Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 13, Part Part 1, 29 March 2019

Published 29 March 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
13
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-03-29.13.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2019-चैत्र 8 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2019

क्र. एफ 1-95-2018-ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा, श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे , पुलिस अधीक्षक बड़वानी को दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के सहित उनके पति के साथ ( बाली ) इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस अधीक्षक बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

2087

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

2088

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2019

क्र. एफ 1-96-2018- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सूरज वर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम इन्दौर को दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के सहित उनकी पत्नी के साथ ( बाली ) इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सूरज वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सूरज वर्मा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूरज वर्मा , भापुसे, यात्रा पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 20-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एम. एल. छारी , भापुसे, तत्का. सेनानी 14वी वाहिनी , विसबल, ग्वालियर, वर्तमान पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 3 से 16 दिसम्बर 2018 तक, चौदह दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्ठाईस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. छारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री एम. एल . छारी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल . छारी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12/13 मार्च 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब ( एक)1443.-(मेरिट क्र. 07) , राज्य शासन, श्री प्रतीक सिंह तोमर पुत्र श्री प्रमोद सिंह तोमर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 17 जुलाई, 1994 है.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2019

पंजी क्र. 1514-2019-इक्कीस-ब( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा अनुसार उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को सेवाएं उनके नाम के समक्ष दर्शित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है:-

पदस्थापना (3)

नाम (2)

क्र. (1)

1 श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( I.L.R. & Examination ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) के स्थान पर.

2 श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर .

जिला जज ( निरीक्षण ) , जबलपुर वृत्त जबलपुर की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.

3 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.

रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री प्रेम नारायण सिंह के स्थान पर.

फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस-ब( एक ) 1543.-(मेरिट क्र. 74) , राज्य शासन, श्री राहुल सोनी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के भाग 1 ]

दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02अक्टूबर 1989 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1538.-( मेरिट क्र. 38 ) , राज्य शासन , सुश्री साहिबा फिरदौस पुत्री श्री निसार अहमद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1993 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक ) 1622.-(मेरिट क्र. 10 ) , राज्य शासन , सुश्री कोमल अंजना पुत्री श्री ओमप्रकाश अंजना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गुरूग्राम (हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 05 मार्च 1993 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1663.-(मेरिट क्र. 09 ) , राज्य शासन, श्री यतिन अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजेश अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13मई 1993 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब( एक) 1677.-(मेरिट क्र. 17) , राज्य शासन, सुश्री तनवी माहेश्वरी पुत्री श्री महेन्द्र माहेश्वरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

2089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 16 मई 1992 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब( एक) 1679.-( मेरिट क्र. 53 ) , राज्य शासन , स्वस्तिक सावंत पुत्र श्री अरविन्द सावंत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 जनवरी , 1992 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक ) 1685.-(मेरिट क्र. 31 ) , राज्य शासन , सुश्री राखी सिकरवार पुत्री स्व. श्री अशोक सिंह सिकरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 जुलाई 1985 है.

भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2019

फा. क्र. 1753-2019- इक्कीस-ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश भू- संपदा अपीलीय अधिकरण ( रिएट ) भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रामप्रसाद सोनकर, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण ( DLSA ) रीवा की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल को सौंपता है.

फा. क्र. 3(ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 1559.-( मेरिट क्र. 73 ) , राज्य शासन , सुश्री अंजली सिंह पुत्री श्री लखनलाल राजपूत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त 1991 है.

2090

फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब( एक) 1619.-(मेरिट क्र. 60) , राज्य शासन, श्री अब्दुल अज़हर अंसारी पुत्र स्व. श्री शेख रसीद अंसारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 24 जुलाई 1986 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब ( एक) 1666.-(मेरिट क्र. 61 ) , राज्य शासन, सुश्री मयूरी गुप्ता पुत्री श्री राजेन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 सितम्बर 1992 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1672.-(मेरिट क्र. 18 ) , राज्य शासन , श्री आकाश शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 नवम्बर 1991 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1709.-(मेरिट क्र. 15 ) , राज्य शासन, सुश्री शिवांगी सिंह परिहार पुत्री श्री नरेश प्रताप सिंह परिहार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 22 जनवरी 1993 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 1721- ( मेरिट क्र. 72) , राज्य शासन, श्री राहुल सोनी पुत्र श्री महेन्द्र कुमार सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 3 जुलाई 1991 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1725.-(मेरिट क्र. 03 ) , राज्य शासन, श्री राहुल छत्री पुत्र श्री सुरेश कुमार छत्री को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 13 सितम्बर 1991 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस-ब( एक) 1738.-( मेरिट क्र. 21 ) , राज्य शासन, श्री जितेन्द्र कुमार मंगलानी पुत्र श्री किशोर मंगलानी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 06 अक्टूबर 1984 है.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2019

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) 1844.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शिखा पुरोहित पुत्री श्री हरनारायण पुरोहित ( मेरिट क्र. 07 ) की ओर से निर्धारित अवधि के अंदर पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री शिखा पुरोहित पुत्री श्री हरनारायण पुरोहित का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 07 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करते हुए नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब ( एक ) , 5802 दिनांक 26 नवम्बर 2018 निरस्त करता है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब( एक ) 1621.-( मेरिट क्र. 91 ) , राज्य शासन, सुश्री सृष्टि पटेल पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के 2091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त 1995 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1992 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1680.-(मेरिट क्र. 42 ) , राज्य शासन , सुश्री शिवानी असाटी पुत्री डॉ. अनिल कुमार असाटी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब( एक ) 1791.-( मेरिट क्र. 102 ) , राज्य शासन , सुश्री साक्षी प्रसाद पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद अहिरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 दिसम्बर 1992 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 फरवरी 1989 है .

फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब( एक ) 1836.-( मेरिट क्र. 59 ) , राज्य शासन, श्री मोहित पुत्र श्री राम सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झज्जर ( हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 18 सितम्बर 1992 है.

फा. क्र . 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 1793.-( मेरिट क्र. 23 ) , राज्य शासन, श्री अमित प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 22 जनवरी 1989 है.

फा. क्र. 3( ए) - इक्कीस- ब( एक) 1789.-( मेरिट क्र. 57 ) , राज्य शासन , सुश्री सोनल सिंह जादौन पुत्री श्री अम्बरीश सिंह जादौन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2019

क्र बी- 1623- तीन- 10-40-78 ( भाग- आठ ) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666/तीन - 10-40-78- सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 11 सिविल जिला छिन्दवाड़ा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

अनु. क्र.

सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय

सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय

अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय

सिविल जिलों का नाम

स्थान

स्थान

स्थान

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या

(6)

5

(4) 5*

(1) 11

(2) छिन्दवाड़ा

(8) 8 1

1

1

(5) छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा

(7) छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा

(3) छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा 2092

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

No. B- 1623 - III- 10-40-78 - VIII . In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C/4666/III- 10- 40/78 - VII , dated 18th November, 2016 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section 1 of Section 12 of the Madhya Pardesh Civil Court Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) , which was published in the "Madhya Pardesh Gazette " dated 16th December, 2016 following amendment is made In the said notification in the table for the serial number 11 CivilDistrict Chhindwara the following entries are substituted , namely:-

S. No.

Name of CivilDistrict

Court of Additional District Judges

Place

Number ofCourts

(4) (1)

(2)

(3)

5* Chhindwara Chhindwara

11

TABLE

Court of Civil Judges (Class- II)

Court of Civil Judges (Class-I)

Place

Place

Number ofCourts Number ofCourts

(8) (6)

(7)

(5)

8 5

Chhindwara

1 Chhindwara Pandhurna

1

Pandhurna

1

Pandhurna

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बी. पी. शर्मा , रजिस्ट्रार (डी.ई. ).

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2019

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-90-2010 - बी - ग्यारह के द्वारा मध्यप्रदेश केन्द्र विकास निगम ( जबलपुर ) लि. जबलपुर के अन्तर्गत अनुक्रमांक 05 में औ‌द्योगिक क्षेत्र उमरिया डुंगरिया, तहसील, शहपुरा , जिला जबलपुर क्षेत्रफल 215.23 हेक्टेयर स्थापित औ‌द्योगिक क्षेत्र के रूप में दिनांक 17 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 फरवरी 2012 को किया गया था. उक्त औ‌द्योगिक क्षेत्र उमरिया- डुंगरिया हेतु 63.050 अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रफल में संशोधन कर निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:--

औद्योगिक क्षेत्र का नाम

(2)

क्र. (1)

1

औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया जिला (3)

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)

278.280

जबलपुर

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 297-93-2019 - ए - ग्यारह. - बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर जिला गुना ( म . प्र. ) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3772 को दिनांक 9 अक्टूबर 2019 तक तथा क्रमांक एमपी-4572 को दिनांक 8 अक्टूबर 2019 तक एवं क्रमांक एमपी-4897 को दिनाक 8 अक्टूबर 2019 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:-

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया , उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019

क्र. एफ 2-11-2004 -एस.एण्ड.टी. -इकतालीस-शुद्धि- पत्र. विभागीय समसंख्यक आदेश, जिसके द्वारा डॉ. नवीन चन्द्रा का महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के पद से दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करते हुए, डॉ. राजेश शर्मा , वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के पद पर नई नियुक्ति होने तक इस पद का चालू कार्यभार सौंपा गया है, के जारी करने की तिथि 13 मार्च 2019 के स्थान पर " दिनांक 14 मार्च 2019 " पढ़ी जाए.

प्रसाद ढवले , अवर सचिव.

[ भाग 1 2094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

क्र. एफ 16-52-2018 - सात - शा. - 2.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (झ ) के उपखण्ड ( vi ) ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 2 ) 2014 - सात- शा .2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 3 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित हुई, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए निम्नानुसार प्रशासनिक व्यय प्रभारित किया जायेगाः-

प्रशासनिक व्यय (3)

अपेक्षक निकाय (2)

क्र. (1)

प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत 1

राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त उपक्रम.

प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत 2

पूर्वोक्त से भिन्न

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

क्र. एफ 16-52-2018 - सात- शा. 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-52-2018- सात- शा. 2. , दिनांक 20 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

Bhopal , the 20th March 2019

No. F 16-52-2018 - VII - Sec.2.-In exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) (A) of clause ( i) of Section 3 of the Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitaion and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) and in supersession of this department's notification F 16-15 ( 2) -2014- VII - Sec.2A, dated 29th September , 2014 published in Madhya Pradesh Gazette Part - 1 on 3rd October , 2014 , the State Government hereby specifies that the following Administrative cost shall be charged for acquisition of the land:-

Amount charged as Administrative cost (3)

Requiring body (2)

S. No. (1)

1

Two and a half percent of the cost of Compensation .

All departments of State Government and Government of India and all undertakings of the State Government and the Government of India .

2 Other than aforesaid

Five percent of the cost of Compensation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy . Secy .

2095 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 फरवरी 2019

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 2779-अ- . ..- 2018-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम सेमल्या तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वनाधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांक व प्लाट क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-सेमल्या

तहसील- सरदारपुर, जिला धार क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर )

असिंचित

(4)

सिंचित (3)

कुल (5) (1)

(2)

3.923

0.000

3.923

1. मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना हेतु

3.923

0.000

3.923

योग

अनुसूची ( 2 )

मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम सेमल्या तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा हेक्टर में

पट्टेदार कृषक का नाम कक्ष व पिता/पति का नाम क्रमांक

(हेक्टर में)

प्लाट क्रमांक

सिंचित असिंचित

असिंचित

कुल सिंचित

कुल

(6)

(4) (5)

(7) (8)

(9) (10) (1)

(2)

(3)

1.043

1.043

1.043

1

0.000

1.043 0.000

434

1 धनसिंह पिता भीमा जाति

भील ( वन पट्टा ) निवासी ग्राम सेमल्या.

0.000

0.692 434

0.000

0.692

0.692

0.692

1

2 जुवानसिंह पिता वसना जाति भील ( वन पट्टा ) निवासी ग्राम सेमल्या.

0.000

0.987

1

0.000 0.987

0.987

0.987 434

3 भट्टु पिता पिलु जाति भील (वन पट्ट्टा) निवासी ग्राम सेमल्या.

0.000

434

0.530

3

0.000

0.530

0.530

0.530 4 आपसिंह पिता भीमा जाति भील ( वन पट्टा ) निवासी ग्राम सेमल्या

0.000

0.000

0.671

0.671

0.671

0.671 434

5 पुनिया पिता धारजी जाति भील ( वन पट्ट्टा) निवासी ग्राम सेमल्या.

0.000 3.923

3.923 0.000

3.923

3.923

योग .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2096

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 मार्च 2019

प्र. क्र. 105- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत माइनर, नहर निर्माण कार्य ग्राम धरवारा तहसील व अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 09 जून 2017 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जासका. अतः अधिनियम की धारा 25( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

धरवारा

पन्ना गुनौर

निजी भूमि रकबा 4.270

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम धरवारा तहसील गुनौर जिला पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 106 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत पिपरिया माइनर , नहर निर्माण कार्य ग्राम पिपरिया तहसील व अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 09 जून 2017 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पिपरिया

पन्ना गुनौर

निजी भूमि रकबा 3.355

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.

टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत पिपरिया माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम पिपरिया तहसील व अनुभाग गुनौर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

शिवपुरी , दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. 29.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम वीरपुर तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 9.03 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

995

0.17

पिछोर वीरपुर

शिवपुरी

986

0.35

982/2

0.09

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

0.2

982/3

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र.) .

0.62

985

0.27

982/4

0.27

982/5

984

0.46

982/6

0.18

983

0.33

0.62

982/7

0.18

916

0.09

981

912

0.9

908/1022

0.17

0.25

908/1/1022

0.1

908

907

0.32

777

0.14

778

0.75

0.6

786

0.49

885

884

0.06

884/1

884/2

0.5

883

883/1

883/2

883/3

883/4

0.04

877

0.65

878

881

0.23

881/1

881/2

9.03

कुल योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

2098

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है .

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .

संलग्नक : यथोक्त

स्थान :

तारीख :

क्र. 30.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कुम्हर्रा तहसील खनियाधाना, जिला - शिवपुरी में कुल 12.87 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.3

1154

खनियाधाना कुम्हर्रा

शिवपुरी

0.65

1153

0.02

1155

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

0.54

1137

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

0.31

1138

0.44

1120

1119

1.03

0.01

678

0.21

679

0.17

680

0.17

682

0.16

683

0.04

615

616

0.02

617

0.03

0.02

618

0.09

614

0.06

613

612

0.04

608

0.16

0.01

1146 2099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(2)

(5)

(1)

(3)

0.08

607

0.02

609

605

0.11

0.05

604

0.16

601

0.27

600

0.06

598

0.35

597

0.09

591/2

0.03

520

0.07

525

0.09

526

0.01

580/2

0.14

579

0.01

578

0.12

527

555

0.15

556

0.07

554

0.15

0.04

553

551

0.1

0.07

552

0.02

550

528

0.07

538

0.03

537

0.08

0.07

529

530

0.02

0.01

531

0.01

532

533

0.07

0.03

534

0.01

535

0.17

508

507

0.08

506

0.02

0.07

435

438

0.38

0.03

442/1

0.28

442/2 2100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

(7)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(1)

0.23

442/3

442/4

0.05

442/5

0.43

0.01

442/6

0.06

442/7

443

0.3

453

0.03

454

0.06

0.01

452

0.3

455

0.01

391

390

0.11

369

0.03

0.41

385

0.09

383

346

1.23

0.6

349

0.03

344

343

0.3

340

0.41

कुल योग .. 12.87

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.

संलग्नक : यथोक्त

स्थान :

तारीख :

2101 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

क्र. 32.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम किशनपुरा तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 4.98 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(3)

(5)

(6)

(7) (1) (2)

(4)

0.05

पिछोर

157

शिवपुरी

किशनपुरा

0.23

156

0.45

152

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

0.33

155

135

0.16

0.07

136

137

0.01

134

0.02

133

0.02

128

0.11

129

0.02

127

0.11

0.02

125

123

0.13

124

0.17

121

0.2

0.04

118

119

0.11

117

0.19

0.04

115

116

0.42

19

0.31

0.09

21

9

9/1

9/2

1.05

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

2102

(5)

(6)

(7) (3)

(4)

(1)

(2)

0.06

0.570

6/1 6/2 7/1 7/2 7/3

7/4

कुल योग ..4.98

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .

संलग्नक : यथोक्त

स्थान :

तारीख :

क्र. 33.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बुकर्रा तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 12.46 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(7)

(4)

(5)

(6)

(3)

(1) (2)

0.01

924

खनियाधाना बुकर्रा

शिवपुरी

925/1

0.02

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

925/2 25/2

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी

0.43

926

(म. प्र.) .

0.06

927

928/1

0.01

928/2

0.04

929

0.17

922

0.22

921

0.23

920 2103

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(7)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(1)

919

0.16

0.15

918

0.32

917

0.02

898

0.23

916

0.31

915

914/1 , 914/2 0.21

913

0.11

0.22

912

0.1

911

903/1

0.14

903/2

904

0.05

0.03

905

907

0.45

397

0.24

398

0.08

0.12

413

0.13

414

394

0.02

0.05

395

0.77

393

392

0.24

391

0.05

341/1

0.45

341/2

341/3

342

0.11

0.13

343

0.29

344

0.34

345

346

0.21

0.21

347

0.23

348

0.02

390

0.22

349

350

0.1

0.13

353 [भाग 1 2104

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

(7)

(5)

(6)

(4)

(2) (3)

(1)

0.17

356

0.17

357

0.28

358

0.05

359

362

0.28

363

0.05

0.29

301

0.3

291

292

025

293

0.31

0.05

294

0.09

285

0.23

134

0.51

135

136

0.2

132

0.31

0.4

131

121

0.6

12.46

कुल योग ..

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.

संलग्नक : यथोक्त

स्थान :

तारीख :

2105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्र. 34.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम राजनगर , तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 7.985 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(7)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(1)

0.3

169

राजनगर

शिवपुरी खनियाधाना

0.03

170

0.49

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

171

164

0.29

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी (म. प्र.) .

162

0.3

161

0.49

160

0.17

158

0.05

0.81

101

0.17

102

103

0.12

104

0.02

100

0.19

1.84

99

97

97/1

0.065

97/2

0.08

98

85

85/1

0.54

85/2

84

0.1

10

0.79

14

0.2

0.12

12

15

0.29

कुल योग .. 7.985

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

2106

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.

संलग्नकः-यथोक्त

स्थानः

तारीख:

क्र. 35.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कुटावली, तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 13.31 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अंतर्गत

भूमि का विवरण

का वर्णन

सर्वे

प्राधिकृत अधिकारी

तहसील नगर/ग्राम

जिला

नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(7)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.4

897

लोअर ओर वृहद सिंचाई

परियोजना प्रबंधक ओर नदी

पिछोर कुटावली

शिवपुरी

परियोजना के अंतर्गत वाहक

0.23

898

परियोजना प्रबंधन इकाई

नहर का निर्माण कार्य.

0.21

920

बामौरकलां, जिला शिवपुरी

0.02

899

(म. प्र.) .

0.55

919

0.18

917

0.62

916

0.17

1187/915

0.08

968

970

0.03

0.25

967

0.12

969

0.13

981

0.09

982

0.08

983

0.01

984

0.27

985

0.34

988

1188/991

0.11

0.22

991

0.09

993

1001

0.16

0.22

1002

1003

0.15

1000

0.09

0.04

1010 2107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

1012

0.13

0.09

1013

0.03

1014

0.03

1011

1036

0.34

0.21

1035

0.06

1034

1050

0.03

0.03

1049

0.02

1048

0.05

1051

0.04

1052

0.01

1054

1055

0.08

1056

0.03

0.03

1057

0.03

1058

0.03

1059

0.02

1060

0.05

590

0.02

591

0.03

592

593

0.13

0.04

594

0.04

595

0.08

596

0.12

582

583

0.1

0.02

584

0.02

585

586

0.05

0.05

587

0.06

588

0.03

589

0.05

590

546

0.01

0.06

549

0.35

550

0.01

551

0.01

544

0.24

545

227

0.94

0.01

129 [भाग 1 2108

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

(6)

(7)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.18

130

131

0.29

0.04

133

0.52

135

0.08

136

0.27

138

0.63

139

0.2

107

0.06

103

0.29

104

0.04

105

78

0.17

77

0.45

0.15

56

0.22

55

0.41

54

0.52

53

0.02

81

0.01

1020

1030

0.02

0.05

1031

13.31

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.

संलग्नकः- यथोक्त

स्थानः

तारीखः 2109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

क्र. 36.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम दुर्गापुर, तहसील खनियाधाना, जिला - शिवपुरी में कुल 2.46 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सर्वे नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.46

94 खनियाधाना दुर्गापुर

शिवपुरी

91

0.21

97

88

0.01

87

0.04

85

1.04

47

2.46

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

0.3

0.4

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र.).

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं निविर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.

संलग्नकः-यथोक्त

स्थानः

तारीखः

क्र. 37. - जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम चमरौआ, तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 4.23 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सर्वे नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(4)

(5)

(2)

(1)

(3)

0.84

2910 खनियाधाना चमरौआ

शिवपुरी

0.22

2924

2922

0.07

2923

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

0.2

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

2110

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.05

2925

0.30

2891/3

0.49

2891/4

0.51

2891/5

1.40

2891/1

0.15

2891/11

4.23

कुल योग ..

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .

संलग्नक : यथोक्त

स्थान :

तारीख :

क्र. 38. - जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम ओढ़ी , तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 8.98 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

रकवा (हेक्टर में)

(6)

(7)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.07

92

लोअर और वृहद सिंचाई शिवपुरी

ओढ़ी

खनियाधाना

0.48

107

0.23

परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

106

105/2

0.11

102

0.25

101

0.07

0.22

80

79

0.31 2111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.06

81

0.5

74

0.62

243

0.11

244

0.05

245

295

0.13

246

0.15

294

0.1

0.03

293

0.05

292

0.2

289

0.34

290

309

0.03

0.33

310

0.1

311

283

0.03

0.21

282

313

0.04

314

0.12

0.05

315

316

0.04

0.06

317

0.06

378

377

0.02

0.02

318

346

0.01

0.41

347

0.01

370

369

0.01

0.11

348

349

0.12

0.11

357

0.08

358

0.03

356 2112

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

(7) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

354

0.17

0.13

359

454

0.05

458

0.14

0.03

460

0.28

467

466

0.28

0.23

469

471

0.17

0.11

472

0.26

474

0.4

485

487/1

0.07

0.03

124

0.02

125

0.07

126

8.98

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .

संलग्नक : यथोक्त

स्थान :

तारीख :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रह पी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 8 मार्च 2019

पत्र क्र. 392- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम-कठना कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.117

300

0.048

297

0.150

144

0.088

146

0.068

161

158

0.010

0.001

156

0.040

157

159

0.028 योग .. 0.550

(ब ) शासकीय भूमि

0.016

0.556

251 0.016 योग महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया सब - माइनर नं. 1 के अंतर्गत आने वाले वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 394- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- हर्दी खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-3.235 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3) (अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.076

306

309

0.052

0.056

310

0.080

315

0.080

328

0.064

331

334

0.092

0.128

339

236

0.001

0.036

223

0.228

345

0.068

346

0.044

347 2114

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

(3)

(1)

(2)

0.072

353

0.040

235

0.032

233

232

0.032

0.028

231

355

0.044

356

0.032

0.058

198

197

0.001

391

0.076

0.076

169

0.064

168

162

0.112

0.120

159

0.168

158

0.044

105

0.096

104

99

0.008

0.020

98

0.020

97

95

0.024

0.152

94

0.084

60

0.056

61

0.128

62

0.208

40

0.176

39

0.056

20

0.076

27

28

0.092

113

0.002

3.202

योग

( ब) शासकीय भूमि

0.032

0.001 8 111

0.033

3.235

योग महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की हर्दी सब - माइनर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 396- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग ) ग्राम- बुड़गवाँ

(घ) क्षेत्रफल-0.926 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

शासकीय भूमि (3)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि (1) (2)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.033

79

84

0.085

86

0.044

0.035

92

0.044

91

0.064

112

0.086

37

0.010

82

0.014

119

121

0.040

118

0.020

0.040

123

128

0.026

0.036

129

0.010

475

0.026

158

0.026

159

156

0.062

0.020

135

137

0.056

136

0.036 2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

0.048

41

36

0.022

0.883

योग

(ब ) शासकीय भूमि

0.033 81

0.010 469

0.043 योग .

0.926 महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की पटना माइनर की पटना सब -माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 398 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग) ग्राम-करारी

(घ) क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.200

462

481

0.040

482

0.060

0.056

483

0.040

484

485

0.048

487

0.031

(3)

(1)

(2)

0.010

498

501

0.064

504

0.100

524

0.068

0.080

519

0.060

521

522

0.064

534

0.052

0.040

536

0.096

537

योग .. 1.109

(ब ) शासकीय भूमि

(ब) शासकीय भूमि .. महायोग . 1.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 3 नहर के अंतर्गत आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 0- प्रका.- भू-अर्जन -2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग) ग्राम- पटना

(घ) क्षेत्रफल-1.648 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(3)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.004

74

0.390

75 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

2116

(2)

(3)

(1)

0.010

76

0.008

78

0.096

79

84

0.032

0.196

176

0.022

178

311

0.016

318

0.168

0.040

321

0.086

404

0.005

409

0.029

416

0.034

415

0.060

417

0.087

418

0.077

419

0.090

424

425

0.010

0.060

426

1.520

योग ..

(ब ) शासकीय भूमि

0.008 177

0.036 179

0.024 182

0.060 183

0.128 योग

1.648

महायोग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 3 एवं पटना माइनर की पटना सब- माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 402- प्रका. - भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग ) ग्राम- डिहिया कोठार

(घ) क्षेत्रफल-3.886 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(1)

(2)

(3) ( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.068

507

0.052

535

0.040

536

0.172

537

0.056

697

0.052

696

0.072

694

0.072

687

686

0.072

0.140

683

0.072

878

704

0.136

0.068

506

732

0.028

0.072

731

0.032

719

718

0.128

877

0.012

705

0.116

0.036

740

739

0.056

738

0.040

0.128

737

0.040

799

0.060

800

0.020

801

802

0.024

0.056

803

812

0.092

0.032

811

0.048

863 2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.072

864

534

0.001

681

0.048

0.024

233

221

0.080

220

0.084

209

0.080

207

0.120

174

0.144

168

0.104

0.072

165

162

0.048

158

0.080

0.068

157

120

0.124

0.024

121

116

0.156

117

0.160

0.056

98

0.140

86

0.008

85

0.056

84

0.044

83

82

0.001

योग .. 3.886

(ब ) शासकीय भूमि

3.886

महायोग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया माइनर, डिहिया सब - माइनर नं. 1 एवं हर्दी सब - माइनर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासकं, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 404-प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग) ग्राम-पताई

(घ) क्षेत्रफल-0.360 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.080

06

0.064

08

26

0.054

0.060

27

42

0.056

0.046

43

0.360

योग

निरंक (ब ) शासकीय भूमि

0.360

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर, नं. 3 नहर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 406- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- हर्दी कला 2118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

(घ) क्षेत्रफल-1.548 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

(1)

(2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

50

0.092

338/1

0.010

0.036

339

49

0.088

84

0.072

83

0.048

0.052

82

81

0.032

0.060

81/2

0.132

126

123

0.032

124

0.140

171

0.068

170

0.148

290

0.010

291

0.072

0.088

292

301

0.064

0.048

315

314

0.024

313

0.068

317

0.092

274

0.072

1.548

योग .

