाल जाति पहार नि० बकसपुर समान भाग बाबूलाल दयालीराम पुत्रगण लल्लूराम जाति गौड निवासी ग्राम समान भाग

0.509 मुन्शी पिता सामलिया जाति काछी पता नि० ग्राम मुरबई मजरा टपरी पुरा भूमि स्वामी

0.712 उम्मेद पिता सामलिया भाग 51/77 मु ० बैजन्ती बेवा हरिविलास नवलसिंह गोरे पुत्रगण हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजयसिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप मां खुद समान भाग 1/6 हि० रकवा 21-1 /2/77 काशीराम पुत्र लोडू हि0 4-1/2 / 77 जाति काछी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता नि० ग्राम मुरबई भूमि स्वामी

0.067 लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता नि० ग्राम मुरबई भूमि स्वामी

0.330 काशीराम पूत्र लोटू (6-1 /2/713 ) 13/1426 मु० बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

810

सरप० मां० स ० भाग हि० 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि० 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि० 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअंरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअंरपाल समान भाग हि० 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ० शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि० 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा

0.080

21

कृषि

भूमिस्वामी

40

शीला देवी पत्नी सोनेराम जाति काछी पता निवासी ग्राम खरिपुरा

0.278

22

कृषि

41 भूमिस्वामी

काशीराम पूत्र लोटू (6-1 /2/713) 13/1426 मु० बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स ० भाग हि० 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि० 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअंरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअंरपाल समान भाग हि० 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ० शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713. उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा

0.103

23

कृषि

44 भूमिस्वामी

काशीराम पूत्र लोटू (6-1 / 2/713)13/1426 मु० बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा ० पुत्र विजयसिंह सरप ० मां ० स० भाग हि० 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

812

भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि० 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअंरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअंरपाल समान भाग हि० 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ ० शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा

0.087

24

भूमिसनामी कृषि50

काशीराम पूत्र लोटू (6-1 /2 /713) 13/1426 मु० बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप ० मां० स० भाग हि० 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झांगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अमीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम हलूके पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल समान भाग हि0 193/1426 दर भाग 193/713 जीवनलाल पुत्र घन्सू 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि० 280/1815 दर भाग 813

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअंरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअंरपाल समान भाग हि० 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ० शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्र गण कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देविराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र भाग 13/713 उमेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा

0.068

कृषि

25

भूमिस्वामी

52

रामकुमार मूलचन्द्र जितेन्द्र कुमार आ० मुरारी लाल मीराबाई कुशुम रेखा अंजू बवीता पुत्रीयां मुरारीलाल जाति वैश्य पता नि० ग्राम सवलगढ

0.033

26

कृषि

53 भूमिस्वामी

रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फूलवती गुलवो चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1/2 नि० खरीपुरा केदार पुत्र रामदयाल जाति काछी पता नि० ग्गप्रम सवलगढ

0.039

कृषि

27

भूमिस्वामी

54

रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फूलवती गुलवो चन्द्रबद्री पुत्रियां देवीराम समान भाग 1/2 नि० खरीपुरा केदार पुत्र रामदयाल जाति काछी पता नि० ग्गप्रम सवलगढ

0.298

28

कृषि

55 भूमिस्वामी

मनीराम सीताराम पुत्रगण छोटे समान भाग 170/1680 जाति किरार निवासी ग्राम राजेश पुत्र फुन्दी हि0 3/1680 जाति पहार केदार जगदीश पुत्रगण सोनेराम समान भाग हि0 422/1680 कमला पत्नी केदार लोंगश्री पत्नी परसराम गणगोर पत्नी जगदीश समान भाग 212/1680 मु. जींगन्दे वेवा ग्यासिया घनस्याम पुत्र ग्यासिया वसन्ती अन्तो वाई दोपती पुत्रियां ग्यासिया जाति काछी निवासी ग्राम समान भाग 33/420 सोनेराम पिता दुल्ली भाग 33/420 सम्पति वेवा गंगाराम रामदयाल अमुतलाल मोहरसिंह पुत्रगण गंगाराम अनेगा पुत्री गंगाराम समान भाग हि० 115/1760 मु. रामसखी वेवा रघुवीर राजकमल नाबा० पुत्र रघुवीर प्रीती वंदना नाबा पुत्रियां रघुवीर सर. मा खुद समान भाग 23/1760 दर भाग 396/1680 लाखन उदयसिंह गजराज [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

814

29

भूमिस्वामी कृषि 56

30

कृषि

भूमिस्वामी

57

31

कृषि 59 भूमिस्वामी

32

भूमिस्वामी कृषि 60

33

कृषि

भूमिस्वामी

61/1

34

कृषि

भूमिस्वामी

61/2

35

भूमिस्वामी कृषि 62

36

कृषि 63 भूमिस्वामी

37

कृषि

भूमिस्वामी

64

38

कृषि

भूमिस्वामी

65

39

भूमिस्वामी कृषि 67/1

पुत्रगण हीरालाल रेवती गीता फूलवती पुत्रियां। हीरालाल समान भाग 7/8 गौरी वेवा सिद्वार अतरसिंह पुत्र सिद्वार समान भाग 1/8 दर भाग 132/1680 मु. गुलवौ वेवा गजुआ 44/1680 रूपसिंह भाग 44/1680 मु० मीरा वेवा हुकमसिंह शिवा शिंवम नाबा पुत्र हुकमसिंह समान भाग 44/1680 जाति काछी नि. बकसपुर

0.046 मुनीराम सीताराम आ० छोटे समान भाग जाति धाकड पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

0.103 भरोषी दाताराम रामचरन कल्ला पुत्रगण वालू समान भाग 1/6 किशोरी रामनिवास अशोक जगदीश आ० पोथी मु. विलासी वेवा पोथी गुडडी पुत्री पोथी समान भाग 1/6 सन्तो वेवा लक्ष्मण सुरेश बांके पुत्रगण लक्ष्मण राधा कुशुम पुत्रियां ल लक्ष्मण जाति पहार निवासी ग्राम समान भाग 1/6 जंसवत पुत्र मूंगाराम हि० 1/6 गूलवो अंगूरी पुत्रियां लक्ष्मण हि० 1/3 जाति पहार निवासी ग्राम

0.021 गोपाल पुत्र लोडू हि० 6/7 कमला वेवा सांमत जाति किरार निवासी ग्राम हि0 1/7

0.193 मनीराम पुत्र छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी

0.092 मनीराम पुत्र छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी

0.089 सीताराम पिता छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी

0.111 सीताराम पिता छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्गग्रम भूमिस्वामी

0.183 मु० सुमन ववो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस

0.172 मु० सुमन ववो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस

0.195 लालपति रतनलाल पुत्रगण झीगुरिया सं ० भाग 14/32रामरती पुत्री झींगुरिया हि0 6/32 सानेराम पुत्र झीगुरिया दुलारे वा० भीमसेन नाबा० आ० मठलू सरप ० भाई कमलेश मिथलेश अनीता आरती पुत्रियां मठलू स० भाग 1/6 जाति काछी निवासी खरीपुरा पिस्ता देवी पत्नी गंगाधर भाग 1/6 जाति पहार निवासी बकसपुर

0.405 सुरेश पिता जनवेद जाति कुशवाह पता नि० ग्राम भूमि स्वामी 815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

कृषि

भूमिस्वामी

67/2

40

41

68

कृषि

भूमिस्वामी

42 70

कृषि

भूमिस्वामी

43 71

कृषि

भूमिस्वामी

44 72

कृषि

भूमिस्वामी

कृषि

भूमिस्वामी

45 68/61 6

कृषि

भूमिस्वामी

46 72/61 4

46

कुल

मु० सुमन ववो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस

0.070 प्रहलाद पिता देवीसिंह जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

0.120 मातादीन अनिल विनोद पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग जाति गौड पता नि० ग्राम कुल्होली भूमि स्वामी

0.070 अतिराज पिता देवीसिंह जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

0.141 शान्ती बैजन्ती विसुना कलाबाई पुत्रियां बलवन्त स० भाग जाति धाकड़ पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

0.070 बुद्वा रघुवर रामजी गंजन पीतम आ० अंगद बाओ पुत्री अंगद समान भाग जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

0.243 सीताराम पिता छोटे जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

9.803 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

816

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विषेष:- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

7

44

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

8

45

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9

46

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

47

10

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

53

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

56

12

कृषि भूमि

58

13

कृषि भूमि

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

60

14

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

62

15

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

16 63

0.039

भगवानलाल पुत्र भौरू भाग 1/2 केदार , श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समानभाग 1/2 जाति किरार

0.018

मांगीलाल दत्तक पुत्र सूखा भाग 1/2 मथुरा प्रसाद आ. प्रभू रामकला चन्द्रकला पुत्रियाँ प्रभू समानभाग 3/8 जाति ब्रा. मु. कमलेश बेबा बृजेश कुमार, देवेन्द्र आकाश पुत्रगण बृजेश कुमार शशि, ज्योति पुत्रियाँ बृजेश कुमार समानभाग 1/8

0.02

मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला, विमला, ममता पुत्रिया मंगलिया समानभाग 2/3

0.011

रामनाथ, जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समाानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिह समानभाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3

0.022 महेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण ब्रा०

0.017

मनोज कुमार ब्रा. पवनकुमार, हरिओम, नाबा. आ. शिवप्रसाद सर भाई मनोज कुमार खुद हेमलता पुत्री शिवप्रसाद नाबा. सर. भाई मनोज कुमार समानभाग 3/4 सावित्री पुत्री शिवलू भाग 1/4

0.039 हरिचरण पुत्र रामनारायण जाति ब्रा.

0.012

कम्मोदा बेबाा तेसिह, महेश , लोखम, भूपसिह, छोटा, सनेही पुत्रगण तेसिह शीला पुत्री तेसिह समानभाग 1/3 बंसती बेबा मूलचन्द्र भौजा पुत्र मूलचन्द्र गुड्डी सुरेखा पुत्रियाँ मूलचन्द्र समानभाग 1/3 इंदरबाई पुत्री भाईराम भाग 1/3

0.016

रामनाथ , जगदीश , पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिह समानभाग 1/9 दरभाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भागं 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3

0.022

मुनेश पुत्र मंगलिया, सामलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला, विमला , ममता, पुत्रियानं मंगलिया समानभाग 2/3 जाति काछी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

818

0.060

कृषि

17 64 भूमिस्वामी

भगवान लाल पुत्र भौरू 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार

0.605

17

कुल

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारः 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विषेष:- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2019

रा. प्र. क्रमांक 64-अ-82-2017-18- भू-अर्जन.-

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014/ सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ०, जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

नगर/ ग्राम

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

7

6

5

4

3

2

1

0.300

500/4

चौरई

छिन्दवाड़ा

रूखमणी स्व० पति मानसिंग, सोना, हीरा पिता मानसिंग कुर्मी निवासी ग्राम माचीवाडा भूमि स्वामी

ग्राम-मःचीवाडा प०ह०ना)-24, ब०न०-228 रा०नि०००- कपूर्दा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

1

कुल योग

0.300 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किस जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथग अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

820

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्रमांक 763-82-17-18-636.-

:

परियोजना का नाम

लच्छासार जलाशय शीर्ष कार्य

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 (1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1)

(2) भूमि का विवरण

:

1. जिला

:

2. तहसील

:

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स. भू- धारक का कनाम एवं पिता/ पति का नाम स्वामित्व का प्रकार क्र

1

भूमिस्वामी 1 दिविया पिता लटकन पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 2 ओंकारसिंह पिता पंचमसींग रोशनसींग ना.वा. पा. पिता अजमेरसींग पता सा. देह

भूमिस्वामी 3 मुलाम पिता दमरू पता सा. देह

भूमिस्वामी 4 अजमेरसिह पिता पचम सिह पता सा. देह

भूमिस्वामी 5 औकार सिह पिता पचम सिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 6 गेंदारानी पति अजमेर पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 7 खिलान पिता भोले सौर कमलरानी पति खिलान पता सा.देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 8 मगरावारी वेवा हल्का देवसीग रामकली हल्कापता सा ० देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 9 कमलसींग माता लक्ष्मीबाई बेडिया पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 10 पुनू पिता दरऊ पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 11 कल्यान पिता गनेश यता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 12 बल्ची पिता दल्पे पता सा- दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

सागर

मालथौन

खटौरा

30

39.860 है.

कुल रकवा

खसरा नंबर

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां

असिंचित

अर्जित रकवा सिंचित

0.000

0.760

0.760

290/1

नीबू-3 अमरूद-2 सागौन-20 कुआ-1

सागोन-2 0.810 0.000

0.810

290/2

महुआ-1 कुआं-1

0.000

0.010

1.200

293

0.000

0.650

294/1 0.700

नीबू-2 अमरूद-5 बेरी-2 कुआ-1 बोर-1

0.000

0.210

0.700

294/2

0.000

0.610

295/2 0.800

नीबू-4 जामुन-1 आंवला-5 सागौन-82 बांस-5

निरंक

0.230

0.000

1.000

296/7

निरंक

0.420

0.000

0.600

296/8

निरंक

0.490

0.000

296/9 1.000

निरंक

0.480

0.000

1.000

296/10

निरंक

0.520

0.000

1.000

296/11

निरंक

1.000

0.000

1.000

296/12 821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी 296/13

13

1

रामसीग पिता पन्चम पता सा० दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

296/14

भूमिस्वामी 14 कल्यान पिता रमले पता सा० दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 15 जमना घनश्याम देवकी पिस. खिलान पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 16 अरजन हिम्मत सरजूसींग पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 17 अरजन लटकन सरजू पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 18 सगुनसींग पिता रन्धीरसींग पता सा. देह

भूमिस्वामी 19 संजू पिता जमना प्रसाद मोरपाल पिता घनश्यामपता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 20 प्रीतम हिम्मत शेरसींग जयराम प्रभात पिस. भन्ते पता सा० देह भूमिस्वामी

303/1

भूमिस्वामी 21 वीरन अलोप कल्लन पार्वतीबाई रतिबाई सगनबाई पिता बल्दू लाड़बाई वेवा वल्दू सा. मडावन मार

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

303/2

भूमिस्वामी 22 भरतसिंह पिता नथू यादव पता सा ० देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 23 जमना पिता खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

308/1

भूमिस्वामी 24 नथू पिता दयाली पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 25 रामगोपाल पिता जमना मोरपाल पिता घनश्याम सतपाल पिता वीरन हरपाल पिता अमोल पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 26 रविन्द्र ना० बा० हेमन्त ना ० बा ० भारती ना० बा० आरती ना० बा० कृती ना० बा० पा० व खुद माँ मोनबाई बेबा बाबू पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 27 दंगल पिता दयाली पता सा.देह

भूमिस्वामी 28 बैजनाथ प्रसाद पिता हरिनारायण पता सा. बरौदियाकलां भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 29 करनसींग पिता रजू पता सा. देह 30 फेरन पिता भगोने पता सा. देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 31 कुसमबाई पिता कुंदऊ बल्ले पिता कुदंऊ मिहीलाल फूलसीग पिस. बालचंद पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 32 अमोलसीग अच्छेलाल प्रभु विश्राम अनंतसींग पिता करन पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी थानसींग पिता मिहीलाल पता सा. देह

33

भूमिस्वामी 34 हाकम सींग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्रामभूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 35 सुम्मेर पिता फूलसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

निरंक

0.000 1.000

1.000

निरंक

0.000 0.800

1.000

महुआ-1

0.020

0.000

0.020.

297

निरंक

0.000

0.170

0.170

306

निरंक

0.000

0.250

1.320

298

0.000

1.480 0.420

299

बेरी-1 बांसभिर्रा-2 कुआ-1

0.000 कुआं-1

0.040

300 1.360

0.000

301

1.570

1.570

आम-2 नीबू-1 सागौन-5 बांसभिर्रा-2 कुआ-1

0.000

1.440

302 1.440

आम-2 अमरूद-1 सागोन-1 बांस मिरा-3 बबूल-1 कुआ-1

1.240 0.000

1.240

आम-1 कुआं-1

निरंक

1.140 0.000

1.140

307

निरंक

0.000 0.250

0.250

313

निरंक

0.370 0.000

0.370

0.610 0.000

305 1.140

बेरी-10- अमरूद-2 बांसभिरा-2

निरंक

0.050

0.000

312 0.050

अमरूद-1

0.000

2.170

2.170

सागौन-2 कुआं-1

निरंक

0.080

314

निरंक

0.490

0.000

377 0.630

0.000

0.920

कुआं-1

0.920

308/2

0.000 कुआं-1

1.200

308/3 1.200

0.000 कुआं-1

0.450

0.450

308/4

निरंक

0.450

30875

0.000

0.920

0.000

0.160

कुआं-1

0.210

309

कुआं-1

0.000

0.840

0.840

310

निरंक

0.050

0.000

315 0.050

निरंक

0.000

0.840

0.840

317/5

0.000 कुआं-1

0.200

0.200

316

कुआं-1

360

0.170 0.000

1.930

0.000 कुआं-1

0.330

0.330

317/1

निरंक

317/2

0.000 0.310

0.310

निरंक

0.000 0.320

317/3 0.320

निरंक

0.000 0.080

329/1 0.150 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

822

317/4

भूमिस्वामी 36 गोपाल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

329/2

भूमिस्वामी 37 तेजसींग पिता मिहीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 319/1

38 भगोना पिता गनेश , तेजसींग ना.बा. पा. पिता अनंदी राजेन्द्र सविता रामप्यारी पिस. नथुवा, गुड्डीबाई बेवा नथुवा, तेजसींग ना.वा. पा. पिता मिहीलाल सा. देह हरदास ना.वा.पा. पिता तन्सू सा. पता मडखेरा भूमिस्वामी

328/1

भूमिस्वामी 39 हरदास पिता तनसू साकिन सागर

40 बालकिशन पिता गनेश पता सा. देह भूमिस्वामी 319/2

319/3

भूमिस्वामी अनंदी वल्द नथू पता सा० देह भूमिस्वामी 41

भूमिस्वामी रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा० देह

42

भूमिस्वामी

319/5

भूमिस्वामी

319/6

भूमिस्वामी 43 संजू पिता जमना प्रसाद साकिन खटौरा

328/2

भूमिस्वामी 44 तेजसींग पिता मिहीलाल साकिन सागर

320/1

भूमिस्वामी 45 रामपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी

381/2

भूमिस्वामी

320/2

भूमिस्वामी 46 घनश्याम देवकी पिता खिलानसिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 47 वीरन अमोल सींग कल्यानसींग पिस. दल्दू आशाराम ना.वा. पिता हल्के वली आजा बल्दू पता सा. देह भूभिस्वामी

323/1

भूमिस्वामी 48 कल्यान पिता बल्दू पता सा. देह

भूमिस्वामी 49 रामगोपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी

324/2

भूमिस्वामी 50 बारेलाल पिता चौदे पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

324/3

भूमिस्वामी 51 चौदे पिता दरऊ पता सा ० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 52 किशोरसींग पिता कम्मोदसींग पता सा. मड़खेरा भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 53 रूपसिंह सुखसिंह नर्मदाबाई सुखवती पिता करनसिंह पानबाई बेबा करनसिंह पता सा. मड़खेरा भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 330/2

54 रामकिशोर ना०बा० पालक व पिता बल्ले पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 55 गुड्डीबाई पति अच्छेलाल पता सा. देह

373/1

भूमिस्वामी 56 घूमन पिता अमर सींग पता सा. देह भूमिस्वामी

374/1

भूमिस्वामी

373/2

भूमिस्वामी 57 विशाल पिता अमरसींग पता सा० देह भूमिस्वामी

374/2

भूमिस्वामी

373/3

भूमिस्वामी 58 सेवा पिता गनेशजू पता सा. देह भूमिस्वामी

374/4

भूमिस्वामी

373/4

भूमिस्वामी

374/5

59 बुदेल सिंह पिता घूमनसिंह जाति घोषी पता सा. खुरई भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

374/3

भूमिस्वामी 60 हरीसींग पिता अमर सींग पता सा० देह भूमिस्वामी

374/6

भूमिस्वामी 61 तुलाराम पिता सेवाराम पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 62 राजपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा ० देह भूमिस्वामी

अमरूद-1

0.710 0.670 0.000

सागौन-1 कुआ-1 निरंक

0.100

0.160 0.000

निरंक

318 0.400 0.000 0.400

अमरूद-1

0.840 0.000

0.990

कुआं-1

निरंक

1.190 0.000 0.570

0.000 कुआं-1

0.620 0.620

निरंक

0.050

319/4 0.200 0.200 0.000 कुआं-1

निरंक

0.130 0.000

0.130

निरंक

0.380 0.000 0.320

निरंक

0.000 0.120

0.120

0.710 0.000 महुआ-1 कुआं-1

0.710

0.500 0.000 आम 1 बेरी-3 0.980

सागोन-2 कुआं-1

बेरी -2

0.000 0.800

0.800

1.510 0.000

1.510

321

कुआं-1

निरंक

0.870 0.000 0.870

निरंक

323/2 0.850 0.630 0.000

निरंक

0.000 1.000

1.000

निरंक

0.000 0.480

0.960

0.000 0.030

निरंक

0.680

325

निरंक

0.000 0.070

326 0.680

निरंक

0.000 0.010

0.180

0.000

372

0.220

कुआं-1

0.740

निरंक

0.100 0.000 0.050

निरंक

0.020

0.050 0.000 कुआं-1

0.100

निरंक

0.010 0.000

0.070

निरंक

0.030 0.000

0.100

निरंक

0.010

0.220

0.000

निरंक

0.000 0.040

0:100

निरंक

0.000 0.050

0.220

निरंक

0.000 0.030

0.160

0.030 0.000 आंवला-2 बेरी-1 0.160

कुआं-1 बेरी-4

0.570 0.000

378 0.940

कुआं-1 823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

आग 1]

भूमिस्वामी 63 कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्गीकमलरानी बेबा भग्गी पता सा. देह

भूमिस्वामी रामकुँवर पति सुखराम पता सा ० देह

भूमिस्वामी 64 65 शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसींग शीलरानी बेवा रूपसींग राकेश शिवराज ना.वा. पिता भागीरथ पा. मां कमलरानी पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 66 देवी पिता लटकन पता सा० देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 67 शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसींग शीलरानी बेवा रूपसींग कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्गी गुलाबबाई पुत्री रजू पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 68 करनसींग प्रानसींग पिस. तुलसी पता सा. देह भूमिस्वामी

Total

निरंक 379/2

1.140 0.000

1.200

निरंक 380

0.000 0.690

0.690

निरंक

0.000 0.310

381/1 0.310

बेरी -3 382 0.700 0.700 0.000

सागोन-2

कुआं-1

निरंक

0.000 0.400

383 0.780

निरंक 386

0.000 0.130

2.750

59.24

84

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 25/2/2019 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है । भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक 133-82-17-18-724.-

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- 824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

परियोजना का नाम :-

(1 )

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ

3. ग्राम

मनकापुर

4. पटवारी हल्कानं.

29

6.490 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01::

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

क्षेत्रफल कुल अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे.) रकवा (हेक्टे. में)

सिचिंत असिचिंत

1.100

6

0.000

भूमि स्वामी

0.820 खजूर 3 पलाश 1 1 मिट्टू वल्द परमानंद अरूणाबाई जौजे मिट्टू पता सा शिकारपुर

7

1.060

भूमि स्वामी

1.060

2 चैनसींग वल्द रामप्रसाद पता सा शिकारपुर

0.000 बैरी 7 आम 2 खजूर 3 बबूल 1 कुआ 1

0.630 0.000 0.500

भूमि स्वामी 8/1

खजूर 2 पलाश 1

0.180 0.000

भूमिस्वामी 32

0.180 खजूर 5 3 जगदीश राधे वल्द रविशंकर, बिनीता, गौराबाई कलीबाई हल्कीबाई पुत्री रविशंकर कुन्तीबाई बेवा रविशंकर किशन मिटतु पिता परमानंद वलीराम पिता परसू अरूणाबाई पुत्री दमरू भगतराम वल्द शेवलाल पता सा शिकारपुर

0.660

2.300 0.000

9/1/1

भूमि स्वामी

खजूर 2 पलाश 1 4 जगदीश राधे वल्द रविशंकर, मिटठु पिता परमानंद फुलाबाई पत्नि किशन सुमत, कुशम, शीला लीला मीरा पिताकिशन जगमोहन संतोष राजन पप्पू पिता किशन भगतसींग सुभाष विनीता गौराबाई वलीबाई हल्कीबाई पुत्री रविशंकर राजेश पिता बलीराम मालती बाई पिता वलीराम भगतराम वल्द शेवलाल राधाबाई ओमबाई पुत्री वलीराम कुन्तीबाई वेवा रविशंकर सा देह

पलाश 1

0.130

0.000

भूमिस्वामी

0.130

5 कुसुमबाई पति शिवप्रसाद सा देह भूमि

8/2

0.320 0.000 0.320

9/1/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 34

0.000 0.100

6 श्रीराम जी वल्द बाबूलाल पता सा देह

0.520

खजूर 10 पलाश 5 सतकठा 2 सूबबूल 1 7 निरंजन पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम

0.910 0.000 0.850

41/1

भूमि स्वामी

46/2 0.110 0.000 0.110 खजूर 3 बेरी 1 पलाश 2 कोहा 1 बांसभ्ररा 1 825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

41/2

भूमिस्वामी

0.720 0.000 0.440

8 रामविशाल पिता बाबूलाल पता सा शिकारपुर

आम 1 खजूर 7 सागौन 1 कोहा 1 पलाश 1 रेजा 1 चिरोल 1

0.000 0.030

42 0.230

0.950 0.000 0.520

भूमि स्वामी 46/1

9 देवेन्द्र पिता बाबूलाल सा शिकारपुर

बैरी 1 खजूर 14 पलाश 1 सागोन 1 कोहा 1

0.000 0.630

भूमिस्वामी

0.880

48

चिरौजी लाल वल्द खेतसींग सा शिकारपुर

10

खजूर 1 बैरी 1 सागोन 2 अडुआ 1 कटाई 1 बांसभ्ररा 1

भूमिस्वामी 49 0.830

11 सावित्री बाई पत्नि रन्धीरसिंह सा शिकारपुर

0.060

66

0.120 0.000

भूमि स्वामी

रणजीत सिंह, अनीता सिंह पिता माखन सिंह पता सा भैसा

12

1.060 5.430

15 10.99

कुल योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा 'प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक २१ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थितहोकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

826

क्रमांक 8अ-82-17-18-725.-

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण:-

सागर

1.जिला

राहतगढ

2. तहसील

चौकी

3. ग्राम

0029चौकी

4. पटवारी हल्का नं.

1.740 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01:

स.क्र.

खसरा क्र.

अर्जित

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे.

भूमि (रकवा हेक्टे. मे.) असिंचित

मे) सिंचित

4.490 0.000

9

0.570

भूमिस्वामी

1 जानकी प्रसाद वल्द भावसींग पता सा शिकारपुर

सागोन 5 पीपल 2 खजूर 1

0.600

21

भूमि स्वामी

2 बलराम वल्द त्रिलोकसींग पता सा शिकारपुर

कोहा 12 बबूल 5 पलाश 6 नीम 1 बांसभ्ररा 2 बैरी 16 सागोन 3

0.570

2.000 0.000

22

भूमि स्वामी

3

पलाश 1 खजूर 1 सीताबाई वेवा सरदारसींग हरीसिंग, दीनासींग पिता सरदारसींग पता सा शिकारपुर

7.090

1,740

0.000

3

कुल योगः-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक सश 19 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्रमांक 333-82-17-18-726.-

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पटवारी हल्का नं.

29

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम 1 उत्तम वल्द बहादुरसींग पता सा देह भूमि स्वामी 2 अनिल वल्द श्रीराम सा देह भूमि स्वामी 3 श्रीराम वल्द छिमाधर पता सा देह भूमि स्वामी 4 निर्भयसींग वल्द बहादुरसींग पता सा देह 5 दिनेश वल्द छिमाधर सा देह

6 नंदराम वल्द छिमाधर सा देह

7 मंगल पिता गनेश पता सा देह

8 रामबाई पति परमानंद जाति यादव सा देह 9 हरगोविन्द्र वल्द परसराम साहू सा देह 10 बाबूलाल वल्द परसराम साहू पता सा देह

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

सागर

राहतगढ

मसानियां

हेक्टे.

5.830

:: अनुसूची -01::

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. मे.)

सिंचित

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

असिचिंत

भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति यां

भूमिस्वामी 5/1 1.540 0.240 0.000 कुआ 1 5/2/2 1.000 0.000

भूमि स्वामी

0.170

0.450

सागोन 2 5/2/1

भूमि स्वामी

0.000 0.050

0.000

0.520

0.030

5/7

भूमिस्वामी

5/4

0.000

1.540

0.120

भूमिस्वामी

0.170 0.000

5/5

0.030

भूमिस्वामी

5/6

0.080

भूमिस्वामी

कुआ 1 9/1 2.000 0.230 0.000

भूमिस्वामी

2.010

9/2

0.220 0.000

आम 2 अमरूद 1 कुआ 1

भूमिस्वामी

0.140

0.670 0.000

10/1

भूमिस्वामी

0.660 0.000

10/2

0.120 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

828

बुट्टूलाल वल्दं परसराम साहू पता सा देह

11

12 धरमलाल वल्द परसराम साहू पता सा देह

13 सुमेरसींग वल्द परसराम साहू सा देह

मूरतसींग वल्द बृजलाल पता सा देह

14

15 रामनाथ पिता रामप्रसाद यादव पता सा देह

16 रन्धीरसींग वल्द तरवरसींग मदनलाल जगन्नाथ प्रसाद परसराम पिता छोटेलाल करनसींग वल्द गनपतसींग पता सा मरदानपुर भूमि स्वामी

दीपक वल्द रामसींग पता सा मुडिया भूमि स्वामी 17

18 बलराम वल्द ब्रजलाल पानबाई पत्नि बलराम केशरबाई पुत्री बलराम सा देह

हरिसिंह वल्द बलराम सा देह

19

20 हनुमत पिता ब्रजलाल पता सा देह

21 संदर्भ व समर्थ ना वा वल्द सुनीलकुमार बली खुद मां प्रीति वेवा सुनीलकुमार कठल पता सा अंकुरकालोनी सागर भूमि स्वामी

22 रामदयाल वल्द रामप्रसाद पता सा शिकारपुर भूमि स्वामी

कुल योग

भूमिस्वामी

0.000 0.110

0.660

10/3

कोहा 1

0.000 0.090

भूमिस्वामी

0.660

10/4

0.670 0.000 0.090

भूमिस्वामी 10/5

बैरी 1

0.000 0.270

भूमि स्वामी

0.890

बैरी 1

भूमिस्वामी 11/2

0.370

0.750

भूमिस्वामी 12/1

0.400

0.000

बैरी 1 0.990

भूमिस्वामी 12/2

0.000

0.530

कुआ 1

पलाश 1 1.000

13/1/1

भूमि स्वामी

0.000 0.190

/1

0.200

भूमि स्वामी 13/1/1 /2

13/1/2 1.200

भूमि स्वामी

0.000 0.270

0.440

13/2

भूमि स्वामी

0.150

0.000

भूमिस्वामी 14

0.000

1.620 0.500

15

2.480

0.000

1.350

बैरी 1 कुआ 1 24

3.070 2.760

24.820

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 8/2/19. को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्र 387- भू- अर्जन- 2019-प्र. क्र 19-अ-82-2018-19.-

सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2017 एवं म.प. राजपत्र भाग-1 दिनांक 14.11.14 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन एवरिया तालाब योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है-

क- ग्राम

एवरिया एवं झर

ख- तहसील

रतलाम

ग- जिला

रतलाम

घ- लगभग क्षेत्रफल

16.164 हेक्टर

ग्राम एवरिया

क्रं.

खसरा क्र.

अर्जित की जाने वाली

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित असिंचित

कुल 1

2

3

4

5

6 1

37

0.470

0.470 अब्दुल पिता बाबु खां जाति नायता सा देह भूमि स्वामी

2

38/1

0.265

0.265 गणेश पिता रामचंद्र भील निवासी एवरिया

3 नारायण पिता रामचंद्र

38/2

0.265

0.265 4

0.620

0.620 ईश्वरलाल पिता राधू भील निवासी एवरिया

39 40

5

43

0.070

0.070 किशन पिता थावर भील निवासी एवरिया

6

44

0

0.080

मोहनसिंह पिता माधूसिंह राजपूत

0.080 7

45/1

0.580

0.580 भवर बालाराम पिता नन्दा राजुबाई बेवा नन्दा भील निवासी एवरिया

8

45/2

0.190

0.190 पप्पु दत्तक पुत्र रामा भील निवासी एवरिया

45/3

0.190

0.190 9 जगदीश पिता मानसिंह भील निवासी एवरिया

10

45/4

0.190

0.190 पिरिया पिता लाला भील निवासी एवरिया

47/1

0.130

0.130 11 भैरू , मांगु, शोभाराम पिता कालिया, दरयाबी कमला पिता कालिया भील निवासी एवरिया [भाग 1 830

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

47/2

0.458

0.458 12. मोहनलाल, रूकमाबाई, धापुबाई पिता नाथू कमलाबाई बेवा नाथू, पिरूलाल, लक्ष्मण, कैलाश पिता कन्या रेशमबाई धन्नीबाई, नीमाबाई पिता कानिया रेखा पति राधेश्याम आर्यन अक्षय , नाबालिग पिता राधेश्याम नाबालिग माता रेखाबाई भील निवासी एवरिया

13

47/3

0

0.606

0.606 प्रभू पिता नानुराम भील निवासी एवरिया

0.130

0.130

48/1/1

गोपाल पिता छोगालाल कंचन अविनाश ना.बा. पिता छोगालाल सर माता शिबरीबाई बेवा छोगालाल मोगिया निवासी एवरिया

0.380

0.380

48/1/2

15 पेपाबाई पति दिनेश मोगिया निवासी नायन

48/2

0.510

0.510

मांगु पिता नन्दा जाति मोंगिया

16

48/3

0.730

0.730

17 बापु पिता नन्दा मोगिया निवासी एवरिया

18

49/1

0.490

0.490

शंकरलाल पिता राधूभील निवासी एवरिया

49/2

0.540

19

0.540

भैरू पिता किशन भील निवासी एवरिया

20

49/3

0.490

0.490

शांतिलाल पिता राधू भील निवासी एवरिया

21

0.550

49/4

0.550

शंभु पिता किशन जी भील निवासी एवरिया

22

50/1

0.315

0.315

लीलाबाई पति मांगीलाल मांगिया निवासी एवरिया

50/2

0.315

0.315

23 गोपाल पिता मोहन मोगिया निवासी एवरिया

0.315

50/3

24

0.315

मीराबाई बेवा उमरावसिंह परमानन्द धनश्याम पिता उमरावसिंह निर्मल सिंह उमरावसिंह मोगिया निवासी एवरिया

50/4

0.315

0.315

25 देवीलाल पिता मोहन मोगिया निवासी एवरिया

0.05

0.05

51/1

26 हरिराम पिता भागीरथ मोगिया निवासी एवरिया

51/3

0.170

0.170

27 नानुराम पिता भागीरथ मोगिया निवासी एवरिया

0.400

0.400

28

33/2/1

शरीफ पिता नितामुद्दीन नायता निवासी एवरिया

0.620

0.620

29

33/2/2

भैरूलाल पिता शंकर मोगिया निवासी एवरिया

योग

9.748

0.686

10.434 भाग 1 ]

831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

ग्राम झर तहसील व जिला रतलाम पटवारी हल्का नंबर 59

1

171/1

हुसैन पिता इब्राहिम नायता निवासी एवरिया

2

173

177 दुला पिता नानुराम भील निवासी एवरिया

3

175 मोहनलाल , जगदीश, गेंदालाल , रतनलाल, सीताबाई पिता मांगु जाति भील निवासी

4

176 बाबु खां पिता खुदाबक्ष नायता निवासी एवरिया

5

174 गणपत पिता बिजली भील

6

178/1

शरीफ पिता निजामुद्दीन जाति नायता

7

178/2

दरवश पिता निजामुद्दीन जाति नायता युसुफ पिता निजामुद्दीन जाति नायता 9

178/4

याकुब पिता निजामुद्दीन जाति नायता

171/5

10 लालजी पिता इब्राहिम

11 बादर, अरब अली , इस्लाम पिता यासीन, अजरा बैवा यासीन नायता

171/2

12 मंत्री पिता गुल खाँ जाति नायता

171/3

13 दरवेश पिता खुदाबक्श

171/4

14 बाबु खां पिता खुदाबक्ष नायता 15

179/1

पप्पु दत्तक पुत्र रामा भील

16

179/2

जगदीश पिता मानसिंह जाति भील निवासी सिमलावदाखुर्द

179/3

17 पिरीया पिता पन्नालाल जाति भील योग

0.170

0.170

1.090

1.090

1.090

1.090

0.100

0.100

0.190

0.190

0.140

0.140

0.140

0.140

0.130

178/3

0.130 0.130

0.130 0.180

0.180

171/6

0.180

0.180 0.530

0.530 0.270

0.270 0.270

0.270 0.370

0.370 0

0.380

0.380 0,370

0.370

5.730 5.350

0.380

1- उपरोक्त कृषको की भूमि ग्राम एवृरिया तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म.प्र . के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में काई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी रतलाम ग्रामीण तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

832

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2019

प्र. क्र. 117 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम हिनौता तहसील एवं अनुभाग पवई स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 03-03-17 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

पवई

हिनौता निजी भूमि रकबा 1.660

(

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम हिनौता.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 118- अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम पवई तहसील एवं अनुभाग पवई स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-08-17 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

पवई

पवई

पन्ना

निजी भूमि रकबा 14.412

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम पवई.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. 61 - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर, का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

5.672

देवखर

रीवा

जवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 69- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर, का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

0.500 (2) जवा

(1) रीवा

लूक न. 4

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) के की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

त्योंथर बहाव योजना के महाना कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर

संभाग , सिरमौर, रीवा (म. प्र. ) . माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

834

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. भू- अर्जन-04 ( अ-82)-18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

मण्डला घुघरी

52.71

25.474

82.241

पिपरिया रैयत प.ह.न. 32 4.057 पीपरदर्श प.ह.नं. 25 मचला प.ह.नं. 31 कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.

अनारी जलाशय बांध लाईन, स्पील चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-05 ( अ -82 ) -18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1.681 (1) मण्डला

(2) घुघरी

(3) (4) पीपरदर्रा प.ह.न. 25 खर्राछापर माल प.ह.नं. 25 3.847 बोडासिल्ली प.ह.नं. 24 0.180 पिपरिया प.ह.नं. 32 3.095 रमखिरिया प.ह.नं. 32 2.339 मुनू प.ह.नं. 29 4.46 बखारी प.ह.नं. 30 0.826 कुडोपानी प.ह.नं. 30 0.926 कुल 17.354

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.

(6) अनारी जलाशय दांयी एवं बांयी तट मुख्य नहर एवं माईनर हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 7 फरवरी 2019

पत्र क्र. 167 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.950 (1) सतना

(2) कोटर

(3) सुदामापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का अर्जन एवं उस पर

स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 169 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.000 (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) परसौजा कला.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

836

पत्र क्र. 171 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.200 सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) परसौजा खुर्द.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का अर्जन एवं उस पर (5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद,

स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 173 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 5.000

बरा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर

स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 175 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

(3) बहेरा

5.800 (1) सतना बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 177- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

4.950

(3) मालमऊ

(1) सतना बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 179 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

838

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.200 सतना

खड़ौरी

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 181 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.200 (1) सतना

(3) पड़रिहान

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 183 - भू- अर्जन - प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा 839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 4.600

(3) रिमारी

(1) सतना बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 185 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 15.800 (1) सतना

(3) नयागांव

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ).

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 187 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

840

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

7.200.

(3) नगौरा

(1) सतना बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 189- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.700

(3) पडुहार

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 191 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

6.200 सतना

बैरहना

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ).

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 193 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

(1)

5.995

(3) झोंटा

सतना बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 195- भू- अर्जन- प्रकाशन-2019 .चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

842

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

6.200 सतना

हलिया

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 197 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

9.000 सतना

हरिहरपुर

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 199- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/संब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

6.300

गहिरी

कोटर

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 201 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

6.000 कोटर

सतना

चूँद खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 203 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

844

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.000 सतना

निरंजनपुर

रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 205 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.250.

(3) मझगवां

(1) सतना

(2) रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 207 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

8.200 सतना

सरबहना

रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 209 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4) 1.500

(3) पासी

सतना रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 211 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

846

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(4) (1)

(2)

1.900 सतना

खम्हरिया

रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 213- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4) 2.500 सतना

फुटौंधी

रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 215 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके 847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.000

फुटौंधा

सतना रघुराज नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 217 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

8.450

सेमरिया

गेरूआर

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

848

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18 पत्र क्र. 395- भू-अर्जन- 18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि ग्राम डिलौरा तहसील रघुराजनगर की आराजी क्रमांक 844/3 रकबा 0.098 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स के प्रस्तावानुसार सतना - मैहर वायपास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई थी, वर्तमान में सड़क का निर्माण किया जा चुका है. उक्त आराजी सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रभावित न होने से मूल भूमि स्वामी को वापस किया जाना है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित

अर्जनीय रकबा ( हे. में ) लगभग आराजी नं.

रकबा

(5) (3)

(4)

(1) (2)

0.098

844/3

रघुराजनगर डिलौरा

सतना

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सतना, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. 60- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर/ ग्राम- पिण्ड्रा

(घ) क्षेत्रफल-0.680 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.049

2043/1

(2)

(1)

0.036

2045

0.227

3590/1क

0.023

2034/2क

0.019

2034/2ब

0.013

2035

0.009

2015

0.052

2016

0.013

1992

0.005

2012

0.077

3568

0.050

2010/2

0.011

2010/3

0.041

2006

0.013

2007

0.042

2005

0.680

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कुरी बांध 2 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 10 अगस्त 2018

प्र. क्र. 27- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर 849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-उटीला

(घ) क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.056

496, 498

0.056

497

0.167

513

0.109

499, 500

0.388

योग ..

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवयकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटी, की 1 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 28- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- चिटौली

(घ) क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.105 0.105

योग .

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवयकता है-हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-1 मायनर की सब- मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2018

पत्र. क्र. 1644- प्रका.- भू-अर्जन- 2017-18 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- बेलहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.030 हेक्टेयर.

रिमार्क खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

0.030

0.185

206/1

0.370

206/2

0.030

0.555

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्र. 57- प्रशा.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वास [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

850

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग) ग्राम- भड़रा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.107 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.008

321/1

0.018

321/6

0.033

323/1

0.014

323/5

0.017

323/6

0.017

323/7

0.107

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. 51 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-जवा

(ग) ग्राम- पड़री

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.061 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

51

योग .

0.061 0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 53- प्रशा.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग) ग्राम- अठैसा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.379 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.058

64

0.048

70

0.010

72

0.048

74

0.015

84

0.056

85

0.144

115

0.379

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 55 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग) ग्राम- पटेहरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.029 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि 725/2 योग .. 0.029 0.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 59 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- गड़ेहरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.282 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे. में ) खसरा नं . निजी भूमि शासकीय भूमि

0.022

208/4/ख

0.130

208/5/क

0.030

208/5 /ख

(1) (2) 208/7 0.030 208/8 0.070 योग .. 0.282 (3)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 63 - प्रका.- भू-अर्जन 2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-बेलहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.012 हेक्टेयर .

खसरा नं. कुल रकबा

(2)

(1)

0.053

210/2

अर्जित रकबा रिमार्क (हेक्टेयर) (हेक्टे. में) (3) (4) 0.012 0.012

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 65- प्रशा.- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग) ग्राम-लूक न. 1

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.025 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि 42/2 0.003 267/3 0.022 योग .. 0.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 18 जनवरी 2019

प्र. क्र. 721 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- सरदारपुर

(ग ) ग्राम- पिपल्याभान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.378 हेक्टर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) (2)

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक (1). 428 429 1.572 0.806 योग .. 2.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. ".

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 723- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम-काकड़पाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.621 हेक्टर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में) (2)

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक (1) 430 0.621 योग .. 0.621

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. ".

853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- खापाकला, प.ह.नं. -69. ब. नं. -94, रा. नि. मं.- छिन्दवाड़ा-3.

कुल रकबा-01.711 प्र. क्र. 725 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

अनुसूची

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1 ) भूमि का वर्णन-

प्रस्तावित खसरा

(क) जिला-धार

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (ख) तहसील- सरदारपुर

(2)

(1)

(ग ) ग्राम- माछलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.603 हेक्टर.

0.130

150/1

0.020

150/2

0.032

148/1

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) (2)

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक (1)

0.048

153/1

428

0.032

152

0.603 योग . 0.603

0.065

154

0.030

153/2

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. ".

0.030

155/1

0.050

160/4

0.090

161/1-2

0.052

195

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालयय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

0.055

194/1

0.131

193/3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.087

256

0.096

193/4

0.014

199/3

0.050

199/4

0.026

200/2

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

0.064

183/1

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 जनवरी 2019

0.045

183/5

0.016

183/2

0.032

182/1

0.048

235

0.050

236

क्र. 732- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

0.080

257 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

854

(2)

(1)

0.050

265/1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 0.054

265/3

सिवनी , दिनांक 22 जनवरी 2019 0.020

266/1

0.020

264/9

0.044

270/3

0.035

270/7

0.060

270/2

0.055

270/1

कुल रकबा

01.711 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

क्र. भू- अर्जन- 569-0028 ( अ-82 ) 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-लखनादौन

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकतां है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(ग) ग्राम- मुड़ा, प.ह.नं. -28 , रा.नि.म. लखनादौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा ( हे. में. )

(2)

(1)

ग्राम- मुंडा ( निजी भूमि )

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.07

137

0.01

174

0.02

164

0.04

140

0.08

146

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.02

171

0.08

144/1

144/2

0.01

0.02

150/1

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय. अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.20

150/2

0.01

172

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.02

173

0.01

175

0.01

176

0.01

200

0.03

201

0.06

104

0.12

205/1

0.06

205/2

0.06

205/4

0.05

93/4

0.19

93/5

0.06

92

योग (निजी भूमि) 1.24 कुल योग 1.24

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है- मुंडा जलाशय परियोजना ( नहर कार्य ) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

सिवनी, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. भू- अर्जन-665-0297 ( अ-82 ) 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-लखनादौन

(ग) ग्राम - मलखेड़ा, प.ह.नं. - 89 , रा.नि.म. लखनादौन लगभग क्षेत्रफल-1.81 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित अर्जित नम्बर

रकबा ( हे. में. )

(2)

(1)

ग्राम-मलखेड़ा ( निजी भूमि )

0.17

74

0.10

86/1

0.05

162

0.03

158

0.15

223/3

0.07

225

0.04

243/1

0.04

243/2

0.12

241

0.15

240/2

0.04

240/3

0.10

90/3

0.03

90/6

0.05

104/3

0.04

120/2

0.15

118

0.04

124/1

0.07

112

0.07

113

0.11

110/1

0.06

110/2

0.07

109/2

0.06

108/3

योग (निजी भूमि) 1.81 कुल योग 1.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है- मुंडा जलाशय परियोजना ( नहर कार्य ) निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

856

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्र. 56- भू- अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम ( 4 ) में अंकित भूमि स्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-मझौली

(ग) नगर/ग्राम- अमोहरा डोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.590 हेक्टेयर .

खसरा अर्जित

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम नम्बर रकबा

(हे. में. )

(3)

(4)

(2)

(1)

0.200

1 254

श्रीमती कलावती पति जमुना केवट

रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

0.190

2 279/2/1/1

0.240 रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

3 280/1

रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

0.120

4 286/1/3

रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

0.050

5 287/2

0.170 रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

6 288/2/1

रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

0.930

7 273/1/1

रामगोपाल पिता बद्रीराम ब्रा.

0.070

8 276/2

0.440

9 273/1/2

मु. कलावती पति वंशगोपाल व शंकरदयाल, महेन्द्र, नारेन्द्र पिता (3)

(4)

(2)

(1)

बंशगोपाल द्रोपदी, बेलाकली पुत्री बंशगोपाल ब्रा.

0.240

10 280/2

मु. कलावती पति वंशगोपाल व शंकरदयाल, महेन्द्र, नारेन्द्र पिता बंशगोपाल द्रोपदी, बेलाकली पुत्री बंशगोपाल ब्रा.

0.220

11 286/2/3

मु. कलावती पति वंशगोपाल व शंकरदयाल, महेन्द्र, नारेन्द्र पिता बंशगोपाल द्रोपदी, बेलाकली पुत्री बंशगोपाल ब्रा. ब्रा.

रामप्रताप पिता विशेषर बानी 0.050

12 213/1

0.220

13 199

राजेन्द्र प्रसाद पिता मिथिला प्रसाद ब्रा.

0.300

14 200

राजेन्द्र प्रसाद पिता मिथिला प्रसाद ब्रा.

0.190

15 230/5

अशोक पिता सूर्यभान बानी 16 275/5

0.160 अशोक पिता सूर्यभान बानी 0.100

17 276/6

अशोक पिता सूर्यभान 0.230

18 230/6

राकेश पिता सूर्यभान 0.160

19 275/6

राकेश पिता सूर्यभान 0.100

20 276/7

राकेश पिता सूर्यभान 0.180

21 230/7

रामाश्रय पिता सूर्यभान 0.160

22 275/7

रामाश्रय पिता सूर्यभान 0.090

23 276/8

रामाश्रय पिता सूर्यभान 0.270

24 220/1

रामकृष्ण पिता गोकरण 0.150

25 275/3

भागवत पिता सूर्यभान 0.100

26 276/4

भागवत पिता सूर्यभान 27 275/4

0.160 गोविन्दपिता सूर्यभान 28 276/5

0.100 गोविन्द पिता सूर्यभान 5.590

योग 857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

क्र. 57- भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम (4 ) में अंकित भूमि स्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- मझौली

(ग) नगर/ग्राम - मड़वास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.096 हेक्टेयर.

खसरा

स. क्र.

अर्जित भूमि स्वामी का नाम रकबा

नम्बर

(हे. में. )

(2) (3)

(4)

(1)

0.400

1 1689

जमुना पिता औसेरी केवट 0.150

2 1691/2

जमुना पिता औसेरी केवट 0.080

3 1691/5

बृजनन्दन पिता ददन केवट 0.400 जगदीश पिता ददन केवट 4 1692

रामजियावन पिता बंशपती काछी 0.0850

5 1798/1

मि. 2

0,400 रामजियावन पिता वंशपती काछी 6 1798/2

0.160

7 1798/3/2

रामसजीवन , रामसागर, राजेश पिता

(4)

(2) (3)

(1)

रामस्वरूप काछी.

0.800 लल्ली पिता जगजाहिर केवट 8 1798/4

रामसजीवन पिता औसेरी केवट 1.634

9 1693

0.479

10 1798/1

केतुआ उर्फ केलुआ पुत्री जगजाहिर, ददउआ उर्फ बब्बी , केतुआ उर्फ प्रेमवती, बबिया उर्फ बब्बी पुत्री विशाले केवट.

0.913

11 1799/1

केतुआ उर्फ केलुआ पुत्री जगजाहिर, ददउआ उर्फ बब्बी, केतुआ उर्फ प्रेमवती, बबिया उर्फ बब्बी पुत्री विशाले केवट.

0.400

12 1799/2

केतुआ पिता जगजाहिर वगै.

0.040

13 1672/2

बेवा रामकली पति दौली , बबिया, प्रेमवती , श्यामकली, वीरभान पिता दौली अगरिया.

श्यामलाल पिता धसिला कोल 0.040

14 1666/3

0.080

15 1671/1/2

राजदेव, सुनील कुमार पिता जमुना प्रसाद केवट.

0.020 महावीर पिता देऊना कोल 16 1667/1

0.020

17 1669

महावीर, छोटू, धिरजुआ, बैठुलिया पिता देऊना श्यामलाल, रामलाल, रामयदयाल पिता लक्षिमन व मु. सोनिया बेवा प्रेमलाल, वीरु, बुट्टू, मुन्नूपिता प्रेमलाल कोल.

योग 6.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2019

858

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्र. B- 549- एक - 7-3-2018 भाग- एक.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2019 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है: -

अवकाश का नाम क्र.

(2)

(1)

1

मकर सक्रांति/पोंगल

2 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस

3 देव नारायण जयंती

4 नर्मदा जयंती

स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस 5

संत रविदास जयन्ती/ छत्रपति शिवाजी जयन्ती 6

7 महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस 8 होली ( होलिका दहन/वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस

निषादराज जयन्ती

9

10 महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती

11 विशु/शब-ए -बारात

12 हाटकेश्वर जयन्ती

13 वल्लभाचार्य जयन्ती

सेन जयंती

14

15 अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती

शंकराचार्य जयन्ती

16

जमात-उल-विदा

17

18 ईद- उल-फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस) छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती 19

महेश जयन्ती

20

कबीर जयन्ती

21

22 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस 23

रथयात्रा

24 गुरूपूर्णिमा

नागपंचमी

25

26 गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती

27 आदिवासी दिवस

28 दुर्गादास राठौर जयन्ती

29 गदीर-ए-खुम

बलराम जयन्ती

30

31 नवाखाई

32 डोलग्यारस/योम - ए- अशुरा

33 ओणम

सप्ताह के दिन ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

(4)

मंगलवार 15जनवरी 2019

सोमवार 21 जनवरी 2019

सोमवार 11 फरवरी 2019

मंगलवार 12फरवरी 2019

सोमवार 18 फरवरी 2019

मंगलवार 19 फरवरी 2019

01 मार्च 2019

शुक्रवार 20मार्च 2019

बुधवार 10अप्रैल 2019

बुधवार 11 अप्रैल 2019

गुरूवार

सोमवार 15 अप्रैल 2019

18अप्रैल 2019

गुरूवार

मंगलवार 30अप्रैल 2019

01 मई 2019

बुधवार

मंगलवार 07 मई 2019

09 मई 2019

गुरूवार 31मई 2019

शुक्रवार

मंगलवार 04जून 2019

गुरूवार 06 जून 2019

मंगलवार 11 जून 2019

सोमवार 17 जून 2019

सोमवार 24जून 2019

गुरूवार 04 जुलाई 2019

मंगलवार 16 जुलाई 2019

सोमवार 05 अगस्त 2019

07 अगस्त 2019

बुधवार 09 अगस्त 2019

शुक्रवार

मंगलवार 13 अगस्त 2019

सोमवार 19 अगस्त 2019

21 अगस्त 2019

बुधवार 05 सितम्बर 2019

गुरूवार

सोमवार 09 सितम्बर 2019

11 सितम्बर 2019

बुधवार 859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

34 अनंत चतुर्दशी

विश्वकर्मा जयन्ती

35

36 राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 37 प्राणनाथ जयन्ती

करवाचौथ पर्व

38

नामदेव जयन्ती

39

40 बिरसा मुंडा जयन्ती

41 झलकारी जयन्ती

42 संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

43 दत्तात्रय जयन्ती

डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस

44

45 गुरू घासीदास जयन्ती

बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

46

(4)

(3)

12सितम्बर 2019

गुरूवार

मंगलवार 17 सितम्बर 2019

18 सितम्बर 2019

बुधवार 27 सितम्बर 2019

शुक्रवार

गुरूवार 17 अक्टूबर 2019

08 नवम्बर 2019

शुक्रवार 15 नवम्बर 2019

शुक्रवार 22 नवम्बर 2019

शुक्रवार

मंगलवार 03 दिसम्बर 2019

11 दिसम्बर 2019

बुधवार

मंगलवार 17 दिसम्बर 2019

18 दिसम्बर 2019

बुधवार

मंगलवार 31 दिसम्बर 2019

( 1 ) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(2 ) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी /कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है , इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(3 ) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

क्र. B- 551- एक - 7-3-2018 भाग- एक.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2019 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

अवकाश का नाम

क्र.

(2)

(1)

1 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस

देवनारायण जयंती

2

3 नर्मदा जयंती

4 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस संत रविदास जयन्ती/छत्रपति शिवाजी जयन्ती 5

महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस

6

7 होली (होलिका दहन ) /वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस

8 निषादराज जयन्ती

9 महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती

10 विशु/शब -ए-बारात

11 हाटकेश्वर जयन्ती

12 वल्लभाचार्य जयन्ती

सेन जयंती

13

14 अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती

सप्ताह के दिन

(4) ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

सोमवार 21 जनवरी 2019

सोमवार 11 फरवरी 2019

मंगलवार 12फरवरी 2019

सोमवार 18 फरवरी 2019

मंगलवार 19 फरवरी 2019

01 मार्च 2019

शुक्रवार 20मार्च 2019

बुधवार 10अप्रैल 2019

बुधवार 11 अप्रैल 2019

गुरूवार

सोमवार 15 अप्रैल 2019

18 अप्रैल 2019

गुरूवार

मंगलवार 30अप्रैल 2019

01 मई 2019

बुधवार

मंगलवार 07 मई 2019 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

860

(2)

(1)

शंकराचार्य जयन्ती

15

जमात- उल-विदा

16

17 ईद- उल-फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस) 18 छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती

महेश जयन्ती

19

20 कबीर जयन्ती

21 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस

22

रथयात्रा

23 गुरू पूर्णिमा

नागपंचमी

24

25 गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती

आदिवासी दिवस

26

27 दुर्गादास राठौर जयन्ती

28 गदीर-ए-खुम

बलराम जयन्ती

29

30 नवाखाई

31 डोलग्यारस/योम-ए- अशुरा

32 ओणम

33 अनंत चतुर्दशी

विश्वकर्मा जयन्ती

34

35 राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस प्राणनाथ जयन्ती

36

करवाचौथ पर्व

37

नामदेव जयन्ती

38

39 बिरसा मुंडा जयन्ती

40 झलकारी जयन्ती

संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

41

42 दत्तात्रय जयन्ती

डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस

43

44 गुरू घासीदास जयन्ती

बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

45

(4)

(3)

09 मई 2019

गुरूवार

31 मई 2019

शुक्रवार

मंगलवार 04जून 2019

गुरूवार

06 जून 2019

मंगलवार 11 जून 2019

सोमवार 17 जून 2019

सोमवार 24जून 2019

गुरूवार

04 जुलाई 2019

मंगलवार 16 जुलाई 2019

सोमवार 05 अगस्त 2019

07 अगस्त 2019

बुधवार

09 अगस्त 2019

शुक्रवार

मंगलवार 13 अगस्त 2019

सोमवार 19 अगस्त 2019

21 अगस्त 2019

बुधवार

05 सितम्बर 2019

गुरूवार

सोमवार 09 सितम्बर 2019

11 सितम्बर 2019

बुधवार 12 सितम्बर 2019

गुरूवार

मंगलवार 17 सितम्बर 2019

18 सितम्बर 2019

बुधवार 27 सितम्बर 2019

शुक्रवार

गुरूवार 17 अक्टूबर 2019

08 नवम्बर 2019

शुक्रवार 15 नवम्बर 2019

शुक्रवार 22 नवम्बर 2019

शुक्रवार

मंगलवार 03दिसम्बर 2019

11 दिसम्बर 2019

बुधवार

मंगलवार 17 दिसम्बर 2019

बुधवार 18 दिसम्बर 2019

मंगलवार 31 दिसम्बर 2019

(1 ) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(2 ) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(3 ) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा . जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

(4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ).

861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2019

की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D -853-दो- 2-60-2014.-श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर का दिनांक 15 से 18 जनवरी 2019 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. A- 309- दो- 2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 01 से 04 फरवरी 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 313- दो- 2-71-17 .- श्री मृत्युंजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक क्र. ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2019 तक 01 वर्ष 03 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगदं भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A- 315-दो- 2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. D- 1062-दो- 2-5-2019.- श्री यशपाल सिंह, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर कोदिनांक 06 से 12 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह, ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यशपाल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

क्र. A- 317- दो- 2-23-14.- श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440 -इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2019 तक 01 वर्ष 03 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. A-311-दो- 2-46-2017.- श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 5 नवम्बर 2016 से 4 नवम्बर 2018 तक दो वर्ष

क्र. D- 1052- दो- 2-42-2014.- श्री रमेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 01 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

862

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री रमेश कुमार सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार सोनी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1060-दो-2-25-2015.- श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 07 से 12 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D - 1054-दो- 2-59-2016.- श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 13 से 15 फरवरी 2019 तक तीन दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1064-दो- 2-52-2016.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 14 से 17 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 1056-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1066- दो- 2-48-2016 .-श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 21 से 25 जनवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 एवं 27 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D - 1058- दो -2-62-2016 .- श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

क्र. D- 1068-दो -2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 10 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1070-दो-2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2019 तक दोंनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1072-दो- 2-102-2017.- श्री हदेश , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2019 तक दोंनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1074-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 11 से 12 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन . चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1076-दो- 2-34-2018 .-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1080-दो-2-18-2016 .- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 03 नवम्बर 2018 का, दिनांक 10 नवम्बर 2018 का, दिनांक 29 नवम्बर 2018 का, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का, दिनांक 19 दिसम्बर 2018 का, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 का, दिनांक 02 जनवरी 2019 का तथा दिनांक 05 जनवरी 2019 का कुल आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस . सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1090-दो- 2-33-2018 .- श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1092-दो-2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 01 से 02 जनवरी 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1094- दो - 2-55-2017 .- श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 25 से 31 जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1096- दो-2-21-2018 .- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 08 से 11 जनवरी 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1098-दो-2-49-2013.-श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 12जनवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के

[भाग 1 पूर्व में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1100-दो- 2-18-2016.- श्री जी. एस . सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार .

Jabalpur, the 22nd January 2019

No. 22 -CJ - II - 969.-- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 316, dated 6th November 2017 of Shri Ramesh Chandra Chourasiya , the then I Additional District & Sessions Judge , Pipariya , District Hoshangabad , ( presently under suspension with headquartes at Hoshangabad) with immediate effect.

Further, it is resolved by the High Court that he will not be entitled to any pay and allowances other than suspension allowance which has already received. However, this period shall be treated as Service for all other purpose .

By order of the High Court, PRAKASH CHANDRA GUPTA , Principal Registrar

(Vigilance).

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-02-15.07.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-02-15.07.Ordinary.