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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019- वैशाख 27, शक 1941
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019
क्र. ई - 1-202-2019-5- एक. श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे (1987) , वि. क. अ. सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपोरक्तानुसार श्रीमती गौरी सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
5331
शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक , नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि . क. अ. सह- सदस्य (पुनर्वास) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा उपाध्यक्ष , नमर्दा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019
क्र. ई-5-769- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 6 से 14 मई 2019 तक नौं दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
5332
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019
क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस . , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल कोदिनांक 8 से 17 मई 2019 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-630- आयएएस- लीव-5 -एक. ( 1 ) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-962 - आयएएस- लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. , ( 2013 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सिंगरौली को दिनांक 27 मई से 25 जून 2019 तक तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा आयएएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा आयएएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019
क्र. ई- 5-1099 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे ( 2017 ) सहायक कलेक्टर, राजगढ़ को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री अंकिता धाकरे, ( भाप्रसे) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री अंकिता धाकरे, ( भाप्रसे ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अंकिता धाकरे, (भाप्रसे ) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई-5-631 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजय दुबे , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं 5333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 17 से 28 मई 2019 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019
क्र. ई-5-781- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , ( 2000 ) कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 एवं 15, 16 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री मनोहर लाल दुबे , भाप्रसे की अवकाश की अवधि में श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, भाप्रसे, अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे द्वारा कमिश्नर सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-864- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विशेष गढ़पाले , आयएएस. , (2008 ) कलेक्टर जिला खण्डवा को दिनांक 3 से 13 जून 2019 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. ई- 5-532- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग कोदिनांक 14 से 25 मई 2019 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मंडलोई , भापसे , प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश परं नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई-5-564- आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे , ( 1988 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 25 मई 2019 तक पच्चीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
5334
मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबधी कार्य के लिये ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री प्रभांशु कमल , भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल , भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2019 (5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-817 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोोपाल को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-645- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 एवं दिनांक 1 एवं 2, सितम्बर 2019 के. स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019 (2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-942 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री डी. व्ही . सिंह , आयएएस. , ( 2005 ) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 22 से 26 मई 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 6 से 10 जून 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही . सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-768- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबधी कार्य के लिये ) को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 5335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
क्र. ई-5-948 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004 ) संचालक, एम. पी. स्टेटस एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को दिनांक को 2 से 10 मई 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, संचालक, एम. पी. स्टेटस एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-988 - आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर, आयएएस. , ( 2013 ) अपर कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर कलेक्टर , जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-1068- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 18 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक ( दिनांक 26 मार्च 2019 को कार्य अवधि मान्य करते हुए ) 16 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार खरे , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रश्मिअरूण शमी, प्रमुख सचिव (कार्मिक ).
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019
क्र. ई - 5-970- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री गिरीश कुमार मिश्रा, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय ( वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 से 8 मार्च 2019 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 फरवरी से 6 मार्च 2019 तक पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव ( कार्मिक ) .
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 मई 2019
क्र. एफ - 1- (ए) 147-1990- ब-2-दो. - राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे , अति. महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 24 मई से 13 जून 2019 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अति. महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ -1 ( ए) 65-2013- ब- 2- दो. - राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2019 को श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 7 फरवरी से दिनांक 8 मार्च 2019 तक 30 दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से निरस्त करता है.
क्र. एफ. 1 (ए) 13-2017- ब- 2 - दो. राज्य शासन , सुश्री सविता सोहाने, भापुसे-09 , सेनानी 29वीं वाहिनी , विसबल, दतिया को दिनांक 28 जनवरी से 12 फरवरी 2019 तक कुल 16 दिवस अर्जित 5336
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में पुणे ( महाराष्ट्र ) एवं इलाहाबाद ( उ. प्र. ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं 1. सुश्री सविता सोहाने
माताजी 2. श्रीमती उषा
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी 29वीं वाहिनी , विसबल, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 मई 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस -ब( एक )2158.-( मेरिट क्र. 20 ) , राज्य शासन , श्री आशीष मिश्रा पुत्र स्व. श्री मनमोहन प्रसाद मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 30 सितम्बर, 1991 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस-ब ( एक) 2453.-(मेरिट क्र. 89 ) , राज्य शासन, श्री प्रीतम शाह पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला सिंगरौली ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 18 अप्रैल, 1988 है.
फा.क्र .17 ( ई ) 17-2016 -इक्कीस- ब ( एक ) 2311- 2019.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र.17 (ई ) 17-2016- इक्कीस- ब( एक ) -1888-19 , दिनांक 2 अप्रैल 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) ( 1 - क ) तथा ( 2 ) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्यशासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को वाणिज्यिक तथा वित्तीय मामलों का निपटारा करने के लिये उस जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, जिसके सम्मुख उनके नाम उल्लिखित हैं , न्याधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्
जिला
स. क्र.
स्थानीय क्षेत्राधिकार ( 3)
(1)
(2)
"1 .
इंदौर
श्री कमलेश कुमार सोनी , चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , इन्दौर.
2.
भोपाल
श्रीमती नमिता द्विवेदी, बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , भोपाल.
3.
जबलपुर
श्री वरूण पुनासे , ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , जबलपुर.
4.
ग्वालियर
श्री राममनोहर सिंह दांगी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , ग्वालियर.
5.
रीवा श्री कमलनाथ जयसिंहपुरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा.
6.
बुरहानपुर
श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , बुरहानपुर.
7. सिंगरौली
श्री रमाकांत भारके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , सिंगरौली.
नोट.- यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है.
5337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
F. No. 17(E) 17-2016-XXI - B ( 1)2311-2019 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act. 2015 (No. 4 of 2016) and in light of the this department's Notification No. 17(e) 17-2016 -XXI- B(1) 1888-19 , dated 2nd April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1 , dated 12th April , 2019 issued under sub - section ( 1) , ( 1 -A) and (2) of Section 3 the said Act , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Judicial Officers below District Judge level i . e . Civil Judge Level shown in the table below to be the Judge to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes for the district falling under it , against which their names are mentioned namely :-
TABLE
District
Local limits of area S. No.
(3)
(1) (2)
"1 .
Indore
Shri Kamlesh Kumar Soni , XIVthCivil Judge, Class - I , Indore.
2 . Bhopal Smt . Namita Dwivedi , XXthCivil Judge , Class - I , Bhopal .
3. Jabalpur Shri Varun Punase , XIth, Civil Judge , Class - I , Jabalpur.
Gwalior
4.
Shri Ram Manohar Singh Dangi , IInd Civil Judge , Class - I , Gwalior .
Rewa
5.
Shri Kamalnath Jaisinghpure IIIrd Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - I , Rewa .
6. Burhanpur Shri Dhirendra Singh Mandloi , IIndCivil Judge, Class - I , Burhanpur.
7 . Singrauli Shri Ramakant Bharke , Ist Civil Judge , Class - I , Singrauli .
Note. This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification( s) in this regard .
फा.क्र .17 ( ई ) 17-2016-इक्कीस- ब ( एक )2311- 2019.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र.17 ( ई) 17-2016- इक्कीस - ब( एक )-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा उक के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को, जिला न्यायाधीश स्तर पर , उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात्:-
जिला
स्थानीय क्षेत्राधिकार स. क्र.
(2)
(3)
(1)
1 .
इंदौर
श्री विवेक सक्सेना,
सप्तम अपर जिला न्यायाधीश इन्दौर.
2..
भोपाल
श्री धीरेन्द्र सिंह तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भोपाल.
3.
जबलपुर
श्रीसंजय कुमार साही, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर.
4.
ग्वालियर
श्री सचिन शर्मा, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ग्वालियर.
रीवा
5.
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, नवम अपर जिला न्यायाधीश रीवा.
नोट. -यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचना ( ओं ) को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है .
F. No. 17(E) 17-2016 -XXI - B ( 1 )2311-2019 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act . 2015 (No. 4 of 2016) and in light of the this department's Notification No. 17 ( e) 17-2016 -XXI- B(1) 1888-19 , dated 2nd April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1 , dated 12th April , 2019 issued under Section 3A the said Act, the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Judicial Officers at disttrict Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in coloumn No. (2) thereof and districts falling under it , to be a Commercial Appellate Court to deal with cases pertaining 5338
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
to Commercial and Financial Disputes , namely
TABLE
S. No. District
Local limits of area (2)
(3)
(1)
1. Indore Shri Vivek Saxena , VIIth Additional District Judge , Indore.
2. Bhopal Shri Dhirendra Singh , IIIrd , Additional District Judge , Bhopal.
3. Jabalpur Shri Sanjay Kumar Sahi , IInd Additional District Judge , Jabalpur.
4. Gwalior Shri Sachin Sharma , IIIrd Additional District Judge , Gwalior.
5.
Rewa
Shri Narendra Kumar Gupta , IXth Additional District Judge , Rewa.
Note. This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification( s) in this regard .
फा.क्र .17 ( ई ) 17-2016-इक्कीस ब ( एक ) 2311- 2019.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र.17( ई ) 17-2016- इक्कीस ब( एक) -1888-19 , दिनांक 2 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को, जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात्:-
जिला
स्थानीय क्षेत्राधिकार स. क्र.
(2)
(1)
(3)
1.
इंदौर
श्री विवेक सक्सेना,
सप्तम अपर जिला न्यायाधीश
इन्दौर.
2.
भोपाल
श्री धीरेन्द्र सिंह तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भोपाल.
(1)
(2)
(3)
3.
जबलपुर
श्रीसंजय कुमार साही, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर.
4.
ग्वालियर
श्री सचिन शर्मा, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ग्वालियर.
5.
रीवा
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, नवम अपर जिला न्यायाधीश रीवा.
नोट.- यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचना( ओं ) को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है.
F. No. 17 (E) 17-2016- XXI - B ( 1 ) 2311-2019 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 and in light of the this department's Notification No. 17 (E) 17-2016 -XXI - B ( 1 ) 1888-19 , dated 2nd April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1 , dated 12th April, 2019 issued under sub - section ( 1) and ( 2) of Section 3 of the said Act , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice ofHigh Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Judicial Officers at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Judge to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes namely :-
TABLE
District
Local limits of area S. No.
(2)
(3)
(1)
Indore
1.
Shri Vivek Saxena ,
VIIth Additional District Judge , Indore.
2. Bhopal Shri Dhirendra Singh , IIIrd, Additional District Judge, Bhopal.
3. Jabalpur Shri Sanjay Kumar Sahi , IInd Additional District Judge , Jabalpur.
4. Gwalior Shri Sachin Sharma , IIIrd Additional District Judge , Gwalior.
5. Rewa
Shri Narendra Kumar Gupta , IXth Additional District Judge , Rewa.
Note. This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification(s) in this regard.
5339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 मई 2019
फा.क्र. 2639-2019- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार अयाची, 12वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय , भोपाल को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 मई 2019
पंजी. क्र. 2552-2019- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , जिला मुख्यालय रतलाम में नियुक्त नोटरी , श्री पुनमचंद पालीवाल का दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 11 फरवरी 1992 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 11 फरवरी 2016 को अपास्त करते हुए, श्री पुनमचंद पालीवाल का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.
आयुष विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 मई 2019
क्र. एफ- 1-1-2019-1- उनसठ.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2018 द्वारा डॉ. एस. एस. कुमरे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ- साथ प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा -40 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए, श्रीमती माधवी नागेन्द्र, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभार से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिखा दुबे, अपर मुख्य सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. एफ-22-14-2000- ई- चार . राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2018 में संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 ( क्रमांक 63 सन 1951 ) ( संशोधित अधिनियम 2000 ) की धारा -10 ( बी ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज अग्रवाल, तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग- सह- आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन , उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2019
क्र. एफ- 25-8-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा -[ भाग 1 5340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N- 24°04'37.95" से N- 24°05'15.65 " उत्तर अक्षांश तथा E- 78°40'17.54 " से E- 78°41'36.60 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सागर , तहसील- बण्डा, वनमण्डल- उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र-बांदरी
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
अनु क्र.
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम का नाम
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(6)
(7)
(4)
(5)
(1) (2)
(3)
सगौरिया
562
सगौरिया
110.74
1
पहाड़ चट्टान
उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 549 , 550, 551 , 540 , 557, 558 , 533, 532, 559 , 561 , 517, 519 , 512, 510 .
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 562 , 566 की सीमा प्राकृतिक नाला.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड पिड़रूआ कक्ष क्रमांक पी 191 की वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 562 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
110.74
योग .
अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 110.74 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब ) सामुदायिक अधिकार. उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 मई 2019
क्र. एफ- 25-8-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-8-2019- दस 3 , दिनांक 6 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार खरे, सचिव.
5341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
Bhopal , the 6th April 2019
No. F- 25-8-2019 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land , specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24°04'37.95 " to N 24°05'15.65" North Latitude and E 78°40'17.54 " to E 78 °41'36.60 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T) , Forest Range-Bandri
Forest Block Boundaries
Details of land included
S. No.
Present head ofLand
Area (Hectare) (6)
(7) Name of Proposed Forest Block (2)
(4)
Khasra No. (5)
(1)
Name of Village (3)
562
1
Pahad Chattan
Sagoriya
110.74
Sagoriya
North-Boundary of Revenue Kh . No. 549 , 550 , 551 , 540 , 557 , 558 , 533, 532, 559 , 561 517 , 519 , 512, 510.
East-Boundary of Revenue Kh . No. 562 , 566 , Natural Nala.
South-Boundary of Protected Forest Block Pidaruwa Comtt. No. 191.
West-Boundary of Revenue Kh. No. 562, Village Road .
Total
110.74
Reason for Publication of Notification .-( 1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13-2015 - FC , dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land of was made available and out of the above land 110.74 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by order No. 988/2014 , date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under .
(A) Rights of Individuals-There are not rights of individual.
(B) Rights of Communities - There are not rights of communities .
THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
5342
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
बालाघाट, दिनांक 5 फरवरी 2019
क्र. 667- सा.लि. - 19:- कानून व्यवस्था एवं अपराधों की विवेचना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार पुलिस विभाग की क्षमता वृद्धि हेतु 5750 नवीन पदों के सृजन एवं नवीन पुलिस चौकियों की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 2 ( क) -9-08- बी-3- दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं दीपक आर्य , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालाघाट एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 खण्ड( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , जिले के ग्राम रजेगांव को नवीन पुलिस चौकी रजेगांव घोषित किया जाता है.
उक्त नवीन पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:-
स. क्र.
(1)
1
उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया है (2) थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, (म. प्र. ) .
"
2.
"
3.
"
4.
"
5.
6.
"
7.
"
8.
9 .
10.
11.
12.
13.
14.
"
15.
"
16.
"
17.
नवीन पुलिस चौकी रजेगांव का क्षेत्र (3) रजेगांव
परसवाड़ा
देवगांव
कोहका
बगड़मारा
मंगोलीकला
धड़ी
नवरगांवकला मरी
दिघोदा
खारा
बोड़न्दाकला
छिंदगांव
बटरमारा
मोहगांवकला
मौदा
ओकासी
निकटतम थाना किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची
तहसील एवं थाने का नाम स. क्र.
(2)
(1)
1.
थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर,
जिला बालाघाट, (म. प्र. ) .
_"_
2.
3.
पुलिस थाना किरनापुर
का क्षेत्र
(3)
किरनापुर
नारायणटोला
परसाटोला 5343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
(1)
(2)
" 4.
" 5.
" 6.
" 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
" 17.
18.
19 .
20.
21.
22.
23.
24.
" 25.
26 .
27.
28.
29.
30.
31.
32.
" 33 .
34.
" 35.
" 36 .
37.
" 38.
" 39.
" 40.
_"_ 41.
" 42.
_ "_ 43.
44.
(3)
बम्हनगांव
नक्शी
मुंडेसरा
मुरकुडा
टिमकीटोला
सोनपुरी
कनेरी
जराही
हिरीं
हल्बीटोला
बड़ागांव
आमगांव
जानवा
कटोरी
सिवनीखुर्द
माटे
मुर्री
पाला
दत्ता
मोरवाही
दहेदी
साल्हे
बक्कर
नंदोरा
सीतापार
पिपरटोला
सुसवा
भालवा
मड़कापार
केशा
रट्टापायली
सारद
सिवनीकला
कोतरी
कटंगी
भानेगांव
जामड़ी
ढोरीया परसवाड़ा
पानगांव
कान्द्रीकला
कड़कना 5344
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
(2) (1)
" 45.
46.
" 47.
" 48.
" 49.
" 50.
" 51.
" 52.
" 53.
" 54.
55.
56.
" 57.
58.
59 .
60.
" 61.
" 62.
63 .
" 64.
_"_ 65.
" 66.
_ "_ 67.
(3)
कोकना
कान्द्रीखुर्द
चिखलामाली
पारडी
गन्नाटोला
भुवा
बोरगांव
गुलवा
सेवती
नीलाघोंदी
नेवारा
अकोला
गोपालपुर
बिरनपुर
बिनोरा
तारटोला
वारा
बेनेगांव
लवेरी
बेलगांव
रमगढ़ी
डोंगरगांव
कोस्ते
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मई 2019
क्र. सह. अधिकरण/स्था./2019 /702 .-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को म. प्र. राज्य सहकारी अधिकरण विनियम- 2000 के विनियम -24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 20 मई 2019 से 14 जून 2019 तक में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.
2. तदनुसार इस प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 27 मई 2019 से 10 जून 2019 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे . जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार .
5345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 5 फरवरी 2019
क्र. 02- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
चूंकिग्राम इन्द्रा, तहसील बरेला, जिला जबलपुर के अंतर्गत अमझर- लौहकरी -इन्द्रा- पड़वार - बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) 0.31 (2) बरेला
(3) इन्द्रा
(1) जबलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन जबलपुर.
(6) अमझर-लौहकरी - इन्द्रा- पड़वार- बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 1 मार्च 2019
प्र. क्र. 01 - अ- 82-18-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी. जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4)
(3)
6.629
माना
सीहोर बुधनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
निदेशक, रेल विकास निगम
भोपाल.
तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गणेशशंकर मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव [ भाग 1 5346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी ( सक्षम प्राधिकारी ) भीकनगांव,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 6 मई 2019 रा. प्र. क्र. 01-अ-82-19-20.-
प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई,उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम पोखर, प.ह.नं 18, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगाँव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूचि
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि(हेक्टर में)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
05
04
03
02
01
0.0918
128/1
पोखर, 18
झिरन्या
खरगोन
0.745
128/2
0.0175
121/3
121/2/3
0.0590
120/2/3
0.0150
121/7
121/4
0.0130
121/6
0.0450
120/2/4
0.0115
121/5
0.0600
120/2/5
0.0115
121/2
0.0550
120/3
0.0530
114/2
0.0640
114/1
0.0400
65/1
0.023
63/2/1
0.0220
63/1/2
0.0135
63/1/1
0.6693
कुल योग 5347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 02-अ-82-19-20.-
प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम छिल्टया, प.ह.नं. 59, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स ...द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 )के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगॉव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूचि
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
05
04
03
02
01
0.008
116/4
छिल्टया, 59
भीकनगाँव
खरगोन
0.041
116/3
0.034
116/2
0.032
116/1/1/2
0.115 कुल योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
5348
रा. प्र. क्र. 03-अ-82-19-20.-
प्रारूप ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम इगरिया, प.ह.नं.59, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगाँव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
अनुसूचि
ग्राम/ पटवारी हल्का
क्रमांक
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में) 01
03
04
05 खरगोन
02 भीकनगॉव
0.055
इगरिया, 59
176/1/1
0.02
174/3
0.02
174/2
0.023
174/1
0.012
174/4
0.018
170/4,173/4
0.06
170/ 3,173/3
0.03
170/1,173/1
0.03
170/ 2/1,173/ 2 /1
0.03
170/2/ 2,173/ 2/ 2
0.023
136/3/2
0.023
136/3/1
0.036
27/1
0.036
22/9,23/ 9
0.023
22/8,23/8
0.018
22/7,23/7
0.009
22/6,23
0.009
22/5,23/5
0.014
22/10,23/10
0.01
22/11/23/11
0.052
21/3
0.551 कुल योग 5349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 04-अ-82-19-20.-
प्रारूप- ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)
अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम गोराड़िया जागीर, प.ह. नं.61 तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स .....द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगाँव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
अनुसूचि
ग्राम/पटवारी हल्का
क्रमांक
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
05
04
03
02
01
0.192
234/3
भीकनगाँव
गोराड़िया जागीर, 61
खरगोन
0.198
234/4
0.087
241/1/1
0.043
241/2
0.043
241/4
0.043
241/3
0.107
242/2
0.077
360/5
0.078
360/2
0.160
362/2
0.192
367/2
0.154
384/4/1,384/5
0.312
392/2
0.228
392/3
0.392
391/2/3
0.425
393/1
0,312
392/1
0.238
391/2/1
0.090
391/1/2
0.216
391/1/1
0.034
389/1
0.020
317/4
0.109
317/1
0.023
317/5
0.061
317/6
0.095
318/4
0.027
318/1
0.090
319/1
0.027
320/6
0.104
321/2
0.033
321/1
0.030
322/1 5350
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
322/3
307/2
323/1
305/3
305/2
305/1/1
375/2
274/2
272/1
278
234/1
233/3
233/2
233/1
232/1
229/3
229/2
229/1
228/1/2
228/1/1
227/1
227/2
227/3
53
54/1
47
48/1
49/3
49/1
30
31
32
27/1,28,26/398/1
26/4
26/3
26/1
23/3
23/1
23/3
22/1
26/4
20/2,20/404
18/3
39/1
38/4
38/3
38/2 कुल योग
[ भाग 1 0.100
0033
0.063
0.105
0.100
0.114
0.055
0.169
0.010
0.050
0.130
0.078
0.085
0.085
0.267
0.070
0.070
0.135
0.195
0.067
0.144
0.132
0.034
0.280
0.027
0.038
0.127
0.110
0.060
0.100
0.036
0.180
0.174
0.034
0.050
0.056
0.020
0.040
0.033
0.055
0.045
0.035
0.107
0.039
0.023
0.034
0.028
0.024
8.2844 5351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 05-अ-82-19-20.-
प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम नेमित, प.ह.नं. 11 ,तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स ...........द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगॉव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूचि
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पट वारी हल्का क्रमांक
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
05
04
03
02
01
0.146
170/2
नमित, 11
झिरन्या
खरगोन
0.1
169
0.072
168/1
0.051
168/2
0.04
153/2
0.04
153/3
0.117
154
0.108
155
0.099
156/2 [ भाग 1 5352
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
0.068
157/1/2
0.051
157/1/1
0.121
157/2/1
0.3
158/1/2
0.012
68/4,69/3
0.04
66/1/2,68/1
0.04
62/4/ 2,66/ 2/ 2,68/ 2/2,69/2/ 2,
70/2/2
0.02
62/4/1,66/ 2/1,68/ 2/1,69/2/1 ,
70/2/1/1
0.007
67/1
0.015
28/1
0.05
29/1,29/ 2,31 / 3
0.02
31/2
0.041
32/5/1
0.02
36/2
0.02
43/1/1
0.04
43/1/3/1
0.03
43/1/3/2
0.051
43/1/3/3
0.012
45/3,46/3
0.012
45/2,46/2
0.012
45/46/1
1.755
कुल योग 5353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 06-अ-82-19-20.-
प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम खोई.ह.नं. 15, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से शिवना तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स .....द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 )के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगाँव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूचि
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का
क्रमांक
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में) 02
04
05
03
01
0.091 0.02
झिरन्या
खोई, 15
1/2शा.नं.2/2
4
0.012
0.065
5/2/3 शा.नं.6/2
0.123
6/2
0.012
9/6/ 2,9/7/ 2
0.022
9/6/1
0.02
9/7/1
0.02
9/8
0.072
9/2/1
0.104
9/4
0.141
11/8
0.032
11/3
0.111
11/4
0.08
15/3
0.087
15/2
0.091
15/1/2
16
1.191 कुल योग [ भाग 1 5354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
रा. प्र . क्र. 07- अ-82-19-20.-
प्रारूप ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम शिवना, प.ह.नं. 17, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगॉव,जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स .....द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 )के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगॉव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूचि
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी
हल्काक्रमांक
डपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
05
04
03
02
01
0.117
329/3/6
शिवना,17
झिरन्या
खरगोन
0.055
279/2/1
0.078
471/3शा.नं.472/3
0.075
471/1/1/5
0.226
323
0.240
328/1
0.060
329/3/1
0.057
329/3/2
0.036
329/3/3
0.038
329/3/4
0.038
329/3/5
0.058
334,शा.नं.335/2
0.0612
336/2
0.0612
336/1 5355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
0.0108
467/2,469/2
0.036
467,469/3
0.045
471/1/1/1,472/1 /1 /1
0.294
525/1/1
0.054
507/2
0.063
507/742
0.084
519/1/1
0.0924
519/1/6
0.018
519/1/2
0.080
521/1
0.098
525/1/2
0.378
525/2
0.119
533/1/3
0.193
530/1
0.193
530/2
0.193
530/3
0.798
529,531
1.12
532/1
0.379
532/2
0.096
535/1
0.031
536/1/4
0.051
537/1/1
0.078
549/2
0.0505
471/ 1 /1 /4,472/ 1 / 1 / 4
0.105
551,556
0.036
553
0.052
555/2.
0.055
536/1/5
0.030
536/1/7
6.0331
43
कुल योग
शिवप्रसाद मंडराह, भू-अर्जन अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
5356
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 13 मई 2019
क्र. 129 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- सिलपरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-3.895 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रभावित रकबा ( हेक्टर में ) कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
0.070
0.336
545
0.033
546/1
' 0.096
0.097
546/2
0.033
0.130
547
0.259
0.066
0.089
548
0.121
0.078
549
0.154
550
0.154
0.006
0.158
551
0.089
0.089
553
0.097
0.097
555
0.049
0.028
568
0.164
826
0.692
0.036
0.081
827/2
0.216
828
1.100
0.184
829/1
0.433
0.180
0.778
832/1
0.478
0.054
868
0.038
869
0.478
0.170
870/1
0.405 0.388
870/2
(3)
(1)
(2)
0.263
872/1
0.211
872/3/1
0.171
0.173
872/3/2
0.245
0.111
872/2
885
0.437
0.180
0.280
0.773
977
0.104
0.388
978
0.100
0.429
979
0.204
0.741
980
0.020
0.105
981
0.105
0.105
982
0.008
0.113
983
984
0.104
0.360
985/1
0.0811
0.077
0.120
985/2
985/3
0.077
0.088
0.239
987
0.074
990
0.150
0.089
0.062
991
0.210
0.110
992
0.162
0.100
993
0.050
0.278
996
0.014
0.032
979/1/1
0.002
998/1
0.002
0.024
998/2
998/3
0.069
3.895
12.173
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , संभाग रीवा अन्तर्गत प्रस्तावित रीवा लिंक रोड के नव निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति केअर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 130 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि के 5357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
भाग 1 ]
अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- भटलो
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-4.012 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रभावित रकबा ( हेक्टर में )
कुल रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
0.290 12/1
0.656
0.190 12/2
0.202
12/3
0.405
0.026
0.288
14/1
14/2
0.287
15
0.199
0.130
0.049 16
0.049
0.010
0.032
17
0.128
0.138 19/1
19/2
0.128
0.276 26/1
1.152
28/1क
0.1711
0.113
28/1 ग
0.022
0.115
28/2
28/3
0.115
28/4
0.114
0.166
0.032 29/1
0.379
30/1
30/2
0.253
0.380
0.360 30/3
0.253
30/4
0.253
30/5
0.001 34
35/1
0.324
0.324
35/2
0.324
0.166 35/3
0.324
35/4
0.154
35/5
0.022
0.073
49/1
49/2
0.073
50/1
0.398
0.170 50/2
0.992
0.451
50/3
(2)
(3)
(1)
0.430
51/1
0.014
51/2
0.097
0.028
51/3
51/4
0.097
52/1
1.708
0.493
0.516
52/2
0.251
52/3
52/4
1.955
0.672
52/5
52/6
0.810
0.036
0.134
53
54
2.230
0.496
56/1
0.369
56/2
0.804
0.405
56/3
0.405
56/4/1
0.180
56/4/2
0.016
56/5
0.413
0.012
57/1
0.081
57/2
0.040
59
0.057
0.022
0.450
61/1
61/2
0.437
0.134
61/3
1.100
62/2
0.182
0.190
62/5
62/6
65/7
0.030
0.150
63/1
64/1
0.462
0.591
0.396
64/1/2
64/1/3
0.591
64/1/4
0.591
0.040
66
0.092
67
0.029
0.022
0.050
3.031
68/1
4.012
योग .. 29.099
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , संभाग रीवा अन्तर्गत प्रस्तावित रीवा लिंक रोड के नव निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति समपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5358
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2019
क्र. A- 1126- दो - 2-15-2019 .- श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 27 फरवरी से 02 मार्च 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1128-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 22 से 26 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 2451-दो- 2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 2454- दो -2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 02 से 05 अप्रैल 2019 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. C- 2069- दो-2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है .
1. दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2019 तक आठ दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 29 से 30 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 01 से 02 मई 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2071-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 11 से 12 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
5359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
जबलपुर, दिनांक 3 मई 2019 अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2969- दो- 3-34-2013.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक तीन दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2018 के एक दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. C- 2075-दो -2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 01 से 04 मई 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2019 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. 140- स्था. सैट-2019 .- श्रीमती मोनी राजू, निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 16 जनवरी से 08 मार्च 2019 तक कुल बावन दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
श्रीमती मोनी राजू को स्वीकृत लघुकृत अवकाश उनके अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में से दो गुना विकलित होगा.
क्र. C- 2077-दो- 3-48-2009.- श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 24 से 25 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनी राजू को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से. देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , सतीश चन्द्र राय, रजिस्ट्रार (प्रशासन) .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2019
वर्ष 2020 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची
क्र. 3 (ए) -02-2006-1887-2019 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2020 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:-
जन्मतिथि
क्र.
अधिकारी का नाम
सेवानिवृत्ति दिनांक
अधिवार्षिकी आयु
पूर्ण करने की अवधि
(2)
(3)
(5) (1)
(4).
12-01-1960
1
11-01-2020
31-01-2020 श्री अशोक कुमार सोंधिया
14-01-1960
2
13-01-2020
31-01-2020 श्रीमती अलका दुबे 5360
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019
(2) (1)
3 श्री राजेन्द्र चौरसिया
4
श्री श्रीपाल यादव
5 श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त
6 श्री राम नारायण चौधरी
7 श्री प्रेम कुमार सिन्हा
8 श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे
9 श्री ब्रह्मा शंकर दीक्षित
10 श्री किसना अतुलकर
(4)
(5)
(3)
20-01-1960
19-01-2020
31-01-2020
31-01-2020 27-01-2020
28-01-1960
29-02-2020 06-02-2020
07-02-1960
10-02-2020
29-02-2020 11-02-1960
25-02-2020
29-02-2020 26-02-1960
31-03-2020 05-03-2020
06-03-1960
14-03-2020
15-03-1960
31-03-2020 16-03-2020
17-03-1960
31-03-2020
30-04-2020 08-04-2020
09-04-1960
11 श्री नवनीत कुमार गोधा
12 श्री प्रदीप कुमार व्यास
13 श्री इकबाल खान गौरी
14 कु. मंजुलता चतुर्वेदी
15 डॉ. सुभाष कुमार जैन
16 श्री संजय शुक्ला
17 श्री माखन लाल झोड़
18 श्री मुकेश कुमार बाथम
19 श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा
20 श्री श्याम कान्त कुलकर्णी
21 श्री राजीव कुमार सिंह
22 श्री धनराज दुबेला
23 श्री मुंशी सिंह चंद्रावत
24 श्री रितुराज बसंत कुमार
25 श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे
26 श्री अमनीश कुमार वर्मा
27 श्री श्याम बिहारी वर्मा
28 श्री दिलीप कुमार मित्तल
29 श्री कुशल पाल सिंह
30 डॉ. शिव कुमार मिश्रा
श्री राम प्रकाश मिश्रा
31
32 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) 33 श्री रमेश कुमार सोनी
34 श्री चन्द्रेश कुमार खरे
23-04-2020
30-04-2020 24-04-1960
31-05-2020 07-05-1960
06-05-2020
24-05-2020
31-05-2020 25-05-1960
31-05-2020 27-05-2020
28-05-1960
30-06-2020 30-06-2020
01-07-1960
01-07-1960
30-06-2020 30-06-2020
02-07-2020
31-07-2020 03-07-1960
05-07-2020
31-07-2020 06-07-1960
31-07-2020 08-07-2020
09-07-1960
31-07-2020 18-07-2020
19-07-1960
25-07-2020
31-07-2020 26-07-1960
01-08-1960
31-07-2020
31-07-2020
31-08-2020 09-08-2020
10-08-1960
31-08-2020 11-08-2020
12-08-1960
15-09-2020
16-09-1960
30-09-2020
31-10-2020 02-10-1960
01-10-2020
31-10-2020 03-10-1960
02-10-2020
31-10-2020 11-10-2020
12-10-1960
31-10-2020 16-10-2020
17-10-1960
06-11-2020
30-11-2020 07-11-1960
30-11-2020 08-11-1960
07-11-2020
31-12-2020 10-12-1960
09-12-2020
31-12-2020 15-12-2020
16-12-1960
31-12-2020 17-12-2020
18-12-1960
35 श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया
36 श्री शम्भूसिंह रघुवंशी
37 श्री सभापति यादव
01-01-1961
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2020 01-01-1961
31-12-2020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.