ध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 24]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019-ज्येष्ठ 24 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 मई 2019
क्र. एफ 1-37-2019 - ब- 2- दो.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 27 से 22 मई 2020 तक, 361 दिवस संतान. पालन अवकाश ( CCL) तथा दिनांक 25-26 मई 2019 व 23-24 मई 2020के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ California , Berkeley, USA की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
5478
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भोपाल, दिनांक 29 मई 2019
क्र. एफ-1 (ए) 212-1986- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 01 , 03, 7 जून 2019 के तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 04, 06 जून 2019 का दो दिवस ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 02, 05, 08 व 9 जून 2019 के राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में अकेले गृह नगर सहारनपुर, उ. प्र. की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 31 मई 2019
क्र. एफ 1 (ए) 19-2017- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत लेह- लद्दाख ( जम्मू- कश्मीर ) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल स्वयं
पत्नी 2. श्रीमती अंजू शुक्ल
पुत्र 3. श्री सहर्ष शुक्ल
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे का चालू कार्य श्री योगेश्वर शर्मा , रापुसे, उप सेनानी , 2री वाहिनी , विसबल , ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते . भोपाल, दिनांक 1 जून 2019
क्र. एफ 1-43-2019-ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 3 से 13 जून 2019 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 02 जून 2019 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर, मलेशिया की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 66-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 20 जून 2019 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी ( असम ) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री रामाश्रय चौबे स्वयं
2. श्रीमती गीता चौबे
पत्नि
3. सुश्री पूजा चौबे पुत्री
4. श्री अभिषेक चौबे पुत्र भाग 1 ]
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे, का चालू कार्य पुलिस अधीक्षक , होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
5479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
विस्तार वर्ष में उत्तर पूर्व राज्य ( सिक्किम ) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के एवं साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री महेश चन्द्र जैन
पत्नी
2. श्रीमती उषा जैन
3. श्री निहित जैन
पुत्र
पुत्र
4. श्री सहित जैन
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक , होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ -1 (ए) -94-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेन्ज जबलपुर को दिनांक 10 से 29 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 तथा 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
( 2 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक , इन्दौर रेन्ज ( ग्रामीण ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, सेनानी 24वी वाहिनी , विसबल , जावरा, जिला- रतलाम को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम (2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी 24वी वाहिनी , विसबल , जावरा , जिला - रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 3 जून 2019
क्र. एफ 1-45-2019- ब- 2- दो.. - राज्य शासन, एतद्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन, इन्दौर को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 15-16 जून 2019 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भूटान की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
5480
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 3 जून 2019
क्र. एफ- 3-22-2019- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3543-33- उपां-टी सी- उज्जैन-2018 , दिनांक 23 जून 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
खसरा क्र.
क्रमांक ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(4)
(5)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (2)
(1)
(3)
2.289
1
कृषि एवं प्रस्तावित बायवास मार्ग.
0.970
पंवासा, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन .
2.753
आवासीय एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग ( प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु) .
1 2/1/1/मिन -2 2/1/2 2/1/3
1.254
योग .. 7.266
1. स्थल पर विकास एवं निर्माण के पूर्व नियमानुसार नगरपालिक निगम , उज्जैन के पक्ष में आवंटन किया जाना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .
सूचना
क्र. एफ-3-23-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7344- टीसी-46-उपां-नग्रानि-2018 , कटनी , दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क्रमांक ग्राम
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (2)
(3)
(हेक्टेयर में) (4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(1)
1548/4,
1 मौजा, खिरहनी
कृषि
121.986 में से
10.22हेक्टेयर
1560/1-5
आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना) .
योग
10.22
उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
भाग 1 ]
5481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
सूचना
क्र. एफ-3-24-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7375 -उपां-टी सी- गुना, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित गुना विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
सर्वे क्र.
क्रमांक ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.54 1
33मिन
जगनपुर
0.61
45मिन
66 मिन
0.52
0.63
विकास योजना में निर्दिष्ट
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग भू-उपयोग
(6)
(5)
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा )
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित मार्ग ( 24 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित मार्ग ( 24 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
33मिन
45मिन
0.58
प्रस्तावित मार्ग ( 24 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
0.46
प्रस्तावित मार्ग ( 24 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
66मिन
0.044
33मिन
0.53
45मिन
0.148
44मिन
0.42
प्रस्तावित मार्ग ( 24 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित मार्ग ( 18 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित मार्ग ( 18 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित मार्ग ( 18 मीटर चौड़ा )
प्रस्तावित आवासीय
45मिन
0.29
प्रस्तावित मार्ग ( 18 मीटर चौड़ा)
प्रस्तावित आवासीय
47 मिन
0.054
45मिन
योग .. 4.826 उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.
प्रस्तावित मार्ग ( 18 मीटर चौड़ा )
प्रस्तावित आवासीय
प्रस्तावित आमोद प्रमोद के
अन्तर्गत उद्यान.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2017
क्र. एफ- 3-85-2016- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा , इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक4961-5929- बत्तीस -77, भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 1977 के द्वारा गठित सबलगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है. पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं.
सबलगढ़ पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में- ग्राम देवपुर, सुन्हेरा, शिवलालपुरा तथा रानीपुरा की उत्तरी सीमा तक पश्चिम में- ग्राम देवपुर, पूछरी , काजौना तथा ग्राम तिदौली की पश्चिमी सीमा तक दक्षिण में- ग्राम तिंदौली , सबलगढ़ तथा ग्राम कुतधान की दक्षिणी सीमा तक पूर्व में- ग्राम कुतधान, देवपुर माफी, गुदाया खुर्द तथा ग्राम रानीपुर की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
[ भाग 1 5482
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जून 2019
क्र. बी- 15-28-2019-चौदह- 2.- केन्द्र शासन की " प्राईज सर्पोट स्कीम " के अन्तर्गत केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्सचना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की गई है और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने का विनिश्चय राज्य शासन के द्वारा किया गया है.
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा , केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा " प्राईज सर्पोट स्कीम " के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की प्रदेश के किसानों से क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है.
मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट उपार्जन प्रारंभ होने के दिनांक 25 मार्च 2019 से उपार्जन की अंतिम तिथि तक की अवधि के लिए ही मान्यहोगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जून 2019
क्र. बी- 15-28-2019-चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 जून 2019 की अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्र नाथ शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 6th June 2019
No. B - 15-28-2019 - XIV- 2.- The State Government have resolved to maximize the benefit to the farmers of the state , under the Government of India's "Price Support Scheme " , notified agriculture produce Chana , Masur and Sarso is being procured by the agencies appointed by Government of India/State Government .
In exercise of the powers conferred sub - section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby, exempt the agencies appointed by GOI/ State Government for procurement of notified agriculture produce Chana, Masur and Sarso under the "Price Support Scheme " from the farmers state , from payment of Market Fee.
The above exemption from payment of Market Fee shall be effective from the date of beginning of procurement that ie from 25th March 2019 till the procurement last date .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UPENDRA NATH SHARMA , Dy . Secy .
5483 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
नरसिंहपुर, दिनांक 30 मई 2019
क्र. 5517- सांलि. - 2019.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) -10-2012- बी-3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-
(एक) नीचे दी सारणी के कॉलम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.
(दो ) सारणी के कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-
सारणी
ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम
पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया है
(2)
चौकी कल्याणपुर के ग्राम -16
(3) थाना डोंगरगांव की नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर को स्वीकृत की गई है.
(1) जिला नरसिंहपुर, थाना डोंगरगांव की नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर को स्वीकृत किया गया है
No. F- 2 ( K)08 - B - 3 - Two . In exercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F -2 (K) -19- 2012-B -3-2 Bhopal , datetd the 8th August 2013 in partial Modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below , the State Government , here by with effect from date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette " :-
(1) Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the Table below the local areas specified in the column ( 2) there of and
(2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Chouki mentioned in column (3 ) of the said Table :
TABLE
Name of the Village/ local Areas Name of the/Ward No. Settelment No./local Areas
Name of Police Station (with Tehsil and the District) from which included Name of the Police Station [(with Tehsil and the Distt .) from which excluded ( 1) ]
(3)
Police Station
(2)
Chouki Kalyanpur Village- 16
Dongargaon
Senction New Police (1) Police Station Dongargaon-District Narsinghpur
Chouki Kalyanpur 5484
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क्र. 5519 - सांलि. - 2019 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 ( क) -19-2012- बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से- (एक) नीचे दी सारणी के कॉलम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.
(दो) सारणी के कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है :-
सारणी
ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम
पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया.
पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है
(2)
चौकी बम्होरी कलाके ग्राम-20
(1) जिला नरसिंहपुर, थाना सांईखेड़ा की नवीन पुलिस चौकी बम्होरी कला को स्वीकृत किया गया है
(3) थाना सांईखेड़ा की नवीन पुलिस चौकी बम्होरी कला स्वीकृत की गई है.
No. F- 2- (K) 08 - B- 3 -Two . In exercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F-2( K) -19- 2012-B - 3-2 Bhopal , datetd the 8th August 2013 in partial Modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below , the State Government , here by with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " :-
(1) Excludes from Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and
(2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Chouki mentioned in column (3 ) of the said Table :
Name of the Police Station [(with Tehsil and the Distt.) from which excluded ( 1) ]
(1)
TABLE
Name of Village/local Areas Name of the/Ward No. Settelment No./local Areas
Name of Police Station (with Tehsil and the District) from which included
(2)
Chouki Bamhorikala Village- 20
Police Station Sainkheda , District Narsinghpur
(3) Police Station Sainkheda , Senction New Police Chouki Bamhorikala मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी.
5485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 28 मई 2019 प. क्र. 2893 -जि.भू.अ.-2019
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
1- भूमि का विवरणः-
जिला तहसील / रा.नि.म. ग्राम /प. ह.न./ ब.न.
क्षेत्रफल अर्जित
रकबा (हे.)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6 बरघाट
सिवनी
3.04हे.
निवारी बं.नं. 309 प.ह.नं. 65
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी जिला सिवनी
कांचना मंडी जलाशय के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र 2 निरीक्षण कार्यालय अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा.प्र. क्रमांक- 02-अ-82-2018-2019- भू-अर्जन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मई 2019
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2 /2014/ सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत सांईखेडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः- 1. भूमि का वर्णनः-
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
4
3
1
2
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है । कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
5
6
7
0.646
309/2
रंजना विधवा
छिन्दवाड़ा सौंसर
हेमराज, शुभम,
स्नेहा पिता
हेमराज महार
ग्राम-सांईखेडा, प० ह०न0-54/ 21, ब०न0-374, रा०नि०म०- लोधीखेडा
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-सांईखेडा
कुलयोग
सांईखेडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये । 1
0.646 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । 5487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
रा.प्र. क्रमांक - 03 - अ- 82-2017-2018 - भू-अर्जन
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2 /2014 /सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत गोडीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोडीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर/ ग्राम जिला
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
4
3
2
1
सौंसर
छिन्दवाड़ा
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है । कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर मे)
6
7
5
0.273
364/5
1. छत्रपति पिता
कुंडलिक कुनबी, निवासी
ग्राम भूमि
स्वामी-गोडीवाढोना
ग्राम-गोडीवाढोना प०ह०न० -55, ब०न0-101 , रा०नि०म०- लोधीखेडा, 0.035
330/3
गोडीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
2 मीराबाई पति
मुरलीधर महार निवासी
ग्राम भूमिस्वामी-
गोडीवाढोना
0.637
289/2
3. मोरेश्वर पिता
गणनत कुनबी, निवासी
ग्राम भूमिस्वामी-
गोडीवाढोना
4. गोपाल, नरेन्द्र ना० बा० पिता रंगराव, यमुना बाई विधवा रंगराव,निवासी ग्राम भूमि स्वामी- गोडीवाढोना
कुल योग 0.205
334/3
4
01.150 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । 5488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
रा.प्र. क्रमांक- 09 -अ- 82-2017-2018- भू-अर्जन
म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014 / सात / शां.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म ०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ ग्राम 1
2
3 छिन्दवाड़ा अमरवाडा
-:अनुसूचीः-
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
4
6
5
7
72/2 0.200
भोजे , मोजे पिता
सखा अहिर
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-गुरैया
ग्राम-गुरैया, प०ह०न0-35 ब०न0-65, रा०नि०म०- सिंगोडी
कुल योग
गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये । 1
0.200 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । 5489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
रा.प्र. क्रमांक-22-अ-82-2017-2018- भू-अर्जन
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/ 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत घोघरा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. भूमि का वर्णनः-
नगर/ ग्राम जिला तहसील
2
3 1
छिन्दवाडा
-अनुसूचीः-
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
7
6
5
4
57/1 0.340
अरविंद पिता
ग्राम- घोघरा , छिन्दवाड़ा
प०ह०न0--55, भैयालाल गौली
ब०न०-146,
निवासी ग्राम भूमि
रा०नि०म०-
घोघरा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के
स्वामी-घोघरा
छिन्दवाडा-1
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
1
0.340 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । [ भाग 1 5490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क्रमांक- 1357- भू-अर्जन
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22/03/2016-17/ल०सिं०/ 31 / 997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
4
5
1
2
पांढुर्णा
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांदुर्णा जिला छिन्दवाडा
सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
रकबा 03.523 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
ग्राम- सेन्दुरजना प०ह०न-21 ब.न.-405 रा.नि.मं. -नांदनवाडी
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । A 5491 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क्रमांक 3457 ए- भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 /2016/ एम ०पी ०एस ० / 31 /1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
4
5
2
1
चौरई
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
ग्राम-मुआर प०ह०न-02 ब.न.-238 रा.नि.मं.-चौरई
रकबा 0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाडा (म० प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग कमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । [भाग 1 5492
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क्रमांक -3458 ए- भू-अर्जन-2019
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
--:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
चॉद
तहसील
ख.
ग.
ग्राम-सीदप,
नगर/ग्राम
प०ह०न-07 , ब.न.-283 रा.नि.मं.-चॉद ,
घ.
कुल रकबा 08.853 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
1
0.072
74/5, 74/6 , 75/1 , 77/16
2
0.056
74/9 , 74/10 , 75/2, 77/31
3
80/1
0.196
4
0.014
82
5
0.040
83/1, 84
6
0.112
83/2, 87/1
7
0.076
83/3, 87/2
8
86/1
0.144
9
0.160
86/2
10
0.344
60/7
11
0.090
57/2, 60/4 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
12
57/4 13
249,250 14
217 15
218/1, 219/1 16
171/1, 171/2 17
218/3, 219/3 18
218/2, 219/2 19
218/4, 219/4 20
218/6, 219/6 21
202/11, 202/12 22
192/2 23
189/2, 190/2 24
189/3, 190/3 25
189/4, 190/4 26
189/5. 190/5 27
189/6, 190/6 28
189/7, 190/7 29
187/2 30
187/1 31
181 32
174/1 33
171/6, 171/7 34
171/3 35
171/4/2 36
163/1 37
163/2 38
163/3 39
163/4 40
161/2, 162/3
5493 0.300
0.182
0.230
0.008
0.080
0.040
0.039
0.024
0.144
0.040
0.020
0.056
0.032
0.076
0.164
0.084
0.024
0.180
0.080
0.028
0.180
0.108
0.092
0.098
0.015
0.015
0.015
0.017
0.020 5494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
41
161/1, 162/1
42
378/3, 380/3 , 381 43
155/1, 382/1
155/2, 382/2
44
143/3
45
46
130/6, 130/19
47
130/4, 130/5 , 131/1 48
257/4, 267/4
49 259/5 , 260/5 , 261/5 , 262/5 , 263/5 , 264/5 , 266/5, 268/5 50 268/5, 269/5 , 270/5, 272/7, 272/8
277/5, 278/5 51
52
277/4, 278/5
277/2, 278/3
53
278/1
54
55
304/2 , 305/2 , 306/2 56
304/6, 305/6 , 306/6
308/3
57
308/5
58
309
59
310/2
60
311/3
61
311/1
62
313/2
63
315/1
64
314/17
65
323, 336
66
324/2
67
326/1
68
328/1
69
[भाग 1 0.016
0.085
0.040
0.060
0.086
:
0.024
0.136
0.070
0.095
0.150
0.060
0.052
0.028
0.132
0.064
0.008
0.182
0.105
0.048
0.014
0.086
0.033
0.077
0.120
0.230
0.154
0.260
0.072
0.060 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
70
326/2
71
328/2
72 397/1, 398/1 , 401/1 , 402/1 , 405/1 73 397/2, 398/3 , 401/2 , 402/2 , 405/2 74
426
75
428/2
76
449/9, 507/9 , 508/2 77
424/1
78
430/2
79
433/2
80
435, 436
81
447/2
82
443/1
438/2
83
84
438/1
85
445/1, 447/1
86
442/2, 446/1
87
449/8
88
449/10
89
449/1
90
456/1
91
456/3
507/5
92
93
468/3
94
467/2, 466/3
95
467/3 ख
96
467/1
97
453/1, 454/1
98
456/2
5495 0.096
0.060
0.080
0.080
0.090
0.120
0.032
0.024
0.062
0.134
0.160
0.104
0.144
0.024
0.084
0.136
0.068
0.097
0.052
0.060
0.032
0.060
0.036
0.104
0.052
0.076
0.060
0.028
0.052 [भाग 1 5496
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
99
463/1
0.040
100
0.048
463/2
101
0.088
461/2, 461/3 ,
102
0.100
642/4
103
0.068
461/4, 642/1
104
0.060
642/6, 644/1
2
योग :-
कुल रकबा - 08.853 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत हरदुआ वितरक नहर से निकलने वाली 4 एल, 5 एल, 6 एल माइनर एवं सब माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई , जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक -2 छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 5497 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क्रमांक-3463- भू-अर्जन-2019
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है..
2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015 /W-I/CR/DPR/Itarsi- Nagpur 3 rd Line/New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमिलगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
5
6
2
3
1
पाण्डुर्णा ग्राम-
छिन्दवाड़ा
गढ़खापा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाडा
प०ह०न-53,
ब.न.-91,
रा.नि.मं.-
पाण्डुर्णा,
रकबा 0.026 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।
भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण
तहसील- पाण्डुर्णा
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबंद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्दुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । [भाग 1 5498
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
क्रमांक-3464- भू-अर्जन-2019
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये 'गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi- Nagpur 3 rd Line /New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमिलगभंग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
6
1
2
3
5
पाण्डुर्णा
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाडा
रकबा 0.471 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।
ग्राम-खेडीकलां प०ह०न-20, ब.न.-80, रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा
भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण
2 अर्जित की जाने वाली उल्लखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्र कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 5499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
क्रमांक-3465- भू-अर्जन-2019
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W -I /CR/DPR/Itarsi- Nagpur 3 rd Line/New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । :
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
2
3
1
पाण्डुर्णा ग्राम-खेडी
छिन्दवाड़ा
धज्जेवार
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाडा
प०ह०न-50,
ब.न.-82,
रा.नि.मं.-
पाण्डुर्णा,
रकबा 0.395 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।
तहसील-
भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण
पाण्डुर्णा
2.' अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है । :
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सक्ता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
5500
क्रमांक- 3466- भू-अर्जन-2019
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi- Nagpur 3 rd Line/New Delni , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जानें वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरपारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
1
2
3
छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्ठुर्णा जिला छिन्दवाडा
रकबा 0.128 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।
भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण
ग्राम- आजनगांव प०ह०न-50, ब.न.-08, रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा
2. * अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितद्र कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लाः एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 5501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
क्रमांक-3467- भू-अर्जन-2019
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताः का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W -I /CR/DPR/ Itarsi- Nagpur 3 rd Line/ New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
2
3
1
छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा ग्राम-
अम्बाड़ाखूर्द
प०ह०न-60,
ब.न.-02,
रा.नि.मं.-
पाण्डुर्णा,
रकबा 0.015 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।
तहसील-- पाण्डुर्णा
भूमि अजन, पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरपारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 को धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अंधकारी
5
6
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाडा
भारत सरकार रेल्वे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण [भाग 1 5502
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण ) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबंद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
5503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019 :
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 44- अ-82-17-18- ब्राम्हणवाड़ा-5176
बैतूल, दिनांक 30 मई 2019
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची-1
तहसील
नगर/ग्राम जिला
3
2 आमला
ब्राहम्णवाड़ा 1 बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनका क्षेत्रफल(हे०मे)
5
4
1.100
ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाश्य
अनुसूची
2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र०
धारक का नाम
अर्जन की भूमि
का रकबा हे० में
रकबा हे० में से
खसरा नम्बर
4
3
2
1
0.056 1
0.141
322/1
0.056
0.709
2
322/2
0.046 3
0.482
323/1
0.046
0.481
4
323/2
0.325 5
1.643
213
0.116
1.327
6
214
0.118
1.689
7
209/1
0.119
1.690
209/2
8
0.109
1.160
9
208/1
0.109
1.160
10
208/2
1.100
10.482
योग
5
आल्हा, लखन वल्द देवजी, सरस्वती, अम्बा ,सुमित्रा, पिता देवाजी सा. देह भूमि स्वामी
नान्ही पिता बाबुलाल जाति पवार सा. चन्दोराखुर्द
मनीष वल्द नन्दलाल कायस्थ सा. देह तिरपती नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी
धुडिया उर्फ साहेबलाल वल्द खुशयाल जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
हेमराज वल्द रावजी, सुन्दर , शांता, नन्हिया, दुर्गा पिता रावजी पुर्णा पिता रावजी पता सा.देह भूमि स्वामी
विजय, विनोद वल्द अमीलाल, अनिता ममता पिता अमीलाल जाति गोड़ सा. देह
भीमराव वल्द श्यामराव जाति पंवार सा. देह भूमिस्वामी
अर्जुन पिता श्यामराव जाति पवांर सा०देह अशोक वल्द आशाराम जाति भोयर सा०देह मधु वल्द आशाराम जाति भोयर सा० देह
(2) चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5504
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
प्र. क्र. 01 - अ- 82-18-19-बोरगांव-5187
बैतूल, दिनांक 31 मई 2019
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित मकान के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः- अनुसूची-1
तहसील जिला
1
2
मुलताई बैतूल (म०प्र०)
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित आबादी के मकानों की संख्या
3
4
5
बोरगांव
19
पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावित मकानों का अर्जन
2
( प्रभावित धारको की सूची )
अनुसूची
अ०क्र ० खसरा नम्बर
2 1
1
275 2
275 3
275 4
275 5
275 6
275 7
275 8
275 9
275 10
275 11
275 12
275 13
275 14
275
धारक का नाम
मकानो की संख्या
3
5
2
झापू वल्द हरिराम , कृष्णा, श्रवण , खुशरंग , कन्हैया वल्द झापू सा०देह
1
रतन वल्द अन्त्या सा ०देह
1
जीवनलाल भगवन्तराव वल्द गेंदलाल सा०देह 1
मोहन वल्द तेजी सा०देह
1
जगदीश , जीवन, गोलू वल्द टंटु सा०देह
1
भोपत वल्द भूरा , पुष्पा जौजे वासुदेव सा० देह 1
माधो वल्द आत्माराम सा०देह
1
रूपलाल वल्द गोपीचन्द सा०देह
1
गोपीचन्द वल्द लालजी सा०देह
1
संभा पिता चिन्ध्या सा०देह
1
धनराज वल्द अन्त्या सा०देह
1
झनकलाल वल्द मोतीराम सा०देह
1
नामदेव वल्द गोंदू, राजेश, उमेश वल्द नामदेव, सा०देह
1
द्वारका बेवा कचरू सा०देह 5505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
15
1
275
गुलाबराव वल्द गोपीचन्द, कमलेश, देवानन्द वल्द गुलाबराव, सीमा पति देवानन्द सा.देह
16
275
1
किसन वल्द गणपति, गेंन्दु वल्द गणपति, जगदीश वल्द गणपति सा०देह
1
17
275
उदयराम , गजानन्द , सुरेश वल्द मोदी सा० देह 18
275
1
बसंत, धनराज वल्द मोहनलाल सा० देह
19
योग
चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के आबादी भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन प्रस्तावित है, उनके पुनर्वास सम्बंधी पृथक से कार्यवाही की गई ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू-अर्जन अधिक मुलताई बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 14-अ-82-17-18-4159
सागर, दिनांक 30 मई 2019
मौजा शिकारपुर, पट.ह.नं. 27 तहसील राहतगढ़ भू- अर्जन प्रकरण 143/82/ 17-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा शिकारपुर पट.ह.नं. -27 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 22/11/2017 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21/11/2018 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 5506
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 30 मई 2019 क्र. 14-अ-82-17-18-4160
मौजा शिकारपुर पटवारी हल्का नं.27 तहसील राहतगढ
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
:: अधिसूचना::
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
परियोजना का नाम :-
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1)
भूमि का विवरण:-
(2)
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
3. ग्राम
शिकारपुर
27
4. पटवारी हल्का नं.
80.280 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
खसरा क्र.
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे .)
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
सिंचित असिचित
0.350
11
0.00
0.350
भूमि स्वामी
1
2.330
2.330 0.00
20/1
भूमि स्वामी
कंचन , मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी राधा पुत्री गोरेलाल मुन्नी वेवा गोरेलाल प्रभु, हुकुम पिता जमना आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई हरिबाई पुत्री शंकर भगवानसींग पिता रामलाल, फुलाबाई वेवा रामलाल तिज्जा पुत्री नन्हें, मनका पिता छुट्टी जगन्नाथ पिता गुवन्दी पता सा देह भूमि स्वामी
बबूल 3
0.00 3.710
19
3.710
भूमि स्वामी
2 आशाराम वल्द शंकर कुसुमबाई भूरीबाई पुत्री शंकर पता सा. देह भूमि स्वामी
1.200
0.00
1.200
भूमिस्वामी 20/2
कमलसींग वल्द भगोनी पता सा देह भूमि स्वामी
3
बासभ्ररा 1
0.320
0.00
25
0.320
भूमि स्वामी
4
27
0.00 1.500
1.500
भूमिस्वामी
वीरसींग औकार अशोक रामसेवक रामबाबू वकील मुनीम वल्द शोभाराम वेटीबाई वेवा शोभाराम अरूणाबाई गंगावाई पुत्री दमरू पता सा देह भूमि स्वामी 5507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
5 अरुणाबाई जोजे मिटट्लाल पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
6 प्रकश वल्द देवी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
दशरथ वल्द नंदराम पता सा देह भूमि स्वामी 7
भूमि स्वामी
बैजन्ती पति सरमन पता सा देह भूमि स्वामी 8
भूमिस्वामी
9 गौराबाई पत्नि सुन्दरलाल पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
10 राजकुमार बिनोद सुरेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद गुडिया सोनाबाई पुत्री इश्वरीप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
हिम्मतसींग वल्द जगन्नाथ पता सा देह भूमि स्वामी 11
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
12 रामश्री पति जगन्नाथ पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
13
भूमि स्वामी
कमलसींग पिता घासीराम प्यारी बहु बेवा कनई लीलाकिशन राजकुमारी पिता बैजनाथ श्यामबाई बेवा बैजनाथ सुवेश किशोरी, कौशल, अजीत, रूपबती, चंदबती, गिरजा, राजबती पिता संदेरसींग जनकरानी बेवा संदेरसींग सा देह भूमि स्वामी
14
भूमि स्वामी
तेजसींग सुन्दर छोटेलाल पिता ग्याप्रसाद सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
15 सरमन वल्द फूलसीग पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
16
भूमि स्वामी
रामस्वरूप मुरलीधर महेश चैनसींग पिता लक्ष्मन किशन वल्द मुरली परषोत्तम वल्द रामस्वरूप पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
17 श्रीमहावीर जी स्वामी बाके मौजा देह प्रबंध कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
18 कालूराम पिता तुलसीराम सा देह भूमि स्वामी
0.00 0.730
0.730
भूमि स्वामी 26
0.00 0.890
28/1 0.890
0.00 1.800
1.800
28/2
30
0.100
0.00
0.100
3.420
0.00
3.420
35/1
सागोन 1 पलाश 1
0.00 0.600
0.600
28/3
आम 1
0.600
0.600 0.00
33/1
आम 1
0.00 1.840
33/2 1.840
आम 5
1.880
1.880 0.00
0.400 0.00
33/4
0.400 बैरी 2 जामुन 1 पीपल 1 गुरार 1 सागोन 4 कोहा 1 खैर 1 पलाश 1
0.00 0.800
33/5 0.800
0.00 0.840
0.840
33/6
34
3.080 0.00 3.080 बैरी 2 आम 1 पलाश 2 38
0.00
0.820
0.320 जामुन 2 खजूर 1 बबूल 2नीम 1 सागोन 2
आम 2
0.00
2.020
2.020
35/2
1.060 0.00 1.060
35/3
सागोन 1 कोहा 1 ऊमर 1
0.00
36
4.940
4.940
आम 2 सागोन 1 40
1.070 0.00 0.050
0.00
पलाश 1 41
0.070
0.170
52
0.080
0.080 0.00
अनार 1 केला 1
1.120
0.00
1.120
53/1
आम 1 बैरी 2 अमरूद 5 बबूल 1 खैर 1 5508
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भूमिस्वामी
19 चतुरसींग वल्द तुलसीराम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
20 कम्मोद पिता अजुद्वी सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
21 संदेर पिता अजुद्वी सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
22 छोटेलाल पिता कुदउ भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
23 मकुन्दी धरम , निरमें शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद मीरा सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद गन्नीवाई वेवा दुर्गाप्रसाद सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
24 पूरन अमरसींग पिता जयराम कमला पुत्री जयराम सा देह भूमि स्वामी
25
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
गयाप्रसाद रामरतन पिता खुमान सुशीला वेवा खुमान सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
26 प्रभू वल्द रतनसींग सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
27 प्रेमबाई जोजे चतुरसींग सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
28 हरिनारायण वल्द कम्मोद गोकल वल्द संदेरसींग सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
जानकी, हरनाम पिता भावसींग सा देह भूमि स्वामी 29
भूमि स्वामी
30 नारायण लालसींग बलराम पिता देवचंद सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
31 नेतराम लक्ष्मीप्रसाद विष्णुप्रसाद पिता शिवप्रसाद मु. धनकुवर वेवा शिवप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
32 करन रघुवीर पिता हरगोविन्द्र रम्बो पुत्री हरमगोविन्द्र सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
33 बलराम वल्द त्रिलोकी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
अमरूद 18
1.120
0.00
1.120
53/2
महुआ 3 आम
10बैरी 11
आवला 2
मुनगा 1 कैथ
2नीबू 3
जामुन 1
कठहल 1
बबूल 3
पलाश 3
सागोन 1
सूलबबूल 2
गुरार 1 बेल 3
सतकटा 1
0.00 0.040
0.040
55/1
बैरी 2
0.00 0.790
63/1 1.390
0.030
55/2 0.030 0.00
0.00 0.010
0.010
55/3
बबूल 1
0.00 0.690
0.690
63/3
बहेरा 1
0.00
0.050
0.050
55/4
0.00
0.690
0.690
63/4
बैरी 4 आम 3 नीबू 1 केला 1 नीम 1 बांसभ्ररा 1
0.010
0.010 0.00
0.010
0.010 0.00
55/6
0.00 0.690
0.690
63/5
बैरी 2 बांसभ्ररा 1 0.400 0.00 0.050
56/1
56/2 0.400 0.00 0.050
0.730
0.00
0.730
63/2
बैरी 11 जामुन 1 आम 1 आवला 1 सूलबबूल 3 गुरार 1
बैरी 4
0.00 1.900
1.900
65
बैरी 11 66
0.610
0.00
0.610
0.590
0.00
67
0.590
बैरी 1 सूलबबूल 1
आम 1 बैरी 4 68
0.450
0.00
0.450
0.300
0.00
0.300
70/1
72
0.00 0.190
0.190 5509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
लखन वल्द रामप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी 34
भूमिस्वामी
बाबूलाल वल्द बिहारी पता सा देह भूमि स्वामी 35'
भूमि स्वामी
36 जगदीश ववलू राकेश पिता शेरसींग कपूरीबाई बेवा शेरसींग सुमंत्रा ममता पुत्री शेरसींग पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
37 राजाराम गुलाब बाबूलाल दोलत वलदेव पिता मोहनलाल लक्ष्मीनारायण हरिनारायण पिता सूरतसींग अशोकरानी वेवा सूरतसींग पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
38 बलीराम मिहीलाल शंकर पिता बाबूलाल मु. यशोदाबाई बेवा बाबूलाल रामनाथ श्रीकिशन लखन रामदयाल पिता रामप्रसाद सूरजसींग नारायणसींग रामगोपाल पिता रामलाल सुमतरानी वेवा रामलाल सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
39 रामस्वरूप मुरलीधर चेनसींग महेश पिता लक्ष्मन गुबन्दी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
40 मनका बल्द छुट्टी, जगन्नाथ वल्द गुबन्दी शारदा गुलाबबाई पुत्री गुवन्दी सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
गजराजसींग वल्द बिहारी सा देह भूमि स्वामी 41
भूमिस्वामी
रामसींग पिता बिहारी सा देह भूमि स्वामी 42
भूमिस्वामी
राजाराम वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी 43
भूमिस्वामी
44 गुलाब वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
45 बाबूलाल वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
46 वल्देव वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
47 दौलत वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
48 अजयसिंह वल्द रामचन्द्रसींग सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
1.000
0.00
1.000
70/2
0.00 0.520
0.520
70/3
बैरी 3
0.00 0.500
0.500
70/4
74
2.740 0.00 1.420 आम 6 जामुन 1 बैरी 5
0.880
0.00
76
0.880
बैरी 2 बांसभ्ररा 3 मकान कच्चा 1
0.790
3.710
78
0.00
बैरी 1 आम 1 बांसभ्ररा 1
0.00
0.820
0.820
86/1
खजूर 2 बैरी 2. बबूल 1 पलाश 1
पलाश 1
0.820
0.00
0.820
86/2
0.00 1.720
2.380
88/1
आम 4 बैरी 4 बेल 1 इमली 1 बबूल 1 बांसभ्ररा 4 पीपल 1 मकान कच्चा 1
0.00
2.380
0.350
88/2
आम 1 कैथ 1 नीबू 1 सीताफल 1 पीपल 1 मकान कच्चा 1 पशुवाडा 1 89
0.250
0.640 0.00
अमरूद 3 मकान 1
मकान 1
0.130
90
0.00
0.390.
0.040
91
0.00
0.390
0.060
114
0.00
0.110
0.00 0.050
115
0.110
147
0.040
0.00
0.040
0.00 0.330
0.410
148/1
बैरी 15
1.260
1.290 0.00
154/4
0.060
0.00
0.190
192/1 5510
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
अमितसिंह वल्द रामचन्द्रसींग सा देह भूमि स्वामी 49
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
सौरभसिंह वल्द कोमलसिंह सा देह भूमि स्वामी 50
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
रनजीतसिंह वल्द कोमलसिंह सा देह भूमि स्वामी 51
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
52
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
कंचन, मनोज विनोद पिता ज्ञानी सविता पुत्री ज्ञानी राधा पुत्री गोरेलाल मुन्नी वेवा गोरेलाल प्रभू हुकुम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर भगवतसींग पिता रामलाल तिज्जा पुत्री नन्हे हिम्मत सुम्मे पप्पू पिता मौनी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
53 चैनबाबू, महेश पिता लक्ष्मन किशन वल्द मुल्ली परषोत्तम वल्द रामस्वरूप सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
रामचन्द्रसिंह पिता भैयालाल सा देह भूमि स्वामी 54
भूमिस्वामी
55
प्रतिज्ञा उर्फ ववली पुत्री किशोरी लाल सा.राहतगढ़ भगवानसींग रामचरन दशरथ कमल लछमन रामेश्वर पिता देवीलक्ष्मी रामवती कृष्णा सविता संध्या पुत्री देवी फूलाबाई बेवा देवी सा.रजोली भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
56 रश्मिवाला पुत्री जीवनलाल पता सा राहतगढ भूमि स्वामी भगवानसींग रामचरन दशरथ कमल लक्ष्मन , रामेश्वर, पिता देवी लक्ष्मी रामवती कृष्णा सविता संध्या पुत्री देवी फुलाबाई वेवा देवी पता सा रजौली भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
57 प्रेमबाई पति मुन्नालाल पता सा राहतगढ भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
58 अनवर पिता अब्दुल वहीद पता सा राहतगढ भूमि स्वामी
59
भूमि स्वामी
मुन्नालाल वल्द दयाराम पता सा राहतगढ भूमि स्वामी 193
0.050
0.050 0.00
0.130
194
0.00
0.130
0.260
0.00
0.440
148/2
0.000
0.750
ट्यूबेल 1 1.350
154/3
0.150
0.200 0.00
192/2
0.00 0.240
0.460
148/3
0.860
0.00
1.390
154/2
0.170
0.00
0.440
148/4
0.770
0.770 0.00
152/2
0.00 0.880
154/1 1.400
156
0.080
0.00
0.150
150
1.400
1.430 0.00
बैरी 8 खजूर 3 बबूल 4
0.800
0.00
सूलबबूल 1 152/1 0.800
0.00 3.150
152/3 3.150
बैरी 1 खजूर 2मकान कच्चा 1 पशुवाडा 1
0.00 1.550
153
2.680
खजूर 2 बैरी 5 अमरूद 1 इमली 2 मकान पक्का 1 पशुवाडा 1
0.270
0.310 0.00
बबूल 1 192/3
0.950 सूलबबूल 1 0.950 0.00
198
2.880
203
0.000
3.790
0.000 1.250
1.550
207/1
बैरी 5 आवला 2मकान कच्चा 1
0.750
गुरार 1
0.000
207/2 0.750
0.000 1.550
1.600
207/3
आम 2 बैरी 2 अमरूद 1 5511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
2.950 बैरी 5 नीबू 5
3.150 0.000
207/4
भूमि स्वामी
60 रमेश , वलराम पिता लच्छू पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी
कैथ 1
आवला 1
अमरूद 2
सागोन 23
बांस 2 पलाश
3 सेमर 1
रूसल्ला 1
सूलबबूल 2
सतकठा 1
मकान पक्का
1 पशुवाडा 1
0.000 1.550
1.600
भूमिस्वामी 207/5
61
अमरूद 3 बैरी 4 अनीस वल्द मु. समसुद्वीन पता सा राहतगढ भूमि स्वामी
0.800
0.000
0.800
207/6
भूमिस्वामी
62 लालमिया वल्द अब्दुल वहीद सा देह भूमि स्वामी
पलाश 2 सागोन 3
79.530
0.750
90
96.63
कुल योगः-
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 01/07/19 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पत्र क्र. 260-अ-82-2017-18
राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम तुर्कीपुरा तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची:- (1)
भूमि का वर्णन
(क) जिला - राजगढ
(ख) तहसील - नरसिंहगढ
(ग) ग्राम - तुर्कीपुरा
(घ) क्षेत्रफल- 62.599
पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम तुर्कीपुरा
विवरण स.क.
2
1
तुर्कीपुरा
कुल योग:-
भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)
3
4
62.599
74.522
74.522
62.599
अनुसूची:- (2)
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम स.क.
2
1
1 जमनाप्रसाद पिता खानचन्द जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
भगवानसिंह पिता थानसिंह कैलाशबाई बेवा थानसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
2
योग
3
अमरसिंह , इमरतसिंह, कलीबाई, सुगनबाई, मगनबाई, छुटट्नबाई पिता रामसिंह ललताबाई बेवा सरजनसिंह, धरमसिंह , जितेन्द्र पप्पीबाई, संगीताबाई, पिता सरजनसिंह, कलाबाई, बेवा गजराजसिंह अजयसिंह दीपाबाई पिंकी बाई गोमाबाई पिता गजराजसिंह रेखाबाई ना.बा. पिता गजराजसिंह स प माता कलाबाई बेवा गजराजसिंह जाति घोषी नि.ग्रा. भू-स्वामि
योग
4 सुरेश पिता केशरसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
रमेश पिता केशरसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी 5
योग
6 मदनसिंह पिता केशरसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग सावित्री बाई पत्नि लखन सिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी 7
योग
8 सरदारसिंह पिता प्रेमसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
प्रभावित रकबा सर्वे नंबर
कुल रकबा
7
4
3
0.506
0.506
120/4/2
0.506
1
0.506
0.253
121/2
0.253
0.253
0.253
1
0.557
0.557
123
0.405
124
0.405
1.746
125
1.746
2.708
3
2.708
0.350
0.350
154/2
0.350
0.350
1
0.350
0.350
154/1
0.350
0.350
1
1.100
1.307
137/3
0.350
0.350
154/3
2
1.450
1.657
0.513
0.513
139/1
0.513
0.513
1
0.557
0.557
144
0.051
0.051
145
0.595
0.595
184
1.203
1.203
3 भाग 1 ]
5513
मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 14 जून 2019
भारतसिह पिता धूलजी जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र. 9 1/2 भाग सोदरीबाईयोरमबाई गीताबाई कलीबाई पिता धूलजी मिश्रीलाल बेवा धूलजी जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र. 1/2 भाग
योग
कम्पुबाई पति रमेश बाबु निवासी ग्राम भू स्वामी 10
योग
11 भवरी बाई पति सुरेश बाबु निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
ममताबाई पति मदनसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी 12
योग
13 सिदृनाथसिंह पिता धूलजी जाति घोषी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
पालम मोटर्स लिमिटेड द्वारा दिनेश कुमार पिता रामेश्वर निवासी ग्राम भू स्वामी
14
योग
सौदान सिंह पिता सिद्धनाथ सिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी 15
योग
16 रुगनाथसिंह पिता जगराम जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
17 मंगलसिंह पिता कनीराम निवासी ग्राम भू स्वामी
योग दिनेश कुमार पिता हरिसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी 18
योग
19 ललताबाई पत्नि प्रेमसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग विक्रमसिंह पिता धूलजी निवासी ग्राम भूस्वामी 20
योग
लक्ष्मीनारायण पिता धूलजी निवासी ग्राम भूस्वामी 21
योग
चन्गरसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी 22
योग रूपसिंह पिता मोहनलाल निवासी ग्राम भू स्वामी 23
योग
24 सुरेसकुमार पिता पर्वतसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
जसवतसिंह पिता मगलसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी 25
योग
26 देवकरण पिता कमलसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग सुरजसिंह पिता धनसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी 27
योग
28 प्रेमसिंह पिता बापुसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग कामुबाई बेवा मोहनलाल निवासी ग्राम भू स्वामी 29
योग गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र लाडसिंह निवासी ग्राम भू स्वार्मी 30
योग
150
0.392
0.392
0.260
0.260
182/1/1
2
0.652
0.652
153/1
0.025
0.025
2.331
0.450
200/1
2
2.356
0.475
0.025
153/2
0.025
200/2
2.331
0.450
2
2.356
0.475
153/3
0.026
0.026
2.330
200/3
0.450
2
0.476
2.356
0.481
0.481
155/1
0.481
1
0.481
0.098
0.098
156/1/1/1
0.253
0.253
190/2
2
0.351
0.351
0.506
0.506
156/1/1/2
0.506
1
0.506
0.639
0.639
158/2
1.436
1.436
159/2
0.253
160/2
0.253
0.108
0.108
173/1
4
2.436
2.436
1.442
1.442
161
0.165
0.165
172/1
172/3
0.164
0.164
3
1.771
1.771
0.342
0.270
164/1/2/1
1
0.342
0.270
0.253
0.180
164/1/2/2
0.633
0.110
165/1/1
2
0.886
0.290
0.974
0.974
166/1
1
0.974
0.974
0.973
0.973
166/2
0.030
0.030
182/1/3
2
1.003
1.003
0.165
0.165
167/2
1
0.165
0.165
0.379
0.379
174/1
1
0.379
0.379
0.379
0.379
174/2
0.380
174/4
0.380
2
0.759
0.759
174/3
0.380
0.380
1
0.380
0.380
175
2.782.
2.782
176
0.164
0.164
177
0.810
0.750
178
0.253
0.253
4
4.009
3.949
180
1.101
1.101
1
1.101
1.101
0.225
0.225
181/2
0.041
0.041
191/2/2/2
2
0.266
0.266
185
1.138
1.138
1
1.138
1.138
189/1
0.315
0.315
1
0.315
0.315 5514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
गंभीरसिंह दत्तक पुत्र लाडसिंह ना.बा. सुन्दरबाई निवासी ग्राम भू स्वामी 31
योग
32 पार्वतीबाई बेवा बर्नसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
दोलत सिंह पिता नन्नूलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी 33
योग
34 राजेन्द्रसिह पिता हरिसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग नरबंद सिंह चैनसिंह पिता कालूराम जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी 35
योग
रुकमणी बाई पति चेन सिंह जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी 36
योग
निर्मलाबाई पत्नि नरबदसिह जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वार्मी 37
योग
38 केसरसिंह पिता खेमचन्द निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
39 गोरेलाल पिता नाथूलाल जाति बजारा निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
लाइसिंह पिता रामचन्द्र जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी 40
योग चादखों पिता अल्लाबक्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू स्वामी 41
योग
42 देवजी पिता रामचन्द्र जाति भोई पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
कलीबाई गोकुलबाई पिता केशरसिंह धापूबाई बेवा केशरसिंह जाति घोसी पता 43 तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ म.प्र.
योग
44
धरमसिंह जितेन्द्र पिता सरजनसिंह जाति घोसी निवासी राजगढ म.प्र. ग्राम भू-स्वामि
योग
45
अजयसिंह पिता गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा राजगढ म.प्र. ग्राम भू-स्वामि
योग
46 इमरतसिंह पिता रामसिंह निवासी ग्राम भूस्वामी
योग
47 गजराजसिंह पिता बापूसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
48 अमरसिंह पिता रामसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
49
अमरसिंह पिता केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र .
योग
0.317
0.317
189/2
0.317
1
0.317
0.158
191/1/2
0.158
0.158
1
0.158
0.253
0.253
192/1
1
0.253
0.253
0.253
192/1/1
0.253
0.253
1
0.253
1.011
1.011
195/3/1
1
1.011
1.011
0.379
0.379
195/3/2/1
1
0.379
0.379
0.380
0.380
195/3/2/2/1
1
0.380
0.380
0.379
0.060
253/1
0.200
1.341
199/1
2
0.260
1.720
0.060
0.506
253/2
1
0.060
0.506
0.369
0.369
255/2
0.369
1
0.369
0.277
0.277
256/1
0.277
0.277
1
0.277
0.277
256/3
0.277
0.277
1
0.164
0.164
172/2
0.164
1
0.164
0.702
120/1
0.032
127/5
0.506
0.506
2
1,208
0.538
120/2
0.702
0.702
127/6
0.506
0.506
2
1.208
1.208
120/3
0.702
0.702
0.042
127/3
0.342
0.506
0.506
127/7
3
1.550
1.250
146
1.113
1.113
0.240
0.120
164/1/1
0.209
0.180
164/2/2
0.232
0.232
181/1
0.342
0.342
182/2
0.041
0.041
191/2/2/1
6
2.028
2.177
0.195
0.195
120/4/1
0.341
127/4
0.341
0.506
127/8
0.506
3
1.042
1.042
172/4/1
0.082
0.082
0.342
0.342
183/1/1
0.737
0.737
193/1/1/1
0.171
0.171
194/2/1
0.240
196/2/2/1
0.240
5
1.572
1.572 5515
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
50. हरिसिंह पिता मुकुन्द निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
51 रामसिंहं पिता बापूसिंहं जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
52 नबीबाई पत्नि समंदरसिंह जाति धोबी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
53 जसवन्तसिंह पिता मोतीसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
54 जसवन्तसिंह पिता बनेसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
55 देवीसिंह पिता मोतीसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
56 देवीसिंह पिता मंगलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
57 समन्दरसिंह पिता मोतीसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
58 जीवनसिंह पिता प्रेमसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
59 भारत सिंह पिता धुल जी जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
60 लखनसिंह पिता बापूसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
61 लाडकुंवर पत्नि कमलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
121/1
0.253
0.253
0.604
156/1/2
0.604
157/1
0.184
0.184
0.165
0.165
191/2/1
4
1.206
1.206
151/2
0.019
0.019
152/2
0.367
0.367
156/2/1
0.603
0.603
0.096
157/2/1
0.096
181/3
0.078
0.078
191/2/2/3
0.041
0.041
0.077
0.202
198/1
139/2
0.512
0.512
8
1.918
1.793
136
2.301
0.733
142
0.076
0.076
187
0.455
0.455
188
0.152
0.152
190/1
0.379
0.379
5
3.363
1.795
140
0.670
0.670
141/3
0.076
0.076
0.168
0.168
195/1/2
3
0.914
0.914
167/1
0.164
0.164
0.013
0.013
251/1
195/2
0.506
0.506
1.682
1.682
196/1
4
2.365
2.365
141/1
0.038
0.038
0.240
148/1
0.240
149
0.468
0.468
195/1/3
0.169
0.169
4
0.915
0.915
183/2
0.379
0.379
0.698
193/2/1
0.698
0.170
0.170
194/1/2
196/2/1/1
0.297
0.297
0.164
196/3
0.164
5
1.708
1.708
141/2
0.430
0.430
0.317
0.317
148/2
0.169
0.169
195/1/1
3
0.916
0.916
147
0.506
0.506
164/2/1
0.208
0.108
0.100
165/2/3
0.316
3
1.030
0.714
0.019
0.019
151/1
0.367
0.367
152/1
186
0.405
0.405
0.443
0.443
192/2
0.029
0.029
182/1/2
5
1.263
1.263
0.604
0.604
156/2/2
0.097
0.097
157/2/2
0.123
181/4
0.123
0.041
0.041
191/2/2/4
0.443
0.443
196/2/3
0.203
198/2
0.077
6
1.511
1.385
158/1/1
0.319
0.319
0.717
0.717
159/1/1
0.107
0.107
173/2
3
1.143
1.143 5516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
62 सजनसिंह पिता सिदृनाथसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
खुमानसिंह पिता सिदृनाथ जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी 63
योग
64गोपालसिह पिता माधोसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
65 भेरूसिंह पिता मंगलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
66 राहुल पिता मोड़सिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग
67 रोहित पिता मोडसिंह जाति निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग
68 जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग
69 मानसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू- स्वामि
योग
70 राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग
71 शिवनारायण पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग
72 पुष्पद सोनी पत्नि ओमप्रकाश पता निवासी कुरावर भू-स्वामि
योग
73 देवीसिंह पिता मोतीलाल जाति घोषी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
74
मूलचन्द पिता केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र .
योग
महायोग
0.160
0.160
158/1/2
0.359
159/1/2
0.359
0.126
0.126
160/1/1
0.645
3
0.645
0.160
0.160
158/1/3
0.359
0.359
159/1/3
0.127
0.127
160/1/2
0.646
0.646
3
0.334
0.334
168/1
1
0.334
0.334
1.079
1.079
193/2/2
0.171
0.171
194/1/1
0.462
0.462
196/2/1/2
3
1.712
1.712
0.130
0.065
138/2/1
0.168
0.168
168/2/1
0.256
0.256
169/2/1
0.461
170/2/1
0.461
4
0.950
1.015
0.085
0.098
138/2/2
0.168
0.168
168/2/2
0.257
0.257
169/2/2
0.409
0.409
170/2/2
171
0.051
0.051
5
0.983
0.970
0.145
0.145
169/1/2
0.200
0.200
170/1/2
2
0.345
0.345
0.155
0.155
169/1/3
0.200
0.200
170/1/3
2
0.355
0.355
0.146
0.146
169/1/1
0.200
0.200
170/1/1
2
0.346
0.346
0.114
0.006
138/1/2
0.154
0.154
169/1/4
0.200
0.200
170/1/4
3
0.360
0.468
195/3/2/2/2
0.253
0.253
1
0.253
0.253
155/2
0.253
0.253
1
0.253
0.253
0.083
172/4/2
0.083
0.342
0.342
183/1/2
0.736
0.736
193/1/1/2
0.171
0.171
194/2/2
0.240
0.240
196/2/2/2
5
1.572
1.572
74.522
62.599
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
5517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 272 - भू-अर्जन-2019
राजगढ़ , दिनांक 31 मई 2019 (अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में झरन्या जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ झरन्या जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
विवरण क्रं.
