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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 237 ]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 17 जून 2019- ज्येष्ठ 27, शक 1941
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 जून 2019
क्र. एफ- 2-7-2018 - छब्बीस-1 - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( क्रमांक 49 सन् 2016 ) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन ) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26 फरवरी 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय , भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची- एक में आयुष विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची - दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:-
अनुसूची " एक"
(1 ) आयुष विभाग
473 474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जून 2019
रिर्माक
(11)
अलकाश्रीवास्तव,सचिव.
बाधित
दृष्टिबाधितएवंश्रवण
विकलांगताअधिकतम50प्रतिशतकी
सीमामें।हाथोंकीविकलांगताको
छोडकरशेषप्रकारकीअस्थिबाधित
विकलांगतास्वीकार्यजिसकी
अधिकतमसीमा60प्रतिशतस्वीकार्य
41 02 01
(10)
योग (6+7+8+9)
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
02
(9)
ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी औरमानसिक बीमारी एवं बहुविकलागंता
1.5%
07
1
(8)
1.5%
लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रलपाल्सी, कुष्ठरोग मुक्त,बोनापन, एसिडअटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी)
20 01 01
(7)
चिन्हांकितपद/संवर्गएवंसंख्या
बहरेऔर कमसुनने वाले 1.5%
अनुसूची-"दो"
12 01
(6)
दृष्टिबाधित औरकम दृष्टि 1.5%
41 02 01
(5)
निःशक्तजनो केलिये चिन्हांकितपदों कीसंख्या कुल योग (6प्रतिशत)
39
678
25
(4)
योग
678 39 25
(3)
सीधीभरती केलिये स्वीकृतपद
(2)
होम्यो.चिकि.अधि.
यूनानीचिकि.अधि.
आयु.चिकि.अधि.
पद/ संवर्गकानाम
द्वितीय
(1)
श्रेणी
विभागकाकानामः-आयुषविभाग
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .