ध्यप्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2019 -माघ 29, शक 1940
क्रमांक 63 ]
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2019
क्र. एफ- 01-09-2019 - बीस- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा " मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षणिक संवर्ग ) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 " में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् :-
संशोधन
1. उक्त नियमों में, नियम-5 के उपनियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (3) (क) अध्यापक ( व्यायाम शिक्षक ) , अध्यापक गायन /वादन एवं अध्यापक ( उद्योग ) को क्रमशः खेलकूद शिक्षक श्रेणी- ब, गायन/वादन शिक्षक श्रेणी- ब तथा माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा. "
2. यह संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा .
No. F-01-09-2019 - XX- 1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following Amendment in the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre ) , Service Conditions and Recruitment Rules , 2018 , namely :-
AMENDMENT
1. In the said rules , in rule - 5 , after sub- rule (3 ) , the following sub - rule shall be inserted , namely "(3a) Adhyapak (PTI ) , Adhyapak Vocal / Instrumental and Adhyapak (Udyog ) shall be Appointed for the post of Khelkood Shikshak Category B , Gayan/ Vadan Shishak category B , and Madhyamik Shishak respectively ."
2. These amendment shall be deemed to have come into force from 1st July, 2018 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. द्विवेदी, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .