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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 174]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 1 मई 2019-वैशाख 11 , शक 1941
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 1 मई 2019
क्र. 1075- रास- यू.ए. - 5-2019.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 37 की उपधारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम, 1964 की कण्डिका 11 (4 ) डी. में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2019 को अनुमोदन प्रदान किया है:-
"Non- teaching service personnel " of Class - I , II & III categories as defined in Regulation No. 4 of The JNKVV Service (General Conditions of Service ) Regulations , 1969 shall be superannuated on attaining the age of 62 ( Sixty two ) years , with effect from 31st March 2018 , while the teacher of Primary School in the Class III cadre of V.V. Shall be superannuated on attaining the age of 62 (Sixty two) year on or after 31st October 2002 .
कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,
कयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.