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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 26 फरवरी 2019- फाल्गुन 7, शक 1940
क्रमांक 89]
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2019
क्र. एफ-6-34 (4-3 ) 2004-उन्तीस-1.- चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल के फुटकर विक्रेताओं के लिए यह आवश्यक और समीचीन है कि वह जन साधारण को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं;
अतएव, उद्योग एवं नागरिक सम्भरण मंत्रालय, भारत सरकार ( नागरिक सम्भरण तथा सहकारिता विभाग ) के आदेश क्रमांक जी.एस.आर. 681 ( ई ) तथा जी.एस.आर. 682 ( ई ) , दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 एवं 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल ( अनुज्ञापन तथा नियंत्रण ) आदेश, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त आदेश में, -
( 1 ) प्रारूप ख में, खण्ड 11 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थातः-
" 11 -क अनुज्ञप्तिधारी , अपने कारोबार के परिसर में पुरूषों एवं महिलाओं/बच्चों के लिए पृथक् पृथक् शौचालय स्थापित करेगा तथा वे जन साधारण के लिए निःशुल्क खुले रहेंगे .
11 -ख अनुज्ञप्तिधारी, अपने कारोबार के परिसर में जन साधारण के उपयोग के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा."
(2 ) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दो माह पश्चात प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2019
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019
क्र. एफ-6-34 (4-3 ) 2004 -उन्तीस- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
Bhopal , the 26th February 2019
S. No. F 6-34 ( 4-3 ) 2004- XXIX- 1.-WHEREAS , the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient for the retailers of motor sprit and high speed diesel oil to provide basic amenities to the public ;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies ( Department of Civil Supplies and Co- operation) Order No. G. S. R. 681 (E) and G. S. R. 682 (E) dated 30th November 1974, the State Government , hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Sprit and High Speed Diesel Oil (Licensing and Control) Order , 1980 , namely:-
AMENDMENTS
In the said Order ,-
(1) In the Form B , after clause 11 , the folowing clauses shall be added, namely :-
"11 -A The license holder shall set up separate toilets for men and women/children in the premise of his business and shall be open to the public for free of cost .
11 -B The license holder shall provide free pure drinking water for the public use in the premise of his business ."
(2) This notification shall come into force after two months from the date of its publication in the Official gazette of Madhya Pradesh .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. K. CHANDEL , Dy Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.