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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 189 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019 -वैशाख 27 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 मई 2019
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाईयों का निराकरण ) आदेश , 2019
आदेश सं० एफ ए 3-21/2019/1 /पांच (44)
जबकि, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017) ( एतश्मिन पश्चात् इस आदेश में " उक्त अधिनियम " के रूप में संदर्भित ) की धारा 17 की उप-धारा (2 ) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा , जो करधान आपूर्ति के कारण होता है; और
और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 ) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के उद्देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;
अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थातः-
1. लघु शीर्षक यह आदेश मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( कठिनाइयों का चौथा निराकरण ) आदेश , 2019 कहलाएगा ।
377 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
378
1. लघु शीर्षक - यह आदेश मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निराकरण ) आदेश, 2019 कहलाएगा ।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची || के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख ) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में , जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग , सिविल स्ट्रकचर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है ।
2. यह आदेश 1 अप्रैल , 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 मई 2019
क्र. एफ. ए- 3-21-2019-1-पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-21-2019-1- पांच (44 ) , दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से , एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 17th May 2019
THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX ( REMOVAL OF DIFFICULTIES ) ORDER, 2019
Order No. F A 3-21/2019 / 1 /V (44).
Whereas , sub - section (2 ) of section 17 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) ( hereafter in this Order referred to as the " said Act ") provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies ;
And whereas sub - section (3 ) of section 17 of said Act provides that the value for the purpose of sub - section (2) of section 17 of the said Act shall be such as prescribed by rules ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the State Government, on recommendations of the Council , hereby makes the following Order, namely: -
1. Short title . -- This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
378 ( 1) 2. For the removal of difficulties , it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b ) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act , the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex , building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt .
2. This Order shall deemed to have come into effect from the 1st of April , 2019 .
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh ,
S. D. RICHHARIYA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.