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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) मध्‍यप्रदेश (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वाडों का आरक्षण) नियम 1994

Published 05 March 2019

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
99
Identifier
in.gazette.madhya.2019-03-05.99.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शा

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 5 मार्च 2019 - फाल्गुन 14, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2019

अधि. क्र. 3 - एफ-1-02-2019-अठारह -3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 14 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 32 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण ) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 5 में, अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-

"जिले के प्रत्येक नगरीय निकाय के वार्डों का उपर्युक्तानुसार आरक्षण करने के पश्चात् विहित अधिकारी आपत्तियां बुलाने के लिए एक घंटे का समय निर्धारित करेगा. इस अवधि में, लिखित में प्राप्त आपत्तियों पर, उसी समय विचार " करके प्रत्येक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा एवं उसी समय आपत्तिकर्ता को अवगत कराया जाएगा. "

197 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2019

198

2. नियम 6 में , अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-

" प्राप्त आपत्तियों का एवं उन पर लिए गए निर्णय का भी, संक्षेप में , कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया जाएगा. " 3. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" 7- विहित प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराना:-

(एक) वार्डों का आरक्षण किए जाने के तत्काल पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के संबंध में आरक्षित वार्डों की सूची की विज्ञप्ति का प्रकाशन उसी दिन कलेक्टर एवं नगरीय निकाय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा.

(दो) आरक्षित वार्डों की सूची राज्य शासन को इस अनुरोध सहित भेजी जाएगी कि आरक्षित वार्डों की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रूप से प्रकाशित कराई जाए. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम , उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-03-05.99.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-03-05.99.Extraordinary.