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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019

Published 19 February 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
68
Identifier
in.gazette.madhya.2019-02-19.68.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2019- माघ 30, शक 1940

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2019

क्र. 2117- मप्रविस - 15- विधान- 2019.-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3 ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 6 सन् 2019 ) को उनसे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

135 136

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2019

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -३ ) विधेयक , २०१ ९

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्तनाम.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ २. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ बाईस करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार दो सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,२२,२१,०३,२०० का दियाजाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.

अनुसूची ( धारा २ और ३ देखिये )

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

(२) सेवाएं और प्रयोजन

योग (१) अनुदान का संख्यांक

संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये

रुपये

रुपये

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और

ऋण सेवा

राजस्व

५०,१४,००,०००

५०,१४,००,०००

०१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

५,००,००,२००

५,००,००,२००

०३. पुलिस

राजस्व

१००

१००

जेल

०५ .

राजस्व

०६. वित्त

°

राजस्व

०८ . भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

१००

राजस्व

१०० 136 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2019

(३ )

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

१०. वन

४००

४००

पूंजी

१२. ऊर्जा

राजस्व

२००

२००

१४. पशुपालन

राजस्व

१००

७,००,१०० २२. नगरीय विकास एवं आवास

राजस्व

:

पूंजी

१,००,००,२००

१,००,००,२००

२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

२००

पूंजी

२००

२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा)

३००

राजस्व

३००

पूंजी

३००

३०० ४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार

राजस्व

५,००,००,४००

५,००,००,४००

१००

पूंजी

१००

४८. नर्मदा घाटी विकास

२००

२००

५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व

३००

३००

राजस्व

राजस्व

१,२१,२१,०१,८००

७१,००,०१,८००

५०,२१,००,०००

पूंजी :

योग

१,००,०१,४००

१,००,०१,४००

१,२२,२१,०३,२००

५०,२१,००,०۰۰

७२,००,०३,२००

वृहद्-झोगा:

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2019

136 (2)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कल धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अशक्तः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तरुण भनोत भारसाधक सदस्य.

जामीख १७७० फरवरी , २०१९ .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

निरामय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-02-19.68.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-02-19.68.Extraordinary.