मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 13]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2019-चैत्र 8 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2019
क्र. एफ 1-95-2018-ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा, श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे , पुलिस अधीक्षक बड़वानी को दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के सहित उनके पति के साथ ( बाली ) इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस अधीक्षक बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
2087
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .
2088
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2019
क्र. एफ 1-96-2018- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सूरज वर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम इन्दौर को दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के सहित उनकी पत्नी के साथ ( बाली ) इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सूरज वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सूरज वर्मा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूरज वर्मा , भापुसे, यात्रा पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 20-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एम. एल. छारी , भापुसे, तत्का. सेनानी 14वी वाहिनी , विसबल, ग्वालियर, वर्तमान पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 3 से 16 दिसम्बर 2018 तक, चौदह दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्ठाईस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. छारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री एम. एल . छारी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल . छारी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12/13 मार्च 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब ( एक)1443.-(मेरिट क्र. 07) , राज्य शासन, श्री प्रतीक सिंह तोमर पुत्र श्री प्रमोद सिंह तोमर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 17 जुलाई, 1994 है.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2019
पंजी क्र. 1514-2019-इक्कीस-ब( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा अनुसार उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को सेवाएं उनके नाम के समक्ष दर्शित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है:-
पदस्थापना (3)
नाम (2)
क्र. (1)
1 श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( I.L.R. & Examination ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) के स्थान पर.
2 श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर .
जिला जज ( निरीक्षण ) , जबलपुर वृत्त जबलपुर की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.
3 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.
रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री प्रेम नारायण सिंह के स्थान पर.
फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस-ब( एक ) 1543.-(मेरिट क्र. 74) , राज्य शासन, श्री राहुल सोनी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के भाग 1 ]
दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02अक्टूबर 1989 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1538.-( मेरिट क्र. 38 ) , राज्य शासन , सुश्री साहिबा फिरदौस पुत्री श्री निसार अहमद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1993 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक ) 1622.-(मेरिट क्र. 10 ) , राज्य शासन , सुश्री कोमल अंजना पुत्री श्री ओमप्रकाश अंजना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला गुरूग्राम (हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 05 मार्च 1993 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1663.-(मेरिट क्र. 09 ) , राज्य शासन, श्री यतिन अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजेश अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13मई 1993 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब( एक) 1677.-(मेरिट क्र. 17) , राज्य शासन, सुश्री तनवी माहेश्वरी पुत्री श्री महेन्द्र माहेश्वरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 16 मई 1992 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब( एक) 1679.-( मेरिट क्र. 53 ) , राज्य शासन , स्वस्तिक सावंत पुत्र श्री अरविन्द सावंत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 जनवरी , 1992 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक ) 1685.-(मेरिट क्र. 31 ) , राज्य शासन , सुश्री राखी सिकरवार पुत्री स्व. श्री अशोक सिंह सिकरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 जुलाई 1985 है.
भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2019
फा. क्र. 1753-2019- इक्कीस-ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश भू- संपदा अपीलीय अधिकरण ( रिएट ) भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रामप्रसाद सोनकर, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण ( DLSA ) रीवा की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल को सौंपता है.
फा. क्र. 3(ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 1559.-( मेरिट क्र. 73 ) , राज्य शासन , सुश्री अंजली सिंह पुत्री श्री लखनलाल राजपूत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त 1991 है.
2090
फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब( एक) 1619.-(मेरिट क्र. 60) , राज्य शासन, श्री अब्दुल अज़हर अंसारी पुत्र स्व. श्री शेख रसीद अंसारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 24 जुलाई 1986 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब ( एक) 1666.-(मेरिट क्र. 61 ) , राज्य शासन, सुश्री मयूरी गुप्ता पुत्री श्री राजेन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 सितम्बर 1992 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1672.-(मेरिट क्र. 18 ) , राज्य शासन , श्री आकाश शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 नवम्बर 1991 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1709.-(मेरिट क्र. 15 ) , राज्य शासन, सुश्री शिवांगी सिंह परिहार पुत्री श्री नरेश प्रताप सिंह परिहार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 22 जनवरी 1993 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 1721- ( मेरिट क्र. 72) , राज्य शासन, श्री राहुल सोनी पुत्र श्री महेन्द्र कुमार सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 3 जुलाई 1991 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1725.-(मेरिट क्र. 03 ) , राज्य शासन, श्री राहुल छत्री पुत्र श्री सुरेश कुमार छत्री को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 13 सितम्बर 1991 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस-ब( एक) 1738.-( मेरिट क्र. 21 ) , राज्य शासन, श्री जितेन्द्र कुमार मंगलानी पुत्र श्री किशोर मंगलानी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 06 अक्टूबर 1984 है.
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2019
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) 1844.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शिखा पुरोहित पुत्री श्री हरनारायण पुरोहित ( मेरिट क्र. 07 ) की ओर से निर्धारित अवधि के अंदर पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री शिखा पुरोहित पुत्री श्री हरनारायण पुरोहित का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 07 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करते हुए नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2017- इक्कीस ब ( एक ) , 5802 दिनांक 26 नवम्बर 2018 निरस्त करता है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब( एक ) 1621.-( मेरिट क्र. 91 ) , राज्य शासन, सुश्री सृष्टि पटेल पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के 2091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त 1995 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1992 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1680.-(मेरिट क्र. 42 ) , राज्य शासन , सुश्री शिवानी असाटी पुत्री डॉ. अनिल कुमार असाटी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब( एक ) 1791.-( मेरिट क्र. 102 ) , राज्य शासन , सुश्री साक्षी प्रसाद पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद अहिरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 दिसम्बर 1992 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 फरवरी 1989 है .
फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब( एक ) 1836.-( मेरिट क्र. 59 ) , राज्य शासन, श्री मोहित पुत्र श्री राम सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झज्जर ( हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 18 सितम्बर 1992 है.
फा. क्र . 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 1793.-( मेरिट क्र. 23 ) , राज्य शासन, श्री अमित प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 22 जनवरी 1989 है.
फा. क्र. 3( ए) - इक्कीस- ब( एक) 1789.-( मेरिट क्र. 57 ) , राज्य शासन , सुश्री सोनल सिंह जादौन पुत्री श्री अम्बरीश सिंह जादौन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2019
क्र बी- 1623- तीन- 10-40-78 ( भाग- आठ ) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666/तीन - 10-40-78- सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 11 सिविल जिला छिन्दवाड़ा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
अनु. क्र.
सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय
सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय
अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय
सिविल जिलों का नाम
स्थान
स्थान
स्थान
न्यायालयों की संख्या
न्यायालयों की संख्या
न्यायालयों की संख्या
(6)
5
(4) 5*
(1) 11
(2) छिन्दवाड़ा
(8) 8 1
1
1
(5) छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा
(7) छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा
(3) छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा 2092
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
No. B- 1623 - III- 10-40-78 - VIII . In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C/4666/III- 10- 40/78 - VII , dated 18th November, 2016 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section 1 of Section 12 of the Madhya Pardesh Civil Court Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) , which was published in the "Madhya Pardesh Gazette " dated 16th December, 2016 following amendment is made In the said notification in the table for the serial number 11 CivilDistrict Chhindwara the following entries are substituted , namely:-
S. No.
Name of CivilDistrict
Court of Additional District Judges
Place
Number ofCourts
(4) (1)
(2)
(3)
5* Chhindwara Chhindwara
11
TABLE
Court of Civil Judges (Class- II)
Court of Civil Judges (Class-I)
Place
Place
Number ofCourts Number ofCourts
(8) (6)
(7)
(5)
8 5
Chhindwara
1 Chhindwara Pandhurna
1
Pandhurna
1
Pandhurna
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बी. पी. शर्मा , रजिस्ट्रार (डी.ई. ).
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2019
विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-90-2010 - बी - ग्यारह के द्वारा मध्यप्रदेश केन्द्र विकास निगम ( जबलपुर ) लि. जबलपुर के अन्तर्गत अनुक्रमांक 05 में औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डुंगरिया, तहसील, शहपुरा , जिला जबलपुर क्षेत्रफल 215.23 हेक्टेयर स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में दिनांक 17 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 फरवरी 2012 को किया गया था. उक्त औद्योगिक क्षेत्र उमरिया- डुंगरिया हेतु 63.050 अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रफल में संशोधन कर निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:--
औद्योगिक क्षेत्र का नाम
(2)
क्र. (1)
1
औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया जिला (3)
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)
278.280
जबलपुर
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2019
क्र. 297-93-2019 - ए - ग्यारह. - बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर जिला गुना ( म . प्र. ) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3772 को दिनांक 9 अक्टूबर 2019 तक तथा क्रमांक एमपी-4572 को दिनांक 8 अक्टूबर 2019 तक एवं क्रमांक एमपी-4897 को दिनाक 8 अक्टूबर 2019 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:-
(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया , उपसचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019
क्र. एफ 2-11-2004 -एस.एण्ड.टी. -इकतालीस-शुद्धि- पत्र. विभागीय समसंख्यक आदेश, जिसके द्वारा डॉ. नवीन चन्द्रा का महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के पद से दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करते हुए, डॉ. राजेश शर्मा , वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के पद पर नई नियुक्ति होने तक इस पद का चालू कार्यभार सौंपा गया है, के जारी करने की तिथि 13 मार्च 2019 के स्थान पर " दिनांक 14 मार्च 2019 " पढ़ी जाए.
प्रसाद ढवले , अवर सचिव.
[ भाग 1 2094
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019
क्र. एफ 16-52-2018 - सात - शा. - 2.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (झ ) के उपखण्ड ( vi ) ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 2 ) 2014 - सात- शा .2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 3 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित हुई, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए निम्नानुसार प्रशासनिक व्यय प्रभारित किया जायेगाः-
प्रशासनिक व्यय (3)
अपेक्षक निकाय (2)
क्र. (1)
प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत 1
राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त उपक्रम.
प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत 2
पूर्वोक्त से भिन्न
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019
क्र. एफ 16-52-2018 - सात- शा. 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-52-2018- सात- शा. 2. , दिनांक 20 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
Bhopal , the 20th March 2019
No. F 16-52-2018 - VII - Sec.2.-In exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi) (A) of clause ( i) of Section 3 of the Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitaion and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) and in supersession of this department's notification F 16-15 ( 2) -2014- VII - Sec.2A, dated 29th September , 2014 published in Madhya Pradesh Gazette Part - 1 on 3rd October , 2014 , the State Government hereby specifies that the following Administrative cost shall be charged for acquisition of the land:-
Amount charged as Administrative cost (3)
Requiring body (2)
S. No. (1)
1
Two and a half percent of the cost of Compensation .
All departments of State Government and Government of India and all undertakings of the State Government and the Government of India .
2 Other than aforesaid
Five percent of the cost of Compensation.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy . Secy .
2095 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 23 फरवरी 2019
प्रारंभिक अधिसूचना
प्र. क्र. 2779-अ- . ..- 2018-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम सेमल्या तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वनाधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांक व प्लाट क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-सेमल्या
तहसील- सरदारपुर, जिला धार क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर )
असिंचित
(4)
सिंचित (3)
कुल (5) (1)
(2)
3.923
0.000
3.923
1. मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना हेतु
3.923
0.000
3.923
योग
अनुसूची ( 2 )
मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम सेमल्या तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा हेक्टर में
पट्टेदार कृषक का नाम कक्ष व पिता/पति का नाम क्रमांक
(हेक्टर में)
प्लाट क्रमांक
सिंचित असिंचित
असिंचित
कुल सिंचित
कुल
(6)
(4) (5)
(7) (8)
(9) (10) (1)
(2)
(3)
1.043
1.043
1.043
1
0.000
1.043 0.000
434
1 धनसिंह पिता भीमा जाति
भील ( वन पट्टा ) निवासी ग्राम सेमल्या.
0.000
0.692 434
0.000
0.692
0.692
0.692
1
2 जुवानसिंह पिता वसना जाति भील ( वन पट्टा ) निवासी ग्राम सेमल्या.
0.000
0.987
1
0.000 0.987
0.987
0.987 434
3 भट्टु पिता पिलु जाति भील (वन पट्ट्टा) निवासी ग्राम सेमल्या.
0.000
434
0.530
3
0.000
0.530
0.530
0.530 4 आपसिंह पिता भीमा जाति भील ( वन पट्टा ) निवासी ग्राम सेमल्या
0.000
0.000
0.671
0.671
0.671
0.671 434
5 पुनिया पिता धारजी जाति भील ( वन पट्ट्टा) निवासी ग्राम सेमल्या.
0.000 3.923
3.923 0.000
3.923
3.923
योग .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2096
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 1 मार्च 2019
प्र. क्र. 105- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत माइनर, नहर निर्माण कार्य ग्राम धरवारा तहसील व अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 09 जून 2017 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जासका. अतः अधिनियम की धारा 25( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
धरवारा
पन्ना गुनौर
निजी भूमि रकबा 4.270
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम धरवारा तहसील गुनौर जिला पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 106 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत पिपरिया माइनर , नहर निर्माण कार्य ग्राम पिपरिया तहसील व अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 09 जून 2017 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पिपरिया
पन्ना गुनौर
निजी भूमि रकबा 3.355
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत पिपरिया माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम पिपरिया तहसील व अनुभाग गुनौर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2097
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना
शिवपुरी , दिनांक 5 मार्च 2019
क्र. 29.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम वीरपुर तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 9.03 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
995
0.17
पिछोर वीरपुर
शिवपुरी
986
0.35
982/2
0.09
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
0.2
982/3
परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र.) .
0.62
985
0.27
982/4
0.27
982/5
984
0.46
982/6
0.18
983
0.33
0.62
982/7
0.18
916
0.09
981
912
0.9
908/1022
0.17
0.25
908/1/1022
0.1
908
907
0.32
777
0.14
778
0.75
0.6
786
0.49
885
884
0.06
884/1
884/2
0.5
883
883/1
883/2
883/3
883/4
0.04
877
0.65
878
881
0.23
881/1
881/2
9.03
कुल योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
2098
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है .
