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ध्य प्र
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 4 जून 2019- ज्येष्ठ 14, शक 1941
क्रमांक 221]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 जून, 2019
क्र. एफ ए 3-40-2018-1- पांच (47).- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1- पांच (102) , दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना के पैरा 1 एवं पैरा 2 में तिथि " 30 जून, 2019 " के स्थान पर तिथि " 30 सितम्बर , 2019 " प्रतिस्थापित की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.डी. रिछारिया, उपसचिव,
भोपाल , दिनांक 4 जून , 2019
क्र. एफ ए 3-40-2018-1- पांच (47).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1- पांच (47) , दिनांक 04 जून 2019, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.
441 442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2019
Bhopal , the 4th June, 2019
No. FA3-40-2018-1 - V (47) .- In exercise of the powers conferred by sub - Section (8) ofsection 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of2002) , the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F A3-40-2018-1 - V- ( 102) dated 29th December, 2018 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in para 1 and para 2 for the date " 30th June, 2019 " , the date " 30th September, 2019 " shall be substituted.
ByOrder and in the name of Governor of Madhya Pradesh, S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019.