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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019

Published 19 February 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
67
Identifier
in.gazette.madhya.2019-02-19.67.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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वध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2019- माघ 30, शक 1940

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2019

क्र. 2114- मप्रविस - 15 - विधान- 2019.-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-2 ) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

133 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2019

134

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -२ ) विधेयक, २०१ ९

३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थीं, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -२ ) अधिनियम, २०१ ९ है.

संक्षिप्तनाम.

३१ मार्च, २००५ को

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग ( रुपये तिरासी करोड़ छियासठ लाख अठारह हजार एक सौ सत्रह ) होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च , २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से , अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

समाप्त हुए वर्षके कतिपय अधिक व्यय कीपूर्तिकरनेके लिये मध्यप्रदेश राज्यकी संचित निधि में से रुपये ८३,६६,१८,११७ का दियाजाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये )

(२) सेवायें और प्रयोजन

योग

(३) आधिक्य भारित

मतदत्त

(१) अनुदान का क्रमांक

रुपये

रुपये

रुपये

०६. वित्त

२,५९,३१,८६७

२,५९, ३१,८६७

१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

३,६४,२८,३५३

३,६४, २८,३५३

२४. लोक निर्माण ( सड़क तथा पुल)

१३,७७,२६,६३५

१३,७७,२६,६३५

३०. पंचायत एवं ग्रामीण विकास

५०,०००

५०,००० 134(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2019

(३)

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

५९ . पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

५९ पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

३२, ९३,२०,०००

३२ , ९३,२०,०००

६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण

२९, ००,०००

२९ , ००,०००

६७. लोक निर्माण भवन

२४,८७,२०,२८८

२४,८७,२०,२८८

७८. नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं

४,६९,५४३

४,६९, ५४३

८४. राजस्व विभाग से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन

३, ९७,८४,८८३

३, ९ ७,८४,८८

८६. जेल विभाग से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन

११,०२,५११

११,०२,५११

९२. संस्कृति विभाग से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन

१,०००

१,०००

९४. नगरीय प्रशासन एवं विकास

३५,५७,१९४

३५,५७,१९४

४५. जल संसाधन

३,३३,६३६

३,३३,६३६

६७. लोक निर्माण भवन

२,९२,२०७

२,९२,२०७

:

८३,६६,१८,११७

६,२५,८४३

८३,५९,९ २,२७४

योग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2019

134 (2)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, २००५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तरुण भनोत भारसाधक सदस्य.

तारीख १७ फरवरी , २०१ ९.

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-02-19.67.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-02-19.67.Extraordinary.