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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 12, Part Part 1, 22 March 2019

Published 22 March 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-03-22.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्र

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2019- चैत्र 1 , शक 1941

क्रमांक 12]

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2019

क्र. ई . - 1-84-2019-5- एक. श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल की सेवाएं तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-620 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस . , प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

1907

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1908

कोदिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 फरवरी एवं 16 , 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. ई. - 5-649- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवाकश के साथ दिनांक 19 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल , आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बागली, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2019

क्र. ई- 1-233-2015-5- एक.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती वीरा राणा , भाप्रसे. , ( 1988 ) को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे -मैट्रिक्स-17 ) में पदोन्नत करता है.

क्र. ई. - 5-776- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे. , सचिव, मुख्य मंत्री एवं कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 11 से 20 फरवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 11 से 25 फरवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 फरवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई- 5-751 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री पवन कुमार शर्मा, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल कोदिनांक 5 मार्च से 12 अप्रैल 2019 तक, उन्तालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 03, 04 मार्च एवं 13, 14 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई -5-970- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री गिरीश कुमार मिश्रा, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 20फरवरी से 8 मार्च 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी एवं 9 , 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री गिरीश कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार शर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरीश कुमार मिश्रा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1018- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री रानी बंसल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली , जिला देवास 1909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2019

क्र. ई- 1-90-2019-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

संभागीय कमिश्नर 1

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ( 2002 ) , कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( DMI ) भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन 2

संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल.

श्रीमती अरूणा गुप्ता (2004) . प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.

3

अपर आयुक्त, वाणिज्यिकर कर, इन्दौर.

श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी ( 2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 4

अतिरिक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल.

श्री पार्थ जैसवाल (2015 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शुजालपुर, जिला शाजापुर.

( 2 ) श्री बाबूसिंह जामोद, भाप्रसे ( 2006 ) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( DMI ) , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-91-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है: -

तालिका

नवीन पदस्थापना (3)

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)

क्र. (1)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग 1

श्री दिनेश श्रीवास्तव ( 2010 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन .

2

विभाग. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास सुश्री संस्कृति जैन (2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मऊगंज, जिला रीवा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1910

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार आयोग ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-93-2019-5- एक. श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे ( 1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ. -सह- आयुक्त, पर्यटन तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 5-479- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 09 , 10 एवं 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. सी. सेमवाल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. -5-951 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस . , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को 5 से 8 मार्च 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 03 , 04 एवं 09, 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2019

(3 ) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 क्र. ई. -5-483- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 8 से 15 मार्च 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. के. सिंह, की अवकाश अवधि में वन विभाग का प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल , भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश

क्र ई- 1-88-2019-5 - एक.- श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे (2010) , अपर कलेक्टर , जिला शिवपुरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , चम्बल संभाग मुरैना पदस्थ किया जाता है.

1911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-97-2019-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

(4) (2)

(1)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 1

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.

श्री अनुराग चौधरी ( 2010 ) , कलेक्टर , जिला सिंगरौली.

कलेक्टर, जिला सिंगरौली

2 श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला कटनी.

कलेक्टर, जिला कटनी

3 डॉ. पंकज जैन (2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अनुराग चौधरी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ.- सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-98-2019-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग.

1 श्री मोहम्मद सुलेमान (1989 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग , उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

2 श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

3 श्री मलय श्रीवास्तव ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह तथा परिवहन विभाग तथा जेल विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1912

(4)

(3)

(2)

(1)

4 श्री अनिरूद्ध मुकर्जी ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव , खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार )

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर.

5 श्री सुखवीर सिंह ( 1997 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.

आयुक्त (फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.

6 डॉ. पवन कुमार शर्मा ( 1999 ) , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल.

संभागीय कमिश्नर

सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.

7 श्री निशांत वरवड़े ( 2003 ) , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

8. श्री शशिभूषण सिंह ( 2009 ) , संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4) उपरोक्तानुसार श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) उपरोक्तानुसार श्री अनिरूद्ध मुकर्जी द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सत्यानंद, भावसे ( 1992 ) , आयुक्त-सह - संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(7) उपरोक्तानुसार श्री सुखवीर सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे ( 2003 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

1913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2019

क्र. ई- 1-99-2019-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

स. क्र.

नवीन पदस्थापना (3)

(2)

(1)

कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल 1

श्री शोभित जैन , (2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय 2

श्री जे. के. जैन (2001 ) , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल.

(2) उपरोक्तानुसार श्री अनिरूद्ध मुकर्जी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं आयुक्त विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग , विमानन विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क एवं आयुक्त, विमानन , केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग एवं आयुक्त विमानन के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-101-2019-5- एक.- श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं वि.क.अ. सह- आयुक्त विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 1-102-2019-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)

(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(3) अपर संचालक, संचालनालय कौशल विकास , जबलपुर.

1 (2) श्री आशीष वशिष्ट ( 2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया.

2 श्री पार्थ जैसवाल (2015) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शुजालपुर, जिला शाजापुर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , हरसूद, जिला खण्डवा ( इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1/90/ 2019/5/एक, दिनांक 27 फरवरी 2019 द्वारा अतिरिक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए) .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बीना. जिला सागर.

3 श्री किरोड़ीलाल मीना (2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,

जतारा , जिला टीकमगढ़.

(2 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-81-2019-5- एक, दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा श्री साकेत मालवीय , भाप्रेस ( 2014 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1914

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. ई- 1-63-2019-5 - एक.- श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ), आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 1-103-2019-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.

1 श्री भरत यादव , ( 2008) , कलेक्टर, जिला ग्वालियर.

2 श्री अनुराग चौधरी, (2010 ) , कलेक्टर, जिला सिंगरौली.

कलेक्टर, जिला ग्वालियर (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/97/ 2019/5/एक, दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा श्री अनुराग चौधरी को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम , भोपाल पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा संशोधित करते हुए ) .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री भरत यादव, भाप्रसे ( 2008 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ. - सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 1-104-2019-5-एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर

1 श्री विनोद कुमार शर्मा ( 2003 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर.

2 श्री सुरेश कुमार (2010) , सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर.

1915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्र. ई-5-105-2019-5- एक.- श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. ई- 1-106-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना (3)

(2)

(1)

1

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा.

श्री हरिसिंह मीणा , (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा.

2

श्री मयंक अग्रवाल (2013 ) ,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा.

3

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल एवं अपर कलेक्टर , जिला भोपाल.

श्री सतीश कुमार एस. (2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, रतलाम.

4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ (2014 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 5-562- आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे ( 1989 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 7 से 8 मार्च 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री जे. एन . कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्री संजय कुमार शुक्ल, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-644- आयएएस- लीव- एक -5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

1916

क्र. ई-5-793- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे ( 2003 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-925- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्री रोहित सिंह, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 5 से 23 मार्च 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-940- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजीव शर्मा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक राजधानी परियोजना भोपाल को दिनांक 25 फरवरी 9 मार्च 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक राजधानी परियोजना भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

क्र. ई- 5-971 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती हर्षिका सिंह, आयएएस . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 11 से 23 मार्च 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हर्षिका सिंह , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उपसचिव , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती हर्षिका सिंह , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हर्षिका सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करती रहतीं.

क्र . ई- 5-1091 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मुजीबुर्रहमान खान, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 10 एवं 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुजीबुर्रहमान खान, आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मुजीबुर्रहमान खान , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुजीबुर्रहमान खान, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

क्र. ई. -5-1025 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को दिनांक 12 से 22 नवम्बर 2018 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

1917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

(2) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. ई - 5-1049- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री अमर पाल सिंह, आयएएस. , तत्कालीन अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर (वर्तमान में कलेक्टर , जिला उमरिया ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ-1 (ए) 13-2000-ब- 2- दो.- राज्य शासन, श्री विवेक शर्मा , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन , जबलपुर को दिनांक 4 से 12 फरवरी 2019 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2019

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-986 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला- सिंगरौली को दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 , 27 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2 ) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

क्र. एफ-1 ( ए) 77-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, डॉ. आशीष, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2018 तक, चार दिवस आकस्मिकअवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) में लखनऊ (उ. प्र. ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं गृह विभाग

1 डॉ. आशीष

2 श्रीमती संजू कुमारी पत्नि मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशीष , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. एफ-1 ( ए) 212-1996-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 जनवरी से 1 फरवरी 2019 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. आशीष, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशीष, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1918

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2019

अभ्यर्थी का गृह जिला फतेहाबाद ( हरियाणा ) है . उसकी जन्मतिथि 25मार्च 1971 है.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019 क्र. एफ-1 (ए) -69-2013- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री संजय तिवारी , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 5 से 8 मार्च 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 03-04 मार्च 2019 व 09-10 मार्च 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संजय तिवारी , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

फा. क्र. 3 (ए ) -2018- इक्कीस- ब ( एक ) 2164.-( मेरिट क्र. 30 ) , राज्य शासन, सुश्री श्रेया शर्मा पुत्री श्री ब्रजेश शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 अप्रैल 1994 है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय तिवारी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

फा. क्र. 3 (ए) -2018- इक्कीस- ब ( एक ) 1276.-( मेरिट क्र. 05 ) , राज्य शासन, सुश्री प्राची पाण्डेय पुत्री श्री दीपक कुमार पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 अप्रैल 1993 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019

फा. क्र. 1302-2019- इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता हैं.

फा. क्र. 1525 - अ- इक्कीस- ब-( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर की जाती है:-

फा. क्र. 3 (ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक ) 1259.-(प्रतीक्षा सूची क्र. 12 ) , राज्य शासन श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 ( यथासंशोधित ) केनियम-5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अतिरिक्त महाधिवक्ता , नई दिल्ली

1. श्री प्रशांत कुमार, अधिवक्ता

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517- 2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा.

2. श्रीमती मधुरिमा मृदुल, अधिवक्ता 1919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

3. सुश्री प्रगति नीखरा , अधिवक्ता

4. श्री सुनील फर्नाडिस

5. अवजीत सिंह

उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1. श्री विनीत मल्होत्रा, अधिवक्ता

2. सुश्री सुमन रानी, अधिवक्ता

3. श्री संजीव महाजन , अधिवक्ता

4. श्री कुबेर बौद्ध, अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

F.No. 1525 -XXI -B ( II)-2019 . The State Government is pleased to appoint Sh . Aditya Ranjan, Advocate Supreme Court , New Delhi , as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the State in the Supreme Court of India, other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order . His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005/XXI - B ( II) , Dated 4th July , 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014 - Administration of Justice- (114) -Legal Advisors and Counsel (6251 ) -Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003 ) -Fees to pleader.

F.No. 1525 -XXI- B ( II) -2019 .— The State Government is pleased to appoint Sh . Deepakaran Dalal , Advocate Supreme Court , New Delhi , as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the State in the Supreme Court of India, other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order . His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 ( A)7/2005 /XXI - B ( II ) , Dated 4th July , 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014- Administration of Justice- (114)-Legal Advisors and Counsel (6251 ) -Fees and other payments to Advocates of the High Court/ Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003 )-Fees to pleader.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

फा. क्र. 1481-2019- इक्कीस-ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

1. श्री शिव चरण पाण्डेय , रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल.

2. श्री रूपम वेदी , 22वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर.

फा. क्र. 1502-2019 -इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

नवीन पदस्थापना

(3) क्र. (1) न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)

न्यायालय , सिवनी.

1 श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब जिला न्यायाधीश, सिवनी.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर.

2 श्री लखनलाल गर्ग , द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश , डबरा जिला ग्वालियर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर.

3 श्री राकेश कुमार ( गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , छतरपुर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा.

4 श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह , तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, जिला ग्वालियर.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1697 - इक्कीस- ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1920

समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1699-इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) की धारा 6 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री अमनीस कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य- सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1730- इक्कीस ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन, एतद्वारा , समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त उप महाधिवक्ता श्री दीपक अवस्थी द्वारा प्रेषित त्यागपत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को उक्त दिनांक से स्वीकृत कर कार्यमुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 F. No.1699- XXI - B (2) -In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Servises Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh appoints on deputation Shri Amnis Kumar Verma , Distict & Sessions Judge , Morena as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office .

फा. क्र. 4486- इक्कीस- ब ( दो ) 2019. - राज्य शासन , एतद्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में स्थायी अधिवक्ता के रूप में श्रीमती चंचल शर्मा की, की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

फा. क्र. 4486- इक्कीस ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन के पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता श्री आकाश चौधरी को स्थायी अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री आकाश चौधरी अधिवक्ता को रुपये 57,500/- ( सत्तावन हजार पांच सौ रुपये ) केवल मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे.

फा. क्र. 1701 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन ( 1 ) श्री भरत सिंह यादव , ADJ , लवकुश नगर, जिला छतरपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर, ( 2 ) श्री रईस खान, I - ADJ नसरूल्लागंज , जिला सीहोर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मंदसौर एवं ( 3 ) श्री आनंद प्रिया राहुल I - ADJ अशोक नगर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बालाघाट में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक. से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 738- 2019-5- एक, दिनांक 8 मार्च 2019 के परिपालन में श्री आकाश चौधरी , अधिवक्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2019 फा. क्र. 1701-30- ( अ) इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 1701- इक्कीस- ब (दो ) , दिनांक 7 मार्च 2019 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन ( 1 ) श्री भारत सिंह रावत , ADJ , लवकुश नगर, जिला छतरपुर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर, ( 2) श्री रईस खान , I-ADJ नसरूल्लागंज, जिला सीहोर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर एवं (3 ) श्री आनंद प्रिय राहुल I- ADJ अशोक नगर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बालाघाट में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3 (ए) -2018- इक्कीस- ब ( एक ) 1372.-(मेरिट क्र. 01 ) , राज्य शासन श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 ( यथासंशोधित ) के नियम-5 ( 1 ) ( ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550- 1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला आगर मालवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02 सितम्बर 1981 है.

फा. क्र. 1730- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में श्री प्रवीण दुबे , अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभार से भाग 1 ]

फा. क्र . 3 (ए) -2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 1384.- ( मेरिट क्र. 11 ) , राज्य शासन, सुश्री आयुषी गुप्ता पुत्री श्री सुनील कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20मार्च, 1995 है.

फा. क्र. 3 (ए) -2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 1535.-(मेरिट क्र. 16 ) , राज्य शासन, सुश्री दिव्या गुप्ता पुत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1991 है.

फा. क्र. 1519-2019- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:-

पदस्थापना नाम

(3) (2)

क्र. (1)

सिविल जिला, टीकमगढ़ जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, की हैसियत से श्री अरूण कुमार शर्मा के स्थान पर.

1. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनियर) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (I.L.R. & Examination) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.

सिविल जिला, मुरैना , जिला एवं सत्र, न्यायाधीश , की हैसियत से श्री अमनीश कुमार वर्मा के स्थान पर.

2. श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, (सीनियर) , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब( एक) 1233.-( मेरिट क्र. 41 ) , राज्यशासन , श्री कौस्तुभ खेड़ा पुत्र श्री अजय खेड़ा को मध्यप्रदेश

1921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 23 अक्टूबर, 1988 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1359.-(मेरिट क्र. 28 ) , राज्य शासन , श्री दिलीप कुमार दुबे पुत्र श्री सुरेश कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 सितम्बर 1994 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 -इक्कीस- ब( एक ) 1365.-(मेरिट क्र. 49 ) , राज्य शासन, सुश्री मिताली पाठक पुत्री श्री बृजेन्द्र कुमार पाठक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 जनवरी 1995 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब( एक) 1366.-(मेरिट क्र. 46 ) , राज्य शासन, सुश्री अनुभूति गुप्ता पुत्री स्व. श्री अश्वनी कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 जनवरी 1995 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब( एक) 1375.-(मेरिट क्र. 22 ) , राज्य शासन , सुश्री पलक श्रीवास्तव पुत्री श्री ब्रजमोहन लाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1993 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1922

कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19अप्रैल 1993 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018-इक्कीस-ब( एक) 1488.-(मेरिट क्र. 26 ) , राज्य शासन , श्री देवांश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19अप्रैल 1993 है.

भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2019 भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2018 -इक्कीस- ब( एक ) 1539.-( मेरिट क्र. 35 ) , राज्य शासन, सुश्री सौम्या गौड़ पुत्री श्री सुदेश गौड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 31 मार्च 1992 है.

फा. क्र. 1615, 1545- इक्कीस- ब( दो) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु श्री रोहित मिश्रा , अधिवक्ता ग्वालियर को रुपये 55,000/ (पचपन हजार ) प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्ययों पर एक वर्ष की कालावधि के लिए विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है वे विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के प्रकरणों तथा उनके विरुद्ध संस्थित प्रकरणों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकरण में अन्य किसी भी पक्षकार की ओर से या उसके विरुद्ध पैरवी हेतु स्वतंत्र रहेंगे . श्री रोहित मिश्रा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस-ब( एक) 1545.-( मेरिट क्र. 06) , राज्य शासन, सुश्री भारती केशरी पुत्री श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2019

क्र. 1142-468-2019 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(1)

1

(4) श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , JMFC श्रीमती पुनम दमेचा , JMFC .

2

(3) सागर बुरहानपुर

सागर बुरहानपुर 1923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

No. 1142-468-2019 -L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely

SCHEDULE

Name of the Principal Magistrate &Designation (4)

Name of the

District

(3)

S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)

(1)

Smt. Suchita Shrivastava , JMFC 1

Sagar

Sagar

Smt . Poonam Damecha, JMFC 2

Burhanpur

Burhanpur

क्र. 1146-485-2019- पचास-2- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को किशोर न्याय बोर्ड, रायसेन में श्री मोहम्मद अरशद, CJM की पदस्थापना संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी. उक्त अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक 1 / 127/III- 6-4/ 72 - IX, दिनांक 8 जनवरी 2019 के निर्देशानुसार निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. एफ 4-3-2019-चौवन- 2.- राज्य शासन द्वारा भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिले की मसाजिद कमेटी की कार्य नियमावली के नियम-3 एवं 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा उपर्युक्त जिलों के लिये मसाजिद कमेटी का दो वर्ष की अवधि हेतु गठन करता है :-

चेयरमेन 1. अ. हफीज खान आत्मज स्व. लियाकत खॉन, नारियलखेड़ा अमरदीप स्कूल के पास , भोपाल.

सचिव 2. एस. एम. सलमान आत्मज सै. मो. सुलेमान, 4 एम . एस. काम्पलेक्स, मेडिसिन स्ट्रीट बाल विहार रोड, भोपाल.

सदस्य 3. आरिफ अजीज आत्मज रहमत अली , 20 घाटी भड़भूजा रोड, तलैया, भोपाल.

सदस्य 4. अ. समद आत्मज कदीर, पल्टन कॉलोनी, सीहोर.

सदस्य 5. मुस्तुफा अहमद सिद्दीकी आत्मज मुहीन उल्ला सिद्दीकी , वार्ड नं. 4, शरीफ कॉलोनी , रायसेन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश एस थेटे , सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1924

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

क्र. एफ- 11-13-2012- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-13-12- तीस , दिनांक 2 जनवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व

स्थल

जिला तहसील

राज्य

धार्मिक पूजा के अधीन है

स्मारक का नाम

अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9)

(7)

(8)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

नहीं

15

ग्राम

निजी यूनियन

भोपाल

म. प्र.

हुजूर

0.020 0.05

बारादरी छत्री

कार्बाइड इंडिया

धरमपुरी

लिमिटेड काली परेड बैरसिया रोड.

नहीं

14/1

5.051

ग्राम

भोपाल

म. प्र .

व्यूपाइंट

हुजूर

शासकीय बड़ा जंगल

12.48

धरमपुरी

क्र. एफ- 11-16-2018- तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

स्वामित्व धार्मिक पूजा स्थानीय क्षेत्र

जिला तहसील

राज्य

के अधीन है

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल सीमांकन

अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9)

(8)

(5)

(7)

(4)

(6)

(2) (3)

(1)

नहीं

शासकीय

446.5

नवीनीकरण

अमरा

कोठी

रीवा

म. प्र.

हुजूर

वर्ग मी.

कोठी

कम्पाउण्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

1925

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. एफ 7-9-2019- अड़सठ. - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा, निवासी गोमट गिरी आश्रम इन्दौर को " माँ नर्मदा, माँ क्षिप्रा एवं माँ मंदाकिनी नदी न्यास " के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

क्र. एफ 7-55-2001- अड़सठ.- इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2017 एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर महादेव अधिनियम, 1982 (क्रमांक 21 सन् 1983) धारा 6 के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में शासन द्वारा निम्नानुसार व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट करते हुए, आदेश दिनांक से आगामी आदेश के लिये अधिसूचित किया जाता है :-

(1 ) अधिनियम धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ड) के अधीन-

1. श्री विजयशंकर शर्मा ( विजय गुरु ) पिता श्री शंकर महादेव लंगर, निवासी दत्त मंदिर के सामने , पटनी बाजार, उज्जैन.

(2 ) अधिनियम धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( च ) के अधीन-

1. श्री आशीष शर्मा पिता श्री सूर्य नारायण शर्मा, 16 आगरे का बाड़ा, बक्षी बाजार, उज्जैन.

2. श्री दीपक मित्तल पिता श्री विष्णुप्रसाद मित्तल , निवासी 44, जवाहर मार्ग , पटनी बाजार, उज्जैन.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

किरण मिश्रा , उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2019

क्र. 2014-एफ- 3-9-2019- तेरह. विद्युत् मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. 12-2-2018-EV, दिनांक14 दिसम्बर 2018 के माध्यम से जारी " चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्सः गाईडलाईन्स एण्ड स्टेंडर्डस " के प्रावधान अनुसार राज्य शासन एतद्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को राज्य में विद्युत् वाहनों के चार्जिंग हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु " राज्य नोडल एजेंसी " नामित करता है.

No. 2014 -F -3-9-2019 -XIII . In accordance to the provisions of " Charging Infrastructure for Electric Vehicles-Guidelines and Standards" , circulated by Ministry of Power , Government of India vide letter No. 12/2/ 2018 - EV , dated 14th December 2018 , the Government of Madhya Pradesh hereby nominates M. P. Power Management Company Limited, Jabalpur as the "State Nodal Agency " for setting up the Charging Infrastructure for Electric Vehicles in the State .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. सी. पी. केशरी , अपर मुख्य सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019

क्र. एफ 2-11-2004- एस . एण्ड टी- इकतालीस.-डॉ. नवीन चन्द्रा, महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल द्वारा निजी कारणों से अपने पद से दिनांक 1 मार्च , 2019 को त्यागपत्र दिया गया है.

2. राज्य शासन , एतद्वारा , डॉ. नवीन चन्द्रा के त्यागपत्र को दिनांक 1 मार्च, 2019 से स्वीकार करता है एवं महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद पर नई नियुक्ति होने तक डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण राठी, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1926

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश दतिया, दिनांक 31 जनवरी 2019

क्र. -93- त्याग पत्र- 2019.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) (एक) के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्रीमती रक्षा सिरौनिया, पार्षद, वार्ड क्रमांक 29, नगरपालिका परिषद्, दतिया के विभानसभा निर्वाचन 2018 में भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने से श्रीमती रक्षा सिरौनिया द्वारा पार्षद पद से दिया गया त्याग - पत्र स्वीकार कर वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद का पद रिक्त घोषित किया जाता है .

Serial No. 93 Resignation letter -2019.-In accordance with Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37, 1961) sub - section 2( 1 ) it is hereby notified that Mrs. Raksha Sironiya , Word Member , Ward No. 29 , Nagar Palika Parishad , Datia whose election as MLA from Bhander Constituency in Legislative Assembly Election 2018 and consequent resignation from the post of ward Member has been accepted and hence the seat of ward member for ward No. 29 be declared unoccupied.

रामप्रताप सिंह जादौन, कलेक्टर.

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) राजभवन , भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019 क्र. एफ- 1-5-2018 - रा.स. यू.ए. 1-457.-महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 ( क्रमांक 15 सन् 2008 ) की धारा 28 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन , एतद्वारा , डॉ. पंकज लक्ष्मण जानी, कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ( गुजरात ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम- 1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय , कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ( मध्यप्रदेश )

राजभवन , भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019 क्र. एफ-1-2-19 - रा.स. यू.ए. 1-524.-यतः , विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 1-03-2019-38-3 दिनांक 15 फरवरी 2019 जारी की है , जो कि दिनांक 15 फरवरी 2019 से प्रभावशील हो गई है.

2. अतः, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा (3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा डॉ. बालकृष्ण शर्मा, प्रोफेसर, संस्कृत एवं निदेशक, सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

1927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , जिला- मुरैना एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश

राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 22 जनवरी , 2019 प्र.क. 77- अ- 82- भू-अर्जन- उ.म.रे. 2017-18-747-1

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत) जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) के लिये ग्राम पावई तहसील सबलगढ़ उपखण्ड- सबलगढ जिला- मुरैना में कुल 0.605 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूर्मि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बो के विस्थापित होने की संभावना नही है ।

अतः जिला मुरैना तहसील सबलगढ़ के ग्राम पावई मे उक्त परियोजना के लिये 0.605 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है,, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

का प्रकार स्वामित्व

क्र. रां.

अनुसूची

अर्जन का

क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.004

11

1

आनंदी बेबा काशीराम, शिवसिह, नरोत्तम, पुत्रगण काशीराम समानभाग 3/4 कलावती बेबा भोगीराम हरीश चन्द्र पुत्र भोगीराम उर्मिला पुत्री भोगीराम समानभाग 1/4 जाति किरार निं. कीरतपुर

0.072

कृषि भूमि

16

ग्यांसिया पुत्र सामन्त जाति किरार

भूमिस्वामी

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.045

17

3

मुः सुमित्रा बेबा लालजीत, नकटू तेजसिह, रामरतन पुत्रगण लालपति समान भाग 2/3 सोभा बेबा मुरली गंगा पुत्री मुरली भाग 1/3 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.121

18

4

पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज, देवराज, देशराज पुत्रगण महाराज सिह समानभाग 1/3 रामनाथ सिह , जगदीश सिह पुत्रगण मांगीलाल 2/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.051

5

11

पुरुषोतम मुंशीलाल दरोगा आ. लक्ष्मीनारायण समानभाग 1/2 रामसिह रामस्वरूप पुत्रगण पुन्नाः समानभाग 1/2 जाति: बाढ़ई कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.036

42

6

Press

1"

रामनाथ, जगदीश पुत्रगण मागीलाल समानभााग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिह पुष्पराज देवराज, देशराज पुत्रगण महाराज सिह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 . गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3 गूर्जर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1928

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

7 44

भूमिस्वामी कृषि भूमि 45

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

46

9

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

47

10

कृषि भूमि 53

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

56

12

कृषि भूमि 58

13

कृषि भूमि

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

60

14

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

15 62

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

63

: 16

0.039

भगवानलाल पुत्र भौरू भाग 1/2 -केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समानभाग 1/2 जाति किरार

0.018

मांगीलाल दत्तक पुत्र सूखा भाग 1/2 मथुरा. प्रसाद आ. प्रभू रामकला चन्द्रकला पुत्रियाँ प्रभू समानभाग 3/8 जाति ब्रा. मु. कमलेश बेबा बृजेश कुमार, देवेन्द्र आकाश पुत्रगण बृजेश कुमार शशि, ज्योति पुत्रियाँ बृजेश कुमार समानभाग 1/8

0.02

मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला , विमला, ममता' पुत्रिया मंगलिया समानभाग 2/3 .

0.011

रामनाथ, जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समाानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिह समानभाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3

0.022 महेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण ब्रा० 0.017

मनोज कुमार ब्रा. पवनकुमार, हरिओम, नाबा. आ. शिवप्रसाद सर भाई मनोज कुमार खुद हेमलता पुत्री शिवप्रसाद नाबा. सर. भाई मनोज कुमार समानभाग 3/4 सावित्री पुत्री शिवलू भाग1/4

0.039 हरिचरण पुत्र रामनारायण जाति ब्रा.

0.012

कम्मोदा बेबाा तेसिह , महेश, लोखम, भूपसिहं, छोटा, सनेही पुत्रगण तेसिह शीला पुत्री तेसिह समानभाग 1/3 बंसती बेबा मूलचन्द्र भौजा पुत्र मूलचन्द्र गुड्डी सुरेखा पुत्रियाँ मूलचन्द्र समानभाग 1/3 इंदरबाई पुत्री भाईराम भाग 1/3

0.016

रामनाथ, जगदीश , पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिह समानभाग 1/9 दरभांग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भागं 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3

0.022

मुनेश पुत्र मंगलिया, सामलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया , कमला, विमला , ममता, पुत्रियान मंगलिया समानभाग 2/3 जाति काछी 1929

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

0.060

17

64

कृषि

भूमिस्वामी

भगवान लाल पुत्र भौरू 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार

0.605

17

कुल

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइलं किए जा सकेंगे ।

विषेष:- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1930

मुरैना, दिनांक 12 फरवरी, 2019 प्र.क. अ- 82-01 - भू-अर्जन- जैतपुर नूराबाद- उ.म.रे..-2019-1701

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा तिा अधिकार (प्रतिकर, 11 एवं 40 सहपठित्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम जैतपुर नूराबाद तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला- मुरैना में कुल किता 07 रकवा 0.200 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम जैतपुर नूराबाद प० ह० नं०- 89 , रा०नि० वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.200 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता हैः- स.सर्वे नंबर

अनुसूची

अर्जन का

क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

5

4

3

2

1

1 274/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु० रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी 2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

274/2

0.019

मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि० 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्त्यार, मु० विच्चो वेबा रामअख्त्यार सुनीता पुत्री रामअख्त्यार हि० 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी ।

3 274/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू०ठा ० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

4

0.024

275/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

जानकी प्रसाद छोटेलाल जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

0.052

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

275/2

कन्हईया दशरथ साहवसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह 5/6 कन्हई दशरथ साहवसिंह कदम सरदार सिंह पुत्रगण होतमसिंह शीला पुत्री होतमसिंह समान भाग हि.1 / 6 दर भाग 1/2 कन्हईया पुत्र होतमसिंह हि० 1/2 जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

0.080

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

275/3

हाकिम पुत्र गोधना रामबेटी शीला पुत्रियां गोधना समान भाग 1/2 नारायनसिंह बाबू पिता बन्शी भग्गो लाडो पुत्रीयांन बन्शी 4/5 मु० प्रेमा वेबा रमेश कल्लू पुत्र रमेश 1/5 दर हि0 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम

277

0.025

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कुअरपाल ,केशव, रामाचित्र, राजेन्द्र,आशाराम बलराम पिता प्रभू माया भूरी पुत्री प्रभू जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.200

7

कुल किता

80 1931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

यह अधिसूचना. इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1932

प्र.क. 63 - अ-82- भू-अर्जन- मकुन्दा उ.म.रे. 2017-18-1838

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी , 2019 {मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम मकुन्दा, तहसील कैलारस, उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.002 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील कैलारस के ग्राम मकुन्दा, प.ह.नं. 49 रा.नि. वृत-02. में उक्त परियोजना के लिये 2.002 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का. अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:- अनुसूची

सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं

अर्जनका क्षेत्रफल

5

4

3

1

2

0.660 2

कृषि भूमि 1

भूमिस्वामी

0.572 3

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.098 3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4/1

4

0.021

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4/2

5

0.017

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4/3

0.022 6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4/4

0.612 7

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2.002 7

कुल किता

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6 मन्दिर पुक्ता श्रीलक्ष्मीनारायन जी का मौजा जखोदा पर० जौरा माफी देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना औकाफ डिपार्टमेन्ट मुरैना

रामदीन पुत्र चिम्मन जाति काछी पता निवासी ग्राम रतीराम पुत्र कल्लू जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी

दीपेश ना.बा. पुत्र सिरनाम निशा ना.बा. पुत्री सिरनाम सर नाना अमर सिह पुत्र हरिविलाश जाति काछी निवासी ग्राम

रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी

कुअरपाल ज्ञानेश्वर सियाराम पूत्रगण गिरबर जाति त्यागी नि० ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । 1933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

:

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1934

प्र.क्र. 66- अ-82-भू-अर्जन- शेखपुर- उ.म.रे. 2017-18-1839

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रारम्भिक अधिसूचनां

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम शेखपुर, तहसील- कैलारस, उपखण्ड- सवलगढ़, जिला- मुरैना में कुल रकवा 0.643 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील - कैलारस के ग्राम- शेखपुर, प० ह०नं०- 50, रा० नि० वृत-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.643 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:- अनुसूची

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं

5

4

3

2

1

कृषि भूमि 1

भूमिस्वामी

277/ मिन-1 /क

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

277/मिन-1. /ख

0.111 3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

277 मिन-2

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

277 मिन-3

5

कृषि भूमि 278/1 भूमिस्वामी

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

278/2

0.086

कृषि भूमि 7

भूमिस्वामी

278/3

कृषि भूमि 8

भूमिस्वामी

278/4

कृषि भूमि 9

भूमिस्वामी

278/5

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6 हरिशंकर पुत्र मावसिया जाति जाटव हि० 10/323, रघुवीर पुत्र राजाराम हि0 31/323 , केदार पुत्र गुलाव हि0 42/323 , वासुदेव पुत्र भगवानलाल हि0 240/323 जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

रामलखन पुत्र मल्थू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

नरेन्द्र कुमार राजकिशोर विवेके पुत्रगण अमर सिंह हि० समान भाग जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि0 26/51 , टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 20/51 , रघुवीर पुत्र राजाराम हि० 5/51 जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

हरीशंकर पुत्र भन्ताराम जाति ब्राहमण पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

रमेशचन्द पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

जसवन्त पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० 1935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

10

कृषि भूमि 278/6 भूमिस्वामी

कृषि भूमि 11

भूमिस्वामी

291/मिन-1 /क

12

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

291/मिन-1 /ख

13

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

/ग 291/मिन-1

0.060

14

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

291/मिन-1 /घ

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

291/मिन-2

15

कृषि भूमि 16

भूमिस्वामी

293/1

17

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

293/2

कृषि भूमि

294

18

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

295/1/क

19

ग्राम भूमिस्वामी ।

कुअरपाल पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि०. ग्राम भूमिस्वामी।

बादामी पत्नी अमर सिंह जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।

वासुदेव पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

रामरूप, गनेश, मुरारी पुत्रगण पतिराम हि० 29/1886 जसवन्त बा० सुरेश नाबा० पुत्रगण पतिराम सर० भाई खुद फूलो पुत्री पतिराम हि० 256/1856 गौरीशंकर, शिवकुमार पुत्रगण मुरारीलाल हि0 317/1856 दुर्गाप्रसाद पुत्र लखपति सिंह हि० 304/1886 रामदीन पुत्र काशीराम हि0 360/1886 प्रदीप पुत्र केदार सिंह हि0 303/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम नारायणी पत्नी मुरारी लाल हि0 305/1886 जाति जाटव नि० गांधी कालोनी गोपालपुरा मुरैना, मुन्नालाल पुत्र रामगोपाल लौगंश्री मिथलेश पुत्रियां रामगोपाल हि0 3/4 विनोद पुत्र राजेन्द्र, रामवती, मनीषा पुत्रियां राजेन्द्र हि० 1/4 दर हि0 2/1886 जाति त्यागी बृजेश सन्तोष पुत्रगण रमेश बैकुण्ठी बेवा रमेश, मीना पुत्री रमेश हि010/1886 जातिं त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

महेश, रामनरेश बा ० रामवीर धर्मवीर नाबा० पुत्रगण भोगीराम सर० महेश भाई खुद जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.113

दुर्गाप्रसाद जगदीश पुत्रगण लखपति सिंह हि. 6/34 नरेन्द्र अशोक कंमलकिशोर दिनेश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद हि0 28/34 कुल हि० 42/78 जाति त्यागी, रामप्रसाद पुत्र मूलाराम , श्रीपत पुत्र छोटे हि0 36/78 समान भाग जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.052

रूपा पुत्र पतिराम जाति त्यागी पता शेखपुर शासकीय पट्टेदार विक्रय से वर्जित

0.133 अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1936

भूमिस्वामी कृषि भूमि 295/1 /ख

20

भूमिस्वामी कृषि भूमि 295/1 /ग

21

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

295/2 /क

22

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

295/2/ख

23

24

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/1

25

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/2

26 296/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/4 क

27

भूमिस्वामी कृषि भूमि 296/4 ख

28

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/4 ग

29

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/5 क

30

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/5 ख

31

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

296/5. ग

32

भूमिस्वामी कृषि भूमि 296/6 क

33

कृषि भूमि 296/6 ख भूमिस्वामी

34

कुल 34

निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

:

गिर्राज हरीशंकर मुकेश पुत्रगण भन्ताराम हि० 130/565 जाति ब्राहमण हरीओम् नाबा० पुत्र टीकाराम सर० गिरवरलाल ताउ हि0 130/565 जाति त्यागी रामप्रसाद पुत्र मुलाराम श्रीपती पुत्र छौटे हि० 305/565 जाति कोली नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि0 3/32 टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 29/32 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

रघुनाथ पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

वासुदेव पुत्र भगवनलाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।

अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

0.088 भोगीराम पुत्र भगवनलाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।

मानिकराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

धनीराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

विजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.643

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है । 1937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1938

प्र.क. 80-अ-82- भू-अर्जन- उ.म.रे.-2017-18- बावडीपुरा- 2467-2

मुरैना, दिनांक 05 मार्च, 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम बावडीपुरा , तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.504 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम बावडीपुरा प०ह०नं०-05 रा०नि०वृत -01 में उक्त परियोजना के लिये 1.504 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:- अनुसूची

क्र.

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

0.039

1

774 भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.037

2

कृषि भूमि 798 भूमिस्वामी

806

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4

856

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

शिवसिह राममुनेश दिनेश पुत्रगण करन कमला विमला ओमवती पुत्रीयां करन समान भाग जाति रावत पता नि० ग्ग्रम शासकीय पटटेदार ।

करन परिमाल पुत्रगण मोतिलाल कलावती रामहेती कटोई रामरती पुत्रीयां मोतिलाल समान भाग 196/306 छोटी पुत्री झण्डू हि0 77/306 हरेत वकील पुत्रगण कन्हैया लीला मथुरा ल्होई हरेती पुत्रियां कन्हैया समान भाग 7/8 राहुल नाबा० पुत्र दिनेश भाग 1/8 दर भाग 33/306 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.116

रामहेती वेबा सुगन महीपति पुत्र सुगन भाग 1/7 पाच्चा केदार नाबा० पुत्रगण चैनसुख सर० भाई सुगन सुमित्राबाई हटीलीबाई, उमिलाबाई कम्मोदाबाई नाबा० पुत्रीयां चैनसुख सर० भाई सुगन स० भाग 6/7 जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पटटादार ।

0.056

मु० उर्मिला बेवा मुन्ना सोमवती नाबा ० पुत्री मुन्ना लोकेन्द संतोष नाबा० पुत्रगण मुन्ना सर० उर्मिला मां स्व० समान भाग 1/3 रामवती उम्मेदी पुत्रियां चन्टू जाति जाटव नि० ग्राम 2/3 समान भाग शासकीय पट्टादार । 1939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

0.165

5 878

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.634

6 879

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.048

7

880

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.050

881

8

भूमिस्वामी कृषि भूमि 9 882

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

10 884

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

11 887

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कुल 11 सर्वे नं० में मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का बाके गाम कैमाराकला माफी औकाफ डिपार्ट प्रबंधंक कलेक्टर मुरैना, शासकीय पटटेदार ।

रामस्वरूप रमेश हरेत भागीरथ हेमराज मलिखान पुत्रगण गंगाधर रामपती बादामी लेखा पुत्रियां गंगाधर जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

तोता पुत्र चुन्नी जाति जाटव पता निं० ग्गप्रम शासकीय पटटेदार ।

कंचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण समान भाग जाति रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समा जाटव नि० ग्गप्रम शासकीय पटटेदार ।

0.120

कंचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि० गाम शासकीय पटटेदार ।

0.133

अमृतलाल अनिलकुमार सुरेश पुत्रगण मुरारीलाल विमला पुत्री मुरारीलाल समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.106

बैजन्ती पुत्री भूदरिया पत्नी रतनलाल जाति जाटव नि० शिवलाल का पुरा , शासकीय पटटेदार ।

1.504

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में

तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1940

प्र.क. 81 - अ- 82- भू-अर्जन- उ.म.रे.- 2017-18- मानपुर-2467

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम मानपुर , तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल रकवा 2.020 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- मानपुर प०ह०नं0-05 रा०नि०वृत-01 में उक्त जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया अनुसूची परियोजना के लिये 2.020 हेक्टेयर भूमि, जाता है:-

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. स.

0.584

1 240

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मांगी पुत्र अंगद जनकबाई पुत्री अंगद जाति कडेरा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार ।

0.450

241

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

धम्पु पुत्र मंगलिया रामबाई पुत्री मंगलिया समान भाग 1/2 लीला बेवा रामचरण रामसिंह मोहरसिंह पुत्रगण रामचरण उर्मिला महेश्वरी पुत्रीयां रामचरण समान भाग 1/4 रमको वेवा बालू जगदीश प्रकाश रघुवीर पुत्रगण बालू लीला प्रेम अनीता पुत्रीयां बालू समान भाग 1/4 जाति कडेरा नि० ग्राम शासकीय पटटेदार ।

0.402

242

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामश्री वेवा मांगी शिवराज शिवदयाल पुत्रगण मांगी शकुन्तला ममता सुनीता पुत्रीयां मांगी जाति कडेरा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार ।

0.326

243

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

जगन्नाथ पुत्र परिमाल जाति रावत नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी ।

0.110

390

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामनाथ दत्तक पुत्र हरीसिंह जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी । 1941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

0.090

6 391

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

जगरूप पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।

0.040

7 392

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

लाखन पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

8 393

0.018

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

श्रीपति पुत्र लक्खी जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

2.020

कुल 08 सर्वे नं० में

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1942

प्र.क. 82- अ-82- भू-अर्जन - उ.म.रे.- 2017-18- बौलाज-2467-3

प्रारम्भिक अधिसूचना

[मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम बौलाज, तहसील व उपखण्ड- सबलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल रकवा 0.887 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सबलगढ़ के ग्राम बौलाज प०ह०नं0-02 रा०नि०वृत-01 में उक्त जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया अनुसूची परियोजना के लिये 0.887 हेक्टेयर भूमि, जाता. है:-

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

क्र. स.

0.152

193

1.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

करनसिंह पुत्र गुलाब 83/114 विजयसिह पुत्र करन हि0 31/114 जाति रावत पता नि० गाम भूमिस्वामीं

0.050

194

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

नकटू पुत्र शिवलाल जाति काछी नि० ग्गाम शासकीय पटटेदार ।

0.020

195

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामनाथ पाति पुत्र मुल्ला जाति रावत नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

0.061

4 197

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रीयां महीपति समान भाग 4/9 सुन्दरि पुत्री गोकुला भाग 1/9 मोतीलाल अम्रतलाल रामलखन रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रियां अंगद समान भांग 6/7 रामपती कमला बेवा लाखन देशराज मंघराज पुत्रगण लाखन समान भाग 1/7 दर भाग 1/9 काशीप्रसाद पुत्र हीरा सावित्री पुत्री हीरा समान भाग 1/3 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.005

5 199

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मोहनलाल पुत्र मुल्ला जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम कैमारकला भूमिस्वामी ।

0.008

215

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मु० तोफी बेवा भारत जाति बंजारा नि० ग्रांम शासकीय पट्टेदार ।

A 1943

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

0.095

216

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

नारायणी पत्नी गोपाल हि0 25/135 नि० गोदोली रामजीलाल रामदयाल पुत्रगण रामचरनलाल समान हि0 42/135 मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रियां महीपति समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्नम भूमिस्वामी ।

0.090

222

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मोतीलाल , अमृतलाल, रामलखन, रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रियां अंगद भाग 6/7 मु० रामपती मु० कमला बेबा लाखन देशराज मेघराज नाबा० पुत्रगण लाखन सर० मां कमला। स्वंय समान भाग 1/7 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.153

252

9

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

शाहबुद्दीन बा० वीरूदीन, गबरूद्दीन नाबा० पुत्रगण गुलाब सर० पिता खुद समान भाग 67/238 अलाबक्श बा. इन्साफअली रज्जाक असगर अली नाबा० आ बब्बूखा, सर पिता खुद समान भाग 66/238 शहजादखां मुनीमखां पुत्रगण सलीमखां समान भाग 13/238 जफरूद्दीनखां पुत्र सलीमखां भाग 22/238 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पवन पुत्र मुन्नालाल हि० 31/238 जाति रावत नि० पुराना जौरा तह. जौरा, मंगलिया पुत्र बुध्दा हि० 39/238 जाति गूजर निवासी ग्ग्रम बालाकातोर ।

0.166

253

10

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामजी पुत्र छीतरियां हि0 1/3 रामबाबू पुत्र गुलाब हि0 1/3 अमृतलाल पुत्र अंगद हि० 1/3 जाति रावत नि० मानपुर।

0.087

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

254/1

11

शोभा वेवा गुलाब खां वीरूद्दीन सयुद्दीन गवुरूद्दीन पुत्रगण गुलाव खां बत्तो रस्सो पुत्रीयां गुलाब खॉ समान भाग 1/3 बब्बू खॉ सलीम खें पुत्रगण बंशी खॉ समान भाग 2/3 जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.887 है०

नं० में

11 सर्वे

कुल

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1944

खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिः प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली प्ररियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसुमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1945

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर जिला- सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश

राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 14 फरवरी 2019 प्र.क. 39A 82-2018-19

मौजा किरोला पटवारी हल्का नं. 010 तहसील बण्डा चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22(ए)/363/2018/ एम.पी.एस./ 31 /1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय को गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011/8/2018-A- 1( R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

अनुसूची

बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध

परियोजना का नाम :-

(1)

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

वण्डा

2. तहसील

किरोला

3. ग्राम

10

4. पटवारी हल्का नं.

149.050 हेक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची -01:

भूमि का प्रकार

खसरा क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स.क्र.

अर्जित भूमि (रकवा हे . मे.)

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

स्वामित्व का प्रकार

7

6

5

4

3

2

1

0.340

0.340

2

भूमि स्वामी

1 प्रभुदयाल पिता गोपी लाल पता निवास

0.560

0.560

9

ग्राम भूमि स्वामी

0.410

0.410

17/1

1.790

1.790

18

0.200

0.200

35/2

1.520

1.520

77

0.830

0.830

91

0.050

0.050

176

0.060

0.060

259

1.400

1.400

281

0.040

0.040

320

0.070

0.070

349 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1946

0.070

0.070

3

भूमिस्वामी

2

0.100

0.100

4

संतोषकुमार पिता प्रभुदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.140

0.140

7

0.240

0.240

12

0.270

0.270

13

0.270

0.270

17/2

0.350

20

0.350

0.170

0.170

21

0.820

0.820

97

0.370

0.370

121

0.100

0.100

177

0.090

0.090

206

0.060

0.060

313

0.040

0.040

319

0.060

0.060

351

0.060

0.060

5

भूमि स्वामी

3

0.510

0.510

10

रविशंकर पिता गोपीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.770

0.770

92

0.210

0.210

146

0.210

0.210

142

0.880

0.880

150

0.050

0.050

178

0.640

0.640

183

0.080

0.080

243

0.060

0.060

258

0.330

0.330

271

0.070

0.070

350

0.050

0.050

352

0.170

0.170

6

4

भूमि स्वामी

0.170

0.170

8

जयकुमार पिता प्रभुदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.250

0.250

14

0.400

0.400

16

0.150

0.150

22

0.170

0.170

24

0.770

0.770

78

0.810

90

0.810

0.020

0.020

94

0.050

102

0.050

0.100

0.100

103

0.680

122

0.680

0.350

0.350

123 1947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1

भूमि स्वामी

5 राधेश्याम पिता गोपीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

6 अच्छेलाल पिता झलू पता सा देह भूमि स्वामी

7

भूमि स्वामी

धनुवा पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

8

भूमि स्वामी

लाखनसींग पिता मजबूतसींग कनई पिता मानसींग जगतसींग पिता भबूदसींग बड़ीबहू बेवा भबूदसींग पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

9 परतापसींग वा. डेलनसींग नंनेभाई ना. वा. पिता जाहरसींग वली मां मल्लो बाई बेवा जाहरसींग पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

10 धनीराम बाबू जनक संतोष पिस. जगन्नाथ कुशुगरानी बेवा जगन्नाथ काछी पता सा देह भूमि स्वामी

11 फूलसींग पिता कुंजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.690

0.690

134

0.070

0.070

168

0.100

0.100

170

0.050

0.050

214

0.160

0.160

260

0.070

0.070

322

0.260

0.260

353.

0.100

0.100

361

0.180

0.180

366

0.510

0.510

11

0.050

0.050

96

0.090

0.090

169

0.070

0.070

204

0.060

0.060

257

0.910

0.910

272

0.040

0.040

321

0.400

0.400

15

0.400

0.400

37

0.250

0.250

136/2

0.490

0.490

182/1

0.150

0.150

181/2

0.140

0.140

17/3

0.040

0.040

373/2

1.340

1.340

23

1.090

1.090

25

0.300

0.300

64

1.300

1.300

26/1

0.400

0.400

35/1

0,400

0.400

193

0.060

0.060

236

0.070

0.070

241/402/2

0.060

0.060

26/2

भूमि स्वामी भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1948

भूमि स्वामी

12 हरीसींग उर्फ कोमलसींग पिता धर्मराज पता निवासी बडलूमा भूमि स्वामी

13

भूमिस्वामी

परतापसींग वा. डेलनसींग नंनेभाई ना. वा. वल्द जाहरसींग वली मां मल्ली बाई बेवा जाहरसींग माधोप्रसाद छोटेभवानी पिस. अपरबलसींग करतार ऊदल जुगराज पिस. बीरसींग मंझलीबहू बेवा उत्तम कडोरी देवेन्द्र पिस . उत्तम पता सा बहरोल भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

14 बारीबहू बेवा चेतुवा दुरजन पिता पंचा मूलचंद बृजलाल धर्मराज पिस. मनुवा सुखरानी बेवा मनुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

15 मनीराम राजू राजकिशोर पिस. सेवक शीलशनी बेवा सेवक विनिता सरोज पुत्री सेवकसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 16

भूमि स्वामी

मनीराम राजू राजकिशोर पिता सेवकसींग शीलरानी बेवा सेवकसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.880

0.880

27

0.590

0.590

29

1.910

1.910

30

0.400

0.400

75/1

4.980

4.980

120

0.200

0.200

195

1.540

1.540

28

0.720

0.720

115

1.650

1.650

31

0.060

0.060

328

0.050

0.050

329

0.070

0.070

331

0.030

332

0.030

0.050

0.050

334

0.040

356

0.040

0.040

357

0.040

0.100

381

0.100

0.520

0.520

32

0.570.

0.570

33

0.070

0.070

95

0.700

0.700

111

0.030

0.030

116

1.790

1.790

125

0.140

0.140

171

0.120

0.120

173

0.110

174

0.110

0.140

0.140

175

0.070

179

0.070

0.200

185

0.200

0.140

186

0.140

0.100

0.100

189

0.280

190

0.280

0.040

0.040

191

0.180

0.180

242

0.040

0.040

245 1949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

17 द्वारका औंकार पिता झल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी

18 जगतसींग पिता राजाराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी

19 छोटेलाल पिता कल्यान पता सा देह भूमि स्वामी

20 कल्यान पिता तुलसीराम पता सा देह भूमि स्वामी

21 तांती पिता लघुवा हल्कीबहू बेवा लघुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

22 मिटवू गजू मिहीलाल अरजन पिस. हरगू चतराबाई बेवा हरगू गुड्डीबाई पुत्री हरगू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.770

34

0.770

0.140

0.140

180

0.290

0.290

192

0.050

0,050

211/396

0.110

0.110

216

0.010

225

0.010

0.260

0,260

374

0.300

0.300

36/1

भूमिस्वामी

0.920

0.920

55/1

1,470

1.470

138/1

0.090

140/1 0.090

0.360

0.360

253/1

0.160

0.160

252/2

0.520

0.520

254/1

0.130

0.130

262/1

0.220

0.220

269/1

0.470

0.470

274

0.300

0.300

36/2

भूमि स्वामी

0.520

0.520

128/1

0.260

0.260

254/2

0.300

0.300

36/3

भूमि स्वामी

0.130

0.130

262/2

0.130

0.130

268

0.220

0.220

269/2

0.160

0.160

269/406

0.210

0.210

38

भूमिस्वामी

0.210

0.210

144

0.630

151

0.630

0.470

0.470

156

247

0.020

0.020

0.020

325

0.020

0.030.

371

0.030

0.050

378

0.050

0,210

39

0.210

भूमिस्वामी

0.410

84

0.410

0.750

0.750

153

0.310

154

0.310

0.020

246

0.020

0.030

0.030

304

0.040

0.040

324

0.040

0.040

372

0.050

0.050

376 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1950

0.210

0.210

40

भूमि स्वामी

23

0.410

0.410

79

उमेदा प्रीतम करनजू पितादरौआ मंझलीबहू बेवा दरौवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.640

0.640

152

0.470

0.470

155

0.030

0.030

248

0.020

0.020

323

0.030

0.030

370

0.050

0.050

377

0.500

0.500

41

24

भूमि स्वामी

0.750

0.750

61

बदनसींग पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.140

68

0.140

2.030

266

2.030

0.500

0.500

290

0.850

0.850

347

0.100

0.100

43/1

25

भूमि स्वामी

0.030

0.030

49/1

देवीसींग पिता कल्ले कमलरानी बेवा कल्ले यादव पता सा देह भूमि स्वामी

0.260

0.260

50/2

0.080

0.080

51/1

0.510

0.510

119/3

0.070

0.070

160/1

0.020

0.020

163/1

0.020

0.020

215/1

0.020

0.020

219/3

0.030

0.030

365/1

0.090

0.090

43/2

भूमिस्वामी

26

0.200

0.200

279/2

भरत पिता मूरत सीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.090

0.090

43/3

भूमिस्वामी

27

0.030

0.030

49/3

सुम्मी पिता पुनू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.260

0.260

50/3

0.080

0.080

51/3

0.520

0.520

119/2

0.070

0.070

160/3

0.010

0.010

162/2

0.010

0.010

215/3

0.030

0.030

219/1

0.200

0.200

279/3

0.030

0.030

365/3

A 1951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

28 काशीराम वा. लखन ना. वा. पिता भगवानदास गुलाबरानी बेवा भगवानदास मुन्नी भगोनावा. पु. भगवानदास वली खुद भूमि स्वामी मां काशीबाई बेवा भगवानदास अंमरसींग पिता गोरेलाल महेश रमेश ना. वा. गुमानो वा. वमीना ना. वा. पिता हल्के भूमि स्वामी रूपसींग बाबूलाल ना. वा. पिता वली काशीराम पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

29 शोभाराम कटारे पिस. रामप्रसाद कली पुत्री रामप्रसाद बड़ीबहू बेवा रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

30 माखन पिता कल्यान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

31 कन्छेदी पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

32 भरत पिता मूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

33 वीरसींग पिता मूरतसींग पता सा देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

34 संतोष पिता हरीसींग गोविंद्रसिंह ना. वा. वल्द रामसींग पिता सूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

35

भूमि स्वामी

टीकाराम पिता पुनू यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

36 टीकाराम पिता दामोदर अहिरवार पता सा मकरोनिया भूमि स्वामी

1.530

1.530

44

0.770

0.770

45

0.090

213

0.090

0.500

0.500

265

0.040

0.040

300/407

0.480

0.480

45/403

0.330

0.330

128/2

0.260

0.260

254/3

0.530

0.530

46

0.650

0.650

74

0.200

0.200

283

0.100

0.100

285

0.450

0.450

345

0.520

0.520

47

0.950

73

0.950

0.070

0.070

286

0.390

0.390

346

0.200

0.200

288

0.420

48

0.420

0.350

0.350

62

0.370

0.370

69

0.580

0.580

273

0.400

0.400

275

0.060

0.060

287

0.450

0,450

289

0,030

0.030

49/2

0,270

0.270

50/1

0.070

0.070

51/2

0.250

0.250

52

0.100

0.100

65

0.210

0.210

66

1.440

1.440

75/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1952

भूमि स्वामी

37 भजन पिता भगवानदास संजू ना. वा. पिता बलराम बड़ी बिन्ना हल्कीबिन्ना ना. वा. पि. बलराम पा. व खुद मां कृष्णाबाई बेवा बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

38 सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार जैन पता सा बहेरिया भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

39 रानी जैन पत्नि सुनील कुमार जैन पता सा चन्दशेखर वार्ड सागर भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

40 राजकुमार कुलदीप पिस. लखन पता सा देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

41 हरीसींग पिता सूरतसींग लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

42 मानसींग परम नंदराम पिस. रामसींग गोविन्द ना. वा. पिता रामसीग तारा वेवा रामसींगरामसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 43 कन्छेदी भरत बीरसींग बदनसींग पिस. मूरतसींग सबरानी बेवा मूरतसींग शांती पुत्री मूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.680

0.680

54/1

0.330

0.330

54/2

0.460

0.460

55/2

0.040

0.040

128/3

0.260

0.260

138/2

0.050

0.050

140/2

0.260

0.260

253/2

0.460

0.460

55/3

0.050

0.050

128/4

0.270

0.270

138/3

0.040

140/3 0.040

0.040

0.040

226/400/6

0.170

0.170

252/1

0.090

0.090

253/3

0.580

0.580

56

0.980

0.980

130

0.370

0.370

255

0.070

0.070

316

0.060

0.060

339

0.530

0.530

57

भूमि स्वामी

0.040

0.040

58/409

1.000

1.000

131

0.340

0.340

256

0.070

0.070

315

0.070 .

0.070

338

0.090

368

0.090

0.270

0,270

59

भूमिस्वामी

0.180

0.180

217

0.080

0.080

220

1.140

1.140

276

0.460

0.460

278

1.470

291

1.470

0.090

0.090

300

0.800

0.800

348

0.050

0.050

363

6.620

6.620

383 1953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

44 नंदू पिता भदई पचोबाई पुत्री भदई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

45 हरीराम पिता काशीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

46 शोभाराम कटारे पिस. रामप्रसाद कल्लो पुत्री रामप्रसाद बड़ी बहू वेवा रामप्रसाद हरीराम मर्न पि. काशीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

47 कटारे पिता रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

48 मेंदाबाई कल्लूरो बाई पुत्री रल्ली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

49 उमेंदा प्रीतम करन पिस . दरऊ पंता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

50 घसिया पिता फुल्ला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

51 हरप्रसाद पिः घसिया अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

52 लोटन पिता भबूदसींग पता सा बहरोल भूमि स्वामी

53 कन्छेदी दयाराम नंदलाल धनप्रसाद पिता पल्टुवा वती विमला पुत्री पल्टुवा पता सा बहरोल भूमि स्वामी

54 गजराज सींग पिता कमोदी अहिरवार पता निवासी ग्राम् भूमि स्वामी

0.440

0.440

63

0.100

0.100

340

0.130

0.130

367

0.440

0.440

70

0.160

0.160

298/1

0.120

0.120

71/1

0.300

0.300

282/1

0.030

0.030

71/2

0.300

107/404 0.300

0.660

0.660

113

0.010

0.010

218/2

0.100

0.100

282/2

0.010

0.010

342/2

0.020

0.020

343/1

0.010

0.010

364/1

0.400

0.400

72/1

0.390

0.390

72/2

0.480

0.480

76/1

0.200

0.200

76/2

0.100

0.100

80

0.120

0.120

81

0.120

0.120

82

0.150

85

0.150

0.600

0.600

114/2

0.120

0.120

83

भूमि स्वामी

0.340

0.340

84/398

भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1954

भूमि स्वामी

55 बल्दू बाबूलाल सीताराम काशीराम कोमल पिस. झुन्डा मोहनबाई तारा पुत्री झुन्डा पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

56 संतोष पिता फुल्ला रूक्का वेवा फुल्ला जानकीबाई प्रेमबाई बबीता पुत्री फुल्ला पता नि. रोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

57 संतोष पिता फुल्ला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

58 पूरनलाल पिता प्यारेलाल पता सा बहरोल भूमिस्वामी

शंकर पिता कुदू पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी

59

60

भूमि स्वामी

श्रीदेव महावीर जी स्वामीबां के मोजा देह प्रबंधक श्रीमान् कले. महो. सागर पता सा देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

61 भागीरथ पिता कुंजी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

62 मरदन पिता काशीराम यादव पता सा देह भूमिस्वामी

63

भूमिस्वामी

गिरधारी पिता लछमन मलीदाबाई वे. कन्छेदी पंता सा कुल्ल भूमि स्वामी 4

64

भूमिस्वामी

मुन्ना करन गिरधारी आशा बृजेश राजेश पिता भूरे मीरा पार्वती रतिबाई पुत्री भूरे पता निवासी ग्राम बहरोल भूमि स्वामी

0.250

0.250

86

0.210

0.210

87

0.210

0.210

88

0.740

89

0.740

0.460

0.460

93

0.660

0.660

98

1.090

1.090

112

0.140

0.140

165

0.110

0.110

222

0.300

0.300

235

0.040

0.040

237

100

0.480

0.480

0.590

0.590

261

0.600

0.600

106

0.190

0.190

187

0.130

188

0.130

0.070

0.070

211/394

0.310

107

0.310

0.100

0.100

264

0.390

0.390

265/405

0.690

0.690

108/1

0,230

0.230

108/2

0.710

0.710

109/1 1955

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

65 दामोदर उमराव नोनेलाल धनीराम धन्नू दुर्जन पिता ननुवा भांगवती मिन्दो पुत्री ननुवा पूरनलाल आलम पिता थुव्वा ललता पुत्री थुव्वा नवल पिता सुनू कंछेदी दयाराम नंदलाल धनप्रसाद पिता पल्टू कोशबाई बेवा ननुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

66 धनाबाई जोजे शिवलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

67

भूमि स्वामी

नीमाबाई पति नोनेलाल अहिरवार पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

68 द्वारका पिता जगन्नाथ ब्रा. पता सा देह भूमिस्वामी

69

भूमि स्वामी

टीकाराम वल्द पुनू यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

70 नीमाबाई पति नोनेलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

71

भूमि स्वामी

मिहीलाल पिता हीरालाल बद्रीप्रसाद पिता बलीराम शांति पुत्री बलीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

धनुवा पिता हल्कू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 72

73 प्रभुदयाल पिता गोपीलाल श्रीवास्तव पता निवास ग्राम भूमि स्वामी

0.180

0.180

109/2

0.200

0.200

114/1

0.650

0,650

117

1.120

1.120

118

0.520

0.520

119/1

0.070

0.070

160/2

0.010

0.010

162/1

0.010 0,010

163/2

0.020

0.020

215/2

0.020

0.020

219/2

0.020 0.020

365/2

0.650

0.650

124

1.550

1.550

126

1.620

1.620

127

1.210

1.210

129

0.040

0.040

238

0.220

0.220

132/1

भूमि स्वामी

0.880

0.880

293

0.020

0.020

333/1

0.220

0.220

132/2

भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1956

भूमिस्वामी

74 छिम्मे शिवलाल रधीर गोकल पिता गनेश पता नि. ग्राभ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

75 खलकसींग पि. प्यारेलाल कोशाबाई वे.. प्यारेलाल कमल नावा. पि. मोती पालक व खुद मों अनीता वे. मोती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

76 कल्पना पिता प्रभुदयाल पता सा देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

77 जगन शिवप्रसाद पिता भैयालाल रामचरण पिता नंदा किशोर घनश्याम पिता लछमन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

78 प्रेगबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

79 मिट्ठू गजू मिहीलाल अरजन पिस. हरजू गुडडी पुत्री हरजूउमेदा प्रीतम करनजू रामू पिता दरौआनंनी गोधी पुत्री दरोगा भूमि स्वामी मंजलीबहू बेवादरौआ तांती पिता लघुवा हल्की बहु बेवा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.230

0.230

133/1

0.160

0.160

294/1

0.160

0.160

294/2

0.150

0.150

295/1

0.150

0.150

295/2

0.590

0.590

296

0.580

297

0.580

0.020

0.020

317

0.020

0.020

333/2

0.040

336

0.040

0.030

0.030

373/3

0.220

0.220

133/2

0.450

0.450

135

0.030

0.030

251

0.030

0.030

305

0.020

0.020

335

0.060

0.060

373/1

1.500

1.500

137

0.310

0.310

141/1

0.030

0.030

159/1

0.070

0.070

311/1

0.080

0.080

312/1

0.150

0.150

141/2

0.350

0.350

158/2

0.020

0.020

159/2

0,030

0.030

311/2

0.040

0.040

312/2

0.010

0.010

145/1

भूमिस्वामी

0.030

0.030

380/1

0.110

0.110

384/1 1957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

80 बाबूलाल पिता भागीरथ खलकसिंह पिता प्यारेलाल कोशाबाई बेवा प्यारेलाल जुगताबाई बेंवा भागीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

81 गौरव अंकित ना.वा. वल्द वली मनीराम पिता भगवानदास नीरज संदीप ना.वा.बल्द वली दयाराम पिता भगवानदास अशोक पिता भगवानदास पता सा. पथरिया जाट भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

82 बाबूलाल पिता भागीरथ कमला बाई पुत्री भागीरथ जुगताबाई बेवा भागीरथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

83 रामचरण पिता नंदकिशोर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

84 रामदूयाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

85 उत्तम पिता मिठुवा सुमित्रा व्वा मिठुवा पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

86 तुलसाबाई पति हरीराम पता सा. कुल्ल भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

87 अशोक पिता भगवानदास प्रजापति पता निवासी पथरिया जाट भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

88 पयागबाई पति रल्ली पता निवासी कुल्ल भूमिस्वामी

89 हरीराम मुरलीधर रल्ली मोहन शरन पिस . बाला कल्लो मूंगा पुत्री वाला पता नि.कुल्ल भूमिस्वामी

90 राजेन्द्र वचकैया पिता प्रेमनारायण वचकैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

91 चेनसींग गौरी भोपाल रामगोपाल पिस , रामप्रसाद मीराबाई राजबाई पुत्री रामप्रसाद अवधरानी वेवा रामप्रसाद पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.010

145/2

1.990

1.990

148

0.640

0.640

157

0.080

0.080

161

0.610

0.610

292

0.350

0.350

158/1

0.150

0.150

181/1

0.030

0.030

196

1.040

1.040

197

0.240

0.240

198/1/1

0.200

0.200

198/1/2

0.320

0.320

198/2

1.360

1.360

199/1

भूमि स्वामी

0.280

0.280

199/2

भूमि स्वामी

0.060

0.060

209/399

भूमि स्वामी भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1958

भूमि स्वामी

92 रतन बद्री लीलाधर पिता सुक्के रूकमनबाई गुडडीबाई पुत्री सुक्के बृजरानी वेवा सुक्के पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

93

भूमि स्वामी

मथुरा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

94 जीराम पिता रघुनाथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

95

भूमि स्वामी

महीप ना.वा. वल्द वलीझलकन पिता दुर्जन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

गब्बर पिता हरीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 96

भूमि स्वामी

97 बलराम पिता नथुवा उर्फ नथू पता निवासी बहरोल भूमि.स्वामी

भूमिस्वामी

98 सुशीला पति राजेन्द्र यादव पता निवासी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

99 उदयभान पिता नथुवा उर्फ नथू पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

100 नंनीबाई बेबा नथुवा उर्फ नथू पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी

101 प्रहलाद कन्छेदी राजेशपिता हरीराम पता नि विलहनी भूमि स्वामी

102 रामदास पिता बाबूलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

103 बादलसीग पिता हरीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि सवामी

104 राजा पिता हरीराम यादव पता निवासी ग्रांम भूमि स्वामी

105 नंनेभाई पिता पचुवा परगुवावारी बेवा पचुवा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.060

0.060

211/395

0.100

0.100

218/1

0.120

0.120

342/1

0.180

0.180

343/2

0.040

0.040

364/2

0.040

0.040

221

0.050

0.050

249

0.020

0.020

250

0.420

0.420

267

0.350

0.350

270/1

0.360

0.360

270/2

0.360

0.360

270/3

0.350

0.350

270/4

0.030

0.030

270/5

0.500

0.500

277

भूमि स्वामी

0.410

0.410

280

भूमि स्वामी

0.100

0.100

298/2

भूमि स्वामी

0.300

0.300

299

0.400

0.400

298/3

भूमि स्वामी

0.040

0.040

340/397

भूमि स्वामी

0.090

0.090

369 1959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

106 मोहन दयाराम रामप्रसाद घनश्याम रामकिशन पिस. उद्देत पूरनपिता पिहरिया पारगुवारी बेवा बिहरिया अजुध्दी पितारामलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

107 रामचरण पिता भुजबल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

108 बाबूलाल पिता भागीरथ जुगताबाई बेवा भागीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

109 खलकसिंह पिता प्यारेलाल कोशाबाई बेवा प्यारेलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

गोकल पिता गनेश पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 110

भूमि स्वामी

111 शिवलाल पिता रमेश गैदारानीपति शिवलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

नंनेभाई पिता पंचू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 112

रंजीत पिता बब्बू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी

113

भूमि स्वामी

114 नंदू पिता गदई झुनारीपति नंदू पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

115 ननभाई पिता पंचू पारगुवाबारी उर्फ बृजरानी वेवा पंचू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

116 रमेश पिता सदर जिलोनीनंनीबाई पति रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

117 प्रीतम पिता दरई अशोक रानीपति प्रीतम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

118 सेवक पिता काशीराम गजरानीपति सेवक पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

119 गरीबे पिता धनू संतोषबाईपति गरीबे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

120 रंधीर पिता गनेश अनंतरानीपति रंधीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.060

0.060

341

0.160

0.160

354

0.280

0.280

379

0.150

355

0.150

0.030

0.030

380/2

0.120

0.120

384/2

0.040

0.040

380/3

0.120

0.120

384/3

0.400

0.400

390/1

0.400

0,400

390/2

0.400

0,400

390/3

0,400

0.400

390/4

0.400

0.400

390/5

0.400

0.400

390/6

0.400

0.400

390/7 .

0.400

0.400

390/8

0.400

0.400

390/9

0.400

0.400

390/10

0.400

0.400

390/11 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1960

0.300

0.300

390/12

भूमि स्वामी

121 उमेदा पिता दरऊ मीनारानीपति उमेदा पता निग्राम भूमि स्वामी

0.300

0.300

390/13

भूमि स्वामी

122 गज्जू पिता हरजू आशारानी पति गज्जू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.320

0.320

390/408

भूमि स्वामी

123 मोहन पिता बारेप्रसाद अहिरवार पता निवासी कुल्ल भूमि स्वामी

1.560

1.560

393

भूमिस्वामी

124 रामकृपाल तनय कन्छेदीलाल यादव पता सा देह भूमि स्वामी

149.050

149.050

425

कुल

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबंधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) बण्डा में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 02 मार्च, 2019 प्र.क्र. 64 अ 82-17-18-1345

मौजा परासरी खुर्द पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ़

::अधिसूचना::

:

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-653 /82/17-18 में बीना परियोजनांतर्गत मडिया बांध निर्माण हेतु मौजा परासरी खुर्द पटवारी हल्का नंबर-10 तहसील राहतगढ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 01/02/2018 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 31/01/2019 को पूर्ण हो चुकी है । बांध निर्माण में ग्रामीणों के विरोध एवं उक्तावधि में विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है किन्तु धारा 19 (7) के परंतु अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1 ) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । बुध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1962

प्र.क्र. 51 अ 82-18-19-1346

मौजा सागौनी खुर्द पटवारी हल्का नं. 162 तहसील जैसीनगर जिला सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को कालीपठार जलाशय योजना की नहर में प्रभावित क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

सागर 3.जिला

जैसीनगर

4. तहसील

कालीपठार जलाशय योजना

सागौनी खुर्द

5. ग्राम

162 6. पट.ह.नं.-

: 1.72हे.

7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1 ::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम स. क्र.

2

1

1 शोभाराम पि.कुन्जी प्रेमरानी बे. कुन्जी दशरथ पि.दशरथ पि. टीकाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

2 संतोषसींग पि. घुमनसींग रामरानी पत्नि धूमनसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

3 सुरेश पिता घूमन पता सा. देह भूमि स्वामी

4 पप्पू पि.घूमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5 मुकेश बल्द घूमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 6 रामप्रसाद पिता भोगीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7 मुन्शी वल्द बालमकुन्द पता सा. देहउ भूमि स्वामी 8 राधिकारानी बेबा महेन्द्र अरविंद रिवन्द्र पिस ० महेन्द्र बर्षा सीमा पु० महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

9 बलराम नथु हल्के प्रेम कमला अशोक बद्री मुन्ना गोमा पि.भगोला पता सा.देह भूमि स्वामी

छत्तरसींग उर्फ रूपसींग पि.भैरोप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी

10

11 करनसींग सटरू पिता हरप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी 12

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी कंछेदी शिवराज संतोष पि० प्रीतमसींग सुहागरानी बेवा प्रीतमसींग

राधेश्याम बल्द काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 13

14

राधेश्याम बल्द काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी रतीराम पिता हरप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी 15

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

5

4

3

भूमिस्वामी

0.05

1.24

128

भूमिस्वामी

1.20

130

0.15 130/2 0.27

भूमिस्वामी

130/3 0.27

भूमिस्वामी

0.27

130/4

भूमिस्वामी

0.49 0.07 131/1

भूमिस्वामी

1.59

143/1

भूमिस्वामी

0.17

1.59.

143/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.01

0.43

145

0.1

1.52

159

भूमिस्वामी

0.02

1.64

160

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.02

0.31

216

1.00

217/1

भूमिस्वामी

0.10 भूमिस्वामी

0.89

217/2

0.16

0.34

218/1

भूमिस्वामी 1963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

218/2 0.33

रामकेश बल्द महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

16

भूमिस्वामी

17

0.05

218/3

सोनू वा० मनीराम ना. वा. बल्द लीलाधर बली व खुद माँ मोतीबाई बेवा लीलाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

221 0.40 0.03

भूमिस्वामी

18 राकेश पि. महेन्द्र सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.03

222 0.65

भूमिस्वामी

तुलसीराम दिनेश पिस. मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी

19

0.60 0.14.

भूमिस्वामी 223

दिनेश पि. मंगलसींग पता. सा देह भूमि स्वामी

20

भूमिस्वामी

21

0.27

2.02

225

प्रेम पिता घासी रामस्वरूप पिता लोकमन आशारानी बेवा लोकमन पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

22

0.17

2.32

229

कैशाराम गजराज रमरतन पिता भगुन्त लालसींग पिता रतन रामकुँवर बेबा रतन जयराम प्रभू पिता रतन माया कृष्णा पु० रतन पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

23

1.79

231

0.13

वलीराम पि. तखतसींग गुवरधन पि.भावसींग थानसींग पि.कनई मालती श्रीबाई पुत्री कनई पता सा .देह भूमि स्वामी

231/2 0.17

भूमिस्वामी

संतोषरानी पत्नि भगवान सिंह पता सा .कालीपठार भूमि स्वामी

24

भूमिस्वामी

25

1.59 0.10

232/2

रविकान्त उमाकान्त पिता गोकल ज्ञानबाई सियाबाई मुन्नीबाई सविताबाई अनीता पुत्री गोकल पता सा. हनौता सागर भूमि स्वामी

1.72

22.97

25

कुल -किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1964

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

प्र.क्र. 50- अ-82-17-18-1347

सागर, दिनांक 03 मार्च, 2019 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को चितौरा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना. है। परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

पिपरिया जसराज जलाशय परियोजना

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

: सागर

1. जिला

सागर

:

2. तहसील

चितौरा

3. ग्राम

: 56

.4. पट.ह.नं.-

: 16.11 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स.क्र .

अभिलिखित धारक का नाम व पिता / पति का नाम

2

1 रमेश वल्द धीरा लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

2 मदनसिंह वल्द रमेश पता सा. देहं भूमि स्वामी

3 रमेश वल्द धीरा लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

4 राजकुमार कोमल पिस गोरेलाल गोमतीबाई बेवा गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

5 राजकुमार कोमल पिस गोरेलाल गोमतीबाई बेवा गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

6 मदनसिंह वल्द रमेश पता सा. देह भूमि स्वामी

7 मदनसिंह वल्द रमेश पता सा. देह भूमि स्वामी

8

भागवाई वेवा प्यारेलाल रामेश्वर हनमतसींग दीपसींग रघुराज रामदयाल प्रेमसींग पिस. प्यारेलाल लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी

9 बाबूलाल पिता प्यारेलाल सा देह भूमि स्वामी

10

प्रेमलाल बालमुकुन्द पिता किशुन अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू -राजस्व 1.20

11

रामा रमेश जगदीश पि. महगू साहू गुड्डी श्यामबाई शीला पुत्री गंधू पता सा . देह भूमि स्वामी

12किसुन वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 13 बब्बू वल्द रघुनाथ लोधी पता सा .देह भूमि स्वामी

14 रामराज वल्द बब्बू लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

Ren

भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे.में

4

7

6

3

5

1.00

642 1.30

भूमिस्वामी

657/1 0.35

भूमिस्वामी

0.36

657/2 0.20

भूमिस्वामी

0.56

0.56

658

मूमिस्वामी

0.55

659 0.55

भूमिस्वामी

0.44

660/1 0.44

भूमिस्वाभी

0.40

0.40

660/2

भूमिस्वामी

0.13 0.13

भूमिस्वामी 661

662/1 0.95 0.95

भूमिस्वामी

662/2 0.40 0.40

भूमिस्वामी

1.32 1.32

भूमिस्वामी 663

1.27 1.27

भूमिस्वामी 664

666/1 1.90

भूमिस्वामी

0.80

0.25

666/2

भूमिस्वामी भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1966

15 रामचरन बल्द धीरा पता सा. देह भूमि स्वामी

16 श्रीसीग वल्द धीरज सीग पता सा. देह भूमि स्वामी 17 विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी गोपेश्वर बल्द नाथूराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 18

19 विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 20 विजेन्द सींग पिता साहबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 21 दयाराम पि० लक्ष्मन रजक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 22 बालमुकुन्द पिता लक्ष्मन पता सा. देह भूमि स्वामी कपूरी पत्नि किशुन पता सा. देह भूमि स्वामी

23

गोपेश्वर बल्द नाथूराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 24

25 लक्ष्मीबाई पत्नि श्रीसीग पता सा. देह भूमि स्वामी 26 शंकरलाल वल्द शोभाराम यादव पता सा. देह भूमि स्वामी 27 दीपक नावा. वल्द वली परसोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी.

28 गोपेश्वर वल्द नाथूराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 29 विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 30 शंकरलाल वल्द शोभाराम यादव पता सा.देह भूमि स्वामी शंकरलाल वल्द शोभाराम यादव पता सा. देह भूमि स्वामी 31

विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 32

33

प्रसान्त नावा. वल्द व वलीराकेश कुमार दीपक उर्फ वैभव नावा .वल्द व वली बीरेन्द्र कुमार जैन पता सा.देह भूमि

34 प्रभा बाई पत्नि लखनसींग पता सा .देह भूमि स्वामी 35 प्रभा बाई पत्नि लखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 36

भागचंद बल्द हजारीलाल रमेश रिशभ राजेन्द्र राकेश अशोक वीरेन्द्र पिस भागचंद पुष्पा मीना पुत्री भागचंद जैन पता सा देह भूमि स्वामी गंर्धव पिता अनंतरामकाशीबाई बेबा अनंतराम लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

37

योगः-

0.66

1.06

667

भूमिस्वामी

0.73

668 1.21

भूमिस्वामी

0.20

669/1 0.20

भूमिस्वामी

669/2 0.10 0.10

भूमिस्वामी

0.40

0.40

669/3

भूमिस्वामी

0.20

0.20

669/4

भूमिस्वामी

1.00

1.00

670/1

भूमिस्वामी

670/2

0.29

0.29

भूमिस्वामी

0.35

0.35

672

भूमिस्वामी

0.85

673/1

भूमिस्वामी

0.40

673/2

भूमिस्वामी

1.35

0.40

673/3

भूमिस्वामी

0.20

673/4

भूमिस्वामी

0.20

673/5

भूमिस्वामी

0.39

674/1

भूमिस्वामी

0.20

674/2

भूमिस्वामी

0.50

0.11

674/3

भूमिस्वामी

0.20

674/4

भूमिस्वामी

4.35

676/1

भूमिस्वामी

1.89

0.80

676/2

भूमिस्वामी

676/3 0.40

भूमिस्वामी

0.10 677 1.07

भूमिस्वामी

0.16

0.48

682

भूमिस्वामी

16.11

24.88 1967

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

Ge शा.के.स Press

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन जल क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । संसाधन संभाग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1968

प्र.क्र. 52 अ-82-18-19-1348

मौजा काली पठार पटवारी हल्का नं. 162 तहसील जैसीनगर जिला सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर को काली पठार जलाशय योजना की नहर में प्रभावित क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

:

सागर 3. जिला

जैसीनगर

:

4. तहसील

काली पठार जलाशय योजना

काली पठार

:

5. ग्राम

162

:

6. पट.ह.नं.-

: 1.40 हे.

7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

: अनुसूची-1 ::

व पिता/ पति का नाम अभिलिखित धारक का नाम स. क्र.

2

1

1 नदकिशोर पिता. वलीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 2 गजराज प्रेमनारायण नदकिशोर पिस. वलीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 3 रघुवीर सिंह पिता बलराम पता सा. बेरखेरी सुवॅश भूमि स्वामी 4 हीरालाल बल्द घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी 5 गजराज प्रेमनारायण नदकिशोर पिस. वलीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 6 भगवानसींग बल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7 हीरालाल बल्द घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी 8 गजराज प्रेमनारायण नदकिशोर पिस. वलीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 9 रघुवीर सिंह पिता बलराम पता सा. बेरखेरी सुवॅश भूमि स्वामी हीरालाल बल्द घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी 10

11 मदन गोंविद हिरदेश पि.गुपाल सुहागरानी बेवा गुपाल काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर जमना श्रीराम पि. टीकारामलालसींग किशनसींग शेरसींग भूमि स्वामी रामसेवक गंगाराम नावा. पि. हरीनारायण ताराबाई मालती बाई विशालबांई नावा.पि. हरीनारायण वली व खुद मां अवध भूमि स्वामी रानी बे. हरीनारायण छिमाधनन्ने पि. उदयाजीत जगरानी बे. उदयाजीत पता सा. देह भूमि स्वामी सुखनंदन वा. करनसींग ना.वा.पि.पुन्नी महताप लक्षमन पि. परसादी काशीराम पि. सूरतसीगरामवती वा पारवती छोटीबाई भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनपि. कमल उमलेश पि. लालसींग हिस्सा 0.14 है. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी ना .वा.पुत्री मनमोहनरामनाथ पि. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी रानी बे. हरीनारायण छिमाधरनन्ने पि.उदयाजीत जगरानी बे. उदयाजीत पता सा. देह भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री

मनमोहनरामनाथ पि. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी 12 बृजमोहन वल्द धीरजसीग गेदारानी वेवा धीरजसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

का भूमि प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हैं. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

6

7

5

4

3

120

0.06

1.77

भूमिस्वामी

119/1 2.72

भूमिस्वामी

119/2 1.64

भूमिस्वामी

1.54

119/3

भूमिस्वामी

119/4 2.00

भूमिस्वामी

1.00 0.60 119/5

भूमिस्वामी

1.00

119/6

भूमिस्वामी

0.75

119/7

भूमिस्वामी

119/8 0.54

भूमिस्वामी

0.50

119/9

भूमिस्वामी

0.04 86/1 0.18

भूमिस्वामी

86/2 0.06

भूमिस्वामी

1 1969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

तुलाराम वल्द नारायण पता सा .देह भूमि स्वामी

13

राजकुमार वल्द नारायण पता सा. देह भूमि स्वामी 14

15 नारायण पिता प्यारे लाल पता सा . देह भूमि स्वामी 16 शशि पत्नि राजकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी

17 सीताराम पिता हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी

18 कमलसींग पिता लालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 19 जगदीश पिता रामप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी रामसहाय पिता सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी 20

दद्वारका प्रसाद पिता सीताराम यादव पता सा.देह भूमि स्वामी 21

गुड्डी बाई पति रामसेवक पता सा. महुहआखेडा गौडी भूमि स्वामी 22

जगदीश पिता रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी 23

हीरालाल वल्छ घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी 24

रघुवीर सिंह पिता बलराम पता सा. बेरखेरी सुवॅश भूमि स्वामी 25

माखन सींग पिता मान सिंह पता सा .देह भूमि स्वामी 26

रामप्रसाद वल्द मानसींग पता सा . देह भूमि स्वामी 27

हीरालाल वल्द घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी 28

29 मदन गोंविद हिरदेश पि.गुपाल सुहागरानी बेवा गुपाल काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर जमना श्रीराम पि. टीकारामलालसींग किशनसींग शेरसींग भूमि स्वामी रामसेवक गंगाराम नावा. पि. हरीनारायण ताराबाई मालती बाई विशालबाई नावा.पि.हरीनारायण वली व खुद मां अवध भूमि स्वामी रानी बे. हरीनारायण छिमाधनन्ने पि.उदयाजीत जगरानी बे. उदयाजीत पता सा. देह भूमि स्वामी सुखनंदन वा. करनसींग ना.वा.पि. पुन्नी महताप लक्षमन पि. परसादी काशीराम पि. सूरतसीगरामवती वा पारवती छोटीबाई भूमि स्वामी ना. वा.पुत्री मनमोहनपि. कमल उमलेश पि. लालसींग हिस्सा 0.14 है. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी ना .वा. पुत्री मनमोहनरामनाथ पि. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी रानी बे. हरीनारायण छिमाधरनन्ने पि. उदयाजीत जगरानी बे. उदयाजीत पता सा. देह भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनरामनाथ पि. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी 30 लालसींग पिता पुन्ने पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी कमल उमलेश पिस ० लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 31

उमलेश पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 32

33 कमलसींग पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भगवानसींग पि. रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 34

रघुवीर पि. खेतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

35

36 भगवानसींग पि.रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 37 नन्हेभाई पि. रामप्रसाद पता. सा. देह भूमि स्वामी

38 भगवानसींग पि.रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 39 नन्हेभाई पि.रामप्रसाद पता .सा. देह भूमि स्वामी

कुल -किता

84/1 3.24

भूमिस्वामी

84/2 1.20

भूमिस्वामी

0.16

84/3 0.84

भूमिस्वामी

84/4 0.40

भूमिस्वामी

85/1 0.65

भूमिस्वामी

85/2 0.20

भूमिस्वामी

85/3 0.92

भूमिस्वामी

85/4 0.20 0.19

भूमिस्वामी

85/5 0.14

भूमिस्वामी

85/6 0.34

भूमिस्वामी

0.20

85/7

भूमिस्वामी

80/1 0.14

भूमिस्वामी

0.01

80/2 0.14

भूमिस्वामी

81/1 0.43

भूमिस्वामी

0.10

81/2 0.42

भूमिस्वामी

0.02

0.60

79

भूमिस्वामी

0.06

77/1 0.38

भूमिस्वामी

77/2 0.20

भूमिस्वामी

77/3 0.20

भूमिस्वामी

77/4 0.43

भूमिस्वामी

77/5 0.22

भूमिस्वामी

64/1 0.25

भूमिस्वामी

0.06

64/2 0.25

भूमिस्वामी

63/1 0.20

भूमिस्वामी

63/2 0.40

भूमिस्वामी

0.10

63/3 0.33

भूमिस्वामी

63/4 0.33

भूमिस्वामी

1.40

26.95

39

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1970

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

मौजा महुआखेड़ा गौड़ी पटवारी हल्का नं. 162 तहसील जैसीनगर जिला सागर प्र.क्र. 53 अ-82-18-19-1349

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को कालीपठार जलाशय योजना की नहर में प्रभावित क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

सागर

:

3. जिला

:

4. तहसील

:

कालीपठार जलाशय योजना

जैसीनगर

महुआखेड़ा गौड़ी

5. ग्राम

162 6. पट.ह.नं.-

:

7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्र.

2

1

1 जगन्नाथ पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी भू.रा.शा 2 सुहागबाई उर्फ सरोजरानी पत्नि सुरेश पता सा. देह भूमि स्वामी 3 इमरत पिता गजाधर पता सा. देह भूमि स्वामी

4 सुहागबाई उर्फ सरोजरानी पत्नि सुरेश पता सा. देह भूमि स्वामी 5 राममिलन पिता सुरेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा 6 सुरेश पिता गजराज यादव पता सा. देह भूमि स्वामी 7 भागबाई पति लल्लू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु.रा.शा 8 गोविंदसींग पि. इमरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 9 सुरेन्द्रकुमार पि. सुरेशकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 10 संतोषरानी पति इमरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 11 रामरानी पति जगन्नाथ पता सा. देह भूमि स्वामी 12 कमलरानी पति कल्लू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 13 सुरेन्द्रकुमार पि. सुरेश कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 14 सुरेश पिता गजराज यादव पता सा. देह भूमि स्वामी 15 सुरेश पिता गजराज यादव पता सा. देह भूमि स्वामी 16 लल्लूभाई पि.खिलानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 17 इमरत पिता गजाधर पता सा. देह भूमि स्वामी

18 राममिलन पिता सुरेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 19 सुरेश पिता गजराज यादव पता सा. देह भूमि स्वामी

3.57 हे.

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे .में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

5

4

3

2.97

भूमिस्वामी 131/1

1.19

131/2

भूमिस्वामी

0.45

भूमिस्वामी 131/3

0.60

131/4

भूमिस्वामी

0.76

भूमिस्वामी 131/5

0.51

भूमिस्वामी 131/6

0.80

भूमिस्वामी 131/7

0.10

0.60

भूमिस्वामी 131/8

0.75

भूमिस्वामी 131/9

0.75

131/10

भूमिस्वामी

0.73

131/11

भूमिस्वामी

0.75

131/12

भूमिस्वामी

0.38

131/13

भूमिस्वामी

0.32

131/14

भूमिस्वामी

0.33

भूमिस्वामी 131/15

2.40

भूमिस्वामी 141/1

1.68

भूमिस्वामी 141/2

0.40

0.04

भूमिस्वामी 141/3

0.37

भूमिस्वामी 141/4 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1972

0.30

भूमिस्वामी 141/5

नंदराम पि गजाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

20

0.05

1.06

142

भूमिस्वामी

जगननाथ पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी भू.रा.शा

21

0.05

1.08

143

भूमिस्वामी

सुरेश पिता गजराज यादव पता सा. देह भूमि स्वामी

22

0.02

0.31

179

भूमिस्वामी

23 राजेन्द्रसीग पि.नर्मदाप्रसाद पता निवासी सागर भूमि स्वामी

0.80

भूमिस्वामी 177/2

24 कमलरानी पत्नि बैजनाथ पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी

0.06

0.91

भूमिस्वामी 177/1

25 सुरेश पि. रामदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.53

भूमिस्वामी 178/1

26 सियारानी पति सीताराम पता. सा. देह भूमि स्वामी

0.09

0.27

भूमिस्वामी 178/2

27 आकाश ना.वा.बल्द व वली रंधीर पता. निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.41. 0.04

182

भूमिस्वामी

28 रामप्रकाश पि. तुलसीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.11

भूमिस्वामी 185/1

29

0.03

कमलेश वा० राजकुमार ना .वा. बल्द व वली हरिराम वल्द रमले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.60

भूमिस्वामी 185/2

30 बाबूलाल पि.वक्से पता निवासी सागोनी खुर्द भूमि स्वामी

1.79

भूमिस्वामी 184/1

31 राजेन्द्रसींग कुमार वल्द बाबूलाल पता सा.सागर भूमि स्वामी

0.24

0.49

भूमिस्वामी 184/2

राजेन्द्रसींग पि.नर्मदा प्रसाद पता निवासी सागर भूमि स्वामी

32

1.45

भूमिस्वामी 186/1

33 रूपनारायण प्रेमनारायण उमाकांत हेमंत ऋषिराज कमलेशबाई मिथलेशबाई पिस. दरयाव सुहागरानी बेवा दरयाव पता निवासी

0.22

0.14

भूमिस्वामी 186/2

सागौनी खुर्द भूमि स्वामी प्रकाश वल्द रतन लाल यादव पता सा.सागर भूमि स्वामी

34

1.30

भूमिस्वामी 186/3

जगदीश पि. हरप्रसाद पता निवासी सागोनी खुर्द भूमि स्वामी

35

भूमिस्वामी

1.30

186/4

36 राजाराम पि.हरप्रसाद पता निवासी ग्राम सागौनी खुर्द भूमि स्वामी

0.09

0.20

भूमिस्वामी 188

कुन्दनलाल पिता मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

37

0.66

भूमिस्वामी 192/1

प्रकाश वल्द रतन लाल यादव पता सा.सागर भूमि स्वामी

38

0.06

0.80

भूमिस्वामी 192/2

मुकेश रूपसींग पिता रामचरन पता सा. देह भूमि स्वामी

39

भूमिस्वामी

0.23

195/1

40 रामनाथ पि. बाबूलाल गोपी गनेश वीरसिंह देवीसिंह पि. रामनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.07

भूमिस्वामी

41

0.23

195/2

रामचरण पि. बाबूलाल पप्पू बलीराम पि.रामचरण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.23

भूमिस्वामी 195/3

चुन्नी पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी

42

भूमिस्वामी

1.22

43

201/1

रामनाथ पि. बाबूलाल गोपी गनेश वीरसिंह देवीसिंह पि.रामनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.15

भूमिस्वामी

1.22

201/2

44 रामचरण पि. बाबूलाल पप्पू बलीराम पि.रामचरण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.21

201/3

भूमिस्वामी

चुन्नी पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

45

0.44

220

भूमिस्वामी

अशोक कुमार पिता लोकमन पता सा .कालीपठार भूमि स्वामी

46

0.20

1.51

भूमिस्वामी 220/2

कमलेश पिता गौरीशंकर पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

47

1.73

भूमिस्वामी 220/3

गौरीशंकर वल्द लोकमन पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

48

0.46

भूमिस्वामी 221/1

49

0.07 घूमन पिता महतापसींग यादव पता सा.देह भूमि स्वामी

1.60

भूमिस्वामी 221/2

50 पन्ना वल्द दुर्गाप्रसाद पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

0.03

0.90

भूमिरवामी 222/1

51 मुन्नालाल पिता दुर्गा प्रसाद पता सा. काली पठार भूमि स्वामी

0.91

भूमिस्वामी 231/1

तखतसीग पिता बलीराम पता सा. देह भूमि स्वामी

52

0.91

231/2

भूमिस्वामी

रामप्रकाश बल्द जगन्नाथ पता सा . काली पठार भूमि स्वामी

53

भूमिस्वामी

1.73

54

231/3

0.16 लोकमन पि रामलाल रामकिशोर पि. लोकमन पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी

1.28

231/4

भूमिस्वामी

55 अशोक कुमार पि.लोकमन पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी

0.91

भूमिस्वामी 231/5

56 शिवराज बल्द बलीराम पता सा. काली पठार भूमि स्वामी

0.91

भूमिस्वामी 231/6.

57. जगदीश वल्द वलीराम पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.06

0.06

58

233/1

अनीता पति जगदीश प्रसाद यादव पता निवासी काली पठार | भूमि स्वामी 1973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

59 शिवराज पिता घूमन पता सा.काली पठार भूमि स्वामी शिधराज तिपा घूमन पता सा. काली पठार भूमि स्वामी 60

61 जगदीशप्रसाद शिवराजसींग पिता बलीराम पता निवासी ग्राम कालीपठार स्वामी

62 मनोज पि.रघुवीर पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी 63 प्रमोद कुमार पिता रघुवीर पता कालीपठार भूमि स्वामी 64 कुन्दनसींग वल्द मोहनलाल पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी 65 अजबसीग पिता बैजनाथ पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी करोडी पिता ठाकुरदास पता काली पठार भूमि स्वामी 66

67 भगवानसींग बल्द रामप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी 68 नन्हेभाई वल्द रामप्रसाद पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी 69. रघुराज बलराम पि.छिमाधर शीलरानी बेवा छिमाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

उमलेश पिता लालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 70

मोतीराम पिता नन्नेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 71

कमलसींग पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 72

73 घूमन पि.खेतसींग पता निवासी ग्राम कालीपठार भूमि स्वामी 74 प्रहलाद बल्द राजाराम पता सा.काली पठार भूमि स्वामी हरदास परसराम देवी सीगपिता केशाराम भूमि स्वामी ब आजाद

75

रामबाबू नावा. बल्द परसराम बली व खुद मां प्रभाबाई बेवा परसराम पता सा.देह भूमि स्वामी ब

76 मुकेश ना.बा.बल्द व वली कमलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

77 प्रीति पति कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 78 प्रकाश पिता श्रीराम पता सा. देह भूमि स्वामी

गोविंद पि.गुपाल पता निवासी ग्राम कालीपठार भूमि स्वामी 79

मदन पि.गुपाल पता निवासी ग्राम काली पठार भूमि स्वामी 80

81 काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर हिरदेश पुत्री गुपाल सुहागरानी बेवा गुपाल पता निवासी ग्राम काली पठार भूमि स्वामी 82 बैनी बाई पुत्री जुगल किशोर थानसींग पिता कनई शिवचरन नारान पिता प्यारेलाल प्रेमनारायण पिता रामदयाल परषोत्तम चेखीबाई पिता गुबरधन बृजलाल पिता चुन्नीछत्तर ओंकार शिवप्रसाद आशाबाई पिस. सरवन सुमतरानी बेबा सरवन प्रानलाल सुशील कुमार पि.कसिया राजकुमारी राधाबाई पुत्री कसिया सियारानी बेबा कसयििा मदन हिरदेश पिता गुपाल बैजनाथ पिता गनेश भूमि स्वामी सबरानी बेबा गनेश फूलसींग कुंदन सींग पिता मोहन लाल रतिराम कोमल कडोरी शोभाराम बुंदेल गुड्डीबाई पिता ठाकुरदास काशीबाई बेबा ठाकुरदासा हरीसींग गनेश पिता सूरतसीग वलीराम पि.हरप्रसाद रेखा पुत्री धीरजसींग गेंदारानी बेबा धीरजसींग रामवती पार्वती पुत्री मनमोहन सियारानी बेबा मनमोहन जयराम पिता रघुनाथ करन पि.पुन्नी लाडली बेबा पुन्नी भूमि स्वामी परसादी लक्ष्मन अमरसींग पिता भबूतसींग गोलू रानी पि. बाबूलाल अशोकरानी बेबा बाबूलाल अमरसींग मालती विशालबाई पिता हरीनारायण मुन्ना राजन्द्र अमोल वीरसींग शीलाबाई पिता दुर्गाप्रसाद संतोष पिता लखन नन्हीबाई पुत्री वलीराम रामरतन पिता हल्कू शिवराज गुड्डीबाई पिता परमानंद छिमाधर नन्हेलाल शकुनबाई

ग्याबाई पि. उदयाजीत पता सा. कालीपठार 83 विश्वनाथ वल्द लोकमन पता सा. काली पठार भूमि स्वामी 84 बाबू पप्पू पिता ग्याप्रसाद फूलरानी वैवा ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

0.40

भूमिस्वामी 233/2

0,16

भूमिस्वामी 233/3

भूमिस्वामी

0.04

233/4

0.05

भूमिस्वामी 233/5

0.11

भूमिस्वामी 233/6

0.58

234/1

भूमिस्वामी

0.80 0.04 भूमिस्वामी 234/2

0.02

भूमिस्वामी 234/3

0.31

भूमिस्वामी 236/1

0.06

0.31

भूमिस्वामी 236/2

भूमिस्वामी

0.50

237/1

0.50

भूमिस्वामी 237/2

0.14

0.50

भूमिस्वामी 237/3

0.50

237/4

भूमिस्वामी

0.02

0.96

भूमिस्वामी 238

0.06

2.42

239

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1.37

272

0.10 भूमिस्वामी

0.45

272/2

0.46

भूमिस्वामी 272/3

0.02

0.43

276

भूमिस्वामी

0.54

भूमिस्वामी 277/1

0.46

भूमिस्वामी 277/2

0.12

0.09

भूमिस्वामी 277/3

0.05

0.46

280

भूमिस्वामी

0.05

2.32

284

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.08

0.20

249/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1974

0.95

249/2

भूमिस्वामी

85 चुन्नीलाल रामस्वरूप पिता हुकम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.68

भूमिस्वामी 249/3

86 हरताल बल्द वलीराम पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 249/4 0.00

87 दुरूस्ती होना है पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.60

256/1

0.12

88 बाबू पप्पू पिता ग्याप्रसाद फूलरानी वैवा ग्याप्रसाद पता सा .देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 256/2 0.23

89 चुन्नीलाल रामस्वरूप पिता हुकम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.41

256/290

भूमिस्वामी

90 विनोद वल्द बैजनाथ पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

0.07

256/290/1 0.41

भूमिस्वामी

91 विनोद वल्द बैजनाथ पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

0.09

263 1.58

भूमिस्वामी

हरलाल बल्द वलीराम पता सा. कालीपठार भूमि स्वामी

92

भूमिस्वामी

93

272

1.37

हरदास परसराम देवी सीग पिता केशाराम भूमिः स्वामी ब आजाद रामबाबू नावा. बल्द परसराम बली व खुद मां प्रभाबाई बेवा परसराम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.06

भूमिस्वामी

0.45

272/2

94 मुकेश ना.बा.बल्द व वली कमलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.46

272/3

भूमिस्वामी

प्रीति पति कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

95

0.52

भूमिस्वामी 273/1

96 रामसहाय पि सीताराम पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी

0.67

273/2

भूमिस्वामी

97 भगवानदास पिता हल्कू पता सा कालीपठार भूमि स्वामी

0.13

0.40

भूमिस्वामी 273/3

98 द्वारका पि सीताराम पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी

0.40

भूमिस्वामी 273/4

99 रामजी पि सीताराम पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

100

0.02

0.30

274

गंगाराम बल्द हरीनारायण पता निवासी ग्राम काली पठार भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

सेवाभूमि नाथूराम पिता रामा पता सा. देह ग्रामनौकर भू.रा.8: 00

0.15

101

1.69

191

मुक्त सेवा खातेदार

3.57

101

75.64

कुल -किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7) -2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 1975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

मौजा सेमरा मेड़ा पटवारी हल्का नं. 28 तहसील राहतगढ़ प्र.क्र. 07 अ-82-17-18-1350

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-07 / 82 /17-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा सेमरामेड़ा पटवारी हल्का नंबर-28 तहसील संहतगढ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 22/11/2017 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21/11/2018 को पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के परतु अनुसार कोई घोषणा तक तक नहीं की जाएगी जब तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार ऐसी घोषणा के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता है । परियोजना हेतु मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 22(ए)/ 117 /18 एमपीएस/ 31 / 1761 भोपाल, दिनांक 4/10/18 द्वारा विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उक्त स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है किन्तु धारा 19(7) के परंतु अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मांस की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मासू की अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1976

कार्यालय , कलेक्टर जिला- सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 20 फरवरी , 2019

क्रमांक 8.0 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

" अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

भितरी

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 3.067 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र. खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

4

3

2

1

1

37/ 0.111/ दद्दा सिंह राजकरन सिंह पिता लालमणि सिंह हि. 1/2 कृष्णा प्रताप सिंह पिता कालू सिंह हि. 1/34 विष्णु बहादुर सिंह पिता भीमसेन सिंह 8/17

2

219/

0.005/ राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा पति गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश अहिर 11/21 भीम सिंह उर्फ भिम्मा सिंह पिता हिमांचल सिंह 10/21

220

0.001 /

3

सत्यभान दीनबन्धु पिता रघुवीर यादव

0.028 श्रीमान पिता बली यादव

4

394,

0.059ترور

श्रीमान पिता बली यादव

393

5

0.023 / श्रीमान पिता बली यादव

6

392/

0.006 श्रीमान पिता बली यादव

7

391,

श्रीमान पिता बली यादव

390

0.048/

8

389,

0.056

9

शिवबहोर पिता मुसइया लालू पिता बेलानी रघुनाथ पिता ददनमा हिरौआ वेवा ददनमा यादव

0.265

10

388

जगदीश पिता वौदा संखवा पति वौदा यादव राजकरन जयकरन शिवकरन रामकरन पिता ठाकुरदीन यादव

0.279

11

443

राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर प्रदुमनाथ पिता नरेश 1/4 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/4 ललऊ पिता सम्पती अहिर 1/3 श्रीमती रतुआ देवी पत्नी मकसूदन 1/6 12

444

0.027 राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/4, रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/4 ललऊ पिता सम्पती अहिर 1/2

13

445/ 0.238/ राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश 1977 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

14

446/

448

15

450

16

17

584/

586

18

19

585/

20

588/

338/352/1128

21

472/1

22

राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/4 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/4 ललऊ पिता सम्पती अहिर 1/2

0.116/ सजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा नेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/2 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/2

0.001/ राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/2 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/2

0.474 तेजभान सत्यभान संतशरण अवधशरण पिता भीमसेन मु. सुखरजुआ पति मुकुन्दी लोकमन सम्पूरण पिता मुकुन्दी रामलखन पिता ललई अहिर रामखेलावन पिता मंगाली रामजस पिता लल्ला अहिर

0.008/ हिन्छपति पिता हिरदन छोटा पिता लखई मुन्ना पिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिता 2/3 लक्षिमन केदार पिता हिरई 0.040/ हिन्छपति पिता हिरदन छोटा पिता लखई मुन्ना पिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिता 2/3 लक्षिमन केदार पिता हिरई 0.167, रामअनन्दे पिता छोटकऊ मुन्नापिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिभान कहार

0.014/ रघुनाथ सिंह मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह चौहान श्रवण कुमार सिंह पिता हीरालाल सिंह चौहान

0.019/

0.080/ बृजेश कुमार पिता रामपती यादव

472/2/

23

0.050/ मु. कैलसुआ पति राजपति यादव

473/1 0.050 मु. कैलसुआ पति राजपती यादव

24

473/2

25

0.080 मुकेश पिता राजपति यादव

351/1/1/

26

351/1/2/

27

351/1/3/

28

351/2/1/

29

341 0.500

अभयराज सिंह पिता दुदन सिंह मन्जुला सिंह पति अभयराज सिंह शुभम सिंह पिता अभयराज सिंह चौहान शिवम सिंह पिता अभयराज सिंह चौहान गुलाब सिंह पिता दुदन सिंह

0.063/ गुलाब सिंह पिता दुदन सिंह

30

342/

31

343

32

344/

33

0.087/ कमलेश्वर पिता लोलर राम मु. धनरजुआ वेवा लोलर राम 3/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पिता तेजपाल मु.शान्ति वेवा तेजपाल मु. मनिया वेवा हरिहर राम 1/12 रावेन्द्र प्रसाद पिता मोहकमीराम 1/6 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा शंखी बुटटन पिता महावली सिंह रघुनाथ मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती पिता दुदन सिंह 1/2

0.034 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह पिता महाबली 1/4 मुन्नीलाल पिता त्रिलोक सिंह 3/4

0.010/ गुलाब सिंह पिता दुदन सिंह

345/

34

0.005/ मदुकलाल पिता शिवपति जायसवाल

332

35

0.032/ कमलेश्वर पिता लोलर राम मु. धनरजुआ वेवा लोलर राम 3/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोपा पिता तेजपाल मु.शान्ति वेवा तेजपाल मु. मुनिया वेवा हरिहर राम 1/12 रावेन्द्र प्रसाद पिता मोहकमीराम 1/6 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा शंखी बुटटन पिता महावली सिंह रघुनाथ मुन्नीलाल सिंह पिता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1978

त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती पिता दुदन सिंह 1/2

337

36

0.022 कमलेश्वर पिता लोलर राम मु. धनरजुआ वेवा लोलर राम 3/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पिता तेजपाल मु.शान्ति वेवा तेजपाल मु. मुनिया वेवा हरिहर राम 1/12 रावेन्द्र प्रसाद पिता मोहकमीराम 1/6 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा शंखी बुटटन पिता महावली सिंह रघुनाथ मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती पिता दुदन सिंह 1/2

0.001/

340/3/

37

सुभाष कुमार पिता रंगदेव सिंह

0.020

38

476/

तेजभान सत्यभान संतशरण अवधशरण पिता भीमसेन मु. सुखरजुआ पति मुकुन्दी लोकमन सम्पूरण पिता मुकुन्दी रामलखन पिता ललई अहर रामखेलावन पिता मंगाली रामजस पिता लल्ला अहिर

474

39

0.048, हिन्छपति पिता हिरदन छोटा पिता लखई मुन्ना पिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिता 2/3 लक्षिमन केदार पिता हिरई 3.067 Ha.

39किता

बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 1979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 89 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

..

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

:

चमरदह

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 0.354 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

4

3

2

1

विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान

0.022/

541

1

0.170/ विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान

539

2

विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान

0.033

542

3

विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान

0.129

538

4

0.354 На.-

4किता

योग

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1980

क्रमांक 84 /भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि कावर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

गजरही उन्मुक्त

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 4.557 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

3

1

2

0.203

640

1

4 अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक मॉ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2

642

2

0.041/

अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक मॉ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह1/2

628

0.068

3

अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक मॉ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह1/2

0.001

4

639

अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक मॉ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह1/2

629

0.099

5

मोरध्वज पिता शेषमणि राम बृजवासी कल्लू उर्फ बृन्दावन नवलकिशोर बालमुकुंद जतन रोहन पिता रामाधारराम अवधराज कमलेश्वर पिता लोलर राम रामपाल कौशल पिता हरिहर राम मु. शान्ती वेवा तेजपाल राम सन्तोष कुमार पिता तेजपाल राम सूर्यबली राजेश पिता रामसनेही राम 1/3 ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भागवत प्रसाद मिथिला प्रसाद 1981 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

630

6

631

7

632

8

564

9

565 पिता रामराज राम विध्यवासिनी बैजनथिया दिलवसुआ बिटिल्ली लूदी पिता रामराज लालमणि पिता दर्शन राम 1/3

0.068 मोरध्वज पिता शेषमणि राम बृजवासी कल्लू उर्फ बृन्दावन नवलकिशोर बालमुकुंद जतन रोहन पिता रामाधारराम अवधराज कमलेश्वर पिता लोलर राम रामपाल कौशल पिता हरिहर राम मु. शान्ती वेवा तेजपाल राम सन्तोष कुमार पिता तेजपाल राम सूर्यबली राजेश पिता रामसनेही राम 1/3 ललिता देवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भागवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज राम विध्यवासिनी बैजनथिया दिलवसुआ बिटिल्ली लूदी पिता रामराज लालमणि पिता दर्शन राम 1/3

0.120 मोरध्वज पिता शेषमणि राम बृजवासी कल्लू उर्फ बृन्दावन नवलकिशोर बालमुकुंद जतन रोहन पिता रामाधारराम अवधराज कमलेश्वर पिता लोलर राम रामपाल कौशल पिता हरिहर राम मु. शान्ती वेवा तेजपाल राम सन्तोष कुमार पिता तेजपाल राम सूर्यबली राजेश पिता रामसनेही राम 1/3 ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भागवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज राम विध्यवासिनी बैजनथिया दिलवसुआ बिटिल्ली लूदी पिता रामराज लालमणि पिता दर्शन राम 1/3

0.070/ देवमणि ललवा दद्दी पिता समइया मु. सुभगिया वेवा छनुआ अंगद रोहन दादूलाल राजकरण शिवचरण जयकरण जगपति रामकली पिता छनुआ फक्कड़ पिता पियारे

0.170 देवमणि ललवा दद्दी पिता समइया मु. सुभगिया वेवा छनुआ अंगद रोहन दादूलाल राजकरण शिवचरण जयकरण जगपति रामकली पिता छनुआ फक्कड़ पिता पियारे

इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला

10

568 0.148 /

0.246 इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला

11

569 0.024/ इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला

12

0.005/ श्रीमान राम पिता सखेराम

574

13

0.006/ इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला

575

14

576

15

0.070 छोटेलाल मनबोध पिता जगजाहिर 2/3 मु.सुधा देवी देवा बाबूलाल युगलेश्वर कंधई गोरे बिट्टी बुट्टन लक्ष्मी पिता बाबूलाल 1/3 श्रीमती सन्तोषिया पति राजभान राम

600/2/1/1

16

0.078/

श्रीमती सन्तोषिया पति राजभान

600/832/1

17

577/1 0.033/

श्रीमान राम पिता सखेराम

18

577/2

19

598 0.050

0.010/ छोटेलाल मनबोध पिता जगजाहिर 2/3 मु.सुधा देवी वेवा बाबूलाल युगलेश्वर कंधई गोरे बिट्टी बुट्टन लक्ष्मी पिता बाबूलाल 1/3 0.006/ श्रीमान पिता सखेराम

20

599 0.010/ श्रीमान पिता सखेराम

21

591/1 0.079.

उमाशंकर पिता जयराम

22

589

23

593

24

594

25

595/1/1 0.059/ बैजनाथ पिता सुगाऊ 1/2 रामलाल पिता शिवराम 1/4 उमाशंकर पिता जयराम 1/4

0.030/ बैजनाथ पिता सुगाऊ 1/2 रामलाल पिता शिवराम 1/4 उमाशंकर पिता जयराम 1/4

0.020/ बैजनाथ पिता सुगाऊ 1/2 रामलाल पिता शिवराम 1/4 उमाशंकर पिता जयराम 1/4

सतेन्द्र पिता छोटेलाल जायसवाल

26

595/2 0.017/

0.020 हीरालाल पिता बाकेलाल जायसवाल

27

595/3

28

0.020 बाबूलाल पिता बाकेलाल जायसवाल

0.020/ सोतीलाल पिता बाकेलाल जायसवाल

595/4

29

604/1/1

30

468/1 0.003/

मु. अनीता देवी पति रविशंकर प्रसाद शैलेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर प्रसाद

0.030/ रवीकान्त पिता शोभनाथ राम

31

468/2

32

0.059/ मु. अनीता देवी पति रविशंकर प्रसाद शैलेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1982

466 प्रसाद

0.104/ हिन्छपति पिता जोखई कलार

33

463/3 34

463/4 35

463/5 36

465/1 आशीष दिलराज पिता कन्हई मु. सुकवरिया वेवा कन्हई यादव 0.010/

0.010/

मु. अनन्तुआ पति कपूरे ददन सोनई चम्फलाल पिता कपूरे रघुनाथ पिता कपूरेदद्दा रामप्रकाश मनोज पिता पारस मु. गुड़िया वेवा पारस यादव 0.005/ मु. सुशीला वेवा खेलाड़ी सरिमन सुखचैन राजेश पिता खेलाड़ी यादव 0.074/ शोभनाथ पिता चन्दू जायसवाल

37

365 38

371 39

0.014/ मु. सुखरजुआ वेवा बड़कैला ना.बा. राजराखन पिता बड़कैला हि. 1/3 छोटेलाल मनबोध पिता जगजाहिर मु. सुधा देवी वेवा बाबूलाल युगलेश्वर कंधई गोरे बिट्टी बुट्टन लक्ष्मी पिता बाबूलाल मु. चौरसिया वेवा जगजाहिर 1/3 छोटवा पिता गोपाल 1/3

0.208 मटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल

372 40

0.004 रामपाल पिता हरिहर राम शुक्ला

322/1 41

0.016/ अविनाश पिता इन्द्रकमल शुक्ला

375/2/2 42

0.015/ अनिल कुमार पिता संजय प्रसाद शुक्ल

375/2/3 43

375/1 0.060 श्रीमती सावित्री पति मटुकलाल जायसवाल

0.243/ राजेश पिता रामसनेही

44

376 0.067 राजेश पिता रामसनेही

45

377 0.073/ मोरध्वज पिता शेषमणि राम

46

382 0.069 मोरध्वज पिता शेषमणि राम

47

379 0.063 मोरध्वज पिता शेषमणि राम

48

380 0.081/ मोरध्वज पिता शेषमणि राम

49

187

50

295

51

0.729 उर्मिला प्रसाद पिता लालमणि राम ब्रा.

0.062 निजामुददीन पिता सकूर वक्स

296

52

190

53

0.073 उर्मिला प्रसाद पिता लालमणि राम ब्रा.

0.113 त्रिभूवन पिता धनपति

597 54

374

55

0.027 रामलाल पिता शिवराम 1/2 उमाशंकर पिता जयराम 1/2 हि.

0.014/ रामपाल पिता हरिहर राम शुक्ला

381 0.013- मोरध्वज पिता शेषमणि राम

56

192/1

57

383/2

58

590

59

469/2

60

0.001- सूर्यबली पिता रामसनेही राम ब्रा.

0.001- राजकुमार पिता सूर्यबली राम ब्रा.

0.001/ रामलाल पिता शिवराम 1/2 उमाशंकर पिता जयराम 1/2 हि.

0.013/ रामपाल पिता हहिर राम शुक्ला

461/4

61

461/5/1 0.078- मु. लक्ष्मीबाई सेवा सूर्यदीन शारदा राजू मुन्नी पार्वती पिता सूर्यदीन यादव 0.020 भागवत प्रसाद पिता सीताराम यादव

62

461/5/2 0.020

रामदीन पिता सीताराम यादव

63

462/1 0.006- छोटन पिता रम्भा यादव

64

368

65

369

66

0.125/ मु. सुखरजुआ वेवा बड़कैला ना.बा. राजराखन पिता बड़कैला हि. 1/3 छोटेलाल मनबोध बाबूलाल पिता जगजाहिर मु. चौरसिया वेवा जगजाहिर 1/3

0.128/ भटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल

370/2

67

0.060/ मटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल

370/3

68

0.023 शिवकुमार पिता प्रेमलाल जायसवाल

384 0.012 निरसिया पति प्रेमलाल जायसवाल

69

385 0.003/ निरसिया पति प्रेमलाल जायसवाल

70

378 0.009/ मोरध्वज पिता शेषमणि राम

71

643

72

Dhara -10

0.015/ अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक मॉ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र 1983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह ववो दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2

629/833

कमलेश्वर बगै.

0.012

73

4.557 Ha./

73किता

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

A 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1984

क्रमांक /भू-अर्जन/2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

कुशियार

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 1.891 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम

स.क्र.

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

खसरा नम्बर

4

3

2

1

0.010/

52

मनफेर मुन्डेला मनिला पिता हिच्छेया कोल

1

0.040/

53

2

गपोली शिवनाथ विश्वनाथ पिता घुरवा मु. छोटी वेवा बैजनाथ बहोरी पिता बैजनाथ 1/4 बब्बू नारायण पिता विरवा मु. ददनी वेवा इन्द्रपतिया 1/4 मनफेर मझिला मुन्डैला पिता हिन्छई 1/2 कोल

54

0.090 /

3

गपोली शिवनाथ विश्वनाथ पिता घुरवा मु. छोटी वेवा बैजनाथ बहोरी पिता बैजनाथ 1/2 बब्बू नारायण पिता विरवा मु. ददनी वेवा इसपतिया 1/2

0.010/

55

4

रामनरेश सुधनी रानी बूटी तनय बृहस्पतिराम 1/3 मु. शान्ती वेवा रामबली मंगलेश्वर पिता रामबली बलभद्र चन्द्रिका तनय गल्लूराम 1/3 मु. अभयरनिया वेवा शेषमणि अम्बिका शीतला उदयराज दिनेश सुरेन्द्र पिता शेषमणि राम 1/3

मंगलेश्वर प्रसाद पिता रामबली ब्रा.

0.130/

56

5

पन्नालाल पिता रामनरेश तिवारी

57

0.110 /

6

0.255/

58

7

पुष्पराज प्रसाद दिनेश प्रसाद सुरेन्द्र प्रसाद पिता शेषमणिराम 1/2 अम्बिकाराम पिता शेषमणि राम 1/2

0.034/

59

8

पुष्पराज प्रसाद दिनेश प्रसाद सुरेन्द्र प्रसाद पिता शेषमणिराम 1/2 अम्बिकाराम पित्ता शेषमणि राम 1/2

0.060

9

63

बलभद्र राम पिता गल्लूराम ब्रा.

0.160 /

10

88

बलभद्र राम पिता गल्लूराम ब्रा.

0.070

76

11

हिन्छपतिराम रामसखा राम लखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम 1/2 कृष्णप्रताप पिता कालू सिंह अंगद सिंह पिता दिलीप सिंह दद्दा सिंह राजकरण सिंह पिता लालमणि सिंह 3/10 विष्णु बहादुर सिंह पिता भीमसेन सिंह नि.भ.भूमि

0.500 ,

81

12

हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि

0.090 /

82

13

हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि

0.002/

83

14

हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि

86

0.120,

15

हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि

0.030

61

16

मु.गुलबसुआ वेवा रघुनाथ 1/3 सोनिया पुत्री रघुनाथ तेली 2/3

87

0.180

राधाकृष्ण पिता हिन्छपति राम ब्रा.

17 किता

1.891 Ha .

17 योग

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु 1985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 8.8 /भू-अर्जन/ 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क)जिला

बहरी

(ख) तहसील

गजरही कोठार

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 4.137 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

स.क्र.

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

4

3

2

1

0.003 /

222

छोटकऊ पिता हुकुरूवक्स

1

0.093 /

223/

सखूर वक्स पिता हुकुम वक्स

2

3

224

नजाबुद्दीन पिता सकुर वक्स तेजामुल हुसैन पिता सखूर वक्स ना. वली

0.162

सं. पिता सखूर वक्स मु.

0.026/

225/

4

करीम वक्स पिता हुकुमवक्स

0.115/

5

226/

आनन्द बहादुर सिंह पिता राजबहादुर सिंह ना.बा. संरक्षक पिता राजबहादुर सिंह 1/2 नारायण पिता रामधारी 1/3 मु. दूइजी पति रामधारी 1/3

6

0.015/

227/

आनन्द बहादुर सिंह पिता राजबहादुर सिंह ना.बा. संरक्षक पिता राजबहादुर सिंह 1/2 नारायण पिता रामधारी 1/3 मु. दूइजी पति रामधारी 1/3

0.140/

220/

मेवालाल छोटेलाल राजेश पिता जगन्नाथ कहार

7

0.180 मेवालाल छोटेलाल राजेश पिता जगन्नाथ कहार

221/

8

0.250

214/

मेवालाल छोटेलाल राकेश पिता जगन्नाथ मु. बूटी वेवा जगन्नाथ 9

0.020

121/

मेवालाल छोटेलाल राकेश पिता जगन्नाथ मु. बूटी वेवा जगन्नाथ 10

0.480/

11

122/

मु. सखुआ वेवा बैजनाथ लोकमणि विक्रमा पिता बैजनाथ 3/4 मु. कौशिल्या वेवा शेषमणि अयोध्या अदीप कुमार दीपक मीना पिता शेषमणि 1/4

0.040 राममिलन पिता जालिम

124

12

104/

रामबहोर सरजू पिता विशाले कहार

13

0.522/

0.110/ सुनील सिंह पिता दल प्रताप सिंह गहरवार

14

103/

0.260

धनपति पिता देवशरन कहार

91/1/

15

16

निजाबुद्दीन तेजामुल हुसैन पिता शकूर वक्स

0.110/

91/2/

0.001/

94

17

रघुराज सिंह पिता राजकरण सिंह चन्देल

0.060

53

18

मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार

54

0.030/

19

मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार

55

20

0.100 मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार

उर्मिला प्रसाद पिता लालमणि राम

56 کم

0.120

21

46

मनबोध पिता देवशरण कहॉर

0.120

22

0.170

47/238

विमला माता महराज कुमारी सिंह

23 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1986

48

24

0.160 मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार

0.060 मनबोध पिता देवशरण कहार

25

47/1/1

0.240/

47/1/2

26

रमाकान्त तिवारी पिता बुद्धिसेन तिवारी

27

47/2/

0.010/ रमाकान्त तिवारी पिता बुद्धिसेन तिवारी

0.060

44/1

विमला माता महराज कुमारी सिंह

28

29

43/min-1

0.080/ विशाले छोटा राममिलन रामनिहोर पिता जालिम कहार 1/5 मेवालाल छोटेलाल पिता जगन्नाथ राजेश पिता जगन्नाथ ना.सं.मा मु. बूटी वेवा जगन्नाथ 1/5 मु. दुअसिया वेवा देवशरन, धनपति मनबोध पिता देवशरन 1/5 मनबहोर पिता रामशरन कहॉर 1/5 ददन सिंह पिता रामप्रताप सिंह राजकरन सिंह अभयराज सिंह पिात दूदा सिंह मु. महराज कुमारी देवा मनमूरति सिंह 1/5

श्रीमती सावित्री देवी पति रमाकान्त राम ब्रा.

43/min-2

30

0.190/

31

श्रीमती सावित्री देवी पति रमाकान्त राम ब्रा .

0.160/

43/ min-3/

0.042

32

41/min-1

विशाले छोटा राममिलन रामनिहोर पिता जालिम कहार 1/5 मेवालाल छोटेलाल पिता जगन्नाथ राजेश पिता जगन्नाथ ना.सं.मा मु. बूटी वेवा जगन्नाथ 1/5 मु. दुअसिया वेवा देवशरन, धनपति मनबोध पिता देवशरन 1/5 मनबहोर पिता रामशरन कहॉर 1/5 ददन सिंह पिता रामप्रताप सिंह राजकरन सिंह अभयराज सिंह पिात दूदा सिंह मु. महराज कुमारी वेवा मनमूरति सिंह 1/5

0.008 / श्रीमती सावित्री देवी पति रमाकान्त राम ब्रा.

41/ min-2

33

33किता

4.137 Ha.

योग

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

में देखा जा सकता है ।

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल 1987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्रमांक १० /भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि कावर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

कुशियारी

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 3.672 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

4

2

1

3

0.130/

462

1

अब्दुल मजीद पिता करमुल्ला वक्स मुसलमान

0.105-

2

463/

सुरेश बहादुर सिंह बृजेन्द्र सिंह पिता हरिवंश सिंह

0.056/

449

3

कुंजराज सिंह दादूलाल सिंह पिता उदयभान सिंह लल्लू सिंह गप्पू सिंह पिता दानबहादुर

0.100

451

4

गनी मोहम्मद अब्दुल मजीद पिता करी मोहम्मद

0.215

5

437/2/

0.021/

6

438/2/

श्रीमती वीवी फातिमा पति मदीना वक्स श्रीमती अमिना वेगम पति रशीद अंसारी कुजराज सिंह पिता उदयभान सिंह अमीना वेगम पति मोहम्मद रसीद मदीना पिता जदूर वक्स

7

0.105/

432/

मु. रूपा वेवा समई मनबहोर जेवू पती शंखलाल बिहरी छोटे रंगलाल पिता समई

8

0.004/

431/

मु. रूपा वेवा समई मनबहोर जेवू पती शंखलाल बिहरी छोटे रंगलाल पिता समई

433

9

0.107/ मु. रूपा वेवा समई मनबहोर जेवू पती शंखलाल बिहरी छोटे रंगलाल पिता समई

424

0.012

10

रावेन्द्र कुमार पिता अवधराज सिंह

423

0.154

11

रावेन्द्र कुमार पिता अवधराज सिंह

0.195/ सत्यप्रसाद सिंह पिता अवधराज सिंह कमलेन्द्र सिंह पिता अवधराज सिंह 12

420/1/

0.174

13

419/

सत्यप्रसाद सिंह पिता अवधराज सिंह कमलेन्द्र सिंह पिता अवधराज सिंह 0.040/

14

417/1/ 1/

राजकुमार सिंह पिता धर्मराज सिंह दिवाकर सिंह पिता धर्मराज सिंह ददन सिंह पिता धर्मराज सिंह अवधराज सिंह पिता मनी सिंह

0.037 अवधराज सिंह पिता मनी सिंह

418/

15

0.095/

415/

16

संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित

0.086/

414/3/

17

संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित

0.040/

413/2/

18

संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित

0.010/

416/

19

संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित

0.114

414/2/1

20

श्रीमती असर्फी वेवा पति राजकुमार सिंह राजबली सिंह तेजबहादुर सिंह पिता

हरिशरण सिंह संजय सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह

0.068

414/2/2

21

रावेन्द्र कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान

0.121/

411

22

रावेन्द्र कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान

0.030

412

23

रावेन्द्र कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान

406/2/

0.028/

24

जग्यभान पिता रघुवीर

0.056

405/3/

25

राजकुमार सिंह पिता उदयभान सिंह

0.091/

405/2

26

श्रीमती असरफीदेवी पति राजकुमार सिंह

0.149

कमलावती ददन सिंह

27

405/1/

0.027/

403/2

28

त्रिसूला गंगी मुन्नी पिता अगनू साहू

0.048/

400/

29

त्रिसूला गंगी मुन्नी पिता अगनू साहू

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1988

0.210/

387

30

त्रिसूला गंगी मुन्नी पिता अगनू साहू

402/

31

0.018/ मु. तेरसी वेवा श्रीवा रामलाल प्रेमलाल नन्दलाल पिता श्रीवा

0.048

401/

32

मु. तेरसी वेवा श्रीवा रामलाल प्रेमलाल नन्दलाल पिता श्रीवा

0.020

33

399

झलर पिता पंचू

0.012/

386

34

झलर पिता पंचू

0.060/

35

388/

चन्द्रभान पिता भोला साहू

0.078/

36

718/1/

चन्द्रभान पिता भोला साहू

0.340

37

445/

श्रीमती कली मुन्निसा पति अब्दुल मजीद श्रीमती अमीना वेगम पत्नी मो. रशीद

अंसारी

0.070/ रावेन्द्र प्रताप सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान

414/2/ख /

38

390/719

0.110

39

रामलाल पिता श्रीपति साहू तेली

0.110

391/720/

रामऔतार रामलखन रजमन्ती पिता महादेव सहदेव छोटकऊ पिता कुईसा तेली 40

0.001/

365/

41

राजेन्द्र बहादुर सिंह राजबली सिंह तेजबहादुर सिंह पिता हरिशरन सिंह 1/2 यज्ञभान सिंह महेश सिंह पिता लोलर सिंह 1/4 मु. रमादेवी पति त्रिभुवन सिंह उदयराज सिंह पिता त्रिभुवन सिंह 1/4

0.140/

366

42

राजेन्द्र बहादुर सिंह राजबली सिंह तेजबहादुर सिंह पिता हरिशरन सिंह 1/2 यज्ञभान सिंह महेश सिंह पिता लोलर सिंह 1/4 मु. रमादेवी पति त्रिभुवन सिंह उदयराज सिंह पिता त्रिभुवन सिंह 1/4

363

0.007/ शोभनाथ पिता लौटनिया 1/2 प्यारेलाल पिता बन्धू कोल

43

0.030

44

392/721/

ईश्वरी छठिलाल पिता दलू तेली

44किता

3.672 Ha .

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 1989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 94 /भू-अर्जन/2019 , चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2)(2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

चोराही

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 4.126 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

4

3

1

2

0.050/

147

मु.सुमिन्ती वेवा सुद्ध तुलसी रामकरने रमेश जगपती पिता सुद्ध कहार 1

0.300/

146

2

मु.सुमिन्ती वेवा सुद्ध तुलसी रामकरन रमेश जगपती पिता सुद्धू कहार

भोला पिता पारस कहार

0.090/

138/1

3

0.090 /

138/2

बृजमोहन पिता पारस कहार

4

0.260/ भोला पिता पारस कहार

139

5

0.400/ भोला पिता पारस कहार

137/1

6

137/2

0.010/

7

बृजमोहन पिता पारस कहार

भोला पिता पारस कहार

0.060/

136/1

8

0.050/

136/2

बृजमोहन पिता पारस

9

0.300

125

विशुनाथ पिता छत्रपाल कहार

10

0.070-

134

विशुनाथ पिता छत्रपाल कहार

11

0.350

127

शिवनाथ पिता छत्रपाल कहार

12

0.020/

126

विश्वनाथ पिता छत्रपाल कहार

13

0.003/

122

छोटा पिता छत्रपाल कहार

14

0.130

128

छोटा पिता छत्रपाल कहार

15

0.004/

129

सवीरन निशा पति जमाल अहमद

16

0.170

130

सुखेन्द्र पिता मिठाईलाल बानी

17

0.045

131/2/1/1

मो. कलाम पिता इस्माइल वक्स

18

0.035 सवीरन निशा पति जमाल अहमद

131/2/1/2

19

0.070 /

222

20

राजभान सुमली पिता सम्पति 1/3 पंचू पिता दौलत 1/3 निचकवा छोटा पिता जमुना 1/3

220

0.120 /

21

राजभान सुमली पिता सम्पति 1/3 पंचू पिता दौलत 1/3 निचकवा छोटा पिता जमुना 1/3

0.260

वरमदीन तेजबली पिता भरोसा

219

22

0.030

217

23

धनपति पिता सुर्जभान शान्ती पति रामगोपाल सोंधिया

218/1

0.005

24

तेजबहादुर पिता शम्भू सौंधिया

0.040

218/2

हीरामणि पिता शम्भू सोंधिया

25

0.001

212

हीरालाल प्रेमलाल पिता अभिमान कहार

26

0.070/ छोटा पिता गनपति

213

27

0.090

214

28

सुखलाल पिता सुदामा कहार

0.076/

216

29

गोरेलाल मुन्नी श्यामकली पिता रघुवीर मु. सुमिन्ती वेवा सुद्ध तुलसी रामकरन रमेश जगपति पिता सुद्ध

0.050

123

छोटा पिता छत्रपाल कहार

30

Dhare .10 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1990

233 0.050/ राममिलन पिता लक्षिमन कहार

31

235 32

236 33

237 34

0.070/ ज्ञानेन्द्र कुमार पिता श्यामकार्तिक राम ब्रा.

0.170 बाबादीन पिता बैजनाथ कहार 2/3 सतौआ सितौआ पुत्री रामाऔतार 1/3

0.040 / बाबादीन पिता बैजनाथ कहार 2/3 सतौआ सितौआ पुत्री रामाऔतार 1/3

0.040/ गोपाल पिता छोटा कहार

413 35

0.016 शान्ती देवी पति रामगोपाल कहार

414 36

242 0.006/ सुमेर पिता शिवदयाल कहार

37

410 38

0.008 सुखेन्द्र प्रसाद पिता मिठाईलाल

0.001/ अभिलाष पिता जगन्नाथ

408 39

0.070 लक्षिमन पिता शिवदयाल कहार

412 40

367 41

368 42

0.040/ बाबादीन पिता बैजनाथ कहार 2/3 सतौआ सितौआ पुत्री रामाऔतार 1/3

0.060/ सीतादेवी पति कृष्णमोहन

370 43

0.025/ धनपति पिता सुर्जभान कहार

371 0.060/ लल्ला पिता शम्भू

44

372 45

373 46

0.080/ जमाल अहमद गुलेसन्तार, पिता नूरमोहम्मद

0.080/ जग्यलाल पिता गुगवा 1/2 बाबूलाल पिता गुगवा 1/2 0.030/ विश्वनाथ पिता छत्रपाल कहार

376 47

411 48

0.003/ सुखेन्द्र प्रसाद पिता मिठाईलाल

407 0.020/ धनपति पिता सुर्जभान कहार

49

221 50

50किता 0.008/ जयलाल पिता गुगवा 1/2 बाबूलाल पिता गुगवा

4.126Ha .

बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 1991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 92 /भू-अर्जन/ 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि कावर्णनः-

सीधी

(क)जिला

बहरी

(ख) तहसील

जतखनिहा

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 1.210 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

स.क्र.

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

4

2

3

1

0.250

292

1

सुनील पाठक प्रदीप पाठक पिता रामकरण पाठक

0.050

293

2

बुद्धिमान छोटेलाल सुनील पिता सदई कुसुमी पार्वती रामरती रीतू पुत्री सदई सिंह मु. चिरोजिया वेवा सदई सिंह

0.088 /

3

317

मोहन सिंह वासुदेव सिंह पिता सुखदेव सिंह गोड़

0.003 मोहन सिंह वासुदेव सिंह पिता सुखदेव सिंह गोड़

4

315

0.006/

5

311

रोहित शेषमणि पिता बुद्ध सिंह वीरे सिंह लालमणि सिंह सुखदेव सिंह सुबेलाल सिंह पिता मुड़ऊ सिंह

0.016

6

313

रोहित शेषमणि पिता बुद्ध सिंह वीरे सिंह लालमणि सिंह सुखदेव सिंह सुबेलाल सिंह पिता मुड़ऊ सिंह

0.006/ दिनेन्द्र प्रसाद पिता शिवप्रसाद

308

7

0.450

247/2

शिवनाथ विश्वनाथ राजपती पिता जेठू सिंह गोड़

8

246

9

0.111, सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2

0.100/

245

10

सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2

243

11

0.120/ सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2

0.010-

242

12

सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2

12किता

1.210Ha.

योग

बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

2. सार्वजनिक प्रयोजनं जिसके लिये आवश्यकता है

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

1992

कार्यालय , कलेक्टर जिला- राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश

राजस्व विभाग

प.क. 2037- प्रवा.1-2019

राजगढ़ , दिनांक 28 फरवरी 2019 कमांक / भू-अर्जन / 2019 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक /अ-82/2018-2019 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नाईहेडा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 141 , 146/1 , 173/11 रकबा कमशा 1.795 है0, 0.253है0, 2.000 है ० में स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है । धारा -11 (3) के प्रावधानो का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकानः- ग्राम नाईहेडा

मकान न.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

आबादी का विवरण है०मे.

स.क.

आबादी के सर्वे न.

कुल रकबा

( 3 )

(2)

(1)

1.795

141

1

0.253

2

146/1

2.000

3

173/11

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ):-

मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकानः- ग्राम नाईहेडा

अर्जनीय मकान का भाप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे

(5)

(4)

1039.72

आबादी

आबादी

52.58

आबादी

95.20

1187.50

मकान नं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेवध्यर

आबादी का विवरण है०मे.

स.क.

आबादी के सर्वे न.

कुल रकबा

3

2

1

1

2.000

173/11

2

3

4

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे

6

5

4

34/1

47.65/

भवरलाल पिता रोडजी

34/2/

47.55

अनिल पिता भवरलाल

280.54 ,

लखनसिंह पिता भागमल

63

100/1

जसवंतसिंह पिता सूरजसिंह

5

78.42/

100/2

94.74

अरविंद पिता जसवंतसिंह 1993

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1

105/1

6

गोमतीबाई पति रामनाथसिंह

296.34/

105/2

7

43.70

सुनीता पिता रामनाथ

1.795

141

105/3

8

27.38

देवराज पिता रामनाथसिंह

105/4

9

ज्योति पिता रामनाथ

43.70

106/1

10

20.10

बद्रीलाल पिता भागचन्द्र

130

11

71.69

शांतिलाल पिता पीरूलाल

155

12

83.11

शांतिलाल पिता पीरूलाल

163/3

13

26.16

शंकरलाल पिता बालमुकंद

0.253

146/1

197/1

14

26.42

धर्मेन्द्र, ईश्वर, जीवन पिता शिवलाल , सजनबाई

बेवा शिवलाल

योग

1187.50

रकबा है० में.

0.119 मकान के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1994

कमांक / २१०० भू अर्जन / 2019 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, तहसील -राजगढ़, जिला- राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए रोज्या से करेड़ी जक्शन तक परिवर्तित मार्ग निर्माण के लिये भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

खसरा नंबर रकबा (हे. में.)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

5

3

2

1

1

0.110 /

0.582

153

जगदीश पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.110

1

0.582

किता

2

0.024

0.143

152/3/2

बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.024

1

0.143

किता

3

0.024

0.143

152/3/1

घनश्याम पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.024

1

0.143

किता

4

0.048

0.287

152/2

नरबदीबाई बेवा रामनारायण , रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

0.048

1

0.287

किता

5

0.048

0.287

152/1

कमलसिंह पिता देवीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.048

1

0.287

किता

6

0.038

0.038

185

देवीलाल , कैलाश पिता मेहताब, मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू पिता डॅकार हि. 1/3, बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन मु. केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.038

1

0.038

किता 1995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

7

0.013

0.013

186

देवीलाल , कैलाश पिता मेहताब, पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/4 कालू, गंगाधर पिता उँकार हि. 1/2, बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन , केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल , भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

1

0.013

0.013

किता

8 दरियाव सिंह, सुरेश पिता हरीसिंह, रतनबाई बेवा हरीसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

0.177

0.050

197

1

0.050

0.177

किता

0.355

1.670

किता

8

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । \ [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1996

राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2019 प्र.क. 2102- भू-अर्जन-2019

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था न उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) केअंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

जिला राजगढ़

जीरापुर

तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

विवरण

कुल रकबा

1 निजी भूमि

8.879

13.387

1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

8.879

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

ष्क का नाम व पिता /

भूमि का अर्जित रकमा

भूमि का कुल रकबा

0.101

0.101

4/7/2/1

भगवानसिहं पिता बल्देवसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.101

0.101

1.304

1.304

4/12/1/1/1

कालू पिता बल्देवसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.205

0.205

5-2-02

1,509

1.509

1.303

1.303

4/12/1/1/2

0.224

लक्ष्मीनारायण पिता भगवानसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.224

30/5/1

1,527

1.527

1,300

1.300

4/12/3/1

सिद्ध पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

1.300

1.300 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

5-3-02 हरलाल पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

:

30/1/1 धनसिहं पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

25/1/2 करण पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

30/1/2

योग

30/12/2 नटवरसिहं संगीताबाई पिता तोलाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वार्मी

25/12

30/5/4/1 जयनारायण पित्ता भगवानसिहं अयोध्याबाई पति भगवानसिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वार्मी

25/14/3/1

करणसिहं पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

25/14/3/2

प्रभु पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

25/14/3/3

मेहरवान पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

25/14/3/4

विकम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

23/1/2/4

काशीराम पिता भंवरजी जाति गुर्जर पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

योग

30/8/2

जीवन ना.बा.पिता रामदयाल संतोष ना.बा. पिता

19/2/2

रामदयाल आ.पा. कर्ता माता प्रेमबाई बैवा रामदयाल शंकरलाल पिता अमरसिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

24/2/3

23/3/3

भैरूलाल पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

23/2/4

23/6/2

30/8/3

23/4/2

1997

0.205

0.205

0.205

0.205

0.272

0.272

0.272

0.272

0.845

2.000

0.272

0.272

2.272

1.117

0.248

0.115

0.038

0.038

0.153

0.286

0.037

0.037

0.037

0.037

0.048

0.048

0.048

0.048

0.047

0.047

0.047

0.047

0.048

0.048

0.048

0.048

0.047

0.047

0.047

0.047

0.420

0.420

0.420

0.420

0.325

0.325

0.109

0.109

0.145

0.145

0.579

0.579

0.088

0.088

0.144

0.144

0.032

0.032

0.325

0.325

0.100

0.100

0.689

0.689 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

1998

0.650

2.000

25/1/3

किशनलाल पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.650

2.000

0.130

2.000

25/1/4

बंशीलाल पिता नाथू जाति चमार यता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.130

2.000

8.879

13.387

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय में किया जा सकता है । 1999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

प्र.क. -ए- 2104- भू-अर्जन-2019

राजगढ़ , दिनांक 02 मार्च, 2019 (अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना के ग्राम पथरिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

जिला राजगढ़

तहसील जीरापुर

ग्राम पथरिया

विवरण

निजी भूमि

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब है में प्रभावित होने से

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से स.कुं.. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

2

1

1

दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति सों. रा. पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

योगः

2

भेरू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3

प्रभू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई 4. पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी

योगः-

रायसिहं पिता मोतीलाल बैलदार पता 5 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6

राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

15.901

25.492

अनुसूची(2)

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

पूर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

7

6

5

4

3

0.650

0.650

0.000

4.047 /

1/6

0.650

0.000

0.650 4.047

0.105 0.105-

0.000

1/7/1- 2.125

0.105 0.105 2.125 0.000

0.105

0.105

0.000

1/7/2- 1.668-

0.105

0.000 0.105

1.668

0.380

0.380

0.000

1.018,

3/1/8/1

0.105

0.000

0.105 / 0.550,

34/1/4

0,485

0.485

0.000

1.568

2.000/

0.000

2.000

2.000

8/1/4/

2.528/

2.528

0.000

85/23/ 2.528

4.528 4,528 4.528

0.000

0.009 0.009/

0.000

0:009

29/5/ [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2000

खसरा नं.

स.कं. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

3

2

30/5

योगः

85/16/4/

कालुसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार( चौहान ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

54/2/2/2

सोनारसिह पिता बिजेसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

54/2/2/1 भगवान सिह पिता बिजेसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

110/2/1/4

रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

108/2/1

योग

110/2/1/2

बालु पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

कुल अर्जित रकबा हे..

भूमि का कुल रकबा हे.

पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

5

0.010 0.010- 0.000

0.010-

0.019

0.019

0.000

0.019

1.264-

1.264

0.000

1.264

1.264 0.000

1.264

1.264

0.075-

0.075

0.000

0.075 /

0.075

0.075

0.075 0.000

0.346-

0.346

0.000

0.346

0.346

0.346

0.000

0.346

0.390 0.390 0.000

0.390 /

0.077

0.077

0.000

0.077 /

0.467

0.467

0.000

0.467

0.088

0.088

0.000

0.088-

0.088 0.088 0,000

0.088

0.088-

0.088

0.000

110/2/1/1/

नारायण पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता 12 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

108/2/2

पिरूसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32- पारीबाई बेवा मांग्या लीलाबाई अमरीबाई छिताबाई कालु राधेश्याम पिता मागीया कालु भगवान सुल्तान गीताबाई कालीबाई पिता कवरीया पारी बाई बेवा कवरीया रामा 14 पिता जग्गा जालीया रतन कनीराम दर्यावबाई पिता धुला जाति चमार

योग

85/14-

15

भगवानसिंह सुजानसिंह कबुबाई पिता पुरा जी जाति गुर्जर नि. बासखेडी

8/1/2/1

16

राधेश्याम पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.088/

0.088

0.088

0.000

0.088

0.826-

0.826

0:000

0.826-

0.826-

0.826

0.000

0.826

0.228

0.228

0.000

0.228

0.228 0.228 0.000

0.228

1.000-

1.000

0.000

2.528

1.000 1.000 0.000

2.528

0.100

0.100

0.000

0.100-

0.100 0.100 0.000

0.100 2001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

खसरा नं.

स.कं. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 17

मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वाभी

योग

8/1/2/3

18

मानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 19

शंकर पिता धुला जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

20

घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

21

प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

22

सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

23

मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 24

सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

25

ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

6

5

4.

0.100

0.100

0.000

8/1/2/2 0.100-

0.100

0.100

0.000

0.100

0.101 0.101. 0.000

0.101-

0.101

0.101

0.000

0.101

0.243

0.243

0.243 0.000

8/1/2/4/

0.243.

0.243

0.000

0.243

0.666

0.666

0.666- 0.000

8/1/5/1/

0.666

0.666

0.000

0.666

0.666

0.666

0.000

8/1/5/2/ 0.666

0.666

0.666

0.666 0.000

0.668

0.668

0.000

0.668-

8/1/5/3/

0.668

0.668

0.000

0.668

1.083

1.083

0.000

1.083

8/1/6

1.083 1.083 0.000

1.083

1.000

1.000

0.000

1.000

8/1/7/1/

1.000 1.000 0.000

1.000

1.000/

1.000

0.000

1.000

8/1/7/2

1.000 1.000 0.000

1.000

15.901-

15.901

0.000

25.492

कुल योग-

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2002

प्र.क. - ए- 2105- भू-अर्जन-2019

अंतर्गत धारा 11 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । t.

अनुसूची(1)

जिला राजगढ़ :

तहसील - जीरापुर

ग्राम - कायथा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

विवरण

अर्जित रकबा

कुल रकवा

निजी भूमि

27.993

36.056

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षे में प्रभावित होने से

अनुसूची(2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

खसरा नं. कुल रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा

8

5

4

3

2

2.528,

00

2.528

1

2/2 2/3/

शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.528

2.528 00

योग

1.264

1.264. 00

2/4/

2

किशनलाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.264

1.264 00

योग

2.994/

3.794 00

2/5-

रामेश्वर पिता छोटूलाल जाति दांगी पता निवासी 3 ग्राम भूमिस्वामी

2.994

3.794 00

योग

3.794-

3.794 00

2/6/

4

बीरभान गब्बा आ. लाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3.794

3.794 00

योग

3.794.

217 3.794 00

5

दुर्गालाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3.794

3.794 00

योगः

3.794-

3.794 00

2/8

6

मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

3,794

00

3.794

योग

1.914-

2.024- 00

2/9/1

शिवनारायण आ. उंकारबक्ष रामनारायण आ. रामबगस 7 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.914

2:024 00

योगः 2003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

योग

खसरा नं... कुल रकबा

कृषक का नाम

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा

6

5

4

3

0.330

2.024 00

2/9/2

8

जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

00 0.330

2.024

4/3

0.038

0:038/ 00

9

बल्देव बद्रीलाल जगन्नाथ देवसिहं किशनलाल जमनीबाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.038 00 0.038

योग

4/4

3.169

5.059- 00

हरिसिहं मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई वैबा पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

10

3.169

5.059 00

0.091-

4/5/1 2.530 00

11

मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.530 00 0.091

0.134.

1.264 00

4/5/3

12

उदालाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0,134

1.264 00

2.529

2.529 00

4/6

पर्वत उंकार सोदान सिहं पिता रतन छमा बाई बैवा रतन जाति गुर्जर पंता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

13

2.529

2.529 00

1.265

4/9 1.265 00

14

रोडा बद्री रामसिहं देवसिंहं आ. गब्बा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.265

1.265 00

योग

0.355

0.355 00

17/1/4

15

ज्ञानसिहं संतोषबाई पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.355

00

0.355

योगः-

27.993

कुल योग- 36.056 0

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2004

राजगढ़ , दिनांक 07 मार्च, 2019 प्र.क्र. 2274- भू- अर्जन-2019

प्रारंभिक अधिसूचना

अनुसूची (1)

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में शिवपुरा जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ शिवपुरा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

तहसील - जीरापुर

शिवपुरा जलाशय

विवरण

क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.में)

निजी भूमि शिवपुरा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

9.865

ग्राम- शिवपुरा की भूमि

1

14.583

ग्राम- आगरिया की भूमि

2

24.448

योग

(1) शिवपुरा जलाशय में ग्राम आगरिया की निजी भूमि प्रभावित होने से

खसरा क.

क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम एंव जाति

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा

6

4

3

2

1

0.300

0.394

1

229/1/2

0.103

0.103

404/1

चन्द्रपालसिंह शिवराजसिंह भूपेन्द्रसिंह कमलसिंह जोरसिंह पिता केसरसिंह भंवरकुवर वि. कैसरसिंह जाति राजपूत

0.283

0.283

405/2

0.200

0.787

229/2

2

0.121

0.121

399/3

गोपालसिंह रामपालसिंह पिता गोर्वधनसिंह जाति राजपूत

0.405

0.405

400 2005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

3

378

379 सुल्तानसिंह पिता नरेभेसिंह जाति राजपूत

380

381

382

383 4

386

397/2

398/4 तरवरसिंह प्रेमसिंह अनोपसिंह पिता छगनसिंह चन्दरबाई बैवा छगनसिंह विक्रमसिंह नन्दसिंह पिता इन्दरसिंह रमेशबाई बैवा इन्दरसिंह सोम्यासिंह नारायणसिंह मनोहरसिंह पिता अर्जुनसिंह सूरजकुवरबाई बैवा अर्जुनसिंह जाति राजपूत

387/1 388/2 5 धीरपसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत

6 भगवानसिंह पिता पदमसिंह श्रंगारबाई 387/2 वि. पदमसिंह जाति राजपूत

388/1 7 कल्याणसिंह राजेन्द्रसिंह कृष्णपालसिंह पिता जीवनसिंह सुगनकुवर वि. जीवनसिंह जाति राजपूत

389/1 8 सुरेश पिता मोहनलाल जाति दर्जी

392/3

394/1

395/4

396/1

377/4 9

389/2 रामबाबू पिता मोहनलाल जाति दर्जी

392/2

395/1

396/3

377/2 0.934

0.934

0.162

0.162

0.299

0.299

0.947

0.947

0.295

0.295

0.146

0.146

0.482

0.482

0.300

0.720

0.130

0.130

0.129

0.129

0.130

0.130

0.070

0.070

0.113

0.113

0.006

0.006

0.103

0.103

0.058

0.058

0.076

0.076

0.062

0.062

0.047

0.047

0.154

0.154

0.054

0.054

0.076

0.076 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2006

0.095

0.095

389/3

0.067

0.067

392/1

10 मनोहरलाल पिता नंरसगलाल जाति दांगी

0.010

0.010

394/2

0.016

0.016

394/3

0.154

0.154

395/2

0.204

0.204

395/3

0.062

0.062

396/2

0.061

0.061

396/4

0.076

0.076

377/1

0.076

0.076

377/3

0.142

0.142

401

11

0.117

0.117

402

कालूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत

0.115

0.115

399/2

12 भगवानसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत

0.103

0.103

404/2

13 रघूराजसिंह पिता जसवन्तसिंह अनूपकुंवर बैवा जसवन्तसिंह जाति राजपूत

0.283

0.283

405/3

0.304

0.304

417

0.283

0.283

405/1

14

0.017

0.017

412/1

बालूसिंह पिता नाराश्णसिंह जाति राजपूत

0.011

0.011

413/1

0.045

0.045

414/1

0.018

0.018

416/2

0.512

0.512

406/1

15 सीताराम पिता बंशीलाल जाति दांगी

408/1

0.148

0.148

406/2 407

16 मांगीलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी

0.182

0.182

408/2/1

0.183

0.183

17

408/2/2

रामबाबू पिता शिवनारायण जाति दांगी

0.018

0.018

412/2

नन्दा पिता लछमन जाति दर्जी

18

0.098

0.098

414/2

0.039

0.039

416/5

0.018

0.018

412/3

.19 मोहनलाल पिता लछमन जाति दर्जी

0.071

0.071

414/3

0.018

0.018

416/4 2007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

0.382

0.382

413/2

20

0.050

0.128

416/9

0.119

0.119

416/1

नर्मदाबाई बैवा ग्यारसीराम गोकुल रामप्रसाद कलाश गुडडू पिता ग्यारसीराम रोडीबाई संतोषबाई पुत्रीया ग्यारसीराम जाति दर्जी

0.075

0.075

430/1

मांगीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी

21

0.075

0.075

430/2

22 बापूलाल पिता गंगाराम जाति दांगी

0.190

0.190

431

मांगीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी

23

0.182

0.182

432

24 गोकूल रतनलाल पिता कनीराम भागीरथ कालूराम नाथूलाल पिता पूरा फूलसिंह भारमल बापूलाल पिता हिरा जाति दांगी

0.157

0.157

438/1

25 जोरावरकुंवर बैवा मानसिंह जाति राजपूत

0.090

0.090

438/2

26

0.202

0.202

439

0.102

0.202

गजराजसिंह मेहरवानसिंह पिता गुलाबसिंह चतरकुंवर वि. गोविन्दसिंह देशराजसिंह देवीसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत 206/6

0.214

0.214

440/1/1

27 भगवतसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत

0.214

0.214

440/1/2

28 बजरंगसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत

0.400

0.947

303/1/2

मांगीलाल पिता दयाराम जाति बलाई

29

0.500

1.000

303/1/5

30 प्रभूलाल पिता पुरा जाति बलाई

0.500

1.012

376/1/1/1

31 भेरू पिता अमरा चम्पीबाई पति भेरू जाति चमार

0.500

1.012

376/1/1/2

32 कनीराम पिता भेरू लीलाबाई पति कनीराम जाति चमार

0.200

1.012

33

376/1/1/3

लक्ष्मण पिता अमरा सरदारबाई पति अमरा जाति चमार [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2008

0.700

1.012

376/1/1/4

34 कंवरलाल पिता अमरा केसरबाई पति कंवरलाल जाति चमार

14.583

19.057

योग

शिवपुरा

0.206

0.206

35 रामलाल पिता जेराम जाति लोधा

1.530

1.530

8/10 , 106 101,102 ,103 , 104 105

36 भेरूलाल पिता उदा नाथू पिता रामा जाति लोधा

0.430

0.430

112/1,113/ 1, 114/1,115/ 1,116/1,11 7/1

37 उंकारलाल पिता रामा जाति लोधा

0.468

0.468

112/2,113/ 2,114/2,11 5/2,116/2,1 17/2

38 शिवलाल पिता उदा जाति लोधा

0.424

0.424

112/3,113/ 3,114/3,11 5/3,116/3,1 17/3

39 कंवरलाल पिता उदा भंवरीबाई वि. उदा जाति लोधा

0.345

0.345

112/4,113/ 4,114/4,11 5/4,116/4,1 17/4

40

0.530

0.530

119/2,119/6

दर्यावसिंह चम्पालाल मथरालाल छीतर पिता देवीलाल जाति लोधा

41 कनीराम पिता रामलाल जाति लोधा

0.100

0.100

119/1

0.250 42

0.250

119/4

पुरा पिता कंवरलाल जाति लोधा

0.220

0.220

43

119/5

जगन्नाथ पिता कंवरलाल जाति लोधा

0.050

0.050

119/3

44

0.300

0.300

119/7

कालूलाल पिता हिरालाल रामीबाई बैवा हिरालाल जाति लोधा

0.400

0.400

119/8

45 मांगीलल पिता लाला जाति लोधा 2009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

46

0.475

0.501

119/9

देवीसिंह गेन्दीबाई गुलाबबाई पुरीबाई भूलीबाई पिता भेरू जाति लोधा

0.060

0.190

137

0.089

0.089

47

140

0.081

0.081

141

मांगीलाल प्रभूलाल पिता रामा जाति लोधा

0.250

0.250

142/1

0.179

0.179

48

142/2

मांगीबाई पति प्रभूलाल जाति लोधा

0.243

0.243

143

0.055

0.105

49

139/2

0.040

0.352

144

कालूलाल पिता हिरालाल रामीबाई वि. हिरालाल पुरा पिता धूला जाति लोधा

0.421

0.421

110

50 नन्दूबाई बैवा देवा जाति लोधा

0.062

0.062

108/1/1

0.078

0.761

122

0.016

0.526

121

0.213

0.213

51

111/1

रूगनाथ पिता मोती जाति लोधा

0.198

0.198

120/2

0.078

0.078

108/2/1

0.212

0.212

52

111/2

0.348 मांगीलाल गंगाराम उंकार पिता देवा जाति लोधा

0.404

108/2/2

0.241

0.241

53

108/3/1

कनीराम पिता किशन जाति लोधा

0.198

0.198

120/1

0.202

0.202

54

108/1/2

दूधालाल पिता किशन जाति लोधा

0.166

0.166

109

0.263

0.263

126/2

0.203

0.203

55

108/1/3

परथीसिंह पिता किशन जाति लोधा

0.241

0.241

108/3/2

9.865

11.632

योग

24.448

30.689

कुल योग

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के

कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2010

कार्यालय , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनाँक 05/03/2019 रा०प्र ० कमांक / 03 / अ-82/2015-2016 /भू-अर्जन,

म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/ 2014/ सात / शा .2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत दुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में टुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय कीजाना प्रस्तावित है ।

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

7

5

4

3

2

1

01.618

5/2

अमरवाडा

छिन्दवाड़ा

1. जेवू, तेजलाल पिता

खुन्नू तेली, निवासी ग्राम

भूमि स्वामी-बिलेहरा

0.225

ग्राम-बिलेहरा , प०ह०न० -43 , ब०न0-211 , रा०नि०म०- अमरवाडा,

5/1

2कचरा पति रत्नू

अहीर निवासी ग्राम

भूमि स्वामी-बिलेहरा

दुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

0.225

14/2

3. श्रीपाल, श्रीराम पिता बेनीराम रखिया बेवा बेनीराम गोंड, निवासी ग्राम भूमि स्वामी- बिलेहरा 2011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

0.287

39/3

0.613

39/4

4. सरोज पति देवीलाल

गोंड, निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-बिलेहरा

5

कुल योग

02.968 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथता अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2012

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ- 25-88 / 2018 / 10-3 : भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेगें । यह वनखण्ड 22 °24'26.00 " से 22 °24'59.00 " उत्तर अक्षांश तथा 76°58'48.00 " से 76°59'51.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील हंडिया जिला हरदा

वन परिक्षेत्र हंडिया वन मंडल हरदा

वनखंड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखंड का नाम

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

25.000

1.

बैडी

बैडी

1/2

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा

मगरधा क्षतिपूर्ति वनीकरण

वनमंडल

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 11 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र . 11 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा

25.000

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का अधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. / 8 / 646/ 84 /एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 25.000 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 25.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश 664 / बी / 21 दिनांक 21.09.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । 2013

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-88-2018- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-88-2018- दस-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal , the 13th March 2019

No.F - 25-88 /2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest Block lies between N22° 24'26.00 " to N22° 24'59.00 " North Latitude and E76 ° 58'48.00 " to E76 ° 59'51.00 " East Longitude .

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2014

SCHEDULE

Tahsil : Handiya

District : Harda

Forest Range: Handiya

Forest Division : Harda

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.N.

Khasra No.

Area (Нес.)

Name of Proposed Forest Block

Name of Village

1/2

Bedi

1

Bedi

25.000 North Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 06 of Protected Forest Block

Present head of land Magardha Chhatipurti Vanikarn Van Mandal

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 06 to 11 of Protected Forest Block

South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 11 to 17 of Protected Forest Block

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 17 to 01 of Protected Forest Block

25.000

Total

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C . dated 07.10.1987 and in lieu of 25.000 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar sarovar Project of Narmada vallcy Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 25.000 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order 664 /B/21 dated 21.09.2001 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under .

1. Individual Rights There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .

2015

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक- एफ- 25-89 / 2018 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेगें । यह वनखण्ड 22 °40'57.00 " से 22°41'76.00 " उत्तर अक्षांश तथा 76°93'50.00 " से 76°95'55.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील हंडिया जिला हरदा

वन परिक्षेत्र- हंडिया वन मंडल हरदा

वनखंड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

43.507

38

आदलपुर चट्टान

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक कृत्रिम वनसीमा

1. आदलपुर रैयतबाडी

14.407

69

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 18 तक कृत्रिम वनसीमा

21.306

70

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 27 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा

79.220

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. / 8 / 646 / 84 / एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 79.220 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 79.220 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.220 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर होशंगाबाद के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./93/19(3 )92-93 दिनांक 03.12.1992 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2016

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-89-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-89-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F - 25-89/2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest Block lies between N22 °40'57.00 " to N22 °41'76.00 " North Latitude and E76 ° 93'50.00 " to E76 ° 95'55.00 " East Longitude .

2017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

SCHEDULE

Tahsil : Handiya

District : Harda

Forest Range: Handiya

Forest Division : Harda

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. Ν.

Khasra No.

Area (Нес.)

Nameof Village

Name of Proposed Forest Block

38

Present head of land Chattan

43.507

Adalpur

1. Adalpur Raiyatwadi

69 14.407

North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 13 of Protected Forest Block

70 21.306 East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 13 to 18 of Protected Forest Block

South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 18 to 27 of Protected Forest Block

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 27 to 01 of Protected Forest Block

79.220

Total

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C . dated 07.10.1987 and in lieu of 79.220 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 79.220 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order No./9A/19(3)92-93 dated 03.12.1992 of Collector Distt .Hoshangabad M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under .

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2018

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक- एफ-25-91 / 2018 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेगें । यह वनखण्ड 22 ° 21'49.261 " से 22°22'11.419 " उत्तर अक्षांश तथा 76°59'52.392 " से 77 °00'20.709 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील हंडिया जिला हरदा

वन परिक्षेत्र- हंडिया वन मंडल हरदा

वनखंड की सीमाएं

प्रस्तावित

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र. वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

53.082

88/1

बैडागांव

बैडागांव

1.

का वन बडा झाड

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 12 तक कृत्रिम वनसीमा

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 16 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से 23 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 1 तक कृत्रिम वनसीमा

53.082

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./ 8 / 646 / 84/ एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 53.082 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 53.082 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 53.082 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश क्रमांक /11644 / री / 01 / 04 हरदा दिनांक 18.08.2004 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । 2019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2019

एफ-25-91-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-91-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F - 25-91 /2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest Block lies between N22°21'49.261 " to N22 °22'11.419 " North Latitude and E76 °59'52.392 " to E77 ° 00'20.709 " East Longitude .

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2020

SCHEDULE

District : Harda

Forest Division : Harda

Details of Land Included S.N.

Khasr aNo.

Present head of land

of Name Village

Name of Propose dForest Block

88/1 1

Bada Jhad Van

Beda gaon

Beda gaon

Total (A) Reason for Publication of Notification : -

Tahsil : Handiya

Forest Range : Handiya

Forest Block Boundaries

Area (Hec.)

53.082 North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 12 of Protected Forest Block

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 12 to 16 of Protected Forest Block

South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 16 to 23 of Protected Forest Block

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 23 to 01 of Protected Forest Block

53.082

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 53.082 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar sarovar Project of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 53.082 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order No. 11644/Ri/01 /04 order dated 18-08-2004 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil (B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.

2021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ- 25-93 / 2018 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 ° 26′27.116 " से 22°26'41.092 " उत्तर अक्षांश तथा 76°59'57.869 " से 77 °00′2.632 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

हंडिया तहसील

जिला हरदा

वन परिक्षेत्र हंडिया वन मंडल हरदा

वनखंड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

प्रस्तावित वनखंड कानाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

13.631

39

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 1.

कुसिया

कुसिया

से 06 तक कृत्रिम वनसीमा

वन चराई के लिये

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 08 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 02 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 02 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा

13.631

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./ B / 646 / 84 / एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 13.631 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.631 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.631 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश क्रमांक 126/बी / 21 / 03 /04 दिनांक 30.07.2004 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2022

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-93-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-93-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F - 25-93 /2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N22 °26′27.116 " to N22 ° 26'41.092 " North Latitude and E76° 59'57.869 " to E77 ° 00'2.632 " East Longitude .

2023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

SCHEDULE

District : Harda

Forest Division : Harda

Details of Land Included

S.N.

Khasr a No.

Present head of land

Name of Village

Name of Propose d Forest Block

39 1

Van Charai Kusiya Kusiya

Tahsil : Handiya

Forest Range : Handiya

Forest Block Boundaries

Area (Hec . )

13.631 North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 06 to 06 of Protected Forest Block

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 06 to 08 of Protected Forest Block

South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 08 to 02 of Protected Forest Block

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 02 to 06 of Protected Forest Block

Total 13.631

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./B/646/84-F.C . dated 07.10.1987 and in lieu of 13.631Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar sarovar Project of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 13.631Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order No. 126/B /21 /03/04 dated 30.07.2004 of Collector Distt . Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil (B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under .

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2024

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक- एफ- 25-92 / 2018 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेगें । यह वनखण्ड 22 ° 26'10.429 " से 22°26′28.837 " उत्तर अक्षांश तथा 76°59'30.441 " से 77 °00′2.632 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील हंडिया जिला हरदा

वन परिक्षेत्र हंडिया वन मंडल हरदा

वनखंड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

वन

1.

भादूगांव

भादूगांव

35.627 0.742

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 तक कृत्रिम वनसीमा

1, 13/3

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 12 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 15 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा

36.369

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./ 8 / 646 / 84 / एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 36.369 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.369 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 36.369 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश रा.नि. 26 / बी/ 21 / 01 / 02 दिनांक 05.03.2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । 2025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-92-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-92-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.

Bhopal , the 13th March 2019

No.F - 25-92/2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest Block lies between N22 °26'10.429 " to N22 ° 26'28.837 " North Latitude and E76°59'30.441 " to E77 ° 00'2.632 " East Longitude .

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2026

SCHEDULE

Tahsil : Handiya

District : Harda

Forest Range : Handiya ForestDivision : Harda

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.N.

Area (Hec. )

Khasr a No.

Present head of land

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

Van

1

35.627

0.742

1, 13/3

Bhadu gaon

Bhadu gaon

North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 09 of Protected Forest Block

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 09 to 12 of Protected Forest Block

South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 12 to 17 of Protected Forest Block

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 17 to 01 of Protected Forest Block

36.369

Total

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 36.369 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar sarovar Project of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 36.369 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order No. 26/B/21 /01/02 dated 05.03.2003 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under .

1. Individual Rights There are no individual rights on the said land 2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .

2027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक - एफ- 25-103 / 2018 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेगें । यह वनखण्ड खेड़ा (अ) 22 °41'5.00 " से 22 ° 41'19.00 " उत्तर अक्षांश तथा 76°96'93.00 " से 76° 97'28.00 " पूर्व देशांश खेड़ा (ब) 22 °41'5.00 " से 22 ° 41'19.00 " उत्तर अक्षांश तथा 76 °96'93.00 " से 76° 97'28.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची जिला हरदा

वन मंडल हरदा

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.

प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

खेडा

1.

168/1

खेडा(अ) चट्टान चराई के लिये

खेडा

2.

168/1

खेडा(ब) चट्टान चराई के लिये

68.782

योग (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

तहसील हंडिया

वन परिक्षेत्र हंडिया

वनखंड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

18.782 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 03 तक कृत्रिम वनसीमा

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र . 05 से 28 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा

50.000 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 03 तक कृत्रिम वनसीमा

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 28 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./ 8 / 646 / 84/ एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 68.782 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 68.782 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 68.782 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2028

कलेक्टर हरदा के आदेश क्रमांक 125 / बी/ 21 / 03 /04 दिनांक 28.05.2001 एवं दिनांक 30.07.2004 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-103-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-103-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal , the 13th March, 2019

No.F - 25-103 /2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between Kheda (A) N22°41'5.00 " to N22 ° 41'19.00 " North Latitude and E76° 96'93.00 " to E76°97'28.00 " East Longitude . Kheda (B) N22 °41'5.00 " to N22 ° 41'19.00 " North Latitude and E76096'93.00 " to E76°97'28.00 " East Longitude.

2029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

SCHEDULE

District : Harda

Forest Division : Harda

Details of Land Included

S.N.

Khasra No.

Nameof Proposed Forest Block Kheda

Tahsil: Handiya

Forest Range : Handiya

Forest Block Boundaries

Area (Hec.)

168/1 18.782

1

Present headof land Chattan Charai

Nameof Village Kheda (A)

2

168/1

Kheda

Chattan Charai

(B) Kheda

Total (A) Reason for Publication of Notification : -

(

North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 03 of Protected ForestBlock

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 03 to 05 of Protected Forest Block

South-Artificial Forest Boundary from Pillar no . 05 to 28 of Protected ForestBlock

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 28 to 01 of Protected Forest Block

50.000 North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 03 of Protected ForestBlock

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 03 to 05 of Protected Forest Block

South-Artificial Forest Boundary from Pillar no . 05 to 28 of Protected ForestBlock

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 28 to 01 of Protected ForestBlock

68.782

11. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No./8/646/84-F.C . dated 07.10.1987 and in lieu of 68.782 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar sarovar Project of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 68.782 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order No. 200/B/21 /03 /04 dated 16-07-2014 & 123/B/ 21/03/04 dated 28.05.2001 & dated 30.07.2004 of Collector Distt . Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil (B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- (Nil ) dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under .

1. Individual Rights There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2030

Bhopal , the 13th March, 2019

संशोधन

No. F - 25-104-2018-10-3.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-02-2019 एवं प्रकाशन दिनांक 08-03-2019 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये:-

(A) Reason for publication of Notification की कण्डिका-2 में 8 वीं पंक्ति में अंकित

"Order No./19-14/05/98 Dated 19-0-1999

के स्थान पर

"Order No./19-14/05/98 Dated 19-04-1999 पढ़ा जाये ।

संशोधन

No. F - 25-105-2018-10-3.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-02-2019 एवं प्रकाशन दिनांक 08-03-2019 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये:-

"Order No.F- 25-106/2018/10-3

के स्थान पर

"OrderNo.F - 25-105/2018/10-3

पढ़ा जाये ।

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .

2031

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक- एफ-25-106/2018/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °24'5.3 " से 21 °24'17.4 " उत्तर अक्षांश तथा 77°44'17.4" से 77°44. 30.4" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील आठनेर जिला बैतूल

वन परिक्षेत्र - सावलमेंढ़ा वन मंडल - दक्षिण बैतूल

वनखंड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

अ. प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

9.105

अंधेरबावड़ी

40/12

1. अंधेरबावड़ी

बड़े झाड़ का जंगल

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक कृत्रिम वनसीमा पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 09 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम- ग्राम एनखेड़ी की दक्षिणी सीमा से लगा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा

9.105

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./ B.C./1/161/93- FCW दिनांक 12.05.1994 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाराष्ट्र शासन , सिंचाई विभाग की स्वीकृति म.प्र. महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय पूर्णा रिवर सिंचाई परियोजना में प्रभावित 9.105 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.105 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.105 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक राजस्व मामला क्रमांक 21 अ /19 वर्ष 1990-91 दिनांक 04.07.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2032

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार आठनेर (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक / टी. के.जी. / 2015 /983 दिनांक 26.09.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-106-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-25-106-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal , the 13th March, 2019

No.F - 25-106/2018/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N21 °24'5.3 " to N21 °24'17.4 " North Latitude and E77°44'17.4 " to E77 °44'30.4 " East Longitude .

2033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1

SCHEDULE

District : Betul

Tahsil : Athner

Forest Division : South Betul

Forest Range : Sawalmendha S.N. Name of Details of Land Included

Forest Block Boundaries

Khasr aNo.

Area (Hec.)

Present head of land

Name of Village

Propose dForest Block

Andherba

Andherbawdi

1

40/12 9.105

wdi

Big Tree Forest

North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 04 of Protected Forest Block

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 04 to 06 of Protected Forest Block

South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 06 to 09 of Protected Forest Block

West- Attached from Village- Ankhedi southern boundary of Protected Forest Block Artificial Forest Boundary from Pillar no . 09 to 01 .

9.105

Total

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt . of India's order No./B.C./1/161/93-FCW dated 12.05.1994 and in lieu of 9.105 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Maharastra Govt. Irrigation Dept. of M.P. Maharastra Inter State Purna Rever Irrigation Project , the above mentioned Non Forest Land of 9.105 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by Order No. 21A/19 Year 1990-91 dated 04.07.1991 of Collector Distt . Betul for the purpose ofcompensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No./T.K.G./2015/983 dated 26.09.2015 of Tahsildar Athner (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2034

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2018

क. - गन्ना-एस-3-क्षे.आर.- मॉ रेवा-2018-19-200, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा० लि० , ग्राम- नर्मदानगर, तहसील- कुक्षी, जिला-धार (म.प्र. ) के लिये संशोधन कर नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

क.

जिला/तहसील

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

442.59

55

1

धार/ कुक्षी

फैक्ट्रीगेट

14

16.15 2

धार/गंधवानी

फैक्ट्रीगेट

863.58

48

3

धार/ मनावर

फैक्ट्री गेट

09

253.59 4

फैक्ट्री गेट

बड़वानी/अंजड़

34

245.98 5

फैक्ट्री गेट

बड़वानी/ बड़वानी

07

3.60 6

फैक्ट्रीगेट

बड़वानी/राजपुर

167

1825.49 कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त.

2035

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

तहसील अंजड़ (जिला-बड़वानी)

ग्राम

कं

चकेरी

X1

2अंजड़

3मोहीपुरा

4 दतवाड़ा

आवली

5

केसरपुरा (पुनरवॉस) 6

छोटा. बड़दा

8छापरी

विलवा रोड

सुराना

10

गोलाहा

11

X

बड़गाँव

X12

झोलपीपरी

3

साजवाय

14

1

पलासियाँ

15

16 लोन्सरा लोहारा X.

योग

रोड़ दूरी कि.मी.

क्षेत्रफल हेक्टर

मॉ रेवा

ओलम शुगर्स 44

38

20

528

0.4

3400

33

111.66

35

33

39 55.59

05

35

31

82.01

35

45 0.5

0.4

29

39 0.5

33

35 18:66

3435 0630

29

0.4

35 2.13

36

4C 0.4

36

42 340.26 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2036

तहसील-बड़वानी (जिला-बड़वानी)

[ भाग 1 रोड़ दूरी कि.मी.

क्षेत्रफल

हेक्टर

ग्राम

कं

1बड़वानी

: 2तलून

3 बोरलाय

4धनौरा

5 पिपरी

6कालीबेड़ी

7 तलाड़ा बुजूर्ग

8पिपलाज

9कुंडिया

मॉ रेवा

ओलम शुगर्स

48

35

12

20

43

5.99

39

10

25

26

34

12

25

35

5.76

35

1

15

35

1.2

25

41

0.5

19

43

50

16

52

9:

18.55

10छोटी-कसरावद

४

पिपलुद

11

12उटावद

13सेंगावा

14करी

कल्यानपुरा

15

16खेड़ी

बगुद

17

एकलारा

18

35

26

35

27

2.49

34

10

34

6.2

37

43

24

13.18

49

0.5

14

4

49

0.5

7

41

25

14

47

14

9.03 2037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

तहसील-बड़वानी (जिला-बड़वानी)

रोड़ दूरी कि.मी.

क्षेत्रफल

हेक्टर

ग्राम

कं

जागरवा

19

20पिछोड़ी

21जामदा

22कोठड़ा

23अवल्दा

24भावती

25बिजासन

26मोरकटा

निवा

27

28अमलाली

29पेन्डरा

भिंलखेड़ा

30

राजधाट (कुकरा)

31

32नायनपुरा

पाल्या

33

34सोन्दुल

मॉ रेवा

ओलम शुगर्स

62

28

0.5

66

18

0.59

66

15

0.4

64

20

0.3

64

26

0.5

64

30

3.2

76

42

0.43

74

40

0.5

73

0.5

39.

65

31

0.4

51

16

0.6

15

51

8.09

16

49

1.25

58

22

0.5

22

58

4.83

58

24

2.49

245.98

योग

A भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2038

तह -राजपुर (जिला -बड़वानी)

ग्राम

कं

कि.मी.

रोड़ दूरी

मॉ रेवा

मॉ रेवा

क्षेत्रफल

हेक्टर

1साली

2भागसुर

3कासेल

मंदील X-4

बालकुऑ

5

6 भामी

मोरनी

7

उपला

-8

X

सिंगुन

9

योग

ओलम शुगर्स

40

30

0.5

41

39

0.5

42

40

0.5

39

43

0.4

42

22

0.5

46

28

0.6

48

35

0.5

0.45565

48

34

0.5

4.4 2039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

तहसील- कुक्षी (जिला- धार)

मॉ रेवा

रोड़ -दूरी कि.मी.

ग्राम

कं

माँ रेवा

ओलम शुगर्स

क्षेत्रफल

हेक्टर

59

4

39.62

1 चिखल्दा

63

5

3.39

2गेहलगॉव

6

55

80.05

3मलवाडा

9

71

23.21

4कड़माल

70

8

37.96

5खापड़खेडा

70

9

21.58

6बाजड़ीखेड़ा

62

130.32

2

नर्मदानगर (खेड़ा- सिस

7

77

15

8.45

8 निसरपुर

1

83

21

0.35

9कोटेश्वर

83

21

0.5

10कोणदा

98

36

0.5

दोगावा

11

96

34

0.5

12कुआ-धर्मराय

85

23

20.62

13भवरिया

73

11

0.4

14पिपल्या

68

6

1.48

15पुरा

70

9

0.4

16दोंद

80

19

1.77

17कोठड़ा

69

7

19.51

18बोधवाड़ा

68

6

2.62

19लिंगवा

72

10

0.4

बेडबालियॉ

20

89

1.54

27

21सुसारी

75

13

0.34

22करोदीयाँ 2040

23नवादपुरा

24डेहर

25देशवालियाँ

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

3

86

24

0.1

90

28

0.5

26

88 1.1

93

31

12.72

26कुक्षी

बड़दा

27

28पड़ियाल

29कटनेरा

30कापशी

31आली

32सिलकुऑ

33रिक्ती

रसवा

34

तालनपुर

35

36डोगरगॉव

37पिथमपुर

बबुलसा

38

39अमलझुमा

धनोरा

40

41लोनी,

42गोरदा

43रेक्ती

44खंडवा

103 5.92

41

97

35

0.1

80 1.67

18

38

100 9.91

102

40

2.1

96

34

0.4

88 0.4

35

88 0.5

35

98 2.51

36

98

36

0.1

94

32

0.1

32

94 0.6

35

97 0.4

98

36

0.4

91

29

0.45

98

36

0.4

26

91 0.6

35

97 1 भाग 1 ]

45दाहोद

46खरजाना

47गोगावा

48गोरडा

49किकरवास

जमदा

50

51अतारसुमा

52खड़जाना

53बदवानिया

54सिद्वी

बारुद

55

2041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

107

45

0.4

108

46

0.6

97

35

0.4

97.

35

0.8

98

36

0.4

100

38

0.1

98

36

0.4

99

37

0.5

98

35

0.6

102

40

0.5

102

40

0.4

442,59

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2042

L

तहसील- गंधवानी (जिला- धार)

मॉ रेवा

ग्राम

कं

रोड़ दूरी कि.मी.

मॉ रेवा

क्षेत्रफल

हेक्टर

1सोनगॉव

2पानवा

3पीपली

4खण्डलाई

5जिरावाद

6गंधवानी

देदली

7

8 मलहेरा

9साली

10टोनगॉव

सातउमरी

11

बखतला

12

बापदूत

13

14सनमोद

योग

A

ओलम शुगर्स

78

20

0.39

65

36

3.14

65

24

0.94

62

32

0.5

75

45

0.4

75

32

4.97

68

23

0.5

68

34

1.3

67

35

0.5

62

35

0.4

62

0.5

45

35

63

0.5

65

35

1.05

65

37

1.06

16.15 2043

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

वर्ष 2018-19

तहसील- मनवार ( जिला- धार )

रोड़ दूरी कि.मी.

मॉ रेवा

ग्राम

कं

माँ रेवा

क्षेत्रफल हेक्टर

जे.एल.एन शुगर्स

ओलम शुगर्स

76

61

9

13.86

1 देवगढ

63

78

17

2.72

2कवटी

76

12

61

0.5

3साततलाई

30.86

48

सरिफपुरा

4

42

80

35

16.37

5उस्दना

74

89

15

3.61

6.सिंधाना

60

91

5

8.4

7 गणपुर

62

45

8.98

8 जोतपुर

75

16

56

14

9पिपलाज

85

70

24

74

10सेमल्दा

72

64

23

176

11अछोदा

70

55

28

4.72

12सिरसाला

70

18

55

5.21

13डोगरगॉव

85

70

18

21

14करौली

95

80

24

9.51

बड़गॉवखेडी

15

85

7

f3

2.19

16मांडवी

65

80

33

0.5

बालीपुर

17

27

465572

18अजंदा

73

88

19

134

19एकलबारा

65

26

80

90.34

20पेरखड़ मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2044

भाग 1

an 2018 17

तहसाल मनवार ( जिला-धार )

मॉ रेवा

ग्राम

रोड़ दूरी कि.मी.

मॉ रेवा

क्षेत्रफल हेक्टर

4.53

21वायल

9.02

22सिस्सी

22

23पिपरीमान

8.12

गोपालपुरा

24

0.5

25 भरडपुर

0.94

26पिपरी

5.4

लुन्हैरा

27

18

कलवानी

28

0.4

29अजंदीकोट

1.46

30जाजमखेड़ी

11

मनावर

31

0.05

32टोकी

4.67

33साला

1.46

34खेड़ीहवेली

0.3

रणतलाव

35

0.4

कुराड़ा-खाल

36

0.4

मेहताखेड़ी

37

0.5

झापड़ी

38

0.4

39गूलाटी

5.07

40बागलिया

19

देवला

41

0.2

42लाखनकोट

0.4

43अजंदीकोट

0.5

44जाटपूर

जे.एल.एन शुगर्स

ओलम शुगर्स

75

59

40

75

8

59

75

59

41

75

60

11

70

85

38

85

70

24

95

36

80

23

34

68

65

80

20

80

65

26

74

59

32

80

37

64

20

65

80

66

81

37

79

38

65

23

65

79

90

18

75

86

18

71

65

80

26

76

61

28

76

61

35

86

71

27

67

52

34

78

63

34 2045

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

26

रतवा

45

99

बड़ा-बडदा

46

45

मलनगॉव

47

X

0.4 48बाकानेर

22 49पटवार

0.4 50दगड़पुरा

0.5 51कुवाड़

11 52जलखेडा

26 53कुवाली

29 54मिर्जापुर

1017.79

योग

75

59.

38

75

42

59

-75-

5.9

51.

72

39

51

75

59

47

75

60

47

79

54

41

70

38

55

72

55

43

85

70

46

i भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2046

क.-गन्ना-एस- 3-क्षे. आर. ओलम-2018-19-203, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु ओलम एग्रो इण्डिया प्रा० लि० यूनिट बड़वानी शुगर, तहसील-ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र. ) के लिये संशोधन कर नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

क.

जिला/ विकास खण्ड

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

2272.60

52

1

फैक्ट्रीगेट

बड़वानी /ठीकरी

06

15.28- 2

फैक्ट्री गेट

बड़वानी/राजपुर

05

41.91 3

फैक्ट्री गेट

बड़वानी/ सेंधवा

36.81

06

4

फैक्ट्री गेट

खरगोन/' कसरावदः

21.23

01

फैक्ट्री गेट

5

खरगोन / महेश्वर

100.30

10

6

फैक्ट्री गेट

धार /धरमपुरी

256.81

16

7

फैक्ट्री गेट

धार/ उमरबन

2744.94

96

कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त.

2047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

विकासखण्ड - ठीकरी (जिला बड़वानी)

क्षेत्रफल हेक्टर

सड़क दूरी कि.मी.

हवाई दूरी कि.मी.

क्र. ग्राम

3

3

1

194.52 कुआं

3

20.36

2

2 केरवा

6

3

25.18 3 कपाल्याखेड़ी

1

1

61.14 घटवा

3

2

58.68 5 अभाली

2

77.39

2

6 भगवानपुरा

7

2

7

88.53

जरवाह

2

2

57.67 8 उमरदा

13

13

1.70 9 हतोला

4

2

113.18 10 सेगवाल

6

4

235.94 11 ठीकरी

6

5

40.15 12 रणगांव

15

5

12.41 13 खुरमपुरा

21

9

मदराच्या

23

11

15 रहड़कोट

7

2

16 कुंडिया

16

13

8.61 47 बांदरकच्छ

10

6

105.89 18 ब्राम्हणगांव

13

9

21.72 19 लखनगांव

12

5

15.77 20 अजंदी

9

6

39.92 21 देवला

17

15.29

10

22 रसवाडेब

13

13

69.90 23 मारुचिचली

20

46.52

11

24 चेनपुरा

13

11

44.36 25 गवला

15

6

13

5

24.07 27 ननगांव

7

5

138.13 28 दवाना

17

8

72.02 20 विश्वनाथखेड़ा

8

5

8.59 30 बलगांव

12

4

31 कालापानी

X

10

7

52.48 टिटगारिया

2

10

5

43.53 33 दाबड़

16

12

6.53 34 सेमल्दा डेब

10

5

3.92 35 घट्टी भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2048

ग्राम

बावडिया

36

फत्यापुर

किरगोही

मडवाड़ा

पिपल्याडेव

लोहारा

केसरपुरा

नलवाय

43

तलवाड़ार्डब

पान्या

45

रणगावडेब

उचावद

48

X

बिलवाडेब

49

। मेहगांव डेब

50

हरीबड़

51

बड़गांव

52

पाडला

34

बिलवा रोड़

55

X

पलासिया

571

भजड़

58

मोहीपुरा

59

61 गोलाटः

चकेरी

32

७३ छापरी XX

सजवाई

64!

आबली

65

X

छोटा बड़दा

-66

X

खुराना

67

X

कोयड़िया

68

योग 52

क्षेत्रफल हेक्टर

सड़क दूरी कि.मी.

हवाई दूरी कि.मी.

19

17

12.85

20

19

2.07

23

19

32.44

23

22

43.12

19

17

9.78

22

16

51.77

27

22

47.43

19

13

12.87

16

14

38.40

25

22

4.92

25

22

33.61

23

17

36.13

-23-

19

24

18

0.96

16

11

18.65

29

13

4.37

28

19

2.46

34

32

17

3.89

37.

31

1.62

32

25

29+

26

32

25

81.84

38

24

85.07

38

136.87

39

28

19.28

29

27

24.27 17

27

30

27

32

31

59.00

37

31

69.90

28

22

23

19

2.0

ब्रिट 222602538.09 2049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

केनराखण्ड राजपुर (जिला बड़वानी)

के. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी. सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर

32

62

रणगावराड

29

42

नागलवाडी

33

68

4 आगलगांद

24

32

17

31

2.04

17

27

सिनगुन

7

18

311

जलखेड़ा

38

71

26

35

राजपुर

1.29

उपला

30

35

1.60

11 मंदिल

26

33

7.35

साली

34

33

30-1

14

32

34.

15

26

33

1.90

22

28-

17

22.

36

23

19

17

30

110

106

15.28

कासखण्ड सेंधवा (जिला बड़वानी)

क्र. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी. सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर

पिसनावल

45

55

7.35

72

80

3 बलवाडी

69

75

4 दुगाणी

68

75

5

65

खारिया

अंजनगांव

52

68

1.33

भामनिया

54

68

0.29

8 छिगली

51

68

9

46

मेहडगांव

68

27.91

10 सिंलदर

65

73

4.98

05

योग

41.91 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2050

विकास खण्ड कसरावद (जिला खरगोन) ग्राम

हवाई दूरी कि.मी.

निमरानी

हताला

जरोली

चिचली

नाईन्दा

घाटबेडिया

10 वलखड

अहिर धामनोद

| खलबुजुर्ग

मलतार

मालपरी

जलखा

अकबरपुर

सत्राटी

गानवा

नगावां

खड़कवानी

23

पिपलझोपा

अमलाथा

बालखेढ़ा

योग

सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर

12

10

37.24 +

34

13

14

5

35.95 6

18

170.14. 5

18

241.70

20

7

45.44 7

22

3.35

30

18

21

38:48 14

18

9

18

10

18

57.22

18

5.27 10

23

12

15

5

22

17

21

17

27

96

12

6

1237 15

2

12-33

16

8

195

12

7.03 8

17

9

2.99

10.88 8

14

44

12

58

120.50 32

21

86.93

28

21

17:44

31131 2051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1

विकास खण् खरगोन (जिला खरगोन)

ग्राम

हवाई दूरी कि.मी. सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर बगवा

16

22

डोंगरगांव

21

65T

29

5512 योग

55.12

उपस

विकास खण्ड - महेश्वर (जिला करकोल

क्रं. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी. सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर । बड़वी

25

10-26

24

38.92

34

44.66

28

इटावदी

35

21.23

27

33

मातमुर

9.74

31

10.81 योग

135.62 2052

गन्स खण्ड- धरमपुरी (जिला धार)

खलघाट

बगडीपुरा

गुलगाव

हतनावर

पिपन्दागढी

निमोला

मीरगढ़ी

वरमपुरी

पटलावद

बलवाड़ा

पगारा

पलासिया

कत्यापुर

डडीवर

30 एकलरा

31 छोटीनिगरानी

गुजरी

4.1... पन्धा

43 बयडीपुरा

झाकरुड़

5 भवान्या खुर्द

46 तारापुर

योग

・・・10/2018

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

हवाई दूरी कि.मी. सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर

---

15

18

39.34

15

33

95.11

13

34

31.49

10

36

35.00

9

37

93.40

36

12

30:364

16

39

49.63

36

12

1.46:

10:

32

27.04

26

20

27.85

11

24

46:54

26

31:50

10

22

28.88

13

21 10.86

12

22

19.85

10

30

32.70

20

28

3.48

28

10-

171

30

25

1.43

17

17

38

11.67

14

35

4.621

21

321

28

12+

35

12

-36

8.44

36

12

13.25

-13-

34

30

0.41

24

36

10.

13

10.97

15

26

20

28

40

14

0.49

17

30

35

14.

18

33

23

42

0.72

-18

18

31

18

47

15

1.85

38

14

3.97

25

21

43

1.21

672.91 2053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

उमरवन

रतवा

देवलरा

टवार

अटो टवलई

कुवली

12 बाकानेर

43 फोडेयापुरा

राजपुरा

झिरपी

अनलाथा

सररागाँव

अहीस्वास

कालीबावड़ी

20 प्रतापपुर

मोद कानापुर

दाभड

महापुरा

मिर्जापुर

बालीपुर

26

रंधा

27

छितरी

कल्याणपुरा

32. दगड़पुरा

लुन्हेरा

भुवांदा

34

कलाल्दा

36 बडा बडदा

योग

हवाई दूरी कि.मी. सड़क दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर 20

60

22.48 13

38

45.68 13

42

94.86

38

13

11.09 H

46

33.36

50

19;

31.33 13

41

19.61 23

57

27.74 22

57

15.49 16

48

X 14

38

3.61

55

21

19.74

40

18

3.95 19

53

25.95 19

40

18.02

43

16

16.49 15

42

7.21 15

4-8

> 16

46

50

48

37

0.96 12

45

5.81 15

14

40

11.34

60

21

1067 21

58

8.89

46

15

X

56

22

70

22

50

23

1.86

60.

27

51

3.69 16

60

15

0.68

22.01 19

22

55

16.92सि 23

51

0.87 24

60

98.33

578.64 2054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

अनूपपुर , दिनांक 26 फरवरी 2019

प्र. क्र. 1166-10- भू-अर्जन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

11.681 (1) अनूपपुर अनूपपुर

(4) 4.865

32.860

चटुआ मझगवां धनपुरी

49.406

योग ..

1.582

धनपुरी

0.500

0.576

1.038

धनगवां बम्हनी

0.500

4.196

53.602

योग .. कुल योग .

अनुसूची

धारा 11 के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

(5) भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर, म. प्र.

(6) धनपुरी जलाशय योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

जिला

अनूपपुर, म. प्र. भू-अर्जन अधिकारी ,

धनपुरी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

शासकीय भूमि का रकबा

ग्राम का नाम

(1)

चटुआ

मझगवां

धनपुरी

धनगवां

बम्हनी रकबा ( हेक्टेयर में )

(2) 1.538 0.041 16.362 0.030 0.040 18.011

योग .

वन भूमि का रकबा

ग्राम का नाम

(1)

धनपुरी रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

4.655

4.655 76.268

योग .. महायोग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनुपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 मार्च 2019

क्र. 58- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(2) मनगवां

(4) 0.480

(3) महमूदपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग रीवा.

(6) रीवा जिले के महमूदपुर देवरा मार्ग के कि.मी. 1/10 में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

क्र. 59 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(2) जवा

(4) 0.734

(3) कोलहा 86

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा (5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग रीवा. मार्ग के कि.मी. 1/2 में

सतधार नदी पर पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील जवां, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

2056

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 20 फरवरी 2019 , 5 मार्च 2019

क्र. 02 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि ग्राम इन्द्रा, तहसील बरेला , जिला जबलपुर के अंतर्गत अमझर- लौहकारी- इन्द्रा- पड़वार - बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.31 बरेला इन्द्रा

जबलपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अमझर-लौहकरी-इन्द्रा- पड़वार - बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2019

पत्र क्र. 267-प्रशा.- भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

0.500

अटारी -574, क

रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) भाग 1 ]

2057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

पत्र क्र. 269- प्रशा .- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1)

(2)

(4)

0.500 रीवा

रघुराजगढ़ -574

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई संभाग , जिला रीवा (म. प्र. )

पत्र क्र. 271 - प्रशा. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल तहसील

(हे. में)

(4) (1)

(2) (3)

0.100

पनिगवां-587

मऊगंज

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई संभाग, जिला रीवा (म. प्र. )

पत्र क्र. 273 - प्रशा . - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा 2058

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

3.500

सेमरिया

सतना अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा म. प्र.

बेला वितरक के माइनर क्र. 09 के नहर निर्माण कार्य हेतु .

पत्र क्र. 275 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

0.500 सतना

विछिया खुर्द

अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर क्र. 07 के नहर निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा म. प्र.

पत्र क्र. 277- प्रशा. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.500 अमरपाटन

सतना

पड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा म. प्र.

बेला वितरक के माइनर क्र. 04 के नहर निर्माण कार्य हेतु .

2059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

प. क्र. 279 -प्रशा.- भू-अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.500 सतना

ढ़ाही वीरान

अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण कार्य हेतु .

प. क्र. 281 - प्रशा. - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.500 मनगवां सेमरी कला-617

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के चन्देह

माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

कार्य हेतु.

प. क्र. 283- प्रशा.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व 2060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

[भाग 1 में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

2.500 मनगवां डेल्ही 242

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु .

प. क्र. 285- प्रशा.- भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2) (3)

(4) रीवा मनगवां

1.500

बेलवा पैकान 396

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म . प्र.

बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र .4 नहर निर्माण कार्य हेतु .

प. क्र. 287- प्रशा.- भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब -माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.700

बासां-30

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु .

2061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

प. क्र. 289- प्रशा .- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिय प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.500

(3) रेरुआ-558

(1) रीवा

(2) गुढ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

(6) बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 291 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/ माइनर/ सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.000 (1) रीवा

(2) जवा

(3) छदहना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ).

त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माइनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 293- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 8.000 (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) फुलदेउर 341

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माइनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2062

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

रीवा , दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 351 - भू-अर्जन-18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

5.25 सेमरिया लैनबधरी

योग .. 5.25

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5)

पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैनबधरी सब-माइनर कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना ( म . प्र . ) .

नहर निर्माण हेतु .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 353 - भू- अर्जन - 18-19. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3) बरती

4.860 (1) सतना

रामपुर बाघेलान

योग 4.860

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5)

महिदल वितरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र . ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 355 - भू- अर्जन-18-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 2063

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.145

छिबौरा

सतना

रामपुर बाघेलान

2.145

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महिदल वितरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म . प्र . ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 357 - भू- अर्जन- 18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

1.850

बेला

सतना

रामपुर बाघेलान

योग .. 1.850

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महिदल वितरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 359- भू- अर्जन- 18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

करता है. चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.375

किटहा

सतना

रामपुर बाघेलान

योग .. 0.375

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

महिदल विरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 361 - भू- अर्जन- 18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.20 सतना

रामपुर मढ़ी बाघेलान.

योग .. 1.20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महिदल विरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना ( म. प्र . ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. भू- अर्जन-12 ( अ -82 ) -2018-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 2065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

9.22 मण्डला घुघरी सिलगिटी प. ह. नं. 23

9.22

कुल ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -13 ( अ -82 ) -2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

12.65 मण्डला

(2) घुघरी टिकरिया प. ह. नं. 51

12.65

कुल ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

2066

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

क्र. भू- अर्जन-14 ( अ-82 ) -2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

0.30 मण्डला घुघरी पोड़ी प. ह. नं. 40

0.30

कुल ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -15 ( अ -82 )-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.17 मण्डला बिछिया बम्हनी रैयत प. ह. नं. 30

कुल 0.17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत उप नहर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

2067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्र. भू- अर्जन-16 ( अ-82 ) -2018-19 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(4) (2)

0.25

खमरौटी रैयत

बिछिया

मण्डला

प. ह. नं. 33

0.25

कुल ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास ,

संभाग क्र . 2 , मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 1174- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

1.383

मछेहा

उमरिया नौरोजाबाद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा.

उमरिया जिले के सुन्दर- दादर -मछेहा मार्ग में जोहिला पुल पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बांधवगढ़, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमरपाल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2068

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 फरवरी 2019

क्र. 1738- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चॉद .

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खैरघाट, प.ह.नं. -40, ब. नं. - 52, रा. नि. मं. चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.266 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

35/5

0.065

0.078

37/1

38/1

0.096

38/3

0.072

38/7

0.013

57

0.006

0.062

55, 58

54

0.048

53/2

0.032

53/1

0.032

52/9

0.005

129/7

0.056

129/10

0.051

0.067

129/9

129/11

0.094

(1)

(2)

134/1

0.060

0.037

134/8, 134/9

35/3

0.062

35/7

0.125

36/3

0.028

37/5

0.086

60/2

0.035

60/1

0.056

योग. 01.266 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपवितरक नहर से निकलने वाली 17 आर माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 1739- भू- अर्जन -2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद 2069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - चॉद

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- राजलवाडी, प.ह.नं. - 20, ब. नं. - 247, रा. नि. मं. -चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.637 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.048

29, 30/1 , 30/4, 31/2

6/2

0.120

0.110

6/13

0.056

6/12

0.005

6/11

0.120

6/6

0.060

1/4

0.028

1/3

0.090

1/1, 2/1 , 3/1

योग.. 0.637 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 9 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 1740 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चाँद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- पौनिया, प.ह.नं. -40, ब. नं. - 181 , रा. नि. मं. -चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 02.006 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.055

8/3

0.020

11, 12, 13/2

0.060

82/1

8/4

0.072

8/5

0.136 2070

(2)

(1)

6/1

0.012 9

0.023 10

0.042 28

0.072

0.212

67/1

67/5

0.019

67/4

0.019

67/8

0.020 67/6

0.012

0.146

64/2, 68 , 69, 70, 71

73/3

0.060

0.016

62

63

0.096

64/3

0.076

64/5

0.012 352/3

0.025

351/1

0.040

352/1

0.040

98/2

0.076

98/1

0.076

0.012

98/3, 98/4

100, 101/1 , 101/2 , 102/1 0.004

0.080

351/6

349/2

0.020

349/1

0.090

0.064

205/8/2 , 206/6/2

0.021

205/7, 206/5

0.036

205/8/1 , 206/6/1

0.064

205/12, 206/6

205/5

0.030

0.022

205/6 , 206/4

0.026

205/1 , 206/1

0.100

203/2/1 , 204/1/1

योग.. 02.006 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उप वितरक नहर से निकलने वाली 11 आर माईनर एवं 12 आर माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 1741 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

क्षेत्रफल पर

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

आने वाली

संपत्तियां.

(ख ) तहसील-चाँद भाग 1 ]

2071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-आमाझिरी , प.ह.नं. - 12, ब. नं. -06, रा. नि. मं. चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.293 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

166/1

0.045

166/2

0.040

0.096

166/3 , 167/1

0.112

167/6, 167/8

योग.. 0.293 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 14 एल माइनर 1 आर सब माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 1742- भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- खूटपिपरिया प.ह.नं. - 23/4, ब. नं. -51 , रा. नि. मं. चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.221 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.112

26, 27

0.015

39/4, 44/4, 47/4

38/6

0.010

35, 36-37,40 , 41 0.084 योग.. 0.221 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 8 आर माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2072

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 1743- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चाँद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-पांजरा, प.ह.नं. - 16,

ब. नं. - 162, रा. नि. मं. चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.955 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

315/3

0.008

315/2

0.008

314/2

0.066

312/3

0.064

312/1

0.016

312/2

0.016

[भाग 1

(2)

(1)

312/5

0.096

0.020

304/2,305/2 , 306/3/2

306/1 , 308 , 309/2 , 311/1 0.024

304/1 , 305/1 , 306/3/1 0.120

303, 306/4, 309/3, 309/4, 0.024 309/ 4,0. 310

0.064

259/3/1 , 260/4/1 , | 261/4/1 , 301/11/1

261/2

0.011

262/2

0.048

263/2

0.021

263/3

0.031

0.122

263/1, 264/1 , 264/1

264/2, 270/2

0.072

270/3 , 271/3

273/1 , 277/1 , 278/1

0.124 योग .. 0.955 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 13 आर माइनर की 3 आर सब माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

2073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2019

पत्र क्र. 261 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- बेला-394

(घ) क्षेत्रफल-1.196 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

138

0.026

0.140

135

0.003

136

0.123

133

0.022

144

0.001

132

0.013

131

0.020

130

0.020

107

0.020

105

0.040

103

0.027

102

0.027

101

(2)

(1)

91

0.019

0.013

92

0.042

683

0.102

87

0.040

80

0.077

81

0.010

82

0.001

75

0.024

68

0.027

69

0.050

70

712

0.035

0.030

43

42

0.038

0.035

41

40

0.090

682

0.031

0.035

38

292

0.010

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.191

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.005 अब का योग .. 1.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- "डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 13 एवं 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 263 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 2074

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(ग) ग्राम- बहेरा-350

(घ) क्षेत्रफल-1.387 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.088

120

0.140

87

0.223

88

89

0.008

94

0.047

95

0.067

0.009

116

107

0.081

104

0.041

0.076

103

0.050

140

136

0.006

137

0.082

139

0.166

159

0.218

161

0.078

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.380

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.007

133

0.007

म. प्र . शासन की भूमि का योग .

अब का योग .. 1.387

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- "बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी भूमि / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 265 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-मनगवां

(ग ) ग्राम- पुरवा-315

(घ) क्षेत्रफल-0.860 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

31

0.113

30

0.136

47

0.194

81

0.153

79

0.112

0.708

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

80

0.001

101

0.007

102

0.097

0.032

76

106/21

0.015

0.152

म. प्र. शासन की भूमि का योग

अब का योग .. 0.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- "बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 6 मार्च 2019

पत्र क्र. 341- प्रका .- भू-अर्जन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 2075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

भाग 1 ]

अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- खरहरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.145 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

188

0.150

190

0.125

193

0.069

192

0.069

200

0.021

199

0.089

203

0.140

207

0.081

206

0.081

0.127

226

0.098

227

0.095

228

योग .. 1.145

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 343- प्रका.- भू- अर्जन 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ ग्राम- बेला

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.296 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

38

0.160

39

0.069

0.101

40/1

40/2

0.071

0.010

41

45/1

0.101

0.069

45/2

44

0.029

57

0.137

52

0.014

55

0.251

64/4ख

0.267

141

0.045

264

0.065

134/1

0.101

134/2

0.081

136

0.138

199

0.138

200

0.253

201

0.010

215

0.117

218-

0.060

217

0.085

225

0.129

226

0.016

232

0.154

231

0.065

234

0.008

230

0.045

287

0.150

288

0.057

289.

0.053

312

0.101

313

0.016

315

0.130

योग .. 3.296

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

2076

}

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 345- प्रका.- भू-अर्जन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- बड़ागांव

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.492 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हे. में)

(2)

(1)

161

0.138

162

0.142

167

0.190

0.170

168

0.162

686

711

0.058

0.020

710

709

0.092

713

0.324

708

0.162

0.012

707

0.022

687

1.492

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब - माइनर नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 347- प्रका.- भू-अर्जन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- अबेर

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.924 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हे. में)

(1)

(2)

0.020

253/1/1/2

0.030

253/2/2

2478/2

0.032

252/3क/2

0.043

252/4/2

0.012

0.078

252/1/2

252/2

0.023

252/6

0.023

252/8

0.023

252/4/1

0.011

252/3क/ 1

0.012

1489

0.097

3419/2

0.052

1960

0.012

0.012

1961

574/1

0.020

574/2

0.093

0.121

574/3

574/4

0.073

2841

0.008

2119

0.032

1625/1 /ख

0.045

335/3

0.040

2873/1/2

0.012

योग .. 0.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

पत्र क्र. 349-प्रका.- भू- अर्जन 2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- मेंहुती

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.642 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया

(हे. में)

(1)

(2)

3107

0.120

3013

0.140

3000

0.010

2100

0.045

2099

0.045

3010

0.096

0.080

2995

0.080

2993

0.040

2137

0.016

2136

2135

0.020

0.016

2808

0.024

2763

3011

0.110

2102

0.050

0.016

2718

0.062

2762

0.084

2761

0.410

2749

3012

0.080

(2)

(1)

0.028

3118

0.016

2108/3 /ख

2108/2/ख

0.034

0.020

3096/3

1.642

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 363-प्रका.- भू-अर्जन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- तिघरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.10 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

एरिया

(हे. में)

(1)

(2)

805

0.100

806

0.162

809

0.044

810

0.048

811

0.080

0.080

873

0.084

823 2078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(2)

(1)

847

0.048

846

0.096

845

0.010

0.070

849

0.070

850

0.140

851

391

0.010

392

0.012

395

0.086

382

0.044

300

0.070

378

0.052

377

0.056

362

0.120

264

0.096

364

0.096

299

0.036

260

0.076

0.088

261

282

0.132

239

0.084

240

0.010

योग .. 2.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सबमाइनर नहर निर्माण के अंतर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 365- प्रका.- भू-अर्जन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

[भाग 1 घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम-लैनबधरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.365 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

एरिया (हे. में)

(1)

(2)

121

0.123

122

0.016

116

0.069

114

0.065

112

0.055

123

0.010

111

0.086

109

0.136

108

0.007

106

0.008

97

0.068

98

0.010

464

0.067

95

0.065

91

0.190

43

0.024

65

0.089

66

0.080

67

0.057

68

0.069

69

0.040

573

0.073

572

0.089

570

0.065

569

0.060

386

0.003 भाग 1 ]

2079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(1)

(2)

566

0.053

563

0.085

0.020

549

0.043

557

0.178

484

0.020

485

0.059

478

471

0.121

0.012

472

470

0.049

467

0.034

463

0.067

2.365

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 367- प्रका.- भू-अर्जन 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- डगडीहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.082 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

एरिया (हे. में)

(2)

(1)

0.050

816

0.020

817

(2)

(1)

0.012

439/1

0.082

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर और उसकी सब माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 369- प्रका. - भू- अर्जन-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम सेमरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.822 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

एरिया

(हे. में)

(1)

(2)

0.016

254

0.020

398

399

0.120

0.008

238

122

0.030

239

0.012

116

0.050

0.072

117

115

0.024 2080

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

(2)

(1)

110

0.165

0.032

108

0.032

111

57

0.004

0.164

52

53

0.073

0.822

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 371 - प्रका.- भू-अर्जन 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- पतौड़ा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.300 हेक्टेयर.

खसरा क्र .

एरिया (हे. में)

(2)

(1)

127

0.040

120

0.080

171

0.008

173

0.024

174

0.056

0.004

175

176

0.012

(1)

(2)

177

0.020

197

0.024

0.020

198

172

0.012

0.300

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पवैया सबमाइनर नहर में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 373- प्रका.- भू-अर्जन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम- इटमा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.272 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

एरिया (हे. में)

(2)

(1)

29

0.140

30

0.100

0.020

31

84

0.012

0.272

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब- माइनर के अन्तर्गतं आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

2081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 375 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ग्राम- देवखर

(घ) क्षेत्रफल-2.647 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे . में )

निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(1)

(2)

100/2

0.310

0.670

138/3/3

141

0.108

156

0.042

0.158

176/1 , 176/2

167

0.080

0.100

440/2

477/1/1

477/1/2

1.161

477/1/3

0.018

190/4

योग .. 2.647

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. 1481 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. आमानाला जलाशय के डूब क्षेत्र की अर्जन से छूटी हुई भूमि के अधिग्रहण से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी रा.नि.म- बंड़ोल

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम नकटिया, प.ह.नं. -06, अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा -1.15 (घ) हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया.

निजी भूमि का रकबा

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

183/1

0.36

0.20

183/2

183/3

0.37

0.02

183/4

0.20

183/5

योग 1.15

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आमानाला जलाशय के डूब क्षेत्र में अर्जन से छूटी हुई भूमिः

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीणसिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2082

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2019

क्र. एफ 11-03-2017 - सात - शा.6.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-20-2018- एम एण्ड जी, दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा जिला कटनी की तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम दुर्जनपुर का नाम, सूची के कालम ( 3 ) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है , अर्थात्ः-

ग्राम का वर्तमान नाम

ग्राम का नया नाम

(3)

(2)

अनुक्रमांक (1 ) 1

शिवधाम

दुर्जनपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2019

क्र. एफ 11-03-2017 - सात- शा.6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-03-2017 - सात- शा.6, दिनांक 19 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal , the 19th March 2019

No. F 11-03-2017- VII - Sec- 6.-In pursuance of no objection conveyed by the Government of India, Ministry of Home Affairs Vide Letter No. 11-20-2018 - M & G dated 18th February 2019 the State Government, hereby change the name of village Durjanpur of Tehsil Vijayraghavgardh, District Katni as mentioned in column (3 ) with immediate effect, namely:-

New Name of the Village (2)

Present Name of the Village (2)

S. No. (1)

1

Shivdham

Durjanpur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy . Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2019

फा. क्र. 1753, 1417- इक्कीस- ब ( दो).- राज्य शासन , मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 32 सन् 2012 ) की धारा 32 ( 1 ) के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालयों में प्रकरणों का संचालन करने के लिये, विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2017 को अतिष्ठित करते हुए, ऐसे जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी / अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी , के साथ जिलों में नियुक्त लोक अभियोजक/ अतिरिक्त लोक अभियोजकों को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2019 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019

2083 उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. A-694-दो- 2-80-2017.-श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 11 से 12 फरवरी 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत ऐच्छिकअवकाश तथा दिनांक 13 से 14 फरवरी 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

1. दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 11 से 13 फरवरी 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2. दिनांक 18 फरवरी 2019 का एक दिन ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 से 19 फरवरी 2019 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 696-दो- 2-59-2016.- श्री अरूण कुमार सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. B-1519-दो- 2-41-2017 .- श्री आर. बी . गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 11 से 20 मार्च 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-698-दो - 2-49-2013 .- श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 5 से 9 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B -1521- दो- 2-72-2018 .- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को दिनांक 9 से 13 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A- 700-दो- 2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

2084

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 1127-दो - 2-69-2017.- श्री राजीव कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 25 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 फरवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1129-दो - 2-55-2017.- श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 1131-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 5 से 15 मार्च 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1726-दो- 2-70-2017.- श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 25 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1731-दो-2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2019

क्र. D- 1828-दो- 2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर का दिनांक 19 से 28 फरवरी 2019 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 से 28 फरवरी 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. D- 1830-दो- 2-53-2014.-श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी . सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 1832- दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 5 से 8 मार्च 2019 भाग 1 ]

तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1834-दो - 2-18-2016 .- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 जनवरी 2019 का, दिनांक 2 फरवरी 2019 का, दिनांक 9 फरवरी 2019 का, दिनांक 13 फरवरी 2019 का तथा दिनांक 20 फरवरी 2019 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2019

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1836-दो- 2-3-2018.- श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्द्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्द्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-03-22.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-03-22.12.Ordinary.