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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 117]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019-फाल्गुन 17, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019
क्र. 76 -इक्कीस - अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
233 234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2019
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक २ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अध्यादेश , २०१ ९
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक 8 मार्च , 2019 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया ]
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम , १ ९९ ४ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश .
यतः, राज्य के विधान - मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं , जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें ;
अतएव , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं.
संक्षिप्त नाम.
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अध्यादेश , २०१ ९ है.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक २१ सन् १९९४ ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २१ सन् १९९४ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
धारा ४ का संशोधन
३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( एक ) में, -
(
एक) उपखण्ड ( क) में, शब्द और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत " स्थापित किए जाएं;
(दो) उपखण्ड ( ख ) में, शब्द और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत " स्थापित किए जाएं.
आनंदीबेन पटेल भोपाल :
राज्यपाल , तारीख : ८ मार्च, २०१ ९
मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019
क्र. 76- इक्कीस- अ(प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अध्यादेश , 2019 ( क्रमांक 2 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
234 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2019
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 2 OF 2019
THE MADHYA PRADESH LOK SEVA ( ANUSUCHIT JATIYON , ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2019
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra- ordinary) " dated the 8th March 2019]
Promulgated by the Governor in the seventieth year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Lok Seva ( Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Adhiniyam, 1994.
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action ;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance: -
Short title.
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Sanshodhan Adhyadesh , 2019.
Act No. 21 of 1994 to be temporarily amended . Madhya Pradesh 2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 1994) ( hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.
Amendment of Section4.
3. In Section 4 of the principal Act , in sub- section (2) , in clause ( i ) ,-
(i) in sub - clause ( a) , for the words and figure " Other Backward Classes 14 percent " the words and figure " Other Backward Classes 27 percent " shall be substituted .
(ii) in sub - clause (b ) , for the words and figure "Other Backward Classes 14 percent " the words and figure " Other Backward Classes 27 percent " shall be substituted .
ANANDIBEN PATEL Governor,
Bhopal :
Madhya Pradesh .
Dated the 8th March 2019 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.