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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 93 ] भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 1 मार्च 2019- फाल्गुन 10, शक 1940
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2019
क्र. आर. 39- सीसी- 19- अड़तीस . मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2007 ( क्रमांक 17 सन् 2007) में धारा 42 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 14 में , उपनियम ( 6 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (6 ) यदि सभापति (चैयरमेन ) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति, चाहे मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण होती है, तो रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी:
परन्तु उच्च शिक्षा विभाग, सभापति ( चैयरमेन ) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति किसी अर्हताधारी व्यक्ति द्वारा अनधिक छह माह की कालावधि के लिये कर सकेगा. उक्त नियुक्ति आगामी छह माह की कालावधिके लिये बढ़ाई जा सकेगी . ".
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019
No. R 39-CC -19 - XXXVIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Niyam, 2008 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 14 , for sub- rule (6), the following sub - rule shall be substituted , namely :
"(6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman or Full Time Member or Part -Time Member, whether by reason of death , resignation or otherwiese , the vacancy shall be filled by a fresh appointment :
Provided that the Higher Education Department may fill any casual vacancy of the officer of the Chairman or Full Time member or Part- Time Member by appointing any eligible person for a period of not exceeding six months . The Said appointment may be extended for a period of further six months . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019