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ध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 194]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 17 मई 2019- वैशाख 27 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 मई 2019 क्रमांक एफ ए 3-13-2019-1- पांच ( 32 )
जहां कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उप धारा (3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो , टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल जारी करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्तिजो कि उक्त उपवाक्य के दायरे में नहीं आता है को, टैक्स इनवायस जारी करना होगा;
अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , कठिनाइयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथाः-
1. संक्षिप्त शीर्षक - इस आदेश को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का तृतीय निवारण ) आदेश , 2019 कहा जाएगा ।
387 388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धारा 31 की उप धारा ( 3 ) के उपवाक्य ( ग ) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-16-2019- पांच ( 31 ) , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो.
2. यह आदेश 01 अप्रैल , 2019 से लागू होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2019
क्र. एफ. ए- 3-13-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए- 3-13-2019-1- पांच ( 32 ) , दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
F A-3-13-2019-1 -V( 32 )
Bhopal , the 17th May 2019 Whereas , clause (c) of sub- section (3 ) of section 31 the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) provides that a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice , a bill of supply, and therefore any person not covered by the said clause has to issue a tax invoice ;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the State Government , on recommendations of the Council , hereby makes the following Order , to remove the difficulties , namely:
1. Short title . This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties ) Order , 2019 .
2. For the removal of difficulties , it is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub- section (3 ) of section 31 of the said Act shall apply to a person paying tax under this department notification No. F A- 3-16-2019-1 - V(31 ) , dated 17th May 2019.
2. This order shall come into force on the 1 day of April, 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIYA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .