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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 27 फरवरी 2019-फाल्गुन 8 , शक 1940
क्रमांक 91 ]
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2019
क्र. एफ. 11-04-2019- सूअप्र- एक 9.-यतः, राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 11-11-2005-सूअप्र-1-9, दिनांक 22-08-2005 द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए पहले से ही राज्य सूचना आयोग , मध्यप्रदेश का गठन कर लिया है;
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , राज्य सूचना आयोग , मध्यप्रदेश में निम्नलिखित पदधारी होंगे, अर्थात्ः-
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त,
1 .. श्री अरविंद कुमार शुक्ला
राज्य सूचना आयुक्त
2. डॉ. गोल्ला कृष्णा मूर्ति
राज्य सूचना आयुक्त
3. श्री राहुल सिंह
राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि उस तारीख से, जिसको कि वे अपना पद ग्रहण करते हैं , पांच वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) में वर्णित है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.
181 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी 2019
182
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2019
क्र. एफ. 11-04-2019 - सूअप्र-एक- 9.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.
Bhopal , the 27th February 2019
No. F. 11-04-2019 - RTI- 1-9 .- WHEREAS , the State Government has already constituted the State Information Commission , Madhya Pradesh vide this Department's Notification No. F 11-11-2005 - RTI- 1-9 dated 22 August , 2005 under sub - section ( 1 ) of Section 15 of the Right to information Act , 2005 ( 22 of 2005 ) to exercise the powers conferred on it and to perform the functions assigned to it under the said Act ;
NOW , THEREFORE, in pursuance of sub - section (2) of Section 15 of the said Act, the State information commission , Madhya Pradesh shall consist of the following officials , namely :-
State Chief information Commissioner , 1. Shri Arvind kumar Shukla ,
State information Commissioner 2. Dr. Golla Krishna murthy ,
State information Commissioner 3. Shri Rahul Singh ,
The Term of office of the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner shall be of five years from the date on which they enter upon their office or till they attain the age of sixty five years , whichever is earlier , as mentioned in sub- section ( 1 ) and (2) of Section 16 of the said Act .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
C. B. PADWAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.