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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 105]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019-फाल्गुन 15, शक 1940
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
क्रमांक एफ- ए 3-09-2019-1- पांच ( 25 ) .-
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019 राज्य सरकार , मध्यप्रदेश मान और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम , 2019 ( क्रमांक 2 सन् 2019) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको मध्यप्रदेश मान और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम , 2019 ( क्रमांक 2 सन् 2019 ) की धारा 10 के खंड (ख) , धारा 19, धारा 20, धारा 22 के खंड ( क) , के सिवाय उसके उपबंध लागू होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
209 210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2019
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019
क्रमांक एफ ए- 3-09-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-09-2019-1- पांच, ( 25 ) दिनांक 6 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 6th March 2019 No. F A 3-09-2019-1 -V (25 ) .-
In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (No.2 of 2019) , the State Government hereby appoints the 1st day of February , 2019, as the date on which the provisions of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (N.2 of 2019), except clause (b) of section 10, section 19, section 20, clause (a) of section 22, shall come into force .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN PARMAR, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .