मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 20 मई 2019- वैशाख 30, शक 1941
क्रमांक 203]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
शुद्धि- पत्र
भोपाल, दिनांक 20 मई 2019
क्र. एफ 16-5-18 - बाईस पं. - 1.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 165 , दिनांक 24 अप्रैल 2019 में प्रकाशित किये गये नियम 31 के तहत् प्रस्तुत किए जाने वाले " पंचायत निर्वाचन प्ररूप -4 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों पर सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, को सारणी के कॉलम ( 3 ) का तत्संबंध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द पढ़े जाएं : -
सारणी
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां
जिसमें वे शब्द आए हैं
शब्द जो पढ़े जाएं (3)
(2)
अंशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)
पंक्तियां
पृष्ठ
329
नियम से संबंधित पंक्तियां
" ( 2 ) नियम-32 में अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक नामनिर्देशन प्ररूप 4 में होगा. ".
" ( 2) नियम -32 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र प्ररूप 4 में होगा." .
नामनिर्देशन पत्र से संबंधित
329 " मैं प्रस्तावक * जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती है.
" मैं प्रस्तावक *जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/ सरपंच/पंच के लिये निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूं:-
330 नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न ( कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में वही ब्यौरे अंकित दस्तावेजों के ब्यौरे.
किए जाए, जो कि अभ्यर्थी को सौंपी गई रसीद में लिखे हैं. )
(कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में, वही ब्यौरे अंकित किए जाए, जो अभ्यर्थी को सौंपी गई रसीद में लिखे है )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी, उपसचिव.
405 406
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2019
CORRIGENDUM
Bhopal , the 20th May 2019
No. F- 16-5-18 - XXII-पं- 1.-Columns mentioned in the column ( 1 ) of the table below given in Panchayat election form -4 , published under the rule 31 of the Madhdya Pradesh gazette (extraordinary) No. 165 dated 24th April 2019 , (2) , The words given in the corresponding entries in column (3 ) of the table are read :-
SCHEDULE
read the words Faux Printed Words
words have come pages and lines in the gazette where those (2)
(3)
(1)
Rows
Page No.
330(7)
Rule related to rules.
" (2) Every nomination Paper to be presented under rule - 32 shall be in Form 4. " .
" ( 2) Every nomination to be presented under rule - 32 shall be in Form 4. " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. R. CHOUDHARY, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.