Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश अत्‍यावश्‍यक सेवा संधारण तथा विछिन्‍नता निवारण अधिनियम 1979

Published 26 February 2019

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
88
Identifier
in.gazette.madhya.2019-02-26.88.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 26 फरवरी 2019- फाल्गुन 7, शक 1940

क्रमांक 88 ]

गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019

क्र. एफ-35-32-2013-दो- सी-1 .- लेक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग , के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 25 फरवरी 2019 से 27 फरवरी 2019 तक प्रदेश व्यापी तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने तथा मांगों का निराकरण न होने पर आंदोलन निरंतर जारी रखने के फलस्वरूप अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवायें इत्यादि बाधित हो रही हैं. मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम , 1979 के तहत समस्त संविदा कर्मचारियों को उनकी विनिर्दिष्ट सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने एवं सामूहिक अवकाश लिए जाने से प्रतिषेधित किया गया है.

अतएव, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 ( क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं उपधारा ( 3 ) अनुसार एतद्वारा उक्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मान्य करते हुए लोकहित में आवश्यक तथा समीचीन होने से, अधिसूचित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-02-26.88.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-02-26.88.Extraordinary.