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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 22, Part Part 1, 31 May 2019

Published 31 May 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
22
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-05-31.22.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श साल

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2019- ज्येष्ठ 10, शक 1941

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

भाग 4.-(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. ई - 1-182-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे- मैट्रिक्स-17 ) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

तालिका

मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति

पर पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .

(1)

(2)

(3)

(4) अध्यक्ष राजस्व मंडल

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वित्त विभाग तथा

1 श्री अनुराग जैन ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

5403

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

5404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

(2)

(1)

(3)

वित्त विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 मई, 2019 से प्रभावशील होगा.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2019

क्र. ई- 5-938 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस . , अपर आयुक्त रीवा, संभाग , रीवा को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेयं अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

No. E-5-632 - IAS- Leave- 5-1-( 1 ) Sanction is hereby accorded to Shri Anupam Rajan , IAS ( 1993 ) , Principal Secretary , Govt . of Madhya Pradesh , Environment Department and Environment Commissioner & Director , General , EPCO to avail Ex - India earned leave of 19 days from 27th May 2019 to 14th June , 2019 along with permission to prefix gazetted holidays falling on 26th May, 2019 and suffix 15 , 16th June , 2019 to visit Greece and Italy.

(2) On return from leave Shri Anupam Rajan , IAS is again posted as Principal Secretary , Govt . of Madhya Pradesh . , Environment Department and Environment Commissioner & Director General , EPCO until further orders .

(3) Shri Anupam Rajan will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as he was getting before proceeding on leave.

(4) It is certified that had Shri Anupam Rajan not proceeded on leave, he would have continued on his present post .

भोपाल, दिनांक 8 मई 2019

क्र. ई- 5-846- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं

[ भाग 1

(4)

विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार) .

नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव , संस्कृतिविभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 18 , 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2019

क्र. ई-5-465- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस. , अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 16 से 23 अप्रैल 2019 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-620- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव , भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 30 मई से 13 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-732- आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस . , आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 24 मई से 27 मई 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री आकाश त्रिपाठी, की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा आयुक्त , इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. आहूजा भाप्रसे, आयुक्त इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-765- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती करलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे ( 1996 ) आयुक्त गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल, भोपाल को दिनांक 29 अप्रैल से 8 मई 2019 तक दस दिन तथा दिनांक 10 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक बावन दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री राहुल जैन, भाप्रसे, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती करलिन खोंगवार देखमुख , भाप्रसे द्वारा आयुक्त गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राहुल जैन, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

5405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-896 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह , आयएएस. , सचिव, लोकायुक्त, कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 29 मई से 12 जून 2019 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त, कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1068- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 21 जनवरी से 15 फरवरी 2019 तक पच्चीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. ई - 5-905- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजीव चन्द्र दुबे, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5406

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव चन्द्र दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव चन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-951 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह , आयएएस. , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश को दिनांक 03 से 12 जून 2019 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 02 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 13 मई 2019

क्र. ई- 1-242-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान नवीन पदस्थापना पदस्थापना

(2)

(3) (1)

कलेक्टर, 1 श्री शेखर वर्मा ( 2004)

जिला शहडोल .

संचालक, भोपाल गैस त्रासदी

राहत एवं पुनर्वास, भोपाल.

2 श्री ललित कुमार दाहिमा ( 2008 )

कलेक्टर,

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

जिला शहडोल.

क्र. ई- 1-243-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

1 डॉ. श्रीनिवास शर्मा (2003 ) कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा.

कलेक्टर,

जिला छिंदवाड़ा.

2 श्री भरत यादव ( 2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2019

क्र. ई - 1-202-2019-5- एक.- श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे (1992) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड तथा वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार श्री पंकज अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे ( 1987 ) , वि.क.अ. सह- विकास आयुक्त, एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

भोपाल , दिनांक 17 मई 2019

क्र. ई- 5-775- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन , भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 मई से 7 जून 2019 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री एम . सेलवेन्द्रन , भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, भू- अभलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार श्री रजनीश श्रीवास्तव, भाप्रसे , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, भाग 1 ]

5407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम . सेलवेन्द्रन , भाप्रसे द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव, भाप्रसे, आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. सेलवेन्द्रन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सेलवेन्द्रन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 01 मई 2019

क्र. ई-5-683 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, तत्कालीन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( वर्तमान में, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ) को दिनांक 03 फरवरी से 08 मार्च 2019 तक JFK School Harverd University USA " Leadership of 21st Century Chaos Conflict and Courage " विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में विभागीय समससंख्यक आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 द्वारा दिनांक 09 से 12 फरवरी 2019 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2 ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 09 से 12 फरवरी 2019 तक चार दिन के एक्स इंडिया अर्जित अवकाश को शासकीय दौरा (Official Tour) मान्य किया गया है, अतः श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को उक्त चार दिन का स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

( 3 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत.

भोपाल, दिनांक 02 मई 2019

क्र. ई- 5-857 - आयएएस- लीव -5 -एक.-( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. , आयएएस. , संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल कोदिनांक 03 से 10 मई 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 08 मई 2019

क्र. ई-5-883- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 जनवरी 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-981 - आयएएस-लीव-5-एक. ( 1 ) श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे. , अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषव गुप्ता , भाप्रसे. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-987 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती भव्या मित्तल , भाप्रसे. , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती भव्या मित्तल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5408

(3) अवकाशकाल में श्रीमती भव्या मित्तल , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती भव्या मित्तल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 09 मई 2019

क्र. ई-5-928 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग वर्मा , आयएएस. , आयुक्त, नगर पालिक निगम , सागर को दिनांक 31 मई से 14जून 2019 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त , नगरपालिक निगम , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-959 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री फ्रेंक नोबल ए. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, कटनी को दिनांक 03 से 22 जून 2019 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान काजाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री फ्रेंक नोबल ए. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फ्रेंक नोबल ए. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फ्रेंक नोबल ए. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. ई - 5-851- आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी , बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 04 मई 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

[ भाग 1 (2) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-938 - आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय , आयएएस. , अपर आयुक्त रीवा, संभाग , रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 01 मई 2019 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 02 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-1020- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) सुश्री अदिती गर्ग, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , महिदपुर जिला उज्जैन को दिनांक 27 मई से 12 जून 2019 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अदिती गर्ग , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में लौटने पर सुश्री अदिती गर्ग , अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदिती गर्ग, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-1083- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे. , अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , भोपाल को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

भाग 1 ]

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रश्मिअरूण शमी , प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .

भोपाल, दिनांक 8 मई 2019

क्र. एफ-5-23-2018 - एक-( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री हुलुवड़ी जी. रमेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. अवकाश अवधि

अभियुक्ति क्र.

कुल दिन

अवकाश का प्रभार

(2)

(4) (5)

(3)

(1)

01 दिनांक 15-04-2019 02 से 16-04-2019 तक तथा भत्तों सहित पूर्ण वेतन अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 13एवं 14- 04-2019 तथा अवकाश के

पश्चात्में दिनांक 17- 04-2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति

सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, उपसचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. एफ- 15-01-2019- दो- ए( 3 ) .-जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन , एतदद्वारा , घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी जिसके लिए संदर्भ तारीख मार्च, 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगा.

F. No. F - 15-01-2019- Two-A-3.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Census Act , 1948 (37 of 1948) , the Government of Madhya Pradesh hereby declares that a census of the populaion of Madhya Pradesh shall be taken during the year 2021 whose reference date shall be 00.00 hours of the first day of march 2021 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, अपर सचिव.

गृह मंत्रालय महारजिस्ट्रार का कार्यालय , भारत

अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2019

का. आ. 1455(अ).-केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी. जनगणना के लिये संदर्भ तारीख जम्मूऔर कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय , मार्च, 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी;

परन्तु यह कि जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तारीख अक्तूबर, 2020 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी.

[फा.सं.9/7/2019 सीडी ( सीइएन ) ] विवेक जोशी , महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Office of the Registrar General Indian) NOTIFICATION New Delhi , the 26th march , 2019 S. O. 1455 (E) . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948) , the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2021 . The reference date for the census shall , except for the state of Jammu and Kashmir and snow bound non- synchronous area of States of Himachal Pradesh and Uttrakhand, be 00.00 hours of the first day of March , 2021.

Provided that the State of Jammu and Kashmir and snow bound non- synchronous areas of states of Himachal Pradesh and Utrakhand , the reference date shall be 00.00 hours of the first day of October , 2020.

[ F. NO . 9 /7/2019 -CD (CEN) ] Vivek Joshi , Registrar General and Census Commissioner.

5410

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ 1 (ए) 40-2003- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2019 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री दीपक वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 15 मई 2019

क्र. एफ 1 (ए) 59-2003- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर को दिनांक 24 मई से 7 जून 2019 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 एवं 9 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विजय सूर्यवंशी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. एफ. 1 (ए) 107-2008-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 29 जून 2019 तक कुल 20 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 एवं 9 तथा 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में सिक्किम, असम, मेघालय एवं अरूणाचल प्रदेश की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1 . श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह स्वयं 2. श्रीमती अनीता पत्नी 3. श्री अभिजीत पुत्र

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1 (ए) 400-1988- ब- 2- दो-संशोधन.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2019 को जारी अर्जित अवकाश आदेश की कंडिका-2 में त्रुटिवश श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, की पदस्थापना विशेष पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई. , पुलिस मुख्यालयं, भोपाल मध्यप्रदेश के स्थान पर पुलिस अधीक्षक, रेल , इन्दौर अंकित हो गया था, जिसे संशोधन उपरान्त श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय , भोपाल मध्यप्रदेश पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2019

क्र. एफ 1 (ए) 62-2017- ब-2-दो-संशोधन.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नीमच वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय , इन्दौर को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के सदस्यों के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

5411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

भाग 1 ]

क्र. एफ 1 ( ए) 68-2011 - ब-2-दो- संशोधन. - राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे , पुलिस अधीक्षक रेल, इन्दौर को दिनांक 18 अप्रैल से 22 मई 2019 तक, पैंतीस दिवस प्रसूति अवकाश ( Maternity Leave ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल इन्दौर के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य सहा. पुलिस महानिरीक्षक रेल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 136-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को खण्ड वर्ष 2018- 21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 1 से 14 जून 2019 तक कुल चौदह दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ लेह (लद्धाख ) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री विनीत कुमार जैन, स्वयं 2. श्रीमती शालिनी जैन , पत्नी 3. श्री उत्कर्ष जैन , पुत्र ( 2) उक्त अवकाश अवधि में श्री विनीत कुमार जैन , भापुसे, का चालू कार्य श्री विजय डावर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, झाबुआ द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 199-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 20 से 29 जून 2019 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 15 मई 2019

फा. क्र. 17 ( ई ) 49-209- इक्कीस - ब ( एक ) 2854.-कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 49-2009- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 25 मई 2011 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 3 जून, 2011 को प्रकाशित की गई थी, [ भाग 1 5412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

अनुसूची

मुख्यालय

अनुक्रमांक कुटुम्ब न्यायालय

का नाम

क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा.

(4)

(2)

(1)

(3)

"1.

राजगढ़ (ब्यावरा)

कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ ( ब्यावरा )

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका, राजगढ़ की सीमाएं.

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील राजगढ़ ) की सीमाएं; और

(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिसके संबंध में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों का [जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण किया जा रहा है . ".

F. No. 17 (E) 49-2009 -XXI -B ( one) -2854 .- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act , 1984 (NO . 66 of 1984) , the State Government , after Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 49-2009 -XXI- B ( 1 ) , dated 25th May , 2011 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 3rd June , 2011 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule , for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

S. No.

Headquarter

Name of Family Court

(2)

(3)

Area to which the jurisdiction shall extend (4)

(1)

Rajgarh (Biaora)

" 1. Family Court , Rajgarh (Biaora)

( i) Limits of Municipality Rajgarh including Cantonment area if any

(ii ) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Rajgarh ) ; and

( iii) Local limits of all such tehsils of the district , in respect whereof the suits and proceeding of civil nature relating to matrimonial disputes covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceeding under Chapter IX of the Code of Crimnal Procedure , 1973 ) (No, 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Head Quarter ." .

5413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

फा. क्र. 2887- इक्कीस- ब( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा श्री शशांक शेखर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर को आगामी आदेश तक महाधिवक्ता मध्यप्रदेश के पद का प्रभार सौंपता है .

फा. क्र. 3 (ए) 2018- इक्कीस- ब( एक ) 2714.-( मेरिट क्र. 113) , राज्य शासन , श्रीमती गीता उइके पत्नि श्री दरेश उइके को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 06 जनवरी , 1983 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब( एक ) 2884-( मेरिट क्र. 107 ) , राज्य शासन, श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राधेलाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता हैं.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 11 अक्टूबर, 1981 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक ) 2885-(मेरिट क्र. 78 ), राज्य शासन , श्री सौरभ गोस्वामी पुत्र श्री संतोष गोस्वामी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 11 जून, 1990 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 मई 2019

क्र. 2611-1205-2019-पचास-2( ए. एन. ).-किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में , कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

जिला का नाम

(3)

सीधी

क्र. (1) 1

किशोर न्याय बोर्ड . और उसका मुख्यालय (2) सीधी

(4) श्री संजय वर्मा, IIIrd CJ - I , & JMFC No. 2611-1205-2019-L- 2-(A- N) . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice [ भाग 1 5414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of the

District

S. No.

Name of the Principal Magistrate & Designation

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(3)

(4)

(2)

(1)

Sidhi

Sidhi

1

Shri Sanjay Verma , IIIrd CJ - I & JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, क्ल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2019

क्र. एफ-10-02-2018- तैंतीस.-

प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु जल क्षेत्र में संशोधन

समिति, प्रस्ताव अनुसार जल पर्यटन हेतु पूर्व अनुमोदित जल क्षेत्रों के साथ निम्नानुसार नवीन जल क्षेत्रों को जल पर्यटन गतिविधियों हेतु अनुमोदित करती है :-

संबंधित विभाग

प्रस्तावित जल क्षेत्र का नाम

क्रमांक

(3)

(1)

(2)

1

जल संसाधन

गोविंदगढ़ जलाशय का जल क्षेत्र, जिला रीवा

जल संसाधन

2

कोलार जलाशय का जल क्षेत्र, जिला भोपाल

जल संसाधन

3

माचागोरा बांध का जल क्षेत्र, जिला छिन्दवाडा

जल संसाधन

4

सापना बांध का जल क्षेत्र, जिला बैतूल

समिति का सुझाव है कि जल क्षेत्रों के चयन पूर्व उनकी जल पर्यटन हेतु उपयुक्तता का परीक्षण कर लिया जाए तथा जल क्षेत्रों के न्यूनतम क्षेत्रफल विषयक मापदण्ड तय कर लिए जाएं.

पूर्व में अनुमोदित तवा बांध के जल क्षेत्र में जल पर्यटन हेतु उपलब्ध गैर वन जल क्षेत्र का निर्धारण सतपुड़ा टाईगर रिजर्व अथॉरिटी के परामर्श से तय कर चिन्हांकित कर लिया जाए ताकि जल पर्यटन गतिविधियों का संचालन टाईगर रिजर्व की संवेदनशीलता के दृष्टि निर्वाध रूप से हो सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

5415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 27 मई 2019 क्र. दस- भू-अर्जन-प्र.क्र.66- अ- 82-2017-18-2910.-

:: संशोधित अधिसूचना::

नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु जिला शहडोल म.प्र. के अन्तर्गत ग्राम चांपा की भूमि खसरा क्रमांक 22/1 रकबा 0.182 हेक्टर की अधिसूचना "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राजपत्र भाग1 , पृ.क. 5399 दिनांक 24. 5.2019, शहडोल म.प्र. से प्रकाशित समाचार पत्र " समय" दिनांक 25.5.2019 एवं समाचार पत्र "दैनिक भारती " दिनांक 25.5.2019 में प्रकाशित की गई है ।

उक्त प्रकाशित अधिसूचना में भूमि खसरा क्रमांक 22/1 रकबा 0.182 हेक्टर त्रुटिवशं प्रकाशित हो गई है । जबकि खसरा क्रमांक 43/9 रकबा 0.182 हेक्टर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके व्दांरा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

:: अनुसूची::

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला शहडोल

(ख) तहसील - सोहागपुर

(ग) ग्राम चांपा

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 0.182 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.182

43/9

② सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु ।

③ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबन्धक, म.प्र . सडक विकास निगम लिमि. शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5416

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2019

क्र. D- 3260- दो -2-25-2015.- श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 28 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

'प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 3263-दो-2-14-2014.-श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 03 से 10 मई 2019 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 मई 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 3265-दो- 2-115-2017 .- श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 20 मई से 01 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनंदन जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2019

क्र. C- 2447-दो-2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 14 से 16 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाताहै.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार..

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2019

क्र. C- 2439-दो- 2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को निम्नानुसार ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक, छह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 से 26 मई 2019 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 से 18 जून 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2449-दो- 3-32-2006 .- श्री एस.एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 10 से 11 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 3375-दो- 2-36-2018.- श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2019 तक , पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 से 25 जून 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 20 मई 2019

क्र. D- 3378- दो- 2-18-2016 .- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 20 मार्च 2019

5417 का, दिनांक 23 मार्च 2019 का , दिनांक 27 मार्च 2019 का, दिनांक 30मार्च 2019 का, दिनांक 06 अप्रैल 2019 का, दिनांक 10 अप्रैल 2019 का, दिनांक 24 अप्रैल 2019 का, दिनांक 27 अप्रैल 2019 का, दिनांक 01 मई 2019 का तथा दिनांक 04 मई 2019 का कुल, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस . सलूजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 3400-दो- 2-17-2016.-श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 07 से 08 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 3402- दो- 2-15-2019.- श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 08 से 11 मई 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 May 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-05-31.22.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-05-31.22.Ordinary.