( ब) शासकीय भूमि

महायोग . 1.548

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कसिहाई माइनर, नहर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु..

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 408- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- बहेरा कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.868 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि (1)

(2)

(3) (अ) निजी पट्टे की भूमि

0.140

192

0.084

189

0.264

174

177

0.068

178

0.032

100

0.200

188

0.060

0.848

योग

(ब) शासकीय भूमि

0.020 99

0.020 योग

0.868

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया सब- माइनर नं. 1 नहर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 12 मार्च 2019

पत्र क्र. 418 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया भाग 1 ]

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- कठेरी

(घ ) क्षेत्रफल-0.252 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.071

871

872

0.003

0.060

869

0.030

862

0.046

861

0.042

1028

0.252

( अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

(ब) शासकीय भूमि

0.252 (ब ) म. प्र . शासन की भूमि का योग निरंक महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की कठेरी माइनर नं. - 1 में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 420- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- धौरहरा

(घ ) क्षेत्रफल-2.550 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

( अ) निजी पट्टे की भूमि

28

0.022

0.024

29

0.056

30

0.024

31

0.045

32

33

0.007

34

0.036

0.022

35

36

0.017

37

0.060

0.009

91

89

0.029

0.033

87

0.031

86

0.038

85

0.060

77

0.053

78

75

0.006

0.020

79

70

0.154

80

0.020

0.012

81

0.004

298

299

0.096

0.180

312

0.090

311

314

0.095

210

0.019

209

0.030

0.028

208

207

0.029

0.007

206

204

0.017

203

0.016

202

0.017

201

0.012

200

0.058 2120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019

(2) (1)

0.016 199

0.062 198

239

0.028 240

0.034 243

0.012

0.002 249

0.155 251

252

0.129

0.002 256

0.002 255

0.011 254

260

0.010 253

0.023

0.006 261

0.029 262

0.010 263

0.134 370

0.005 371

369

0.078

0.049 368

367

0.019 363

0.019 364

0.019

0.022 356

0.049 348

0.013 349

340

0.002

0.008 347

0.026 342

0.022 341

0.016 343

336

0.006

0.009 327

0.004 326

0.002 325

0.010 323

0.017 315

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.536 ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि 305

0.014 ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.014 अब का योग 2.550 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं. - 1 एवं 2 में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 422 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- दुबगवाँ

(घ ) क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3) (अ ) निजी पट्टे की भूमि 618 0.024 616 0.028 योग .. 0.052 ( ब ) शासकीय भूमि महायोग 0.052 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाले वाली कटकी नहर की उपशाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 424- प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन भाग 1 ]

2121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चु.

(ग) ग्राम-मदनुआ 513

(घ) क्षेत्रफल-1.895 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.030

423

422

0.102

0.060

266

0.028

268

0.024

273

274

0.021

0.016

275

276/442

0.031

0.040

276

0.062

284

0.035

286

287

0.016

252

0.058

0.002

253

0.043

251

0.078

248

242

0.046

0.022

241

0.009

240

0.064

239

238

0.092

0.008

232

0.003

234

162

0.056

0.006

165

166

0.061

0.003

164

0.002

169

(1)

(2)

174

0.054

168

0.098

173

0.002

113

0.099

112

0.054

184

0.038

0.038

102

0.040

104

105

0.008

0.010

81

0.050

84

85

0.026

87

0.052

86

0.015

88

0.012

52

0.053

0.034

60

0.070

53

0.039

56

13

0.010

0.019

14

0.006

15

0.017

47

0.005

57

1.867

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-शासकीय भूमि

186

0.028

योग .. 0.028

अब कायोग .. 1.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर नं. - 2 में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 18 जनवरी 2019

प्र. क्र. 721 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम- पिपल्याभान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.378 हेक्टर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक

(2)

(1)

428 429

1.572 0.806 योग .. 2.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 723 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-सरदारपुर

(ग) ग्राम- काकड़पाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.621 हेक्टर .

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

(1)

430

योग . 0.621 0.621

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 725 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील - सरदारपुर

(ग) ग्राम-माछलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.603 हेक्टर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक (1)

(2)

428

योग . 0.603 0.603

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 5 मार्च 2019

प्र. क्र. 36- अ-82- वर्ष-2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग ) ग्राम- महगवां छक्का, परिवर्तित नाम महगवां सरकार .

(घ) क्षेत्रफल-6.62 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.15

90

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 412

0.02

निजी भूमि 407/2

0.02

निजी भूमि 91/1

0.05

निजी भूमि 415

0.02

निजी भूमि 414

0.03

निजी भूमि 407/1

0.05

निजी भूमि 91/2

0.10

निजी भूमि 92

0.10

निजी भूमि 93

0.03

निजी भूमि 439

0.02

निजी भूमि 405

0.04

निजी भूमि 380

(3)

(2)

(1)

0.10

140

निजी भूमि

0.04

141

निजी भूमि

0.06

137

निजी भूमि

0.09

139/1

निजी भूमि

0.01

114

निजी भूमि 115

0.01

निजी भूमि

0.01

138

निजी भूमि

0.08

136

निजी भूमि

0.05

134

निजी भूमि

0.09

133

निजी भूमि

0.01

130

निजी भूमि

0.03

470

निजी भूमि

0.01

135

निजी भूमि

0.02

169

निजी भूमि

0.08

179

निजी भूमि

0.10

170

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि 180

0.09

181

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि 178

0.06

निजी भूमि 177

0.06

176

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 175

0.03

निजी भूमि 173

0.25

निजी भूमि 174

0.08

निजी भूमि 430

0.02

431

निजी भूमि

0.04

432

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 433

0.08

440

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 444

0.02

445

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि 443

0.05

408

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 378

0.06

379

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 381

0.07

1813

निजी भूमि

0.06

385/2

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि 353/1/1

0.01

366/1

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि 356

0.03

473

निजी भूमि

0.05

368

निजी भूमि

0.01

369

निजी भूमि 370

0.11

निजी भूमि

0.01

354/2

निजी भूमि

0.05

355/2

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 363/2 2124

(3)

(2)

(1)

362

0.05

निजी भूमि

0.39

337

निजी भूमि

0.06

270

निजी भूमि

0.03

235/2

निजी भूमि

0.26

निजी भूमि 244

0.05

246/2

निजी भूमि 247

0.08

निजी भूमि

0.08

153/1

निजी भूमि

0.04

183/2

निजी भूमि

0.02

153/2

निजी भूमि

0.11

1749

निजी भूमि

0.01

1751

निजी भूमि

0.10

1748

निजी भूमि

0.01

1787/1

निजी भूमि

0.02

1804

निजी भूमि

0.02

1787/2

निजी भूमि

0.02

1803/1

निजी भूमि

0.02

1807

निजी भूमि

0.04

1808

निजी भूमि

0.02

1803/2

निजी भूमि

0.01

1805

निजी भूमि

0.05

1815

निजी भूमि

0.01

1817

निजी भूमि

0.19

1898

निजी भूमि

0.05

1895

निजी भूमि

0.06

1896

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 1988

0.02

1989

निजी भूमि

0.02

1995

निजी भूमि

0.03

1999

निजी भूमि

0.01

1993

निजी भूमि

0.02

1994

निजी भूमि

0.01

1996

निजी भूमि

0.13

2042

निजी भूमि

0.01

2045

निजी भूमि

0.02

2046

निजी भूमि

0.01

2047

निजी भूमि

0.06

2054/1

निजी भूमि

0.03

2055

निजी भूमि

0:01

2056

निजी भूमि

0.03

2054/2

निजी भूमि

0.03

468/2

निजी भूमि

0.03

468/1

निजी भूमि

0.02

2062

निजी भूमि

0.06

2076

निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019

(2)

(3) (1)

2073

0.01

निजी भूमि

0.02

2111

निजी भूमि

0.02

469

निजी भूमि 503

0.08

निजी भूमि

0.03

471

निजी भूमि

0.03

476

निजी भूमि

0.03

472

निजी भूमि

0.03

495

निजी भूमि

0.02

496

निजी भूमि

0.01

498

निजी भूमि

0.01

499

निजी भूमि

0.05

500

निजी भूमि

0.05

501

निजी भूमि

0.01

502

निजी भूमि

0.07

504

निजी भूमि

0.02

1202

निजी भूमि

0.01

965

निजी भूमि

0.02

969

निजी भूमि 970

0.01

निजी भूमि

0.02

1168

निजी भूमि

0.04

975

निजी भूमि

0.01

979

निजी भूमि

0.04

978

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 983

0.01

984

निजी भूमि 982

0.01

निजी भूमि

0.01

1163/2

निजी भूमि 1127

0.04

निजी भूमि 1126

0.03

निजी भूमि

0.03

1129

निजी भूमि

0.04

1132

निजी भूमि

0.02

1133

निजी भूमि

0.01

1111

निजी भूमि 1112

0.04

निजी भूमि

0.01

1113

निजी भूमि

0.01

1110

निजी भूमि योग .. 6.62

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-03-29.13.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-03-29.13.Ordinary.