निजी भूमि झरन्या जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से ग्राम-झरन्या की भूमि
1
ग्राम-लखोनी की भूमि
2
योग (1) झरन्या तालाब के ग्राम झरन्या की निजी भूमि प्रभावित होने से
क्रं.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
2
1
1 हरकचन्द पिता प्यारंजी भील
2 जगदीश पिता कवंरलाल भील
3 प्यारा,कान्हा, देव्या पिता श्रीया लोधा
योग
4
रामरतन, सरदार सिंह रायसिंह पिता भवंरलाल ना वा. स.प. माता गुलाबबाई बेवा भंवरलाल बा. बरजी बेवा देवसिंह
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.में)
3.470
0.572
4.042
खसरा क. भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
0.334 0.500
1/12/24
0.250 0.500
1/12/25
0.400 0.874
15
0.368 0.368
21
0.101 23
0.101
0.012 0.292
32
0.881 4
1.635
0.049 0.049
18
0.672 0.672
19
0.721 0.721
2 5518
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
5
मांगीलाल पिता भवंरलाल अमरी, कंची पुत्रिया भंवरलाल जमनी बेवा भवंरलाल , अमरा , उम्मेद पिता रत्ता केशर पुत्री रत्ता मु.रूपा बेवा रत्ता
योग
6
रामसिंह पिता गोपीलाल पुरीबाई पुत्री गोपीलाल मु.कवंरी बेवा गोपीलाल चम्पा पिता बापूलाल, रतनलाल पिता बापूलाल, राधी, बाबरी,गोरा, पिता रोडा संतरा पिता परसा लोडा
योग
7
रामसिंह,फोजी,घीसा, किशना, अमरसिह पिता नंदा काली बेवा नन्दा, खीमा, तुलसा, पांचा पिता देव्या, दयाराम, देवीलाल, मदनलाल,नानुराम, फुलचन्द पिता उंकार नानीबाई बेवा उंकार
8 रामा पिता रोडा चमार
0.328
0.328
22
0.125
0.125
24
0,453
0.453
2
0.074
25/1
0.074
0.146
0.146
25/3
0.220
0.220
2
0.221
0.221
25/2
47
47/380
0.200
0.380
14,48/380
9
पुरीलाल, गिरधारी कंवरलाल पिता मांग्या मु भुरीबाई बेवा मांग्या अमरसिंह पिता गोपीलाल मु. पुरीबाई बेवा गोपीलाल लोडा
10
अमरसिंह पिता गोपीलाल मु.पुरीबाई गोपीलाल लोडा नि. सेदरी
योग
(2) झरन्या तालाब के ग्राम लखोनी की निजी भूमि प्रभावित होने से
क्रं.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
गिरधारी पिता किशोर लोडा 11
योग
12
प्रभु, मोडसिंह, रूपजी पिता भंवरिया ग्यारसीबाई, धापुबाई, केशर,कंवरीबाई पुत्री भंवरीबाई राधेश्याम,पूरया पिता हरला मु. जमनी बेवा हरला लोडा
योग
योग
महा योग
100
0.095
0.095
1/43/1
0.095
0.095
1/43/2
3.470
16
4.820
खसरा क. भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
0.113
0.113
299/174
0.232
62
0.785
0.345
2
0.898
0.227
0.227
255/174
0.227
0.227
1
0.572
3
1.125
19
5.945
4.042
नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5519 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 274-अ-82-2016-17
अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता कां अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद्ध सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम बख्तावरपुरा के लिये डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वेक्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यहा घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
मोहनपुरा वृहद्ध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम बख्तावरपुरा कमांक
सर्वे नंबर
कुल रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित रकबा
4
1
2
3
5
0.076/
0.076/
13/1/
0.175
0.355
1 रतीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूस्वामी
12/1/
0.612/ 0.250
2/1
0.039/
2
0.039 .
13/2/
रेवाराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूस्वामी
0.137
0.305/
2/2
0.277
0.277
3
13/3
बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूस्वामी
0.235
0.050
2/3 /
0.565
0.335
4/1
1.339
2.461
किता-8
योगः- ग्राम बख्तावरपुरा
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
प्र. क्र. -ए-358
(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र ,पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से पूरक प्रकरण मे आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय
क्रं.
विवरण
निजी भूमि गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से 1 ग्राम-गणेशपुरा की भूमि
2 ग्राम-भोजपुर की भूमि
योग
जिला राजगढ़ तहसील - खिलचीपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है .मे)
5.671
0.197
5.868
अनुसूची (2)
(2) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम गणेशपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक प्रकरण
ग्राम - गणेशपुरा
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
1 कंवरलाल , प्यारसिंह आ. कनीराम जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी
योग
2 मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बेवा कंवरलाल रामलाल, कालू मोरसिंसह छगलसिंह पिता कंवरलाल जाती लोडा निग्राम भूस्वामी
योग
नाराणसिंह पिता भैरूलाल जाति लोडा नि ग्राम 3
भूस्वामी
योग
4 हिरालाल, पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्ग्राम भू स्वामी
योग
जिला राजगढ़ तहसील - खिलचीपुर
खसरा क .
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 3
4
5 41
0.025
0.025 1
0.025
0.025 39/62/1
0.214
0.214 1
0.214
0.214 1.123
1.123 39/5/1
39/57
0.821 0.821
2
1.944
1.944 39/8/1
2.023
0.253 1
0.253 2.023 भाग 1 ]
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
5 विजेसिंह आ. भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी
योग
6
लालसिंह पिता विजेसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी
योग
करणसिंह प्रेमसिंह भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी
7
योग
स्वामी देवबाई बैवा भंवरलाल जाति लोडा नि ग्ग्राम भू 8
योग
भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू 9
स्वामी योग
10 कुका पिता घीसा जाति चमार नि.ग्रा.भोजपुर
योग
कुल योग
5521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
2.023 2.023
39/21/1
0.012 42
0.012
2.035 2
2.035
0.253
39/21/2/2
0.253
0.253
0.253 1
0.253 39/21/2/1
0.253
0.253 1
0.253
39/109
0.202
0.202
0.202 1
0.202
0.239
0.239 39/97
0.239 1
0.239
0.253 39/38
1.481
1
1.481
0.253 12
6.899
5.671 (3) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम भोजपुर की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक प्रकरण
ग्राम भोजपुर
1 करणसिंह पिता बापुलाल रंगलाल पिता मोतीलाल जाति लोडा नि.ग्रा. गणेशपुरा
योग
कुल योगृ
जिला राजगढ़ तहसील - खिलचीपुर
0.197 1030/2/1
0.197
0.197
1
0.197 13
7.096
5.868 नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है। [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
5522
क्र. 359
(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013)
चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डालिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम कडलावद के लिये डूब में प्रभावित मकानों हेतु आवश्यक वर्णित निजी मकानों जिनका कृषकवार व मकान क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भवन अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं
ग्राम :- कडलावद
तहसील - सारंगपुर
जिला राजगढ़ क्रं. विवरण
अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्र (वर्ग मीं.) निजी मकान
202.030
1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
202.030
अनुसूची(2)
(1 ) कुण्डालिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से
कृषक का नाम/पिता का नाम
मकान नं.
अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्र (वर्ग मीं.)
2
1
3
4
नन्दकिशोर पिता शिवनारायण जाति जैन
327/1
77.930
' 1
योग
77.930
देवीसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर
62.050
2
147/1 148/1
योग
62.050
कविता पिता हरिसिंह जाति गुर्जर
147/2
62.050
3
148/2
योग
62.050
202.030
योग
नोट :- भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
5523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
प्र क्रमांक 379- अ-82-2017-18
राजगढ़, दिनांक 1 जून 2019 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम गेंहूखेडीकलां तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है किं निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची:- (1 )
भूमि का वर्णन
(क) जिला - राजगढ
(ख) तहसील नरसिंहगढ
(ग) ग्राम- गेंहूखेडीकलां
(घ) क्षेत्रफल - 7.360
पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम गेंहूखेडीकलां
विवरण
स.क.
2
1
गेंहूखेडी कलां
कुल योग:-
भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)
4
3
7.360
15.480
7.360
15.480
अनुसूची:- (2)
स.क.
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम 1
1
2 सुलेमान खा पिता करामत खा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी
योग रामप्रसाद र्पिता प्रभूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी 2
योग
जगदीश पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
3
योग कैलाश पिता बटटूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी 4
योग
अबदुल रहीम पिता करामतखों वगैरह निवासी ग्राम भू स्वामी
5
योग ताजवी पर्ति अबदुल रहमान जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी
6
योग विष्णु पिता प्रभूलाल चमार जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामौ
7
योग बिहारी पिता गणपत जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी 8
योग 9 बशी पिता गणपत जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी योग
सर्वे नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
असिंचित योग
सिंचित
7
6
5
3
4
0.090
0.683
151
0.090
1
0.683
0.065
0.065
0.000
0.367
161/3
0.065
0.065
0.000.
0.367
1
0.100
0.100
0.366 0.000
161/4
0.100
0.100
0.000
0.366
1
0.200
0.000 0.200
161/5 0.366
0.200
0.200
0.000
0.366
1
0.760 0.760
0.000
173/1
3.541
0.760
0.760
0.000
1
3.541
0.000 0.125
0.125
1.265
176/4
0.125
0.000
1.265 0.125
1
0.030
0.030
176/1/4
0.030
0.030
1
0.150 0.150
0.000
0,300
176/1/7
0.150
0.150
1
0.300
0.300
0.000
176/1/8 0.300
0.300
0.300
1 [भाग 1 5524
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
0.007
0.000
0.007
159/1/1 0.102
दाउद खॉ पिता करामत खॉ जाति मेवाती पता निवासी ग्राम 10 भू-स्वामि
0.007
0.007
0.000
0.102
1
योग
1.240
0.000 1.240
1.240
176/2/2
जहागीर खौं शहब्बुध्दीन खॉ पिता रसूल खों 70 पै नौसाद खॉ काले खॉ पिता शमशुध्दीन खॉ रुखसाना बी अपसाना बी गुडडी बी ना बा 11 पिता शमशुध्दीन खॉ सर माता मु कल्ली बी देवा शमशुध्दीन 30 पै जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भू-स्वामि
1.240 1.240
0.000
1.240
1
योग
1.265
1.265
0.000
1.265
176/5
12
बंशीलाल बिहारीलाल पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि
1.265
1.265
0.000
1.265
1
0.910
0.910
0.000
176/6 1.265
13
योग गोराबाई पत्नि बंशीलाल राधेश्याम ना. बा. सर. पिता बंशीलाल पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.910
0.910
0.000
1.265
योग
1
0.400
0.400
1.265 0.000
176/7
14 देवीसिंह पिता गोरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.400
0.400
0.000
1.265
1
योग
0.050
0.050
0.000
0.304
176/8/1/1
15 दलशेर खॉ पिता इसव खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
0.032
0.032
0.000
0.032
202/176/1
0.082
0.000 0.082
0.336
2
योग
0.050
0.050
0.000
0.126
176/8/1/2
0.063
0.063
0.063 0.000
202/176/2
0.113 0.113
0.000
0.189
16 इस्माइल खॉ पिता शकूर खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी योग
2
0.050
0.050
0.000
0.380
176/8/1/3
17 हबीब खॉ पिता ईसब खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
0.031
0.031
0.000.
0.031
202/176/3
0.081
0.081
0.000
योग
0.411
2
0.085
0.085
0.000
0.085
176/8/2/1
कदीर खौं पिता अब्दुलरहमान खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि 18स्वामी
0.085
0.085
0.085 0.000
योग
1
0.084 0.084
0.084 0.000
176/8/2/2
19 तैयब खॉ पिता नहार खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
0.084
0.000
0.084
1
0.084
0.084
0.000 0.084
0.084
176/8/2/3
योग वकील खों पिता मजीद खॉ, 20 पता नि ग्राम भूमि स्वामी जेतूनबाई बेवा मजीद खा जातिं मेवाती
0.084
0.084 0.000 0.084
1
योग शरीफ खॉ पिता पीर खॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
0.060
0.000 0.060
207/146 0.177
21
0.000
0.060
0.060
0.177
योग
1
1.129
1.129
176/2/1 1.289 0.000
नौसाद खॉ पिता शमशुध्दीन खॉ जाति मेवाती पता निवासी ग्राम 22 गेहूखेडी कलां भू-स्वामि
0.000
1.129
1.129
1
1.289
योग
7.145
7.360
0.215
15.480
महायोग
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5525
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ] :
पत्र क्र. 381 - भू- अर्जन -2019
अनुसूची (1 )
(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में भगोरी जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (2)
भगोरी जलाशय
विवरण क्रं.
निजी भूमि भगोरी जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
1 ग्राम -भगोरी की भूमि
योग तहसील - जीरापुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.में)
31.090
31.090
अनुसूची (2)
(1 ) भगोरी जलाशय में ग्राम भगोरी की निजी भूमि प्रभावित होने से
क.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम एंव जाति
1
2
1
मांगीलाल पिता देवजी गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी
बाल सिंह पिता देवजी गुर्जर 2 नि. ग्राम भूमि स्वामी
3
छगनसिंह पिता देवजी गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी
खसरा क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा
3
5
4
243/1
0.728
0.400
0.222
244/1
0.100 244/2
0.863
0.300 249/3/1
1.038
1.038 245
0.571
0.571 249/3/2
0.379
0.180 5526
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम एंव जाति
2
1
4
गोपाल मांगीबाई पिता सीताराम उर्फ छीता जानीबाई विधवा छीताराम उर्फ सीताराम जाति-चमार, नि.ग्राम भूमि स्वामी
देवीलाल पिता सीताराम
जाति ब्राह्मण, नि.ग्राम भूमि स्वामी 5
6
रामनारायण , कृष्णाबाई आ ० विष्णु भगवतीबाई पिता सीताराम जाति-ब्राह्मण , नि.ग्राम भूमि स्वामी 7
बबलीबाई विधवा बद्रीलाल खुशबू, महक, राधा तीनों नाबालिक सर माता बबलीबाई दिनेश, लीलाबाई पिता रामेश्वर श्यामाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण ज्योतिबाई नाबालिक पिता लक्ष्मीनारायण सर माता श्यामाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण जाति-ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी 8
गंगाराम ऊदा नानूराम पिता पूराजी, जाति-काछी निग्राम भमि स्वामी
9
लक्ष्मीनारायण पि. बापूलाल गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी
10
ऊदा पिता लक्ष्मण जाति- गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी
11
मांगीलाल पिता परथीसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी
12
नारायणसिंह पिता परथीसिंह जाति- गुर्जर, नि. ग्राम भूमि स्वामी
गीताबाई वि. सुरेन्द्रसिंह जाति- गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी
13
14
जितेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह, जाति - गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी
15
विक्रमसिंह पिता सूरेन्द्र सिंह जाति- गुर्जर नि.ग्राम भूमिस्वामी
खसरा क .
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा
3
4
5 246
2.821
0.400
2.057
2.057 249/4/1
272/1
0.051
0.051 275/1
0.617
0.617
0.414
0.414
276/1
2.057
249/4/2
2.057 272/2
0.051
0.051
0.148
275/2/1
0.148 276/2/1
0.314
0.314 272/3
0.052
0.052 275/3
0.617
0.617 276/3
0.414
0.414 249/5
1.862
0.900
3.820
249/6/1
0.300 249/10
4.047
1.000 249/8/2
2.023
2.023
4.047
4.047 249/14
249/17
2.000
1.000 257/3
2.023
2.023 268
0.506
0.506 269
0.470
0.470 270
0.121
0.121 271
0.405
0.405 273
2.569
1.250 274/1
0.392
0.200 278
0.486
0.486 भाग 1 ]:
5527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम एंव जाति
2
1
16
यशवन्तसिंह पिता नाथूलाल , जाति- गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी
17
नन्दूबाई बेवा रतनलाल मोहनलाल , इन्दरसिंह पिता रतनलाल, सरोजबाई, सन्तोषबाई पिता रतनलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी
18
रामबाबू, गंगाप्रसाद पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण, नि.ग्रा. भूमि स्वामी
19
कंवरलाल पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी
20
श्रीनाथ , बजरंग , रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21
मांगीलाल पिता घीसालाल जाति सौन्ध्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
22
मांगीलाल , नानूराम , हीरालाल , कस्तूरी बाई पिता कंवरलाल जाति चमार निवासी ग्राम डोंगर गाँव तह. सुसनेर भूमिस्वामी
घीसा पिता भवरिया जाति चमार निवासी ग्राम भूमि 23स्वामी
24
शफ़ीनाबाई पत्नि करीम खाँ जाति पिंजारा पता निवासी भगोरा भूमि स्वामी
25
रामलाल पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल योग
खसरा क .
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा
4
3
5 274/2
0.700
0.846
284/2
0.154
0.154
277
0.344
0.344 279
0.466
0.466 280/1
0.533
0.533 249/4/4
0.686
0.686 276/2/2
0.100
0.100 257/1/2
1.000
1.000 249/4/3/1
0.685
0.685
0.685
249/4/3/2
0.685 249/9/2
2.000
0.256 249/8/1
6.070
0.075 257/4
2.023
0.366 257/1/3
1.000
0.205 284/1/1
2.000
0.323 47
31.090
56.777
नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5528
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैहर, दिनांक 7 जून 2019 क्र. 2576- भू-अर्जन- वर्ष 2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने 6 में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि,राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा द्वतीय वर्टिकल शाफट को जाने के लिए मार्ग एवं अन्य इन्फाट्रक्चर हेतु तथा कंपनी कार्य हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्म भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकार;
1
2
3
4
6
5
बालाघाट परसवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी बैहर जिला बालाघाः.
गुदमा, लगमा
मॉयल लिमिटेड उकवा मॉयल कम्पनी कार्य हेतु
:
:
निजी भूमि
0.639 हे0
8.054 हे0.
कुल रकबा 8.693
हे०
2- अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितव कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट [email protected] एवं म०प्र० भाासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट ntt//www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।
3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) / भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण खान प्रबंधक उकवा खान बालाघाट में भी किया जा सकता है ।
5- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्राकशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट/अ०वि०अ ० (रा०) बैहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5529 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जून 2019
क्रमांक एफ 2-3-2019- सात-शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 155 के खण्ड (ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को अधिसूचित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2019
क्रमांक एफ 2-3-2019- सात- शा. 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2019- सात- शा. 7, दिनांक 13 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
Bhopal the 13th June 2019
No. F - 2-3-2019 - VII - S 7. In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government hereby, notifies Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation and Madhya Pradesh Tourism Board , that are owned and controlled by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy. Secy .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
5530
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पत्र क्र.- भू-अर्जन-02-(अ-82) 2018-19-06
डिण्डौरी, दिनांक 25 मई 2019
सार्वजनिक सूचना
[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) ]
सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम - शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.म. शहपुरा , विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
खातेदार का नाम स. क्र.
ग्राम का नाम
(3)
(2)
(1)
1 शिवकुमारसिंह पिता शिवभजनसिंह शहपुरा
2 हरीलाल पिता रामा
3 उमाकांत पिता रामभरोस
4 दीपाली पिता श्रीकान्त ना.बा.पा. मॉ सरोज
प्रियंका पिता श्रीकान्त ना.बा.पा. मॉ सरोज 5
6 भोला पिता बुद्ध
7 ज्ञानचंद पिता विश्म्भर
8 रामकुमार पिता मूरतलाल
9 मूरतलाल, सुदर्शन , ओमकारप्रसाद पिता हरभजन
10 मनोजकुमार सुरेंद्रकुमार पिता मुन्नालाल,
कमलाबाई पति मुन्नालाल.
11 यदुनाथ पिता रामलाल
टीकाराम पिता रामभरोस
12
13 सुशीलकुमार पिता बद्रीप्रसाद 14 रंजनकुमार पिता बद्रीप्रसाद 15 रमेशकुमार पिता बृजमोहन 16 नवरतनसिंह पिता अजमेरसिंह 17 हुकुमचंद पिता दुर्गाप्रसाद
18 चन्दूलाल पिता बुद्ध, कलीबाई, भूरीबाई,
लल्लीबाई पिता बुद्ध.
19 खुशीलाल, गणेश पिता संतोखिया, लल्लाबाई
पति संतोखिया, पुइया, लक्ष्मी, मीना पिता
संतोखिया.
20 होरीलाल पिता छकौडी
21 संजय पिता कमलू
22 रमेश, राजू, गोपाल पिता प्रेमलाल, झीनाबाई
पति प्रेमलाल.
सर्वे
सार्वजनिक
क्रय हेतु
कुल रकबा
नं.
प्रस्तावित
रकबा
प्रयोजन का वर्णन
(हे. में. )
(7)
(6)
(4) (5)
बिलगाँव जलाशय 2.95
0.03
858
0.65
857/4
नहर कार्य हेतु.
0.05
0.09
853/1
0.97
0.04
857/1
0.49
0.04
0.57
853/2/क
0.03 .
0.57
853/2/ख
0.03
853/2/ग 0.46
0.09
1.93
856
0.64
0.03
855
0.03
0.64
854/1
0.03
0.48
854/2/1
0.05
1.38
671/1
0.05
0.29
671/3/क
1.45
0.05
678/2
0.02
1.08
685/1 /ख
0.02
1.08
685/1 /ग
0.04
637/3
0.05
638/1/क 0.28
0.05
0.09
616/1/झ 0.61
0.04
0.26
463/11
0.04
687/1
0.24
687/3
0.23
0.02
0.03
0.26
688/1/1
0.02
688/2
0.29 भाग 1 ]
5531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(3)
(2)
(1)
23 राम पिता कमलू
24 लल्ला पिता तांती
25 घसीटाबाई पति भूरा, राजकुमार, अनोज , पार्वती, रूकमणी पिता भूरा.
26 बुद्ध पिता तांती
मिलन पिता तांती
27
गोरा पिता तांती
28
29 संजयकुमार पिता भगवानदास
सालिगराम पिता रामसेवक 30
31 राजेशकुमार पिता सैलेशकुमार पिता दुर्गा अ. पा.
पिता दुर्गा.
32 अनुपमा पति दिलीपकुमार 33 जगदीश, भूरा , रामकुमार पिता रूपलाल
फत्तेलाल पिता सैलानी
34
रामभरोस पिता मंगल आ.पा. पिता मंगल पिता
35
लम्पू.
36 अशोक कुमार पिता रामस्वरूप 37 भूरा , रामकुमार, गुलाब पिता बारेलाल 38 रामप्यारी पति रामरतन
39 मुलुवा, चुन्नी पिता पिन्टू 40 रामदास पिता रतीराम
गेंदलाल पिता रतीराम
41
अशोक पिता रतीराम
42
43 नानाबाई पति गोविन्द, प्रीती, प्रिया, निखिल, राजकुमारी , पिता गोविन्द ना.बा. मॉ नानाबाई.
44 दुर्गाबाई पति रतीराम, अशोक, रामदास पिता रतीराम , प्रीती, प्रिया, राजकुमारी , निखिल पिता गोविन्द ना. बा. मॉ. नानाबाई, गेंदलाल पिता रतीराम.
45 तुलाराम पिता भैयालाल
46 विभाषकुमार, सुभाषकुमार, संगीता, सुषमा पिता
श्यामलाल .
47 अशोककुमार पिता अमृतलाल
अरविंद पिता अजीत जैन
48
49 जनोहर पिता समनू
50 विमला पति हरक्रपाल
51 बिशनूप्रसाद, शिवप्रसाद, मोहनलाल, महेशप्रसाद
पिता झल्लाप्रसाद.
52
योग:-52
राजेन्द्र कुमार, राकेश, रमेश , पिता रूद्रशरण, कृष्ण कुमार, रामकुमार, सुशीलकुमार, कमल, पिता ललताप्रसाद लक्ष्मणशरण पिता जानकीप्रसाद, श्रीकांत, कृष्णकांत पिता वेदशरण . कृषक
(5)
(6)
(7) (4)
0.26
0.02
688/3
0.05
692/2
0.38
0.38
692/1
0.02
0.38
692/3
0.38
0.02
692/4
0.38
0.02
692/5
692/6
0.02
0.38
0.10
889/1
2.59
1.01
0.09
889/2
0.05
795/2
0.26
0.22
795/5/ख
0.02.
795/6/ख
2.73
0.03
795/3/1
0.03
795/5/क 2.14
795/5/ग
438/1
0.81
0.15
1
0.05
1.34
442/4
0.08
0.67
442/5
0.02
455/3
0.41
3.86
0.11
733
432/8/क/3 0.10
0.04
0.01
0.10
432/8/क/5/1
0.12
0.01
432/8/क/2
0.01
432/8/क/4 0.13
0.01
432/8/क/1 0.14
0.06
0.67
432/7
0.12
57/6
1.12
1.69
0.01
64/3
0.43
0.08
175
0.21
236/2
1.15
1.26
372/1
0.08
0.81
0.06
374/1
0.05
2.57
381/1
2.64
46.71
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.
[भाग 1 5532
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
क्र. भू- अर्जन-24 ( अ -82 ) 2018-2019-07.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
जिला तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
78
0.02
सारसडोली जलाशय
कार्यपालन यंत्री,
डिण्डौरी
देवरी कला बांयी
शहपुरा
0.04
परियोजना का नहर कार्य.
तट सबमाइनर
77
0.03
76/1
01.
जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.02
75
72
0.01
114/1
0.03
0.04
114/2
0.02
113/1
113/2
0.02
0.01
123
0.03
122
137
0.02
0.02
138
139
0.02
142
0.04
0.03
143
0.03
158/1
0.08
159
0.04
133
132
0.08
0.09
180
0.14
183
185
0.01
योग ..0.87
0.01
184
शासकीय भूमि
0.01
योग
0.88
सकल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
5533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-25 ( अ -82 ) 2018-2019-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
385
0.09
सारसडोली जलाशय डिण्डौरी शहपुरा मटका रैयत बांयी
387
0.02
परियोजना का नहर कार्य.
तट मुख्य माइनर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.03
388
0.07
288
0.19
290
0.12
343
0.10
342
0.07
301
0.10
318
319
0.14
005
324
0.04
325/2
0.02
327
0.02
328
0.09
334
0.15
186
0.02
188
0.09
187
0.04
185/1
0.01
47
0.04
48
0.08
62
0.09
67
0.16
69
0.02
70
0.28
118
0.11
91
0.29
92
0.05
93/1
0.05
93/2
0.03
94/2 [भाग 1 5534
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(6)
(7)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.27
96/2
0.14
97
योग .. 3.07
शासकीय भूमि
0.03
289
0.05
304
0.03
331
0.03
190
0.03
95
0.04
85
0.03
98
0.24
योग ..
सकल योग 3.31
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-26 ( अ -82 ) 2018-2019-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वे
नगर/ग्राम
जिला
नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
0.02
सारसडोली जलाशय
624
कार्यपालन यंत्री
डिण्डौरी शहपुरा देवरी कला दांयी
परियोजना का नहर कार्य.
0.05
623
तट सबमाइनर 02 .
0.02
, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
592
0.02
525
0.03
594
0.02
593/2
0.04
598
0.01
600/2
0.03
601/1
0.04
601/2
0.03
511
510
0.02
281
0.01
0.01
503 5535
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
(7)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
(1)
513
0.01
0.02
524/1
528
0.01
0.01
499
0.04
498
283
0.02
285
0.01
286/2
0.01
योग .. 0.48
शासकीय भूमि
0.01
605/1
517
0.01
0.02
519
0.04
योग
0.52
सकल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -27 ( अ -82 ) 2018-2019-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
निर्माण कार्य एजेंसी
भूमि का वर्णन
का नाम
का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(5)
(7)
(4)
सारसडोली जलाशय
0.02
198
(1) डिण्डौरी
0.01
परियोजना का नहर कार्य.
199
(2) (3) शहपुरा सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 04.
0.01
202/1
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
0.01
201
0.01
188
0.02
187
186
0.02
0.02
183/1
0.02
183/3
0.05
179
0.04
172
514
0.02 [भाग 1 5536
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
(5)
(7)
(6)
(3)
(4)
(1) (2)
0.04
512
0.01
509/1
योग .. 0.30
शासकीय भूमि
0.05
196
0.01
236
0.01
178
0.07
योग
0.37
सकल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-28 ( अ -82 ) 2018-2019-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(2)
766
0.01
(1) डिण्डौरी
(7) सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
765
0.14
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
(3) शहपुरा सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर.
0.06
763
डिण्डौरी.
759
0.10
385/1
0.22
0.02
385/2
0.05
374
0.08
372
0.17
129
0.16
369/1
367/1
0.03
0.12
365
363
0.26
0.02
362/1
362/2
0.01
357
0.02
0.07
359
360
0.11
0.13
330
0.01
331 5537 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.13
322
0.04
333/1
0.02
333/2
0.08
336
0.04
310/1
0.02
310/2
0.04
311
0.02
307/1
0.04
237/1
0.08
237/2
0.02
238/1
0.10
238/2
0.03
240
0.01
239
0.05
252/1
0.05
252/2
0.03
253
0.10
254
127
0.06
0.07
128/1
128/2
0.07
0.03
140
0.14
130
0.06
116
0.10
115
0.06
113/1
0.06
113/2
102
0.08
106
0.04
0.08
271
0.03
273/1
0.05
274/1
0.04
274/2
0.02
275
0.02
278
योग ..3.70
शासकीय भूमि
0.02
376
0.03
758
0.01
358
0.01
306
0.01
247
0.02
117
0.01
104
0.02
276
0.13
योग .
3.83
सकल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
[भाग 1 5538
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
क्र. भू- अर्जन-29 ( अ-82 ) 2018-2019-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
जिला तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(6)
(7)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
0.03
361
सारसडोली जलाशय
कार्यपालन यंत्री ,
डिण्डौरी शहपुरा सरवाही माल बायी
परियोजना का नहर कार्य.
0.08
414
जल संसाधन संभाग ,
तट सबमाइनर 03 .
डिण्डौरी.
0.03
415
0.01
417
0.08
407
0.01
718
0.09
719
0.05
717
0.05
714
0.05
712
0.01
686
0.02
687
0.07
685
0.01
684/1
0.01
683
0.04
673/2
0.02
494
0.08
614
0.08
617
0.02
622
0.04
620
0.04
621
0.03
628
0.01
631/3
योग .. 0.96
शासकीय भूमि
364
0.01
416
0.01
0.01
715
713
0.01
689
0.01
0.01
676
0.06
योग .
1.02
सकल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
5539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-30 ( अ -82 ) 2018-2019-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(3)
(5)
0.06
(7) सारसडोली जलाशय (1) डिण्डौरी
0.06
परियोजना का नहर कार्य.
(4) 64/1 64/3
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
(2) शहपुरा देवरी कला बांयी एवं दायी तट मुख्य
0.06
70
डिण्डौरी.
माइनर.
62
0.06
61
0.09
0.16
79
0.08
53
56
0.11
0.30
45
13
0.05
44
0.11
0.03
12
0.06
10
0.07
8
0.22
1
0.01
338
0.02
337
0.26
359
0.10
340
0.23
363
0.02
364
0.16
365/1
0.08
430
0.04
432
0.05
425
0.02
426
0.05
424
0.09
420
0.07
419/2
0.04
418
0.11
417
416/2
0.06
414
0.06
0.17
637 [भाग 1 5540
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
(7)
(4)
(6)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.17
635/1
0.18
632
0.07
633
0.02
628
625
0.16
0.01
569
0.01
568
563
0.12
564
0.05
0.09
562/1
0.11
561
4.15
योग ..
शासकीय भूमि
0.04
65
0.05
63
0.07
80
0.22
46
0.03
6
0.02
4/1
0.01
413
0.02
517
415/4
0.01
0.07
392
0.54
योग
सकल योग 4.69
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-31 (अ -82 ) 2018-2019-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
निर्माण कार्य एजेंसी
का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में )
(7)
(5)
(2)
(1) डिण्डौरी
0.05
सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
(3) शहपुरा सरवाही रैयत बांयी तट सबमाइनर-05 .
(4) 228 216/2 217
0.03 0.11
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
योग ..0.19
5541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
(7)
(6)
(5)
शासकीय भूमि
योग .
0.00
सकल योग
0.19
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -32 ( अ -82 ) 2018-2019-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6.) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
(4) (2) (3)
498/2 (1) डिण्डौरी शहपुरा कोहानीम्य करौंदी
498/3
रैयत बांयी तट
499
सबमाइनर-01 .
योग .. 0.06 शासकीय भूमि 0 0.00 योग .. सकल योग 0.00 0.06
(हेक्टेयर में)
(7)
(5)
0.02
सारसडोली जलाशय (6) कार्यपालन यंत्री,
0.02
परियोजना का नहर कार्य.
जल संसाधन संभाग ,
0.02 डिण्डौरी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-33 ( अ-82 ) 2018-2019-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
161 डिण्डौरी शहपुरा सरवाही माल बांयी
159
तट सबमाइनर -05.
153
(7)
(5)
0.01
सारसडोली जलाशय
परियोजना का नहर कार्य .
0.01
0.09
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
[भाग 1 5542
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
(6)
(7)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.11
154
0.05
526
0.05
552
0.04
525
0.09
553
0.03
152
0.01
148
0.01
149
0.02
528
529
0.09
0.08
530
0.01
549
योग .. 0.70
शासकीय भूमि
0.01
144
160
0.01
0.01
150
0.03
योग .
सकल योग .. 0.73
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-34 ( अ -82 ) 2018-2019-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
0.03
403
डिण्डौरी
कोहानीम्य करौंदी
शहपुरा
सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
404
0.03
रैयत दांयी तट
0.04
319
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
सबमाइनर-03 .
0.05
318
0.04
415
0.05
414
418
0.04
0.07
419
0.05
428
0.02
439/1 5543 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(6)
(7)
(5)
(4)
(1)
(2) (3)
439/2
0.02
0.08
438
0.11
461
0.01
462
478
0.01
0.11
477
0.05
476
0.02
115
0.06
116
योग .. 0.89
शासकीय भूमि
0.01
464
324
0.01
0.02
योग .
सकल योग .. 0.91
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-35 ( अ -82 ) 2018-2019-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
भू-अर्जन हेतु
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(4)
(5)
(6)
308
0.20
सारसडोली जलाशय (1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
309
0.07
परियोजना का नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
312/5 0.04
312/1 ,
(3) कोहानीम्य करौंदी माल दांयी तट मुख्य माइनर
312/6 0.04
312/2,
0.04
312/3
0.04
312/4
0.02
306
0.01
297
0.03
296/1
0.03
299
0.03
295
0.03
277
0.06
279
0.06
280/1
0.05
280/2
0.02
281 [भाग 1 5544
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.02
282/1
0.01
282/2
0.05
283/1
46/1
0.01
0.05
45
0.12
19/1
0.09
16
0.06
15
0.07
14
0.08
13
0.07
8
योग ..1.40
भूमि
शासकीय
0.02
311
0.03
303
1
0.02
0.07
योग
1.47
सकल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-36 ( अ -82 ) 2018-2019-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(4)
(5)
(2)
0.03
767
(1) डिण्डौरी
(3) शहपुरा सरवाही माल बांयी
सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
768
0.06
तट सबमाइनर-02.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
0.05
770
डिण्डौरी .
711/1
0.01
752
0.02
0.03
751/891
0.04
778
779/1
0.03
779/2
0.03
0.01
776
798
0.07
0.03
799
800
0.03 5545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.05
801/4
0.04
802
0.05
860
0.03
859
0.07
858
856
0.15
0.02
855
0.08
863/2
0.07
849
868/1
0.03
0.02
868/2
661
0.05
0.02
663
0.06
662
0.02
635
0.02
655
योग .. 1.22
शासकीय भूमि
0.01
804
0.01
758
0.02
योग
सकल योग .. 1.24
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-37 ( अ -82 ) 2018-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा-11
निर्माण कार्य एजेंसी
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
का नाम
सर्वे
नगर/ग्राम
जिला
नंबर
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
तहसील/ तालुक
(हेक्टेयर में)
(7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सारसडोली जलाशय
0.05
165
कार्यपालन यंत्री,
डिण्डौरी
सारसडोली दांयी
शहपुरा
परियोजना का नहर कार्य.
0.01
164/1
(6) जल संसाधन संभाग,
तट सबमाइनर
0.04 डिण्डौरी.
143/1
नं. 01.
0.01
164/2
0.04
143/2
0.02
144
0.02
145
0.03
146
0.05
63/1 5546
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(5)
(3)
(4) (1)
(2)
0.05
66/1
0.02
65
68/1
0.04
0.04
68/2
0.04
71/1
0.03
74
0.02
75
0.02
76
0.02
79
0.01
81
0.04
35
83
0.01
0.01
84
36
0.04
26/2
0.02 (6)
(7)
योग .. 0.68
शासकीय भूमि
0.01
170
0.01
166
0.04
142
0.04
147
27
0.01
0.11
योग .
