मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019- फाल्गुन 17 , शक 1940
क्रमांक 113]
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019
क्र. एफ. 23-06-2019- पच्चीस- 3.- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ( 2000 का 21 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जनजातीय कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन की मध्यप्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम "MPTAAS " को " संरक्षित प्रणाली " के रूप में अधिसूचित करती है.
मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राधिकृत किए गए निम्नलिखित व्यक्ति ही उन्हें सौंपी गई भूमिका तथा विशेषाधिकार के आधार पर, संरक्षित प्रणाली तथा उसकी कार्यात्मकता तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात होंगे , अर्थात्ः-
1. आयुक्त, जनजातीय कार्य
2. जिला कलेक्टर, म. प्र.
3. अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य
4. अपर संचालक, जनजातीय कार्य
5. उपायुक्त, जनजातीय कार्य
6. सहायक संचालक, जनजातीय कार्य
7. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य
8. संयुक्त संचालक, वित्त, जनजातीय कार्य
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जनजातीय कार्य
10. आहरण संवितरण अधिकारी , जनजातीय कार्य
11. प्राचार्य/उपप्राचार्य
12. छात्रावास अधीक्षक
13. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिकृत कियोस्क
14. पंजीकृत उपयोगकर्ता
225 226
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2019
15. जनजातीय कार्य विभाग , आईटी शाखा
16. रेसीडेंट कमिश्नर, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली
17. आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति/संस्था
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को " MPTAAS " से संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019
क्र. एफ. 23-06-2019- पच्चीस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 23-06-2019- पच्चीस-3 दिनांक 8 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 8th March 2019
No. F. 23-06-2019 - XXV- 3.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 70 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), the State Government , hereby, notifies the Madhya Pradesh Tribal Affairs Automation System-" MPTAAS " of the Tribal Affairs Department, Government of Madhya Pradesh , as a " Protected System " .
Only following persons , authorized by the Tribal Affairs Department , Government of Madhya Pradesh , shall be allowed to access the protected system and its functionality based on their assigned roles and privileges , namely :-
1. Commissioner , Tribal Affairs
2. District Collector , M. P.
3. Additional Commissioner , Tribal Affairs
4. Additional Director , Tribal Affairs
5. Deputy Commissioner , Tribal Affairs
6. Assistant Director , Tribal Affairs
7. Assistant Commissioner/District Organizer , Tribal Affairs
8. Joint Director , Finance , Tribal Affairs
9. Senior Account Officer , Tribal Affairs
10. DDO , Tribal Affairs
11. Principal/Vice Principal
12. Hostel Superintendent
13. Service Providers
14. Registered Users
15. IT Cell , Department of Tribal Affairs , HO
16 Resident Commissioner , MP Bhavan , New Delhi
17. Any other person/ Institute authorized by Commissioner Tribal Affairs MP
Schemes run by Tribal Affairs Department are approved to be executed through MPTAAS .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SUSHMA SHARMA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.