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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 18, Part Part 1, 03 May 2019

Published 03 May 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
18
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-05-03.18.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2019- वैशाख 13 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2019

क्र. ई. - 1-143-2019-5- एक.- श्री नीरज दुबे, भाप्रसे (2000 ) , आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2019

क्र. ई. - 1-129-2019-5- एक.- सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे (2014 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

5259

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

5260

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2019

राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट को दिनांक 12से 21 फरवरी 2019 तक स्वीकृत अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 11 से 23 फरवरी 2019 तक, चौदह दिवस संशोधित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी .

भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2019 क्र. एफ 1-29-2019-ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 24 जून से 18 जुलाई 2019 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित " यू.एस.ए. " की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

क्र. एफ-1 ( ए) 72-2017- ब-2-दो-राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर का स्वास्थ्यखराब हो जाने के कारण दिनांक 1 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2018 तक, पैंतालीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेंगा .

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 90 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नवनीत भसीन , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 150-1990-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 10 मई 2019 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में गृह जिला बेलगांव ( कर्नाटक) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. एफ-1 (ए) -143-2017-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, सेनानी, 26 वीं वाहिनी विसबल , गुना को दिनांक 22 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित गृह नगर बस्ती (उत्तरप्रदेश ) की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. श्री संजय व्ही. माने स्वयं

2. श्रीमती शर्मिला माने पत्नी 2. आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी .

संशोधित आदेश

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री संजय व्ही . माने, भापुसे , का चालू कार्य श्री जे. पी. पस्तोर , मुख्य परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

क्र. एफ-1 (ए) -176-1997- ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2019 द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर 5261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही . माने , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजय व्ही. माने, भा.पु.से. के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही . माने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही . माने, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3 ( ए) 2017 - इक्कीस-ब ( एक ) 1434.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की प्रतीक्षा चयन सूची में क्रमांक 1 पर चयनित अभ्यर्थी श्री सतीश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश मणि त्रिपाठी का नियुक्ति आदेश फा. क्र. 3 (ए) 2017-इक्कीस - ब ( एक) 462, दिनांक 23 जनवरी 2019 एतद्वारा , धीरज मोर केस लंबित होने के कारण स्थगित किया जाता है .

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 2407.-(मेरिट क्र. 08 ) , राज्य शासन , सुश्री रूपल गुप्ता पुत्री श्री राजकुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1994 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब ( एक) 2421.-( मेरिट क्र. 68 ) , राज्य शासन , सुश्री अपेक्षा यादव पुत्री श्री अशोक यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त, 1991 है .

फा. क्र. 3 (ए) 2018 -इक्कीस- ब( एक) 2430.-( मेरिट क्र. 95 ) , राज्य शासन , सुश्री भावना गोमे पुत्री श्री संतोष गोमे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 23 सितम्बर 1993 है.

फा. क्र. 3 (ए ) 2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 2477.-( मेरिट क्र. 101 ) , राज्य शासन , श्री कपिल बौरासी पुत्र श्री किशोरी लाल बौरासी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 26 जून 1985 है.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक) 2457.-( मेरिट क्र. 92 ) , राज्य शासन , श्री विवेक सिंह राजन पुत्र स्व. श्री बी. एल . राजन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 जुलाई 1986 है.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

फा. क्र . 3 (ए) 2018 - इक्कीस ब( एक) 1785.-( मेरिट क्र. 13 ) , राज्य शासन, श्री अर्पित जैन पुत्र श्री पवन कुमार जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 17 मार्च 1993 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

5262

आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 नवम्बर 1991 है.

फा. क्र . 3 ( ए) 2018- इक्कीस ब( एक ) 2395.-( मेरिट क्र. 110 ) , राज्य शासन, श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतरलाल मरकाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 मई 1988 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2018-इक्कीस- ब( एक ) 2518.-( मेरिट क्र. 98 ) , राज्य शासन , सुश्री अनुराधा गौतम पुत्री श्री अखिलेश गौतम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 अगस्त 1988 है.

फा. क्र . 3 (ए) 2018- इक्कीस - ब ( एक ) 2500.-( मेरिट क्र. 80 ) , राज्य शासन, सुश्री मीनाक्षी दंदेलिया पुत्री श्री विजय कुमार दंदेलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 11 अगस्त 1991 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब ( एक ) 2530.-( मेरिट क्र. 25 ) , राज्य शासन, श्री अभिजीत सिंह पुत्र श्री राजीव सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कानपुर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 03 अक्टूबर 1991 है.

फा. क्र . 3 (ए) 2018 - इक्कीस ब ( एक ) 2501.-( मेरिट क्र. 93 ) , राज्य शासन , सुश्री किरण मलिक पुत्री श्री सतीश कुमार मलिक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 24 फरवरी 1991 है.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2019

फा. क्र . 3 ( ए) 2018- इक्कीस - ब ( एक ) 2546.-( मेरिट क्र. 58 ) , राज्य शासन, प्रत्यूष श्री चतुर्वेदी पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला लखनऊ ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 14 अगस्त 1992 है.

फा. क्र. 3 (ए ) 2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 2213.-( मेरिट क्र. 79 ) , राज्य शासन, सुश्री मधुबाला सोलंकी पुत्री श्री नंदराम सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 24 दिसम्बर 1995 है.

फा. क्र . 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब ( एक ) 2547.-(मेरिट क्र. 90 ) , राज्य शासन, सुश्री हर्षिता सोनी पुत्री श्री शिवकुमार सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 अगस्त 1994 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस - ब ( एक ) 2382.-( मेरिट क्र. 94 ) , राज्य शासन , श्री मुकेश कुमार कोरी पुत्र श्री मोतीलाल कोरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

5263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ- 25-12-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N- 24°22'44.52" से N- 24°23′35.06" उत्तर अक्षांश तथा E- 78 ° 10'18.97 " से E- 78 ° 10'43.18 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-सागर , तहसील-बीना, वनमण्डल उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र-खुरई

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्रमांक

क्र.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

छोटा घांस 1

कंजिया रैयतवारी

कंजिया रैयतवारी

योग

अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

202.12

531/973

उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 531/973 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 11 कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 531/973 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 11 से 13 कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 531/973 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 13 से 19 कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 1/1 की सीमा , नवीन मुनारा क्रमांक 19 से 1 कृत्रिम वन सीमा.

202.12

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 202.12 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले. / 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री. कले. / 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार. उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार खरे, सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019

5264

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ- 25-12-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2019- दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार खरे , सचिव.

Bhopal , the 22nd April 2019

No. F - 25-12-2019- X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between to N - 24 °22'44.5 " to N - 24°23'35.06 " North Latitude and E- 78° 10'18.97 " to E- 78° 10'43.18 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sagar , Tehsil-Bina , Forest Division-North Sagar ( T) , Forest Range- Khurai

Forest Block Boundaries

Details of land included

S. No.

Name of Proposed Forest Block

Name of Village (3)

Present head ofLand (4) (2)

(1)

Chota Ghas 1

Kanjya Raiyatwari

Kanjya Raiyatwari

(7)

Khasra No. (5)

Area in (Hectare) (6)

531/973 202.12 North-Boundary of Revenue Kh . No. 531/973 , New Pillar No.1 to 11 Artificial Forest Boundary.

East-Boundary of Revenue Kh . No. 531/973 , New Pillar No. 11 to 13 Artificial Forest Boundary .

South-Boundary of Revenue Kh . No. 531/973 , New Pillar No. 13 to 19 Artificial Forest Boundary.

West-Boundary of Revenue Kh. No. 1/1 , New Pillar No. 19 to 1 Artificial Forest Boundary .

Total 202.12

Reason for Publication of Notification .

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 - FC , dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare ofaffected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme ofE.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land of 1190.56 hectare was made available and out of the above non Forest land 202.12 hactare was transfered or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014, dated 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

5265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

(2) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under .

(A) Rights of Individuals- There are not rights of individual.

(B) Rights of Communities- There are not rights of communities .

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secy .

भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ- 25-19-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N- 24°03′27.18 " से N- 24°04'11.33 " उत्तर अक्षांश तथा E- 78 °51'41.56 " से E- 78° 52'7.40 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-सागर , तहसील- बण्डा वनमण्डल-उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र-बण्डा

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु

क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक

क्र.

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

(हेक्टेयर में)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

1/2

50.00

1 पिथौली

पिथौली

बड़ा झाड़

उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 35/1 , 34, 3 , 33 , 30 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 9 कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 502 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 10 कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 1/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 11 कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

50.00

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

5266

अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2015 - एफ.सी, दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री.कले./14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ- 25-19-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-19-2019- दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal , the 22nd April 2019

No. F - 25-19-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government herby to declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between to N - 24° 03′27.18 " to N - 24 °04'11.33 " North latitude and E- 78 ° 51'41.56 " to E- 78 °52'7.40 " East longitude :-

SCHEDULE

District-Sagar, Tehsil-Binda, Forest Division- North Sagar (T) , Forest Range- Banda

Forest Block Boundaries

Detail of land included

S.

Name of

Area in

Khasra

No. Proposed

No.

Present head ofLand

(Hectare)

Forest Block

Name of Village

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

1/2

50.00

Pitholee

1

Pitholee

Bada Jhar

North-Boundary of Revenue Kh. No. 1. New Pillar No.1 to 2 Artificial Forest Boundary .

East-Boundary of Revenue Kh. No. 35/1 , 34, 3 , 33 , 30 , New Pillar No. 2 to 9 Artificial Forest Boundary.

5267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

South-Boundary of Revenue Kh . No. 502, New Pillar No. 9 to 10 Artificial Forest Boundary .

West-Boundary of Revenue Kh. No. 1/2, New Pillar No. 10 to 11 Artificial Forest Boundary .

Total . 50.00

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No. F - No . 8-13 /2015 -FC , dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 hectare was made available and out ofthe above not Forest land 50.00 hectare was transferred and muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by order No. 988/2014 , dated 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

(2) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 Revenue Collector are as under .

(A) Rights of Individuals There are not rights of individual .

(B) Rights of Communities-There are not rights of communities .

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secу .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

5268

[ भाग 1 कार्यालय - सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कनाडिया, जिला- इन्दौर

कनाड़िया, दिनांक 26 अप्रैल 2019 क्र.- 346- भू-अर्जन-2019- क्र.- 01- अ-82-2019-20.-

:: अधिसूचना::

*

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हैं कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबंद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डंक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कनाड़िया, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आंक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

5

1

3

0.017

103/1

इन्दौर कनाड़िया खत्रीखेड़ी, प.ह.नं.- 48

0.006

106

152/1

0.016

108/1

0.006 5269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.006

108/2

इन्दौर कनाड़िया

0.002

109/1

खत्रीखेड़ी, प.ह.नं.- 48

0.009

110

0.006

137/2/1

0.003

137/2/2

0.008

137/2/3

0.007

138/3/ 1 /मिन -1

138/3/1/मिन-2 0.005

0.005

138/3/2

0.007

142/1/1

0.005

142/1/2

152/2

0.002

0.006

142/1/3

0.007

142/1/4

0.014

154

0.004

155/1

0.005

156/1

0.008

156/2

0.002

156/3

0.156

23

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

5270

कनाड़िया, दिनांक 26 अप्रैल 2019 क्र. - 348- भू- अर्जन- 2019- क्र. - 02- अ-82-2019-20.-

अधिकार

:: अधिसूचना::

*

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक 0.2 अ-82/ 2019-20 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कनाड़िया, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.011

246/2

कनाड़िया

इन्दौर

चौहानखेड़ी,

प.ह.नं.- 47

0.008

247/1

0.016

247/2

0.017

247/4

0.014

247/5

Aim 5271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

कनाड़िया

इन्दौर

0.020

249/1

चौहानखेड़ी,

प.ह.नं.- 47

0.024

249/2

0.023

249/3

0.023

250/1/ 1/ख

0.010

251/6

0.166

10

कुल योग

[भाग 1 5272

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019

कनाड़िया, दिनांक 26 अप्रैल 2019 क्र. - 350- भू- अर्जन- 2019- क्र.- 03- अ- 82-2019-20.-

जीय अधिकार्यरि *

:: अधिसूचना::

प्ररुप- "ख"

{नियम- 5 का उपनियम (2) }

*कनाडिया जिला- कमांक ०३ अ-82/ 2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कनाड़िया, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

0.004

1/4

इन्दौर कनाड़िया छिटकाना प.ह.नं.- 48

6/2/2

0.014

14/2

0.017

14/3

0.011 5273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

15

0.028

छिटकाना

कनाड़िया

इन्दौर

11/2/3 /मिन -1

प.ह.नं.- 48

12/2/2/3/1/1

0.057

11/2/3/मिन-3

12/2/3

13

0.044

18/1/1

0.044

0.047

18/1/2

33/2

0.053

0.011

34/2

35

0.009

0.339

15

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019

5274

कनाड़िया, दिनांक 26 अप्रैल 2019 क्र.- 352- भू- अर्जन- 2019- क्र .- 04- अ- 82-2019-20.-

:: अधिसूचना::

प्ररुप- "ख"

विभागीयअधिकारी अनुविर * कनाडियाजिला- इन्दौर

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक 04 अ-82/ 2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कनाड़िया, सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

4

5

3

72

0.086 इन्दौर कनाड़िया बेगमखेड़ी, प.ह.नं.- 48

0.020

74/1/1

75

0.034

74/1/3/2

0.023

A hoabb 5275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

4

1

3

इन्दौर कनाड़िया

0.011

79/1/2

बेगमखेड़ी,

प.ह.नं.- 48

79/1/3

0.011

0.034

79/1/4

0.039

80

82/1

0.022

0.046

125/1/2

0.068

125/2

11

0.394

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

5276

कनाड़िया, दिनांक 26 अप्रैल 2019 क्र.- 354- भू- अर्जन- 2019- क्र. 05-3-82-2019-20.-

अधिकारी

:: अधिसूचना:: प्ररुप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

*कनाडियाजिला कमांक 0.5... अ-82/ 2019-20 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कनाड़िया, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

88/1

इन्दौर

0.047 कनाड़िया बिसनखेड़ा, प.ह.नं.- 40

89/1

0.006

0.033

91/1

91/2

0.033

Keaph 5277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

92

0.029

इन्दौर कनाड़िया

0.014

93/1

बिसनखेड़ा, प.ह.नं.- 40

0.019

107/2/1/2

93/3

0.035

0.020

107/2/2 / 2/ min - 1

0.027

108/1

108/2

0.023

170/2

0.020

0.022

171/2

172/1/1

0.017

0.049

206

0.024

211

212/1

0.019

0.034

212/2

0.023

315

0.005

325/1/1/1רבר

7

325/2/1/1

0.054

325/1/मिन-2)

325/2/3/1

0.016

347/1

0.031

348/1/1

0.030

348/2/1

0.035

350/1

350/2

0.033

0.698

26

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

[ भाग 1 5278

कनाड़िया , दिनांक 26 अप्रैल 2019 क्र.- 356- भू- अर्जन- 2019- क्र.- 06-3-82-2019-20.-

:: अधिसूचना:: प्ररुप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

विभागीयअधिकारी 12 * कनाड़िया इन्दौरमे कमांक 06 अ-82/ 2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कनाड़िया, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

0.005 इन्दौर कनाड़िया निगनोटी, प.ह.नं.- 38

21/2

0.018

28/1/4

0.044

26/1

0.040

Seash 5279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

1

3

2

27/1

0.045 इन्दौर कनाड़िया

40/2/2

0.009

निगनोटी, प.ह.नं.- 38

40/4

0.034

40/5

0.020

0.010

44

42/2

0.008

45

0.005

98

0.008

48

0.010

49

0.010

66/1

0.013

66/2

0.005

67

0.015

99

0.009

256

0.038

257/2

0.032

258/1

0.013

258/3

0.026

258/2

0.012

262

0.040

276

0.016

263

0.027

265

0.005

266

0.011

267

0.011

29

0.539

कुल योग

हस्ता./- (सोहन कनाश) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कनाड़िया, जिला- इन्दौर [ भाग 1 5280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

भिचौली हप्सी, दिनांक 01 मई 2019 क्र.- 819- भू- अर्जन- 2019- क्र .- 01 - अ- 82-2019-20.-

:: अधिसूचना ::

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक ... अ-82/ 2019-20 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविंटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिचौली हप्सी, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

45

0.028

इन्दौर

मुण्डलादोसदार,

प.ह.नं.- 66

हप्सी मिचौली

0.008

50/2

56/1/1

0.028

0.042

63/2

0.027

56/1/2 5281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.035

56/2

इन्दौर

0.011

110

मुण्डलादोसदार, प.ह.नं.- 66

भिचौली हप्सी

0.054

119

0.016

141/2

0.027

142/1

0.028

142/4

0.036

144

0.007

158

0.009

177/1

0.356

14

कुल योग

हस्ता./-

राकेश शर्मा सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिचौली हप्सी, जिला- इन्दौर 5282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2019

क्र. C- 1872- दो-2-14-2014.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2018 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2018 तक तीन दिवस के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-2745-दो-3-30-2013 .- श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्टार (जे. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 6 से 10 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्टार (जे. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( जे. ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2019

क्र. A-982-दो- 2-46-2017 .- श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 984-दो- 3-420-80- भाग- बारह. डॉ. ओम प्रकाश तिवारी, सेवानिवृत्त, प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस -ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस - ब (एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री तिवारी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश

अर्द्धवेतन अवकाश

195 105 योग 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 195 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 105 भाग 1 ]

क्र. A- 986-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, सेवानिवृत्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस - ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम - चार , दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री निगम को उनकी सेवानिवृत्तिदिनांक 31 मार्च 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश

अर्द्धवेतन अवकाश

5283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. भदौरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

203

97

योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 203 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 97 क्र. A- 989-दो- 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 2144- दो- 3-75-2009.- श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में क्र. C- 1797-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्द्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1800-दो- 2-101-2017 .- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 6 से 8 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र . C - 1802-दो - 2-18-2016 .- श्री जी. एस . सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 6 फरवरी 2019 का, दिनांक 23 फरवरी 2019 का, दिनांक 27 फरवरी 2019 5284

का, दिनांक 2 मार्च 2019 का, दिनांक 6 मार्च 2019 का तथा दिनांक 13 मार्च 2019 का कुल छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस . सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस . सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2622-दो - 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 19 से 20 मार्च 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2624-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 19 से 20 मार्च 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

[ भाग 1 क्र. D- 2626-दो - 2-64-2016.- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 23 मार्च 2019 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 23 से 28 मार्च 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2628-दो- 2-41-2014.- श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 11 से 13 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी. कुलकर्णी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के . पी. कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2630-दो-2-16-2019.- श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को दिनांक 18 से 27 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशंकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2632- दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 26 से 28 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 2636-दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 22 से 25 अप्रैल 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-2636- चार- 8-42-77- भाग सोलह- ब.- श्री विजय कुमार पाण्डेय , प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 18 मार्च 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

5285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2019

क्र. D- 2743- दो-2-64-2018 .- श्रीमती इन्द्रा सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती इन्द्रा सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती इन्द्रा सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 2747-दो- 2-41-2014.- श्री एस. के. पी . कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 4 से 5 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी . कुलकर्णी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. पी . कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

5286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2019

क्र. D- 2751-दो- 2-22-2017.- सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 3 से 4 अप्रैल 2019 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D - 2749- दो- 2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 4 से 5 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड़ अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 May 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-05-03.18.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-05-03.18.Ordinary.