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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 178]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2019- वैशाख 13 , शक 1941
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 1 मई 2019
फा. क्र . 2277- इक्कीस- ब( दो ) 2019.- राज्य शासन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 32 सन् 2012 ) की धारा 32 ( 1 ) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 28 ( 1 ) के अंतर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिये, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती सभी आदेशों/ अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थ उप संचालक लोक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के साथ जिलों में पदस्थ 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों तथा जिलों में नियुक्त लोक अभियोजक/ अतिरिक्त लोक अभियोजकों को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त उप संचालक लोक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की अनुपलब्धता अथवा अनुपस्थिति चाहे वह किसी भी कारण से हो की दशा में ही संबंधित जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर उक्त अधिनियम के अधीन संस्थित प्रकरणों में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी , द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में किया जा सकेगा.
किसी जिले के लिए, उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य कार्य आवंटन इस आदेश के अध्यधीन रहते हुए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा .
यह अधिसूचना राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.