मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 84]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी 2019-फाल्गुन 4 , शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019
शुद्धि- पत्र
अधि. क्र. 01 - एफ- 1-09-2018-अठारह- 3.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20 - एफ-1-09-2018-अठारह-3 , दिनांक 30 जून 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 372 दिनांक 30 जून, 2018 में प्रकाशित की गई थी, में सुधार करने के लिए जारी किया गया, मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक652, दिनांक 28 दिसंबर, 2018 में प्रकाशित शुद्धि- पत्र क्रमांक 45- एफ-1-09-2018- अठारह- 3, दिनांक 30 जून, 2018 को विखण्डित किया जाता है तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 में, नियम 43 में, उपनियम ( 3 ) , जो उक्त अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया था, में, हिन्दी पाठ में , शब्द " उपरोक्त में कोई नहीं ( नोटा ) " के स्थान पर, शब्द " इनमें से कोई नहीं (नोटा) " पढ़े जाएं.
CORRIGENDUM
No. 01 -F- 1-09-2018 - XVIII - 3.- The Corrigendum No. 45 -F - 1-09-2018 - XVIII - 3 dated 28 December , 2018 published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary ) No. 652 dated 28 December , 2018 issued for correction in the department's Notification No. 20- F - 1-09-2018-18-3 dated 30th June , 2018 , which was published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary ) No. 372 dated 30 June , 2018 is , hereby , rescinded and in the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam , 1994 in rule 43 , in sub - rule (3 ) , which was added by the said notification , in hindi version, for the words , " उपरोक्त में कोई नहीं ( नोटा ) ", the words , " इनमें से कोई नहीं ( नोटा ) " shall be read.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .