मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 202]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 20 मई 2019-वैशाख 30, शक 1941
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मई 2019
क्र. एफ- 16-3-19- बाईस-पं. - 2.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 , सन् 1994 ) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है , जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा यथाअपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 मार्च, 2019 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्: -
उक्त नियमों में, -
नियम 33 में, उपनियम ( 1 ) , में, -
(एक) खंड ( क) में, शब्द और अंक " रुपये 200/- " के स्थान पर , शब्द और अंक " रुपये 400/- " स्थापित किए जाएं.
(दो) खंड ( ख ) में, शब्द और अंक " रुपये 1000 / - " के स्थान पर, शब्द और अंक " रुपये 2000/ - " स्थापित किए जाएं.
(तीन) खंड ( ग) में, शब्द और अंक " रुपये 2000/ - " के स्थान पर , शब्द और अंक " रुपये 4000/- " स्थापित किए जाएं.
(चार) खंड ( घ ) में, शब्द और अंक " रुपये 4000/ - " के स्थान पर, शब्द और अंक " रुपये 8000/ - " स्थापित किए जाएं.
No. F- 16-3-19 - XXII- पं- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 ( 1 of 1994) , the State
403 404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2019
Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995 which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 2nd March, 2019 as required by sub- section (3) of Section 95 of the said Act, namely :-
In the said Rules ,-
In Rule 33 , in sub - rule ( 1 ) ,一
(i) in clause ( a) , for the word and figure "Rs . 200/- " , the word and figure " Rs . 400/ - " shall be substituted;
(ii) in clause (b) , for the word and figure " Rs . 1000/- " , the word and figure "Rs . 2000/ - " shall be substituted;
(iii) in clause (c) , for the word and figure "Rs . 2000/- " , the word and figure "Rs . 4000/ - " shall be substituted;
(iv) in clause ( d) , for the word and figure " Rs . 4000/- " , the word and figure "Rs . 8000/ - " shall be substituted;
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .