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मध्यप्रदेश शासन•
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 167]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 26 अप्रैल 2019- वैशाख 6 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019
क्र. एफ बी-04-02-2019-2- पांच ( 07 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह निदेश देती है कि क्षेत्रीय प्रबंधक , दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान द्वारा जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान शासकीय कोषालय इन्दौर, मध्यप्रदेश में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगाः- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क उपरोक्त रीति से भुगतान कर दिया गया है . ऐसे पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किए जा सकेंगे .
(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपए 12 लाख ( बारह लाख रुपए मात्र ) की समेकित रकम के भुगतान के चालान की एक प्रति शासकीय कोषालय इन्दौर, मध्यप्रदेश में और आंचलिक उप-महानिरीक्षक पंजीयन, इन्दौर के कार्यालय में प्रस्तुत कीजाएगी .
(3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि के पॉलिसी क्रमांक तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी , आंचलिक उप - महानिरीक्षक पंजीयन, इन्दौर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2019
क्र. एफ बी- 04-02-2019-2- पांच ( 06 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी-04-02-2019-2- पांच( 07 ) , दिनांक 26 अप्रैल, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 26th April 2019
No.B -4-02-2019-2 -V (07 ) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( II of 1899) , the State Government , hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Regional Manager, The Oriental Insurance Company Limited , Indore during the financial year 2019-20 may be consolidated and paid into Government Treasury, Indore , Madhya Pradesh on the following conditions:-
(1) Itshall be nidicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
(2) For the financial year 2019-20 a copy of the challan of payment of consolidated amount Rs . 12 Lacs (Rupees Twelve Lakh only) shall be submitted in Government Treasury, Indore , Madhya Pradesh and in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Indore .
(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made , the statement consisting of the Policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of Fist , Second , Third and Fourth quarter of Financial Year 2019-20 shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Indore .
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .