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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

कार्यालय,आबकारी आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश मोतीमहल, ग्‍वालियर देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्‍पादन की व्‍यवस्‍था

Published 16 March 2019

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
125
Identifier
in.gazette.madhya.2019-03-16.125.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

प्र

शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शनिवार, दिनांक 16 मार्च 2019- फाल्गुन 25, शक 1940

क्रमांक 125]

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

कार्यालय , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल , ग्वालियर देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/ एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था

वर्ष 2019-20

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2019 क्र. सात- ठेका- 2019-20-147.-

भोपाल:- सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2019-20 के लिये, अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 में संचालित देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों (जिन्हें आगे समूहों के नाम से सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन वर्ष 2018-19 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2019-20 हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा घोषित निष्पादन स्थलों पर किया जाएगा। शासन को यह अधिकार होगा कि वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में वर्ष 2019-20 अवधि के दौरान यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा ।

1. निष्पादन की प्रक्रिया:- 1.1 प्रथमतः वर्ष 2018-19 के समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे ।

1.2 जिन समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नही होंगे , उन समूहों पर अन्य इच्छुकं सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र पूर्व वर्षों की भाँति आमंत्रित किये जायेंगे । ऐसे आवेदन पत्रों को परिभाषित करने के लिए उन्हें पूर्व की भांति लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा ।

1.3 नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये , समग्र में यदि जिले में संचालित देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत

249 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

250

अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी समस्त आवेदित समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला समिति द्वारा पात्र आवेदकों के हित में किया जायेगा । वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रहे समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से किया जायेगा ।

1.4 जिले में मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी समूह पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

1.5. राजस्व हित में जिन जिलों में वर्ष 2018-19 में संचालित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समग्र में वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसे जिलों की समस्त मदिरा की दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से किया जायेगा ।

2. निष्पादन का कार्यक्रम

नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्रों तथा ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कार्यक्रम (टाइम टेबल ) अनुसार किया जायेगा:-

तिथि व समय

विवरण

क्रमांक

1. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय

संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 12 मार्च 2019 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 17 मार्च 2019 को सायंकाल 05:30 बजे तक ।

2. नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय

संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 12 मार्च 2019 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 17 मार्च 2019 को सायंकाल 06:00 बजे तक ।

3.

संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 18 मार्च 2019 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 19 मार्च 2019 को दोपहर 01:00 बजे तक ।

नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय

4.

संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 18 मार्च 2019 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 19 मार्च 2019 को दोपहर 02:30 बजे तक ।

इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय

टीपः- लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे । अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे ।

5.

दिनांक 19 मार्च 2019 को अपरान्ह 03:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक ।

नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय

ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम:-(प्रथम राउण्ड)

दिनांक 20 मार्च 2019 को प्रातः 11:00 बजे से 22 मार्च 2019 अपरान्ह 02:00 बजे तक ।

1. ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन- लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई- टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय

दिनांक 22 मार्च 2019 अपरान्ह 04:00 बजे से ।

2. ई- टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय 250( 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

3. ई- टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय

प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)

दिनांक 23 मार्च 2019

(i) प्रथम चक्र

दिनांक 24 मार्च 2019

(ii) द्वितीय चक्र

दिनांक 25 मार्च 2019

(iii) तृतीय चक्र

4.

ऑक्शन पूर्ण होने पर ।

जिला समिति द्वारा ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय

ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम (द्वितीय राउण्ड) जिन समूहों में प्रथम राउण्ड में आरक्षित मूल्य से कम राशि प्राप्त हुई है ।

1.

दिनांक 26 मार्च 2019 को प्रातः 10:00 बजे से 27 मार्च 2019 सायंकाल 05:00 बजे तक।

ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन - लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई - टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय

2.

दिनांक 27 नाय 2019 सायंकाल 05:30 बजे से । ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन- लाई ३७ प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय

3. ई-टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय

दिनांक 28 मार्च 2019 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)

4.

कार्यवाही पूर्ण होने पर ।

जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय

ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :-(तृतीय राउण्ड) द्वितीय राउण्ड में निष्पादन से शेष रहे समूहों के लिये ।

दिनांक 30 मार्च 2019 को प्रातः 10:00 बजे से 30 मार्च 2019 अपरान्ह 02:00 बजे तक ।

1. ई- टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन- लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय

दिनांक 30 मार्च 2019 अपरान्ह 02:30 बजे से । 2. ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन- लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय

3. ई-टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय

दिनांक 30 मार्च 2019 को अपरान्ह 03:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)

4.

कार्यवाही पूर्ण होने पर ।

जिला समिति द्वारा ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय

टीप:- ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) तिथियों में एवं प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश को रहेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(2)

3. मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी, व्यवस्था तथा लागू होने वाले निर्बन्धन एवं शर्तेंः- वर्ष 2019-20 के लिये निष्पादित की जाने वाली सभी देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों की सूची (जानकारी), उनका आरक्षित मूल्य, नवीनीकरण आवेदन पत्र/लॉटरी आवेदन पत्र/ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की जायेगी । निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित उपरोक्त जानकारी, नियमों, विक्रय ज्ञापन, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के नौ माह की खपत आदि की जानकारी, घोषित निष्पादन स्थल की जानकारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से उल्लेखित समयावधि में किसी भी दिन, (अवकाश के दिन सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी । मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, वेब साईट www.govtpressmp.nic.in एवं आबकारी विभाग की वेबसाईड www.mpexcise.org से भी डाउनलोड की जा सकती है ।

मदिरा दुकानों के एकल समूहों से संबंधित आवश्यक जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ- साथ , संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी । साथ ही समाचार के रूप में स्थानीय स्तर पर प्रकाशित करायी जायेगी। नवीनीकरण / लॉटरी/ ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन से शेष रहीं मदिरा दुकानों के एकल समूहों की सूची का प्रकाशन प्रत्येक जिले द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव एक राज्य स्तरीय / एक स्थानीय समाचार पत्र में कराया जाएगा । साथ ही समाचार के रूप में स्थानीय स्तर पर प्रकाशित कराया जाये ।

ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों के एकल समूहों के सम्बंध में आवश्यक जानकारी जिलेवार ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) सुविधा प्रदाता NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर भी अपलोड /घोषित की जायेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की कार्यवाही में जो व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in ) पर ऑफर दे सकते हैं । 4. मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी:-

अध्यक्ष 4.1 कलेक्टर

सदस्य 4.2 पुलिस अधीक्षक

सदस्य 4.3 संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी

सदस्य 4.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत )

सदस्य सचिव 4.5 सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी

जिला समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का ' कोरम' कलेक्टर एवं सहायक आबकारी: आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सम्मिलित कर, कम से कम तीन सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने की स्थिति में कलेक्टर किसी एक अन्य अधिकारी को, कोरम हेतु सदस्य मनोनीत कर सकेंगे । कलेक्टर मदिरा दुकानों के ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) से निष्पादन की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुरूप NIC के किसी अधिकारी को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे । यह जिला समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण एवं निर्देशन के अध्यधीन निम्न कार्य संपादन करेगी:-

(1) देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराया जाना ।

(2) जिले के प्रत्येक शहर / नगर / ग्राम में एक से अधिक मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें होने की स्थिति में, प्रत्येक दुकान की अवस्थिति (Location ) के परिक्षेत्र का निर्धारण कर, उसका उल्लेख जिले के विक्रय ज्ञापन में अंकित कराया जाना ।

(3) वर्ष 2018-19 में संचालित जो देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकान / दुकानें वर्तमान में जिस नाम से स्वीकृत हैं , यदि वे वर्तमान स्थान पर उससे भिन्न नाम से संचालित हैं अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालन में अथवा शासन निर्णय के परिपालन में मदिरा दुकान / दुकानों को वर्तमान से भिन्न क्षेत्र में अवस्थिति निर्धारित करने की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसी मदिरा दुकान/ दुकानों के नाम को उनके स्थापना क्षेत्र के नाम की घोषणा उपरांत ही वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादित करने का निर्णय लिया जाना । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(3) (4) शासन निर्देशानुसार देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूहों का गठन अथवा पुनर्गठन कराया जाना ।

(5) मदिरा दुकानों के निष्पादन उपरान्त जन आन्दोलन अथवा अन्य कारणों से मदिरा दुकानों के विस्थापित होने की स्थिति में अथवा मदिरा दुकानों के संचालन में आ रही अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु, वर्ष में कम से कम तीन बार समन्वय बैठक आयोजित कर उपरोक्त एवं अनुषांगिक विषयों की समीक्षा कर निराकरण किया जाना ।

(6) राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य कार्य ।

5. मदिरा दुकानों के नाम में परिवर्तन किया जाना

5.1 वर्तमान वर्ष 2018-19 में संचालित कोई देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकान जिस नाम से स्वीकृत है, यदि वह उससे भिन्न नाम से संचालित है, तो ऐसी मदिरा दुकान के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान पर ही, वर्तमान स्थान के नाम से वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादित कराया जा सकेगा ।

5.2 मदिरा दुकानों के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी मदिरा दुकान का स्थान एवं उस मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य / आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा ।

5.3 शासन द्वारा आदेशित व्यवस्था के पालन में यदि किसी देशी/ विदेशी मदिरा दुकान को अपने वर्तमान स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने निर्णय जिला समिति द्वारा लिया जाता है तो जिला समिति द्वारा निर्धारित परिवर्तित स्थान का नाम निष्पादन के पूर्व घोषित किया जाकर उबत मदिरा दुकान का निष्पादन वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये किया जायेगा । किन्तु ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप उस मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य / आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा ।

देशी मदिरा /विदेशी मदिरा की एकल दुकानों के समूह का पुनर्गठन एवं स्वरूप परिवर्तन

6.

6.1 देशी मदिरा / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के जो समूह वर्तमान वर्ष 2018-19 में निर्धारित है, वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये उन्हें नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन हेतु यथावत रखा जायेगा ।

6.2 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में जिन जिलों में समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा किया जायेगा, केवल उन जिलों में निष्पादन की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकता एवं राजस्व हित में वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये समूहों का पुनर्गठन किया जा सकेगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर अधिकतम पांच मदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में अनिवार्यतः संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता की सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गठित किया जा सकेगा ।

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्वरूप, स्थानीय आवश्यकतानुसार राजस्व हित में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के रूप में परिवर्तित करने के लिये , संबंधित जिले की जिला समिति, जिसमें संभाग के उपायुक्त आबकारी की स्पष्ट राय, अनिवार्य रूप से अंकित हो, के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

6.3 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये जिन जिलों में समस्त मंदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन, नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में, ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा किया जायेगा, ऐसे जिलों में स्थानीय आवश्यकतानुसार, राजस्व हित में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्वरूप विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के रूप में परिवर्तित कर उनका निष्पादन विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के रूप में किया जा सकेगा । स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकान का आरक्षित मूल्य निम्नलिखित कंडिका क्रमांक 7.5 में वर्णित अनुसार परिगणित किया जायेगा ।

6.4 इसी प्रकार पुनर्गठन के दौरान, ऐसे जिलों में राजस्व हित में आवश्यकतानुसार एक फुटकर मदिराः दुकान से दोनों प्रकार की देशी मदिरा व विदेशी मदिरा के विक्रय की व्यवस्था एवं तदानुसार अनुमति दिये जाने पर विचार एवं कियान्वयन किया जा सकेगा । स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकान का आरक्षित मूल्य निम्नलिखित कंडिका क्रमांक 7.6 में वर्णित अनुसार परिगणित किया जायेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(4)

आरक्षित मूल्य का निर्धारण

7.1 वर्ष 2018-19 में जिन एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा की दुकान में या विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा की दुकान में, वार्षिक मूल्य में अन्तरण अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश लागू होने के दिनांक से उसे दिनांक 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए अन्तरण मानकर (भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त अन्तरण योग्य मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो) , एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक मूल्य पुनर्गणित (Re-calculate) किया जायेगा ।

!

7.2 जिन एकल समूहों में वार्षिक मूल्य का ऐसा अन्तरण वर्ष 2018-19 में अनुमत नहीं किया गया है, ऐसे एकल समूह के साथ- साथ अन्य एकल मदिरा दुकानों का वर्ष 2018-19 की ठेका अवधि के लिये वार्षिक मूल्य वही रहेगा , जिस वार्षिक मूल्य पर वे वर्ष 2018-19 के लिये निष्पादित की गई थी ।

7.3 वर्ष 2018-19 के लिये जिले की मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन किये जाने के पश्चात् यदि निष्पादन वर्ष की अवधि में किसी मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन किया गया है तो ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह का भी, वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक मूल्य का पुनःनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिये (i ) मूल निष्पादन उपरांत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकान के संचालन अवधि व लायसेंस निरस्तीकरण पश्चात विभागीय संचालन की अवधि का मूल वार्षिक मूल्य की सशि का आनुपातिक आधार पर (प्रोरेटा) परिगणित राशि, और (ii) पुनर्निष्पादन उपरांत नवीन अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संचालन की अवधि के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य के योग में, संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के विभागीय संचालन अवधि (यदि कोई हो) में प्राप्त शुद्ध राजस्व के योग को घटाने पर प्राप्त राशि के आधार पर पुनर्गणित (Re-calculate) किया जायेगा ।

7.4 उपरोक्तानुसार प्रत्येक देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/ एकल समूह के वर्ष 2018-19 के परिगणित/ पुनर्गणित (Re-calculate) वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।

7.5 स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य परिवर्तित की जा रही देशी मदिरा दुकान के वर्ष 2018-19 के परिगणित/ पुनर्गणित वार्षिक मूल्य के 20 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि की अतिरिक्त वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा, अर्थात वर्ष 2018-19 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये उसका आरिक्षत मूल्य निर्धारित किया जायेंगा ।

7.6 वर्ष 2019-20 में नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में, जिन जिलों में समस्त मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन, ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा किया जायेगा , ऐसे जिलों में राजस्व हित में आवश्यकतानुसार एक फुटकर मदिरा दुकान से दोनों प्रकार की देशी मदिरा व विदेशी मदिरा के विकय की व्यवस्था एवं तदानुसार अनुमति दिये जाने पर विचार एवं कियान्वयन किया जा सकेगा । इस हेतु देशी / विदेशी मदिरा दुकान के वर्ष 2018-19 के परिगणित/ पुनर्गणित वार्षिक मूल्य के 25 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि की अतिरिक्त वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा । अर्थात वर्ष 2018-19 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 45 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये उसका आरिक्षत मूल्य निर्धारित किया जायेगा ।

वार्षिक मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण

8.1 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादित की गयी मदिरा दुकान के एकल समूह का वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये घोषित आरक्षित मूल्य ही उसका वार्षिक मूल्य होगा ।

8.2 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादन की स्थिति में ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि, उस मदिरा दुकान के एकल समूह का वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये वार्षिक मूल्य होगा । 8.3 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये वार्षिक लायसेंस फीस, समानरूप से संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगी । अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी । 250(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

8.4 मदिरा दुकान के एकल समूह के वार्षिक मूल्य में से निर्धारित 5 प्रतिशत वार्षिक लायसेंस फीस की राशि कम किये जाने पर, अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह की वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए वार्षिक न्यूनतन प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित होगी । जिसके विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी ।

9. धरोहर राशि एवं उसको जमा कराया जाना

9.1 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से अथवा ई- टेण्डर ( क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये धरोहर राशि संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के आरक्षित मूल्य का 5 प्रतिशत होगी ।

9.2 नवीनीकरण /लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये मदिरा दुकानों का निष्पादन किये जाने की स्थिति में, धरोहर की राशि की 10 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के समूहों के लिये 2 प्रतिशत तथा 10 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य वाले समूहों के लिये 10 करोड़ तक 2 प्रतिशत 10 करोड़ से अधिक शेष राशि का 1 प्रतिशत होगी । यह राशि नवीनीकरण आवेदन पत्र/ लॉटरी आवेदन पत्र के साथ Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा करानी होगी व शेष धरोहर राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा करानी होगी । 03 दिवसों की गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित , यदि कोई हों) को गणना में नहीं लिया जायेगा ।

9.3 नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में, धरोहर राशि की शेष राशि कंडिका - 9..2 में वर्णित अवधि में जमा न किये जाने पर पृथक से बिना किसी अन्य सूचना के संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह का आवेदन स्वतः निरस्त मान्य किया जायेगा तथा ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह पुनः निष्पादन पर रखे जावेंगे । जिन लॉटरी आवेदकों का मदिरा दुकान के एकल समूह के आवंटन के लिये चयन नहीं होगा उनके द्वारा जमा धरोहर राशि नियमानुसार वापिस की जायेगी ।

9.4 ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन किये जाने की स्थिति में टेण्डरदाता को राशि 10 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के समूहों के लिये 2 प्रतिशत तथा 10 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य वाले समूहों के लिये 10 करोड़ तक 2 प्रतिशत + 10 करोड़ से अधिक शेष राशि का 1 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी राशि देय होगी । उक्त राशि ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के साथ NIC पोर्टल https://mptenders.gov.in पर ऑन लाईन जमा करानी होगी व शेष राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर अथवा दिनांक 31 मार्च, 2019 जो भी पहले हो तक, साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा करानी होगी । 03 दिवसों की गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जायेगा ।

9.5 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन यदि माह मार्च, 2019 की अंतिम तिथियों में होता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह की शेष धरोहर राशि 31 मार्च 2019 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।

9.6 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की स्थिति में नियत अवधि में धरोहर राशि कंडिका क्रमांक 9.4 एवं 9.5 अनुसार जमा न किये जाने पर पृथक से बिना किसी अन्य सूचना के संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह का ऑफर/ लायसेंस निरस्त किया जायेगा व उसका पुनर्निष्पादन वर्तमान उच्चतम ऑफरदाता के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा । ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) के माध्यम से निष्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला सफल भागीदार पीछे नहीं हट सकता है अर्थात बैक-आउट ( Back- Out ) नहीं कर सकता है, ऐसा करने पर सफल भागीदार द्वारा जमा की गई निर्धारित धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी ।

9.7 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से तथा ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिये जमा मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

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धरोहर राशि, संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह की देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी । यदि धरोहर राशि देय वार्षिक लायसेंस फीस से अधिक जमा है तो अधिक जमा राशि उसकी निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध वर्ष के प्रथम पक्ष में समायोजन योग्य होगी । जमा धरोहर राशि वार्षिक लायसेंस फीस से कम होने पर अंतर की राशि संबंधित द्वारा निष्पादन तिथि से 02 दिवस में अथवा 31 मार्च, 2019 जो पहले हो, में जमा करना होगी ।

9.8 असफल आवेदक/ टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, उसे अधिसूचित व्यवस्था अनुसार वापस की जायेगी ।

10. प्रतिभूति राशि एवं उसको जमा कराया जाना ।

वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य में, धरोहर राशि को कम कर, शेष राशि के 11 प्रतिशत के समतुल्य प्रभारित की जायेगी । वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये किसी भी स्वरुप में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि के संबंध में आवेदक/ लायसेंसी को यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये प्रस्तुत/ जमा प्रतिभूति राशि 2019-20 की ठेका अवधि के दौरान संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक / लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा जिस कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium) में डायरेक्टर / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो, उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान के एकल समूह में की गई अनियमितताओं के लिये भी बंधनकारी होगी । प्रतिभूति की राशि यदि बैंक गारंटी/ बैंक का सावधि के रुप में जमा की गई है तो बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये प्रस्तुत / जमा प्रतिभूति राशि वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के दौरान संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक/ लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा फर्म अथवा जिस कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium) में डायरेक्टर / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो, उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान के एकल समूह में की गई अनियमितताओं के लिये भी बंधनकारी होगी । बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा । प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार 0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी । बैंक गारण्टी एवं बैंक के अग्रेषण पत्र को लायसेंसी द्वारा "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।

10.1 नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र/ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में कंडिका क्रमांक 10 के पालन में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना:-

10.1.1 वर्ष 2018-19 के लायसेंसी द्वारा अपने नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2020 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति प्रस्तुत की जायेगी । यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी/ सावधि जमा के रूप में है, तो नवीनीकरण आवेदक द्वारा ऐसी बैंक गारंटी/ सावधि जमा की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2020 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक के पत्र को संलग्न प्रस्तुत किया जायेगा । बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि वैधता अवधि की वृद्धि की अवधि में, उक्त बैंक गारंटी / सावधि जमा यथावत संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बंधक रहेगी । नवीनीकरण की स्थिति में प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि निष्पादन की तिथि से 10 दिवस की अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा ।

10.1.2 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये निर्धारित प्रतिभूति की राशि वर्ष 2018-19 के लिए जमा प्रतिभूति की राशि से अधिक रहने की स्थिति में निर्धारित प्रतिभूति के अंतर की राशि निर्धारित अवधि में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ बैंक कैश ऑर्डर/ सावधि जमा/ बैंक गारंटी के रूप में अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन निर्धारित अवधि में जमा करना आवश्यक होगा। प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी / सावधि जमा के रूप में प्रस्तुत करने पर परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2020 तक की होगी । 250(7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

10.1.3 लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यन से चयनित आवेदक/ ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) में सफल टेण्डरदाता द्वारा वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि संबंधित जिले के सहायक आनकारी आयुक्त / जिला आंबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी/ सावधि जमा के रूप में, जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2020 तक की होगी, निष्पादन के दिनांक से 10 दिवस की अवधि में अथवा 31 मार्च, 2019 के पूर्व जो भी पहले आये प्रस्तुत की जा सकेगी । प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन भी नियत अवधि में जमा करायी जा सकेगी ।

10.1.4 संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह का लायसेंस , प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा । ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा जिन मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन दिनांक 26 मार्च 2019 के पश्चात की किसी तिथि को अंतिम होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की राशि निष्पादन तिथि से 05 दिवस की अवधि में अर्थात दिनांक 31 मार्च 2019 तक के बाद भी जमा करायी जा सकेगी किंतु प्रतिभूति की राशि जमा होने पर ही लायसेंस जारी किया जायेगा । ऐसी स्थिति में मदिरा दुकान का संचालन न होने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा , इसके लिये उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी । सफल टेण्डरदाता द्वारा प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट में जमा नहीं कराये जाने पर उसके उत्तरदायित्व पर उक्त मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनर्निष्पादन किया जायेगा। पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू- राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी। :

10.1.5 प्रस्तुत बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमा नवीनीकरण आवेदक / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से चयनित आवेदक /सफल टेण्डरदाता (व्यक्ति/ भागीदारी फर्म/ कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium)) के नाम से जारी होने पर ही स्वीकार की जायेगी ।

10.1.6 लॉटरी द्वारा चयनित आवेदक / सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान के एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से निर्धारित समयावधि में यदि प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करता है तथा निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गांरटी दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है , तो (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत अग्रिम ऑन लाईन जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर , उसका समायोजन माह मार्च 2020 में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरूद्ध आदेशित /मान्य किया जायेगा) आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य किया जायेगा ।

10.1.7 लॉटरी द्वारा चयनित आवेदक / सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जायेगी ।

10.1.8 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये जमा की गई प्रतिभूति की राशि के प्रकार में, किसी सफल ठेकेदार द्वारा वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये कोई परिवर्तन चाहा जाता है अर्थात ऑन लाईन जमा राशि/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ बैंक कैश आर्डर अथवा बैंक सावधि जमा के स्थान पर परस्पर बैंक गारण्टी या बैंक गारण्टी के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक/ बैंक कैश आर्डर/ऑन लाईन जमा राशि अथवा बैंक सावधि जमा आदि प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो. संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिये अधिकृ त होंगे । परंतु सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण के साथ यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल ठेकेदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि विभाग के पास निरंतर जमा रहे ।

10.1.9 प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि विर्निदिष्ट अवधि में उपरोक्तानुसार जमा न करायी जाने की स्थिति में सफल ठेकेदारं द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि राजसात की जायेगी तथा उसके उत्तरदायित्व पर मदिरा दुकान के एकल समूह के पुनर्निष्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू- राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

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मदिरा दुकानों का स्वरूप

वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल बोतल बन्द देशी मदिरा का. तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं बोतल बन्द भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही संग्रह एवं विक्रय कर सकेगा । वर्ष 2019-20 में नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में, जिन जिलों में समस्त मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन, ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा किया जायेगा , ऐसे जिलों में राजस्व हित में आवश्यकतानुसार एक फुटकर मदिरा दुकान से दोनों प्रकार की देशी मदिरा व विदेशी मदिरा के विकय की व्यवस्था एवं तदानुसार अनुमति दिये जाने पर विचार एवं कियान्वयन किया जा सकेगा । 12. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र / लॉटरी आवेदन पत्र / ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रपत्र का मूल्य 12.1 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र / ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) प्रभारित किया जायेगा । लॉटरी आवेदन पत्र का मूल्य प्रति समूह रुपये 25,000/- होगा (चाहे समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या एक से अधिक भी हो ) । ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रक्रिया में टेंडर फार्म की कीमत प्रति समूह रुपये 25,000 /- होगा (चाहे समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या एक से अधिक भी हो ) । नवीनीकरण के आवेदन पत्र अथवा लॉटरी आवेदन पत्र अथवा ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) य के लिये भुगतान की गई वशि/ मूल्य निष्पादन की प्रक्रिया में भांग न लेने अथवा निष्पादन की प्रक्रिया में असफल रहने की स्थिति में भी वापसी योग्य नहीं होगा । 12.2 वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निष्पादन की प्रक्रिया में विहित प्रावधानों के अनुसार मदिरा दुकानों के आबंटन की स्थिति में, ऐसी नवीनीकरण की जा रही मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लायसेंसी को निम्नानुसार प्रति दुकान नवीनीकरण विशेषाधिकार राशिका भुगतान निष्पादन के दिनांक से 03 दिवस की अवधि में करना होगा:- (1) नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रति मदिरा दुकान के लिए रुपये 1,50,000/- (2) नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित प्रति मदिरा दुकान के लिए रुपये 1,00,000 /- 13. मदिरा दुकानों का निष्पादन- नवीनीकरण के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था, शर्तें एवं निर्बन्धन निम्नानुसार रहेंगे:-

13.1

वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों के एकल समूहों के वर्तमान वर्ष 2018-19 के ऐसे लायसेंसी, जिन्होंने वर्ष के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, और जिस पर माह फरवरी 2019 प्रथम पक्ष अंत तक कोई वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि बकाया नहीं है, को वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये अपनी एकल दुकान / एकल समूह के लायसेंस के नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी ।

मदिरा दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के सन्दर्भ में राजस्व हित को ध्यान में रखते हुये जिला समिति द्वारा ही प्रकरणवार विचार कर, यह निर्णय लिया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा क्या वास्तव में वर्ष 2018-19 में आदतन, दुर्भावना पूर्ण ऐसी कोई गंभीर अनियमितता की गई है, जिससे उसका आचरण उसे मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानं का लायसेंस धारण करने के लिये अपात्र बनाता है ?

नवीनीकरण द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया कंडिका-1 में वर्णित प्रतिबंधों के अनुरुप रहेगी।

13.2 वर्ष 2018-19 के ऐसे लायसेंसी को अपनी मदिरा दुकान के एकल समूह के लायसेंस का वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण का आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित निर्धारित समय एवं तिथि पर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र, उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-12.1 में उल्लेखित नियत राशि Cyber Treasury में ऑन लाइन जमा की गई राशि की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा । मदिरा दुकानों के 250(9)

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एकल समूह के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे ।

13.3

नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदक की वर्ष 2018-19 की 11 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि हेतु मान्य की जायेगी । वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये देय अग्रिम प्रतिभूति की अंतर की शेष राशि निष्पादन तिथि से 10 दिवस के अंदर Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी , बंधक किसी भी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा सावधि जमा के रूप में जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2020 तक की होगी अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक की वैधता अवधि के अधीन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी ।

13.4 नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी / अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे:-

(क) विभाग द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।..

(ख) वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2020 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति । यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है, तो ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2020 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक का पत्र। बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित किया जायेगा कि प्रस्तुत बैंक गारन्टी वर्ष 2018-19 के संदर्भ में तथा 2019-20 की ठेका अवधि के दौरान लायसेंसी द्वारा इस मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा जिस कंपनी में डायरेक्टर / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो, उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान के एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी । बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा । बैंक का उक्त पत्र लायसेंसी द्वारा "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।

यदि आवेदक / लायसेंसी वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये प्रतिभूति कीराशि Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा अथवा बैंक की नवीन सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे ऑन लाईन जमा की गई राशि की रसीद, बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा नवीन बैंक गारन्टी , निष्पादन तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगी । जब तक नवीन प्रतिभूति राशि की बैंक की सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारन्टी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति की राशि, यदि नगद जमा है , तो उसका समायोजन वर्ष 2018-19 के अवशेष वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध अनुमत नहीं होगा । यदि प्रतिभूति की राशि बैंक की सावधि जमा अथवा बैंक गारन्टी के रूप में है, तो ऐसी बैंक सावधि जमा अथवा बैंक गारन्टी का समायोजन वर्ष 2018-19 के वार्षिक मूल्य के विरूद्ध अनुमत नहीं होगा ।

(ग) संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह की कण्डिका क्रमांक-9.2 में उल्लेखित देय धरोहर राशि Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा की रसीद ।

(घ) नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसी (आवेदक) को वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये कण्डिका क्रमांक 9.1 में उल्लेखित देय शेष धरोहर राशि तथा कंडिका क्रमांक 12.2 में उल्लेखित नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर जमा करनी होगी । तद्‌नुसार आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी कण्डिका क्रमांक-18.1 में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(10)

(1) आवेदक वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये देय वार्षिक लायसेंस फीस/ निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यथासमय जमा करेगा ।

(2) यदि आवेदक कण्डिका क्रमांक-9.1 में उल्लेखित देय शेष धरोहर राशि तथा नवीनीकरण विशेषधिकार राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर जमा नहीं करता है , तो उसके द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसे आबंटित मदिरा दुकान के एकल समूह का वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए । इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(3) यदि जिले में नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मंदिरा दुकानों के एकल समूहों पर ही नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तब नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों के स्नूहों का निष्पादन ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(4) आवेदनकर्ता को शपथ पत्र में अपना सही मोबाइल नम्बर एवं ई - मेल एड्रेस का विवरण भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा , जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना / कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई- मेल के माध्यम से किया जा सके।

14. वर्ष 2018-19 में संचालित मदिरा दुकानों के एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये जिन मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, उन मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पात्र नहीं होंगे ।

1.

14 (क) नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों का अन्य पात्र आवेदकों से लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित कर निष्पादन किये जाने संबंधी, व्यवस्था एवं शर्तेः- वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये जिन मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं, ऐसी मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन हेतु अन्य पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित प्रारूप का लॉटरी आवेदन पत्र उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-12.1 में उल्लेखित नियत राशि के, Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा की गई राशि की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से (कण्डिका कमांक -2 में दर्शाये कार्यक्रम अनुसार) प्रदाय किया जायेगा । मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मंदिरा दुकानों की संख्या के अनुरूप , उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे । आवेदन पत्रों का वितरण जिला मुख्यालय पर स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सहमति से, उनकी उस शाखा से जो शासकीय लेन देन का संव्यवहार करती हो , से भी किया जा सकेगा । किसी भी जिले से विक्रय किया गया लॉटरी आवेदन पत्र अन्य किसी भी जिले में उपयोग में लाया जा सकता है । लेकिन ऐसी स्थिति में दुकान / एकल समूह के लिए लॉटरी आवेदन पत्र तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित दुकान/ एकल समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या के मान से लॉटरी आवेदन पत्र की निर्धारित कीमत से कम न हो ।

2. आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी / अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) विभाग द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में लॉटरी आवेदन पंत्र । 250(11)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

:

(ख) संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह को कण्डिका क्रमांक-9.2 अनुसार परिगणित धरोहर राशि का'Cyber Treasury में ऑन लाइन जमा की रसीद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय डिनाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक

(ग) नोटराइज्ड शपथ पत्र कण्डिका क्रमांक-18.2 में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि-

(1) आवेदक वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये देय वार्षिक लायसेंस फीस/ निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यथासमय जमा करेगा ।

(2) यदि आवेदक कण्डिका क्रमांक 9.1 में उल्लेखित देय शेष धरोहर राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए । इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त मदिरा दुकान के एकल समूह पर उसका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा ।

(3) यदि जिले में नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर ही नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तब नवीनीकरण /लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के रथान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन ई- टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(4) आवेदनकर्ता को शपथ पत्र में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई- मेल एड्रेस भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा । जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/ कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई- मेल के माध्यम से किया जा सके ।

(घ) कंडिका क्रमांक 14 (ख) में उल्लेखित अभिलेख ।

14 (ख) लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया ।

1. एक आवेदक, एक मदिरा दुकान के एकल समूह के लिए एक ही लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक आवेदक कई मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिए अलग-अलग लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

2. लॉटरी आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी मदिरा दुकान के एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने लॉटरी आवेदन पत्र के साथ , अपनी पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नांकित कंडिका क्रमांक 19.1 एवं 19.2 में उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई, एक- एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी ।

3. आवेदक सोल प्रोपराइटर (Sole Proprietor) लिमिटेड लायबिलटी पार्टनरशिप फर्म (LLP), पार्टनरशिप फर्म , कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium) भी हो सकता है । कन्सॉर्टियम (Consortium) का आशय है कि सोल प्रोपराइटर (Sole Proprietor) लिमिटेड लायबिलटी पार्टनरशिप फर्म (LLP) व कंपनी में से किन्हीं का एक समूह जिसने कन्सॉर्टियम एग्रीमेन्ट (Consortium Agreement) निष्पादित किया हो ।

4. लॉटरी आवेदक भागीदार फर्म या लिमिटेड लायबिलंटी पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ- साथ पार्टनरशिप-डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रेक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा । यदि लॉटरी आवेदक कंपनी की ओर से आवेदन देना चाहता है, तो लॉटरी आवेदन पत्र देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी का मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कंपनी के संचालक मण्डल की ओर से इस आशय का resolution के साथ आवेदक के पक्ष में निष्पादित/ जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा । लॉटरी आवेदक कन्सॉर्टियम होने की स्थिति में कन्सॉर्टियमः एग्रीमेन्ट (Consortium Agreement ) प्रस्तुत करेगी ।

5. विभाग द्वारा इस हेतु मुद्रित कराये गये एवं जारी किए गए लॉटरी आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे । लॉटरी आवेदन पत्र प्रदाय करते समय, उपयोग करने वाले आवेदक का नाम व पता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250 (12)

आवेदन पत्र के भाग-दो पर तथा लॉटरी आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण भाग एक पर अंकित किया जायेगा । यदि लॉटरी आवेदन पत्र अन्य आवेदक के नाम से प्रस्तुत किया जायेगा, तो उसे अमान्य कर दिया जायेगा । लॉटरी आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं लॉटरी आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लॉक में सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अथवा लॉटरी आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा , इस प्रकार सील लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे , जिससे प्रतिपर्ण व लॉटरी आवेदन पत्र, दोनों पर आंशिक रूप से सील व हस्ताक्षर अंकित हो जाये । लॉटरी आवेदन पत्र के भाग- तीन जिस पर लॉटरी आवेदक का नाम एवं मदिरा दुकान के एकल समूह जिसके लिए उसने आवेदन किया है , का विवरण अंकित होगा, का उपयोग लॉटरी निकालने में किया जायेगा ।

6. लॉटरी आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को मदिरा दुकान के एकल समूहवार आरक्षित मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि तथा लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा ।

7. प्रत्येक लॉटरी आवेदन पत्र का एक सरल क्रमांक होगा । लॉटरी आवेदक निधर्धारित तिथि एवं समय तक अपना आवेदन, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । प्रत्येक लॉटरी आवेदक को इस आवेदन पत्र में अपने संबंध में आवश्यक जानकारी देना होगी । लॉटरी आवेदन पत्र में प्रमाणित फोटोग्राफ, राज्यं की पहचान सुनिन्दित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए, नियमों को पालन करने की सहमति का सहमति करार (कंडिका क्रमांक 17.1 अनुसार) , भागीदारी फर्म होने की दशा में उसका पंजीयन, इत्यादि तथा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( PAN) , बैंक खाता क्रमांक तथा प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र (कंडिका क्रमांक 18.2 अनुसार), देना होगा । लॉटरी आवेदन पत्र में वांछित जानकारी तथा उसके संलग्न अभिलेखों के साथ-साथ लॉटरी आवेदक के द्वारा देय निर्धारित धरोहर राशि, लॉटरी आवेदन पत्र के साथ Cyber Treasury में ऑन लाईन अथवा संबंधित जिले के संहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी । लॉटरी आवेदन पत्र जमा किये जाते समय सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लॉटरी आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहले लॉटरी आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं इसके साथ आवश्यक संलग्नक ( निर्धर्धारित राशि की Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा की रसीद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक, शपथ पत्र, आदि) तथा लॉटरी स्लिप लगे हुए हैं । लॉटरी आवेदन पत्र के परीक्षण पर तथा सही पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी आवेदक को आवेदन पत्र में संलग्न पावती भाग-चार पर हस्ताक्षर कर सौंपेगा। यह रसीद ही लॉटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेटपास के रूप में प्रयुक्तं की जा सकेगी ।

8. जिन मदिरा दुकान के एकल समूह हेतु लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय तक, केवल एक लॉटरी आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने हेतु, जिला समिति द्वारा आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

14 (ग) मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन हेतु सार्वजनिक लॉटरी की प्रक्रियाः-

1. जिन मदिरा दुकान के एकल समूह हेतु एक से अधिक लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उनके लिए सार्वजनिक लॉटरी घोषित कार्यक्रम अनुसार निकाली जायेगी । लॉटरी हेतु प्राप्त सभी लॉटरी आवेदन पत्रों की, दुकान / एकल समूहवार सूचियां, संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह क्रमांक, आरक्षित मूल्य, प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों की कुल संख्या एवं लॉटरी आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर लॉटरी के दिनांक को प्रदर्शित की जायेगी । सभी लॉटरी आवेदक इन सूचियों को देखकर यह पुष्टि कर सकते हैं कि आवेदित मदिरा दुकान के एकल समूह के आवेदकों की सूची में उनका नाम सम्मिलित है । सभी लॉटरी आवेदकों को लॉटरी हॉल में आने का अवसर दिया जायेगा । लॉटरी निकाले जाने संबंधी कार्यवाही निष्पादन हेतु घोषित निर्धारित स्थल पर इस प्रकार संपादित की जायेगी कि वहां उपस्थित सभी व्यक्ति लॉटरी की कार्यवाही को भली- भांति देख सके, जिससे लॉटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(13) लॉटरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी ।

2. मदिरा दुकान के एकल समूह की लॉटरी निकालने का कार्य आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम (Descending order) में किया जायेगा ।

3. मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन हेतु लॉटरी संबंधी समस्त कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जायेगा । सार्वजनिक लॉटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की उपस्थिति व देखरेख में की जावेगी । मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन हेतु लॉटरी संबंधी समस्त कार्य, आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण में किया जायेगा । 4. जिस मदिरा दुकान के एकल समूह हेतु लॉटरी निकाली जाना है, उसके लिए लॉटरी आवेदन पत्रों की तैयार की गई सूची अनुसार , प्राप्त कुल लॉटरी पर्चियों को सार्वजनिक रूप से दिखा कर तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माइक पर उ‌द्घोषित भी किया जाकर, विधिवत मोड़कर, लॉटरी के लिए निर्धर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, ताकि सभी लॉटरी आवेदक आश्वस्त हो सकें कि उनकी पर्ची पात्र में पड़ चुकी है और पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं थी । पात्र का साईज पर्चियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त बड़ा होना चाहिए । ताकि उसमें डाली गई पर्चियों को हिला डुला कर विधिवत मिश्रित किया जा सके। इस कार्यवाही के लिए ऐसे पात्र का उपयोग किया जायेगा, जो लॉटरी के पर्चियां डाले जाने के बाद कम से कम आधा खाली रहे । 5. कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी , सभी लॉटरी आवेदकों की पर्ची को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार से हिला लेंगे , तत्पश्चात् किसी एक उपस्थित आवेदक से एक पर्ची निकलवा लेंगे । जिस आवेदक की पर्ची निकालेंगे, उसे सार्वजनिक से दिखाये जाने के पश्चात् आवेदनकर्ती के नाम मदिरा दुकान के एकल समूह आवंटित किया जायेगा । पहले चयनित लॉटरी आवेदक के नाम की घोषणा के बाद, इसी मदिरा दुकानके एकल समूह के लिए एक अन्य पर्ची भी निकाली जायेगी जो कि दूसरें आवेदक के नाम का चयन करेगी ।

6. लॉटरी में चयनित दोनों आवेदकों की लॉटरी की प्रथम एवं द्वितीय पर्ची को समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरांत , जी-1 पंजी में, मदिरा दुकान के एकल समूह के नाम के समक्ष, चस्पा कर दिया जायेगा एवं पंजी पर चयनित आवेदक के यथा संभव हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे ।

7. जिस आवेदक को मदिरा दुकान के एकल समूह आवंटित किया जायेगा । उसे देय शेष धरोहर राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा करानी होगी । उसे मौके पर ही इस आशय का एक पत्र जारी किया जायेगा कि, अमुक मदिरा दुकान के एकल समूह की लॉटरी उसके नाम से निकली है । निर्धारित समयावधि में अवशेष धरोहर राशि जमा न करने की स्थिति में, इस आवंटन को निरस्त मान्य किया जाकर उसके द्वारा जमा समस्त राशि राजसात कर ली जायेगी एवं दूसरे चयनित आवेदक को आगामी 02 दिवस का समय अवशेष 8. धरोहर राशि जमा करने हैंतु अवसर दिया जायेगा । असफल लॉटरी आवेदकों को धरोहर राशि नियमानुसार वापस की जायेगी ।

9. जो मदिरा दुकानें/ एकल समूह , नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्रों के अभाव में निष्पादन की प्रक्रिया से शेष रह जायेंगे, अथवा नवीनीकरण / लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की जायेगी, उनके ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादन की कार्यवाही की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस ... बोर्ड पर, NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in ) पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी यथासंभव प्रकाशित करायी जायेगी ।

ई -टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था एवं शर्तें । 15.1 वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में अथवा नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही देशी /विदेशी मदिरा की दुकानों / एकल समूहों के लिये बिडिंग की प्रक्रिया दो भागों में संपादित की जावेगी । प्रथम भाग में ई- टेण्डरिंग (क्लोज बिड) तथा इसके उपरांत ई - टेण्डरिंग: (ऑक्शन) की प्रक्रिया की जावेगी । ई- टेण्डरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार एक से अधिक चरणों में की जावेगी । ई- टेण्डरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया एन.आई.सी. के पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से की जावेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(14)

15.2 वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में अथवा नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही देशी / विदेशी भदिरा की दुकानों / एकल समूहों का कण्डिका क्रमांक 2 में दर्शाए गये कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार संबंधित जिले के नाम के समक्ष अंकित (कंडिका 57 में दर्शाये गये) निष्पादन स्थल पर ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम संबंधित समूह की टेक्नीकल एवं फाईनेन्शियल बिड ओपन करने की कार्यवाही की जावेगी ।

15.3 वर्ष 2019-20 के लिये राज्य के जिन जिलों में मदिरा की दुकानों / एकल समूहों के लायसेंसों का निष्पादन ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा किया जायेगा, यथासंभव राज्य स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराया जाएगा । संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा ।

15.4 ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/ एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेलपेपर) , से सम्बंधित जानकारी कोई भी सामान्य व्यक्ति एन.आई.सी. के पोर्टल https://mptenders.gov.in के होमपेज पर लाईव टेंडर के आप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग. का चयन कर एडवांस सर्च के माध्यम से वांछित जिले को सिलक्ट कर प्राप्त कर सकता है । ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्तें एवं नियम संबंधी जादकारी जिले के राहायक आबकारी आयुक्त/ जिता याबकारी अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है । जिला आबकारी कार्यालय से पोर्टल पर निविदा भरने की प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी ।

15.5 ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने , भुगतान प्रक्रिया तथा ई-टेण्डर ( क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु. एन.आई.सी. के पोर्टल के हेल्प डेस्क नम्बर 0120-4001 002, 0120-4200 462, 0120-4001 005 अथवा 0120- 6277 787 पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है । साथ ही ई-मेल आई.डी. [email protected] & [email protected] पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं ।

15.6 बिडर्स https://mptenders.gov.in पोर्टल पर ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रक्रिया से संबंधित यूजर मैन्युअल तथा अन्य आवश्यक जानकारियां "Bidders Manual Kit" से डाउनलोड़ कर सकते हैं ।

15.7 ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/ टेण्डरदाता (बिडर) को एन.आई.सी. के पोर्टल https://mptenders.gov.in के होम पेज पर "Online Bidder Enrollment " में जाकर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। इस हेतु बिडर का क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है । रजिस्ट्रेशन उपरांत इच्छुक बिडर अपनी लॉगिन आई.डी. , पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है । 15.8 एक व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी एक से अधिक अथवा सभी मदिरा दुकानों/ एकल समूहों के लिए अलग- अलग ई - टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे । बिडर को प्रक्रिया में भाग लेने हेतु टेक्नीकल पात्रता परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है ।

15.9 टेण्डरदाता को किसी भी मदिरा दुकान/ एंकल समूह के टेक्नीकल पात्रता हेतु टेक्नीकल सबमिशन में निम्नानुसार अभिलेखों की स्कैण्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आवष्यक रुप से अपलोड करनी होगी:-

1. कंडिका क्रमांक-17.2 में उल्लेखित सहमति करार, जिसपर टेंडरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान / एकल समूह का नाम स्पष्ट रुप से अंकित हो ।

2. कंडिका क्रमांक-18.3 में उल्लेखित प्रारुप में नोटराइज्ड शपथ पत्र ।

3. कंडिका क्रमांक-19.1 एवं 19.2 में उल्लेखित अपनी स्वयं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु दस्तावेजों में से किसी एक- एक दस्तावेज, जो, राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय / राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, को 250(15)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

" मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर, स्वयं के दिनांकित हस्ताक्षर किये गये हों ।

4. टेंडरदाता द्वारा वर्तमान धारित बचत/ चालू बैंक खाते का कैंसिल शब्द अंकित चैक । 15.10 टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ- साथ पार्टनरशिप-डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) , भागीदारी फर्म के समस्त भागीदारों द्वारा ई- टेंडर प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त अधिकार पत्र.. अनिवार्यतः अपलोड करेगा । यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) में भाग लेना चाहता हैं, तो ई- टेण्डर बिड सबमिट करने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से आवेदक (टेण्डरदाता) के पक्ष में निष्पादित / जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के Resolution के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । केवल आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (PAN ) तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेखित करना पर्याप्त नहीं होगा । फर्म / कम्पनी की स्थिति में फर्म/ कम्पनी के आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( PAN ) के अतिरिक्त अधिकारग्रहिता भागीदार / संचालक का स्वयं का आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( PAN ) भी प्रस्तुत करना होगा ।

15.11 पोर्टल पर बिडर्स द्वारा टेक्निकल एवं फॉयनेंशियल बिड को डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ही हस्ताक्षर करें अपलोड किया जाना आंनवार्य होगा । टेण्डर सबमिशन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात् कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जाएगी ।

15.12 बिडर जिस समूह पर निविदा देना चाहता है, इसके लिए वह संबंधित समूह की टेक्निकल एवं फॉयनेंशियल बिड सबमिशन के साथ उस संबंधित समूह के टेण्डर फार्म की कीमत तथा पोर्टल प्रोसेसिंग फीस के साथ ही उक्त समूह की निर्धारित अर्नेस्ट मनी की राशि ऑनलाईन NEFT/ RTGS अथवा Net Banking के माध्यम से जमा कराना होगा । तदुपरांत ही बिडर अपनी बिड Freeze कर सकता है । बिड Freeze के उपरांत Acknowledgement जनरेट होता है, जो आवश्यकतानुसार डाउनलोड़ कर प्रिन्ट किया जा सकता है ।

15.13 अर्नेस्टमनी की राशि 10 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के समूहों के लिये 2 प्रतिशत तथा 10 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य वाले समूहों के लिये 10 करोड़ तक 2 प्रतिशत + 10 करोड़ से अधिक शेष राशि का 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है ।

15.14 टेंडरदाता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि टेंडर सबमिट करने की देय राशियों का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से न्यूनतम 24 घण्टे पूर्व कर लिया गया है, ताकि उक्त राषि पोर्टल के संबंधित खाते में यथासमय अंतरित हो सके , क्योंकि जमा राशि के पोर्टल के खाते में अंतरण के अभाव में टेंडरदाता अपना टेंडर सबमिट नहीं कर सकेगा । किसी तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य कारण से अर्नेस्टमनी की राशि जमा/ अपलोड न होने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

15.15 ऑनलाईन जमा अर्नेस्टमनी की राशि असफल टेण्डरदाता के बैंक खाते में वापस प्राप्त होगी, जिसमें प्रक्रियात्मक समय (लगभग 1-2 बैंकिंग कार्य दिवस का समय) लग सकता है ।

15.16 प्रथम चरण में ई-टेण्डरिंग (क्लोज बिड) की न्यूनतम बिड संबंधित समूह के वर्ष 2018-19 के वार्षिक मूल्य से कम नहीं होगी । इस राशि से कम फाइनेंशिल बिड पोर्टल द्वारा स्वीकार ही नहीं की जायेगी ।

15.17 टेक्नीकल एवं फाईनेन्शियल बिड Freeze करने के बाद ही बिडर की निविदा मान्य होगी । यदि अंतिम दिवस तक भी टेक्नीकल एवं फाईनेन्शियल बिड Freeze नहीं की जाती है तो निविदा अमान्य हो जावेगी । बिड ऑफर समाप्ति समय के पूर्व तक बिडर अपनी निविदा को संशोधित (revise) कर सकता है । अंतिम Freeze की गई बिड ही मान्य होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

250(16)

15.18 टेंडर सबमिट करने के बाद टेंडरदाता को एक Acknowledgement प्राप्त होगा जिसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है । उक्त Acknowledgement का प्रिंट आउट संबंधित टेंडरदाता के निष्पादन स्थल पर उपस्थित होन हेतु प्रवेष पत्र के रुप में मान्य होगा । अतः यह प्रिंट आउट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाये ।

15.19 निर्धारित दिनांक एवं समय पर टेक्नीकल बिड खोली जाकर उसकी स्क्रूटनी पश्चात सफल बिडर्स की फाईनेन्शियल बिड खोली जावेगी । फाईनेन्शियल बिड खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पोर्टल पर संबंधित समूह की अधिकतम प्राप्त बिड ( H- 1 ) की राशि पोर्टल पर प्रदर्शित होगी । अगर किसी प्रक्रियात्मक / तकनीकी त्रुटि के कारण अपात्र टेंडरदाता का निविदा ऑफर खुल जाता है, तो ऐसा ऑफर निष्पादन की कार्यवाही के लिये विचार में नहीं लिया जायेगा ।

15.20 सफल टेंडरदाताओं को टेंडर के साथ अपलोड किये गये अनिवार्य अभिलेखों की मूल प्रतियां संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में, सम्बंधित समूह की ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि के आगामी कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

15.21 ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में धरोहर राशि के नियमानुसार जमा होने पर, अभिलेखों में सामान्य त्रुटियों के आधार पर , अथवा अपलोडेड अभिलेखों के पूर्ण पठनीय न होने पर अथवा अपलोड होने से शेष रह जाने पर, प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जायेगा, लेकिन सफल बिडर को सम्बंधित समूह की ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि के आगामी कार्यालयीन पिपरा में अपलोड किये गये वांछित अभिलेख मूल रुप से संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होंगे । इस तरह की सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका समाधान के लिए , संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे । इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा ।

15.22 ई-टेण्डर (क्लोज बिड) प्रक्रिया से संबंधित समूह की अधिकतम प्राप्त बिड की राशि (H - 1 ) को आधार मूल्य (base price) मानकर निर्धारित दिनांक एवं समय पर पोर्टल पर ऑक्शन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी । ऑक्शन की प्रक्रिया में वही बिडर बोली दे सकेंगे , जो कि सम्बंधित समूह की टेक्निकल पात्रता परीक्षण में संफल पाये गये एवं उनकी फाईनेन्शियल बिड खोली गई हो ।

15.23 ऑक्शन की प्रक्रिया में टेण्डर (क्लोज बिड) में प्राप्त अधिकतम बिड की राशि (H - 1 ) को अगले एक लाख के गुणांक में बढ़ाते हुये आधार मूल्य (base price) निर्धारित किया जावेगा । बिडर को इस आधार मूल्य की राशि से अधिक राशि की ही बोली लगा सकेगा ।

15.24 ऑक्शन की प्रक्रिया के दौरान बिडर संबंधित समूह के लिये एक से अधिक बार बोली दे सकता है, किन्तु यह बोली अद्यतन अधिकतम बोली (Current Highest Price ) तथा इंक्रीमेंटल मूल्य के योग से अधिक होनी चाहिए , साथ ही यह बोली इंक्रीमेंटल मूल्य के गुणांक में ही दी जा सकती है।

15.25 ऑक्शन की प्रक्रिया में टेण्डर (क्लोज बिड) से प्राप्त अधिकतम बिड की राशि (H-1 ) के 0.1 प्रतिशत की राशि इंक्रीमेंटल वैल्यू ( Incremental Value) (अर्थात वह न्यूनतम वृद्धि जो अद्यतन प्राप्त H -1 मूल्य में जोड़कर दी जा सकेगी) । बिडिंग की प्रक्रिया को सरल रखने हेतु इंक्रीमेंटल वैल्यू(Incremental Value) को आधार मूल्य (base price) की राशि 5 करोड़ से नीचे होने पर आगामी 50,000 के गुणांक में तथा 5 करोड़ से अधिक होने पर आगामी 1,00,000 के गुणांक में बढ़ाया जायेगा । इंक्रीमेंटल वेल्यू का निर्धारण एवं उसकी प्रविष्टि ऑक्शन क्रियेशन के दौरान टेण्डर इनवाईटिंग अथॉरिटी द्वारा की जाएगी ।

15.26 ऑक्शन के लिये निर्धारित अवधि के अंतिम 15 मिनिट में किसी बिडर द्वारा बोली अंकित करने पर सभी बिडर्स को बोली बढ़ाने का अवसर देने हेतु बोली का अंतिम निर्धारित समय अतिरिक्त रूप से 15 मिनिट के लिये स्वतः ही बढ़ जायेगा। 15 मिनिट के उक्त स्लॉट और 15 मिनिटं के आगे किसी भी स्लॉट में बोली प्राप्त होने पर नीलामी की अवधि अतिरिक्त 15 मिनिट के लिए बढ़ जायेगी ।

यदि बोली के लिए निर्धारित अवधि या बढ़े हुये अंतिम 15 मिनिट के समय में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो ऑक्शन की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा अद्यतन स्थिति में 250(17)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

अधिकतम बोलीदाता को पोर्टल द्वारा संबंधित समूह के लिये सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा ।

15.27 (1 ) किसी एक चरण के ई-टेण्डर (क्लोज बिङ एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि की बोली/ ऑफर प्राप्त होने पर उक्त में से अधिकतम बोली/ऑफर को स्वीकार किया जायेगा ।

(2) ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त अधिकतम बोली को आरिक्षत मूल्य से कम होने की स्थिति में , संबंधित समूह की पुनः ई- टेंडरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) होगी ।

(3) पुनः ई- टेंडरिंग की स्थिति में, पहले नीलामी के अधिकतम बोलीदार की बोली को द्वितीय ई-टेंडरिंग की समाप्ति तक स्टैंडबाय में रखा जाएगा ।

(4) द्वितीय ई- टेंडरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) में बिडर्स को पहली ई- टेंडरिंग में प्राप्त अधिकतम मूल्य से अधिक की ही बिडिंग करनी होगी । द्वितीय ई-टेंडरिंग में स्टेंडबाय प्राईज से अधिक बोली न आने पर स्टैंडबाय प्राईस को स्वीकार किया जा सकेगा ।

(5) द्वितीय ई- टेंडरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्टैंडबाय में रखे गये बोलीदार एवं उस समूह के अन्य पात्र बोलीदार को भी द्वितीय ई-टेंडरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग के लिए अतिरिक्त अर्नेस्टमनी के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी । बोलीदार द्वारा पोर्टल पर "Tender Fee Exemption" के विकल्प का चयन करते हुये Tender Fee Exemption: लेना होगा तथा पूर्व के संबंधित समूह के टेण्डर के Acknowledgement Slip को पोर्टल पर अपलोड करनी होगा ।

(6) द्वितीय ई- टेंडरिंग में स्टैंडबाय से अधिक किंतु रिजर्व प्राईज से कम बोली आने की स्थिति में समिति उक्त बोली को स्वीकार करने अथवा तीसरे टेंडर में ले जाने का निर्णय लेगा । किसी एक चरण के ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अधिकतम प्राप्त बोली / ऑफर निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्राप्त होने पर, उक्त बोली को स्वीकार करने अथवा संबंधित समूह को ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के अगले चरण में ले जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा । जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को दी जायेगी । आबकारी आयुक्त द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए जाने पर, कलेक्टर ई - टेण्डर की स्वीकृति की जानकारी देंगे । नियत समय पर आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस के लिए स्थगित रहेगी । इसके विपरीत ऑफर स्वीकृत नहीं किये जाने के निर्देश की स्थिति में, ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) द्वारा निष्पादन के अगले चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, द्वारा घोषित /निर्धारित दिनांक को पुनः ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) आमंत्रित कर किया जाएगा । ऐसे टेंडरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से होगा।

15.28 ई- टेण्डरिंग ( क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के अगले चरण में जाने की स्थिति में पिछले चरण के अधिकतम बोलीदार की बोली को इस चरण की समाप्ति तक स्टेण्ड बाय की स्थिति में रखा जायेगा । अगले चरणों में बिडर्स को पिछले चरण में प्राप्त अधिकतम मूल्य से अधिक की ही बोली देना होगी । स्टेण्ड बाय प्राइज़ से अधिक बोली न आने पर अथवा स्टेण्ड बाय से अधिक किन्तु आरक्षित मूल्य से कम बोली आने पर प्राप्त अधिकतम बोली को स्वीकार किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

15.29 स्टेण्ड बाय में रखे गये बोलीदार को अगले चरण की ई- टेण्डरिंग (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अतिरिक्त अर्नेस्ट मनी के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी । बोलीदार द्वारा पोर्टल पर "EMD Exemption " के विकल्प का चयन करते हुये 100 प्रतिशत एक्जेंमपशन लेना होगा तथा पूर्व में जमा की गई अनेंस्टमनी से संबंधित अभिलेख की स्केन प्रति अपलोड करनी होगी ।

15.30 टेण्डरदाता द्वारा कण्डिका क्रमांक-18.3 में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटराईज्ड शपथ पत्र में यह अंकित किया जायेगा कि " टेण्डरदाता को यह ज्ञात है कि उसे स्वीकृत मदिरा दुकान के लिए, जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र (Location) में आपत्तिरहित स्थल खोज कर, दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व, उसका स्वयं का है । " मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(18)

15.31 सफल बिडर यदि ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की पुष्टि तक, अपने द्वारा प्रस्तुत ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा , तो उस मदिरा दुकान / एकल समूह को, ई - टेण्डर (क्लोज पि एवं ऑक्शन) द्वारा पुनः निष्पादित करने पर , जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह सफल बिडर से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसके अतिरिक्त किसी भी समय ई- टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर बिडर द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी । बिडर द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी/ सावधि जमा के रूप में जमा की गई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी ।

15.32 बिडर को शपथ पत्र में अपना सही मोबाइल नम्बर एवं ई- मेल एड्रेस भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा । जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना /कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई- मेल के माध्यम से किया जा सके । 16. आवेदक जो लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने / ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) देने से वर्जित होंगेः- देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के लिए ऐसे आवेदक (व्यक्ति, सोल प्रोपराइटर (Sole Proprietor) , लिमिटेड लायबिलटी पार्टनरशिप फर्म (LLP) , पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium) भी हो सकता है) ही लॉटरी आवेदन पत्र/ ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रस्तुत कर सकेंगे , जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों । निम्नलिखित आवेदक लॉटरी आवेदन पत्र/ ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) देने के लिए अयोग्य रहेंगे - 16.1 कोई भी आवेनक्त जो 21 वर्ष से कम आयु का हो !

16.2 कोई भी व्यक्ति, फर्म/ कम्पनी/ फर्म का भागीदार / कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) का संचालक जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो ।

16.3 वर्ष 2018-19 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी , जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह फरवरी, 2019 के प्रथम पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि न चुकाई गई हो। 16.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो ।

16.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो । कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला, समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है ।

16.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कस अधिनियम 1889 ( 1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम , 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।

17. सहमति करार प्रस्तुत किया जाना

लॉटरी आवेदन पत्र/ ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के निवर्तन संबंधी शतों को लॉटरी आवेदन पत्र/ ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार ।

प्रत्येक लॉटरी आवेदक / टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह लॉटरी आवेदन पत्र/ ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) की प्रक्रिया में लॉटरी आवेदन पत्र/ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की शतों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है । तद्नुसार राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/ चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN) की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/ राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, लॉटरी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा / ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के साथ अप- लोड करना होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(19) लॉटरी आवेदक के लिये सहमति कत्तर

17.1

सहमति करार

लॉटरी आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो जी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय / राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो ।

मैं पिता/ पति श्री......... स्थान करता/ करती हूं कि ..निवासी, आयु ..(लॉटरी आवेदक का नाम) .....धन्धे का (वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित (1) मेरेराष्ट्रीयकृत / अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत / चालू खाते का क्रमांक बैंक का नाम एवं पता आई.एफ.एस.सी. कोड हैं।

(2) मेरेस्वयं कार्म'कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) अथवा उसके किसी भागीदार/ भागीदारों /डायरेक्टर /डायरेक्टरों का आयकर का स्थाई लेखा क्रमांक (PAN ) , ...है । (3) मैंने देशी /विदेशी मदिरा की दुकान/ एकल समूह के वर्ष 2019-20 के लिए लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निवर्तन की शर्ते पढ़- सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता /करती हूं।

(4) मेरे द्वारा निर्धारित धरोहर राशि Cyber Treasury में ऑन लाईन अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक से जमा की गई है।

(5) मैं लॉटरी आवेदन पत्र में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में/ किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता / करती हूं ।

हस्ताक्षर,

स्थान....

दिनांक.......

टीप:-

(1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/ एकल समूह के लॉटरी आवेदक (व्यक्ति / फर्म/ कम्पनी/ कन्सॉर्टियम (Consortium)) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं आयकर का स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) लॉटरी आवेदक यदि पंजीकृत फर्म / कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) है तो उसके कार्यकारी भागीदार/ मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे ।

....को उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा की श्री दुकानों के एकल समूहों के उल्लेखित लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में , उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/ अनुमति दी गई है । दिनांक

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी जिला मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(20)

ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के लिये सहमति करार

1

सहमति करार

ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय / राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो ।

मैं नाम) पिता/ पति श्री.. स्थान ..निवासी, ( ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) का धन्धे का आयु... (वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूं कि:-

(1) मेरे राष्ट्रीयकृत, चित मैत्रीय ग्रामीण बैंक के स्वत भालू खाते का है। बैंक का नाम एवं पता क्रमांक आई.एफ.एस.सी. कोड (2) मेरे स्वयं का/फर्म / कम्पनी/ कन्सॉर्टियम (Consortium) अथवा उसके किसी भागीदार/ भागीदारों /डायरेक्टर /डायरेक्टरों का आयकर का स्थाई लेखा क्रमांक (PAN ) है ।

(3) मैंने देशी/विदेशी मदिरा की दुकान / एकल समूह के वर्ष 2019-20 के लिए ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निवर्तन की शर्ते पढ़- सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्ग्रहीत करता/करती हूं ।

(4) मेरे द्वारा निर्धारित धरोहर राशि www.mptenders.gov.in पोर्टल पर ऑन लाइन जमा की गई है । (5) मैं, ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में/ किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता / करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/ करती हूं कि पुनः निष्पादन/ पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

हस्ताक्षर

दिनांक........

स्थान

टीप:-

(1) प्रत्येक देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान/ एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी/ कन्सॉर्टियम (Consortium)) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं आयकर का स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/ कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) है तो उसके कार्यकारी भागीदार/ मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे ।

श्री को उपरोक्त देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के उल्लेखित ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में , उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/ अनुमति दीगई है ।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

जिला

दिनांक ..

250(21)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

13. नोटराइज्ड शपथ- पत्र प्रत्त्तुत किया जाना

18.1 नवीनीकरण आवेदक के लिए

देशी/ दिदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के नीनीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति / फर्म / कम्पनी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)...

नाम)

..निवासी (पता)

..आयु... .(पिता/पति का ...शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूं कि:-

(1 ) मैं स्वयं अथवा फर्म / कंपनी की स्थिति में (फर्म/ कम्पनी का नाम)... ...की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/ कंपनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान /एकल समूह के वर्ष 2019-20 के लिये उल्लेखित नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं ।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं । उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है । (4) मेरेद्वारा वर्ष 2019-20 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाइन की रसीद/ बैंक की सावधि जमा रसीद / बैंक गारन्टी के रूप में निष्पादन दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अथवा इस हेतु विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर ही आगेनी

मैंने नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला

(5) दुकान/ एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि कुल रूपये की देशी/ विदेशी मदिरा की Cyber Treasury में ऑन लाईन जमा करा दी है ।

(8) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2019-20 की देय वार्षिक मूल्य (वार्षिक लायसेंस फीस + वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि) एवं नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि यथा समय जमा करूंगा/ करूंगी । (7) यदि मेरे द्वारा मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये निर्धारित धरोहर राशि तथा नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर जमा नहीं की जाती है अथवा प्रतिभूति की राशि नियमानुसार जमा नहीं की जाती है तो मेरे द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि अथवा बैंक गारंटी तथा वर्ष 2019-20 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा मुझे आवंटित मंदिरा दुकान के एकल समूह का वर्ष 2019-20 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए । इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि मेरे द्वारा देय होगी तथा यह राशि मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । (8) यदि जिले में नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर ही नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तब नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(9) मैं नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा तथा बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करूंगा कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये । पोस्ट डेटेड चैक्स बाऊंस (Bounce) होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेनट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे । (10) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है ।

(11) मेरा मोबाइल नम्बर है. जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके । मेरा ई- मेल एड्रेस है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई- मेल के माध्यम से किया जा सके । मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई- मेल एड्रेस यही रहेगा । यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करूंगा/ करूंगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

250( 22)

(12) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति, बैंक गारन्टो / सावधि जमा / साईबर ट्रेजरी में जमा राशि वर्ष 2019-20 के दौरान इस मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान के एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(13) देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण , सत्य एवं पूर्ण हैं । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/ विवरण/ बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/ राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(14) यह कि मैं अनुज्ञप्तिधारक के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में चैक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा/ करूंगी ।

(15) वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकृतं आबकारी व्यवस्था में लायसेंस अवधि के दौरान राज्य शासन यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा तथा वह मुझे मान्य होगा ।

हस्ताक्षर..

स्थान............

दिनांक // 2019 ..

सत्यापन लेख

मैं, (नाम)

..(पिता/पति का नाम) श्री ..शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं कि इस शपथ- पत्र के चरण (1) से चरण ( 15) में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान......

हस्ताक्षर..

दिनांक / /2019 18.2 लॉटरी आवेदन पत्र हेतु शपथ पत्र:-

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के लॉटरी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक (व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)..

(पिता/पति का नाम)

निवासी (पता).......

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि:

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म / कंपनी/कन्सॉर्टियम (Consortium) की स्थिति में (फर्म/ कम्पनी/ कन्सॉर्टियम (Consortium) का नाम ) की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म / कंपनी/ कन्सॉर्टियम (Consortium) की दशा में सभी भागीदार / संचालक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/ एकल समूह के वर्ष 2019-20 के लिये लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं । (

3) मेरेद्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं । उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है ।

(4) मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा की रसीद, बैंक की सावधि जमा रसीद, बैंक गारन्टी के रूप में, निष्पादन दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कीदेशी/विदेशी (5) मैंने लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला मदिरा की दुकान/ एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि कुल रूपये

लाईन अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड CyberTreasury में ऑन ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक से जमा करा दी है । 250 (23 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

(6) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2019-20 को देय वार्षिक मूल्य की राशि (वार्षिक लायसेंस फीस + निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी को राशि) यथात्तनय जमा करूंगा/ करूंगी ।

(7) यदि मेरे द्वारा देय धरोहर राशि को शेष राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर जमा नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए एवं द्वितीय चयनित आवेदक को दुकान/ एकल समूह आवंटित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नही की जाती है तो मेरे द्वारा समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावे, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(8) यदि जिले में नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर ही नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तब नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिलें की समस्त मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से आमंत्रित कर किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(9) मैं लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय सीमा में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा/ रहूंगी तथा बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करूंगा / करूंगी , कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये । पोस्ट डेटेड: चैक्स बाऊंस (Bounce) होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेनट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे । (10) मुझे यह ज्ञात है कि नदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिराहेत स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है ।

(11) मेरा मोबाइल नम्बर है , जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके । मेरा ई- मेल एड्रेस है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/ कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई - मेल के माध्यम से किया जा सके । मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई- मेल एड्रेस यही रहेगा । यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करूंगा / करूंगी ।

(12) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति, बैंक गारन्टी/ सावधि जमा/ साईबर ट्रेजरी में जमा राशि वर्ष 2019-20 के दौरान इस मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृ त किसी भी अन्य मदिरा दुकान के एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(13) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के लॉटरी आवेदन पत्र द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/ बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/ राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी । वर्ष 2019-20 के दौरान मुझे आवंटित/अनुज्ञप्त मदिरा दुकान के एकल समूह का पुर्ननिष्पादन किये जाने के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि मेरे द्वारा देय होगी तथा यह राशि मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(14) वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में लायसेंस अवधि के दौरान राज्य शासन यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा तथा वह मुझे मान्य होगा ।

स्थान...

हस्ताक्षर.. दिनांक // 2019

सत्यापन लेख

(पिता/ पति का मै, (नाम)

नाम) श्री शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ- पत्र के चरण (1 ) से चरण (14) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान

हस्ताक्षर.... दिनांक //2019 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

250(24)

३३ ई- टेण्डत्त्वाता (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के लिए शपथ पत्र

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) प्रस्तुत करने पर आवेदक (व्यक्ति/ फर्म/ कन्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) ) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र अपलोड/ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

शपथ-पत्र

(पिता/ पति का नाम) मैं स्वयं (नाम)....

निवासी (पता)...... शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूं कि:-

की ओर से अधिकार पत्र (1) मैं स्वयं अथवा फर्म / कंपनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) की स्थिति में ( फर्म/ कम्पनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) का नाम ) ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/ कंपनी / कन्सॉर्टियम (Consortium) की दशा में सभी भागीदार/ संचालक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/ एकल समूह के वर्ष 2019-20 के लिये ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं ।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं । उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है । (4) मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाइन जमा की रसीद/ बैंक की सावधि जमा रसीद / बैंक गारन्टी के रूप में, निष्पादन दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अथवा इस हेतु विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत की जायेगी ।

(5) मैंने ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला देशी / विदेशी मदिरा की दुकान / एकल समूह की निर्धारित अर्नेष्टमनी की राशि कुल रूपये www.mptenders.gov.in पोट्रल पर ऑन लाईन जमा करा दी है । की (6) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2019-20 की देय वार्षिक मूल्य की राशि (वार्षिक लायसेंस फीस + निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि) यथासमय जमा करूंगा/करूंगी ।

(7) यदि मेरे द्वारा देय धरोहर राशि की शेष राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर अथवा 31 मार्च, 2019 जो भी पहले हो, तक एवं सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा मुझे आवंटित मदिरा दुकान के एकल समूह का वर्ष 2019-20 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए । इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि मेरे द्वारा देय होगी तथा यह राशि मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(8) मैं ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय सीमा में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा तथा बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करूंगा कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये । पोस्ट डेटेड चैक्स बाऊंस (Bounce) होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे ।

(9) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है ।

(10) मेरा मोबाइल नम्बर जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके । मेरा ई-मेल एड्रेस है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना / कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई- मेल के माध्यम से किया जा सके । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस यही रहेगा । यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करूंगा/ करूंगी ।

(11) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति, बैंक गारन्टी / सावधि जमा / साईबर ट्रेजरी में जमा वर्ष 2019-20 के दौरान इस मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान के एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(12) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों के ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण , सत्य एवं पूर्ण हैं । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/ विवरण /बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा 250(25)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति , अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जंप्त/ राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(13) आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा तथा वह मुझे मान्य होगा । वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में जायसेंस अवधि के दौरान राज्य शासन यथा स्थान...

हस्ताक्षर .... दिनांक //2019

सत्यापन लेख

(पिता/ पति का मै, (नाम) नाम) श्री शपथपूर्वक कथन करता /करती हूं कि इस शपथ- पत्र के चरण (1) से चरण (13) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर..

स्थान

दिनांक / /2019 19 लॉटरी आवेदकों/ई-टेण्डरदाता (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में । लॉटरी आवेदन पत्र/ ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक लॉटरी आवेदकों /टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेज़ों में से किसी एक दसावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/ राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति को "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर सहित लॉटरी आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करना/ ई- पोर्टल पर (upload) करना अनिवार्य होगा । 19.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे ।

पासपोर्ट ।

(1)

(2) आयकर स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड ।

(3)

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)

(4) ड्रायविंग लायसेंस ।

(5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/ चालू लेखा पुस्तिका ।

(6) आधार कार्ड ।

19.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे ।

(1)

अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/ मोबाइल फोन बिल ।

(2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल ।

(3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि- फिलिंग की रसीद ।

(4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल ।

(5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड ।

स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।

(6)

(7) बैंक की वर्तमान बचत / चालू लेखा पुस्तिका ।

(8) आधार कार्ड ।

20. अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना

वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण / ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के आधार पर, एक माह के समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि के माह मई, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि में वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संधारित बचत/ चालू खाते से जारी नौ (09) पोस्ट डेटेड चैक जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये हों, अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में मदिरा दुकान के एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 10 दिवस अथवा दिनांक 31 मार्च 2019, जो भी पहले हो, जमा करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त चेकों को वर्ष 2019-20 में किसी भी समय, 20 दिवस से अधिक अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की पूर्ण अथवा आंशिक देयता लंबित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(26)

होने पर बकाया ड्यूटी राशि की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा । यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष की देय सम्पूर्ण न्यूनतन प्रत्याभूत ड्यूटी राशि को चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त पोस्ट डेटेड चेकों को लायसेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर, मूलतः वापस कर दिया जायेगा ।

लायसेंसी इन पोस्ट डेटेड चेकों के संबंध में बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करेगा कि इन चेकों का भुगतान न किया जाये । इस संबंध में वह शपथ पत्र में भी उल्लेख करेगा । पोस्टडेटेड चेक्स बाउंस (BOUNCE) होने पर लायसेंसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य होंगे । 21. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना

वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र / ई - टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) अथवा अन्य किसी रीति द्वारा निष्पादन मदिरा दुकान के एकल समूह के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान के एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित प्रारूप में (रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर) प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा । प्रतिरूप करार निष्पादन एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही उसे संबंधित मदिरा दुकान/ दुकानों का लायसेंस जारी किया जायेगा ।

22. ड्यूटी दरें :-

वर्ष 2018-19 की देशी एवं विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरों में समग्र रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2019-20 हेतु ड्यूटी दरें निर्धारित की जाती है ।

23. आयातित विदेशी मदिरा पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में दिया जाना:-

23.1 वर्ष 2019 20 की जेवण अवधि के लिये विदेश में निर्मित एवं मूल में बॉतल बन्द (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा का राज्य में आयात किये जाते समय चुकाई गई बोतल फीस के समतुल्य राशि का समायोजन विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को, संबंधित मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में अनुमत किया जायेगा।

23.2 आयातित विदेशी मदिरा (Bottled in origin) की बोतल फीस वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 में प्रचलित दरों अनुसार यथावत् रहेंगी ।

24. एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का अन्तरण एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में समूह की देशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा दुकानों में अथवा विदेशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा दुकानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक अन्तरण (Transfer) की अनुमति वर्ष वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि में दी जा सकेगी । इसके अन्तर्गत वार्षिक : न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की जितनी राशि अंतरित की जावेगी, उसकी 0.5 प्रतिशत राशि का भुगतान अंतरण शुल्क के रूप में पृथक से समायोजन प्राप्ति पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना होगा । अंतरित की गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि अंतरणकर्ता दुकान/ दुकानों से कम की जाकर अंतरणग्रहीता दुकान में सम्मिलित की जायेगी । यह अन्तरण संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी के पारस्परिक अंतरण संबंधी आवेदन पत्र का निराकरण 10 दिवस में किया जाना होगा । जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी, संभाग के उपायुक्त के अनुमोदन उपरांत यह अनुमति दे सकेंगे । ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से आदेशित न की जाकर, आदेश जारी किये जाने के दिनांक के आगामी पक्ष से प्रभावी होगी ।

25. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण व मुद्रण / अंकन

25.1 वर्ष 2019-20 के लिये प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ- साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल का न्यूनतम विक्रय मूल्य (M.S.P. ) तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P.) निर्धारित किये जाने व बोतल पर चिपकाये जाने वाले लेबिल पर उसका मुद्रण/ अंकन किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसारं प्रभावी रहेगी ।

25.2 वर्ष 2019-20 के लिए देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( M.S.P. ) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P. ) परिगणित किया जायेगा ।

वर्ष 2019-20 के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.S.P. ) में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P. ) परिगणित किया जायेगा ।

देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के उक्तानुसार परिगणति न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.S.P.) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P. ) का 250(27)

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निर्धारण निकटतम रूपये 5/- के गुणांक में किया जायेगा ।

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( M.S.P. ) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (M.R.P. ) अथवा उसके बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा ।

25.3 निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (M.S.P. ) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (M.R.P. ) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर संबंधित मदिरा दुकान का स्वीकृत लायसेंस कम से कम एक दिन के लिये अथवा अधिकतम पांच दिन के लिये निलंबित किया जायेगा । दो से अधिक बार ऐसी अनियमितता पाये जाने पर उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जा सकेगा ।

25.4 वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप , यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है, तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा ।

25.5 जिन मदिरा दुकानों का लायसेंस वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा, उन मदिरा दुकानों को लायसेंस निरस्त किये जाने के दिनांक से विभागीय नियंत्रण के अधीन लिया जायेगा । साथ ही मूल लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, उक्त मदिरा दुकानों की वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए ई- टेण्डर (शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार) द्वारा पुनःनिष्पादन की कार्यवाही की जायेगी । पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिलक्षित होता है तो ऐसी हानि /खिसारे की राशि मूल अनुज्ञप्तिधारी से राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । यदि पुनःनिष्पादन की कार्यवाही में अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो इस पर शासन का अधिकार होगा ।

26. होलोग्राम

वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट , वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी होलोग्राम यथावत लगाया जायेगा ।

वर्ष 2018-19 में मदिरा की बोतलों पर प्रयुक्त किये जा रहे होलोग्राम में अत्याधुनिक फीचर्स जैसे Hiddentext, mirror Effect , Chemical etching , UV Numbering , Taggant Effect समाहित किये गये हैं । इन होलोग्राम का उत्पादन विभागीय पर्यवेक्षण के अधीन मध्यप्रदेश में स्थापित होलोग्राम विनिर्माणी इकाई द्वारा किया जा रहा है । होलोग्राम की डुप्लीकेसी की संभावना को समाप्त किये जाने के उद्देशय से एस.एम.एस. अलर्ट का प्रावधान रखा गया है । उपभोक्ता द्वारा मदिरा की बोतल पर चस्पा होलोग्राम का नंबर विनिर्दिष्ट मोबाइल नम्बर 562634500 पर भेजते हीं उपभोक्ता को यह ज्ञात कर सकता है कि मदिरा की बोतल पर चस्पा होलोग्राम अधिकृत इकाई द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं । इससे मदिरा के वैध स्त्रोत की जांच उपभोक्ता द्वारा की जा सकती है ।

27. : देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था

वर्ष 2019-20 के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

27.1 वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत प्रचलन में रहेंगी । देशी मदिरा मसाला " रंगीन" तथा प्लेन मदिरा "रंगहीन" होगी । 27.2 देशी मदिरा की भराई पूर्वानुसार शब्द "देशी मदिरा" व " म०प्र ० आबकारी" तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की बोतलों में की जाएगी । कांच के साथ पैट बोतलों में भी देशी मदिरा की भराई की जायेगी । पैट बोतलों में बोतल की धारिता उत्कीर्ण होगी ।

27.3 देशी मदिरा का प्रदाय कांच तथा पैट बोतलों में मदिरा की दुकान के लायसेंसी की मांग अनुसार किया जायेगा । इसके लिए संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत होंगे , जिनके निर्देशानुसार देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों के मद्य भाण्डागार अधिकारी इस आशय का मांग पत्र प्रदाय संविदाकार को भेजेंगे कि उन्हें कांच और पैट में कितनी कितनी औरं किस-किस धारिता की बोतल बन्द देशी मदिरा भेजी जाये ।

27.4 वर्ष 2019-20 की ठेकां अवधि के लिए देशी मदिरा की बोतलों की धारिता पूर्वानुसार 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर की होगी ।

27.5 देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की प्रत्येक पेटी में 750 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 12 नग , 375 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 24 नग तथा 180 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 50 नग होंगे । देशी मदिरा तीन प्लाई के मजबूत कोरोगेटेड बॉक्स में प्रदाय संविदाकार आसवक द्वारा अपनी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

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बॉटलिंग इकाई में पैक की जाएंगी ।

27.6 फुटकर ठेकेदार अपनी आवश्यकता के अनुसार बोतल बंद देशी मदिरा , वर्तमान स्टोरेज मद्य भाण्डागार के माध्यम से शासन द्वारा अनुमोदित किये गये आसवक /प्रदाय संविदाकार से क्रय कर सकेगा। प्रदाय हेतु प्रस्तुत समस्त चालानों को संबंधित मद्य भाण्डागार अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जावेगा एवं "मेरे द्वारा Cyber Treasury की वेब साईट से सत्यापित किया गया " उल्लेखित कर एवं हस्ताक्षरित कर प्रदाय देगा । कांच एवं पैट बोतलों की प्रति पेटी कीमत पृथक-पृथक होगी, किन्तु कांच में अथवा पैट में बोतल , अद्धा तथा पाव की पेटियों की प्रदाय दर एक समान होगी । वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिये कांच एवं पेट बोतलों में देशी मदिरा की किस्म मसाला एवं प्लेन मदिरा के लिये वर्ष 2018-19 अवधि हेतु प्रति पेटी घोषित प्रदाय दरें पूर्वानुसार प्रचलित रहेगी । 27.7 देशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म एवं धारिता की बोतल बंद देशी मदिरा प्रदाय की जाएगी, जो तत्समय गोदाम में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी ।

27.8 देशी मदिरा की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को देय वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा ।

27.9 दुकान वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की कांच एवं पैट बोतलों की पेटियों (बोतल, अद्धा, पांव) के आपूर्तिकर्ता प्रदाय संविदाकार द्वारा धारितावार पेटी का वजन घोषित किया जाकर उसे पेटी के कार्टन पर मुद्रित/ चस्पा किया जायेगा । संदेह की स्थिति में, देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा के स्टोरेज भाण्डागारों पर देशी मदिरा की पेटी/ पेटियों को तौल कर, तस पर अंकित गजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा ।

27.10 प्रदाय संविदाकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जिस जिले (प्रदाय क्षेत्र) के लिये देशी मदिरा प्रदाय की जा रही है, उस जिले (प्रदाय क्षेत्र) का नाम देशी मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतलों (750 मिलीलीटर , 375 मिलीलीटर , 180 मिलीलीटर ) के लेबिल पर मुद्रित किया जायेगा ।

27.11 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंसी को स्टोरेज भांडागारों से संबद्ध देशी मदिरा दुकान के लिये प्रदायित मदिरा का परिवहन निर्धारित परिवहन अनुज्ञापत्र सी.एस.- 4क पर करना होगा।

28. विदेशी मदिरा का प्रदाय

28.1 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि में विदेशी मदिरा की दुकान के लायसेंसी द्वारा मांग अनुसार चाही गयी विदेशी मदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक से भुगतान किये जाने पर संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालय सिवनी , शहडोल, छतरपुर व शिवपुरी , जिला होशंगाबाद के इटारसी, जिला रतलाम के जावरा तथा जिला खरगोन के सनावद में स्थापित विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित विदेशी मदिरा भांडागारों के माध्यम से , पूर्व आदेशित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा । इंदौर स्थित विदेशी मदिरा भाण्डागार (स्पिरिट) से केवल विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) एवं इंदौर में स्थापित विदेशी मदिरा भाण्डागार (बीयर) से केवल विदेशी मदिरा (बीयर) का प्रदाय यथावत किया जावेगा ।

28.2 वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि में भी विदेशी मदिरा की दुकान के लायसेंसी को विदेशी मंदिरा का प्रदाय लेने पर देय वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा ।

28.3 वर्ष 2019-20 में सभी प्रकार के बार लायसेंस हेतु विदेशी मदिरा का प्रदाय शासन द्वारा निर्धारित नीति/ प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा ।

28.4 विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों एवं बार लायसेंसियों को विदेशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म, लेबिल एवं साईज की विदेशी मदिरा प्रदाय की जायेगी, जो तत्समय विदेशी मदिरा भाण्डागार में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी ।

28.5 विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाइयों द्वारा वर्ष 2019-20 में अपने विदेशी मदिरा उत्पादों की सभी पेटियों का धारितावार वजन घोषित कर कार्टन पर मुद्रित/ चस्पा किया जायेगा । संदेह की स्थिति में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकान के लायसेंसी को विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर विदेशी मदिरा की पेटी/पेटियों को तौल कर, उस पर अंकित वजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा ।

28.6 विदेशी मदिरा भाण्डागारों में, किसी पक्ष में विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु नियत अंतिम कार्य दिवस को, यदि विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के दुकान के लायसेंसी द्वारा समस्त औपचारिकताओं यथा विदेशी मदिरा की देय कीमत , देय वैट कर की राशि, देय परिवहन फीस एवं देय आयकर की राशि जमा करा दी जाती है, लेकिन विदेशी मदिरा भाण्डागार पर कार्याधिक्य के कारण विदेशी मदिरा का प्रदाय उसी दिन दिया जाना संभव न हो सके, तो विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी , दैनदिनी डी-21 में

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ऐसे कारणों एवं तथ्यों को अभिलिखित कर, आगामी कार्य दिवस को भी प्रदाय दिये जाने के लिये अधिकृत होंगे । ऐसे प्रकरणों में किसी भी जिला कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता तिथि, उस अंतिम कार्य दिवस को सभाप्त भी हो रही हो, तब भी इस स्थिति में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के विरूद्ध , उसके आगामी कार्य दिवस में परिवहनं पारपत्र जारी किये जाने के लिये संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी अधिकृत होंगे ।

28.7 प्रत्येक विनिर्माता इकाई उनके द्वारा विदेशी मदिरा गोदाम में संग्रहीत विदेशी मदिरा की प्रति पेटी रुपये 10/- तथा बीयर की प्रतिपेटी रूपये 5 /-की दर से प्रबंध शुल्क के रूप भुगतान करेगा ।

29. विदेशी मदिरा भाण्डागार से प्रदायित विदेशी मदिरा पर देय परिवहन फीस एवं उसका जमा कराया जाना एवं अन्य व्यवस्थाए :-

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों द्वारा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर पर 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत देय होगी । वर्ष 2018-19 में देय परिवहन फीस की राशि भी विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर विदेशी मदिरा की कीमत जमा कराये जाने के लिये अधिकृत बैंक में ही जमा करायी जायेगी । भाण्डागारों से मदिरा दुकानों तक मंदिरा परिवहन की व्यवस्था भी ऑन लाईन की जायेगी ।

30. ड्राफ्ट बीयर के प्रदाय के संबंध में

लूज (गैर बोतल बंद) ड्राफ्ट बीयर, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3 ), रिसोर्ट बार (एफ . एल.-3 क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4), व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4क) , सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल ४) लायसेंसी आरिक लायसेंस (एफ.एल.-5) पगे. नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भार साधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिये प्रदाय की जायेगी । ड्राफ्ट बीयर के निर्माता द्वारा आवश्यकता अनुसार ड्राफ्ट बीयर विक्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को कार्बन डाय ऑक्साइड फिल्टर्स निर्माता द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

31. निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने की प्रक्रिया:-

31.1 वर्ष 2019-20 में मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिए परिगणित निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी । ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगीं। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा । किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा । यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा । परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किस्त 25 मार्च 2020 तक जमा करना अनिवार्य होगा । 25 मार्च , 2020 के पश्चात् जमा राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी । दिनांक 25 मार्च 2020 को जमा चालानों पर 27 मार्च 2020 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) ही प्रदाय दिया जायेगा।

31.2 देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा तथा/अथवा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की निर्धारित पाक्षिक मांग के विरूद्ध समायोजित की जायेगी ।

31.3 यदि किसी पक्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत : अनुज्ञप्तिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है, तो इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की मांग के विरूद्ध अनुमत किया जा सकेगा ।

31.4 यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की निर्धारित पाक्षिक किश्त, अपरिहार्य कारणों से उसी पक्ष में जमा न कराई जाकर, ठीक आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों में जमा कराई जाती है तो , ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध उसे ठीक आगामी पक्ष (very next अर्थात वह पक्ष जिसमें राशि वास्तविक रूप से जमा हुई है) के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों में ही मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा । यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय पाक्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा इसके पश्चात् विलंब से जमा कराई

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जाती है तो ऐसी जमा कराई गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी तथा यह राशि न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरुद्ध नगद में समायोजन योग्य होगी । संबंधित पक्ष की सम्पूर्ण निर्धारित न्यूनतन प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यांदे ठीक आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों की समाप्ति तक जमा नहीं कराई जाती है तो, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा । 31.5 एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक- पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी । ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी एक दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी आगामी पक्ष के तीन कार्यकारी दिवसों में जमा करने के पश्चात् भी ठीक आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा , जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की संबंधित पक्ष की अवशेष निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों में जमा न हो जाए । यह बकाया/ अवशेष निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि यदि ठीक आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों की समाप्ति तक जमा नहीं कराई जाती है तो, उस अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा, तथा / अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी ।

32. देशी एवं विदेशी मदिरा के पाक्षिक प्रदाय की प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से व्यवस्था

32.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक को किसी पक्ष में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विरुद्ध विश प्राप्त करने के लिये जॉन लाईन जमा ड्यूटी की राशि के चालान, जमा किये जाने के दिनांक से 05 दिवस के अन्दर अथवा पक्षांत तक, जो भी पहले हो, संबंधित भाण्डागार अधिकारी अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

32.2 माह मार्च द्वितीय पक्ष को छोड़कर, अन्य किसी भी माह के संबंधित पक्ष में देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के ऑन लाईन जमा राशि के चाचालान पर, ड्यूटी की राशि जमा किये जाने के दिनांक से 05 दिन बाद तक की अवधि में ही लायसेंसी को देशी मदिरा /विदेशी मदिरा के प्रदाय की पात्रता होगी।

32.3 अनुज्ञप्तिधारक को पक्षांत तक पक्ष की सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा न करने की स्थिति में जमा राशि के विरूद्ध पक्षांत पश्चात् प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों में मदिरा का प्रदाय तभी देय होगा, जब उस (विगत) पक्षांत तक देय सम्पूर्ण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संबंधित पक्षान्त के आगामी प्रथम 03 कार्यकारी दिवसों की अवधि में पूर्ण रूप से जमा कर दी गई हो । 32.4 अन्यथा स्थिति में ऑन लाईन जमा ड्यूटी की राशि को संबंधित लायसेंसी की उस पक्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि की पाक्षिक मांग के विरूद्ध, नगद राशि जमा मानकर समायोजित किया जायेगा । लायसेंसी को ड्यूटी की ऐसी ऑन लाईन जमा राशि के विरूद्ध पश्चातवर्ती अवधि में मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी ।

32.5 तीन (03) दिनों की इस अवधि में, जिस दिन राशि जमा की गई है, वह दिन एवं सार्वजनिक अवकाश /बैंक अवकाश एवं बैंक हड़ताल के दिन (यदि कोई हों) गणना में नहीं लिये जायेंगे । 32.6 प्रशासनिक कारणों से एवं भविष्य में मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन की संभावना कम किये जाने के दृष्टि कोण से राजस्व हित में मदिरा दुकानों का संचालन, वर्तमान जायसेंसी द्वारा किया जा सके, ऐसे प्रकरणों में स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शासन राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे प्रावधानित बन्धनों से छूट देने का निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त , मध्यप्रदेश अधिकृत होंगे ।

32.7 जनरल क्लाजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा-7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो , उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा । तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/ दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है, जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा न की जाकर, उसके बाद आने वालें कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि मानकर कार्यवाही की जायेगी । 33. सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय

किसी मदिरा दुकान के एकल समूह की वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत , वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये 250(31)

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जाने के लिये अतिरिक्त रूप से वार्षिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी । साथ ही सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूतं ड्यूटी राशि से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय निर्धारित ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी । लायसेंसी को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा देय ड्यूटी की राशि के विरूद्ध दिया जायेगा । अर्थात वर्ष 2019-20 के लिये किसी लायसेंसी द्वारा उसकी मदिरा दुकान (एकल समूह की स्थिति में समूह में सम्मिलित सभी मदिरा दुकानों) के पूरे वर्ष का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि जमा कर दिये जाने की स्थिति में मदिरा का प्रदाय लेने पर उपरोक्तानुसार छूट प्रदत्त ड्यूटी एवं देशी /विदेशी मंदिरा की कीमत, देय आयकर एवं वैट ( विदेशी मदिरा के मामले में परिवहन फीस) आदि के भुगतान के विरूद्ध अनुमत होगा। ऐसी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी , किन्तु इस संबंध में सामान्य लायसेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे । सामान्य लायसेंस शर्त 29 के अनुसार यदि किसी दुकान में, मदिरा प्रदाय एक सीमा से अधिक संभव न हो, तो इस नियम के परन्तुक के आधार पर कलेक्टर के लिखित आदेश से अतिरिक्त मदिरा की आपूर्ति के आदेश जारी किये जा सकेंगे ।

34. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण

वर्ष 2019-20 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर , उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन पश्चात जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी । इसके लिए देशी मदिरा , विदेशी मदिरा ( स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये 5.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस, जिस दुकान से मदिरा का अन्तरण किया जा रहा है, उस अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी। मदिरा स्थानांतरण ऑनलाइन परमिट पर होगा ।

35. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण

35.1 वर्ष 2018-19 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2019-20 के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक-25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा । इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2018-19 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2019-20 की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में मान्य नहीं होगा । यदि वर्ष 2019-20 में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है , तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि उसकी वर्ष 2019-20 की देय -निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी । सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी के अनुमोदन उपरांत अपने जिले में ही दे सकेंगे ।

35.2 यदि लायसेंसी को वर्ष 2019-20 के लिए उसी जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य मदिरा दुकान आबंटित नहीं होती है , लेकिन किसी अन्य जिले में उसी स्वरूप की कोई मदिरा दुकान आबंटित होती है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जायेगी ।

35.3 मदिरा परिवहन की स्थिति में अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर 5:00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये प्रभारित की जायेगी ।

36. मदिरा दुकानों से बिक्री का समय

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/ संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जायेंगी । प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक रहेगा ।

37. दुकानों का निरीक्षण

प्रत्येक लायसेंसी को अपने लायसेंस परिसर में विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका एवं मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों एवं जमा राशि के चालानों का विवरण यथा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि, जुर्माना आदि से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना अनिवार्य होगा । इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकारी को दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम , पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा । ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारगर्भित विवरण भी उक्त निरीक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

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पुस्तिका में अंकित किया जायेगा । यह निरीक्षण पुस्तिका आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नियत की गई कीमत के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध लायसेंसी को प्रदाय की जायेगी । लायसेंसी को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरा के उपयोग को अनुमति होगी ।

समस्त लायसेंसी दुकान में व दुकान के आसपास समुचित साफ- सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे । दुकानों का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी अनिवार्य रूप से दुकान की साफ- सफाई के संबंध में निरीक्षण पुस्तिका में टीप अंकित करेंगे ।

38. लायसेंस का हस्तांतरण

(1) वर्ष 2019-20 के लिये निष्पादित मदिरा दुकानों के लायसेंसी द्वारा निष्पादन उपरांत किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उसकी मदिरा दुकान के एकल समूह का अन्तरण , लायसेंस की शेष अवधि के लिये किसी अन्य व्यक्ति/फर्म / कम्पनी/ कन्र्सोटियम के पक्ष में किया जाता है, तो ऐसा अन्तरणकर्ता (मूल लायसेंसी) उक्त मंदिरा दुकान के एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगा । साथ ही वह व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी/ कर्सोटियम जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहीता) भी उक्त मदिरा दुकान के एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक् भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे । मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लायसेंस के ऐसे हस्तांतरण के लिए उस मदिरा दुकान के एकल समूह के वर्ष 2019-20 के वार्षिक मूल्य के 01 प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में पृथक से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

(2) वर्ष 2019-20 एवं आगामी अवधि के लिए निष्पादित मदिरा दुकानों के सफल अथवा चयनित आवेदक / टेण्डरदाता/ लायसेंसी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह का अन्तरण लायसेंसी के वैध वारिस अर्थात उसकी पत्नी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य के पक्ष में किये जाने पर ऐसा अंतरणग्रहीता उक्त मदिरा दुकान के एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा । ऐसी मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए किसी भी रूप में कोई हस्तांतरण फीस देय नहीं होगी ।

39. वर्षान्त में प्रतिभूति का निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में समायोजन

39.1 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व जब भी प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं उस अवधि की अन्य कोई भी देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध चाहता है तो, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति, संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर आदेशित की जायेगी । अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक / बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ।

39.2 उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-39.1 अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरान्त देशी /विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि में से , वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित देय पाक्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा । 39.3 प्रतिभूति की राशि यदि बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में है, तो ऐसी प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा की राशि मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने के उपरान्त ही अनुमत होगा। 40. लायसेंस अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूति राशि को 30 अप्रैल, 2020 के पूर्व वापिस किया जाना।

यदि किसी देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान/ एकल समूह का वर्ष 2019-20 का लायसेंसी अपनी जमा प्रतिभूति का रिफन्ड 30 अप्रैल 2020 के पूर्व चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अभिलेखों में लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं उस अवधि की अन्य सभी देय राशि जमा करा लिये जाने का प्रमाण पत्र अंकित कर, संबंधित मदिरा दुकान के एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर, रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर , प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

250(33) एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति रात्रिः प्राप्त कर, मूल प्रतिभूति की राशि को वापिस करने की अनुमति देने के लिये अधिकृत होंगे । अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ।

41. मदिरा दुकानों के लिए गोदाम एवं अन्य व्यवस्था

41.1 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में , मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित कलेक्टर द्वारा वर्ष 2019-20 में नगर निगम/ नगर पालिका / कैन्टोनमेन्ट/ नगर पंचायत (नगर परिषद) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मदिरा दुकानों में गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा । ऐसी स्वीकृति में संभाग के उपायुक्त आबकारी की सहमति अनिवार्य होगी ।

41.2 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिये अतिरिक्त गोदाम स्वीकृत किये जाने पर वर्ष 2019-20 के लिये निम्नानुसार गोदाम अनुमति शुल्क प्रभारित की जायेगीः-

(1 ) नगर निगम/ नगर पालिका / कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र में स्थित देशी / विदेशी मदिरा दुकान के लिए रुपये 1,00,000/-

(2) नगर पंचायत (नगर परिषद) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देशी / विदेशी मदिरा दुकान के लिए रुपये 75,000/-

41.3 देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों के गोदाम स्वीकृत किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से. 15 दिवस के अन्दर निराकृत किया जाना आवश्यक होगः ।

42. मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर बिक्री की अनुमति

राज्य शासन द्वारा घोषित वाईन नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही विनिर्मित वाईन के विपणन के संबंध में कम्पनी रिटेल आउटलेट की भांति विनिर्माता इकाई द्वारा फ्रेंचाईजी / अधिकृत किये गये व्यक्ति को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर व मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित/ घोषित/ पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र/स्थानों पर भी ऐसी वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक या अधिक रिटेल आउट- लेट स्वीकृत किये जाने की अनुमति पूर्व निर्धारित शर्तों पर दी जा सकेगी । इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी (वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी । जिले की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंसी को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी । इसकी वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,000/ - रहेगी।

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल 2007 से मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश में उत्पादित वाईन को आबकारी शुल्क से आगामी 10 वर्षों के लिए मुक्त रखा गया है । इस छूट को आगामी 05 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है ।

43. पुनर्निष्पादन

वर्ष 2019-20 के लिए सार्वजनिक रूप से ई- टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर किसी भी मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनर्निष्पादन, इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेण्डरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरूद्ध अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गयी मदिरा दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो ।

44. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान के एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मंदिरा दुकान के एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे । एकल समूह की स्थिति में किसी एक मदिरा दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर, उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा । लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन ई- टेण्डर / टेंडर के माध्यम से किया जाएगा । मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा । ई- टेण्डर / टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकान के एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में, वर्ष 2019-20 की ठेका अवधि के लिए निष्पादन उपरान्त प्राप्त वार्षिक मूल्य की तुलना में, जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगी । पुनः निष्पादन किस मूल्य पर अंतिम किया जाए, इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2019

250(34)

45. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर साईन बोर्ड

मदिरा की. फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े / ऊंचे आकार का एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर हिन्दी /अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार , उसकी अदस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा । इस बोर्ड पर "मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" अंकित करना होगा । साईन बोर्ड के आस-पास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री चस्पा/ वर्णित नहीं होगी ।

46. शुष्क दिवस

वर्ष 2019-20 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगेः- 46.1 15 अगस्त, 2019 (स्वतंत्रता दिवस)

46.2 02 अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी जयंती)

46.3 26 जनवरी , 2020 (गणतंत्र दिवस)

(1) इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक मदिरा दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित करें ।

(2) लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण (जनरल) और उप निर्वाचन के समय मतदान तथा मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की मदिरा दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द लिया जाना आदेशित किया जा सकेग

टीप- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत (नगर परिषद), जनपद पंचायत, जिला पंचायतें और ग्राम पंचायत शामिल है । ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बन्द रहेगी , जहां निर्वाचन हो,

(3) यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से मदिरा दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के लायसेंसी को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट की पात्रता होगी ।

47. अन्य कर एवं व्यवस्था

लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया जायेगा जिसकी देयता अनुज्ञप्तिधारी पर आती हो तो, अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत वार्षिक लायसेंस फीस अथवा निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। परंतु इस अतिरिक्त कर, फीस या चार्ज जिसमें 1 प्रतिशत स्त्रोत पर कर की कटौती शामिल नहीं होगी , की प्रति पूर्ति के संबंध में राज्य शासन से अनुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा की विक्रय दरों (M.S.P./M.R.P . ) के पुनर्निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा । इसी प्रकार राजस्व हित में मदिरा दुकानों के सुव्यवस्थित/विवेकपूर्ण संचालन में आ रही किसी प्रकार की कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त आवश्यक निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे ।

48. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/ दुकानें बन्द की जाती हैं, तो इसके कारण लायसेंसी को शासन द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी । इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से भी राज्य की किसी भी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंसी की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी । यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंसी को किसी दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है, तो लायसेंसी को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।

49. सामाजिक , राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था संबंधी कारणों के फलस्वरूप न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में क्षतिपूर्ति स्वीकृत किया जाना ।

लायसेंस अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था संबंधी कारणों के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष : की मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण, यदि संबंधित लायसेंसी वर्ष के लिये देय वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के समतुल्य मदिरा का प्रदाय नहीं ले पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको मदिरा विक्रय की ऐसी हानि के संदर्भ में, समस्त स्थितियों का आंकलन कर समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि की 250(35)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

क्षतिपूर्ति का पात्र माना जा सकेगा । इस हेतु संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा भेजे गये युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव पर राज्य शासन/ आबकारी आयुक्त द्वारा समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की क्षतिपूर्ति अथवा देय राशि से छूट दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

50. लायसेंस की अवधि में निष्पादन की शतों का प्रभावशील रहना

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2019-20 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी यथावत प्रभावशील रहेंगी ।

51. अन्य व्यवस्थायें लागू रहना

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन आदि के संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया आदि जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत वर्ष 2019-20 के लिए लागू रहेंगे ।

52. आकस्मिक लायसेंस एवं उसकी लायसेंस फीस ।

विदेशी मदिरा के आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल. -5) की स्वीकृति के आवेदन ऑन लाईन ही प्राप्त किये जायेंगे। संबंधित जिला आबकारी कार्यालय का यह दायित्व होगा कि आकस्मिक लायसेंस का दुरुपयोग एवं व्यावसायिक उपयोग न हो। आकस्मिक प्रयोजन से एक दिन (तिथि विशेष) के लिये (एफ.एल.-5) लायसेंस हेतु दैनिक लायसेंस फीस निम्नानुसार रहेगी:-

52.1 निजी स्थल (स्वयं के निवास ) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 2000/- प्रति लायसेंस । !

52.2 सार्वजनिक स्थल ( गॉजिंग एवं बोर्डिंग होस्थित (गैरिज गार्डन)/ सामुदायिक भवन) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 5000/- प्रति लायसेंस ।

52.3 लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केन्द्रों (होटल / रेस्टोरेंट) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 10,000 /- प्रति लायसेंस ।

53. वर्ष 2019-20 में स्वीकृत / जारी किये जाने वाले देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय- समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय- समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे ।

54. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य स्थिति में, औचित्य को समझतें हुये किसी भी जिले में या समस्त जिलों की मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया को सम्पूर्ण/ आंशिक रुप से समाप्त करते हुए, प्रोसेस फीस/ शर्तों के पालन में जमा राशि को वापिस कर किसी भी अन्य प्रक्रिया/ व्यवस्था से देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन / पुनःव्यवस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

55. जिले की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र एवं ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 1000/- (रूपये एकं हजार केवल) पृथक से भुगतान करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेंगी ।

56. वर्ष 2019-20 में देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों पर पी.ओ.एस./ डिजिटल पेमेन्ट मशीन ग्राहकों की सुविधा के लिए रखी जाना होगा ।

57. मध्यप्रदेश में नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र / ई- टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा मदिरा दुकानों/ एकल समूहों के वर्ष 2019-20 के लिये निष्पादन हेतु जिलावार निष्पादन स्थल निम्नांकित अनुसार रहेंगे ।

वर्ष 2019-20 के लिये मध्यप्रदेश में नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र एवं ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा

निष्पादन के स्थल

निष्पादन स्थल

जिले का नाम

क्रमांक

3

2

1

कलेक्टोरेट, इन्दौर

इन्दौर

1

2

कलेक्टोरेट, बैतूल

बैतूल

3 छिन्दवाड़ा

कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा

4 भिण्ड

कलेक्टोरेट, भिण्ड

5

कलेक्टोरेट, नीमच

नीमच

6 टीकमगढ़

संयुक्त कलेक्टोरेट, टीकमगढ़

7

कलेक्टोरेट, सिंगरौली

सिंगरौली मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2019

250(36)

7 सिंगरौली

कलेक्टोरेट, सिंगरौली

8 धार

कलेक्टोरेट, धार

9 भोपाल

कलेक्टोरेट, भोपा

10 सिवनी

कलेक्टोरेट, सिवनी

11 ग्वालियर

कलेक्टोरेट, ग्वालियर

12 मन्दसौर

कलेक्टोरेट, मंदसौर

13 दमोह

नवीन कलेक्टोरेट, दमोह

14 सीधी

कलेक्टोरेट, सीधी

15 झाबुआ

कलेक्टोरेट, झाबुआ

16 सीहोर

कलेक्टोरेट, सीहोर

17 बालाघाट

नवीन कलेक्टोरेट परिसर, बालाघाट

18 मुरैना

कलेक्टोरेट, मुरैना

19 रतलाम

कलेक्टोरेट, रतलाम

20 छतरपुर

कलेक्टोरेट, छतरपुर

21 शहडोल

संयुक्त कलेक्टोरेट, शहडोल

22 अलीराजपुर

कलेक्टोरेट, अलीराजपुर

23 होशंगाबाद

कलेक्टोरेट, होशंगाबाद

24 मण्डला

कलेक्टोरेट, मण्डला

25 गुना

कलेक्टोरेट, मुना

26 उज्जैन

कलेक्टोरेट, उज्जैन

27 पन्ना

कलेक्टोरेट, पन्ना

28 अनूपपुर

कलेक्टोरेट, अनूपपुर

29 बड़वानी

कलेक्टोरेट, बड़वानी

30 राजगढ़

नवीन कलेक्टोरेट , राजगढ़ (ब्यावरा )

31 जबलपुर

कलेक्टोरेट, जबलपुर

32 दतिया

संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया

33 शाजापुर

कलेक्टोरेट, शाजापुर

34 सागर

कलेक्टोरेट, सागर

35 उमरिया

कलेक्टोरेट, उमरिया

36 खरगोन

कलेक्टोरेट, खरगोन

37 रायसेन

कलेक्टोरेट, रायसेन

38 कटनी

कलेक्टोरेट, कटनी

39 शिवपुरी

कलेक्टोरेट, शिवपुरी

40 देवास

कलेक्टर कार्यालय देवास

41 सतना

कलेक्टोरेट, सतना

42 बुरहानपुर

कलेक्टोरेट, बुरहानपुर

43 विदिशा

कलेक्टोरेट, विदिशा

44 डिण्डोरी

कलेक्टोरेट, डिमोरी

45 श्योपुर

नवीन कलेक्टोरेट भवन, श्योपुर

46 आगर-मालवा

कलेक्टोरेट, आगर- मालवा

47 रीवा

कलेक्टोरेट, रीवा

48 खण्डवा

कलेक्टोरेट, खण्डवा

49 हरदा

कलेक्टोरेट, हरदा

50 नरसिंहपुर

न्यूकलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर

51 अशोकनगर

कलेक्टोरेट , अशोकनगर

52 निवाड़ी

कलेक्टोरेट, निवाड़ी

रजनीश श्रीवास्तव , आबकारी आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-03-16.125.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-03-16.125.Extraordinary.