ध्य प्रदेश शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 230]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 10 जून 2019- ज्येष्ठ 20, शक 1941
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जून 2019
क्र. एफ 3-76-2008- दस- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी ( अलिपिक वर्गीय ) वन सेवा भर्ती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
उक्त नियम में, नियम 8 , में उप नियम ( 3 ) में, खण्ड ( ख ) में, टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" टिप्पणी.- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, पुरुष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए तथा महिला अभ्यार्थियों के लिए 145 सेन्टीमीटर होनी चाहिए. "
No. F- 3-76-2008 -X- 1 . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh makes the following amendments in the Madhya Pradesh Class - III (Non Ministerial) Forest Service Recruitment Rules , 2000 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules in rule 8, in sub - rule (3 ) , in clause (b) , for the note , the following Note shall be substituted , namely:-
"Note. For Scheduled Castes and Scheduled Tribes , the minimum height for male candidates should be 152 c.m. and for the female candidates should be 145 c.m. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
459
नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.