ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 19]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2019- वैशाख 20 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं..
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019
( 3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-892 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री आशीष सिंह, आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को ताईपे ताईवान में आयोजित होने वाले स्मार्ट सिटी समिट एवं एक्सपो-2019 जो कि दिनांक 25 से 27 मार्च 2019 तक आयोजित है , में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 28 से 31 मार्च 2019 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019
क्र. ई - 1-148-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना क्र.
वर्तमान पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं
(2)
(1)
(3)
1 श्री अमरपाल सिंह ( 2009 ) ,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
श्री आशीष भार्गव ( 2012 )
2. उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय.
मध्यप्रदेश शासन, उपसचिव, गृह विभाग.
क्र. ई- 1-160-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
नवीन
क्र.
पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4)
(3)
(1) (2)
आयुक्त- सह-संचालक संभागीय कमिश्नर .
कियावत ( 2000 )
संचालक,
आरसीव्हीपी
1 श्री कवीन्द्र नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार .
अकादमी , भोपाल .
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2019
क्र. ई - 5-876 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस . नायक, आयएएस . , संचालक, बजट को दिनांक 8 से 18 अप्रैल 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 एवं 19, 20, 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस . नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-956- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे, सचिव , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 10 से 25 अप्रैल 2019 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019
क्र. ई- 1-163-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम ' के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
(1)
1 सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन, कलेक्टर, जिला निवाड़ी.
(2009 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल.
2. श्री अक्षय कुमार सिंह ( 2010 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.
कलेक्टर, जिला निवाड़ी.
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2019
क्र. ई- 5-546- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आई.सी.पी. केशरी , भाप्रसे, ( 1988 ) अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग एवं आवासीय आयुक्त, ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 13 से 20 जून 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई.सी.पी. केशरी को अस्थार्थी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , उर्जा विभाग एवं आवासीय आयुक्त, ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आई.सी.पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.सी.पी. केशरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-560 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ-सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को दिनांक 15 से 27 अप्रैल 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 28 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार श्रीमती सलीना सिंह भाप्रसे , अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ- सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ- सह -सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2019
पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे एवं श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे/होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-764- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस . , प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-826- आयएएस - लीव -5 -एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद को दिनांक 06 से 22 जून 2019 तक सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 05 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
क्र. ई- 5-1003- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अभय कुमार वर्मा, आयएएस. , ( 2007 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 26 मई 2019 एवं दिनांक 02 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1018 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री रानी बंसल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली, जिला देवास को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2019 तक उन्नीस दिन के अनुक्रम में दिनांक 16 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक छियालिस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , बागली जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल , आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2019
क्र. ई- 1-180-2019-5-एक. श्री मुकेश चन्द गुप्ता , भाप्रसे (1998 ) , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, दी- प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
[ भाग 1 (2 ) उपरोक्तानुसार श्री मुकेश चन्द गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज गोविल, भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त एवं प्रबंध संचालक, दी- प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल प्रबंध संचालक, दी- प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 5-686 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस . , ( 1996 ) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन, बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 13 से 23 मई 2019 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-816- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस . , संचालक कौशल विकास , मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक, रोजगार को दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 5 जून 2019 से 22 जून 2019 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सम्मिलित है ) स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक, रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
5291
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2019
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 5-23-2018 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री हुलुवड़ी. जी. रमेश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि कुल अवकाश का प्रकार अभियुक्ति
दिन
(3)
(4) (1)
(2)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
दिनांक 07-02-2019 07 से दिनांक 13-02-2019 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेतिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019
क्र. ई - 5-938 - आयएएस - लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस. , अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 05 से 21 फरवरी 2019 तक सत्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019
क्र. ई- 5-942- आयएएस लीव -5-एक. ( 1 ) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 से 30 मार्च 2019 तक उन्नीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019
क्र. एफ-1 (ए) 107-2002- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( सायबर ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 06 से 14 मई 2019 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अशोक खलको , रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (सायबर ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 267-1986- ब- 2- दो.- राज्य शासन श्री यू. के. लाल , भापुसे महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल को दिनांक 06 से 07 जून 2019 तक कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 05 व 8-9 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में केदारनाथ धाम ( उत्तरांचल) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
श्री यू. के. लाल 1 . स्वयं
श्रीमती रंजना लाल 2. पत्नि
3. कु. सौम्या श्रीवास्तव पुत्री
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
5292
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
(3) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 74-2018- ब- 2 -दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दि. 25 जनवरी 2019 द्वारा श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, सिहोर वर्तमान समनि/ स्टाफ ऑफीसर टू डीजीपी, पुमु. भोपाल को दिनांक 15 से 25 जनवरी 2019 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26-27 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018-19 में परिवार सहित पुणे जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री चंदेल , भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सके. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 155-93- ब- 2- दो.- राज्य शासन श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, अति पुलिस महानिदेशक, सायबर, विशेष अभियान गुप्तवार्ता, पु.मु. भोपाल को स्वयं का उपचार बोम्बे हास्पीटल मुम्बई में कराने हेतु दिनांक 18 अप्रैल 2019, एक दिवस लघुकृत अवकाश अवधि में भोपाल से मुम्बई तक एक सहायक के साथ हवाई यात्रा कीअनुमति सहित चिकित्सा हेतु कार्योत्तर स्वीकृति अखिल भारतीय सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम 1954 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 02 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर, विशेष अभियान , गुप्तवार्ता, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व में मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ 1 (ए) 72-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 22 मार्च से 17 सितम्बर 2019 तक एक सौ अस्सी दिवस मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2019
फा. क्र. 2424-2019- इक्कीस ब ( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से पूर्व में जारी विभागीय आदेश फा. क्रमांक 3 (ए) 4-2014- इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 02 सितम्बर, 2014में संशोधन कर श्री भैयालाल वर्मा , सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , गंजबासौदा, जिला विदिशा को मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 15 फरवरी 2013 से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर नियुक्त करता है.
फा. क्र. 2566- इक्कीस- ब( एक)-2019.- राज्य शासन , नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती गिरिबाला सिंह, का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप इनकी सेवाएं एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय भोपाल से प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
5293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 नवम्बर 1994 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक ) .-1994 ( मेरिट क्रमांक 67 ) , राज्य शासन सुश्री वैशाली पटेलिया पुत्री श्री रमेश कुमार पटेलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिंदवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1992 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018-इक्कीस- ब( एक) .-2641 (मेरिट क्रमांक 82) , राज्य शासन सुश्री अन्नपूर्णा यादव पुत्री श्री चन्द्रभान यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2फरवरी 1985 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस ब ( एक) .-2571 ( मेरिट क्रमांक 45 ) , राज्य शासन श्री मुदित लटौरिया पुत्र श्री मनोज लटौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 6 अक्टूबर, 1992 है.
भोपाल, दिनांक 1 मई 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस ब ( एक) .-2643 (मेरिट क्रमांक 03 ) , राज्य शासन श्री आलोक कुमार पुत्र स्व. श्री जनार्दन मिश्रा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित के नियम 5 ( 1 ) ( ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला आगरा ( उत्तर प्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 8 मार्च 1982 है .
फा. क्र. 3( ए) -इक्कीस- ब( एक) .-2531 ( मेरिट क्रमांक 106 ) , राज्य शासन श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2019
क्र. 2433-1000-2019- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
जिला का नाम
क्र.
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1) 1
(4) श्री विवेक कुमार चंदेल , JMFC
(3) अलीराजपुर
(2) अलीराजपुर 5294
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
(1)
(2)
2
अशोक नगर 3
भिण्ड
4
भोपाल
5
बुरहानपुर
6
दतिया
7
डिंडोरी
8
खंडवा
9
हरदा
10
मंदसौर
11
नीमच
12
राजगढ़
13
रीवा
14
सागर
15
सतना
16
सीहोर
17
शहडोल
18
शाजापुर
19
शिवपुरी
20
सीधी
21
सिंगरौली
22
टीकमगढ़
23
उमरिया
24
विदिशा
25
(3)
(4)
अशोकनगर
श्रीमती नेहा श्रीवास्तव , JMFC
भिण्ड
श्री विनोद कुमार वर्मा, JMFC
भोपाल
श्रीमती प्रीति साल्वे, JMFC
बुरहानपुर
कु. शीतल बघेल , JMFC
दतिया
कु. प्रीति अग्रवाल, JMFC (Officiating Principal Magistrate) .
डिंडोरी
श्रीमती बिंदिया पाठक, JMFC
खंडवा
कु. मधुलिका मुले , JMFC
हरदा
श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, JMFC मंदसौर
श्रीमती मंजु सिंह, JMFC
नीमच
कु. सुषमा उपमन, JMFC
राजगढ़
कु. अपूर्वा ताम्रकार, JMFC
रीवा
कु. उषा उईके, JMFC
सागर
श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, JMFC सतना
श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय, JMFC सीहोर
श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, JMFC शहडोल
श्री विवेक कुमार सिंह , JMFC
श्रीमती शर्मिला बिलवार, JMFC शाजापुर
शिवपुरी
श्रीमती रानो बघेल, JMFC
सीधी
कु. रीनू यादव , JMFC (Officiating Principal Magistrate ) .
सिंगरौली
श्रीमती बबीता होरा शर्मा, JMFC टीकमगढ़
श्रीमती सुनीता गोयल, JMFC
उमरिया
कु. प्रीतांजली सिंह, JMFC (Officiating Principal Magistrate) .
विदिशा
श्रीमती सोनम वर्मा, JMFC
खरगोन मण्डलेश्वर
खरगोन मण्डलेश्वर 26
आगर-मालवा.
श्रीमती आरती ढींगरा , JMFC
आगर-मालवा.
श्री सत्यम पाण्डेय, JMFC .
No. 2433-1000-2019 -L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
5295 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
S. No.
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1)
1
Alirajpur
2
Ashoknagar
Bhind
3
4
Bhopal
5
Burhanpur
6
Datia
Dindori
7
Khandwa
8
9
Harda
10
Mandsaur
11
Neemuch
12
Rajgarh
13
Rewa
14
Sagar
Satna
15
Sehore
16
Shahdol
17
18
Shajapur
19
Shivpuri
Sidhi
20
21
Singrauli
22
Tikamgarh
Umaria
23
24
Vidisha
25
SCHEDULE
Name of the District
Name of the Principal Magistrate & Designation
(4)
(3)
Shri Vivek Kumar Chandel , JMFC Alirajpur
Smt . Neha Shrivastav, JMFC Ashoknagar
Shri Vinod Kumar Verma , JMFC Bhind
Smt . Preeti Salvey , JMFC
Bhopal
Ku . Sheetal Baghel , JMFC
Burhanpur
Datia
Ku . Preeti Agrawal , JMFC (Officiating Principal Magistrate) .
Dindori
Smt. Bindiya Pathak , JMFC khandwa
Ku . Madhulika Muley , JMFC Harda
Smt . Anuja Shrivastav, JMFC Mandsaur
Smt. Manju Singh , JMFC
Neemuch
Ku . Sushma Upamman , JMFC
Ku . Aporva Tamrakar , JMFC Rajgarh
Rewa
Ku . Usha Uikey, JMFC
Smt . Shalu Sirohi Chowkesy , JMFC Sagar
Satna
Smt . Mona Shukla Pandey , JMFC Sehore
Smt . Kiran Tumrachi Dhruvey , JMFC Shahdol
Shri Vivek Kumar Singh , JMFC
Smt . Sharmila Bilwar, JMFC Shajapur
Smt . Rano Baghel , JMFC
Shivpuri
Sidhi
Ku . Renu Yadav, JMFC (Officiating Principal Magistrate) .
Smt . Babita Hora Sharma , JMFC Singrauli
Smt. Sunita Goyal , JMFC
Tikamgarh
Umaria
Ku . Pritanjali Singh , JMFC (OfficialPrincipal Magistrate) .
Vidisha
Smt . Sonam Verma , JMFC
Smt. Arti Dhingra , JMFC
Khargone Mandleshwar
Khargone Mandleshwar 26 AgarMalwa
Shri Satyam Pandey, JMFC .
AgarMalwa
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.
5296
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-14-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23 ° 59 ' 33.10" से N 23 ° 59 ' 53.73 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 3 ' 58.02 " से E 79°4 ' 29.93 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर ( सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र .
प्रस्तावित
ग्रामका नाम
भूमिका वर्तमान मद अनु क्र.
वनखण्ड कानाम
(4) (1)
(5) 4/2 1
(2) मलकपुर
(3) मलकपुर बड़ा झाड़
तहसील : बण्डा
वन परिक्षेत्र : बण्डा
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(7)
(6) 53.50 उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
पूर्व - राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 64, 65,63, 108 , 109की सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा.
योग .
53.50
अधिसूचना प्रकाशन का आधार ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 53.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-14-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-14-2019 - दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
5297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 22nd April 2019
No. F-25-14-2019- X- 3.- In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land , specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 23° 59 , 33.10 " to N -23 ° 59 ' 53.73 " North Latitude and E- 79° 3 ' 58.02 " to E-79° 4' 29.93 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Sagar , Tehsil -Banda , Forest Division - North Sagar (T ) , Forest Range- Banda
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Present Head ofLand
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(7)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
4/2
53.50
1
Malakpur
Malakpur
Bada Jhar
North-Boundary of Revenue Kh . No. 4, village Road.
East-Boundary of Revenue Kh . No. 4, Village Road .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 64, 65, 63 , 108 , 109 .
West-Boundary of Revenue Kh . N0. 4.
Total : 53.50
Reason for publication of Notification :-1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 53.50 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under .
(A) Rights of Individuals: There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secy .
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-13-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए पर करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
5298
द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23 °57 ' 57.68 " से N 23 °58 ' 00.35 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °18 ' 21.05" से E 78° 18 ' 58.42 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर ( सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र .
प्रस्तावित
भूमिका वनखण्ड
ग्राम का नाम
वर्तमान मद अनु क्र.
का नाम
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
1/1
चरनोई 1
महुना कायस्थ
महुना कायस्थ
171/2
तहसील : खुरई
वन परिक्षेत्र : खुरई क्षेत्रफल
वनखण्डकीसीमाएं
(हेक्टेयर में)
(6)
(7)
50.00
10.00
उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 2, 4/1 , 4/2 , 5 , 6 कीसीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 4 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 6 , 1 , 171 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 14 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण-राजस्व खसरा नंबर 175 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 14 से 15 कृत्रिम वनसीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 171 , 1 की सीमा , नवीन मुनारा क्रमांक 15 से 19 कृत्रिम वन सीमा.
योग .. 60.00
अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 60.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री.कले ./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
) व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(अ
) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
(ब
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-13-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-13-2019- दस 3 , दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
5299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 29th April 2019
No. F -25-13-2019- X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23 ° 57 ' 57.68 " to N 23 ° 58 ' 00.35 " North Latitude and E 78 ° 18 ' 21.05 " to E 78° 18 ' 58.42 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Khurai, Forest Division - North Sagar ( T) , Forest Range-Khurai .
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Present Head ofLand
Area (Hectare)
Village Name of
Name of Proposed Forest Block
(5)
(6)
(7)
(2)
(3)
(4)
(1)
Charnoi
1
50.00 10.00
1/1 171/2
Mahuna Kayasth
Mahuna Kayasth
North-Boundary of Revenue Kh . No. 2, 4/1 , 4/2 , 5 , 6 , New Pillar No. 1 to 4 Articifical Forest Boundary.
East-Boundary of Revenue Kh . No. 6, 1, 171 , New Pillar No. 4 to 14 Articifical Boundary. Forest
South-Boundary of Revenue Kh . No. 175, New Pillar No. 14 to 15 Articfical Forest Boundary .
West-Boundary of Revenue Kh . NO. 171 , 1 , New Pillar No. 15 to 19 Articfical Forest Boundary .
60.00
Total :
Reason for publication of Notification :-1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme ofE.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 60.00hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under .
(A) Rights of Individuals: There are not rights of individulas
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities.
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
5300
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ-25-16-2019- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24°22 ' 0.77" से N 24° 22' 24.46 ' उत्तर अक्षांश तथा E 78° 30 ′ 47.63 " से E 78° 30 ′ 58.98 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
तहसील : मालथौन जिला : सागर
वन परिक्षेत्र : मालथौन वन मण्डल : उत्तर सागर ( सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल
ग्राम का भूमिका
अनु
वर्तमान मद
(हेक्टेयर में)
प्रस्तावित वनखण्ड
नाम
क्र.
कानाम
(7)
(5)
(6)
(1) (2)
(3)
(4)
11.29
चनारी
161
चनारी
1
पहाड़ चट्टान
उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 160 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 162/1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक.
दक्षिण- राजस्व खसरा क्रमांक 159 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक.
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड मालतौन के कक्ष क्रमांक 102 की वन सीमा.
योग .. 11.29
अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.29 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 / री.कले ./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-16-2019-दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-16-2019 - दस 3 , दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार खरे , सचिव.
5301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 29th April 2019
No. F - 25-16-2019 -X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land , specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abriged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 24° 22 ' 0.77 " to N- 24° 22 ' 24.46 " North Latitude and E- 78 ° 30 ' 47.63 " to E- 78° 30 ' 58.98 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Sagar , Tehsil - Malthone, Forest Division - North Sagar (T ), Forest Range-Malthone.
Details of Land Included
Name of
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Present Head ofLand
Area (Hectare)
Name of Village
Proposed Forest Block
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
11.29
161
Chanari
Chanari
1
North-Boundary of Revenue Kh . No. 160, New Pillar No. 1 to 2.
Pahad Chattan
East-Boundary of Revenue Kh . No. 162/1 , New Pillar No. 2 to 4.
South-Boundary of Revenue Kh. No. 159 , New Pillar No. 4 to 5 .
West-Boundary of Reserved forest Block Malthone Comtt . 102.
11.29
Total :
Reason for publication of Notification :-1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 -FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 11.29 Hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th- 02-2014 ofRevenue Collector are as under .
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ-25-20-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा [ भाग 1 5302
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
समय- समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24° 18 ' 23.42" से N 24° 18 ' 39.93 " उत्तर अक्षांश तथा E 78° 32 ' 7.47 " से E 78° 32 ' 23.09 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
तहसील : मालथौन जिला : सागर
वन परिक्षेत्र : मालथौन वन मण्डल : उत्तर सागर ( सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्षेत्रफल
प्रस्तावित
वनखण्ड की सीमाएं
भूमिका
ग्राम का नाम
(हेक्टेयर में)
अनु क्र.
वनखण्ड
वर्तमान मद
का नाम
(6)
(5)
(7)
(1) (2)
(3)
(4)
597/1/2
13.76
मालथौन
मालथौन
1
पहाड़
686/1/2
11.54
चट्टान
उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 369 , 536 , 585 , 586, 588 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 1 तक.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 592 , 692, 689, 688की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 4तक.
दक्षिण- राजस्व खसरा क्रमांक 686/2 , 596 , 681, 636 की सीमा , नवीन मुनारा क्रमांक 4से 9 तक.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 598, 368 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक.
योग . 25.30
अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.30 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री . कले . / 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले. / 14 , दिनांक 12फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ ) व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
ब) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
(
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-20-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-20-2019- दस 3 , दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे , सचिव.
5303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 29th April 2019
No. F -25-20-2019 -X- 3.- In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24° 18 ' 23.42 " to N 24° 18 ' 39.93 " North Latitude and E 78 ° 32 ' 7.47 " to E 78° 32 ' 23.09 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Malthone, Forest Division - North Sagar (T ) , Forest Range-Malthone
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Present Head ofLand
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
(6)
(1)
(2)
(4)
(5)
(7)
(3)
597/1/2 13.76
1 Malthone
Malthone
686/1/2 11.54
Pahad Chattan
North-Boundary of Revenue Kh . No. 369, 536 , 585 , 586, 588 New Pillar No. 10 to 1 .
East-Boundary of Revenue Kh . No. 592 , 692 , 689 , 688 New Pillar No. 1 to 4 .
South-Boundary of Revenue Kh. No. 686/2 , 596 , 681 , 636 New Pillar No. 4 to 9 .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 598 , 368 New Pillar No. 9 to 10.
Total : 25.30
Reason for publication of Notification .-1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 25.30 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :--There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secу .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
5304
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-11-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर रुप भेदित किये जायें के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23 °59 ' 33.10" से N 23 ° 59 ' 53.73 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °52 ' 45.62 " से E 79°04 ' 29.93 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
तहसील : बण्डा जिला : सागर
वन परिक्षेत्र : बण्डा वन मण्डल : उत्तर सागर ( सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्षेत्रफल
खसरा क्र.
वनखण्ड की सीमाएं ग्रामका
प्रस्तावित
भूमिका
वर्तमान मद
(हेक्टेयर में)
नाम
वनखण्ड
अनु क्र.
कानाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
22
24.62
मोकलमऊ
मोकलमऊ
1
बड़ा
41.78
23
उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 2 , 26, 24, 30 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
झाड़
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 165, 168 की सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा क्रमांक 178, 180 , 182, 186, 187/1 , 21 की सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 11 , 9 , 8, 5, 4/2कीसीमा.
योग .
66.40
अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 66.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है
(अ ) व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब ) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर 'सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-11-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-11-2019 - दस 3, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
5305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 30th April 2019
No. F - 25-11-2019 -X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23 ° 59 ' 33.10 " to N 23° 59 ' 53.73 " North Latitude and E 78 ° 52' 45.62" to E 79° 04' 29.93 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Banda , Forest Division- North Sagar (T) , Forest Range-Banda
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
ofLand Present Head
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
24.62
1 Mokalmau Mokalmau Bada Jhar
22 23
41.78
North-Boundary of Revenue Kh . No. 2, 26, 24 , 30 , Village Road.
East-Boundary of Revenue Kh. No. 165, 168 .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 178 , 180 , 182 , 186 , 187/1 , 21 .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 11 , 9, 8 , 5 , 4/2 .
Total :
66.40
Reason for publication of Notification :-1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate change Govt . of India's order No. 8-13 / 2015 -FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land of 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land 66.40 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by order No. 988/ 2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under .
(A) Rights of Individuals: There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-17-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा [ भाग 1 5306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
समय- समय पर रूप भेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24 ° 04 ' 46.08" से N 24° 05 ' 09.60 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °48 ' 37.45" से E 78°49 ' 15.18 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
तहसील : बण्डा जिला : सागर
वन परिक्षेत्र : बण्डा वन मण्डल : उत्तर सागर ( सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्षेत्रफल
खसरा क्र.
वनखण्ड की सीमाएं
भूमिका वर्तमान मद
ग्रामका नाम
(हेक्टेयर में )
अनु क्र.
प्रस्तावित वनखण्ड कानाम
(4)
(6)
(5)
(3)
(1) (2)
40.00
663/2
1
कोटरा
कोटरा बड़ा झाड़
(7) उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 663 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 6 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 684, 633 , 627 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 8 कृत्रिम वनसीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नम्बर 663 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 1 कृत्रिम वनसीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 49, 47, 46, 31 , 14की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 3 कृत्रिम वन सीमा.
योग
40.00
अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 40.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री.कले ./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2). उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./ 14, दिनांक 12फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर निरंक व्यक्तिगत अधिकार है.
(ब) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर निरंक सामुदायिक अधिकार है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-17-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-17-2019 - दस 3 , दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.
5307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 30th April 2019
No. F- 25-17-2019 - X - 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 24° 04 ' 46.08 " to N - 24° 05 ' 09.60 " North Latitude and E- 78 ° 48 ' 37.45 " to E-78° 49 ' 15.18 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil -Banda, Forest Division - North Sagar ( T) , Forest Range-Banda
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Present Head of Land
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
40.00
663/2
Kotra
1
Kotra
Bada Jhar.
North-Boundary of Revenue Kh . No. 663 , New Pillar No. 3 to 6 Revenue Area .
East-Boundary of Revenue Kh . No. 684 , 633 , 627 , New Pillar No. 6 to 8 Revenue Area .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 663 , New Pillar No. 8 to 1 Revenue Area .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 49, 47, 46, 31, 14 , New Pillar No. 1 to 3 Revenue Area .
Total : 40.00
Reason for publication of Notification :-1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27 July 2016 and lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 40.00 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compendatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under .
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas
(B) Rights of Communities:-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
5308
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2019
क्र. 577-335-58-2019.-
बबीता वसुनिया, अवर सचिव.
संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी 6वीं मंजिल , विन्ध्याचल भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2019
क्र. उद्यान-अ-4-स्था. लेखा परीक्षा- 2016-17-1843 .- नवनियुक्त सहायक संचालक उद्यान , राजपत्रित वर्ग -2 की विभागीय लेखा परीक्षा दिनांक 24 मई 2017 को संचालनालय उद्यानिकी , भोपाल में आयोजित की गई थी विभागीय लेखा परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:-
उत्तीर्ण श्रेणी
( 100 )
प्रश्न पत्र द्वितीय पूर्णांक
प्रश्न पत्र प्रथम पूर्णांक ( 100 )
(5)
(4)
(3)
नाम (2)
क्र. (1)
उच्च
88
74
1. डॉ. आशा उपवंशी वासेवार, सहायक संचालक, उद्यान.
निम्न
78
52
2. श्रीमती रीता उईके, सहायक संचालक, उद्यान.
निम्न
73
53
3. डॉ. नेहा पटेल अमृते, सहायक संचालक, उद्यान.
जाता है. श्रीमती आशा उपवंशी वासेवार को 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने के कारण उन्हें उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया
सत्यानंद , आयुक्त-सह-संचालक.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 12 अप्रैल 2019
क्र. 139-88 - स्था. - 3721- संशोधित. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-4-2014- एक-4 , दिनांक 22 नवम्बर 2014 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो, अनुक्रमांक-04 के नियम-05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2019 में बैतूल जिले के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88- स्था.- 227 दिनांक 10 जनवरी 2019 के द्वारा स्थानीय अवकाश, घोषित किए गए हैं.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा 09 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को " विश्व आदिवासी दिवस " पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है. अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 09 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को " विश्व आदिवासी दिवस " के स्थान पर दिनांक 12 सितम्बर 2019 दिन गुरुवार " अनंत चतुर्दशी " को सम्पूर्ण जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.
(3 ) उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.
5309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) उज्जैन, जिला- उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 9 मई 2019
रा. प्र. क्र. 15- अ-82-2018-19-क्र. 2081- भू-अर्जन-2019.-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 678 / भू-अर्जन/ 2019 , उज्जैन , दिनांक 14.02.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
297/1/3
0.017
उज्जैन उज्जैन ग्राम हामूखेड़ी, प.ह.नं.- 65
304/2
0.005
304/1
0.032
0.026
310
0.029
311/1
311/2
}
0.050
312
313/4
0.017
0.024
313/5
8
0.200
कुल योग
[भाग 1 5310
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
रा. प्र. क्र. 01- अ- 82-2018-19- क्र. 2082- भू-अर्जन- 2019.-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6094/भू-अर्जन/ 2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
87
0.024 उज्जैन उज्जैन ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.- 82
0.041
91
276
0.024
95/2/2
0.005
0.045
99 5311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
5
उज्जैन
1 उज्जैन
100
0.016
ग्राम खोकरिया,
प.ह.नं.- 82
0.013
102
257/2
0.005
263
0.024
264
0.024
265
0.002
270
0.013
271
0.010
272
0.022
273
0.017
274
0.007
275/1
0.024
17
0.316
कुल योग
5312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
[भाग 1 रा. प्र. क्र. 08- अ- 82-2018-19- क्र. 2083- भू-अर्जन- 2019.-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों द्वारा , राज्य का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6098 / भू-अर्जन/ 2018 , उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
उज्जैन
उज्जैन
40/2
0.008
ग्राम- भंवरी,
प.ह.नं.- 80
41/2
0.034,
42/1
0.080
96/2
0.048
निरंतर- 2 5313 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1 उज्जैन
2 उज्जैन
96/4
0.025
ग्राम- भंवरी,
प.ह.नं.- 80
97
0.002
176
0.029
125/2
0.006
128/1
0.011
126
0.037
153/1
0.036
0.023
175
177
0.024
0.072
183
0.435
14
कुल योग
5314
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
[भाग 1 रा. प्र. क्र. 03 - अ- 82-2018-19-क्र. 2084- भू- अर्जन- 2019.-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6092 / भू-अर्जन/ 2018 , उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5
उज्जैन
उज्जैन
1/3
0.020
ग्राम- कासमपुर,
प.ह.नं.- 82
13
0.041
0.040
14/1
359
0.013
360
0.029 5315 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
उज्जैन
उज्जैन
0.044
372
ग्राम- कासमपुर,
प.ह.नं.- 82
0.036
373
380
0.036
381
0.025
387
0.005
390
0.019
388/2
0.002
0.009
389/1
389/2
0.016
0.029
400/1
400/2
0.003
0.017
401/2
0.007
402
18
0.391
कुल योग
[भाग 1 5316
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
रा. प्र. क्र. 02- अ-82-2018-19- क्र. 2085-भू-अर्जन- 2019.-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6088 /भू- अर्जन/ 2018, उज्जैन, दिनांक 29/12/2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.023
49
उज्जैन उज्जैन ग्राम- निकेवड़ी, प.ह.नं.- 82
0.067
50
52
0.025
95
0.090
0.005
96 5317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1 उज्जैन
2 उज्जैन
0.016
112/2
ग्राम निकेवड़ी,
प.ह.नं.- 82
0.009
112/3
0.019
115
0.020
117/1
0.025
135
0.003
154
0.013
158
136
0.030
0.020
152
155
0.029
157/1
0.037
0.431
16
कुल योग
5318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
रा. प्र. क्र. 16- अ-82-2018-19-क्र. 2086- भू- अर्जन-2019.-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 680 / भू-अर्जन / 2019 , उज्जैन , दिनांक 14.02.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4. की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
10/5
उज्जैन
0.024 उज्जैन
ग्राम हरियाखेड़ी,
प.ह.नं.- 65
0.033
10/13
10/7
0.018
10/10
0.027
10/11
0.014 5319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
11/2
0.021
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम हरियाखेड़ी,
प.ह.नं.- 65
1237
124
0.019
125
0.003
151/2
0.008
11/6
0.029
126
0.016
127
0.015
11/7
0.025
107/7
0.019
11/8
0.005
107/8
0.029
0.026
151/1
0.016
143/1/9901
0.016
143/1/ मन-1
0.003
142/ मन-3
0.017
143/1/ মন-2
144/1
0.020
145/195
144/2
0.020
151/192/1
144/3
151/192/2
0.005
144/4
0.005
181/2
0.005
144/194
0.002
150/2
0.012
181/1
0.036
179
{
180
0.033
0.521
30
कुल योग
[भाग 1 5320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
रा. प्र. क्र. 14- अ-82-2018-19- क्र. 2087- भू- अर्जन- 2019.-
प्ररुप- "घ "
{ नियम- 6 देखिए }
द्वारा , राज्य अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 678 / भू-अर्जन/ 2019, उज्जैन, दिनांक 14.02.2019 सरकार ने ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
उज्जैन
उज्जैन
1/2
0.018
ग्राम- कुंवारिया,
प.ह.नं.- 71
0.017
3
58
0.012
0.015
61
2
0.032 5321
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5
1
उज्जैन उज्जैन
59
0.041
ग्राम- कुंवारिया,
प.ह.नं.- 71
29
0.015
30
0.041
32
0.049
39/1/1
0.008
62/1
0.014
63
0.031
65
0.014
0.020
76/ मन-2
71/1
0.007
71/2
0.032
72
0.031
75
0.035
0.020
76/ মেন-1
19
0.452
कुल योग
!
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
5322
रा. प्र. क्र. 07- अ- 82-2018-19- क्र. 2088- भू-अर्जन-2019.-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6104/ भू-अर्जन / 2018 , उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
उज्जैन
उज्जैन
0.004
41
3
ग्राम-देवराखेड़ी,
प.ह.नं.- 81
42
0.019
43/2
0.014
78/2
0.028
51
0.004
0.020
54
0.013
57
58
0.019
0.003
107/3
0.124
9
कुल योग
5323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 17- अ-82-2018-19- क्र. 2089- भू-अर्जन- 2019.-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 683 / भू-अर्जन / 2019 , उज्जैन , दिनांक 14.02.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.018 उज्जैन
150
उज्जैन
ग्राम- चंदेसरी,
प.ह.नं.- 72
0.010
154/1
0.012
155/2
0.038
151/1
0.015
151/2/ मन-1
0.021
155/1
443
0.022 [भाग 1 5324
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
445
0.021
उज्जैन
उज्जैन
0.026
156/3
ग्राम- चंदेसरी,
प.ह.नं.- 72
0.065
166
0.036
198
324
0.017
0.003
326/ मन-1
0.033
326/ मन-2
0.004
329/1
0.030
343
0.005
437
0.002
438/1
0.003
438/2
438/3
0.004
440
0.004
0.002
441/1
439
0.005
537
0.010
441/2
0.002
0.018
538/1
0.013
539/1
616
0.012
0.036
619
620
0.024
0.010
621
622
0.010
624
0.011
0.020
625
673
0.018
674
0.017
676/2
0.019
678
0.013
38
0.629
कुल योग
5325 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
रा. प्र. क्र. 05- अ-82-2018-19- क्र. 2090- भू- अर्जन- 2019.-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
द्वारा, राज्य अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6096 / भू-अर्जन / 2018 , उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 सरकार ने ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
0.017 उज्जैन
10/1
उज्जैन
ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
18/1
0.016
0.002
811/3
19
0.010
23
0.003 5326
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
जिला तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
1
2
4
5
20/1
0.006 उज्जैन
उज्जैन
20/2
0.014 ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
20/963
0.012
0.002
32/ मन-2
33
0.035
34
0.009
35/2
0.024
85
0.048
35/1
0.005
86
0.020
87/1/1
0.006
87/1/2
0.002
0.011
127/1/ मन-1
127/2/2
0.014
0.012
127/3/2
129/1
0.014
132
0.021.
133
0.011
0.026
134
135
0.019
217
0.014
218/2
0.016
635
0.007
0.005
218/3
633
0.022
634
0.011
0.021
636/1
738/2
0.009
0.006
739
0.021
740/1
742
0.014
743
0.004
0.016
810/1
810/2
0.024
837
0.024
0.027
811/1
811/2
0.022 5327 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
836
0.002 उज्जैन उज्जैन
0.016
838
ग्राम- खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.- 73
839
0.023
841/1
0.016
872/2
0.020
875
0.005
841/2
0.017
869
0.018
870/1
0.009
870/2
0.043
0.015
871/1
881
0.011
934
0.018
935
0.032
954
0.008
955/1
0.008
0.017
956/1
956/2
0.010
957
0.013
958
0.002
62
0.925
कुल योग
i 5328
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2019
[भाग 1 रा. प्र. क्र. 06-अ-82-2018-19- क्र. 2091- भू- अर्जन- 2019.-
प्ररुप- " घ "
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6090 / भू-अर्जन / 2018 , उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
5
1
118
उज्जैन
0.053 उज्जैन
ग्राम सेमल्यानसर, प.ह.नं.- 80
119
0.014
121
0.026
122
0.013 5329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
123/2
0.017
उज्जैन
उज्जैन
124
0.030
ग्राम- सेमल्यानसर, प.ह.नं.- 80
319
0.029
0.020
322/2/1
0.007
0.005
322/3/1
0.005
322/3/2
0.002
323/1
0.010
323/2
323/3
0.005
0.005
323/4
0.004
323/5
342
0.022
351
0.004
0.020
343/1
0.023
343/2
0.015
345/1/1/1
0.006
345/1/1/2
348/4
0.041
0.002
352/2
0.055
352/3
0.052
445/2
0.006
457/1
457/2
0.018
0.016
457/3
458
0.008
459
0.008
460
0.010
461
0.008
0.004
463
0.010
464/1
0.041
464/2
0.614
36
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2019
5330
रा. प्र. क्र. 04- अ-82-2018-19-क्र. 2092- भू-अर्जन- 2019.-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
द्वारा, राज्य अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 6106 / भू-अर्जन/ 2018 , उज्जैन, दिनांक 29.12.2018 सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/01/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5 2
1
उज्जैन
228/3
0.009 उज्जैन
ग्राम- कल्याणपुरा,
प.ह.नं.- 73
228/4
0.019
0.028
02
कुल योग
मुनीषसिंह सिकरवार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .