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मध्य प्रदे
शशास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 73
भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी 2019- फाल्गुन 1 , शक 1940
विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2019
क्र. 2294 - मप्रविस - 15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के फालान में मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 3 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 फरवरी , 2019 को पुन:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2019
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक , २०१ ९
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
सांक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९ है.
बारा ३५ का
२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ३५ में, खण्ड (च ) का लोप संशोधन.
किया जाए.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक ११५१/२०१७ विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है, यह मुद्दा है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय अधिनियमितियों में, जहां कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से विभेदकारी व्यवहार के प्रावधान हैं, को समाप्त/ संशोधित किया जाए, जबकि कुष्ठ रोग अब एक साध्य रोग है. इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १ ९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ३५ चिन्हित की गई है, जिसमें कुष्ठ रोगियों के संबंध में विभेदकारी उपबंध है. अतएव, यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
जयवर्द्धन सिंह भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख १४ फरवरी, २०१९.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.