ध्य
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2019- वैशाख 6, शक 1941
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 70-2017- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री अखिल पटेल, भापुसे , अति. पुलिस अधीक्षक, झौन-1 , भोपाल को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2019 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अखिल पटेल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, झौन -1 , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अखिल पटेल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिल पटेल, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अप्रैल 2019
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 28-2013- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे पुलिस अधीक्षक, जिला गुना को दिनांक 28 मार्च से 3 अप्रैल 2019 तक सात दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
संशोधित आदेश
क्र. एफ-1 (ए)400-1988- ब- 2 - दो. राज्य शासन , श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु.मु. भोपाल मध्यप्रदेश को दिनांक 13 मई से 1 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल इन्दौर के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु.मु. भोपाल मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
संशोधित आदेश
क्र. एफ.1 (ए) 165-1994- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( सामु. पुलि. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 5 से 8 मार्च 2019 तक चार
[ भाग 1 दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 3 मार्च व 9-10 मार्च 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से आठ दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( सामु. पुलि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2019
क्र. एफ-1 ( ए) 254-1988- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री संजय राणा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 अप्रैल से 30 मई 2019 तक उन्तालीस दिवस अर्जित अवकाश को स्वीकृत करता है .
(2) श्री संजय राणा, भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संजय राणा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
भाग 1 ]
2251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1700.-(मेरिट क्र. 51 ) , राज्य शासन, सुश्री इक़रा मिन्हाज पुत्री श्री खालिद मिन्हाज को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 03 फरवरी 1991 है.
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब( एक) 1331.-(मेरिट क्र. 04 ), राज्य शासन, श्री अंकुर पंघाल पुत्र श्री राजपाल सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सोनीपत ( हरियाणा ) है. उसकी जन्मतिथि 05 सितम्बर 1993 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस ब( एक) 2138.-(मेरिट क्र. 75 ) , राज्य शासन, श्री अंशुल ताम्रकार पुत्र श्री अतुल ताम्रकार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1995 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018-इक्कीस-ब ( एक) 2327-(मेरिट क्र. 111 ) , राज्य शासन, श्री सुरेश बारगीया पुत्र श्री शांतीलाल बारगीया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 09 जून 1993 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 2335.-(मेरिट क्र. 48 ) , राज्यशासन, सुश्री मुग्धा कुमार पुत्री श्री रणजीत कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05 अप्रैल 1994 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक) 2337.-(मेरिट क्र. 40) , राज्य शासन , सुश्री स्वाति चौहान पुत्री श्री चन्दुलाल चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1992 है.
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस ब ( एक ) 2242.-(मेरिट क्र. 100 ) , राज्य शासन, श्री प्रदीप कुमार परिहार पुत्र श्री कैलाश नारायण परिहार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर 1995 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब( एक ) 2323.- ( मेरिट क्र. 85 ) , राज्य शासन, श्री रवि वर्मा पुत्र श्री पंछीराम वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 जुलाई 1993 है .
फा. क्र. 3 (ए ) 2018- इक्कीस- ब ( एक ) 2350.-(मेरिट क्र. 84 ) , राज्य शासन, श्रीमती शिखा लोकेश दुबे पत्नी श्री लोकेश दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 सितम्बर 1990 है .
2252
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
फा. क्र . 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब ( एक )2358.-(मेरिट क्र. 77) , राज्य शासन, श्री राहुल निरंकारी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निरंकारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई 1994 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 2401.-( मेरिट क्र. 54 ) , राज्य शासन, श्री मोहित माधव पुत्र श्री माधव प्रसाद सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 09 अप्रैल 1993 है.
फा. क्र. 17(ई ) 43-2009 - इक्कीस -ब ( एक) -1969-2019.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई )43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम
अनु.- क्रमांक
(3) भोपाल (1) "13.
(2) श्री शिवराज सिंह गवली , सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , भोपाल.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(5) भोपाल
(6) भोपाल (4) भोपाल
F. No. 17(E)43-2009 - XXI - B ( 1 ) -1969-2019 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009- 2251 -XXI- B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Table, for serial number 13 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely
S. No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3) Bhopal (1) " 13.
(2) Shri Shivraj Singh Gawli , XVIIth Civil Judge , Class - I . Bhopal.
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(5) Bhopal
(6) Bhopal (4) Bhopal
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
2253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2019
फा. क्र. 2315-2019 -इक्कीस - ब (दो) .- राज्य शासन एतद्वारा अपने समसंख्यक आदेश क्रमांक 43-2018 - इक्कीस - ब (दो) , दिनांक 4 जनवरी 2018 जिसके द्वारा श्री आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीधी को उनके पद से पदमुक्त किया गया था, को निरस्त करते हुए आदेशित करता है कि श्री आदित्य प्रताप सिंह , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक सीधी विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि, उन्हें पुनर्नियुक्त नहीं कर दिया जाता या उनका उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019
शुद्धि पत्र
क्र. एफ- 3-105-2018- अठारह 5.- राज्य शासन, एतदद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-105-2018- अठारह -5, दिनांक 7 मार्च 2019 द्वारा जबलपुर विकास योजना 2031 जारी की गई थी इसकी सूचना साधारण राजपत्र के भाग -1 में दिनांक 6 मार्च 2019 को प्रकाशित हुई है . उक्त सूचना में जबलपुर विकास योजना 2021 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश जबलपुर विकास योजना 2031 अंकित हो गई है. अतः इस जबलपुर विकास योजना 2031 के स्थान पर जबलपुर विकास योजना 2021 पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
76, अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2019
संशोधन अधिसूचना
क्र. 311-245-10.- मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2017 में संशोधन करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 24 ( बी ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्र. 1 एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्र. 2 के मध्य उपभोक्ता प्रकरणों के संस्थापन हेतु किया गया प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-
भोपाल
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्र. 1 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्र. 2 यह व्यवस्था दिनांक 1 मई 2019 से प्रभावशील होगी.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्र. 1 का क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र भोपाल नगर निगम के भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर भोपाल जिले में आने वाला भौगोलिक क्षेत्र होगा.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्र. 2 का क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र भोपाल नगर निगम का भौगोलिक क्षेत्र होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,
राजीव म. आपटे , रजिस्ट्रार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
2254
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
प्रारुप धारा 25
सीहोर, दिनांक 22 मार्च 2019
प्र. क्र. 1 - अ-82-16-17.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आश्य की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 मार्च 2018 को कराया गया था. प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित एलाईमेंट का स्थल पर मीलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है , इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
:
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
14.786
सोनकच्छ
सीहोर
रामगंज मण्डी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु श्यामपुर
25.938
सीहोर
झरखेड़ा
श्यामपुर
15.968
दोराहा
सीहोर
श्यामपुर
11.133
इमलिया हसन
सीहोर
श्यामपुर
11.686
बिछिया
सीहोर
श्यामपुर
26.050
सीहोर
श्यामपुर
श्यामपुर
11.252
सीहोर
बैरागढ़ खुमान
श्यामपुर
21.374
सीहोर
बमूलिया
श्यामपुर
1.445
सतपोन
सीहोर
श्यामपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 मार्च 2019
क्र. 2556- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-ढोडाबोरगांव, प.ह.नं. 54, ब.नं. 205, रा.नि.मंडल-लोधीखेड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 01.845 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
2255 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- साईखेड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
प्रस्तावित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
225
0.067
0.134
226
0.458
228
01.186
229
योग .. कुल रकबा 01.845 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2256
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2019
क्र. D- 2540-दो- 2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 1 से 15 अप्रैल 2019 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2019
क्र. D-2580-दो-3-34-2013.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 से 29 मार्च 2019 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. D- 2582-दो- 2-71-2018 .- श्री श्यामाचरण उपाध्याय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 13 से 28 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्यामाचरण उपाध्याय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामाचरण उपाध्याय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2584- दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 26 से 30 मार्च 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक एवं 25 मार्च 2019 के स्थानीय अवकाश के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2586- दो-2-115-2017 .- श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 13 से 15 मार्च 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनंदन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2588- दो-2-27-2017.-डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 4 से 15 फरवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 फरवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ . पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंबन्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
2257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2019
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ . पी . तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2593-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2019
पृ. क्र. 402-गोपनीय-2019-दो- 10-2019
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2019
फा. क्र. 1611-2019- इक्कीस- ब ( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, जिला न्यायाधीश ( वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ - कम - रिटायरमेंट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ - कम - रिटायरमेंट बेनिफिट्स ) रूल्स , 1964 में वर्णित नोटिस की अनिवार्यता अवधि में छूट प्रदान करते हुए एवं उनकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-04- 2019- सूअप्र-एक-9 , दिनांक 27 फरवरी 2019 द्वारा " राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश " के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप, उनके द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने के दिनांक से डीम्ड सेवानिवृत्ति ( deemed retirement ) अनुज्ञात करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
जबलपुर, दिनांक 29 मार्च 2019
क्र. 404 (A) गोपनीय- 2019 -दो-1-2019.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पृष्ठांकन फा. क्रमांक 1611-2019-21 - ब( एक ) , दिनांक 26 मार्च 2019 जो श्री अरविंद कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ क्र. 11- 04-2019- सूअप्र- एक-9, दिनांक 27 फरवरी 2019 द्वारा " राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश " के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने के दिनांक से डीम्ड सेवानिवृत्ति ( deemed retirement ) अनुज्ञात किये जाने संबंधी है , के तारतम्य में, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री अरविंद कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 29 मार्च 2019 पूर्वाह्न से कार्यभार मुक्त करता है.
राजेन्द्र कुमार वाणी , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.