0.79
सकल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
डिण्डौरी , दिनांक 3 जून 2019
सार्वजनिक सूचना
[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) ]
क्र. - भू- अर्जन- 23- ( अ -82 ) 2018-19-22.- सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर वि. ख. स्थित में रनगांव जलाशय सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम- रनगांव प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा हैः-
अनुसूची
खातेदार का नाम ग्राम का नाम
स. क्र.
(3)
(2)
(1)
1
रनगांव प.ह.नं.
जमुना बाई पति कवल सिंह 58 रा. नि. मं.
2 रामप्यारी देवकी पुत्री अमरु
3 गुलाब सिंह, रामसिंह पिता सोनसिंह , गुलाब बाई, 305
समनापुर.
बुद्धिबाई पिता सोनसिंह.
4 मुलिया बाई पति भददे सिंह सर्वे
सार्वजनिक
क्रय हेतु
कुल
प्रस्तावित प्रयोजन रकबा
नम्बर
का वर्णन
रकबा
(हे. में. )
(6)
(7) (5)
(4)
287/9
0.20
0.20 रनगांव जलाशय 318
312
0.50 के डूब क्षेत्र हेतु.
0.41
0.80
0.20
304
0.81
1.310
Total
4.930 भाग 1 ]
5547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी.
सार्वजनिक सूचना
[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) ]
क्र.- भू- अर्जन-38-( अ-82) 2018-19-23.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि. ख. स्थित में स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- बिजौरी प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. शहपुरा तहसील, शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
अनुसूची
स. क्र.
खातेदार का नाम ग्राम का नाम
(2)
(3)
1 पुरूषोत्तम पिता गरीबा (1) बिजौरी प.ह.नं. 45 रा. नि. मं.
2 रामकरन पिता गरीबा शहपुरा .
3 नरबद पिता गरीबा
4 संतोष पिता लल्ला
5 पंचन पिता नन्हुआ
6 चूरामन पिता साधूराम
7 सोनकी पति कमला रमेश घनश्याम पिता कमला
भागचंद रामगोपाल पिता रिखिया प्रयागवति पति गेंदा सुरेश विदयासागर पिता गेंदा भागवति पति
रामविशाल रानू पिता रामविशाल .
8 दरबारी पिता गरीबा
9 लोकमन पिता हरिया 10 नरबद पिता नोहरलाल
कमलेश पिता होनहार 11
सार्वजनिक
क्रय हेतु
कुल
प्रस्तावित
रकबा
सर्वे नम्बर
प्रयोजन
का वर्णन
रकबा (हे. में. )
(7) (4) (5) (6)
0.06
42/10
0.02
324/7
0.05
0.05
बेलगाँव जलाशय नहर कार्य हेतु.
0.07
42/8
0.02
0.05
324/3/1
0.02
0.02
0.07
42/9
0.27
0.02
448/1
448/2
0.27
0.02
0.21
0.03
418
42/1/1
0.27
0.06
323/3
0.14
0.014
0.05
323/4
0.02
414/1
0.85
0.03
0.07
289/2
0.02
289/1
0.07
0.02
0.49
2.50
Total ..
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/ वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी.
सार्वजनिक सूचना
[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) ]
क्र.- भू- अर्जन- 03-( अ -82 ) 2018-19-24.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर वि. ख. स्थित में रनगांव जलाशय सिंचाई योजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम- रनगांव प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर व जिला डिण्डौरी 5548
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
ग्राम का नाम
स. क्र.
खातेदार का नाम
(2)
(3) (1)
1
रनगांव प.ह.नं.
राजेश कुमार पिता मोहर सिंह
2
58 रा. नि. मं.
मानसिंह पिता फुन्दीलाल समनापुर.
3 अमरसिंह पिता बुधराम
4 विक्रम सिंह पिता बुधराम
5 माहे बाई पुत्री हजारी
6 पुशिया पुत्री हजारी
7 सुन्दर सिंह पिता हजारी
8 श्यामा बाई पिता हजारी सर्वे नम्बर
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(6)
(4). (5)
(7) 287/4/2 0.660 0.150
0.750
0.440
287/2
रनगांव जलाशय नहर कार्य.
282
1.25
1.320
0.420
227/1
0.052
227/2
0.052
0.420
248/2
0.800
0.033
0.400
248/3
0.033
248/1/1
0.016
1.030
248/1/2 0.800
0.016
6.600
0.917
Total
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.
सार्वजनिक सूचना
[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) ]
क्र.-भू- अर्जन-40-( अ -82) 2018-19-25.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी वि. ख. स्थित में बडझर जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम- बिछिया प.ह.नं. 57, रा.नि.म. बिछिया, विकासखण्ड शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम
स. क्र.
खातेदार का नाम
(3) (1)
(2)
1
बिछिया प.ह.नं.
मनीष पिता जगदीश
2 अच्छे लाल पिता जगत लाल 57 रा. नि. मं.
3
शहपुरा.
गणेश, दिलीप पिता फूलचंद, अशोक कुमार पिता
रामनाथ.
सार्वजनिक सर्वे नम्बर
कुल रकबा
प्रयोजन का वर्णन
क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(4)
(5)
(6)
(7) 476/1
बडझर जलाशय 0.24
0.06
0.32
0.08
479/2
नहर हेतु.
0.92
0.08
431/1
Total
1.48
0.22
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी.
सार्वजनिक सूचना
[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) ]
क्र.- भू- अर्जन- 39-( अ-82 ) 2018-19-26.- सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बजाग वि. ख. स्थित में स्थित पिण्डरूखी डायवर्सन योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- बघरैली रैयत प.ह.नं. 193 रा.नि.म. बजाग तहसील बजाग व जिला डिण्डौरी के भाग 1 ]
5549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
ग्राम का नाम
स. क्र.
खातेदार का नाम
(3) (1)
(2)
1 मंगल पिता भददू सिंह जाति गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
बघरैली प.ह.नं. 193 रा. नि. मं. बजाग.
अनुसूची
कुल रकबा
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(7) (4)
(5)
(6)
0.520
0.100
17
पिण्डरूखी डायवर्सन योजना डूब क्षेत्र.
0.520
0.100
Total .
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/ कूप/ वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुरभी गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प. क्र.- 2893 - जि.भू.अ. -2019
सिवनी, दिनांक 28 मई 2019 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. ) (2)
(4) (1)
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
3.04
निवारी
बरघाट
सिवनी
ब. नं. 309 प.ह.नं. 65.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कांचना मंडी जलाशय के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5550
[भाग.1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 6 मार्च 2019
पत्र क्र. 304 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
6.000 (1) रीवा
(2) सेमरिया
(3) कोलवार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्तिके अर्जन हेतु.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 7 जून 2019
पत्र क्र. 463 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 6.000
(3) बेरहना
(1) सतना
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्तिके अर्जन हेतु.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
5551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 465 - भू-अर्जन- प्रकाशन -2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.220 (1) सतना
(3) गहरी
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 467 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.800
(3) सेमरा
(1) सतना
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ) .
(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र . शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 469 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , ટે 5552
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
4.850 सतना
(3) कोनिया
बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र . शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 471 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
5.600 (1) सतना
(3) बम्हनेट
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ).
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र . शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 473 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा 5553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
भाग 1 ]
अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1)
(2)
4.500 सतना
खड़ौरा
बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 475 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
7.300 (1) सतना बिरसिंहपुर
(3) गुढ़वा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ).
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 477 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 5554
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3) मऊ
(4) 2.395 सतना (1)
बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्तिके अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 479 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना
(3) माजन
(4) 4.995 (2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि काअर्जन एवं उस पर स्थित संपत्तिके अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 481 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा भाग 1 ]
5555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि.का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) 6.750 (1) सतना
बड़ेरा खुर्द
बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 483 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 4.920 (1) सतना
(2) बिरसिंहपुर
(3) मसमासी जमुनहाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 485 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 5.000 (1) सतना
(3) डोमहाई
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
5556
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 487 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)
(4) 3.550
गरलगा
(1) सतना बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 489 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
6.300 सतना बिरसिंहपुर पगार कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद,
जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 491 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
1.200 सतना
भरजुना कला
रघुराज नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ).
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 493 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) 0.950 सतना
बरा खुर्द
रघुराज नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 495 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा 5558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) 1.200 सतना रघुराज नगर पोइंधा कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 497 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि काअर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) 0.950 (1) सतना
(3) शाहा
रघुराज नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्तिके अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 499 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3) निमहा
3.440 (1) सतना
(2) कोटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 501 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
(3) कोलवार
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 6.000 (2) सेमरिया
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का. वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 503- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
2.500 (2) कोटर
(1) सतना
चितगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 505 - भू-अर्जन- प्रकाशन -2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा 5560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1) सतना
(4) 3.500 (2) कोटर पटना कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 507 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.320
(3) करकोटी
(2) कोटर
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 509 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना
(4) 5.980
(3) मोहनिया
(2) कोटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
5561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 511 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
(3) सेमरा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.490 (2) कोटर
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित (5) कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) . संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 513 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.820
(3) सोनवर्षा
(1) सतना
(2) कोटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र . शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 515 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा 5562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला .तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.920
(3) देवरा
(1) सतना
(2) कोटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 517 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना
(2) कोटर
(3) सेमरी
(4) 3.480
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 519- भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) अकौना
(2) कोटर
(4) 3.350 (1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
5563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पत्र क्र. 521 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 4.120 (1) सतना
(3) बड़ेरा
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 523 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.650 (1) सतना
(3) कुम्हरौला
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 525 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5564
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
4.200 सतना
परसदिया
बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद,
जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 527- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.100 (1) सतना
(2) बिरसिंहपुर
(3) गोरसरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद,
जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 10 जून 2019
प्र. क्र. 02- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम- आछारोही
(घ ) क्षेत्रफल-29.683
योग
सर्वे नंबर
(2)
(1)
2/2/1
0.658
0.658
0.556
4/6
1.376
2/3
3/1
0.583
0.580
3/2
3/3
0.166
0.460
3/4
3/5
0.170
3/6
0.135
0.657
4/1
0.657
4/2
0.658
4/3
0.600
4/4
0.560
4/5
0.400
5/1
6
1.800
0.769
7
0.280
16
(1)
(2)
0.250
8
1.100
62/1
1.200
11
0.320
30/1
31
0.120
0.025
239/21/1
0.722
0.480
29/1
13/2
1.000
0.600
29/2
1.012
33/1
1.000
0.192
34/1/1
0.016
34/1/2
34/1/3
0.809
0.300
34/1/4
34/1/6
0.253
44/1
1.400
44/2
0.999
44/3
0.100
0.040
239/21/2
0.253
3/7
5/2
0.300
13/3
0.500
0.400
236/36/3
36/5
0.504
13/4
0.607
22/1
0.600
22/3
0.660
0.013
28/2/2
28/2/3
0.051
28/2/4
0.123
28/2/5
0.038
30/2
0.040
0.280
30/3
0.640
62/3
181/4
0.406
2/2/3
0.102
181/5
0.406
34/2
0.049
0.050
236/36/1
29.683
महायोग 5566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू- अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम- हिंगोनी
(घ) क्षेत्रफल-31.294
सर्वे नंबर
योग
(2)
(1)
0.283
7/1
7/2
0.161
7/3
1.076
7/4
0.441
7/5
0.441
0.445
7/6
7/7
0.445
0:445
7/8
0.210
40/4
7/9
0.445
0.263
8
0.234
9/12/17/1
0.623
11
1.272
9/12/17/2
1.219
9/12/17/3
0.615
10
0.812
15/1/1 , 16/1
2.436
28/1, 31
30/1
0.413
18
0.384
(1)
(2)
100/1
1.120
0.400
13/2, 15
19
0.190
20
0.522
21
1.348
22/1
0.285
0.032
23
0.324
24
0.750
26/1
0.134
27/1
0.485
26/2
0.133
27/2
0.485
26/3
0.134
0.489
27/3
0.809
28/2/1 , 31
30/2
0.202
0.405
28/2/2 , 31
30/3
0.210
1.906
29
57/1
0.450
57/7
0.168
57/6
0.219
0.562
57/8
57/2
0.520
57/3
0.856
57/4
0.656
0.288
60/5
0.240
60/8
0.150
60/3
60/6
0.040
60/7
0.210
100/5
0.540
0.077
100/9
1.340
100/13
100/14
1.034
57/5
0.248
60/1
0.120
60/2
0.150
0.120
60/14
0.030
99/4
99/5
0.250
31.294
महायोग भाग 1 ]
5567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु - भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग ) ग्राम-छतरपुरा
(घ) क्षेत्रफल-4.699
सर्वे नंबर
योग
(1)
(2)
2/5/3
0.081
0.202
56/5
0.207
58/1/1
0.150
58/1/2
0.110
58/2/1
0.060
58/4/2
58/2/2
0.011
0.015
58/4/1
58/3
0.041
0.809
61/6
0.324
61/7
61/8
0.161
61/11
0.324
0.291
61/2
0.161
61/4
0.283
61/5
0.486
2/5/2
0.486
2/19
0.060
2/18
(2)
(1)
2/21
0.181
2/20
0.161
54/1
0.045
54/2
0.020
2/5/1
0.030
महायोग 4.699
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु - भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ-82-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील-श्यामपुर
(ग ) ग्राम- भेरुपुरा
(घ) क्षेत्रफल-2.915
सर्वे नंबर
योग
(1)
(2)
28/2
0.400
28/4
0.200
28/5
0.324
28/7
0.446
0.081
28/8
68
0.251
0.129
106
108/1
0.049
108/2
0.090
112/2
0.041
174/112/2
0.243
14/2
0.101
0.030
53, 54
108/3
0.030
28/3
0.500
महायोग 2.915 5568
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु - भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम-बिशनखेडा
(घ) क्षेत्रफल-13.846
योग
सर्वे नंबर
(2)
(1)
2/1
1.222
0.918
2/2
0.400
30/1/1
0.457
2/3/1
2/3/2
0.458
0.493
30/3/2
2/4
0.458
0.069
30/4/1
2/5
0.458
0.125
30/5
0.227
2/6/1
0.105
30/6/2
2/6/2
0.190
0.105
30/6/1
0.360
2/7
0.216
30/7
0.219
3
4
0.049
0.360
5
0.271
9
0.695
10, 11
0.377
15, 16
0.259
66/10
(2)
(1)
72/10
0.275
6
0.190
0.417
7
0.166
65/7
0.275
8
12
0.134
0.517
28/2/2
30/1/2
1.547
30/2/1
0.050
30/2/2
0.100
0.100
30/2/3
30/2/4
0.100
30/3/1
0.493
0.056
64/4/2
64/4/1
0.056
30/4/2
0.069
30/4/3
0.070
2/8
0.700
28/3
0.040
महायोग 13.846
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 08 - अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम- चरनाल
(घ) क्षेत्रफल-0.006
सर्वे नंबर
योग
(2)
(1)
7/1
0.006
महायोग . 0.006 भाग 1 ]
5569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ-82-2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम- दुरगांव
(घ) क्षेत्रफल-17.552
सर्वे नंबर
योग
(2)
(1)
0.125
68
0.202
64
0.009
55
59
0.166
46
0.267
0.045
60
0.032
61
0.393
47
0.040
58
62
0.174
41
0.433
42
0.048
0.130
28, 43
57
0.182
0.384
189/1, 125
0.060
25/3, 26/3
27/3
0.016
0.243
178/65
0.089
70/2
0.089
70/4
0.089
70/1
70/3
0.089
(2)
(1)
0.160
120/2, 121/2
0.121
120/1 , 121/1
121/2/2
0.469
121/2/1/1
1.590
121/2/1/2
0.405
124/2
0.223
124/1/1
0.784
124/1/2
0.543
189/125/2
0.384
0.071
25/2, 26/2
27/2
0.016
215/125/1/1
2.618
0.256
189/3/1 , 125
0.048
25/1/1 , 26
27/1
0.024
0.256
189/3/2, 125
0.048
25/1/2, 26
0.257
189/3/3 , 125
0.048
25/1/3 , 26
65/1/1
0.150
66/1/1 , 179/65/1
0.194
65/1/2
0.498
0.312
66/1/2, 179/65
65/1/3/1
0.810
0.809
65/1/3/2
2.266
65/2
0.125
163/66
67/2
0.048
67/1
0.081
162/50/1
0.031
162/50/2
0.031
162/50/3
0.031
0.034
162/50/4
125/1
0.302
125/2
0.204
17.552
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू- अर्जन . भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10-अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 5570
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग ) ग्राम- महुआखेडा
(घ) क्षेत्रफल-159.361
सर्वे नंबर
योग
(2)
(1)
3
0.632
0.405
4/1
0.489
4/2
0.405
6/1
0.433
24/3
0.405
25/3
38/5/3
0.267
0.259
42, 43
0.154
44
6/2
1.214
0.462
14/2
1.084
6/3/1
6/3/2
0.321
0.769
6/4
1.161
6/5
0.243
8/2
6/6
0.769
6/7/1
0.404
0.509
0.226
14/1
0.370
72/1
6/7/2
0.405
0.506
11/2
14/3
0.231
1.598
7/1
0.247
36/1
0.178
66/4/1
7/2
1.598
0.246
36/2
0.178
66/4/2
(1)
(2)
8/3
1.214
1.214
8/1
13/1
0.085
13/2
0.085
109/35
0.672
15/3
0.368
13/4/1
0.042
0.376
15/5/1
76/1
0.444
13/4/2
0.043
15/5/2
0.880
15/1
1.256
15/2/1
0.802
24/1
0.405
25/1
0.198
38/5/1
0.437
15/2/2
0.801
24/2
0.259
0.340
25/2
38/5/2
0.441
1.602
15/2/3
15/2/4
1.602
0.364
19/1
64/5
2.023
86
0.144
19/2
0.182
38/7/1
1.315
38/7/2
0.708
63/2/1
0.607
0.186
19/3
38/4
2.023
63/5
0.607
81/14
0.809
0.287
22/1
64/7
1.485
66/7
0.225
0.287
81/10
2.023
81/2/1
0.391
23
0.510
24/4
0.405 भाग 1 ]
5571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2) 25/4
0.287 38/5/4
0.878 28
0.765
0.214 29
33
0.117
0.024 101/33
106/29
0.113 30
0.243
0.445 38/2
0.235 31
0.660 35
1.262 36/3
0.583 37
0.178 66/4/3
1.000 38/3
4.047 38/6
0.809 38/8
47/1/2
0.109
0.506 53/2
1.157 38/9/2
2.000 38/10/2
1.000 38/12
1.000 38/13
1.000 38/14
0.809 38/16
1.084 53/1
1.393 40, 41
0.129 46/4
74
1.300
2.246 71/1
0.154 45/1
69/2
0.825 45/2
0.154
0.140 69/1
0.534 70/2
0.154 45/3
0.384 70/1/1
1.672 46/1
0.644 47/1/1
46/2
0.486
0.028 47/3
(1)
(2)
0.069
46/3
53/3
0.575
47/2
0.225
0.117
49/1
50
0.368
0.117
49/2
0.138
57/1
81/13
2.630
2.448
52
57/2
0.138
81/15
1.011
59
0.854
60/1
1.214
0.210
60/2/1
60/2/2
0.773
60/2/3
0.773
0.635
60/2/4
102/61/8
0.137
60/3
2.136
0.240
61/7, 103/61/7
0.137
102/61/1
60/4/3
0.283
0.085
102/61/6
0.053
102/61/7
60/5
1.266
60/4/1
0.421
1.097
61/1 , 103/61/1
102/61/11
0.590
1.829
61/2, 103/61/2
0.914
61/3, 103/61
102/61/3
0.036
1.825
61/4, 103/61/4
102/61/4
0.077
0.354
61/5, 103/61/5
102/61/2
0.235
104/61
0.185
0.391
61/6, 103/61/6
102/61/9
0.138
0.914
61/8, 103/61
102/61/12
0.041
1.619
61/9, 103/61 5572
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
0.546 61/10, 103/61
0.295 102/61/13
1.000 61/11 , 103/61
0.315 61/12, 103/61
2.719 63/3
0.600 63/4
0.250 65/1
0.280 82
0.900 65/5
66/2
2.023
2.023
1.756 66/5
0.405 70/1/2
0.149 70/1/3
0.441 72/2
0.246 75/2/1
0.500 78/5, 79
0.198 75/2/2
0.680 77/2
0.137 77/3
0.595 76/2
0.224 77/1
0.110 78/3, 79/3
0.572 80/2
0.526
0.749 81/12
1.011 81/16
0.260 81/19
1.760 81/11/2
2.023 81/3
2.023 81/5
2.023 81/9
0.465 81/18
0.510 92/3
0.809 92/1
0.140 92/2
1.090 91/1
0.415 93/1
(2)
(1)
0.325
93/2
1.315
63/2/2
63/2/3
1.315
0.421
60/4/2
8/4
2.428
0.178
8/5
16
0.186
17
0.210
0.348
34
100/18
0.117
107/90
0.551
0.206
32
71/2
0.461
0.278
84
0.040
85
63/2/4/1
0.101
0.470
66/3/1
63/2/4/2
0.102
1.214
66/3/2
90
0.551
0.028
13/3/1
0.079
91/2
0.187
75/1
76/3
0.162
76/4
0.094
0.029
13/3/2
0.028
13/3/3
15/4
1.256
64/3/1
2.023
81/2/2
0.100
1.012
64/3/2
81/2/3
0.294
0.281
81/7/1
1.012
64/3/3
0.519
81/7/2
1.012
64/3/4
64/3/5
1.011
0.154
18/2 भाग 1 ]
5573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2)
(1)
38/10/1
2.047
0.369
65/2/3
2.023
81/8
38/9/1
1.675
159.361
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु - भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12- अ-82-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम-बरी
(घ) क्षेत्रफल-9.795
सर्वे नंबर
योग
(1)
(2)
3
1.740
0.243
6/1
0.300
6/3
0.308
29/1
6/2
0.060
6/4
0.077
7
0.202
0.400
29/2
0.006
30
9/1
0.251
0.283
9/3/2
9/2
0.200
9/3/1
0.049
9/4
0.129
(1)
(2)
9/5
0.089
0.809
11/2
0.290
0.168
12/1, 60/1
0.081
12/4, 60/4
0.101
12/5, 60
16/2/1 , 19/2/1 ,
0.060
20/2/1, 52/1/1
17/1
0.300
0.370
17/3
0.283
19/1/1 , 20/3
17/2
0.300
17/4
0.370
21
0.364
296/21
1.076
31
0.725
289/98/1
0.101
0.060
289/98/2/2
महायोग . 9.795
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग ) ग्राम- चांदबड
(घ) क्षेत्रफल-105.918
सर्वे नंबर
योग
(1)
(2)
2
0.603
5/1
0.300
16/12/1
0.500
0.161
16/12/2 5574
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
0.800 15/1
15/4
0.100 16/6
1.011
0.420 16/13/1
16/8
1.161
1.161 16/10
1.161 16/11
2.023 16/5
2.023 16/1
0.772 18/1
0.566 18/15
1.259 18/2
18/3
1.259
1.259 18/4
18/5
1.214
1.214 18/6
1.254 18/7
1.259 18/8
1.214 18/9
18/10
1.214
1.214 18/11
18/12
1.214
0.607 18/13
1.214 18/14
18/16
0.566
0.772 18/26
18/17
0.566
0.566 18/18
0.772 18/36
0.566 18/19
0.772 18/37
0.566 18/20
0.772 18/29
18/21
0.568
0.772 18/31
0.566 18/22
0.772 18/32
18/23
0.566 18/30
0.772
2.000 18/24
2.000 18/25
0.637 18/33
18/34
0.488
0.607 18/38
0.775 21/3
(1)
(2)
21/4
2.000
0.930
21/5
21/2
2.023
23/3
0.407
23/2/2
0.202
24
1.781
26
1.000
34/1
0.563
0.243
29/1
0.100
27/2/1
28/1
0.388
31/2
0.769
32
0.688
2.000
33/2
2.623
38, 39
52
0.254
0.069
57/1
136
1.453
1.457
137
1.510
138/1 , 139/1
141/1
0.547
0.046
95
0.538
53, 54
5/2
0.020
0.449
96/1
96/4
0.405
0.785
152/2
0.400
96/2
96/3
0.405
97/2
0.278
111
0.154
112
0.486
113
1.400
114/2
0.440
0.359
115/2
0.377
114/1
0.187
115/1
115/4
0.202
115/5
0.202
117/1
0.740
128/1
0.065
129/1/1
0.030
128/2
0.530
129/2
0.190 भाग 1 ]
5575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
0.105 133
0.198 138/2, 139/2
141/2
0.121
0.595 144/2
0.299 145/2
0.405 138/3, 139/3
3/1/1
0.100 144/3
0.445
0.081 146/2
0.283 147/2
144/1
0.283
0.364 145/1
0.632 146/1
0.543 147/1
149/1/1
0.676 152/1
0.302 150
1.238 151/2/1
0.201 154/1
0.025 154/3/2
0.168
0.025 154/2
163/1
0.180
0.325 163/2/क/1
0.250 163/2/क/2
0.467 178/2
0.805 178/1/1
0.110 179/1
0.480 180/1
215/151/2
0.714
0.364 218/32/1
1.011 218/32/2
1.234 218/32/3
3/1/2
0.260
0.034
4.047 16/7
0.966 16/9
0.020 102
0.205 106
0.801 143/1
142/1
0.744
1.303 143/2
189/5
0.150
0.024 214/41
0.040 215/151/1
(2)
(1)
154/3/1
0.128
179/2
0.240
181/2
0.250
0.015
157/2
0.010
167/1 , 168 , 169 , 170
176
0.256
177
0.500
0.050
180/2/1
27/2/2
0.200
31/1
0.222
35
1.108
57/2
0.103
62
0.030
11/2
0.034
119
0.010
0.540
115/3
0.010
8/1 , 16/2, 16/3
15/2/2
0.013
0.050
130/1
130/2
0.050
15/5
0.026
23/5
1.012
1.011
23/6
134
0.224
1.022
135
0.886
149/2
151/2/2
0.405
129/1/2
0.026
0.010
8/2, 16/2 , 16/3
0.013
15/2/3
0.014
15/2/1
16/13/2
0.421
16/13/3
0.170
213/56
0.138
0.805
178/1/2
महायोग 105.918
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
5576
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
प्र. क्र. 16- अ-82-2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग ) ग्राम- मगरदीखुर्द
(घ) क्षेत्रफल-14.719
योग
सर्वे नंबर
(1)
(2)
0.266
29/1
29/2
0.081
0.070
29/3
29/4
0.040
0.030
29/5
0.025
29/6
0.026
29/7
30/1
1.806
30/2
0.096
32/1
1.311
32/2/1
0.116
32/2/2
0.358
0.090
39/2
45
0.311
0.154
46
0.231
47
0.115
32/3
0.260
32/4
42/2
0.010
44
0.405
57/3/1
0.163
0.100
57/11
57/16
0.192
57/17
0.200
(2)
(1)
57/18
0.200
88/1/1
0.062
0.304
88/1/2
88/1/3
0.276
88/1/4
0.120
0.405
88/2
88/4
0.013
88/7/1
0.506
88/7/2
0.505
88/8/1
0.506
88/8/2
0.505
88/9
2.023
88/10
0.404
39/1
0.130
64/2
0.077
0.077
64/1
67
0.010
0.027
58
53
0.020
127/29/1
0.572
0.110
49, 50
0.040
51/2
65
0.100
66
0.210
88/3
0.355
123/64
0.016
0.025
121/58
57/3/2
0.163
127/29/2
0.502
14.719
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू- अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और भाग 1 ]
5577
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम-रावतखेडा
(घ) क्षेत्रफल-79.466
योग
सर्वे नंबर
(2)
(1)
1.000
4/5
0.770
4/6
0.770
4/7
0.700
4/9/1
4/9/2
0.300
0.109
41/2
0.290
57/2
0.506
206/106
0.190
152/1
0.307
29
1.319
74/2
78/1
0.133
0.170
79/3
0.192
80/1
0.339
79/4
0.113
78/2
0.300
80/3
0.040
135/3
78/3
0.129
0.120
79/1
0.224
80/4
0.247
122/1
0.012
36/1
0.057
37/1
0.340
102/1
0.315
104/1
0.100
133/2
0.465
106/1
0.303
123/1
0.081
88/2
(2)
(1)
0.030
90/1/1/1
0.045
91/4
0.113
90/1/1/2
0.129
70/1/2 , 71/1
176/2
0.198
187/4
0.100
0.065
28/1
0.283
40
41/1
0.218
0.101
38/3
0.160
182/3
0.081
30/1
0.404
79/2
30/2
0.081
0.405
79/6
0.158
30/3
0.510
109
31
0.235
0.798
81
82
0.220
1.258
86
0.405
74/1
0.566
53/4, 54, 55
0.202
53/7, 54, 55
0.979
53/5 , 54 , 55
0.202
53/6, 54, 55
0.121
53/2, 54, 55
51/3
0.320
1.481
53/3/2 , 54, 55
0.016
36/3
0.053
37/3
104/3
0.315
0.012
36/4
0.057
37/4
102/2
0.175
104/4
0.319
122/2
0.247
133/1
0.395
38/1
0.101
92/1
0.065
0.676
88/1
93/1
0.037 5578
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2)
0.049 91/3
93/3
0.024 114/4
0.049 38/2
0.097
0.174 113/1
114/1
0.101 39/1
0.178 39/2
0.178 41/3
0.105
0.040 182/4
0.090 42/1, 43
0.834 52
0.502 42/2, 43
56
0.980
0.800 50/2
0.320 51/2
47
0.192 57/1
0.471 62/1
0.415 62/2
0.375 62/3
0.400 62/4
0.185
0.200 62/5
62/7
0.146
1.481 53/3/1 , 54, 55
2.039 64
0.733 65
0.169 69/2
0.388 70/1, 71/1
0.639 144
195/59
0.339
1.327 66
1.350 67/1 , 68/1 , 89/1
90/1/3
0.141
1.354 67/2, 68/2 , 89/2
0.404 69/1
0.283 70/2
71/2
0.101 76/2
1.162 76/3
2.000
2.000 76/4
(1)
(2)
78/4
0.339
80/5
0.255
91/5
0.202
91/6
0.004
91/7
0.078
0.129
70/1/1 , 71/1
93/2
0.181
92/2/1
0.279
0.300
94/10, 143
0.360
94/11, 143
113/3
0.089
114/3
0.049
152/2
0.030
91/1
0.356
113/4
0.089
103
0.190
105/1
0.202
105/2
0.304
107/1
1.708
107/2
1.618
205/134/1
0.283
116/3
0.405
205/134/2
0.287
108
1.003
112/1
0.255
115
0.320
116/1
1.287
117
0.482
118
1.315
119
0.214
110
0.053
0.097
111
128/2
0.607
135/6
0.400
0.405
116/2
120/2
0.583
0.534
121/2
0.202
120/1
121/1
0.534
124/2
0.198
128/1
0.275 भाग 1 ]
5579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2) 131/1
0.283 129
0.947
2.023 124/1
0.405 128/3
0.413 125
126
0.910
0.717 127
130
0.348 131/2
0.405
0.660 134/1
0.040 135/2
0.174 113/2
0.094 114/2
0.202 79/5
0.052 135/4
135/5
0.052
0.175 135/1/2
0.150 147/3
149
0.158
0.032 152/3
0.058 155
152/4
0.202 162/2
0.225
0.425 162/1
0.040 181/1
0.040 181/2
0.040 182/2
181/3
0.030 201/147
1.967
1.011 53/1 , 54, 55
1.057 53/1/2, 54, 55
0.130 70/1/3 , 71/1
0.470 207/56/1
51/1/1
0.447
0.510 50/1/2
0.188 51/1/2
49
0.154
0.050 85/1
0.050 85/2
0.048 92/2/2
0.470 135/1/1
0.016 36/2
0.056 37/2
0.268 104/2/1
0.299 123/2
0.047 104/2/2
(1)
(2)
0.469
106/2
90/1/2
0.101
62/6
0.210
158
0.223
166/1
0.080
166/2
0.100
176/1/2
0.052
187/1/1
0.040
0.060
187/1/2
महायोग 79.466
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18- अ- 82-2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम-मगरदी कलां
(घ) क्षेत्रफल-0.330
सर्वे नंबर
योग
(2)
(1)
0.010
2/1
0.040
58/1
0.040
58/2
0.040
59/1/2
59/2/1
0.100
59/2/2
0.100
महायोग 0.330
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू- अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
5580
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
सीहोर, दिनांक 12 जून 2019
प्र. क्र. 14- अ -82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम-मरहेटी
(घ) क्षेत्रफल-73.664
योग
सर्वे नंबर
(1)
(2)
0.105
181/27/4
0.030
3/3/1
0.834
181/24/1
0.082
181/12/2
0.580
51
1.267
181/29
4
0.656
181/30/1
0.421
0.130
18/2
0.283
181/22/2
0.080
8/4
0.425
181/30/3
0.030
41/2
0.299
49/2
181/30/2
0.421
8/5
0.192
0.030
8/2
8/3
0.057
0.500
8/1
0.120
17/3
0.300
16/2, 17
0.016
18/1
0.082
181/12/1
0.635
181/33
0.631
181/32
(2)
(1)
0.240
52/3
0.480
46/2/2
47
0.336
0.248
46/2/1
52/2/2
0.035
41/1
0.100
42
0.160
0.120
46/1/2
52/2/1
0.035
50
0.572
52/1
0.202
0.200
182/98/1
106
0.370
135
0.400
112/1
0.160
117/1
0.506
117/2
0.506
1.000
118
115/3/4 , 185/1 , 15/9 ,
0.101
185/1 , 15/10
0.800
115/2/4
115/2/5
0.636
115/2/3
0.063
115/3/3 , 185/1 , 15/9 ,
0.506
185/1 , 15/10
115/3/5 , 185/1 , 15/9 ,
0.253
185/1 , 15/10
115/3/6 , 185/1 , 15/9 ,
0.304
185/1 , 15/10
115/2/1
0.624
115/2/6
0.367
0.063
120/4, 121/4
122/2
0.202
183/120/1
0.405
122/1
0.100
0.759
124/2 , 125 , 126
0.506
124/7, 125/126
128/1
0.250
128/6
0.526
128/9
0.498
128/8
1.011
0.514
128/10
98/1/2/ख
0.605 भाग 1 ]
5581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
0.759 182/98/2
0.809 128/14
0.405 128/15
128/16/2
0.405 132/2
0.159
0.150 134
0.038 140/1 /ख
0.253 131/1
0.809 129/3
0.809 129/3/2
4.124 129/1
0.086 136/1
0.038 140/1/क
0.031 140/1/1 /ख
0.600 183/120/2
0.506 183/120/3
0.100 183/4, 120
3.750 182/9, 8/3
1.757 181/3
2.225 101/1
0.210 101/2/2
0.121 181/9
0.214 181/27/3
0.243 181/41
0.272 181/19/3
181/37
0.317 181/22/1
0.574
0.316 181/27/2
0.486 181/4
181/5
0.486
0.316 181/27/1
5/1
0.020 181/6
0.490 181/7
0.121 181/8
0.241 181/10/1
0.081 181/10/2
0.161
0.081 181/10/3
0.080 181/10/5
1.267 181/25
0.506 181/31/3
0.107 181/31/4
0.107 181/31/1
(2)
(1)
181/31/2
0.546
181/2/2
0.809
0.607
181/19/2
1.267
181/26
181/28
0.315
181/17
0.486
181/34
1.267
181/21
0.409
181/1
0.878
181/14
0.490
0.490
181/15
181/16
0.490
0.490
181/18
181/19/1
0.388
181/23
1.267
181/13
0.490
0.317
181/38
181/35
0.321
0.317
181/36
181/20/2
0.635
181/20/1
0.630
0.202
185/115/1
185/115/2
0.251
185/115/3
0.506
0.126
17/1 , 16/1
128/16/1
0.561
131/5
0.712
132/1
0.025
2.225
101/3
129/4
1.214
1.214
129/2
3/3/2
0.200
52/5
0.160
24
0.030
185/115/8
1.113
128/2
0.200
128/4
0.379
128/5
0.789
128/7
0.050
127/1
0.312
0.734
127/2, 125 , 126
52/2/3
0.035
52/2/4
0.035 5582
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2)
52/4
0.161
49/1
0.264
0.069
181/2/1
0.081
181/10/4
0.243
181/11/2
0.243
181/12/3
0.083
0.433
181/24/2
181/40
0.486
0.020
136/2
महायोग 73.664
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम-मानपुरा
(घ) क्षेत्रफल-229.211
सर्वे नंबर
योग
(2)
(1)
2/1
0.389
2.023
2/2
1.352
2/3
2/4
2.023
2/5
2.023
9/2
1.316
2.023
2/6/1
0.202
67/6/1
2/6/2
2.023
67/6/2
0.202
(1)
(2)
2/7
2.023
2/8
2.023
1.348
2/9
2/10
1.348
2/11
1.011
2/12
0.393
2/13
0.393
2.024
2/14
2/15
1.011
4/1
2.158
4/4
0.182
0.142
8/2, 275/232
4/2
1.748
4/3/1
1.505
4/3/2
1.509
0.202
6/6
6/7
0.129
6/3
0.405
6/8
0.202
6/9
0.630
6/5
0.312
22/3
0.817
6/4/1
0.133
0.809
6/4/2
6/2
0.161
6/1
2.428
0.044
46/4
119/2
0.023
0.227
135/1
136/1
0.097
136/6
0.065
31/3
0.020
1.417
8/1 /ख , 8/275/232/2/ 1 ख
1.841
8/3, 275/232
2.015
8/1क, 275/232/2
9/1/2
0.441
0.502
9/1
1.315
272/20/1
0.128
10/1
0.708
10/2
0.708
11
2.638
20
0.369 भाग 1 ]
5583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2) 116
0.077 13/1
1.331
0.607 15/1
13/2
1.331 15/2
0.607 30/1
0.980
0.300 46/3
135/3
0.138
0.251 136/3
0.721 14/2
0.235 128
14/1
0.587
0.250 42/4, 43 , 51/4
136/4
0.393
0.057 46/5
17
0.835
0.881 21/1
0.506 23/5
0.575 23/14
0.154 117/1
118/1
0.121
0.214 21/2
23/6
0.506
0.575 23/15
0.150 117/2
0.117 118/2
0.877 21/3
0.150 117/3
0.506 23/7
0.579 23/16
0.877 21/4
0.667 21/2/2 , 22/1 , 23 , 24
0.490 48/3
48/4/2
0.102
0.186 22/1
85/2
0.126
0.178 23/3/4
0.506 23/3/3
0.530 23/3/1
0.906 23/3/2
0.405 23/4/1 , 27/2
0.647 23/11
0.405 23/12
(1)
(2)
26/1
0.660
0.506
23/8
23/17
0.579
117/4
0.150
23/9
1.214
23/20
0.028
0.028
23/10
23/1/1
0.809
23/1/2
0.809
0.809
23/1/3
23/1/4
0.809
23/1/5
0.333
23/2
2.023
48/2
0.040
0.405
23/23
23/25
0.405
0.242
24/3, 24/4
0.324
25/3, 25/4
0.242
26/3 , 26/4
0.676
27/08
24/2
0.405
0.467
24/1
25/1
0.081
25/2
1.052
0.563
26/2
0.676
27/9
27/11
0.202
0.250
42/2, 43 , 51
27/5
2.023
27/07/5
0.505
0.506
27/07/3
151/2
0.150
0.509
27/07/4
27/10
2.225
0.672
27/4
1.011
27/7/2
27/7/1
1.012
27/03
0.809
2.023
27/06
28/01
1.119
28/5
0.809
28/2
0.110
48/5
0.016 5584
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2) 28/3
0.090 28/6/2
0.620
0.756 29/1
29/2/1
0.380 29/2/2
0.380 30/2
1.113
0.040 46/1
45/3
0.040
0.101 48/4
35/1
0.640 36/4
1.000
1.000 36/6
1.000 36/7
1.000 36/8
2.225 38/2
2.225 38/1
149/3
0.345
0.689 149/2
102/2
0.178 133
0.101
0.364 134
0.211 46/2
0.050 45/2
0.060 45/1
1.817 137/3
0.905 137/4
138/1
0.259
0.259 138/3
0.170 145/3
0.200 58/1/2 , 59/1 , 59/2/2/2
0.303 58/1/1 , 59/1/2 , 59/2/2
60/2
0.345
0.220 60/3
60/1
0.360
2.766 62/2
0.774 61
1.825 62/1
0.190 63
66
6.984
1.263 277/238/63 ब
139/3
0.222 (1)
(2)
140/3
0.194
141/3
0.182
0.200
198/9/3
1.214
67/3
1.183
67/4
67/5
0.760
0.753
144
242/141
0.057
67/1
0.849
238/63
1.894
237/67
1.910
67/2
0.809
67/12
0.320
273/63/6/1
0.943
0.538
273/63/7/1
67/13
0.128
273/63/7/2
2.295
273/63/6/2
2.295
0.281
85/1/2
86/1/2
0.230
102/1/2
0.069
135/2
0.243
136/2
0.065
136/5
0.081
102/1/1
0.069
103/2
0.182
0.182
103/1
198/8
1.000
103/3
0.182
139/1
0.218
0.194
140/1 , 142
141/1
0.056
143
0.129
198/9/1
0.200
139/2
0.222
0.195
140/2, 142
198/9/2
0.200
223/5
0.972
137/1
0.510
223/6
0.592
223/3
0.972
129/1
0.222
130/1
0.150 भाग 1 ]
5585
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
132/1
0.109 129/2
0.098 130/2
0.093 137/2
1.637 138/2
0.259
0.170 145/1
145/2
0.170 243/145/2
0.068
0.336 147/6
148
0.239 150
0.114 147/3
0.294 147/2
0.294 147/4
0.500
0.210 147/5
147/1
0.592 151/1
0.150 198/1/1
1.795
0.500 198/6/3
198/6/2
0.500
0.500 198/3
0.500 198/6/1
0.120 198/10/1
0.100 198/10/2
3.399 198/2
198/7/2
0.126
0.500 198/11/2
0.120 198/7/1
0.500 198/11/1
223/1
0.350
0.280 223/2
36/2
0.350
1.027 233/36/2
0.463 36/3
0.089 233/36/3
264/198/1
1.144
0.784 272/20/2
272/20/3
0.957
0.405 273/63/13
273/63/1
1.417
1.417 273/63/11
(1)
(2)
273/63/5/3
1.618
273/63/4
1.214
273/63/9
0.405
273/63/2
1.619
273/63/3/1
1.157
0.526
273/63/5/1
273/63/8
2.023
273/63/10
2.832
273/63/12
2.834
2.866
273/63/3/2
273/63/5/2/0003
0.333
1.214
273/63/5/2/0001
273/63/5/2/0002
1.214
67/7/1
0.380
0.026
48/1/1
48/1/2
0.026
198/5
0.607
0.405
23/13
0.405
23/24
23/18
0.028
23/19
0.020
223/4
0.480
0.028
23/21
23/22
0.028
23/26
0.405
0.405
23/27
38
4.695
141/2
0.182
0.344
149/1
120/1
0.075
0.126
274/69/2
69
0.100
198/4
0.607
241/117
0.016
0.121
23/4/2, 27/2
243/145/1
0.069
0.073
243/145/3
273/64/5
4.703
0.405
23/4/3 , 27/2
156/1
0.125
127
0.256 5586
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
153/1/2
0.076
0.044 153/1/3
153/2
0.263 157/4
0.160
0.160 154/1
221/1/2/2
0.230-
0.675 154/2
0.105 157/1
35/2
0.387
0.035 35/3
0.600 41/1
41/4
0.756
0.250 274/69/1
0.140 120/2
58/2/2, 59/1/1 ,
0.380 59/2/2 , 234/39/1
67/7/2/1
0.150 68
0.600
0.125 67/7/2/1
0.506 67/8
67/6/1
0.202
0.202 67/6/2
132/3
0.291
0.141 221/1/2/1 , 222
0.550 221/1/2/3 , 222
1.670 67/14
0.126 274/69/3
120/3
0.075
0.117 114/1
114/2
0.121 114/3
0.121
0.368 115
119/1
0.050
0.214 121/1
121/2
0.214 31/1
0.420
0.032 125/1
125/2
0.032 125/3
0.032
0.454 221/2, 222/2
0.272 221/4, 222
0.100 221/5 , 222
(1)
(2)
0.390
31/2
0.300
32/1, 33, 34/1
48/4/1
0.101
0.300
32/2, 33 , 34
0.040
32/3, 33 , 34
0.010
32/4, 33, 34/4
0.070
32/5, 33 , 34
15/3
0.050
0.100
18/3 , 19/3
100/2
0.113
153/1/1
0.070
198/12
0.480
0.560
198/13
157/3
0.305
86/1/1
0.260
100/1
0.110
0.534
221/1/4, 222
221/222/1/3
0.514
0.240
221/3/1 , 222
0.035
221/3/2, 222
महायोग 229.211
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू- अर्जन. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 01 - अ-82-2017-18 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम- बमूलिया दोराहा
(घ) क्षेत्रफल-30.395
सर्वे नंबर
योग
(1)
(2)
2/1
0.242
2/2
0.242 भाग 1 ]
5587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2) 3
0.480
1.539 4/2
8/1
1.254
1.262 6/7
0.105 61/1
6/1
0.607 6/2/3, 656/6/2,
0.048 657/6/1/1/3
6/3/1 , 656/6/2,
0.809 657/6/1/2/1
9
0.026 13/1
0.121 13/2
0.202
0.161 13/3
14/1
0.364
0.243 14/2
15/1
0.202 15/3
0.121 15/4
0.041
0.250 18/1
20/1
0.688 20/2
0.161 24/2
0.130 24/4
0.283 24/5
0.049 4/1
0.688
0.809 4/3
26/6
1.052 26/5
0.566 26/2
0.502
2.000 67/3
53/1
0.890 55
0.024 54
0.041 57/3
0.010 57/2
0.121 60/2
1.133 62/1
1.295 67/1
2.000 70/1/4
0.708 70/1/1
0.243 70/1/3
0.486
0.044 689/70/2
(2)
(1)
70/1/2
1.000
0.405
70/5
16
0.303
40/1/1
0.041
6/2/1, 656/6/2 ,
0.663
657/6/1/1
6/2/4, 656/6/2 ,
0.405
657/6/1/4
6/6
0.967
6/2/2 , 656/6/2,
0.825
657/6/1/2
6/3/2, 656/6/2 ,
0.603
657/6/1/2
6/4
1.015
6/3/3/1 , 656/6/2,
0.203
657/6/1/2/3
0.404
6/3/3/2, 656/6/2,
657/6/1/2/3
6/5
1.214
61/2
0.105
महायोग 30.395
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 14- अ-82-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम-मरहेटी
(घ) क्षेत्रफल-73.664
सर्वे नंबर
योग
(1)
(2)
181/27/4
0.105
3/3/1
0.030 5588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(1)
(2) 181/24/1
0.834 181/12/2
0.082 51
0.580 181/29
1.267 4
0.656 181/30/1
0.421 18/2
0.130 181/22/2
0.283 8/4
0.080
0.425 181/30/3
41/2
0.030 49/2
0.299 181/30/2
0.421 8/5
0.192 8/2
0.030 8/3
0.057 8/1
0.500 17/3
0.120
0.300 16/2, 17
18/1
0.016 181/12/1
0.082 181/33
0.635 181/32
0.631 52/3
0.240 46/2/2
0.480 47
0.336 46/2/1
0.248 52/2/2
0.035 41/1
0.100 42
0.160 46/1/2
0.120 52/2/1
0.035 50
0.572 52/1
0.202 182/98/1
0.200 106
0.370 135
0.400 112/1
0.160 117/1
0.506 117/2
0.506 118
1.000 115/3/4 , 185/1 , 15/9 ,
0.101 185/1 , 15/10
(2)
(1)
115/2/4
0.800
115/2/5
0.636
115/2/3
0.063
115/3/3 , 185/1 ,
0.506
15/9 , 185/1 , 15/10
115/3/5 , 185/1 , 15/9 , 15/9 ,
0.253
185/1 , 15/10
115/3/6 , 185/1 , 15/9 ,
0.304
185/1 , 15/10
115/2/1
0.624
115/2/6
0.367
0.063
120/4, 121/4
122/2
0.202
183/120/1
0.405
122/1
0.100
0.759
124/2 , 125 , 126
0.506
124/7, 125 , 126
128/1
0.250
128/6
0.526
128/9
0.498
128/8
1.011
128/10
0.514
0.605
98/1/2/ख
0.759
182/98/2
128/14
0.809
128/15
0.405
0.405
128/16/2
132/2
0.159
0.150
134
140/ 1 /ख
0.038
131/1
0.253
129/3
0.809
129/3/2
0.809
129/1
4.124
136/1
0.086
140/1 /क
0.038
140/1/1/ख
0.031
183/120/2
0.600
183/120/3
0.506
0.100
183/4, 120
3.750
182/9, 8/3
181/3
1.757
101/1
2.225 भाग 1 ]
5589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
(2) (1)
101/2/2
0.210 181/9
0.121 181/27/3
0.214 181/41
0.243 181/19/3
0.272 181/37
0.317
0.574 181/22/1
181/22/2
0.316 181/4
0.486 181/5
0.486 181/27/1
0.316 5/1
0.020 181/6
0.490
0.121 181/7
181/8
0.241 181/10/1
0.081 181/10/2
0.161 181/10/3
0.081 181/10/5
0.080 181/25
1.267 181/31/3
0.506 181/31/4
0.107 181/31/1
0.107
0.546 181/31/2
181/2/2
0.809
0.607 181/19/2
181/26
1.267
0.315 181/28
0.486 181/17
181/34
1.267 181/21
0.409 181/1
0.878 181/14
0.490 181/15
0.490 181/16
0.490 181/18
0.490 191/19/1
0.388 181/23
1.267
0.490 181/13
181/38
0.317 181/35
0.321
0.317 181/36
181/20/2
0.635 (1)
(2)
181/20/1
0.630
185/115/1
0.202
185/115/2
0.251
185/115/3
0.506
17/1, 16/1
0.126
128/16/1
0.561
131/5
0.712
132/1
0.025
101/3
2.225
129/4
1.214
129/2
1.214
3/3/2
0.200
0.160
52/5
24
0.030
185/115/8
1.113
128/2
0.200
128/4
0.379
128/5
0.789
128/7
0.050
127/1
0.312
0.734
127/2 , 125 , 126
52/2/3
0.035
52/2/4
0.035
52/4
0.161
49/1
0.264
181/2/1
0.069
0.081
181/10/4
0.243
181/11/2
0.243
181/12/3
0.083
181/24/2
0.433
181/40
0.486
136/2
0.020
महायोग 73.664
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु- भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5590
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 30 मई 2019
क्र. B - 2703- चार - 9-4-39 भाग-तीन-डी- पेंशन.-मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-
प्रथम श्रेणी अधिकारी
क्र.
नाम
पदनाम एवं पदस्थापना
(3)
(1)
(2)
1 श्री उमाशंकर दुबे रजिस्ट्रार सह माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर.
जन्मतिथि
सेवानिवृत्ति का दिनांक 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(4)
(5)
(6)
31-07-2020 01-08-1958
31-07-2020
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
क्र.
नाम
पदनाम एवं पदस्थापना
(3)
(1)
(2)
1 श्रीमती पद्मिनी स्वामी अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय म. प्र. खण्डपीठ, इन्दौर.
2 श्री एस.बी.एस. बघेल अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.
3 श्री राधेश व्यौहार अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय , म. प्र. , खंडपीठ, ग्वालियर .
4 कु. प्रभा यादव
अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. , खंडपीठ, ग्वालियर.
5 श्री अवध नारायण गुप्ता अनुभाग अधिकारी , उच्च
न्यायालय, म . प्र . , खण्ड- पीठ- इन्दौर.
6 श्री एस. के. दुबे अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय , म . प्र. , जबलपुर.
जन्मतिथि
सेवानिवृत्ति का दिनांक 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(4)
(5)
(6)
31-05-2020 24-05-1958
23-05-2020
30-06-2020 16-06-1958
15-06-2020
25-06-2020
30-06-2020 26-06-1958
31-08-2020 23-08-2020
24-08-1958
01-10-2020
31-10-2020 02-10-1958
25-10-2020
31-10-2020 26-10-1958
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.
भाग 1 ]
5591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
जबलपुर, दिनांक 22 मई 2019
क्र. D- 3552-दो- 2-64-2016.- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 08 अप्रैल से 13 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छत्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 23 मई 2019
क्र . D- 3571-दो- 2-122-2017.- सुश्री स्वाति बजाज , ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 01 से 04 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत कियां जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 05 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति बजाज, ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री स्वाति बजाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 30 मई 2019
क्र. B-2723-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 05 से 11 मई 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 2737- दो- 2-2-2010 .- श्रीमती भागवती चौधरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 06 से 10 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भागवती चौधरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 31 मई 2019
क्र. B -2745-दो- 2-15-2019 .- श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 08 से 11 मई 2019 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 मई 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 2747-दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 13 से 15 मई 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
5592
क्र. D - 3715- दो- 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 03 से 10 मई 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 3717- दो -2-86-2018 .- श्री पी . के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 03 से 14 जून 2019 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 21 जून 2019 तक सात दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . के. सिन्हा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-3719-दो- 2-69-2017.- श्री राजीव कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 02 से 04 जून 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 3721- दो- 2-33-2018 .- श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2019
28 मई से 02 जून 2019 तक जून छह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 03 से 14 जून 2019 तक बारह दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-3723-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 01 से 02 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 3725- दो-2-26-2010.-श्री पी. के. अग्रवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 23 से 25 मई 2019 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.