पध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 4 जून 2019 - ज्येष्ठ 14, शक 1941
क्रमांक 222]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जून, 2019
एफ ए 3-20-2013-1- पांच (46).- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 - क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1 - ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1 - पांच (29) दिनांक 08 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थातः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में अंक "90 " के स्थान पर अंक " 140 " स्थापित किया जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 4 जून, 2019
क्र. एफ ए 3-20-2013-1 / पांच (46).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1- पांच (46), दिनांक 04 जून 2019, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.
443 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2019
444
Bhopal, the 04th June , 2019
FA 3-20-2013-1 -V (46 ).- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 - B) read with sub - section (2) of the Section 20 -A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002 ) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this department's notification No. FA 3-20-2013-1 - V(29) dated 8th March, 2019 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification , in para 4 for the figure " 90 " , the figure , " 140 " shall be substituted.
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh ,
S.D. Richharia , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.