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .
संलग्नक : यथोक्त
स्थान :
तारीख :
क्र. 30.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कुम्हर्रा तहसील खनियाधाना, जिला - शिवपुरी में कुल 12.87 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.3
1154
खनियाधाना कुम्हर्रा
शिवपुरी
0.65
1153
0.02
1155
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
0.54
1137
परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .
0.31
1138
0.44
1120
1119
1.03
0.01
678
0.21
679
0.17
680
0.17
682
0.16
683
0.04
615
616
0.02
617
0.03
0.02
618
0.09
614
0.06
613
612
0.04
608
0.16
0.01
1146 2099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(2)
(5)
(1)
(3)
0.08
607
0.02
609
605
0.11
0.05
604
0.16
601
0.27
600
0.06
598
0.35
597
0.09
591/2
0.03
520
0.07
525
0.09
526
0.01
580/2
0.14
579
0.01
578
0.12
527
555
0.15
556
0.07
554
0.15
0.04
553
551
0.1
0.07
552
0.02
550
528
0.07
538
0.03
537
0.08
0.07
529
530
0.02
0.01
531
0.01
532
533
0.07
0.03
534
0.01
535
0.17
508
507
0.08
506
0.02
0.07
435
438
0.38
0.03
442/1
0.28
442/2 2100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
(7)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
(1)
0.23
442/3
442/4
0.05
442/5
0.43
0.01
442/6
0.06
442/7
443
0.3
453
0.03
454
0.06
0.01
452
0.3
455
0.01
391
390
0.11
369
0.03
0.41
385
0.09
383
346
1.23
0.6
349
0.03
344
343
0.3
340
0.41
कुल योग .. 12.87
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.
संलग्नक : यथोक्त
स्थान :
तारीख :
2101 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
क्र. 32.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम किशनपुरा तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 4.98 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(3)
(5)
(6)
(7) (1) (2)
(4)
0.05
पिछोर
157
शिवपुरी
किशनपुरा
0.23
156
0.45
152
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
0.33
155
135
0.16
0.07
136
137
0.01
134
0.02
133
0.02
128
0.11
129
0.02
127
0.11
0.02
125
123
0.13
124
0.17
121
0.2
0.04
118
119
0.11
117
0.19
0.04
115
116
0.42
19
0.31
0.09
21
9
9/1
9/2
1.05
9/3
9/4
9/5
9/6
9/7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
2102
(5)
(6)
(7) (3)
(4)
(1)
(2)
0.06
0.570
6/1 6/2 7/1 7/2 7/3
7/4
कुल योग ..4.98
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .
संलग्नक : यथोक्त
स्थान :
तारीख :
क्र. 33.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बुकर्रा तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 12.46 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(7)
(4)
(5)
(6)
(3)
(1) (2)
0.01
924
खनियाधाना बुकर्रा
शिवपुरी
925/1
0.02
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
925/2 25/2
परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी
0.43
926
(म. प्र.) .
0.06
927
928/1
0.01
928/2
0.04
929
0.17
922
0.22
921
0.23
920 2103
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(7)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
(1)
919
0.16
0.15
918
0.32
917
0.02
898
0.23
916
0.31
915
914/1 , 914/2 0.21
913
0.11
0.22
912
0.1
911
903/1
0.14
903/2
904
0.05
0.03
905
907
0.45
397
0.24
398
0.08
0.12
413
0.13
414
394
0.02
0.05
395
0.77
393
392
0.24
391
0.05
341/1
0.45
341/2
341/3
342
0.11
0.13
343
0.29
344
0.34
345
346
0.21
0.21
347
0.23
348
0.02
390
0.22
349
350
0.1
0.13
353 [भाग 1 2104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
(7)
(5)
(6)
(4)
(2) (3)
(1)
0.17
356
0.17
357
0.28
358
0.05
359
362
0.28
363
0.05
0.29
301
0.3
291
292
025
293
0.31
0.05
294
0.09
285
0.23
134
0.51
135
136
0.2
132
0.31
0.4
131
121
0.6
12.46
कुल योग ..
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.
संलग्नक : यथोक्त
स्थान :
तारीख :
2105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
क्र. 34.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम राजनगर , तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 7.985 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(7)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
(1)
0.3
169
राजनगर
शिवपुरी खनियाधाना
0.03
170
0.49
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
171
164
0.29
परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी (म. प्र.) .
162
0.3
161
0.49
160
0.17
158
0.05
0.81
101
0.17
102
103
0.12
104
0.02
100
0.19
1.84
99
97
97/1
0.065
97/2
0.08
98
85
85/1
0.54
85/2
84
0.1
10
0.79
14
0.2
0.12
12
15
0.29
कुल योग .. 7.985
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
2106
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.
संलग्नकः-यथोक्त
स्थानः
तारीख:
क्र. 35.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कुटावली, तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 13.31 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 12 के अंतर्गत
भूमि का विवरण
का वर्णन
सर्वे
प्राधिकृत अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.4
897
लोअर ओर वृहद सिंचाई
परियोजना प्रबंधक ओर नदी
पिछोर कुटावली
शिवपुरी
परियोजना के अंतर्गत वाहक
0.23
898
परियोजना प्रबंधन इकाई
नहर का निर्माण कार्य.
0.21
920
बामौरकलां, जिला शिवपुरी
0.02
899
(म. प्र.) .
0.55
919
0.18
917
0.62
916
0.17
1187/915
0.08
968
970
0.03
0.25
967
0.12
969
0.13
981
0.09
982
0.08
983
0.01
984
0.27
985
0.34
988
1188/991
0.11
0.22
991
0.09
993
1001
0.16
0.22
1002
1003
0.15
1000
0.09
0.04
1010 2107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
1012
0.13
0.09
1013
0.03
1014
0.03
1011
1036
0.34
0.21
1035
0.06
1034
1050
0.03
0.03
1049
0.02
1048
0.05
1051
0.04
1052
0.01
1054
1055
0.08
1056
0.03
0.03
1057
0.03
1058
0.03
1059
0.02
1060
0.05
590
0.02
591
0.03
592
593
0.13
0.04
594
0.04
595
0.08
596
0.12
582
583
0.1
0.02
584
0.02
585
586
0.05
0.05
587
0.06
588
0.03
589
0.05
590
546
0.01
0.06
549
0.35
550
0.01
551
0.01
544
0.24
545
227
0.94
0.01
129 [भाग 1 2108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
(6)
(7)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.18
130
131
0.29
0.04
133
0.52
135
0.08
136
0.27
138
0.63
139
0.2
107
0.06
103
0.29
104
0.04
105
78
0.17
77
0.45
0.15
56
0.22
55
0.41
54
0.52
53
0.02
81
0.01
1020
1030
0.02
0.05
1031
13.31
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.
संलग्नकः- यथोक्त
स्थानः
तारीखः 2109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
क्र. 36.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम दुर्गापुर, तहसील खनियाधाना, जिला - शिवपुरी में कुल 2.46 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.46
94 खनियाधाना दुर्गापुर
शिवपुरी
91
0.21
97
88
0.01
87
0.04
85
1.04
47
2.46
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
0.3
0.4
परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र.).
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं निविर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.
संलग्नकः-यथोक्त
स्थानः
तारीखः
क्र. 37. - जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम चमरौआ, तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 4.23 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(4)
(5)
(2)
(1)
(3)
0.84
2910 खनियाधाना चमरौआ
शिवपुरी
0.22
2924
2922
0.07
2923
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
0.2
परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
2110
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.05
2925
0.30
2891/3
0.49
2891/4
0.51
2891/5
1.40
2891/1
0.15
2891/11
4.23
कुल योग ..
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकताहै.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .
संलग्नक : यथोक्त
स्थान :
तारीख :
क्र. 38. - जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम ओढ़ी , तहसील खनियाधाना, जिला- शिवपुरी में कुल 8.98 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
रकवा (हेक्टर में)
(6)
(7)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.07
92
लोअर और वृहद सिंचाई शिवपुरी
ओढ़ी
खनियाधाना
0.48
107
0.23
परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
106
105/2
0.11
102
0.25
101
0.07
0.22
80
79
0.31 2111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.06
81
0.5
74
0.62
243
0.11
244
0.05
245
295
0.13
246
0.15
294
0.1
0.03
293
0.05
292
0.2
289
0.34
290
309
0.03
0.33
310
0.1
311
283
0.03
0.21
282
313
0.04
314
0.12
0.05
315
316
0.04
0.06
317
0.06
378
377
0.02
0.02
318
346
0.01
0.41
347
0.01
370
369
0.01
0.11
348
349
0.12
0.11
357
0.08
358
0.03
356 2112
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
354
0.17
0.13
359
454
0.05
458
0.14
0.03
460
0.28
467
466
0.28
0.23
469
471
0.17
0.11
472
0.26
474
0.4
485
487/1
0.07
0.03
124
0.02
125
0.07
126
8.98
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे .
संलग्नक : यथोक्त
स्थान :
तारीख :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रह पी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 8 मार्च 2019
पत्र क्र. 392- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-कठना कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.117
300
0.048
297
0.150
144
0.088
146
0.068
161
158
0.010
0.001
156
0.040
157
159
0.028 योग .. 0.550
(ब ) शासकीय भूमि
0.016
0.556
251 0.016 योग महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया सब - माइनर नं. 1 के अंतर्गत आने वाले वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 394- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- हर्दी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-3.235 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3) (अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.076
306
309
0.052
0.056
310
0.080
315
0.080
328
0.064
331
334
0.092
0.128
339
236
0.001
0.036
223
0.228
345
0.068
346
0.044
347 2114
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
(3)
(1)
(2)
0.072
353
0.040
235
0.032
233
232
0.032
0.028
231
355
0.044
356
0.032
0.058
198
197
0.001
391
0.076
0.076
169
0.064
168
162
0.112
0.120
159
0.168
158
0.044
105
0.096
104
99
0.008
0.020
98
0.020
97
95
0.024
0.152
94
0.084
60
0.056
61
0.128
62
0.208
40
0.176
39
0.056
20
0.076
27
28
0.092
113
0.002
3.202
योग
( ब) शासकीय भूमि
0.032
0.001 8 111
0.033
3.235
योग महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की हर्दी सब - माइनर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 396- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग ) ग्राम- बुड़गवाँ
(घ) क्षेत्रफल-0.926 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
शासकीय भूमि (3)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि (1) (2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.033
79
84
0.085
86
0.044
0.035
92
0.044
91
0.064
112
0.086
37
0.010
82
0.014
119
121
0.040
118
0.020
0.040
123
128
0.026
0.036
129
0.010
475
0.026
158
0.026
159
156
0.062
0.020
135
137
0.056
136
0.036 2115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
0.048
41
36
0.022
0.883
योग
(ब ) शासकीय भूमि
0.033 81
0.010 469
0.043 योग .
0.926 महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की पटना माइनर की पटना सब -माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 398 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम-करारी
(घ) क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.200
462
481
0.040
482
0.060
0.056
483
0.040
484
485
0.048
487
0.031
(3)
(1)
(2)
0.010
498
501
0.064
504
0.100
524
0.068
0.080
519
0.060
521
522
0.064
534
0.052
0.040
536
0.096
537
योग .. 1.109
(ब ) शासकीय भूमि
(ब) शासकीय भूमि .. महायोग . 1.109
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 3 नहर के अंतर्गत आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 0- प्रका.- भू-अर्जन -2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम- पटना
(घ) क्षेत्रफल-1.648 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(3)
(1)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.004
74
0.390
75 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
2116
(2)
(3)
(1)
0.010
76
0.008
78
0.096
79
84
0.032
0.196
176
0.022
178
311
0.016
318
0.168
0.040
321
0.086
404
0.005
409
0.029
416
0.034
415
0.060
417
0.087
418
0.077
419
0.090
424
425
0.010
0.060
426
1.520
योग ..
(ब ) शासकीय भूमि
0.008 177
0.036 179
0.024 182
0.060 183
0.128 योग
1.648
महायोग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 3 एवं पटना माइनर की पटना सब- माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 402- प्रका. - भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग ) ग्राम- डिहिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल-3.886 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(1)
(2)
(3) ( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.068
507
0.052
535
0.040
536
0.172
537
0.056
697
0.052
696
0.072
694
0.072
687
686
0.072
0.140
683
0.072
878
704
0.136
0.068
506
732
0.028
0.072
731
0.032
719
718
0.128
877
0.012
705
0.116
0.036
740
739
0.056
738
0.040
0.128
737
0.040
799
0.060
800
0.020
801
802
0.024
0.056
803
812
0.092
0.032
811
0.048
863 2117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.072
864
534
0.001
681
0.048
0.024
233
221
0.080
220
0.084
209
0.080
207
0.120
174
0.144
168
0.104
0.072
165
162
0.048
158
0.080
0.068
157
120
0.124
0.024
121
116
0.156
117
0.160
0.056
98
0.140
86
0.008
85
0.056
84
0.044
83
82
0.001
योग .. 3.886
(ब ) शासकीय भूमि
3.886
महायोग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया माइनर, डिहिया सब - माइनर नं. 1 एवं हर्दी सब - माइनर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासकं, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 404-प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम-पताई
(घ) क्षेत्रफल-0.360 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.080
06
0.064
08
26
0.054
0.060
27
42
0.056
0.046
43
0.360
योग
निरंक (ब ) शासकीय भूमि
0.360
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर, नं. 3 नहर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 406- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- हर्दी कला 2118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
(घ) क्षेत्रफल-1.548 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(3)
(1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
50
0.092
338/1
0.010
0.036
339
49
0.088
84
0.072
83
0.048
0.052
82
81
0.032
0.060
81/2
0.132
126
123
0.032
124
0.140
171
0.068
170
0.148
290
0.010
291
0.072
0.088
292
301
0.064
0.048
315
314
0.024
313
0.068
317
0.092
274
0.072
1.548
योग .
( ब) शासकीय भूमि
महायोग . 1.548
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कसिहाई माइनर, नहर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु..
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 408- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बहेरा कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.868 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि शासकीय भूमि (1)
(2)
(3) (अ) निजी पट्टे की भूमि
0.140
192
0.084
189
0.264
174
177
0.068
178
0.032
100
0.200
188
0.060
0.848
योग
(ब) शासकीय भूमि
0.020 99
0.020 योग
0.868
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया सब- माइनर नं. 1 नहर के अंतर्गत आने वाले वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 12 मार्च 2019
पत्र क्र. 418 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया भाग 1 ]
2119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- कठेरी
(घ ) क्षेत्रफल-0.252 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.071
871
872
0.003
0.060
869
0.030
862
0.046
861
0.042
1028
0.252
( अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
(ब) शासकीय भूमि
0.252 (ब ) म. प्र . शासन की भूमि का योग निरंक महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की कठेरी माइनर नं. - 1 में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 420- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- धौरहरा
(घ ) क्षेत्रफल-2.550 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
( अ) निजी पट्टे की भूमि
28
0.022
0.024
29
0.056
30
0.024
31
0.045
32
33
0.007
34
0.036
0.022
35
36
0.017
37
0.060
0.009
91
89
0.029
0.033
87
0.031
86
0.038
85
0.060
77
0.053
78
75
0.006
0.020
79
70
0.154
80
0.020
0.012
81
0.004
298
299
0.096
0.180
312
0.090
311
314
0.095
210
0.019
209
0.030
0.028
208
207
0.029
0.007
206
204
0.017
203
0.016
202
0.017
201
0.012
200
0.058 2120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2019
(2) (1)
0.016 199
0.062 198
239
0.028 240
0.034 243
0.012
0.002 249
0.155 251
252
0.129
0.002 256
0.002 255
0.011 254
260
0.010 253
0.023
0.006 261
0.029 262
0.010 263
0.134 370
0.005 371
369
0.078
0.049 368
367
0.019 363
0.019 364
0.019
0.022 356
0.049 348
0.013 349
340
0.002
0.008 347
0.026 342
0.022 341
0.016 343
336
0.006
0.009 327
0.004 326
0.002 325
0.010 323
0.017 315
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.536 ब-मध्यप्रदेश शासन की भूमि 305
0.014 ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.014 अब का योग 2.550 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं. - 1 एवं 2 में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 422 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- दुबगवाँ
(घ ) क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3) (अ ) निजी पट्टे की भूमि 618 0.024 616 0.028 योग .. 0.052 ( ब ) शासकीय भूमि महायोग 0.052 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाले वाली कटकी नहर की उपशाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 424- प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन भाग 1 ]
2121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चु.
(ग) ग्राम-मदनुआ 513
(घ) क्षेत्रफल-1.895 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.030
423
422
0.102
0.060
266
0.028
268
0.024
273
274
0.021
0.016
275
276/442
0.031
0.040
276
0.062
284
0.035
286
287
0.016
252
0.058
0.002
253
0.043
251
0.078
248
242
0.046
0.022
241
0.009
240
0.064
239
238
0.092
0.008
232
0.003
234
162
0.056
0.006
165
166
0.061
0.003
164
0.002
169
(1)
(2)
174
0.054
168
0.098
173
0.002
113
0.099
112
0.054
184
0.038
0.038
102
0.040
104
105
0.008
0.010
81
0.050
84
85
0.026
87
0.052
86
0.015
88
0.012
52
0.053
0.034
60
0.070
53
0.039
56
13
0.010
0.019
14
0.006
15
0.017
47
0.005
57
1.867
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब-शासकीय भूमि
186
0.028
योग .. 0.028
अब कायोग .. 1.895
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर नं. - 2 में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 18 जनवरी 2019
प्र. क्र. 721 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- सरदारपुर
(ग) ग्राम- पिपल्याभान
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.378 हेक्टर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक
(2)
(1)
428 429
1.572 0.806 योग .. 2.378
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 723 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-सरदारपुर
(ग) ग्राम- काकड़पाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.621 हेक्टर .
वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(1)
430
योग . 0.621 0.621
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 725 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - सरदारपुर
(ग) ग्राम-माछलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.603 हेक्टर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
वनाधिकार पट्टे की भूमि का कक्ष क्रमांक (1)
(2)
428
योग . 0.603 0.603
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" चुनार सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 5 मार्च 2019
प्र. क्र. 36- अ-82- वर्ष-2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- महगवां छक्का, परिवर्तित नाम महगवां सरकार .
(घ) क्षेत्रफल-6.62 हेक्टेयर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(3)
(2)
(1)
0.15
90
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 412
0.02
निजी भूमि 407/2
0.02
निजी भूमि 91/1
0.05
निजी भूमि 415
0.02
निजी भूमि 414
0.03
निजी भूमि 407/1
0.05
निजी भूमि 91/2
0.10
निजी भूमि 92
0.10
निजी भूमि 93
0.03
निजी भूमि 439
0.02
निजी भूमि 405
0.04
निजी भूमि 380
(3)
(2)
(1)
0.10
140
निजी भूमि
0.04
141
निजी भूमि
0.06
137
निजी भूमि
0.09
139/1
निजी भूमि
0.01
114
निजी भूमि 115
0.01
निजी भूमि
0.01
138
निजी भूमि
0.08
136
निजी भूमि
0.05
134
निजी भूमि
0.09
133
निजी भूमि
0.01
130
निजी भूमि
0.03
470
निजी भूमि
0.01
135
निजी भूमि
0.02
169
निजी भूमि
0.08
179
निजी भूमि
0.10
170
निजी भूमि
0.08
निजी भूमि 180
0.09
181
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि 178
0.06
निजी भूमि 177
0.06
176
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 175
0.03
निजी भूमि 173
0.25
निजी भूमि 174
0.08
निजी भूमि 430
0.02
431
निजी भूमि
0.04
432
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 433
0.08
440
निजी भूमि
0.07
निजी भूमि 444
0.02
445
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि 443
0.05
408
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 378
0.06
379
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 381
0.07
1813
निजी भूमि
0.06
385/2
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि 353/1/1
0.01
366/1
निजी भूमि
0.09
निजी भूमि 356
0.03
473
निजी भूमि
0.05
368
निजी भूमि
0.01
369
निजी भूमि 370
0.11
निजी भूमि
0.01
354/2
निजी भूमि
0.05
355/2
निजी भूमि
0.07
निजी भूमि 363/2 2124
(3)
(2)
(1)
362
0.05
निजी भूमि
0.39
337
निजी भूमि
0.06
270
निजी भूमि
0.03
235/2
निजी भूमि
0.26
निजी भूमि 244
0.05
246/2
निजी भूमि 247
0.08
निजी भूमि
0.08
153/1
निजी भूमि
0.04
183/2
निजी भूमि
0.02
153/2
निजी भूमि
0.11
1749
निजी भूमि
0.01
1751
निजी भूमि
0.10
1748
निजी भूमि
0.01
1787/1
निजी भूमि
0.02
1804
निजी भूमि
0.02
1787/2
निजी भूमि
0.02
1803/1
निजी भूमि
0.02
1807
निजी भूमि
0.04
1808
निजी भूमि
0.02
1803/2
निजी भूमि
0.01
1805
निजी भूमि
0.05
1815
निजी भूमि
0.01
1817
निजी भूमि
0.19
1898
निजी भूमि
0.05
1895
निजी भूमि
0.06
1896
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 1988
0.02
1989
निजी भूमि
0.02
1995
निजी भूमि
0.03
1999
निजी भूमि
0.01
1993
निजी भूमि
0.02
1994
निजी भूमि
0.01
1996
निजी भूमि
0.13
2042
निजी भूमि
0.01
2045
निजी भूमि
0.02
2046
निजी भूमि
0.01
2047
निजी भूमि
0.06
2054/1
निजी भूमि
0.03
2055
निजी भूमि
0:01
2056
निजी भूमि
0.03
2054/2
निजी भूमि
0.03
468/2
निजी भूमि
0.03
468/1
निजी भूमि
0.02
2062
निजी भूमि
0.06
2076
निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2019
(2)
(3) (1)
2073
0.01
निजी भूमि
0.02
2111
निजी भूमि
0.02
469
निजी भूमि 503
0.08
निजी भूमि
0.03
471
निजी भूमि
0.03
476
निजी भूमि
0.03
472
निजी भूमि
0.03
495
निजी भूमि
0.02
496
निजी भूमि
0.01
498
निजी भूमि
0.01
499
निजी भूमि
0.05
500
निजी भूमि
0.05
501
निजी भूमि
0.01
502
निजी भूमि
0.07
504
निजी भूमि
0.02
1202
निजी भूमि
0.01
965
निजी भूमि
0.02
969
निजी भूमि 970
0.01
निजी भूमि
0.02
1168
निजी भूमि
0.04
975
निजी भूमि
0.01
979
निजी भूमि
0.04
978
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 983
0.01
984
निजी भूमि 982
0.01
निजी भूमि
0.01
1163/2
निजी भूमि 1127
0.04
निजी भूमि 1126
0.03
निजी भूमि
0.03
1129
निजी भूमि
0.04
1132
निजी भूमि
0.02
1133
निजी भूमि
0.01
1111
निजी भूमि 1112
0.04
निजी भूमि
0.01
1113
निजी भूमि
0.01
1110
निजी भूमि योग .. 6.62
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.