मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 90]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी 2019-फाल्गुन 7, शक 1940
संसदीय कार्य विभाग
:
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019
क्र. 261 - एफ- 8-1-2004- एक - अड़तालीस.- मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 27 सन् 1972 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश ) को मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के शासकीय निवास के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019
क्र. 262- एफ- 8-1-2004- एक अड़तालीस .. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 261- एफ- 8-1-2004- एक- अड़तालीस, दिनांक 26 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 26th February 2019
No. 261 -F- 8-1-2004- I - XLVIII . In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 (No. 27 of 1972) , the State Government hereby , declares Narsinghpur ( Madhya Pradesh) to be an additional place of official residence of the Speaker of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAJESH GUPTA ADDL , Addl . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.