ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 143]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल 2019-चैत्र 18 , शक 1941
परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1-02-2019-आठ. मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 68 की उपधारा ( 2 ) के द्वितीय परन्तुक के साथ सहपठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , श्री अरूण कुमार सिंह , संभागीय उप परिवहन आयुक्त, ग्वालियर चंबल संभाग को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की शक्तियों एवं कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती है.
No. F 1-02-2019 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 68 read with second proviso to sub - section (2) of the said Section of the Madhya Pradesh Motor Vehicles , Act, 1988 (59 of 1988) , the State Government , hereby, authorizes Shri Arun Kumar Singh , Dy. Transport Commissioner, discharge the power and function of Regional Transport Authority in Gwalior and Chambal Division till further order.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. ए. खान , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.