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ध्य प्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 21 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2019-ज्येष्ठ 3 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019
क्र. ई- 1-187-2019-5- एक. श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन) नियमावली , 2016
5361
के नियमों के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई - 1-224-2019-5- एक. श्री पी . सी. मीना, भाप्रसे ( 1984) , अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1 5362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
संशोधित आदेश
भोपाल, दिनांक 6 मई 2019
(4) श्री के. सी. जैन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 169-1989-ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2019 को निरस्त करते हुए श्री एस.एल. थाउसेन , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल और युवा कल्याण भोपाल को दिनांक 01 से 05 अप्रैल 2019 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दि. 31 मार्च 2019 व 06-07 अप्रैल 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में गृह जिला हॉफलांग ( असम) जाने की अनुमति एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव. भोपाल , दिनांक 9 मई 2019 ( 2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक/ संचालक, खेल और युवा कल्याण भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एस. एल . थाउसेन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1-34-2019-ब- 2-दो . राज्य शासन, एतद्वारा श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक , नारकोटिक्स, पु. मु. भोपाल को दिनांक 03 जून से 06 जुलाई 2019 तक चौंतीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ लॉस एन्जिलिस , सियॉल एवं टोरन्टो की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .
भोपाल, दिनांक 8 मई 2019
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विपिन माहेश्वरी , अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
क्र. एफ 1 (ए) 31-2007- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री के. सी. जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 06 से 14 जून 2019 तक कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05 जून 2019 तथा 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में लेह ( लद्धाख ) , जम्मू कश्मीर एवं अमृतसर तथा दिल्ली की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री के. सी. जैन स्वयं
पत्नि
2. श्रीमती राजश्री जैन
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. कु. कृति जैन पुत्री
(4) श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. जैन, भापुसे का चालू कार्य उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
भाग 1 ]
5363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
( 5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 09 मई 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 2403.-(मेरिट क्र. 04 ) , राज्य शासन, श्री ललित कुमार झा पुत्र श्री नारायण झा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 ( यथा संशोधित) के नियम -5 ( 1 ) ( ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला मधुबनी ( बिहार ) है . उसकी जन्मतिथि 04 दिसम्बर 1981 है.
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
फा. क्र. 2691-इक्कीस- ब( दो ) - 2019. राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5690- इक्कीस - ब ( दो ) दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त श्री वीर कुमार जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर द्वारा दिया गया त्यागपत्र दिनांक 12 अप्रैल 2019 से स्वीकृत कर उन्हें कार्यमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-10-2019- दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 23 ° 58'53.3 " से N 23 °59'23.8 " उत्तर अक्षांश तथा E 78°43'48.3 " से E 78 °44'6.8 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सागर , तहसील- सागर, वनमण्डल- उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र- उत्तर सागर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
अनु- क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(2)
(5)
(4)
367/6
(1) 1
चरनोई
(3) मढैया गौड़
मढैया गौड़
445/2
486/2
487
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(7)
18.80
11.01
उत्तर - आरक्षित वनखण्ड चितौली कक्ष क्रमांक आर.एफ. 377 की वन सीमा, नवीन 11.70
मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक.
9.00
पूर्व- आरक्षित वनखण्ड चितौली कक्ष क्रमांक आर.एफ. 377, 376, 374 की वन सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 20 तक.
दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड चितौली के कक्ष क्रमांक 374 की वन सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 20 से 23 .
5364
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
(3)
(1) (2)
(4) (5)
(6)
(7)
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 443, 446, 463 , 464, 365, 364, 367/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 23 से 1 .
योग .
50.51
अधिसूचना प्रकाशन का आधार ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.51 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री.कले ./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री.कले ./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ ) व्यक्तिगत अधिकार. -उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है .
ब) सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
(
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-10-2019 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-10-2019-10-3 , दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 10th May 2019
No. F - 25-10-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23 ° 58 ' 53.3 " to N 23° 59 ' 23.8 " North Latitude and E 78° 43 ' 48.3 " to E 78° 44' 6.8 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar, Tehsil - Sagar , Forest Division -North Sagar (T) , Forest Range-North Sagar
Details of Land Included
S. No.
Present Head ofLand
Name of Village
Name of Proposed Forest Block (2)
(1)
(3)
(4) 1
Charnoi
Madhya Gound
Madhya Gound
Khasra
Forest Block Boundaries No.
Area (Hectare)
(5)
(7)
18.80
11.01
(6) 11.70
North-Boundary of Reserved Forest Block Chitoli Comtt . No. RF 377 New Pillar No. 1 to 9 .
367/6 445/2 486/2 487
9.00 5365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7)
East-Boundary of Reserve Forest Block Chitoli Comtt . No. RF 377 , 376 , 374 New Pillar No. 9 to 20 .
South-Boundary of Reserve Forest Block Chitoli Comtt. No. RF 377 New Pillar No. 20 to 23 Revenue Area .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 443, 446, 463 , 464, 365 , 364 , 367/2 , New Pillar No. 23 to 1 Articificial Forest Boundary .
Total :
50.51
Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/ 2015 - FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.51 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by orderNo. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities : There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-9-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24°07'00.37 से N 24° 07'17.64" उत्तर अक्षांश तथा E 78 °35'9.18 " से E 78° 35 ' 15.66 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील -मालथौन , वनमण्डल- उत्तर सागर ( सा. ) , वनपरिक्षेत्र-बांदरी
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद अनु- क्र.
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(3)
(1) (2)
(4) 1 गढ़ौला गढ़ौला गुसाई.
पहाड़ चट्टान गुसाई.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(7)
(5)
(6)
530/2
24.40 उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 121 , 119 की सीमा,
नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा.
5366
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2019
(6)
(7)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 530 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 5 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 530 , 529 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 5 से 8 कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 527 , 528 , 526 , 525, 134 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
24.40
योग .
अधिसूचना प्रकाशन का आधार ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर- वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 24.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ ) व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-9-2019- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-9-2019- दस 3 , दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 10th May 2019
No. F - 25-9-2019- X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government भाग 1 ]
5367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
from time to time. This Forest Block lies between N 24° 07 ' 00.37 " to N 24° 07 ' 17.64 " North Latitude and E 78° 35 ' 9.18 " to E 78° 35 ' 15.66 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Sagar, Tehsil - Malthone , Forest Division - North Sagar ( T) , Forest Range-Bandri .
Details of Land Included
S. No.
ofLand Present Head
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(1)
(4) (2)
(3)
1
Gadola Gusai .
Gadola Gusai .
Pahad Chattan .
Forest Block Boundaries Khasra No.
Area (Hectare)
(6)
(5)
(7)
530/2
24.40 North-Boundary of Revenue Kh . No. 121 , 119 , New Pillar No. 1 to 2 Artificial Forest Boundary .
East-Boundary of Revenue Kh . No. 530, New pillar No. 2 to 5 Artificial Forest Boundary .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 530 , 529 , New Pillar No. 5 to 8 Artificial Forest Boundary.
West-Boundary of Revenue Kh . No. 527, 528 , 526 , 525 , 134 , New Pillaer No. 8 to 1 Artificial Forest Boundary .
Total : 24.40
Reason for Publication of Notification .-1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 24.40 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Dated 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals :--There are not rights of individulas.
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[ भाग 1 5368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ - 25-4-2019-10-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N- 23 °58'31.90" से N- 23 °58′32.00 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 ° 18′24.30 " से E 78° 18 ' 31.50 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील- खुरई , वनमण्डल- उत्तर सागर ( सा. ) , वनपरिक्षेत्र- खुरई
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अनु
क्र.
खसरा क्रमांक
प्रस्तावित
भूमिका
ग्राम का नाम
वनखण्ड
वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
का नाम
(7)
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1
122/2
कठेली
कठेली
38.00
पहाड़
चट्टान
उत्तर - राजस्व खसरा नंबर 121 , 119 , 118 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 8 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 122 , 128, 127/1 , 123 , 124 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 16 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 122 की सीमा , नवीन मुनारा क्रमांक 16 से 17 कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 122 की सीमा , नवीन मुनारा क्रमांक 17 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
38.00
योग .
अधिसूचना प्रकाशन का आधार ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 38.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/ री.कले./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री .कले ./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है .
(ब ) सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है .
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-4-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-4-2019-10-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal, the 10th May 2019
No. F- 25-4-2019 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23 ° 58 ' 31.90 " to N 23° 58 ' 32.00 " North Latitude and E 78 ° 18 ' 24.30 " to E 78 ° 18 ' 31.50 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Sagar , Forest Division - North Sagar (T) , Forest Range-Khurai
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
Khasra No.
Present Head ofLand
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(6)
(4)
(5)
(7)
(2)
(1)
(3)
122/2
38.00
1
Kathali
Kathali
Pahad Chattan
North-Boundary of Reserved Kh . No. 122 , 119 , 118 , New Pillar No. 1 to 8 Artificial Forest6 Boundary.
East-Boundary of Reserved Kh.No. 122 , 128 , 127/1 , 123 , 124 New Pillar No. 8 to 16 Artificial Forest6 Boundary.
South-Boundary of Reserved Kh.No. 122, New Pillar No. 16 to 17 Artificial Forest6 Boundary .
West-Boundary of Reserved Kh.No. 122, New Pillar No. 17 to 1 Artificial Forest6 Boundary .
Total : 38.00
Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13 /2015 - FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.51 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 . By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[ भाग 1 5370
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-07-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने कीघोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24° 01'10.81 " से N 24°01'41.39 " उत्तर अक्षांश तथा E 78° 53′32.78 " से E 78° 54 ' 11.05 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील- बण्डा, वनमण्डल-उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र- बण्डा
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
अनु क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(7)
(4)
(6)
(5)
(3)
(1) (2)
364/2
50.00
1
बगपुरा
बगपुरा
बड़ा झाड़.
उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 243, 343 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 3 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 349 , 362 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 4 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 364 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 6 कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 182 , 183 , 193 कीसीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
50.00
योग
अधिसूचना प्रकाशन का आधार ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर - वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री . कले ./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-7-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-7-2019- दस 3 , दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 10th May 2019
No. F-25-07-2019 -X- 3.-In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act , applicable to the land , specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 ° 01 ' 10.81 " to N 24° 01 ' 41.39 " North Latitude and E 78° 53 ' 32.78 " to E 78° 54' 11.05 East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Banda, Forest Division- North Sagar ( T) , Forest Range-Banda
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
ofLand Present Head Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
(5) 364/2
(6) 50.00
(1) 1
(2) Bagpura
(3) Bagpura
(4) Bada Jhar.
(7) North-Boundary of Revenue Kh . No. 243,343 , New Pillar No. 1 to 3 Articificial Forest Boundary.
East-Boundary of Revenue Kh . No. Forest 349, 362 New pillar No. 3 to 4 Articificial Boundary.
South-Boundary of Revenue Kh . No. 364, New Pillar No. 4 to 6 Artificial Forest Boundary .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 182, 183 , 193 , New Pillar No. 6 to 1 Articficial Forest Boundary.
Total : 50.00
Reason for publication of Notification .- 1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13 /2015- FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.00 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas.
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
5372
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ - 25-3-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड उदयपुरा तिवारी पूर्व अक्षांश N 23 °41'57.94 " से N 23 °42'36.93 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78 ° 50'2.22" से E 78° 50′ 45.48 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील -सागर , वनमण्डल - दक्षिण सागर ( सा. ) , वनपरिक्षेत्र-मालथौन
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अनु-
क्र.
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(4) (1) (2)
(3)
1
उदयपुरा तिवारी
शासकीय भूमि चरनोई उदयपुरा तिवारी पूर्व
योग .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(7)
1/2
39.00 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 30 से 36 तक कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 36 से 16 तक कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 16 से 23 तक कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा मुनारा क्रमांक 23 से 30 तक कृत्रिम वन सीमा.
39.00
अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6 - MPC016 / 2018 -BHO/382 दिनांक 04 जुलाई 2018 स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 जिला सागर मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 38.98 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 46.50 हेक्टेयर गैर - वनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित भूमि 39.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला सागर के रा. प्र. क्रमांक 01 अ -19 ( 3 ) वर्ष 2016-17 दिनांक 08 अगस्त 2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
( 2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सागर द्वारा दिये गये प्रमाण- पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. -उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार.-उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है .
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
5373
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-3-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-3-2019 - दस 3 , दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 10th May 2019
No. F - 25-3-2019 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Proposed Protected Forest Block Udaipura Tiwari East lies between North Latitude N 23 ° 41 ' 57.94 " to N 23 ° 42 ' 36.93 " North Latitude and E 78° 50' 2.22 " to E 78° 50' 45.48 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Sagar , Forest Division-South Sagar (Territorial) , Forest Range- Sagar
Details of Land Included
S. No.
Present Head ofLand
Name of Village
Proposed Forest Name of Block
(1) 1
(3) Udaipura Tiwari
(4) Charnoi Govt. Land (2) Udaipura Tiwari East
Forest Block Boundaries Khasra No.
Area (Hectare)
(7)
(6) 39.00
(5) 1/2
North-Proposed Protected Forest Block Pillar No. 30 to 36 Artificial Forest Boundary .
East-Proposed Protected Forest Block Pillar No. 36 to 16 Artificial Forest Boundary .
South-Proposed Protected Forest Block Pillar No. 16 to 23 Artificial Forest Boundary .
West-Proposed Protected Forest Block Pillar No. 23 to 30 Artificial Forest Boundary .
39.00
Total :
Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 6- MPC016/2018 -BHO/382, Bhopal Dated 04th July 2018 and in lieu of 38.98 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Parkul Medium Tank Project of Executive Enginner Water Resource Division No. 1 Sagar M. P. 46.50 Hactare Non Forest Land was made available and out of this 39.00 hectare Non Forest Land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Collector Sagar order No. 21A/ 19 ( 3 ) year 2016-17 Dated 08 August 2017 for the purpose of compensatory afforestation .
under. 2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Sagar are as (A) Rights of Individuals : There are no rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are no rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[ भाग 1 5374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-98-2018- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N 24°03′29.9" से N 24°04'43.1 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °51'01.7 " से E 78 ° 52 ' 03.6 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील- उत्तर सागर ( सा. ) , वनमण्डल- सागर, वनपरिक्षेत्र- बण्डा
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
अनु- क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर )
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
114
1
सिंगदौनी
78.03
सिंगदौनी
बड़े झाड़ का
जंगल
उत्तर- खसरा नम्बर 1113 , 136 , 162 , 163 , 164 एवं शेष भाग खसरा नम्बर 114 की सीमा लाईन.
पूर्व- ग्राम हिण्डोरिया की सीमा लाईन.
दक्षिण- ग्राम खोजमपुर की सीमा लाईन.
पश्चिम- ग्राम भूसा कमालपुर की सीमा लाईन .
योग.
78.03
( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8- 70-2012- एफ.सी. , दिनांक 04 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना, सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय दमोह, की स्वीकृत परियोजना पंचनमगर परियोजना में प्रभावित 191.72 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 383.44 हेक्टेयर गैर - वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 78.03 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला-सागर के आदेश क्रमांक 703/19 ( 3 ) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2) अन्य कार्यों का विवरण- निरंक.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 703/19 ( 3 ) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1) व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2) सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5375 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-98-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-98-2016-10-3 , दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 10th May 2019
No. F - 25-98-2018 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 , (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies in between N 24° 03 ' 29.9 " to N 24° 04' 43.1 " North Latitude and E 78° 51 ' 01.7 " to E 78° 52 ' 03.6 East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - North Sagar (T) , Forest Division - Sagar , Forest Range-Banda
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries S. No.
Present Head ofLand
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(7)
(5) 14
(6) 78.03
(1) 1
(3) Singdoni
(2) Singdoni
(4) Bada Jhad ka Jungle
North-Boundary Line of Khasra No. 113 , 136 , 162 , 163 , 164 & Left Part of K. H. No. 114 .
East-Boundary Line of Village- Hindoriya.
South-Boundary Line of Village- Khojampur.
West-Boundary Line of Village- Bhoosa Kamalpur .
Total : 78.03
(A) Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with condition laid down in the Ministry ofEnvironment and Forest , Govt . of India's order No. 8-70-2012 - FC Dated 04th July 2014 and in lieu of 191.72 hactare of affected forest land under the sanctioned project of E.E.W.R.D. Punchamnagar Project Damoh 383.44 hactare non forest land was made available and of the above mentioned Non Forest Land 78.03 hectare land is transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 70A/ 19 (3 ) Year 2011 , 2011-12 Dated 31st December 2013 of Revenue collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons -Nil .
3. (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Report No. 70A/ 19 (3 ) Year 2011-12 Dated 31-12-2013 of Revenue Collector are as under :-
1. Individuals Rights : There are no Individuals rights on the said land .
(B) Communities Rights :-There are no Communities rights on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy.
5376
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-100-2018- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूप भेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड N - 24° 02'40.5" से N- 24°04'9.7 " उत्तर अक्षांश तथा E- 78° 51'01.4 " से E- 78° 51 ' 47.8 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील-उत्तर सागर ( सा. ) , वनमण्डल सागर, वनपरिक्षेत्र- बण्डा
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अनु क्र.
खसरा क्रमांक
भूमिका वर्तमान मद
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(5)
(3)
(1)
(4)
(6)
(7)
1
उत्तर- ग्राम सिंगदौनी की सीमा लाईन.
227.36
भूसा
भूसा बड़े झाड़ का
जंगल
कमालपुर
कमालपुर
1193 1195 1284
पूर्व- ग्राम पिथौली एवं खोजमपुर की सीमा लाईन
दक्षिण- ग्राम खोजमपुर की सीमा लाईन
पश्चिम- खसरा नंबर 1292/2 से 1255 तक एवं 1223 से 1204, 1199 , 1149, 1094 तक की सीमा लाईन
योग ...
227.36
( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8- 70-2012- एफ. सी, दिनांक 4 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना, सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय दमोह की स्वीकृत परियोजना पंचमनगर परियोजना में प्रभावित 191.72 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 383.44 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 227.36 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 703-19 ( 3 ) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
2. अन्य कार्यों का विवरण-निरंक.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 70 अ -19 ( 3 ) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
(ब) सामुदायिक अधिकार. उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5377 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल, दिनांक 10 मई 2019
क्र. एफ- 25-100-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-100-2016-10-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 10th May 2019
No. F-25-100-2018 -X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies in between N 24° 02 ' 40.5 " to N 24° 04' 9.7" North Latitude and E 78° 51 ' 01.4 " to E 78° 51 ' 47.8 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar, Tehsil - North Sagar ( T ) , Forest Division -Sagar , Forest Range-Banda
Details of Land Included
S. No.
Forest Block Boundaries
Present Head ofLand
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
(4)
(5)
(6)
(1)
1
Bhoosa
277.36
(2) Kamalpur
Bada Jhad ka Jungle
(7) North-Boundary Line of Village Singdoni .
(3) Bhoosa Kamalpur
1193 , 1195, 1284
East-Boundary Line of Village Pitholi & Khojampur .
South-Boundary Line of Village- Khojampur.
West-Boundary Line of Khasra No. 1292/2 to 1255 , 1223 to 1204 , 1199 , 1149 , 1094 .
Total : 227.36
(A) Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry ofEnvironment and Forest Govt . of India's order No. 8-70-2012- FC, Dated 4th July 2014 and in lieu of 191.72 hectare of affected forest land under the sanctioned project of E.E.W.R.D. Punchamnagar Project Damoh non forest land 383.44 Hectare was made available and of the above mentioned Non Forest land 227.36 hactare transfered or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No.70A/ 19(3 ) Year 2011 , 2011-12, dated 31-12-2013 ofRevenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.70A/ 19(3 ) Year 2011-12 Dated 31th December 2013 of Revenue Collector are as under :-
(A) Individuals Rights :-There are no rights on the said land.
(B) Communities Rights :--There are no communities rights on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
5378
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल , दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-5-2019- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा य अधिनियम के अध्या शासन एतद्वारा द्वारा उक्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा प्रदत्त 29 उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा नीचे की अनुसूची में उल्ले के 4, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है , कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारी, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड N 24° 10'11.3 " से N 24° 10'04.2 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °08'20.8 " से E 79° 08 ′ 17.4 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छतरपुर , तहसील- हाबकस्बा , वनमण्डल - सा वन मंडल छतरपुर , वन परिक्षेत्र - बकस्वाहा
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
प्रस्तावित
क्र.
वनखण्ड
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद का नाम
(4) (2)
(3)
(1)
1.
बरखेडी गैर-वनभूमि देवपुर "सी"
योग .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(7)
(5)
(6)
391/1
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक तक 1.618
0.773
409/4
की 4 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
409/5
0.356
409/6
0.445
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक तक की कृत्रिम वन 7 से 1 सीमा.
416/1
0.211
416/2
0.154
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक तक की 6 से 7 कृत्रिम वन सीमा.
417
0.166
1.080
418/1
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक तक की 4 से 6 कृत्रिम वन सीमा.
0.121
418/2
4.900
429/1
9.824
( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक./6- MP- C014 /2017- BHO/425 , दिनांक 10 जुलाई 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नेशनल हाईवे -86 कि. मी. 88 से 130 कि.मी. की स्वीकृत परियोजना, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सागर में प्रभावित 9.7975 हे . वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.824 हे. गैर- वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.824 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छतरपुर का पत्र क्र. - 56- अ-19 - भूमि हस्ता./2015-16 दिनांक 29 सितम्बर 2016 हस्तांतरित किये जाने के कारण.
(2. ) अन्य कारणों का विवरण- निरंक.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार तहसील बकस्वाहा , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन क्रमांक- निरंक दिनांक 29 नवम्बर 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(1. ) व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक.
(2. ) सामुदायिक अधिकार.-निरंक.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-5-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-5-2019 - दस 3 , दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 13th May 2019
No. F - 25-5-2018 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 on Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provisions of Chapter IV of the said Act, applicable on the land, specified in the Schedule below , subject to the condition that the existing right of individuals or communities shall not be abridged of affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24° 10 ' 11.3 " to N 24° 10' 04.2 " North Latitude and E 79° 08 ' 20.8 " to E 79°08 ' 17.4 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Chhatarpur , Tehsil - Buxwaha, Forest Division - Chhatarpur , Forest Range- Buxwaha ,
Details of Land Included
No.
Present Head ofLand
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(3)
(4) (2)
(1)
Berkhedi
Non 1 Devpur 'C'
Forest
Land .
Forest Block Boundaries Khasra No.
Area (Hectare)
(7)
(5)
(6)
391/1 1.618
0.773
409/4
0.356
409/5
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 4 of Protected Forest Block .
409/6
0.445
416/1 0.211
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 7 of
Protected Forest Block .
416/2 0.154
0.166
417
418/1
1.080
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 6 of Protected Forest Block. 418/2 0.121
429/1 4.900 West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 4 of Protected Forest Block .
9.824
Total :
(A) Reason for publication of Notification .-( 1 . ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MP -C014/2017 - BHO / 425 , Dt . 10th July 2017 and in lieu of 9.7975 he . of affected forest land under the sanctioned project of National Highway- 86 Km 88 to 130 K.Μ. Road of Executive Engineer PWD Sagar , 9.824 hectare Non - Forest Land was made available and out of the above land 9.824 hectare non forest land was transferred or muted in favour of M. P. Govt, Forest Department by order No.क्र.- 56-अ-19 - भूमि. हस्ता. - 2015-16 दिनांक 29 सितम्बर 2016 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise detail of recorded rights on the above land as per report No. Nil dated 29th November 2016 of Tahsildar , Tahsil - Buxwaha , District- Chhatarpur M. P. are as under .
1. Individual Rights :-Nil .
2. Community Rights :-Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
5380
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ - 25-15-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 23 °57′28.69 " से N 23 °57'33.52" उत्तर अक्षांश तथा E 78 ° 38'57.92" से E 78 ° 39′25.63 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील -सागर, वनमण्डल-उत्तर सागर ( सा. ) , वनपरिक्षेत्र-उत्तर सागर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अनु.
खसरा क्रमांक
क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(7)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
(1)
174/2
50.00
1 पिपरिया खंगार पिपरिया
खंगार.
पहाड़ चट्टान.
उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 174/1 की सीमा नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 7 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 175 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 7 से 9 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 174/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 12 कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 174/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 12 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
50.00
योग ..
अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर- वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री.कले./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले ./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है .
(ब ) सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5381 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ - 25-15-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-15-2019 - दस 3 , दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 13th May 2019
No. F- 25-15-2019 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 57 ' 28.69 " to N 23 ° 57 ' 33.52 " North Latitude and E 78° 38 ' 57.92 " to E 78° 39 ' 25.63 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar, Tehsil - Sagar , Forest Division- North Sagar ( T) , Forest Range-North Sagar
Details of Land Included
S. No.
Forest Block Boundaries
Present Head ofLand
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(6) 50.00
(1) 1
(5) 174/2
Chattan. (4) Pahad
(3) Pipariya Khangar .
(2) Pipariya Khangar .
(7) North-Boundary of Revenue Kh . No. 174/1 , New Pillar No. 1 to 7 Articificial Forest Boundary .
East-Boundary of Revenue Kh . No. 175 , New Pillar No. 7 to 9 Articificial Forest Boundary .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 174/2 , New Pillar No. 9 to 12 Articificial Forest Boundary .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 174/2 , New Pillaer No. 12 to 1Articficial Forest Boundary.
Total :
50.00
Reason for publication of Notification .- 1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13 /2015- FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.00 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals :-There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
5382
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-6-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24° 18'9.30 " से N 24 ° 18′33.22 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °26′16.69 " से E 78°26'40.01 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील-मालथौन, वनमण्डल- उत्तर सागर ( सा. ) , वनपरिक्षेत्र- मालथौन
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अनु.
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
क्र. प्रस्तावित
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
वनखण्ड
(हेक्टेयर में)
का नाम
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
39/1
1.29
1
उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 36, 31 , 30, 26
पहाड़
किशनगढ़ किशनगढ़
30/1
0.14
की सीमा.
चट्टान
0.57
38
39/2
26.71 पूर्व - राजस्व खसरा नंबर 41 , 40 की सीमा, ग्रामीण मार्ग.
दक्षिण- राजस्व खसरा क्रमांक 258 , 259 , 260 की सीमा , ग्रामीण मार्ग.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 10, 37, 36 की सीमा, प्राकृतिक नाला.
योग ..
28.71
अधिसूचना प्रकाशन का आधार ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर - वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 28.71 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/ री.कले ./ 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री . कले ./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ - 25-6-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-6-2019 - दस 3 , दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 13th May 2019
No. F- 25-6-2019 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 ° 18 ' 9.30 " to N 24° 18 ' 33.22 " North Latitude and E 78 ° 26 ' 16.69 " to E 78° 26 ' 40.01 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Malthone, Forest Division - North Sagar (T) , Forest Range-Malthone
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries S. No.
ofLand Present Head Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
(5)
(6)
(7)
(3)
(4)
(2)
(1)
39/1
1.29
Pahad
Kishangarh
1 Kishangarh
0.14
Chattan
30/1
North-Boundary of Revenue Kh. No. 36, 31 , 30, 26 .
38
0.57
26.71
39/2
East-Boundary of Revenue Kh . No.41 , 40 , Village Road .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 258 , 259 , 260 , Village Road .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 10, 37, 36 , Natural Nala .
Total : 28.71
Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 -FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 38.71 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals : There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities :-There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE, Secy .
5384
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ - 25-18-2019- दस 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24 °04'15.42" से N 24°04'31.49 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °53′7.33 " से E 78 °53'56.08 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील - बण्डा, वनमण्डल-उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र- बण्डा
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अनु. क्र.
खसरा क्रमांक
प्रस्तावित वनखण्ड
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
का नाम
(6)
(7)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
1
जवारा
35
जवारा
बड़ा झाड़
47.93 उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 37, 36 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 11 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 219 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 11 से 12 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 32 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 12 से 13 कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 26, 27 , 29 , 14, 19 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 13 से 10 कृत्रिम वन सीमा.
47.93
योग .
अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर- वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 47.93 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री .कले ./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले. / 14 , दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
( ब )
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5385
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-18-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2019-10-3, दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 13th May 2019
No. F - 25-18-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act , applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24° 04 ' 15.42 " to N 24° 04 ' 31.49 " North Latitude and E 78 ° 53 ' 7.33 " to E 78° 53 ' 56.08 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar, Tehsil - Banda , Forest Division- North Sagar ( T) , Forest Range-Banda
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. No.
ofLand Present Head Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(5) 35
(2) Jawara
(3) Jawara
(4) Bada Jhar
(6) 47.93
(1) 1
(7) North-Boundary of Revenue Kh . No. 37 , 36 , New Pillar No. 10 to 11 Artificial Forest Boundary .
East-Boundary of Revenue Kh . No. 219, New Pillar No. 11 to 12 Artificial Forest Boundary .
South-Boundary of Revenue Kh. No. 32 New Pillar No. 12 to 13 Artificial Forest Boundary .
West-Boundary of Revenue Kh . No. 26, 27 , 29, 14 , 19 New Pillar No. 13 to 10 Artificial Forest Boundary.
Total : 47.93
Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 47.93 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals :---There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities : There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .
5386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-18-2019- दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड से N 24°04'37.85" से N 24°04'54.41 " उत्तर अक्षांश तथा E 78°53'18.43 " से E 78 °53′55.92 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर , तहसील- बण्डा, वनमण्डल- उत्तर सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र- बण्डा
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अनु.
खसरा क्रमांक
प्रस्तावित
क्र.
वनखण्ड
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
का नाम
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(1)
40
1
जवारा
जवारा
बड़ा झाड़
24.40 उत्तर- राजस्व खसरा नंबर 56 , 68 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 5 कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- राजस्व खसरा नंबर 101 , 104 , 114 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 5 से 6 कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- राजस्व खसरा नंबर 39 , 37, 41 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- राजस्व खसरा नंबर 42 , 43 , 54, 56 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा .
24.40
योग ..
अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015- एफ.सी. , दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर- वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 24.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988 /री. कले ./ 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले . / 14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार.- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
(ब) सामुदायिक अधिकार. उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
5387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-18-2019-दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2019- दस 3 , दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 13th May 2019
No. F - 25-18-2019 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act , applicable to the land , specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24° 04 ' 37.85 " to N 24° 04 ' 54.41 " North Latitude and E 78 ° 53 ' 18.43 " to E 78° 53 ' 55.92 " East Longitude :
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - Banda, Forest Division - North Sagar (T) , Forest Range-Banda
Details of Land Included
S. No.
Forest Block Boundaries
Present Head ofLand
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
(5) 40
(1) 1
(4) Bada Jhar
(6) 24.40
(3) Jawara
(2) Jawara
(7) North-Boundary of Revenue Kh . No. 56, 68 New Pillar No. 2 to 5 .
East-Boundary of Revenue Kh . No. 101 , 104 , 114 , New Pillar No. 5 to 6 .
South-Boundary of Revenue Kh . No. 39 , 37 , 41 , New Pillar No. 6 to 1 .
West- Boundary of Revenue Kh . No. 42, 43 , 54, 56 , New Pillar No. 1 to 2.
Total : 24.40
Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt . of India's order No. 8-13/2015 - FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 24.40 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :-
(A) Rights of Individuals :-There are not rights of individulas .
(B) Rights of Communities : There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[ भाग 1 5388
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2019
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ- 25-99-2018 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड N 24 °04′26.00" से N 24° 04'59.00 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °52′58.3 " से E 78° 53 ' 56.1 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील- उत्तर सागर ( सा. ) , वनमण्डल- सागर, वनपरिक्षेत्र- बण्डा
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
अनु- क्र.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
(6)
(7)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1
78.05
जवारा
जवारा
37/2, 35/2
बड़े झाड़ का जंगल.
उत्तर- मार्ग तहरोली ग्राम के लिये एवं खसरा नम्बर 41 , 42 , की सीमा लाईन.
पूर्व- खसरा नम्बर 37/1 एवं 35/1 , की सीमा लाईन.
दक्षिण- खसरा नम्बर 27, 28, 29, 14, 13 कीसीमा लाईन.
पश्चिम-खसरा नम्बर 7, 8 , 12 की सीमा लाईन.
78.05
योग .
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- ( 1 ) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8- 70-2012 - एफ.सी. , दिनांक 04 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना, सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय दमोह, की स्वीकृत परियोजना पंचमनगर परियोजना में प्रभावित 191.72 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 383.44 हेक्टेयर गैर- वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 78.05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला-सागर के आदेश क्रमांक 70अ/ 19 ( 3 ) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .
(2) अन्य कार्यों का विवरण- निरंक.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 703/19 ( 3 ) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(1) व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ...
(2 ) सामुदायिक अधिकार. उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
5389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 मई 2019
क्र. एफ - 25-99-2016- दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-99-2016- दस 3 , दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal, the 13th May 2019
No. F - 25-99-2018 - X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 , (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies in between N 24 ° 04 ' 26.00 " to N 24° 04 ' 59.00 " North Latitude and E 78° 52 ' 58.3 " to E 78 ° 53'56.1 East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil - North Sagar (T) , Forest Division- Sagar , Forest Range-Banda
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
ofLand Present Head
Name of Village
Area (Hectare)
S. No. Name of Proposed Forest Block
(5)
(4)
(6) 78.05
37/2
(3) Javara
(2) Javara
(1) 1
35/2
Bada Jhad ka Jungle.
(7) North-Way to Tahroli Village & Boundary Line of Khasra No. 41, 42 .
East-Boundary Line of Khasra No. 37/1 and 35/1 .
South-Boundary Line of Khasra No. 27 , 28 , 29 , 14 and 13 .
West-Boundary Line of Khasra No. 7, 8 , and 12 .
Total : 78.05
(1) Reason for publication of Notification .-( 1 ) In accordance with condition laid down in the Ministry ofEnvironment and Forest , Govt . of India's order No. 8-70-2012- FC Dated 04th July 2014 and in lieu of 191.72 hactare ofaffected forest land under the sanctioned project of E.E.W.R.D. Punchamnagar Project Damoh 383.44 hactare non forest land was made available and of the above mentioned Non Forest Land 78.05 hectare land is transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. 70A/ 19(3 ) Year 2011 , 2011-12 Dated 31st December 2013 of Revenue collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons - Nil .
(3) (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Report No. 70A/ 19 (3 ) Year 2011-12 Dated 31 December 2013 of Revenue Collector are as under :-
1. Individuals Rights : There are no Individuals rights on the said land .
(2) Communities Rights : There are no Communities rights on the said land.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.
5390
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 6 मई 2019
क्र. एस . डब्ल्यू. - 2019-171 .- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र / ग्रामों को प्रस्तावित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -
1.
उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं , अपवर्जित करती है, और 2. पुलिस थाना लालघाटी, शाजापुर में से सारणी के कॉलम नंबर ( 2 ) में से अपवर्जित किये गये ग्रामों जो उक्त सारणी के कालम नंबर ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, वह ग्राम पुलिस चौकी, दुपाडा में सम्मिलित होंगे :-
क्रमांक
पुलिस थाने का नाम, तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है ( थाना लालघाटी, शाजापुर) (2)
(1)
पुलिस चौकी, दुपाडा जिसमें सम्मिलित किया जाना है (3)
1
ग्राम दुपाडा का सम्पूर्ण क्षेत्र थाना लालघाटी, शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर "
2
ग्राम कालवा
3
ग्राम झिकडिया
ग्राम डोकरगांव
4
ग्राम पलासी
5
ग्राम पिपलिया नोलाय 6
7
ग्राम भोपाखेड़ी
"
8
ग्राम लसुडलिया जगमाल
"
ग्राम धोबी पचोर
9
10
ग्राम टोलखेड़ी
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स , भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 मई 2019
क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 ( 7 ) में वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 1 मार्च 2019 में परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 13 मई 2019 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है , यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:-
क्र.
संबद्ध जिला फोरम
मुख्य जिला फोरम
(3)
(2)
(1)
1.
रतलाम
झाबुआ
2. धार
बड़वानी एवं मण्डलेश्वर
खण्डवा
3.
बुरहानपुर एवं हरदा
4.
बैतूल
होशंगाबाद 5391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 13 मई 2019 से मध्यप्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:-
क्र. मुख्य जिला फोरम (1)
(2)
1. भोपाल क्रमांक-1 2. भोपाल क्रमांक-2 3. इंदौर क्रमांक-1 4. इंदौर क्रमांक-2 5. जबलपुर क्रमांक -1 6. जबलपुर क्रमांक -2
ग्वालियर
7.
रीवा
8.
उज्जैन
9.
10.
सागर
रतलाम
11 .
12.
मंदसौर
13. छिंदवाड़ा
14. दमोह
15. विदिशा
16. गुना
17.
धार
सतना
18.
19.
खण्डवा
20. शिवपुरी
21.
छतरपुर
22. होशंगाबाद
संबद्ध जिला फोरम
(3)
देवास
मण्डला एवं डिण्डौरी
नरसिंहपुर
भिण्ड एवं मुरैना
सीधी, शहडोल , अनूपपुर
शाजापुर
झाबुआ
नीमच
सिवनी एवं बालाघाट
रायसेन एवं सीहोर
राजगढ़ एवं अशोकनगर
बड़वानी एवं मण्डलेश्वर
कटनी एवं उमरिया
बुरहानपुर एवं हरदा
श्योपुर एवं दतिया
पन्ना एवं टीकमगढ़
बैतूल
राजीव म. आपटे , रजिस्ट्रार.
5392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
[भाग 1 न्यायालय , उपायुक्त ( राजस्व ) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश म. प्र . भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम 2012
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
शहडोल, दिनांक 30 जनवरी 2019
क्रमांक 11 - बी-121-2016-17.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम भागा, पटवारी हल्का 56- गुढ़ा तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 फरवरी 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
0.490
45/3
शहडोल गोहपारू
भागा/गुढ़ा 56
55
0.005
0.144
54/1 , 54/2 , 54/3 , 54/4 , 54/5
0.208
0.128
46 47 43
0.221
0.005
48/1, 48/2
0.189
75/1 , 75/2 , 75/3 , 75/4 , 75/5 , 75/6
0.022
0.098
0.080
95 96 97 98
0.004
0.085
87/1 , 87/2 , 87/3
0.081
86/1, 86/2
0.044
99
0.004
345
0.066
344/1, 344/2 भाग 1 ]
5393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
(2)
(1)
(3)
(4)
343/1 , 343/2
134/1, 134/2
133
178/1 , 178/2
177/1 , 177/2
695/1 , 695/2 , 695/3
697
699
700
851/1 , 851/2
853
516
510
511
512
514
515
519
528/1 , 528/2
525
526
522
523
524
531
533/1 , 533/2 , 533/3
535
534/1 , 534/2
584
979/1 , 979/2
961
37
81
82/1, 82/2
161/1 , 161/2
106/1 , 106/2
160
62/2, 60/3 , 60/4, 60/5
61/1/क, 61 /1/ख, 61/2
166/3 (5)
0.318
0.102
0.056
0.122
0.147
0.030
0.104
0.076
0.096
0.025
0.024
0.209
0.004
0.040
0.006
0.064
0.082
0.040
0.063
0.062
0.012
0.012
0.037
0.057
0.004
0.243
0.060
0.122
0.022
0.077
0.065
0.105
0.003
0.034
0.048
0.004
0.018
0.604
0.202
0.084 5394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
(2)
(4) (1)
(3)
936/3, 936/4
935/1 , 935/2 , 935/3
934
955/2, 955/3
963/1 , 963/2
962
959
961
205/2, 205/3/क, 205/ 3/ख, 205/4
199/1 , 199/2
200
201
195
193/1 , 193/2
192/1 , 192/2क, 192/2 ख , 192/3
173/1 ख , 173/2 , 173/3
180/2, 180/3
190/1 क, 109/1 ख , 190/2
191
758
757
756
755
760/ 1 क, 760/ 1 ख , 760/2
761/2
116
991
115
114/1 , 114/2
837/1 , 837/2
840
723
725
724
730/1
729
804/2, 804/3
803
802/2, 802/3
793/2, 793/3 , 793/4 , 793/5 , 793/6 , 793/7 (5)
0.024
0.091
0.045
0.116
0.052
0.243
0.010
0.041
0.165
0.140
0.015
0.023
0.036
0.066
0.071
0.224
0.222
0.007
0.065
0.082
0.055
0.056
0.055
0.162
0.238
0.282
0.096
0.211
0.013
0.145
0.105
0.079
0.182
0.058
0.176
0.125
0.160
0.108
0.025
0.591 5395 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0.176
795/1 , 795/2 , 795/3
0.030
794/1 , 794/2, 794/3 , 794/4
0.160
744/1, 744/2
741
0.148
0.202
733/1 , 733/2 , 733/3 , 733/4, 733/5 , 733/6 , 733/7, 733/8 , 733/9 , 733/10 , 733/11 , 733/12
734
0.108
730/2
0.124
0.015
730/3
708
0.122
707
0.076
706
0.116
0.831
814/3 , 814/4
0.502
822/2, 822/3
0.011
821/1 , 821/2
0.004
820/1, 820/2 क, 820/2 ख
839
0.137
726
0.005
0.160
206/2/क , 206/2/ख , 206/2/ग ,
206/2/घ, 206/3 , 206/6 , 206/7
229
0.005
939/2
0.088
0.176
207/1 , 207/2
0.180
208/1 , 208/2
0.045
209/1 , 209/2
210
0.112
0.010
220/1 , 220/2 , 220/3
211
0.060
0.035
460/1 , 460/2 , 460/3 , 460/4 , 460/5
0.124
457/1 , 457/2 , 457/3 , 457/4, 457/5
0.025
458/1, 458/2
0.076
459/1, 459/2
0.004
462/1 , 462/2, 462/3
0.096
456/1 , 456/2
0.120
454/1, 454/2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. के. पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.
दिनांक:-30-01-2019
स्थान:-शहडोल 5396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 8 मई 2019
क्र. 3015- भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
( 2) मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग , मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 688-2795-2018- तीन-जेल- भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2019 की छायाप्रति संलग्न है .
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत नवीन जेल निर्माण बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
(4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(1) छिन्दवाड़ा
(2) मोहखेड़
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.
(6) नवीन जेल निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा 08.583 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
ग्राम- अर्जुनवाडी , प.ह.नं. -44 ब. नं . -08 रा.नि.मं.- इकलबिहरी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील-सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा, तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
5397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
क्र. 3016- भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 688-2795-2018- तीन-जेल- भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2019 की छायाप्रति संलग्न है .
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत नवीन जेल निर्माण बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
( 4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) मोहखेड़
(1) छिन्दवाड़ा
(4) रकबा 0.223 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम -पौनारी प.ह.नं. -44/46 ब. नं.-353 रा.नि.मं.- इकलबिहरी .
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) नवीन जेल निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील-सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा, तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
5398
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 25 अप्रैल 2019
प्र. क्र. 3975 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- बोधवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.865 हेक्टर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक
(2)
(1)
0.069
36/1
0.030
36/2
0.030
36/3
0.118
37
0.027
257
0.599
38/2/क
0.560
38/1 /ख
0.823
44
0.339
45
0.697
195
1.080
196
0.658
202/1
0.619
202/2
0.516
203/2
0.980
204
0.143
205/1
218
1.057
0.445
219
0.051
220
0.099
221/1
0.115
226/3/1
0.220
226/3/2
0.081
226/3/3
0.297
226/3/4
0.599
252/2
0.858
256
260/1
0.755
योग .. 11.865
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु. ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार तथा कार्यपालक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे धार - इन्दौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 6 मई 2019
क्र. भू- अर्जन- 0001-अ-82- वर्ष 2017-2018-2089.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- बालाघाट
(ग ) ग्राम- कुम्हारी, प.ह.नं. 12/54
(घ ) क्षेत्रफल-1.373 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.069
26/4
0.073
26/5
0.095
22/4क
0.026
22/4
0.101
0.036
22/5
25/2
0.069
26/8
0.077
28/4
0.016
28/3ग
0.125
28/3/ख/2
0.041
28/3 /ख/1
0.089
28/3/ख/3
0.061
24/16
26/7
0.073 5399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.057
24/3
0.077
10/2
0.227
21/1
21/2
0.045
24/11
0.016
24/5
कुल योग 1.373
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- धपेरा कुम्हारी मार्ग में वैनगंगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण जिसके पहुंच मार्ग कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सिवनी तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 0001 - अ-82- वर्ष 2018-19-2088.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील - बालाघाट
(ग) ग्राम- पाद्रीगंज,
(घ ) क्षेत्रफल-0.173 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.073
197/3
0.008
197/16
197/13
0.032
197/14
0.032 0.028
197/15
कुल योग 0.173
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
( 3 ) अर्जित भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय उप - मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 16 मई 2019
क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 66- अ-82-2017-18-2686.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील-सोहागपुर
(ग) ग्राम-चांपा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -0.182 हेक्टयर भूमि एवं परिसम्पत्ति.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1) 22/1
0.182 योग .. 0.182
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5400
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 3 मई 2019
क्र. A- 1160-दो-2-70-2015.- श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 16 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2019
क्र. D-3073-दो- 2-46-2017.- श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 16 से 17 मई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 3071-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 22 से 24 अप्रैल 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 3069- दो - 2-14-2014 .-श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 03 से 10 मई 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 7 मई 2019
क्र. C- 2208-दो-3-420-80 - भाग- बारह. श्रीमती सरिता सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस - ब ( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक -इक्कीस ब( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश,
अर्द्धवेतन अवकाश
210 90 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता के एवज में नगद 30
अर्द्धवेतनिक अवकाश = भुगतान. X90 क्र. A- 1211-दो- 2-108-2017 .- श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 30 मार्च से 05 अप्रैल 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 3138-दो- 2-72-2018.- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को दिनांक 01 से 14 जून 2019 तक, चौदह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 से 29 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
5401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019
जबलपुर, दिनांक 9 मई 2019
क्र. D - 3188-दो- 2-27-2014.- श्री पंकज गौड़ , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 20 मई से 03 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 04 से 22 जून 2019 तक, उन्नीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री पंकज गौड़, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज गौड़ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार