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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 79]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2019- फाल्गुन 2, शक 1940
जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019
क्र. एफ-02 (बी) 21-2018- तीन जेल.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक- वर्गीय तथा अलिपिक- वर्गीय ) जेल सेवा भर्ती नियम, 1974में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में,
1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
वेतनमान
वर्गीकरण
अनुक्रमांक
पदों की संख्या
सेवा में सम्मिलित पद का नाम
(4)
(3)
(5 )
(2)
(1)
269
9300-34800+3600
1
36,200-1,14,800 (लेवल-09)।" ।
तृतीय श्रेणी,
अलिपिक- वर्गीय
सहायक . जेल अधीक्षक
157 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2019
158
2.
L
अनुसूची- दो में, कालम (2) में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
पद का नाम
विभाग का नाम
कर्तव्य पदों की कुल संख्या
(3)
(2)
(1)
269 "जेल विभाग
सहायक जेल अधीक्षक
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
सीधी भर्ती द्वारा मूल सदस्यों से पदोन्नति द्वारा
अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा
(6)
(5)
(4)
40 प्रतिशत पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा मुख्य प्रहरी से भरे जाएंगे ।
-
60 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें से 45 प्रतिशत पद खुली टीप प्रमुख मुख्य
प्रहरी के पद से सहायक जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए ।
प्रतियोगिता द्वारा तथा 15 प्रतिशत पद जेल विभाग के ऐसे तृतीय- श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिक-वर्गीय कर्मचारियों से भरे जाएंगे, जो स्नातक उपाधि रखते हों तथा जिन्होंने छह वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा इस कालावधि के दौरान कोई बड़ी सजा (दीर्घ शास्ति) न दी गई हो, द्वारा भरे जाएंगे । 158 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2019
3. अनुसूची- तीन में, कालम (2) में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
शैक्षणिक अर्हता
विभाग का नाम
सेवाका नाम
अधिकतम
आयु
सीमा
(4)
(5)
न्यूनतम आयु सीमा (3)
(1)
(2)
21 वर्ष
"जेल विभाग
अभ्यर्थी को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए तथा निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं रखता हो, -
1. सहायक जेल अधीक्षक
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के
(क) ऊंचाई : न्यूनतम 168 से.मी. या अधिक (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) से.मी. या अधिक ( केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) 155
अनुसार (ख) सीना: 84 से.मी. बिना फुलाए तथा 89 से.मी. फुलाने के पश्चात् । महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप आवश्यक नहीं है ।
(ग) दृष्टि: दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि होनी चाहिए । " ।
अनुसूची- चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
"अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)
मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक -वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम भाग-क (तृतीय श्रेणी अलिपिक-वर्गीय)
विभाग का नाम
विभागीय पदोन्नति समिति/ छानबीन समिति की संघटन
पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा पात्रता
पद का नाम जिससे पदोन्नति कीजानी है
पद का नाम
जिस पर
पदोन्नति की
जानी है
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
3वर्ष
सहायक
जेल
अधीक्षक
1. प्रमुख मुख्य प्रहरी
"जेल विभाग
उप महानिरीक्षक, जेल अध्यक्ष अधीक्षक, केन्द्रीय जेल -सदस्य अधीक्षक, जिला जेल - सदस्य
3 वर्ष
2. वरिष्ठ
उप अधीक्षक,
उद्योग
उप महानिरीक्षक, जेल -अध्यक्ष अधीक्षक, केन्द्रीय जेल -सदस्य अधीक्षक, जिला जेल -सदस्य बढ़ईगिरी अनुदेशक,
वरिष्ठ बुनाई अनुदेशक (संयुक्त पदक्रम सूची के आधार पर) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2019
158 (2)
-तदैव-
3 वर्ष
वरिष्ठ बढ़ईगिरी अनुदेशक
3. बढ़ईगिरी अनुदेशक
-तदैव-
3 वर्ष
4.
वरिष्ठ बुनाई अनुदेशक
बुनाई अनुदेशक
-तदैव-
3 वर्ष
5. पावर लूम मशीनमेन
पावर लूम अनुदेशक
-तदैव-
3 वर्ष
प्रमुख मुख्य प्रहरी
6. मुख्य प्रहरी
-तदैव-
3वर्ष
7. प्रहरी
मुख्य प्रहरी
-तदैव-
3 वर्ष
8. अन्वेषक सहायक सांख्यिकी अधिकारी
No. F -02 (B ) 21 / 2018/ 3 / Jail In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governer of Madhya Pradesh, hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Class- III (Ministerial and Non -Ministerial ) Jail Service Recruitment Rules , 1974, namely:-
AMENDMENTS
In the said rules , -
1. In Schedule- I , for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -
Classification
S.No.
Scale of Pay
No. of posts
Name of Post included in the service
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
269
"1
Class- III , Non- Ministerial
Assistant Superintendent Jail
9300-34800 + 360 ( 36,200-1,14,800 (Level-09)." .
2. In schedule- II , in column ( 2 ), for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2019
158 (4)
Schedule-III in column (2) , for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely: -
Maximum Age Limit
Educational Qualification
Minimum AgeLimit
Name of Department
(5)
(3)
(4)
Name of Service (2)
(1)
21 years
"Jail Department
1. Assistant Superintendent Jail
As per circulars issued by the General Administration Department
The candidate must have passed Graduate Degree from any recognised University and possess following physical qualifications ,-
(a) Height : Minimum 168 c.m. or more (formale candidates only) 155 c.m. or more (forwomen candidates only) .
(b) Chest: 84 c.m. without expansion and 89 c.m. after expansion . Chest measurement for women candidates isnot required .
(c) Eye - Sight: Both the eyes should be of normal vision. ".
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2019
158 (5)
Schedule - IV, the following Schedule shall be substituted , namely: -
"SHEDULE - IV
(SeeRule 14)
Madhya Pradesh Class - III ( Non - Ministerial And Ministerial ) Jail Services Recruitment Rules
Part-A ( Class - III Non- Ministerial )
Name of post from which promotion is to be made
Name of Depart- ment
Name of post to
which
promotion is to
bemade
(1)
(2)
(3) 1. ChiefHead Warder
Jail Depart.
Composition ofthe Departmental Promotion Committee/Screening Committee
Minimum Service eligibility for promotion
(4)
(5)
3 years
Assistant Jail
Superintendent
General Prison Deputy inspector , -Chairman Superintendent, Central Jail -Member Superintendent, District Jail -Member 3 years
Deputy
superintendent,
Industry
2. Senior Carpentry Instructor, Senior Weaving Instructor (On the basis of combined GradationList)
3. Carpentry Instructor
Deputy inspector , General Prison -Chairman Superintendent, Central Jail -Member Superintendent, District Jail -Member
-do-
3years
Senior
Carpentry
Instructor
-do-
3 years
Senior Weaving
Instructor
4.Weaving Instructor
-do-
3 years
Power Loom
Instructor
5. Power Loom Machineman
6. Head Warder
-do-
3 years
Chief
Head
Warder
-do-
Headwarder
7. Warder
8. Investigator.
Assistant Statistical Officer 3years
-do-." .
3years
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीवचन्द्र दुबे , सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखान आमग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .