Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नगरपालिका अधिनियम 1961........कतिपय क्षेत्रों को सम्‍मलित या अपवर्जित करने संबंधी

Published 23 February 2019

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
83
Identifier
in.gazette.madhya.2019-02-23.83.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल , शनिवार, दिनांक 23 फरवरी 2019- फाल्गुन 4, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

अधिसू. क्र. 02- एफ-1-04-2019-अठारह -3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 345 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये , अधिनियम की धारा 5 - क( 1 ) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 426- बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 405 ( 1 ) के संबंध में कतिपय क्षेत्रों को सम्मलित या अपवर्जित करने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर्स को, एतद्वारा , अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम , उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-02-23.83.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-02-23.83.Extraordinary.