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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 102]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019- फाल्गुन 15, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019
क्र. 4063-70- इक्कीस अ( प्रा. ) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
203 204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2019
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम , २०१ ९
[दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक 6 मार्च, 2019 को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ] वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्तनाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम, २०१ ९ है.
वित्तीय वर्ष २०१८-१९
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ बाईस करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार दो सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,२२,२१,०३,२०० का दियाजाना.
विनियोग.
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.
अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये )
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
(२) सेवाएं और प्रयोजन
योग (१) अनुदान का संख्यांक
संचित निधि परभारित
विधान सभा द्वारा मतदत्त
रुपये
रुपये
रुपये भारित विनियोग - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
राजस्व
५०,१४,००,०००
५०,१४,००,००۰
०१. सामान्य प्रशासन
राजस्व
५,००,००,२००
५,००,००,२००
०३. पुलिस
राजस्व
१००
१००
०५. जेल
राजस्व
०६. वित्त
राजस्व
०८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन
राजस्व
१००
१०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2019
204 (1)
(३)
(१)
(२)
रुपये
रुपये
रुपये १०. वन
४००
४००
पूंजी
१२. ऊर्जा
राजस्व
२००
२००
१४. पशुपालन
राजस्व
१००
७,००,१०० २२. नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व
पूंजी
१,००,००,२००
१,००,००,२००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
पूंजी
२००
२००
२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )
३००
३००
राजस्व
३००
३००
पूंजी
४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
राजस्व
५,००,००,४००
५,००,००,४००
१००
पूंजी
१००
४८. नर्मदा घाटी विकास
२००
पूंजी
२००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व
राजस्व
३००
३००
राजस्व :
१,२१,२१,०१,८००
५०,२१,००,०००
७१,००,०१,८००
योग पूंजी :
१,००,०१,४००
१,००,०१,४००
७२,००,०३,२००
१,२२,२१,०३,२००
५०,२१,००,०००
वृहद्-योग:
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019
क्र. 4063-70- इक्कीस- अ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3 ) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
204 (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2019
MADHYA PRADESH ACT
NO. 4 OF 2019
THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ( NO . - 3) ACT, 2019
[Received the assent of the Governor on the 4thMarch , 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" , dated the 6th March , 2019] .
An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial Year 2018-2019 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3 ) Act , 2019.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3 ) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. One hundred twenty- two crore twenty - one lakh three thousand two hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial Year 2018-2019 in respect of services and purpose specified in column (2) of the Schedule .
Issue of Rs . 1,22,21,03,200 from and out of theConsolidated Fund of the State for the Financial Year 2018-19.
Appropriation.
3. The sum authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.
(1) No. of vote
(2) Services and purposes
THE SCHEDULE (See Sections 2 and 3)
(3) Sums not exceeding
Total
Charged on the Consolidated Fund
Voted by the
Legislative
Assembly
Charged Appropriation- Revenue Interest Payments and Servicing ofDebt.
01. General Administration
Revenue 03. Police
Revenue 05. Jail
Revenue 06. Finance
Revenue
Revenue 08. Land Revenue and District Administration
Rs.
Rs .
Rs .
0
50,14,00,000 50,14,00,000
0
5,00,00,200
5,00,00,200
0
100 100
0
0
0
100 100 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2019
(1)
Rs .
10. Forest
400
Capital
12. Energy
200
Revenue
14. Animal Husbandry
100
Revenue
Revenue
22. Urban Development andHousing .
204 (3) (3)
Rs .
Rs .
400 0
200 0
7,00,100 0
0
1,00,00,200
1,00,00,200
Capital
200 24. Public Works -Roads andBridges.
Capital
300
Revenue
27. School Education (Primary Education) .
300
Capital
Revenue
200 0
0
300 0
300 0
5,00,00,400
100 47. Technical Education , Skill Development and Employment.
Capital
200
Capital
48. Narmada Valley Development
300
Revenue
51. Religious Trusts and Endowments .
Revenue :
5,00,00,400 0
100 0
200 0
300 50,21,00,000
1,21,21,01,800
71,00,01,800
Total
0
1,00,01,400
1,00,01,400
Capital :
{
Grand Total :
72,00,03,200
50,21,00,000
1,22,21,03,200 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.